राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 13th February, 2019
No. LLR-E(9)-1/2018-I.—In continuation of this Department's Notifications No. LLR-E(9)-1/2018, dated 7th March, 2018, 17th March, 2018 and 3rd July, 2018, 29th September, 2018, 12th October, 2018 and 15th November, 2018, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to appoint Sh. Aaditya Vijay kumar, Advocate and Solicitor, B-7, 235-राजपत्र/2019-20-02-2019 (8393)8394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940 Lower Ground Floor, Kailash Colony, New Delhi-110048 (Tel: +91-11-4309145, Email: [email protected]) as Panel Advocate to represent the State of Himachal Pradesh before the Hon'ble Supreme Court of India, High Court of Delhi as well as various Tribunals including the NGT etc. in Civil/Criminal cases with immediate effect.
2. This engagement is purely at the pleasure of the State Government and can be withdrawn at any stage without assigning any reasons thereof.
3. The other terms and conditions as contained in the Notifications of this Department July, 2012, would apply to the said No. LLR-E(9)1/88-III (Loose) dated 28th May, 2012 and 31st panel Advocate.
4. All the Departments are requested that whenever they need the services of any Advocate in the particular Civil/Criminal case or in cases of vital importance to the State, they may engage above Advocate with the prior approval of the Law Department and in consultation with the Advocate General, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- LR-cum-Pr. Secretary (Law).
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हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा
अधिसूचना
शिमला-171 004, 18 फरवरी, 2019
सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2018.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा 18 फरवरी, 2019 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई ।
यशपाल शर्मा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।
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HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla-171 004, the 18th February, 2019
No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2018.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine-die with effect from the close of its sitting held on the 18th February, 2019.
YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
8395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940 ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-171002, the 8th
Feb., 2019
No. AHY-D(4)-3/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the "H.P. Gauseva Aayog" under the provision provided in Para No. 3 of constitution of the Himachal Pradesh Govansh Sanrakshan and Samverdhan Act, 2018 notified in e-Gazette dated 01- 02-2019 as follows:—
| Sl. No. | Official Members | Nominated Official members |
| 1. Animal Husbandry Minister | Chairman | |
| 2. | The Addl. Chief Secretary (AH) to the Govt. of H. P. | Member |
| 3. | The Addl. Chief Secretary (Finance) to the Govt. of H. P. | Member |
| 4. | The Addl. Chief Secretary (Revenue) to the Govt. of H. P. | Member |
| 5. | The Addl. Chief Secretary (Forest) to the Govt. of H. P. | Member |
| 6. | The Pr. Secretary (Excise and Tax.) to the Govt. of H. P. | Member |
| 7. | The Secretary (RD&PR) to the Govt. of H. P. | Member |
| 8. | The Secretary (LAC) to the Govt. of H. P. | Member |
| 9. Dean Dr. G. C. Negi College of Veterinary and Animal Science, Chaudhary Sarwan Kumar CSKHPKV, Palampur, Kangra. | Member | |
| 10. | The Director General of Police, Himachal Pradesh | Member |
| 11. | The Director, Animal Husbandry, Himachal Pradesh | Member-Secretary |
1-Vice-Chairman:
| Sl. No. | Name and address |
| 1. | Sh. Ashok Kumar, Annapurna Hotel Baddi, District Solan, H.P. |
10-Non-Official Members:-
| Sl. No. | Name and address |
| 1. | Sh. Ashwani Kumar Dogra, Industrial Area Bilaspur Distt. Bilaspur, H.P. |
| 2. | Sh. Chet Ram s/o Sh. Sada Ram, Vill. & P.O. Lohara, Teh. Balh, District Mandi, H.P. |
| 3. | Sh. Susheel Kumar s/o Sh. Shiv Kumar, House No. 27 Tye-II, Rakkar Colony, District Una, H.P. |
| 4. | Sh. Jagdip, Poanta 194/4 Durga Colony, Taruwala Road Badaripur, Poanta Sahib, District Sirmaur, H.P. |
| 5. | Sh. Sushant Deshtha, s/o Sh. Devender Singh Deshtha, Vill. Kangto, P.O. Tikkar Rohru, District Shimla, H.P. |
| 6. | Sh. Krishan Pal Sharma s/o Sh. Anant Ram Sharma, Village & P.O. Thanakalan, Tehsil Bangana, Distt Una, H.P. |
| 7. | Sh. Ashok Kumar Sharma, Village Mayee, P.O. Chintpurni, Tehsil Dehra, Distt. Kangra, H.P. |
| 8. | Sh. Ashish Kumar, Village Mulana, P.O. Bohani, Tehsil & Distt.Hamirpur, H.P. |
| 9. | Sh. Sher Singh s/o Sh. Roshan Lal, NH-21 Rangdi, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. |
| 10. | Sh. Swami Abhishek Giri, Surbhi Gram Maihra, Chail Chowk, Tehsil Gohar Chachyot, District Mandi, H.P. |
Terms and conditions of appointment of Vice-Chairman and members of the Aayog:
1. The Vice-Chairman and non-official members of the Aayog shall hold office for a period of three years in State from the date of appointment.
