राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
LAW DEPARTMENT
NOTICE
Shimla-2, the 15th February, 2019
No. LLR-E(9)-12/2018-Leg.—Whereas, Shri Mohit Sharma, Advocate s/o Sh. Mahesh Chaudhary, r/o Village Dilwan, P.O. Diara, Tehsil Amb, District Una has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Amb of District Una under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.
234-राजपत्र/2019-18-02-2019 (8379)8380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940 Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Amb of District Una.
(Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).
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LAW DEPARTMENT
NOTICE
Shimla-2, the 15th February, 2019
No. LLR-E(9)-9/ 2018-Leg. —Whereas, Shri Prittam Singh, Advocate s/o Sh. Roop Lal, r/o Village Bhaglahar, P.O. Jhonka Ratial, Tehsil Jawali, District Kangra has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Jawali of District Kangra under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.
Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Jawali of District Kangra.
(Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).
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ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 7th February, 2019
No. STE-F(2)-2/2017.—In pursuance to the orders of the Hon'ble NGT passed on 16-01-2019 in Original Application No. 606/2018 titled as "Compliance of Municipal Solid Waste Rules, 2016, the Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute a State Level Committee as under:—
| Sl. No. | Name | Remarks |
| 1. Mrs. Rajwant Sandhu, former Chief Secretary of Himachal Pradesh | Chairperson | |
| 2. | Additional Chief Secretary (Env., Sci. & Tech.) to the Govt. of Himachal Pradesh. | Member |
| 3. | Additional Chief Secretary (Health) to the Govt. of Himachal Pradesh | Member |
| 4. | Pr. Secretary (UD) to the Govt. of Himachal Pradesh | Member |
| 5. | Secretary (RD&PR) to the Govt. of Himachal Pradesh | Member |
| 6. | Representative of Central Pollution Control Board | Member |
| 7. | PCCF (HoFF), Department of Forest, Himachal Pradesh | Co-opted Member |
| 8. | Engineer-in-Chief (PWD), Himachal Pradesh | Co-opted Member |
| 9. Director (Env., Sci. & Tech.), Himachal Pradesh | Co-opted Member | |
| 10. Director (UD), Himachal Pradesh | Co-opted Member | |
| 11. Director, Higher Education Himachal Pradesh | Co-opted Member | |
| 12. Director, Elementary Education Himachal Pradesh | Co-opted Member | |
| 13. | CEO, HP Infrastructure Development Board | Co-opted Member |
| 14. Member Secretary, HP State Pollution Control Board | Member-Secretary. |
The terms of reference of the State Level Committee shall be as under:—
1. The Committee shall hold its first meeting positively before 15-02-2019 and thereafter hold meetings periodically as may be found necessary as per direction of the Chairperson of the Committee.
2. The Committee constituted under Rule 5 (a Central Monitoring Committee under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Rule 12 (a committee under the District Magistrate or District Collector or Deputy Commissioner as the case may be) & Rule 23 ( a State Level Advisory Body already constituted vide Notification No. UD A (3)- 12/2015 dated 28-01-2017 of the SWM Rules, 2016 will continue to work in tandem with the State Level Committees and the frequency of their meeting will be jointly worked out by the State Level Committee and the Committees constituted under the SWM Rules.
3. The Committee may get report from the District Collectors under Rule 12 of SWM Rules, 2016 through the State Urban Development Department.
4. The State Level Committee shall also interact with the Apex Monitoring Committee.
5. The Chairperson of the State Level Committee will be at liberty to visit the districts and interact with Deputy Commissioners and other local authorities.
6. The Committee shall also monitor that the State Pollution Control Board ensures to recover compensation for the damage to the Environment from every polluter on the 'Polluter Pays' principle and the amount recovered is spent for the restoration of the Environment.
7. Special Task Force (STF) committees constituted in compliance of orders of Hon'ble NGT in OA No. 138/2016 &139/2016 in the matter of Stench Grips Mansa's Sacred Ghaggar River (Suo-Moto Case) and Yogendra Kumar and OA No. 673/2018 in the matter of News item published in 'The Hindu' authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB", shall also function as STF in their respective Districts for ensuring compliance of Solid Waste Management Rules, 2016.
8382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 19408. The State will also display on their respective websites and the websites of the Pollution Control Boards/Committees the progress made on each of the above issues, consistent with directions in some of the earlier orders, including the order dated 19-12-2018 in News item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB" (Original Application No. 673/2018).
