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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 243, 01 March 2019

Published 01 March 2019

Gazette no.
243
Gazetteid
243/GAZETTE/2019-01/03/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-03-01.243_gazette_2019-01_03_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 1 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd February, 2019

No. HFW-B(G)1-2/2017.—The Governor, Himachal Pradesh in order to facilitate opportunities to conduct both long-term and high-impact research in the health care sector in the State of Himachal Pradesh is pleased to direct the formulation of guidelines for Research Grant Program as under:—

243-राजपत्र/2019-01-03-2019 (8851)8852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 1. Background: The Research Grant Program (RGP) will be a research program for the entire Medical faculty working in Government Medical/Dental Colleges and the Medical Officers working in various Health Institutions under the Department of Health & Family Welfare, Himachal Pradesh. The RGP will fund research on basic, translational, and clinical research through an annual grant. The unique funding environment of the RGP is expected to facilitate opportunities to conduct both long-term and high-impact science that would otherwise be difficult to undertake. With rigorous reviews, RGP is expected to ensure that only the most outstanding research proposals secure funding.

2. Objectives:

The objectives of RGP shall remain the following:—

2.1 Promote public health and reduce disease burden through quality research in basic sciences, clinical medicine and translational research.

2.2 Adopting districts for developing models of care/intervention for promotion of public health, primary and secondary prevention of diseases through demonstration projects that are innovative, context specific and resource sensitive and scalable.

2.3 Respond rapidly to critical public health needs of Healthcare in Himachal Pradesh.

2.4 Capacity building of medical faculty and Medical Officers as researchers through periodic research methodology workshops.

2.5 Foster sharing of information and dissemination of the major scientific discoveries to the public through publications and conference.

3. Committees/Councils:

3.1 There shall be Project Screening Committee (PSC) at the level of Directorate of Medical Education & Research, Himachal Pradesh with the following composition:

(a) Director Medical Education & Research – Chairman

(b) Additional/Joint Director DME & R, H.P.

(c) Deputy Controller (F&A) DME & R, H.P.

(d) Two experts based on their research work and experiences from medical colleges in the State (to be nominated by DME).

(e) One expert based on research and experiences (to be nominated by DHS).

3.2 There shall be at least five members Research Advisory Council (RAC) in every Medical/Dental College headed by the Principal of the college. Other four members will be the faculty members of the college, which shall be nominated by the Principal of the concerned college. If a nominated member of the council himself/herself is applicant or part of the research project, he/she will not participate in review of research proposal. The Assistant Controller (Finance & Accounts) posted8853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 in the college will help the Research Council to justify the cost methodology used in the proposal.

3.3 Similarly there shall be a five members Research Advisory Council at the level of Directorate of Health Services headed by the Director, Health Services. Other four members shall be nominated by the Director, Health Services. If a nominated member of the council himself/herself is applicant or part of the research project, he/she will not participate in review of research proposal. The Assistant Controller (Finance & Accounts) posted in the Directorate of Health Services will help the Research Advisory Council to justify the cost methodology used in the proposal.

3.4 The Research Advisory Council will make efforts to promote project development through research methodology workshops from time to time.

3.5 There shall be Ethical committees at the level of the Medical/Dental Colleges and the Directorate of Health Services. Institutional Ethical Committees shall be notified by the Director Medical Education & Research for Medical/Dental Colleges and by the Director Health Services for Directorate of Health Services adhering to the guidelines laid down by the ICMR as NATIONAL ETHICAL GUIDELINES FOR BIOMEDICAL AND HEALTH RESEARCH INVOLVING HUMAN PARTICIPANTS or any other guidelines issued by the competent authorities in this matter. Care should be taken that the Ethical Committees should be multi-disciplinary and multi-sectoral.

4. Procedure:

4.1 The Principal Investigator (PI) will submit their project proposals after clearances of the Ethics Committee for the consideration of the Research Advisory Councils through the respective chairman. The project proposals must be submitted in the prescribed format (Annexure-A).

4.2 The Research Advisory Council will evaluate the proposals and prioritize the same in the scale of 1 (Highest) to 10 (lowest) and so on before sending them to DME & R for consideration by the PSC. The Research Council will also evaluate the proposed outlay and then recommend the outlay for the project. In addition the Research Advisory Council will explore the possibility of blinded peer review of submitted project(s).

4.3 The PSC shall consider the recommendations made by the Research Advisory Councils and recommend the projects for the sanction by the Director Medical Education & Research, H.P. While recommending the projects, the endeavor of the PSC shall be to give equal opportunities to all the institutions vis-a-vis available funds during the respective financial year and also should be based on the merits of the study evaluated on objective parameters.

4.4 The PSC as well as Research Advisory Councils shall endeavor for cost cuttings in the project proposals keeping in view the Government norms/rules and availability of funds.

4.5 The PSC shall meet at least once a quarter and clear the pending proposals received from the Research Advisory Councils besides monitoring the progress of already sanctioned projects.

8854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 5. Grant:

The Annual Research Grant under the RGP shall be sanctioned for a period of 1 year which can be extended for another year on the recommendation of the Research Advisory Council. The projects would be funded on competitive basis only after fulfilling the terms and conditions enlisted below:

5.1 Only one project per investigator is permissible in a financial year.

5.2 Those investigators who have been funded for any Project earlier will be funded for next project only if their previous project has been completed, its final report submitted to the Research Advisory Council and at least one publication from the funded project submitted to a Pubmed indexed Journal. However, there shall be no bar for making an application for funding during this period.

5.3 The funds under RGP shall not be used for student's thesis.

5.4 The same project should not be submitted for funding to more than one funding agency. The investigator will have to give an undertaking in this regard while applying for the grant.

5.5 In case, same project is submitted by two or more medical faculties or Medical Officers, the senior most members will be awarded the grant. However, this shall be subject to the priority made by the respective Research Advisory Council.

5.6 The Funding is available only up to a maximum of Rs. 3.0 lakhs/ year in equal installment every 6 months depending on the progress of the project. However, full funding can also be made in a single installment depending upon the situation/demand of the investigator. Moreover, in extra-ordinary cases, ceiling for the project may be enhanced to not more the Rs. 5 lakhs/project for cases duly approved by Research Advisory Councils in this regard.

5.7 The funds will be utilized for purchase of consumable, chemicals, kits, disposables, stationary and printing expenses etc. after completion of codal formalities. However purchase of computers, peripherals and other permanent nature of assets will not be allowed. The funds in no way shall be utilized for personal gain by the Investigators or other officers associated in the projects. The PI shall be allowed to utilize the funds so allotted for outsourcing the ancillary activities like record keeping, document writing, sample collections etc. for which appropriate sum/honorarium can be paid. It shall be the responsibility of the Principal Investigator to ensure adherence to the prescribed codal formalities for utilization of the fund granted.

5.8 After approval, the Director Medical Education & Research shall transfer the grant to the Chairman of the respective Research Advisory Council who shall further transfer the same to an account set up exclusively for the project and operated jointly by PI and Assistant Controller Finance & Accounts (in o/o Principal of respective college or in o/o CMO in case project is sanctioned through Research Advisory Council of the Directorate of Health Services).

5.9 Once the project is sanctioned by the DME&R HP,

a. The funds in no way shall be allowed to be diverted to other purposes during the tenure of the project.

8855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 b. The PI shall not be allowed to change the topic of the project.

c. The guidelines/instructions issued by the Government of Himachal Pradesh shall be adhered to while incurring the funds so allocated.

5.10 Collaboration outside institution is also permitted; however the Principal Investigator and Co- Principal Investigator should be a member of the Health services of the state and the responsibility of managing the Grant will lie with the Principal Investigator. Multi-centric collaborative research proposals, involving networking of medical colleges and peripheral services of the State shall be encouraged.

5.11 Progress of research work will be reviewed by the Research Advisory Councils of the respective colleges every three months through presentation by the investigators and as per Annexures-A and B. Funding may be discontinued if the progress reports are not received for evaluation and in that case the DME & R shall be at liberty to recover the sanctioned funds from the Principal Investigator.

5.12 Once sanctioned, the PI will not be allowed to avail of leave of more than 3 months without making appropriate arrangements for the work to be completed.

5.13 The annual report of the sanctioned project will be presented by the PI during the Research Advisory Council meeting which shall forwarded the same to DME &R HP with its comments and the same shall be reviewed in PSC meetings.

5.14 On completion of the project, the PI will submit to DME & R HP, the utilization certificate alongwith the statement of expenditure jointly signed by the Assistant Controller (F&A) and countersigned by the Principal of the concerned Institute/Chief Medical Officer as the case may be. The vouchers shall be retained by the PI for an appropriate time so that same could be made available in case of audit etc.

5.15 Rs. 50000 would be permissible per year for Project Screening Committee and each Research Advisory Council for conducting workshops in Research methodology as well as to meet out the ancillary expenses.

5.16 On completion of the project, the PI will submit the research work, findings, paper published on the study and other achievements to the DME&R HP. All new intellectual property viz. patents, copyrights, design etc generated as part of the study would belong to the Government.

6. Guidelines for preparing the protocol:

6.1 The aims and objectives of the research proposal should be stated clearly. The novelty, applicability of the research outcome and justification of the study should be stated clearly.

6.2 The background should be brief and not more than one page. This should include brief description of importance of the study topic, existing knowledge, knowledge gaps and how the study intends to bridge the knowledge gap.

6.3 Methodology should describe the study population, selection method, study design, data collection, tools used to measure data, steps taken to ensure quality of data recorded and how the data will be analyzed to answer the research question.

8856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940

6.4 The budget should clearly specify the requirements for consumables, research manpower, unit cost number of units and total cost etc. The budget should not be tailored to make it around Rs. 3.0 lakhs.

6.5 In general, project proponent shall refrain from submitting 'Clinical Trial' proposals as they require DCGI clearance and also compensation to be paid in the event of serious adverse reaction. The budget allocation will have no provision for providing compensation.