2. The Vice-Chairman and non-official members may, by way of notice in writing under their hand addressed to the Government of Himachal Pradesh, resign from their office.
3. In the event of vacancy of a Vice-Chairman and non-official members due to death, resignation, removal or otherwise before the expiry of their term of office, a casual vacancy shall be deemed to have occurred and such vacancy shall be filled as early as possibly by nomination for the remaining term.
4. The salary, honorarium and allowances etc. if any, payable to the Vice- Chairperson and members shall be such as may be prescribed.
5. The Vice-Chairman and non-official members may resign their office in writing under their hand and addressed to the Government.
Headquarter :
The headquarter of the Aayog shall be at Shimla.
By order, SANJAY GUPTA, Addl. Chief Secretary (AH).
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ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 11th Feb., 2019
No. AHY-D(4)-3/2018 .—In continuation to this Department's Notification of even No. Dated 08-02-2019, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following as Special Invitees to the "H.P. Gauseva Aayog":—
8397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940 Special Invitees:| 1. | Sh. Sandeep Kumar s/o Sh. Raj kumar, r/o Village Jadoga (Salooni), Teh. Salooni, District Chamba, H. P. |
| 2. | Sh. Dev Raj Chaudhari s/o Sh. Amru Ram, r/o Village Tahliwal, P.O. Manpura Baddi, District Solan. |
| 3. | Sh. Devanand Gautam, Mindo Niwas near Tar Factory Saproon Solan, District Solan, H.P. |
| 4. | Sh. Ram Rishi Bhardwaj, Sukhdham, Totu, Shimla-171011 |
| 5. | Sh. Rajender Rana, Sanchayeeka Bhawan, Totu Shimla-171011 |
| 6. | Sh. Suram Singh s/o Sh. Sarwan Singh, r/o Village & P. O. Jasana, Tehsil Bangana, Distt. Una, H. P. |
| 7. | Sh. Chandershekhar, r/o Village Mehra, P.O. Barmana, Teh. Jawali Distt. Kangra, H.P. |
| 8. | Sh. Dinesh Kumar Shastri, Village & P.O. Batal, Tehsil Arki, District Solan, H. P. |
| 9. Dr. Ashok, r/o Village & P.O. Bela, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, H. P. | |
| 10. | Sh. Roshan Lal, r/o Village Gosa, P.O. Jhakri, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P. |
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (AH).