9. The committee may work tentatively for six months or as may be found necessary.
By order,
B. K. AGARWAL, Chief Secretary.
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TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th February, 2019
No. TPT-C(9)-1/2014.—The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested under section-14(3) of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973) and all other powers enabling in this behalf, is pleased to exempt the Vehicle bearing No. HP-20F-6961 owned by M/S Ashhraya Swami Vivekananda Sewa Samiti, Sadyana Tobba Lower Dehlan, Tehsil and District Una, Himachal Pradesh, from the payment of Token Tax leviable under Section-3 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, with immediate effect, in the public interest, as the vehicle in question is not involved in any commercial activities and is solely used by the Society for transportation of students of Special School-cum-day care centre for Children with special need.
By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (Transport).
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HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th January, 2019
No. Health-C-A(3)2/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a District Level Advisory Committee (DLAC) for Safe Food and Healthy Diets as per the recommendations of the Food Safety & Standards Authority of India under Sub-regulation 2.1.15 of Food Safety and Standards (Licensing and Registration of8383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940 Food Businesses) Regulations, 2011 to the State of Himachal Pradesh consisting of following members :—
| District Level Advisory Committee | ||
| 1. District Magistrate & Collector/ Deputy Commissioner | Chairperson | |
| 2. Chief Medical Officer of Health | Vice-Chairperson | |
| 3. | Superintendent of Police | Member |
| 4. District Agriculture Officer | Member | |
| 5. District Officer for Food and Civil Supplies | Member | |
| 6. General Manager, DIC | Member | |
| 7. District Education Officer | Member | |
| 8. District Officer, Women and Child Development Department | Member | |
| 9. | Two professionals on food safety and nutrition | Member |
| 10. | Two representatives of food businesses | Member |
| 11. | Two nominees of consumer organizations | Member |
| 12. | Food Analyst of State Lab located in District | Member |
| 13. Designated Officer of Food Safety Department | Member-Secretary. |
By order,
Commissioner (Food Safety)-cum-
Addl. Chief Secretary (Health).
Nominees for serial number (9) to (11) :
(a) Professional on food science and technology could be independent socially-minded professionals identified by the State Government or from amongst nominees of Association of Food Scientists & Technologists of India (AFSTI), or their State/Regional Chapters.
(b) Professional on public health, food safety and nutrition could be independent socially-minded professionals identified by the State Government or from amongst nominees of Indian Medical Association (IMA), Indian Dietics Association (IDA), Nutrition Society of India (NSI) or their State/Regional Chapters.
(c) Representatives of packaged food businesses could be an independent socially- minded food business or from amongst nominees of CII, FICCI, ASSOCHAM, Regional/State Chapter of Association of Food Processors of India (AFTI), Indian Chamber of Commerce, PHD Chamber of Commerce or any other active National, Regional Industry Associations.
(d) Representatives of hotels, restaurants and catering establishments could be from amongst nominees of the local chapters of National Level Organizations like national Restaurants Association of India (NRAI), Federation of Hotel and Restaurants Association of India (FHRAI), Federation8384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940 of All India Caterers (FAIC), All India Hotel and Restaurants Association (AHAR), Indian Federation of Culinary Associations (IFCA) etc.
(e) Representatives of consumer organizations could be independent socially- minded consumer right activists or from amongst nominees of the Regional/State chapters of National Level Consumer Organisations.
Terms of Reference :
(1) To ensure effective implementation of the Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006, Rules and Regulations framed thereunder and directions issued by the Food Authority;
(2) To arrange periodical surveys of food businesses and take up special drives to ensure that all food business are licensed or registered;
(3) To plan periodic surveillance of food products as per District's own needs and also facilitate conduct of such surveillance taken up at the State/National level;
(4) To monitor enforcement, inspections, sampling, prosecution and adjudication related to food safety in the State;
(5) To monitor grievances of food businesses and consumers grievances redressal;
(6) To help build a culture of self-compliance through systematic training and capacity building of food businesses under Food Safety and Certification System (FoSTaC);
(7) To ensure citizens engagement through various initiatives such as Eat Right movement, Safe and Nutritious Food Initiatives (SNF@School, SNF@Workplace), BHOG, Clean street food hub etc.
(8) To promote fortified food in ICDS, MDM and other safety net programmes and bring about food safety and nutritional literacy amongst citizens through convergence with Ayushman Bharat, Poshan Abhiyan and Swachh Bharat Mission.
(9) To monitor quality and safety of milk as per directions of the Supreme Court;
(10) To monitor occurrence of food borne diseases and devise systematic response to such occurrences; and
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
आम जनता श्रीमती Shivani Mohla बनाम
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
8385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती Shivani Mohla पुत्री V. K. Mohla, निवासी Ward No. A, 1/007 Tower No. 02, Silver City-2, Sector, Pi-2, Greater Noida, at present resident of Yol Cantt. Tehsil, धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकीे पुत्री Shewta Mohla की जन्म तिथि 30-06-1991 है परन्तु एम0सी0/ग्राम पंचायत Yol में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Shewta Mohla का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 02-03-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्रीमती Beena Devi w/o Sh. Pritam Chand, r/o Village Narwana Khas, P. O. Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra.