6.6 No duplicate projects (which have already been submitted elsewhere) should be submitted.

6.7 A check list should be submitted alongwith the proposal to ensure adherence to these guidelines.

By order,

R . D. DHIMAN, Additional Chief Secretary (Health).

__________

ANNEXURE-A Proforma for Project Proposals for Research Grant

PART-I : GENERAL INFORMATION

1. Project Title :

2. a. Broad Area: Basic/Translation/Clinical/Systems research/ Community/ Education/ Behavioural b. Specific Area:

c. Key words (maximum three):

3. Duration:

4. Total Cost:

5. Departments involved in the proposal:

6. Principal Investigator

Name:

Date of Birth:

Designation:

Department:

Telephone: E-mail:

Number of funded research projects being handled at present:

7. a. Co-Investigator–I

Name:

8857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 Date of Birth:

Designation:

Department:

Telephone:

E-mail:

Number of funded research projects being handled at present:

8. b. Co-Investigator –II

Name:

Date of Birth:

Designation:

Department:

Telephone: E-mail:

Number of funded research projects being handled at present:

(The number of co-investigators is not restricted. Add if more than two in the above format.)

9. Project Summary (maximum 500 words): The summary should briefly describe the importance of the study, the novelty of the study and potential applicability.

PART-II: Technical details of the project

(The total pages should be in 1.5 space, letter size 11, Times New Roman)

10. Introduction : Should describe in brief the importance of the research topic, Existing knowledge based on the relevant literature review, highlight the knowledge gaps, how the investigator intends to bridge the knowledge gap to justify the study. Describe the research question, aims and objectives clearly

11. Work Plan : should not exceed three pages

12. Detailed Methodology : should define the study population, selection methods, study design, detailed description of data to be measured, tools to be used for measuring data, steps taken to ensure quality and reliability of the data to be recorded and outcome measures clearly.

13. Data analysis plan : Should describe how the data will be reported, how the data will be analyzed to answer the research question using what statistical method. What level of type 1 error would be accepted to state the observations/conclusions drawn are statistically significant.

14. Timelines:

Milestones Targets
Names Designation (email and address)
8858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 15. Name and address of three Indian experts in the field:

16. Updated CV including Publications and honors/ awards of the principal Investigator 17. List of current projects being handled including source and amount of funding.

18. Intramural project handled in the preceding two years.

Name of the principal Investigator Title Status

PART-III: BUDGET PARTICULARS

19. Total budget in rupees:

Sl. No. Heads Unit cost Number of units Total cost Justification
Total. .

Please provide justification under each item.

Signature of Principal Investigator:

Date:

Signature of Co- Investigator(s) Date:

Signature of Head of the Department Date:

ANNEXURE-B

_________

Proforma for periodic progress report

PART 1: GENERAL INFORMATION

1. Project Title:

2. a. Broad Area: Basic, Translational/Clinical/Systems research/Community/ Education/ Behavioral b. Specific Area:

8859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 3. Project Started on:

4. Duration:

5. Funds:

(a) Sanctioned

(b) Utilized so far

6. Investigators:

(a) Principal Investigator

(b) Co- Investigator- I

(c) Co- Investigator-II

PART -II: TECHNICAL REPORT

7. Specific objectives:

8. Work done so far (objective -wise):

9. Timelines (Achieved)

Milestones Targets Achieved

10. Detailed results:

11. Summary of the results ( 250 words):

12. Publications out of the project work:

__________

ANNEXURE-C

Proforma for final progress report

PART-1: GENERAL INFORMATION

1. Project Title:

2. a. Broad Area:

Basic,Translational/Clinical/Systemsresearch/Community/Education/ Behavioural b. Specific Area:

3. Project Started on :

4. Duration:

8860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 5. Funds:

(a) Sanctioned

(b) Utilized

6. Principal Investigator

7. a. Co- Investigator- I

b. Co- Investigator-II

PART-II: TECHNICAL REPORT

8. Specific objectives:

9. Work done

Methods

Result

Discussion

10. Conclusion

11. Implications/ Outcomes

12. Summary of the results (1000 words in "background, objectives methodology, result and conclusion" format) 13. Publication:

14. Patents/products developed (if any):

_________

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 फरवरी, 2019

संख्याः एल0सी0डी0-ए0 (4)-11/2010.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-7-2018 का आंशिक संशोधन करते हुए, हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की पहाड़ी (हिमाचली) भाषा तथा साहित्य के विकास हेतु स्थायी समिति में श्री दीपक शर्मा, निरमण्ड, जिला कुल्लू के स्थान पर डॉ0 सूरत राम, भून्तर जिला कुल्लू को सदस्य मनोनीत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा, पूर्णिमा चौहान, सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति)।8861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 आबकारी एवं कराधान विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला-2, 11 जुलाई, 2017

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ईएक्सएन-एफ (10)-14/2017-लूज़ द्वारा तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 1/2017-राज्य कर (दर) तथा संख्या ईएक्सएन-एफ(10)-14/2017-लूज़ द्वारा तारीख 29 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 2/2017-राज्य कर (दर) में,--

शुद्धिपत्र का विवरण

क्रम संख्या अधिसूचना संख्या शुद्धिपत्र का स्वरूप
1. 1/2017-राज्य कर (दर) 1. अनुसूची- 2-5% / 5% में- (क) पृष्ठ 9174 पर क्रम सं. 35 में, स्तम्भ (3) में शब्दाें "काफी, चाहे भर्जित या कैफिन रहित है या नहीं" के स्थान पर "काफी भर्जित, चाहे कैफिन रहित है या नहीं" पढे ; ं [काफी बीनज़ जो भर्जित नहीं है को जीएसटी से छूट प्राप्त है] (ख) पृष्ठ 9177 पर क्रम सं. 103 के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित करे - ं [जी.एस.टी. परिषद के निर्णय के अनुसार सभी वस्तुएं जो अध्याय 23 के अन्तर्गत छूट की सूची में निर्दिष्ट नहीं हैं, 5% की कर दर पर हैं ] (ग) पृष्ठ 9180 पर क्रम सं. 165 मे ं, स्तम्भ सं0 (2) में "2710 19 00" को "2711 19 00" पढे ; ं (घ) पृष्ठ 9182 पर क्रम सं. 234 में, स्तम्भ सं0 (2) में "84 या 85" को "84, 85 या 94" पढे ; ं 2. अनुसूची-6% / 12% में,- (क) पृष्ठ 9191 में क्रम सं0 16 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि
"103 (अ) 2302 चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधाें के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक से भिन्न]";
स्थापित करे ः- ं [जी.एस.टी. परिषद के निर्णय के अनुसार काजू और किशमिश कोे छोड़कर शुष्क फल जो अध्याय 8 के अन्तर्गत आते हैं, 12% की कर दर पर हैं। निम्बुकुल फल, ताजे को जीएसटी से छूट प्राप्त है ] (ख) पृष्ठ 9192 पर क्रम सं. 47, 48, 49 और 50 पर स्तम्भ (2) में, "2202 90 10", "2202 90 20", "2202 90 90" और "2202 90 30" को क्रमशः "2202 99 10", "2202 99 20", "2202 99 90" और "2202 99 30" पढ़े । ं 3 . अनुसूची-14% / 28% में,- (क) पृष्ठ 9227 पर क्रम सं. 11 पर स्तम्भ (2) में, "90 90 2202" को "2202 99 90" पढें; (ख) पृष्ठ 9237 पर क्रम सं. 163 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाएगीः- [जी.एस.टी. परिषद के निर्णय के अनुसार उपरोक्त से अन्यथा ट्रैक्टर 12% की दर से कराधेय है, जबकि अध्याय 87 के अन्तर्गत आने वाली अन्य सभी वस्तुएं जो कहीं और निर्दिष्ट नहीं हों, 28% की कर दर पर हैं ]
क्र0 सं0 शीर्ष विवरण
16 0805 निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मैंडारिन, (जिसकेे अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं); क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे ही निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोमलोस भी हैंं, नींबू (निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल लिमोनम) और लाइम (निम्बुकुल आरन्टीफोलिया, निम्बुकुल लैटिफोलिया), शुष्कित";
"163(अ) 8701 "1800 सीसी से अधिक क्षमता के ईंजन के अर्ध-अनुयान के लिए सड़क ट्रैक्टर"।
4. 2/2017-राज्य कर (दर) 1. अनुसूची में,- (क) पृष्ठ 9259 पर क्रम संख्या 45 के स्तम्भ (3) में प्रविष्टि "शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं" के स्थान पर "शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हैं]" पढे ; ं ["शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं (जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया
है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हैं) पहले से ही 5% जीएसटी पर है] (ख) पृष्ठ 9263 पर क्रम संख्याः 148 में, स्तम्भ (3) में वाक्य (vi) में "[प्रस्तावित जी.एस.टी.शून्य]" शब्दों और कोष्ठकों का लोप करे । ं
8862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस शुद्धिपत्र का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 11 जुलाई, 2017 को पृृष्ठ 3703 से 3704 पर प्रकाशित किया गया था।

___________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जुलाई, 2017

संख्याःई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, संख्या ई.एक्स. एन.-एफ(10)-14/2017-लूज़ द्वारा तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः-

2. उक्त अधिसूचना में,-

(i) अनुसूची I-2.5% में पृृष्ठ 9180 में, क्रम सं. 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

(1) (2) (3)
"182क 3102 खनिज या रसायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182ख 3103 खनिज या रसायनिक उर्वरक, फास्फेटी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182ग 3104 खनिज या रसायनिक उर्वरक, पोटाशी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182घ 3105 खनिज या रसायनिक उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम मे से दो या ं तीन उर्वरक तत्व अंतर्विष्ट हैं; अन्य उर्वरक; इस अध्याय के माल, टिकियो या वेैसे ं ही रूपों या पैकेजो में, जिनका सकल भार 10 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है, उनसे ं भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है";