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खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश
अधिसूचना
शिमला, 23 जनवरी, 2019
स्वास्थ्यः ए.एच.(1)1/2013-लूज-II.—खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बधन) विनियम, 2011 का विनियम 2.3.4 किसी खाद्य उत्पाद में तम्बाकू और निकोटीन का संघटकों के रूप में उपयोग प्रतिषिद्ध करता है।
किसी भी नाम से ज्ञात तम्बाकू युक्त गुटका या पान मसाला सुगंधित/चवर्ण पान मसाला या तम्बाकू, सुपारी, खैनी, मशेरी, ज़र्दा आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।
गुटका एक खाद्य पदार्थ है, जिसमें तम्बाकू होता है और आजकल इसमें तम्बाकू, निकोटीन और मैग्नीशियम कार्बोनेट संघटक के रूप में सम्मिलित होते हैंय और इस प्रकार इससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 3.1.7 का भी उल्लंघन होता है;
पान मसाला एक खाद्य पदार्थ है, जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट संघटक के रूप में सम्मिलित होता है; और इससे खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 3.1.7 का उल्लंघन होता है;
8398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940 और संघटकों के रूप में तम्बाकू या निकोटीन या मैग्नीशियम कार्बोनेट से युक्त अंतिम उत्पाद नामतः गुटका, पान मसाला, सुगंधित/चवर्ण, सुपारी, खैनी, मशेरी, ज़र्दा आदि उत्पादाें का विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय और वितरण प्रतिषिद्ध करना समीचीन है;
अतः मैं, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 2.3.4 और 3.1.7 के साथ पठित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 34) की धारा 30 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी भी नाम से ज्ञात अंतिम उत्पाद के रूप में गुटका या पान मसाला, सुगंधित/चवर्ण पान मसाला या तम्बाकू, सुपारी, खैनी, मशेरी, ज़र्दा आदि को निर्मित करने के लिए पृथकतः विपणित उत्पादाें को इस अधिसूचना के राजपत्र/ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में प्रतिषिद्ध करता हूं और यह भी आदेश देता हूँ कि यदि ऐसे उपरोक्त उत्पादों का हिमाचल प्रदेश राज्य में विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय/वितरण किया जाता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी/उसे दण्डित किया जाएगा।
आदेश द्वारा, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं अति0 मुख्य सचिव (स्वास्थ्य)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Health-A-H(1)-1/2013-Loose-II as
required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
FOOD SAFETY & STANDARDS AUTHORITY, HIMACHAL PRADESH
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd January, 2019
Health-A-H(1)-1/2013-Loose-II.—WHEREAS, regulation 2.3.4 of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 prohibits the use of tobacco and nicotine as ingredients in any food products;
AND WHEREAS, Tobacco, containing Gutka or Pan Masala, Scented/Chewing Pan Masala or Tobacco, Supari, Khaini, Masheri, Zarda, etc. known by any names are injurious to health;
AND WHEREAS, Gutka is an article of food which contains tobacco and now-a-days contains Tobacco, Nicotine and Magnesium Carbonate as ingredients; and thus contravenes regulation 2.3.4 of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations, 2011 as well as Regulation 3.1.7 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011;
AND WHEREAS, Pan Masala is an article of food which contains Magnesium Carbonate as an ingredient and thus contravenes Regulation 3.1.7 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011;
AND WHEREAS, it is expedient to prohibit the manufacture, storage, sale, distribution of products i.e. Gutka, Pan Masala, Scented/Chewing, Supari, Khaini, Masheri, Zarda etc. as final products containing Tobacco or Nicotine or Magnesium Carbonate as ingredients.
8399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940AND WHEREAS, I, the Food Safety Commissioner, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section 2 of Section 30 of the Act read with Regulation 2.3.4 and 3.1.7 of the aforesaid Regulations, prohibit the products marketed separately to constitute Gutka or Pan Masala, Scented/Chewing Pan Masala or Tobacco, Supari, Khaini, Masheri, Zarda etc. by whatever name these are called as final products in the whole of the State of Himachal Pradesh for a period of one year from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh and further order that if the said products are manufactured, stored, sold/ distributed in the State of Himachal Pradesh, the persons doing so, will be proceeded/penalized against as per the provisions of the Act ibid.
By order,
Commissioner Food Safety-cum-
Addl.Chief Secretary (Health).
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उच्चतर शिक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 18 फरवरी, 2019
संख्याः ई0डी0एन0-ए-ख(1)-16/2013.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2018 (2019 का अधिनियम संख्यांक 03) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 फरवरी, 2019 को ऐसी तारीख नियत करते है जिसको उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्र्रधान सचिव (शिक्षा)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-A-Kha(1)-16/2013, dated
18th February, 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 1 8 t h February, 2019
No. EDN-A-Kha(1)-16/2013.—In exercise of the powers conferred under sub–section (2) of section 1 of the Himachal Pradesh State Higher Education Council (Establishment and Regulation) Act, 2018 (Act No. 03 of 2019), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to8400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940 appoint the date of 23rd February, 2019 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.