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती Beena Devi w/o Sh. Pritam Chand, r/o Village Narwana Khas, P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकीे Mother Dhuno Devi की मृत्यु दिनांक 26-04-1986 है परन्तु एम0सी0/ग्राम पंचायत Narwana Khas में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Dhuno Devi की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 02-03-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।8386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940 ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
Sh. Ashok Kumar s/o Sh. Udho alias Tita Ram, r/o Thathri, P.O. Khanyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra.
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Sh. Ashok Kumar s/o Sh. Udho alias Tita Ram, r/o Thathri, P.O. Khanyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Mother Bardi की मृत्यु दिनांक 17-07-1998 है परन्तु एम0सी0/ग्राम पंचायत Sokni Da Kot में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Bardi की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 02-03-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 सुरेश कुमार शर्मा पुत्र सतपाल शर्मा, वासी नारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
Application for Registration of Marriage u/s 8 and 4 of registration of Marriage Act,1996.
सुरेश कुमार शर्मा पुत्र सतपाल शर्मा, वासी नारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 व शिल्पा शर्मा पुत्री राधे श्याम, वासी मकान नं0 640, तहसील व जिला रोहतक, हरियाणा ने इस कार्यालय में H.P. Registration of Marriage Act, 1996 के तहत प्रार्थना-पत्र दिया है कि उन्होंने हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार 30-08-2014 को गांव नारी में शादी की है परन्तु उनका विवाह पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे।
अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-03-2019 समय 10.00 बजे8387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940 प्रातः या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर कार्यालय होकर पेश करें, अन्यथा शादी पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री मुकन्द लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
किस्म मुकद्दमा : दरूस्ती नाम
तारीख पेशी : 11-03-2019 श्री अनिल कुमार पुत्र राम लाल, निवासी महाल फुलवाड, मौजा बच्छवाई, तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल फुलवाड, मौजा बच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
श्री अनिल कुमार पुत्र राम लाल, निवासी महाल फुलवाड, मौजा बच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत अभिलेख, मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड में राम लाल दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी राम लाल ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल फुलवाड, मौजा बच्छवाई, तहसील थुरल में उसका नाम लाला गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल फुलवाड, मौजा बच्छवाई, तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री लाला के बजाए लाला उप-नाम लाला राम पुत्र उमदा दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल फुलवाड, मौजा बच्छवाई, तहसील थुरल में श्री लाला के बजाए श्री लाला उप-नाम लाला राम पुत्र उमदा दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 11-03-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरूस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 30-01-2019 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।
मुकन्द लाल, मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।8388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940 ब अदालत श्री मुकन्द लाल शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा नं0 : 2019
तारीख पेशी : 11-03-2019 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण
श्री प्रशोतम दास पुत्र परमानन्द, निवासी गांव व डाकघर सेदुं, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत थुरल, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। प्रार्थी श्री प्रशोतम दास पुत्र परमानन्द, निवासी गांव व डाकघर सेदुं, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसकी पुत्री रशमा देवी का जन्म दिनांक 07-09-1977 को गांव व डाकघर सेदुं, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत थुरल में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी पुत्री के जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत थुरल को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त रशमा देवी की जन्म तिथि 07-09-1977 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11-03-2019 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त रशमा देवी की जन्म तिथि को पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत थुरल को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-01-2019 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 01/NT/2019 तारीख पेशी : 14-03-2019 श्री पृथ्वी चन्द पुत्र कांशी राम, निवासी महाल टिप्परी, मौजा सिहोरवाला, डाकघर भटावां, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दरूस्ती।8389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940 नोटिस बनाम :
प्रार्थी श्री पृथ्वी चन्द पुत्र कांशी राम, निवासी महाल टिप्परी, मौजा सिहोरवाला, डाकघर भटावां, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त सिहोरवाला के महाल क्योड़ टिप्परी तथा बुल्ली, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में पृथी चन्द दर्ज है जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी जगह में उसका नाम पृथ्वी चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सिहोरवाला के महाल क्योड़, टिप्परी तथा बुल्ली, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण में उसका नाम पृथी चन्द के बजाये पृथ्वी चन्द दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो दिनांक 14-03-2019 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा पृथ्वी चन्द पुत्र कांशी राम, निवासी महाल टिप्परी, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख में पृथी चन्द की बजाये पृथ्वी चन्द करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