(ii) अनुसूची II-6% में, पृष्ठ 9193 पर क्रम सं. 66, 67, 68 और 69 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।8864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 3. यह अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव अर्थात्‌ 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी। आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 जुलाई, 2017 को पृृष्ठ 3860 से 3861 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जुलाई, 2017

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और उपधारा (11) और धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, संख्या ई.एक्स.एन-एफ (10)-15/2017 द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 11/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

2. उक्त अधिसूचना में, पृष्ठ 9130 पर पैरा सं0 4 के पश्चात्‌ निम्नलिखित सारणी रखी जाएगीः- सारणीः सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम

क्रम संख्या अध्याय, खंड, शीर्ष या समूह सेवा कोड (टैरिफ) सेवा का वर्णन
(1) (2) (3) (4)
1. अध्याय 99 सभी सेवाएं
2. खंड 5 सन्निर्माण सेवाएं
3. शीर्ष 9954 सन्निर्माण सेवाएं
4. समूह 99541 भवनों की सन्निर्माण सेवाएं
5. 995411 एकल निवास गृह या बहु निवास गृह या बहुमंजिलें आवासीय भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं।
6. 995412 वृृद्ध आश्रमों, बेघरों के आश्रयस्थलों, छात्रावासों और उन जैसे अन्य आवासीय भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं।
7. 995413 उत्पादन क्रियाकलापो ं (एसैम्बली लाइन क्रियालापों के लिए प्रयुक्त) के लिए प्रयुक्त भवनों, कार्यशालाओं, भण्डागारण भवनों जैसे ओद्यौगिक भवनों और अन्य वैसे ही ओद्यौगिक भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं।
8. 995414 कार्यालय भवनों, प्रदर्शनी और विवाह हॉल, माल, होटल, रैस्टोरैंट, विमानपत्तन, रेल या सड़क टर्मिनल, पार्किंग गैराज, पैट्रोल और सर्विस स्टेशन, थियेटर और अन्य वैसे ही भवनों जैसे वाणिज्यिक भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएंं।
9. 995415
10. 995416
11. 995419
12. समूह 99542
13. 995421
14. 995422
15. 995423
16. 995424
17. 995425
18. 995426
19. 995427
20. 995428
21. 995429
22. समूह 99543
23. 995431
24. 995432
25. 995433
26. 995434
27. 995435
28. 995439
29. समूह 99544
30. 995441
31. 995442
32. 995443 सभी किस्म के सड़क फर्नीचर (जैसे बस शैल्टर, बैंच, टैलीफोन बूथ, जन-सुविधाएं और अन्य समान फर्नीचर) संबंधी प्रतिष्ठापन सेवाएं।
33. 995444 अन्य संयोजन और खड़ा करने संबंधी सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
34. 995449 सेवाएं, जिनमें उपरोक्त संनिर्माणों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन, रखरखाव सेवाएं सम्मिलित है।
35. समूह 99545 विशेष व्यापार संनिर्माण सेवाएं
36. 995451 बल्ली लगाना और नींव सेवाएं
37. 995452 भवन फ्रेमिंग और छत फ्रेमिंग सेवाएं
38. 995453 रूफिंग और वाटर प्रूफिंग सेवाएं
39. 995454 कंक्रीट सेवाएं
40. 995455 अवसंरचनात्मक इस्पात को खड़ा करने संबंधी सेवाएं
41. 995456 राजमिस्त्री सेवाएं
42. 995457 पाड़ सेवाएं
43. 995458 अन्य विशेष व्यापार निर्माण सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
44. 995459 सेवाएं, जिसमें उपरोक्त संनिर्माणों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन, रखरखाव सेवाएं सम्मिलित हैं।
45. समूह 99546 प्रतिष्ठापन सेवाएं
46. 995461 वैद्युत प्रतिष्ठापन सेवाएं, जिनमें वैद्युत वायरिंग और फिटिंग सेवाएं, फायर अलार्म प्रतिष्ठापन, बर्गलर अलार्म प्रणाली प्रतिष्ठापन सेवाएं सम्मिलित हैं।
47. 995462 जल नलसाजी और नाली बिछाने की सेवाएं
48. 995463 ऊष्मण, संवातन और वातानकूलन उपस्कर प्रतिष्ठापन सेवाएं
49. 995464 गैस फिटिंग प्रतिष्ठापन सेवाएं
50. 995465 इंसुलेशन सेवाएं
51. 995466 लिफ्ट और एस्कलेटर प्रतिष्ठापन सेवाएं
52. 995468 अन्य प्रतिष्ठापन सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
53. 995469 सेवाएं जिसमे ं उपरोक्त प्रतिष्ठापनों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन, रखरखाव सेवाएं सम्मिलित हैं।
54. समूह 99547 भवन निर्माण पूरा करना और परिसज्जा सेवाएं
55. 995471 ग्लेजिंग सेवाएं
56. 995472 प्लास्टर सेवाएं
57. 995473 र ग-रोगन सेवाएं ं
58. 995474 फर्श और दीवार पर टाइल लगाने की सेवाएं
59. 995475 अन्य फर्श बिछाने, दीवार ढकने और दीवार पर कागज लगाने की सेवाएं।
60. 995476 ज्वाइनरी और बढ़ई सेवाएं
61. 995477 बाहर की दीवार ओर रेलिंग लगाने की सेवाएं
62. 995478 अन्य भवन निर्माण पूरा करना और परिसज्जा सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं।
63. 995479
64. खंड 6
65. शीर्ष 9961
66. समूह 99611
67. 996111
68. शीर्ष 9962
69. समूह 99621
70. 996211
71. शीर्ष 9963
72. समूह 99631
73. 996311
74. 996312
75. 996313
76. समूह 99632
77. 996321
78. 996322
79. 996329
80. समूह 99633
81. 996331
82. 996332
83. 996333
84. 996334
85. 996335
86. 996336
87. 996337
88. 996339
89. शीर्ष 9964 यात्री यातायात सेवाएं
90. समूह 99641 यात्रियों की स्थानीय परिवहन और पर्यटन परिवहन सेवाएं
91. 996411 र ेल, मेट्रो, मोनो-रेल, बस, ट्राम वे, आटो, तिपहिया स्कूटर और अन्य मोटर यानों द्वारा यात्रियों की स्थानीय भू-परिवहन सेवाएं।
92. 996412 ट ैक्सी सेवाएं, जिसमें रेडियो टैक्सी और अन्य समरूप सेवाएं सम्मिलित हैं
93. 996413 गैर-सूचीबद्ध स्थानीय बस और कोच चार्टर सेवाएं
94. 996414 यात्रियों के लिए अन्य भू-परिवहन सेवाएं
95. 996415 फैरी, क्रूज और वैसे ही जलयानों द्वारा यात्रियों के लिए स्थानीय जल परिवहन सेवाएं।
96. 996416 र ेल, भूमि, जल और वायु पर्यटन द्वारा स्थल दर्शन परिवहन सेवाएं
97. 996419 यात्रियों की अन्य स्थानीय परिवहन सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
98. समूह 99642 यात्रियो की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं ं
99. 996421 र ेलवे द्वारा रेल नेटवर्क, मेट्रो इत्यादि के माध्यम से यात्रियों की लंबी द ूरी की परिवहन सेवाएं।
100. 996422 बस, कार, गैर-अनुसूचित लंबी दूरी की बस और कोच सेवाएं, स्टेज कैरिएज इत्यादि द्वारा सड़क के माध्यम से यात्रियों की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं।
101. 996423 ट ैक्सी सेवाएं, जिसमे रेडियो टैक्सी और अन्य समरूप सेवाएं हैं ं
102. 996424 फैरी, क्रूज जलयानों और वैसे ही यानों द्वारा यात्रियों की तटीय और परासमुद्रीय (ओवरसीज) जल परिवहन सेवाएं।
103. 996425 यात्रियों की घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं
104. 996426 यात्रियों की घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं
105. 996427 यात्रियों की अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं
106. 996429 यात्रियों की अन्य लम्बी दूरी की परिवहन सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं।
107. शीर्ष 9965 माल परिवहन सेवाएं
108. समूह 99651 माल की भू-परिवहन सेवाएं
109. 996511 र ेफ्रिजरेटर, यान, ट्रक, ट्रेलर, मनुष्य या पशु को ले जाने वाले यान या कोई अन्य यान द्वारा माल की सड़क परिवहन सेवाएं, जिसमें पत्र, पार्सल, जीवित पशु, घरेलू और कार्यालय फर्नीचर, कन्टेनर इत्यादि सम्मिलित हैं।
110. 996512 माल की रेल परिवहन सेवाएं, जिसमें पत्र, पार्सल, जीवित पशु, घरेलू और कार्यालय फर्नीचर, इंटरमाडल कन्टेनर, बल्क कारगो इत्यादि सम्मिलित हैं।
111. 996513 पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जल, सीवेज और पाइपलाइन द्वारा अन्य माल की परिवहन सेवाएं।
112. 996519 माल की अन्य भू-परिवहन सेवाएं; जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
113. समूह 99652 माल की जल परिवहन सेवाएं
114. 996521 र ेफ्रिजरेटर, जलयानों, टैंकर, प्रपुंज स्थोरा, कन्टेनर, पोत इत्यादि द्वारा माल की तटीय और परासमुद्रीय जल परिवहन सेवाएं।
115. 996522
116. समूह 99653
117. 996531
118. 996532
119. शीर्ष 9966
120. समूह 99660
121. 996601
122. 996602
123. 996603
124. 996609
125. शीर्ष 9967
126. समूह 99671
127. 996711
128. 996712
129. 996713
130. 996719
131. समूह 99672
132. 996721
133. 996722
134. 996729
135. समूह 99673
136. 996731
137. 996739
138. समूह 99674
139. 996741
140. 996742
141. 996743
142. 996744
143. 996749
144. समूह 99675
145. 996751
146. 996752 पाइलोटेज और बर्थिंग सेवाएं
147. 996753 जलयान, मल निकासी और पुनःफ्लोटिंग सेवाएं
148. 996759 जल परिवहन के लिए अन्य सहायक सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं।
149. समूह 99676 वायु और अंतरिक्ष परिवहन के लिए सहायक सेवाएं
150. 996761 हवाई अड्‌डा प्रचालन सेवाएं (स्थोरा उतारने चढ़ाने की सेवाओं को छोड़कर)।
151. 996762 वायु यातायात नियंत्रण सेवाएं
152. 996763 वायु परिवहन के लिए अन्य सहायक सेवाएं
153. 996764 अंतरिक्ष परिवहन के लिए सहायक सेवाएं