By order, Sd/-
Principal Secretary (Education).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 26-02-2019 संजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, निवासी गांव भनियार, डाकघर सिंहुआ तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--दरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल उपरला भन्यार में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम संजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह है जबकि महाल उपरला भन्यार के राजस्व अभिलेख में उसका नाम संजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके संजीब कुमार उपनाम संजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 26-02-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 31-12-2018 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 26-02-2019 उधम चन्द पुत्र जैसी राम, निवासी भड़ोत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम8401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940
आम जनता
विषय.--दरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल भड़ोत में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम उधम चन्द पुत्र जैसी राम है जबकि महाल भड़ोत पटवार वृत्त रछयालू के राजस्व अभिलेख में उसका नाम चूहड़ा पुत्र जैसी राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके चूहड़ा उपनाम उधम चन्द पुत्र जैसी राम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 26-02-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 30-01-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 26-02-2019 राजीब कुमार पुत्र प्रताप सिंह, निवासी धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--दरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल डुढ़म्ब खास में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम प्रताप सिंह पुत्र पंछी है जबकि महाल डुढ़म्ब खास पटवार वृत्त डुढ़म्ब के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम प्रताप चन्द पुत्र पंछी दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके प्रताप चन्द उपनाम प्रताप सिंह पुत्र पंछी दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 26-02-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 30-01-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।8402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 26-02-2019 राय सिंह पुत्र गुरचरन, निवासी लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--दरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल कुठेड़ व हार में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम राय सिंह पुत्र गुरचरन है जबकि महाल कुठेड़ व हार पटवार वृत्त लदवाड़ा के राजस्व अभिलेख में उसका नाम राम सिंह पुत्र गुरचरन दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके राम सिंह उपनाम रायसिंह पुत्र गुरचरन दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 26-02-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 30-01-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 26-02-2019 अंशुल कशयप पुत्र अशोक कुमार कशयप, निवासी गांव व डाकघर अनसूई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल करनाल, झिकली अनसूई में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका व उसके पिता का सही नाम अंशुल कशयप पुत्र अशोक कुमार कशयप है जबकि महाल करनाल, झिकली अनसूई के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम अंशलू कुमार पुत्र अशोक कुमार दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके अंशलु कुमार उपनाम अंशुल कशयप पुत्र अशोक कुमार दर्ज करवाना चाहता है।8403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 26-02-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 30-01-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : दरुस्ती जाति। पेशी : 26-02-2019 अनिता देवी पत्नी पूर्ण चन्द निवासी उपाहू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--महाल उपाहू में जाति दरूस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पूर्वजोें की मुताबिक शजरा नशब महाल तरखानकड, तहसील नगरोटा बगवां की मिसल हकीयत बन्दोबस्त में उसकी सही जाति व गोत क्रमशः तरखान व अतर है पर महाल उपाहू, मौजा लदवाड़ा, तहसील शाहपूर के राजस्व अभिलेख में उसकी जाति व गोत क्रमशः घिर्थ व कौण्डल का इन्द्राज हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थी उक्त जाति व गोत को दरूस्त करके जाति व गोत क्रमशः तरखान व अतर दर्ज करवाना चाहती है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 26-02-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 30-01-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : विवाह पंजीकरण। पेशी : 28-02-2019 पंकज लाल पुत्र रमेश चन्द, निवासी गांव व डाकघर चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 8404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940 रचना देवी पुत्री रछपाल सिंह, निवासी सनेका, डाकघर धनेटी भूरियां, तहसील नूरपूर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय मेंं विचाराधीन है जिसमें वादीगण ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उनकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज से दिनांक 04-05-2017 को हुई है परन्तु गलती के कारण उनकी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत चड़ी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया है। जिसे वादीगण अब दर्ज करवाना चाहते है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वादीगण की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजरात/एतराज पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 01-02-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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समक्ष श्री राजेश कुमार, तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 27-02-2019 श्रीमती कुशमा कुमारी पुत्री श्री सुरजन सिंह, निवासी उपरली गागल, डाकघर पंजालग, तहसील . . प्रार्थिन। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बराये दर्ज करने जन्म/मृत्यु तिथि। श्रीमती कुशमा कुमारी पुत्री श्री सुरजन सिंह, निवासी उपरली गागल, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन की वास्तविक जन्म तिथि 27-06-1956 है परन्तु प्रार्थिन की जन्म तिथि 27-06-1956 ग्राम पंचायत कथौण के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं हुई है। अब प्रार्थिन ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि 27-06-1956 को दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-02-2019 को8405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940 असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश करे अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 18-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री राजेश कुमार, तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 27-02-2019 श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री जगत राम, निवासी गांव गवैला, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थिन। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बराये दर्ज करने जन्म/मृत्यु तिथि। श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री जगत राम, निवासी गांव गवैला, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन की वास्तविक जन्म तिथि 01-07-1944 है परन्तु प्रार्थिन की जन्म तिथि 01-07-1944 ग्राम पंचायत भडोल के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं हुई है। अब प्रार्थिन ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि 01-07-1944 को दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-02-2019 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश करे अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 21-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940
In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Sh. Prem Prakash s/o Late Sh. Khiwan Ram, r/o Chanawag, Sub-Tehsil Dhami, Tehsil Sunni, District Shimla, H.P.
..Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Sh. Prem Prakash s/o Late Sh. Khiwan Ram, r/o Chanawag, Sub-Tehsil Dhami, Tehsil Sunni, District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of his aunt namely KRISHNA DEVI (DOD 31-10-2002) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.
Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 10-03-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 11th day of February, 2019.
Seal.
NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla.
__________
In the Court of Shri Anil Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Sh. Dhyan Singh s/o Late Shri Durga Ram, r/o Village Bhatla P.O. Baldayan, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Sh. Dhyan Singh s/o Late Shri Durga Ram, r/o Village Bhatla P.O. Baldayan, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name or date of birth of his sons named—NITIN SINGH and RUPAM SINGH, both are s/o Sh. Dhyan Singh s/o Late Shri Durga Ram, r/o Village Bhatla P.O. Baldayan, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Baldayan, Tehsil & District Shimla.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of birth |
| 1. | Nitin Singh | Son | 07-06-2016 |
| 2. | Rupam Singh | Son | 08-02-2018 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Secy., Birth & death, Gram Panchayat Baldayan, Tehsil & District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 02-11-2018 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.
__________
In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Sh. Vipan Kumar s/o Sh. Ashok Kumar, r/o 309/1 Sikh Line, Krishna Nagar Shimla, Tehsil & District Shimla, H.P.
..Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Sh. Vipan Kumar s/o Sh. Ashok Kumar, r/o 309/1 Sikh Line, Krishna Nagar, Shimla, Tehsil & District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of his niece namely RAJNI (DOB 29-06-1991) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.
Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 10-03-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 11th day of February, 2019.
Seal.
NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla.
8408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940In the Court of Smt. Niraj Chandla (H.P.A.S), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Shimla (Urban)
In the matter of :
1. Sh. Vikas Bahl aged about 47 years s/o Sh. Kranti Bahl, r/o Anand Niwas Ruldu Bhatta, Shimla, Himachal Pradesh (India).
2. Mrs. Poonam Bahal aged about 46 years d/o Late Sh. Dev Raj Harish, r/o House No. 31, Gali No. 7, Middle Bazar Shimla Flat Himachal Pradesh (India).
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Vikas Bahl aged about 47 years s/o Sh. Kranti Bahl, r/o Anand Niwas, Ruldu Bhatta, Shimla, Himachal Pradesh (India) and Mrs. Poonam Bahal aged about 46 years d/o Late Sh. Dev Raj Harish, r/o House No. 31, Gali No. 7, Middle Bazar Shimla Flat Himachal Pradesh (India) have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned on 12-02-2019 under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they had solemnized their marriage on 12th October, 1992 at Ram Mandir Shimla and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before within 30 days from the date of publication of this notice in official gazette after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today 12th February, 2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla.