दिनांक 16-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील मझीण,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 02/NT/2019 तारीख पेशी : 14-03-2019 श्री राज कुमार पुत्र भाग सिंह, निवासी महाल भरेड़, मौजा मझीण, डाकघर मझीण, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दरूस्ती।
नोटिस बनाम
प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र भाग सिंह, निवासी महाल भरेड़, मौजा मझीण, डाकघर मझीण, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त डल के महाल भरेड़, मौजा मझीण, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में राम कृष्ण दर्ज है जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी जगह में उसका नाम राज कुमार दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त डल के महाल भरेड़, मौजा मझीण, उप-तहसील मझीण में उसका नाम राम कृष्ण के बजाये राज कुमार दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो दिनांक 14-03-2019 को असालतन या वकालतन 8390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940 पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा राज कुमार पुत्र भाग सिंह, निवासी महाल भरेड़, मौजा मझीण, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख में राम कृष्ण की बजाये राज कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील मझीण,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत डॉ0 (मेजर) अवनीन्द्र कुमार (हि0प्र0से0), समाहर्ता (S.D.M.), उप-मण्डल कल्पा स्थित रिकांगपिओ, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
मुकद्दमा नं0 तारीख रजुआ तारीख फैसला 17-04-2018 पैरवी जारी 4/viii/2018
श्री नरेश कुमार पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी ग्राम ब्रेलिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
. . याचिकाकर्ता।
बनाम
1. पिंगला देवी पुत्री श्री धर्म जीत, निवासी ग्राम ब्रेलिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
. . प्रतिवादी। 2. श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी ग्राम ब्रेलिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0
. . परफोरमा प्रतिवादी। 3. श्री दया नन्द पुत्र स्व0 श्री गंगा सिंह, निवासी ग्राम ब्रेलिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
अपील अधीन धारा 14 ऑफ हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 इन्तकाल नं0 329 दिनांक 20-12-2016 वाका उप-महाल ब्रेलिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 जो सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी कल्पा (तहसीलदार) द्वारा इन्तकाल तस्दीक करने बारे चुनौती।
नोटिस :
श्री नरेश कुमार याचिकाकर्ता उपरोक्त ने इस न्यायालय में एक अपील दायर कर यह अनुरोध किया है कि इन्तकाल नं0 329 दिनांक 20-12-2016 जो माननीय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी कल्पा ने तस्दीक किया है कि वह नियमों के विरुद्ध है जिस बारे प्रार्थी उपरोक्त ने अपील दायर कर यह अनुरोध किया है कि वाद जेरे बहस को पुनः नियमों के तहत तस्दीक किया जावे।
इस पर अदालत द्वारा दोनों पक्षों को बजरिया समन अदालत में अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तलब किया गया लेकिन प्रत्यार्थी नं0 1. पिंगला देवी पुत्री श्री धर्म जीत के नाम जारी किया गया समन इस रिपोर्ट के साथ वापस आता रहा कि प्रत्यार्थी इलाका गैर है जिस कारण समन की तामील साधारण ढंग से नहीं हो रही है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रत्यार्थी नं0 1. पिंगला देवी पुत्री श्री धर्म जीत, निवासी ग्राम ब्रोलिंगी, डाकघर रिकांगपिओ, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 02-04-2019 को सायं 2.30 बजे इस न्यायालय में स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें और हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।8391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940 आज दिनांक 21 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
डॉ0 (मेजर) अवनीन्द्र कुमार (हि0प्र0से0), समाहर्ता उप-मण्डल कल्पा (S.D.M.),
स्थित रिकांगपिओ, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह चौहान, सहायक समाहर्ता, द्व़ितीय श्रेणी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री श्याम लाल पुत्र शिव राम, गांव डिमो, डाकघर सरांह, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थी के बच्चे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सरांह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार :
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री श्याम लाल पुत्र शिव राम, गांव डिमो, डाकघर सरांह, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके बच्चों का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है, अब प्रार्थी अपने बच्चों का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बम्टा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जोकि इस प्रकार से है।
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | कमलेश | पुत्र | 07-06-1994 |
| 2. | मनोज | पुत्र | 12-03-1996 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 01-03-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत सरांह को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 31-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। रघुवीर सिंह चौहान, कार्याकारी दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------- न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या : ........./Teh. Una/B&D /2018
रमेश चन्द पुत्र श्री राम आसरा, वासी बडैहर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम8392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में रमेश चन्द पुत्र श्री राम आसरा, वासी बडैहर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र विशाल कुमार का जन्म गांव अवादा बराना में दिनांक 09-02-2000 को हुआ था, लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत अवादा बराना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत अवादा बराना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 02-03-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित जन्म के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 02-02-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार राय,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है