154. समूह 99679 अन्य सहायक परिवहन सेवाएं
155. 996791 सड़क परिवहन के लिए माल परिवहन अभिकरण सेवाएं
156. 996792 परिवहन के अन्य माध्यमों के लिए माल परिवहन अभिकरण सेवाएं
157. 996793 अन्य माल परिवहन सेवाएं
158. 996799 अन्य सहायक परिवहन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
159. शीर्ष 9968 डाक और कुरियर सेवाएं
160. समूह 99681 डाक और कुरियर सेवाएं
161. 996811 डाक सेवाएं, जिसमें डाकघर काउंटर सेवाएं, मेल बाक्स, रेंटल सेवाएं सम्मिलित हैं।
162. 996812 कुरियर सेवाएं
163. 996813 स्थानीय डिलीवरी सेवाएं
164. 996819 अन्य डिलीवरी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
165. शीर्ष 9969 विद्युत, गैस, जल और अन्य वितरण सेवाएं
166. समूह 99691 विद्युत और गैस वितरण सेवाएं
167. 996911 विद्युत पारेषण सेवाएं
168. 996912 विद्युत वितरण सेवाएं
169. 996913 गैस वितरण सेवाएं
170. समूह 99692 जल वितरण और अन्य सेवाएं
171. 996921 जल वितरण सेवाएं
172. 996922 सेवाएं, जिसमें भाप का वितरण, गर्म जल और वायु प्रशीतन प्रदान इत्यादि अंतर्वलित हैं।
173. 996929 अन्य समरूप सेवाएं
174. खंड 7 वित्तीय और संबंधित सेवाएं, रियल एस्टेट सेवाएं, और किराए और पट्‌टा देने की सेवाएं।
175. शीर्ष 9971 वित्तीय और संबंधित सेवाएं
176. समूह 99711 वित्तीय सेवाएं (विनिधान बैंकिंग, बीमा सेवाएं और पैंशन सेवाओं को छोड़कर)।
177. 997111 केंद्रीय बैंकिंग सेवाएं
178. 997112 निक्षेप सेवाएं
179. 997113
180. 997114
181. 997119
182. समूह 99712
183. 997120
184. समूह 99713
185. 997131
186. 997132
187. 997133
188. 997134
189. 997135
190. 997136
191. 997137
192. 997139
193. समूह 99714
194. 997141
195. 997142
196. 997143
197. 997144
198. 997145
199. 997146
200. 997149
201. समूह 99715
202. 997151
203. 997152
204. 997153
205. 997154
206. 997155
207. 997156
208. 997157
209. 997158
210. 997159
211. समूह 99716
212. 997161
213. 997162
214. 997163 बीमांकक सेवाएं
215. 997164 पैंशन निधि प्रबंध सेवाएं
216. 997169 बीमा और पेंशन के लिए सहायक सेवाएं
217. समूह 99717 धृति वित्तीय आस्ति संबंधी सेवाएं
218. 997171 समानुषंगी कंपनियों की साम्या धृति संबंधी सेवाएं
219. 997172 न्यासों और निधियो ं तथा वैसी ही वित्तीय अस्तित्वों की धृति प्रतिभूतियों और अन्य आस्ति से संबंधित सेवाएं।
220. शीर्ष 9972 भू संपदा संबंधी सेवाएं
221. समूह 99721 भू संपदा संबंधी सेवाएं, जिनमे स्वामित्वाधीन या पट्‌टेदार संपत्ति ं अंतर्वलित है।
222. 997211 किराए या पट्‌टे पर देने संबंधी सेवाएं, जिनमें स्वामित्वाधीन या पट्‌टेदार आवासिक संपत्ति अंतर्वलित है।
223. 997212 किराए या पट्‌टे पर देने संबंधी सेवाएं, जिनमें स्वामित्वाधीन या पट्‌टेदार गैर-आवासिक संपत्ति अंतर्वलित है।
224. 997213 भवनों के व्यापार संबंधी सेवाएं
225. 997214 समय-भाग संपत्ति की व्यापार संबंधी सेवाएं
226. 997215 रिक्त और उप विभाजित भूमि की व्यापार संबंधी सेवाएं
227. समूह 99722 फीस या कमीशन या संविदा पर आधारित भू संपदा सेवाएं
228. 997221 फीस या कमीशन पर या संविदा पर आधारित संपत्ति प्रबंध सेवाएं
229. 997222 फीस या कमीशन पर या संविदा के आधार पर भवन विक्रय
230. 997223 फीस या कमीशन पर या संविदा के आधार पर भूमि विक्रय
231. 997224 फीस या कमीशन पर या संविदा के आधार पर भू संपदा संपत्ति अंकन सेवाएं।
232. शीर्ष 9973 प्रचालक के साथ या उसके बिना पट्‌टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं।
233. समूह 99731 प्रचालक के साथ या उसके बिना मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्‌टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं।
234. 997311 प्रचालक के साथ या उसके बिना आधानों सहित संबद्ध परिवहन उपस्कर से संबंधित पट्‌टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं।
235. 997312 प्रचालक के साथ या उसके बिना कृषि मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्‌टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं।
236. 997313 प्रचालक के साथ या उसके बिना संनिर्माण मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्‌टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं।
237. 997314 प्रचालक के साथ या उसके बिना कार्यालय मशीनरी और उपस्कर (कंप्यूटर के सिवाए) से संबंधित पट्‌टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं।
238. 997315 प्रचालक के साथ या उसके बिना कंप्यूटरों से संबंधित पट्‌टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं।
239. 997316 प्रचालक के साथ या उसके बिना दूरसंचार उपस्कर से संबंधित पट्‌टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं।
240. 997319 प्रचालक के साथ या बिना अन्य मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्‌टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं।
241. समूह 99732
242. 997321
243. 997322
244. 997323
245. 997324
246. 997325
247. 997326
248. 997327
249. 997329
250. समूह 99733
251. 997331
252. 997332
253. 997333
254. 997334
255. 997335
256. 997336
257. 997337
258. 997338
259. 997339
260. खंड 8
261. शीर्ष 9981
262. समूह 99811
263. 998111
264. 998112
265. 998113 चिकित्सा विज्ञान और फार्मेेसी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं।
266. 998114 कृृषि विज्ञान में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
267. समूह 99812 सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं।
268. 998121 सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
269. 998122 मानविकी में अनुसंधान प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
270. समूह 99813 अंतरविषयक अनुसंधान सेवाएं
271. 998130 अंतरविषयक अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
272. समूह 99814 मूल अनुसंधान और विकास
273. 998141 औषधि निर्माण में मूल अनुसंधान और विकास
274. 998142 कृषि में मूल अनुसंधान और विकास
275. 998143 जैव प्रौद्योगिकी में मूल अनुसंधान और विकास
276. 998144 कम्प्यूटर संबंधित विज्ञान में मूल अनुसंधान और विकास
277. 998145 अन्य क्षेत्रों में मूल अनुसंधान और विकास जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
278. शीर्ष 9982 विधिक और लेखांकन सेवाएं
279. समूह 99821 विधिक सेवाएं
280. 998211 दांडिक विधि संबंधित विधिक सलाहकारी और प्रतिनिधित्व सेवाएं
281. 998212 विधि के अन्य क्षेत्रों में संबंधित विधिक सलाहकारी और प्रतिनिधित्व सेवाएं।
282. 998213 पेटेंट, प्रतिलिप्याधिकारों और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विधिक प्रलेखीकरण और प्रमाणीकरण सेवाएं।
283. 998214 अन्य दस्तावेजों से संबंधित विधिक प्रलेखीकरण और प्रमाणीकरण सेवाएं।
284. 998215 माध्यस्थम्‌ और सुलह सेवाएं
285. 998216 अन्य विधिक सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
286. समूह 99822 लेखांकन, संपरीक्षण और पुस्तकपालन सेवाएं
287. 998221 वित्तीय संपरीक्षण सेवाएं
288. 998222 लेखांकन और पुस्तकपालन सेवाएं
289. 998223 पेरोल सेवाएं
290. 998224 वैसी ही अन्य सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
291. समूह 99823 कर परामर्शी और तैयारी संबंधी सेवाएं
292. 998231 कारपोरेट कर परामर्श और तैयारी संबंधी सेवाएं
293. 998232 व्यषटिक कर तैयारी और योजना संबंधी सेवाएं
294. समूह 99824 दिवाला और रिसीवर संबंधी सेवाएं
295. 998240 दिवाला और रिसीवर संबंधी सेवाएं
296. शीर्ष 9983 अन्य वृत्तिक, तकनीकी और कारबार संबंधी सेवाएं
297. समूह 99831 परामर्शी प्रबंधन और प्रबंध सेवाएं ; सूचना प्रौद्यौगिकी सेवाएं
298. 998311
299. 998312
300. 998313
301. 998314
302. 998315
303. 998316
304. 998319
305. समूह 99832
306. 998321
307. 998322
308. 998323
309. 998324
310. 998325
311. 998326
312. 998327
313. 998328
314. समूह 99833
315. 998331
316. 998332
317. 998333
318. 998334
319. 998335
320. 998336
321. 998337
322. 998338
323. 998339
324. समूह 99834
325. 998341
326. 998342
327. 998343
328. 998344
329. 998345
330. 998346
331. 998347
332. 998348 कलाकृति का प्रमाणीकरण और अधिप्रमाणन
333. 998349 अन्य तकनीकी और वैज्ञानिक सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
334. समूह 99835 पशु चिकित्सा सेवाएं
335. 998351 पालतू पशुओं से संबंधित पशु चिकित्सा सेवाएं
336. 998352 पशुधन से संबंधित पशु चिकित्सा सेवाएं
337. 998359 अन्य पशु चिकित्सा सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
338. समूह 99836 विज्ञापन सेवाएं और विज्ञापन के लिए स्थान या समय का उपबंध
339. 998361 विज्ञापन संबंधी सेवाएं
340. 998362 कमीशन आधार पर, विज्ञापन के लिए स्थान या समय का क्रय या विक्रय।
341. 998363 प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय (कमीशन से भिन्न)
342. 998364 ट ेलीविजन और रेडियो पर विज्ञापन के लिए समय का विक्रय