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चढ़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0
सूचना
सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री रामेश्वर सिंह पुत्र सुरमदास, निवासी ग्राम अटगांव, तहसील चढ़गांव ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष राजस्व कागजात में नाम दरुरूती हेतु एक आवेदन गुजारा है। जिसके मुताबिक प्रार्थी के पिता का नाम कागजात माल में सुरमटी लिखा हुआ है जोकि गलत है, उनके पिता का असली नाम सुरमदास है जैसा कि पंचायत रिकार्ड व आधार कार्ड से मालूम होता है।8409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940 अतः उपरोक्त को मद्धेनजर रखते हुए आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 01-03-2019 को तहसील कार्यालय चढ़गांव में आकर अपना पक्ष रख सकते हैं।
आज दिनांक 31-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
चढ़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टु, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री देवी दत्त पुत्र श्री शुपा राम, निवासी ग्राम कमरऊ (शालना), तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।
श्री देवी दत्त पुत्र श्री शुपा राम, निवासी ग्राम कमरऊ (शालना), तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय छायाप्रति, नकल जमाबन्दी राशन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम स्कूल प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेजों में देवी दत्त पुत्र श्री शुपा राम दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त कमरऊ में उनका नाम दया राम पुत्र सीता राम दर्ज है। जिसे प्रार्थी पंचायत रिकार्ड एवं निजी दस्तावेजों के मुताबिक राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कमरऊ में देवी दत्त पुत्र श्री शुपा राम दुरुस्त करवाना चाहता है।
सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-03-2019 से पूर्व या दिनांक 08-03-2019 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरूस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-02-2019 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।8410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940 ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टु, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री शुपा राम पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम कमरऊ (शालना), तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।
श्री शुपा राम पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी ग्राम कमरऊ (शालना), तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय छायाप्रति नकल जमाबन्दी, राशन कार्ड, परिवार नकल, मृत्यु प्रमाण-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र की 3 प्रतिलिपि व ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रतिलिपि सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के नाम एक पत्नी इन्द्रा देवी व चार बच्चे क्रमशः राजेन्द्र, देवीदत्त, माया राम पुत्र व आशा पुत्री है, जोकि सही दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त कमरऊ की नकल जमाबन्दी वर्ष 2012-13 में उनकी पत्नी व बच्चों के पिता का नाम सीता राम पुत्र मेहर सिंह दर्ज है। जिसे प्रार्थी पंचायत रिकार्ड एवं निजी दस्तावेजों के मुताबिक राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कमरऊ में सीता राम पुत्र मेहर सिंह के स्थान पर शुपा राम पुत्र मेहर सिंह नाम दुरुस्त करवाना चाहता है।
सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-03-2019 से पूर्व या दिनांक 08-03-2019 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरूस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-02-2019 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री रामभज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री मदन सिंह पुत्र श्री मंगलु राम, निवासी ग्राम वजीरपुर टटयाणा, डाकघर दिदवारी, तहसील ईसराना, जिला पानीपत, हरियाणा।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मदन सिंह पुत्र श्री मंगलु राम, निवासी ग्राम वजीरपुर टटयाणा, डाकघर दिदवारी, तहसील ईसराना, जिला पानीपत, हरियाणा का मूल प्रकरण मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) व मुख्य चिकित्सा8411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940 अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के कार्यालय पत्र संख्या एच0एफ0डब्ल्यू0-एन0/एस0टी0/बी0डी0/डिलेड केस/2018-3802 दिनांक 16-11-2018 द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें उनके पुत्र वंश जिनकी जन्म तिथि 09-08-2005 है। जिसे वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत शरली, मानपुर के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके, जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2019 को प्रातः 11.00 बजे या 28-02-2019 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री मदन सिंह पुत्र श्री मंगलु राम, निवासी ग्राम वजीरपुर टटयाणा, डा0 दिदवारी, तहसील ईसराना, जिला पानीपत, हरियाणा पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 02-02-2019 को मेरेे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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े
CHANGE OF NAME
I, Rakesh Salhotra s/o Sh. Desh Raj, r/o Ahmediya Manzil, Jiwanoo Colony, Parimahal Shimla 9, H.P. declares that I have changed my name from Rakesh Salhotra to Rakesh Malhotra. Please note.
RAKESH MALHOTRA,
s/o Sh. Desh Raj, r/o Ahmediya Manzil,
Jiwanoo Colony, Parimahal, Shimla 9 (H.P.).
8412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 फरवरी, 2019/1 फाल्गुन, 1940नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है