343. 998365 इंटरनेट पर विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय
344. 998366 अन्य विज्ञापन के लिए स्थान या समय का विक्रय (कमीशन से भिन्न)
345. समूह 99837 बाजार अनुसंधान और सार्वजनिक राय के लिए मतदान सेवाएं
346. 998371 बाजार अनुसंधान सेवाएं
347. 998372 सार्वजनिक राय के लिए मतदान सेवाएं
348. समूह 99838 फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तथा उनके प्रसंस्करण संबंधी सेवाएं
349. 998381 चित्र फोटोग्राफी संबंधी सेवाएं
350. 998382 विज्ञापन और संबंधित फोटोग्राफी सेवाएं
351. 998383 घटना संबंधी फोटोग्राफी और घटना संबंधी वीडियोग्राफी सेवाएं
352. 998384 विशिष्ट विषय संबंधी फोटोग्राफी सेवाएं
353. 998385 फोटो का प्रत्यावर्तन और उनके परिष्करण संबंधी सेवाएं
354. 998386 फोटो और वीडियो के प्रसंस्करण संबंधी सेवाएं
355. 998387 अन्य फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तथा उनके प्रसंस्करण संबंधी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं।
356. समूह 99839 अन्य वृत्तिक, तकनीकी और कारबार संबंधी सेवाएं
357. 998391 विशिष्ट डिजाइन संबंधी सेवाएं, जिनके अंतर्गत आंतरिक सज्जा संबंधी डिजाइन, फैशन डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन और अन्य विशिष्ट डिजाइन संबंधी सेवाएं भी हैं।
358. 998392 डिजाइन मूल
359. 998393 वैज्ञानिक और तकनीकी परमर्शी सेवाएं
360. 998394 तथ्यों/सूचनाओं का मूल संकलन
361. 998395 अनुवाद और भाषांतरण संबंधी सेवाएं
362. 998396 व्यापार चिन्ह और विशेषाधिकार
363. 998397 प्रायोजन सेवाएं और ब्रांड संवर्धन सेवाएं
364. 998399 अन्य वृत्तिक, तकनीकी और कारबार संबंधी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृृत नहीं हैं।
365. शीर्ष 9984 द रसंचार, प्रसारण और सूचना प्रदाय संबंधी सेवाएं ू
366. समूह 99841
367. 998411
368. 998412
369. 998413
370. 998414
371. 998415
372. 998419
373. समूह 99842
374. 998421
375. 998422
376. 998423
377. 998424
378. 998429
379. समूह 99843
380. 998431
381. 998432
382. 998433
383. 998434
384. 998439
385. समूह 99844
386. 998441
387. 998442
388. 998443
389. समूह 99845
390. 998451
391. 998452
392. 998453
393. समूह 99846
394. 998461
395. 998462
396. 998463
397. 998464
398. 998465
399. 998466
400. शीर्ष 9985 सहायता सेवाएं
401. समूह 99851 नियोजन सेवाएं, जिसके अन्तर्गत कार्मिक अनुसंधान या रैफरल सेवा और श्रम प्रदाय सेवा भी है।
402. 998511 कार्यपालक या प्रतिधारित कार्मिक अनुसंधान सेवाएं
403. 998512 स्थायी नियोजन सेवाएं, कार्यकारी अनुसंधान सेवाओं से भिन्न
404. 998513 स ं विदा कर्मचारिवृृन्द सेवाएं
405. 998514 स्थायी कर्मचारिवृृन्द सेवाएं
406. 998515 दीर्घकालिक कर्मचारिवृृन्द (वेतन चिट्‌टा बनाना) सेवाएं
407. 998516 स्थायी नियोजन सेवाओं मे ं अस्थायी कर्मचारिवृृन्द
408. 998517 सह-नियोजन कर्मचारिवृृन्द सेवाएं
409. 998519 अन्य नियोजन और श्रम प्रदाय सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
410. समूह 99852 अन्वेषण और सुरक्षा सेवाएं
411. 998521 अन्वेषण सेवाएं
412. 998522 सुरक्षा परामर्श सेवाएं
413. 998523 सुरक्षा प्रणाली सेवाएं
414. 998524 बख्तरबंद कार सेवाएं
415. 998525 गार्ड सेवाएं
416. 998526 प्रहरी कुत्ते का प्रशिक्षण
417. 998527 पॉलीग्राफ सेवाएं
418. 998528 ऊ गलीछाप सेवाएं ं
419. 998529 अन्य सुरक्षा सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
420. समूह 99853 सफाई सेवाएं
421. 998531 विसंक्रमणकारी और अन्मूलनकारी सेवाएं
422. 998532 खिड़की सफाई सेवाएं
423. 998533 साधारण सफाई सेवाएं
424. 998534 जलाशयों और तालाबों के लिए विशेषीकृत सफाई सेवाएं
425. 998535 वस्तुओं या परिसरों (शल्य क्रिया कक्ष) का विसंक्रमण
426. 998536 भट्‌टी और चिमनी सफाई सेवाएं
427. 998537 सभी प्रकार के भवनों की बाह्‌य सफाई
428. 998538 परिवहन उपस्कर की सफाई
429. 998539 अन्य सफाई सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
430. समूह 99854 पैकेजिंग सेवाएं
431. 998540 अन्य के लिए माल की पैकेजिंग सेवाएं
432. 998541 पार्सल पैकिंग और उपहार वेष्टन
433. 998542 सिक्का और करैंसी पैकिंग सेवाएं
434. 998549 अन्य पैकेजिंग सेवाएं एन.ई.सी.
435. समूह 99855 यात्रा व्यवस्था, टुअर ऑपरेटर और सम्बन्धित सेवाएं
436. 998551 परिवहन के लिए आरक्षण सेवाएं
437. 998552
438. 998553
439. 998554
440. 998555
441. 998556
442. 998557
443. 998559
444. समूह 99859
445. 998591
446. 998592
447. 998593
448. 998594
449. 998595
450. 998596
451. 998597
452. 998598
453. 998599
454. शीर्ष 9986
455. समूह 99861
456. 998611
457. 998612
458. 998613
459. 998614
460. 998615
461. 998619
462. समूह 99862
463. 998621
464. 998622
465. समूह 99863
466. 998631
467. 998632
468. 998633
469. 998634
470. शीर्ष 9987 अनुरक्षण, मरम्मत और संस्थापन (सन्निर्माण के सिवाय) सेवाएं
471. समूह 99871 संविरचित धातु उत्पादों, मशीनरी, उपस्कर की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं।
472. 998711 स विरचित धातु उत्पादों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं ं
473. 998712 कार्यालय और लेखा मशीनरी की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
474. 998713 कम्प्यूटर और परिधीय उपस्कर की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
475. 998714 परिवहन मशीनरी और उपस्कर की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
476. 998715 विद्युत घरेलू साधित्र
477. 998716 द ूरसंचार उपस्करों और उपकरणों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
478. 998717 वाणिज्यिक और औद्योगिक मशीनरी की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
479. 998718 उत्थापकोें और चल-सोपानों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
480. 998719 अन्य मशीनरी और उपस्करों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
481. समूह 99872 अन्य माल की मरम्मत सेवाएं
482. 998721 जूता और चमड़े के माल की मरम्मत सेवाएं
483. 998722 घड़ियों, क्लॉकों और आभूषणों की मरम्मत सेवाएं
484. 998723 कपड़े और घरेलू टैक्सटाइलों की मरम्मत सेवाएं
485. 998724 फर्नीचर की मरम्मत सेवाएं
486. 998725 साइकिलों की मरम्मत सेवाएं
487. 998726 वाद्ययंत्रों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
488. 998727 फोटोग्राफी, उपस्कर और कैमरों के लिए मरम्मत सेवाएं
489. 998729 अन्य माल की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
490. समूह 99873 संस्थापन सेवाएं (सन्निर्माण से भिन्न)
491. 998731 मशीनरी उपस्कर के सिवाय, संविरचित धातु उत्पादों की संस्थापन सेवाएं।
492. 998732 औद्योगिक विनिर्माण और सेवा उद्योग मशीनरी तथा उपस्कर की संस्थापन सेवाएं।
493. 998733 कार्यालय लेखा मशीनरी और कम्प्यूटरों की संस्थापन सेवाएं
494. 998734 र ेडियो, टेलीविजन और संचार उपस्कर तथा उपकरणों की संस्थापन सेवाएं।
495. 998735 वृत्तिक चिकित्सा मशीनरी और उपस्कर तथा सूक्षमता तथा ऑप्टिकल य त्रो ं की संस्थापन सेवाएं। ं
496. 998736 विद्युत मशीनरी और उपकरण की संस्थापन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं।
497. 998739 अन्य माल की संस्थापन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
498. शीर्ष 9988 अन्य व्यक्तियो स्वामित्वाधीन भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं ं
499. समूह 99881 खाद्य, पेय और तम्बाकू विनिर्माण सेवाएं
500. 998811 मांस प्रसंस्करण सेवाएं
501. 998812 मछली प्रसंस्करण सेवाएं
502. 998813 फल और वनस्पति प्रसंस्करण सेवाएं
503. 998814
504. 998815
505. 998816
506. 998817
507. 998818
508. 998819
509. समूह 99882
510. 998821
511. 998822
512. 998823
513. समूह 99883
514. 998831
515. 998832
516. समूह 99884
517. 998841
518. 998842
519. 998843
520. समूह 99885
521. 998851
522. 998852
523. 998853
524. समूह 99886
525. 998860
526. समूह 99887
527. 998871
528. 998872
529. 998873
530. 998874
531. 998875
532. 998876
533. 998877
534. समूह 99888
535. 998881
536. 998882
537. समूह 99889
538. 998891
539. 998892 आभूषण विनिर्माण सेवाएं
540. 998893 अनुकृति आभूषण विनिर्माण सेवाएं
541. 998894 वाद्य यंत्र विनिर्माण सेवाएं
542. 998895 खेल-कूद माल विनिर्माण सेवाएं
543. 998896 गेम और टॉय विनिर्माण सेवाएं
544. 998897 चिकित्सा और दंत तथा प्रदाय विनिर्माण सेवाएं
545. 998898 अन्य विनिर्माण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
546. शीर्ष 9989 अन्य विनिर्माण सेवाएं, प्रकाशन, मुद्रण और प्रत्युत्पादन सेवाएं, सामग्री वसूली सेवाएं।
547. समूह 99891 प्रकाशन, मुद्रण और प्रत्युत्पादन सेवाएं
548. 998911 किसी फीस या संविदा आधार पर प्रकाशन
549. 998912 किसी फीस या संविदा आधार पर अभिलिखित मीडिया की मुद्रण और प्रत्युत्पादन सेवाएं।
550. समूह 99892 सांचा, दबाई, स्टाम्प लगाना, बहिर्बेधन तथा सदृश प्लास्टिक विनिर्माण सेवाएं।
551. 998920 सांचा, दबाई, स्टाम्प लगाना, बहिर्बेधन तथा सदृश प्लास्टिक विनिर्माण सेवाएं।
552. समूह 99893 ढलाई, गढ़ाई, स्टाम्प लगाना तथा सदृश धातु विनिर्माण सेवाएं
553. 998931 लोहा और इस्पात ढलाई सेवाएं
554. 998932 गैर-लौहमय धातु ढलाई सेवाएं
555. 998933 धातु-गढ़ाई, दबाई, स्टाम्प लगाना, रॉल बनाना तथा चूर्ण धात्विकी सेवाएं।
556. समूह 99894 फीस या संविदा के आधार पर सामग्री वसूली (पुनःचक्रण) सेवाएं
557. 998941 फीस या संविदा के आधार पर धातु अपशिष्ट और स्क्रैप (पुनःचक्रण) वसूली सेवाएं।
558. 998942 फीस या संविदा के आधार पर गैर-धातु अपशिष्ट और स्क्रैप वसूली (पुनःचक्रण) सेवाएं।
559. खंड 9 समुदाय, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं और अन्य प्रकीण सेवाएं
560. शीर्ष 9991 समग्र रूप में पूरे समुदाय के लिए प्रदान किया जाने वाला लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाएं।
561. समूह 99911 सरकार की प्रशासनिक सेवाएं
562. 999111 समग्र सरकारी लोक सेवाएं
563. 999112 सामाजिक सुरक्षा सेवा को छोड़कर शैक्षिक, स्वास्थ्य देखभाल, सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक सेवाओं के उपबंध से संबंधित लोक प्रशासनिक सेवाएं।
564. 999113 कारबार के अधिक दक्ष संचालन से संबंधित लोक प्रशासनिक सेवाएं
565. 999119 सरकार जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं की अन्य प्रशासनिक सेवाएं
566. समूह 99912 समग्र रूप से समुदाय को उपलब्ध कराई जाने वाली लोक प्रशासनिक सेवाएं।
567. 999121 विदेश में विदेशी मामलो , राजनयिक और कांसुलर सेवाओं के सम्बन्धित ं लोक प्रशासनिक सेवाएं।
568 999122
569. 999123
570. 999124
571. 999125
572. 999126
573. 999127
574. 999128
575. 999129
576. समूह 99913
577. 999131
578. 999132
579. 999133
580. 999134
581. शीर्ष 9992
582. समूह 99921
583. 999210
584. समूह 99922
585. 999220
586. समूह 99923
587. 999231
588. 999232
589. समूह 99924
590. 999241
591. 999242
592. 999243
593. 999249
594. समूह 99925
595. 999259
596. समूह 99929
597. 999291
598. 999292
599. 999293
600. 999294
601. 999295
602. 999299 अन्य शैक्षिक समर्थन सेवाएं
603. शीर्ष 9993 मानव स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल सेवाएं
604. समूह 99931 मानव स्वास्थ्य सेवाएं
605. 999311 अतःरोगी सेवाएं
606. 999312 चिकित्सा और दंत सेवाएं
607. 999313 शिशु जन्म और संबंधित सेवाएं
608. 999314 नर्सिंग और फिजियोथेरेप्यूटिक सेवाएं
609. 999315 एम्बुलेंस सेवाएं
610. 999316 चिकित्सा प्रयोगशाला और नैदानिक-इमेजिंग सेवाएं
611. 999317 रक्त, शुक्राणु और अंग बैंक सेवाएं
612. 999319 अन्य मानव स्वास्थ्य सेवाएं, जिसके अंतर्गत होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, नेचरोपैथी, एक्यूपंक्चर आदि हैं।
613. समूह 99932 वृद्ध और निःशक्त के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं
614. 999321 अस्पतालो ं से भिन्न आवासीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
615. 999322 वृद्ध और निःशक्त व्यक्तियो ं के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं
616. समूह 99933 आवास सहित अन्य सामाजिक सेवाएं
617. 999331 मानसिक मंदता, मानसिक स्वास्थ्य रूग्णता या पदार्थों के दुरूपयोग से पीड़ित बालकों के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं।
618. 999332 बालकोें के लिए आवास सहित अन्य सामाजिक सेवाएं
619. 999333 मानसिक मंदता, मानसिक स्वास्थ्य रूग्णता या पदार्थो के दुरूपयोग से पीड़ित व्यस्कोें के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं।
620. 999334 व्यस्को ं के लिए आवास सहित अन्य सामाजिक सेवाएं
621. समूह 99934 वृद्ध और निःशक्त के लिए आवास के बिना सामाजिक सेवाएं
622. 999341 व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं
623. 999349 वृद्धों और निःशक्त जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं के लिए आवास के बिना अन्य सामाजिक सेवाएं।
624. समूह 99935 आवास के बिना अन्य सामाजिक सेवाएं
625. 999351 बालक डे-केयर सेवाएं
626. 999352 बालकों से संबंधित मार्गदर्शन और काउंसलिंग सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं।
627. 999353 आवास के बिना कल्याण सेवाएं
628. 999359 आवास जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं के बिना अन्य सामाजिक सेवाएं
629. शीर्ष 9994 मल और अपशिष्ट संग्रहण, उपचार और निपटान तथा अन्य पर्यावरण संरक्षण सेवाएं।
630. समूह 99941 मल, मल उपचार और सेप्टिक टैंक सफाई सेवा
631. 999411 मल और मल उपचार सेवाएं
632. 999412 सेप्टिक टैंक को खाली करना और साफ करना सेवा
633. समूह 99942 अपशिष्ट संग्रहण सेवाएं
634. 999421 परिसंटकमय अपशिष्ट संग्रहण सेवा
635. 999422
636. 999423
637. 999424
638. समूह 99943
639. 999431
640. 999432
641. 999433
642. समूह 99944
643. 999441
644. 999442
645. 999443
646. 999449
647. समूह 99945
648. 999451
649. 999459
650. समूह 99949
651. 999490
652. शीर्ष 9995
653. समूह 99951
654. 999511
655. 999512
656. समूह 99952
657. 999520
658. समूह 99959
659. 999591
660. 999592
661. 999593
662. 999594
663. 999595
664. 999596
665. 999597
666. 999598
667. 999599
668. शीर्ष 9996
669. समूह 99961
670. 999611 ध्वनि रिकॉर्डिंग सेवाएं
671. 999612 मोशन पिक्चर, वीडियोटेप, टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम तैयार करना सेवा।
672. 999613 पश्च-प्रोडक्शन श्रव्यदृश्य
673. 999614 मोशन पिक्चर, वीडियोटेप, टेलीविजन कार्यक्रम वितरण सेवाएं
674. 999615 मोशन पिक्चर प्रक्षेपण सेवाएं
675. समूह 99962 प्रदर्शन कला और अन्य लाइव मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुति और संवर्धन सेवाएं।
676. 999621 प्रदर्शन कला समारोह संवर्धन और संगठन सेवाएं
677. 999622 प्रदर्शन कला समारोह प्रोडक्शन और प्रस्तुतिकरण सेवाएं
678. 999623 प्रदर्शन कला सुविधा प्रचालन सेवाएं
679. 999629 अन्य प्रदर्शन कला और लाइव मनोरंजन सेवाएंं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
680. समूह 99963 प्रदर्शन और अन्य कलाकारो ं की सेवाएं
681. 999631 प्रदर्शन कलाकारों, जिसके अंतर्गत अभिनेता, पाठक, संगीतकार, गायक, नर्तक,टीवी व्यक्तित्व, स्वतन्त्र मॉडल आदि हैं, की सेवाएं।
682. 999632 लेखकों, कम्पोजरों, वास्तुकारों और अन्य कलाकारों, जिसके अंतर्गत प्रदर्शन कलाकार नहीं हैं, की सेवाएं।
683. 999633 लेखकों, कम्पोजरों और अन्य कलाकारो , जिसके अंतर्गत प्रदर्शन ं कलाकार, चित्रकार और वास्तुकार नहीं हैं, की मूल रचनाएं।
684. समूह 99964 संग्रहालय और परिरक्षण सेवाएं
685. 999641 संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थलों और भवनों की परिरक्षण सेवाएं
686. 999642 वानस्पतिक, प्राणी विज्ञान और प्रकृति संरक्षण सेवाएं
687. समूह 99965 खेल और मनोरंजन खेल सेवाएं
688. 999651 खेल और मनोरंजन खेल समारोह संवर्धन और संगठन सेवाएं
689. 999652 खेल और मनोरंजन खेल सुविधा प्रचालन सेवाएं
690. 999659 अन्य खेल और मनोरंजन खेल सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
691. समूह 99966 एथलीटों की सेवाएं और संबंधित सहायता सेवाएं
692. 999661 एथलीटों की सेवाएं
693. 999662 खेल और मनोरंजन से संबंधित सहायता सेवाएं
694. समूह 99969 अन्य मनोरंजन और मनोरंजन सेवाएं
695. 999691 मनोरंजन पार्क और वैसी ही आकर्षण सेवाएं
696. 999692 जुआ और सट्‌टेबाजी सेवाएं, जिसके अंतर्गत वैसी ही ऑनलाइन सेवाएं हैं।
697. 999693 सिक्का-प्रचालित मनोरंजन मशीन सेवाएं
698. 999694 लॉटरी सेवाएं
699. 999699 अन्य मनोरंजन और मनोरंजन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
700. शीर्ष 9997 अन्य सेवाएं
701. समूह 99971 धुलाई, सफाई और शुष्कन सेवाएं
702. 999711
703. 999712
704. 999713
705. 999714
706. 999715
707. 999719
708. समूह 99972
709. 999721
710. 999722
711. 999723
712. 999729
713. समूह 99973
714. 999731
715. 999732
716. समूह 99979
717. 999791
718. 999792
719. 999793
720. 999794
721. 999795
722. 999799
723. शीर्ष 9998
724. समूह 99980
725. 999800
726. शीर्ष 9999
727. समूह 99990
728. 999900
8866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 8868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 8870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 8872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 8874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 8876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 8878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 8880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 8882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 8884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 8886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940

आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 जुलाई, 2017 को पृृष्ठ 3861 से 3888 पर प्रकाशित किया गया था।8888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जुलाई, 2017

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (4) के अनुसरण में अधिसूचित करते हैं कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचना संख्या 6/2017-केन्द्रीय कर तारीख 19 जून, 2017 यथावश्यक परिवर्तन सहित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को भी लागू होगी।

2. यह अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव तारीख 24 जून, 2017 से प्रवृृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 जुलाई, 2017 को पृृष्ठ 3860 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला-2, 22 अगस्त, 2017

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ईएक्सएन-एफ (10)-14/2017-लूज़ द्वारा तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में,-

(क) अनुसूची I- 2.5% में,-

(i) क्रम सं0 59 में, स्तंभ (3) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये; (ii) क्रम सं0 61 में, स्तंभ (2) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये; (iii) क्रम सं0 92 में,-

(क) स्तंभ (2) में "1702" के स्थान पर "1702 या 1704" पढ़ा जाये;

(ख) स्तंभ (3) में "पामीरा चीनी" के स्थान पर "पामीरा चीनी, मिश्री, बताशा, बुरा" पढ़ा जाये;

(iv) क्रम सं0 185 में, स्तंभ (3) में "अगरबत्ती" के स्थान पर "अगरबत्ती, लोभान" पढ़ा जाये; (v) क्रम सं0 220 में, स्तंभ (3) में,-

(क) "साइमा" के स्थान पर "सलमा" पढ़ा जाये; (ख) "गोटासितारा" के स्थान पर "गोटा, सितारा" पढ़ा जाये; (ग) "गलजल" के स्थान पर "गजाई" पढ़ा जाये;

8889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940

(vi) क्रम सं0 234 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि (छ) के पश्चात, स्थापित करें "(झ) फोटो वाल्टिक सेल्स, चाहे वो मोडयूल में असेम्बल हों अथवा नहीं अथवा पैनल में बने हों अथवा नही" ;

(ख) अनुसूची II- 6% में,-

(i) क्रम सं0 14 में, स्तंभ (3) में "शैल्ड या पील्ड", के पश्चात, स्थापित करें "और शुष्क नारियल" ;

(ii) क्रम सं0 16 में, स्तंभ (3) में "छुआरा" के स्थान पर "छुआरा (मुलायम या हार्ड)" पढ़ा जाये; (iii) क्रम सं0 56 में, स्तंभ (3) में "क्रम संख्या 1(च)" के स्थान पर "क्रम संख्या 1(छ)", पढ़ा जाये;

(iv) क्रम सं0 74 में, स्तंभ (3) में "3302" के स्थान पर "3301" पढ़ा जाये; (v) क्रम सं0 231 में, स्तंभ (3) में "शीर्षक 9208" के स्थान पर "शीर्षक 9208 या 9705" पढ़ा जाये;

(ग) अनुसूची III- 9% में,-

(i) क्रम सं0 55 में, स्तंभ (3) में "फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही", के स्थान पर "फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही के अलावा" पढ़ा जाये;

(ii) क्रम सं0 133 में, स्तंभ (3) में "कृत्रिम फर और उसकी वस्तुएं" के स्थान पर "कृत्रिम फर उसकी वस्तुएं के अलावा" पढ़ा जाये;

(iii) क्रम सं0 233 में, स्तंभ (3) में "सिलाई की सुइयां" का लोप किया जाएगा; (iv) क्रम सं0 247 में, स्तंभ (3) में "0.12.5 मिलीमीटर" के स्थान पर "0.15 मिलीमीटर" पढ़ा जाये;

(v) क्रम सं0 323 में, स्तंभ (2) में "8522 90" के स्थान पर "8422 90" पढ़ा जाये; (vi) क्रम सं0 395 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशीय फाइबर" के स्थान पर "प्रकाशीय फाइबर केबल" पढ़ा जाये;

(vii) क्रम सं0 447 में, स्तंभ (3) में "और अन्य लेखनी" का लोप किया जाएगा;

(घ) अनुसूची IV- 14% में,-

(i) क्रम सं0 158 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन", के स्थान पर "प्रकाशिक फाइबर, प्रकाशिक फाइबर के बंडल या केबल्स" पढ़ा जाये;

(ii) क्रम सं0 161 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशिक फाइबर" के स्थान पर "प्रकाशिक फाइबर केबल्स" पढ़ा जाये;

(iii) क्रम सं0 215 में, स्तंभ (3) में "विडियो गेम कंसोलस और मशीन" के स्थान पर "विडियो गेम्स कंसोलस और मशीन, आर्टिकल और श्रृखला बिलियार्ड (9504 20 00), अन्य गेम्स जो सिक्के के द्वारा खेले जाते हैं, बैंक नोटस, केसिनो गेम्स (9504 20 00), और अन्य (9504 90 90 के बोर्ड गेम्स के अलावा)" पढ़ा जाये;

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस शुद्धिपत्र का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 अगस्त, 2017 को पृृष्ठ 5137 से 5139 पर प्रकाशित किया गया था।8890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940

आबकारी एवं कराधान विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला-2, 22 अगस्त, 2017

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ईएक्सएन-एफ (10)-14/2017-लूज़ द्वारा तारीख 29 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में,--

(क) अनुसूची में,-

(i) क्रम सं0 59 , स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "9" के स्थान पर "7, 9 या 10" पढ़ा जाये; (ii) क्रम सं0 102, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "2302", के स्थान पर "2301, 2302" पढ़ा जाये;

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस शुद्धिपत्र का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 अगस्त, 2017 को पृृष्ठ 5139 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 सितम्बर, 2017

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(iii) निर्माण ठेके की संयुक्त आपूर्ति, जैसा कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में परिभाषित हो, और जो कि सरकार, स्थानीय निकाय या किसी सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने, मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के
माध्यम से प्रदान की गई हो,- ( क) ऐतिहासिक इमारत, प्रागैतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक महत्व के अवशेष या प्रागैतिहासिक उत्खनन या प्राचीन वस्तुएं जो कि प्राचीन स्मारक एवं प्रागैतिहासिक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) में विनिर्दिष्ट हैं; ( ख) नहर, बांध और सिंचाई की अन्य संरचनायें; ( ग) पाइन लाइन, कन्डुइट या प्लांट जो कि (i) जल आपूर्ति (ii) जल शोधन या (iii) सीवरेज शोधन या निपटान के लिए हो । ं 6
(iv) निर्माण ठेके की संयुक्त आपूर्ति, जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा विनिर्दिष्ट हो और निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने, मरम्मत करने, देख-रेख करने, नवीनीकृत करने या संशोधित करने के लिए की गई हो, यथा,- ( क) सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल जो कि सामान्य जनता के सड़क परिवहन के लिए प्रयोग की जाती हो; ( ख) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन या राजीव आवास योजना की किसी स्कीम से संबंधित हो; ( ग) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए (शहरी) आवास मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना, के अंतर्गत "निजी भागीदारी के माध्यम से वर्तमान स्लम वासियों की उनकी वर्तमान जमीन का संसाधन के रूप में प्रयोग करके स्वस्थानिक आवास" से संबंधित हो, केवल वर्तमान स्लम वासियों के लिए; ( घ) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सब के लिए (शहरी) आवास मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना, के अंतर्गत "लाभन्भोगी उन्मुखी व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्धन" से संबंधित हों; ( ङ) प्रदूषण नियंत्रण कचरा निपटान संयंत्र, उनको छोड़कर जो कि कारखाने के एक हिस्से के रूप में अवस्थित हों; या ( च) स ंरचनाएं जो कि शमशान या कब्रगाह, शवदाह के लिए हों। 6
(v) निर्माण ठेके के लिए संयुक्त आपूर्ति, जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा परिभाषित हों और ऐसे निर्माण, स्थापना या मूल निर्माण के माध्यम से की गई हो जो कि निम्नलिखित से संबंधित है,- ( क) र ेलवे, मोनोरेल और मेट्रो को छोड़कर;
(ख) एकल आवासीय इकाई जो कि किसी आवासीय परिषद के हिस्से से पृथक हो; ( ग) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60 वर्ग मीटर तक हो और जो ऐसी आवासीय परियोजना में हो जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई "स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप" के अंतर्गत अनुमोदित हो; ( घ) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60 वर्ग मीटर तक हो और जो ऐसी आवासीय परियोजना म ें हो जिनको कि सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित के अंतर्गत अनुमोदित किया हो- (1) सबके लिए (शहरी) मकान मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना के 'अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप' घटक; (2) राज्य सरकार की कोई आवासीय योजना; (ङ) कृषि उत्पादों के फसलोपरान्त भण्डारण की संरचनाएं जिसमे इस उद्‌्‌देश्य से सम्बंधित कोल्ड स्टोरेज भी आता ं है; या ( च) मैक्नाइज्ड फूड ग्रेन हैण्डलिंग सिस्टम, मशीनरी या उपकरण जो कि उन इकाइयों के लिए हो जहां कि कृषि उत्पादों का खाद्य पदार्थ के रूप में प्रसंस्करण होता है, अल्कोहल युक्त पेय को छोड़कर। 6 --
(vi) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न निर्माण सेवाएं। 9 -";
8892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940

(ii) क्रम सं. 8 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(vi) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है, वहां मोटर कैब द्वारा यात्रियों का परिवहन। 2.5 बशर्ते सेवा की पूर्ति करने मेें प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करे ) ं
या
6 -";
8893 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940

(iii) क्रम सं. 9 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(iii) माल (जिसके अंतर्गत वैयक्तिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया घरेलू माल भी है) के परिवहन के संबंध में परिवहन अभिकरण की सेवाएं। स् पष्टीकरण.--"माल परिवहन अभिकरण" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है। 2.5 बशर्ते सेवा की पूर्ति करने मेें प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करे ) ं
या
6 बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान करने का विकल्प च ुनती है, उसे तदोपरांत अपने द्वारा माल परिवहन अभिकरण की आपूर्ति की जाने वाली सभी सेवाओं पर 6 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान करना पड़ेगा।";

(iv) क्रम सं. 10 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(i) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है वहां मोटर कैब को किराए पर देना। 2.5 बशर्ते सेवा की पूर्ति करने मेें प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करे ) ं
य ा
6 -";

(v) क्रम सं. 11 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(i) मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अधिकरण (जीटीए) की सेवाएं जिसके अंतर्गत घर गृहस्थी का उपयोग किया गया माल है। स् पष्टीकरण.- "माल परिवहन अधिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के 2.5 बशर्ते सेवा की पूर्ति करने मेें प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है। या
6 बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान करने का विकल्प चुनती है, उसे तदोपरांत अपने द्वारा माल परिवहन अभिकरण की आपूर्ति की जाने वाली सभी सेवाओं पर 6 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान करना पड़ेगा।";
8894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940

(vi) क्रम सं. 26 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) में मद (i) के समक्ष,-

(क) उप-मद (ख), के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः- "(ख) वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आते हैं;";

(ख) स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
"(ii) अन्य व्यक्तियों के माल पर किया गया कोई उपचार या की गयी प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं जो कि निम्नलिखित से संबंधित हैं- (क) समाचार पत्रो ं का मुद्रण; (ख) पुस्तकों (जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें हैं), पत्रों और आवधिक पत्रों का मुद्रण। 2.5 --
(iii) पूर्वोक्त (i) और (ii) से भिन्न अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं। 9 -";

(vii) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"27 शीर्ष 9989 (i) समाचार-पत्र, पुस्तकें (जिसमें ब्रेल पुस्तकें भी शामिल हैं) पत्रों और आवधिक पत्रों के मुद्रण के माध्यम से दी जाने वाली सेवा, जहां कि प्रकाशक द्वारा केवल विषयवस्तु प्रदान 6 -
की जाती है और जिसमें कागज़ समेत प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होने वाले भौतिक इनपुट प्रिंटर के होते हैं।
(ii) उपर्युक्त (i) से भिन्न अन्य विनिर्माणकारी सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं। 9 -";

(viii) क्रम सं. 34 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (i) में शब्द "ड्रामा है" के पश्चात "या प्लेनेटेरियम" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा.--

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 सितम्बर, 2017 को पृृष्ठ 6070 से 6074 पर प्रकाशित किया गया था।

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 25th February, 2019

No. EXN-F (10)-18/2017.—In the notification No. EXN-F(10)-18/2017, dated the 15th September, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh on 18th September, 2017, at page No. 6074 to 6075 for the words, signs and brackets appearing in first para, "Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue)" read the word "Government of Himachal Pradesh, Excise and Taxation Department".

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

__________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 सितम्बर, 2017

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017़ द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः--8896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 उक्त अधिसूचना में,- (क) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"9क अध्याय 99 फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन (एफआईएफए) और इसके सब्सिडियरी के द्वारा और इनको प्रदान की गई सेवाएं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एफआईएफए यू-17 विश्व कप 2017, जो कि भारत मे ं होना है, की किसी भी घटना से संबंधित हो। क ुछ नहीं बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ये सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फीफा यू-17 विश्व कप 2017 की किसी घटना से संबंधित है ।";

(क) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"11क शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962 किसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं, चावल और मोटे अनाज की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा केन्द्र सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवा। क ुछ नहीं कुछ नहीं
1 1ख श् ाीर्ष 9961 या शीर्ष 9962 ि कसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्‌टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली सेवा। क ुछ नहीं कुछ नहीं

(ग) क्रम सं. 35 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (ज) में, "मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम या उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम" शब्दों के स्थान पर "पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूसीआईएस)", शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद () में, "राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना)" शब्दों के स्थान पर "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)", शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगाः--

"(iii) लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऐक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत "लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप" को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 सितम्बर, 2017 को पृृष्ठ 6074 से 6075 पर प्रकाशित किया गया था।8897 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 सितम्बर, 2017

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :--

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम सं. 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और कोष्ठक "माल वाहक अभिकरण (जीटीए)" के पश्चात शब्द और अक्षर ", जिसने 6 प्र्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान नहीं किया है," अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

"(ङ) लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऐक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत "लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप" को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 सितम्बर, 2017 को पृष्ठ 6076 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 सितम्बर, 2017

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 17/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः--8898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में उपवाक्य (ii) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"(iii) हाउस कीपिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं जैसे कि पलंबिंग, कारपेंटरिंग आदि, सिवाय वहां जहां इलैक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 सितम्बर, 2017 को पृष्ठ 6076 से 6077 पर प्रकाशित किया गया था।

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भाषा, कला एवं संस्—ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 फरवरी, 2019

संख्याः एल.सी.डी.-सी(15)-3/2016-लूज.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ''राष्ट्र स्तरीय शिवरात्रि मेला'', जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को लोकहित में तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मेला घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा पूर्णिमा चौहान सचिव।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Lalit Kumar Sharma s/o Sh. Bhupender Kumar Sharma, V.P.O. Sehli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Smt. Kunta Devi d/o Sh. Yograj, Village Gobharta, P.O. Sarkidhar, Tehsil Baldwara, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Lalit Kumar Sharma s/o Sh. Bhupender Kumar . . Applicants. Sharma, V.P.O. Sehli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

8899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940

. Lalit Kumar Sharma s/o Sh. Bhupender Kumar Sharma, V.P.O. Sehli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Kunta Devi d/o Sh. Yograj, Village Gobharta, P.O. Sarkidhar, Tehsil Baldwara, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Lalit Kumar Sharma s/o Sh. Bhupender Kumar Sharma, V.P.O. Sehli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-01-2019 according to Hindu rites and customs at their respective House District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-03-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 02nd day of February, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Ashutosh s/o Sh. Surinder Singh, H. No. 237/13, Near Gurudwara, Paddal Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Smt. Swati d/o Sh. Pan Singh Dhiman, H. No. 58/A, National Avenue, Dakoha Road, Rama Mandi Jalandhar (At present wife of Sh. Ashutosh s/o Sh. Surinder Singh, H. No. 237/13, . . Applicants. Near Gurudwara, Paddal Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Ashutosh s/o Sh. Surinder Singh, H. No. 237/13, Near Gurudwara, Paddal Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and. Smt. Swati d/o Sh. Pan Singh Dhiman, H. No. 58/A, National Avenue, Dakoha Road, Rama Mandi Jalandhar (At present wife of Sh. Ashutosh s/o Sh. Surinder Singh, H. No. 237/13, Near Gurudwara, Paddal Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-01-2019 according to Hindu rites and customs at Hotel Ramada Jalandhar and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

8900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-03-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 02nd day of February, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Ritesh Sharma s/o Sh. Vijay Kumar Sharma, H. No. 204/6, Samkhetar Bazar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Smt. Lija Sarmah d/o Sh. Parnab Sarmah, r/o Jyotinagar Naali, Jorhat, Assam, (At present wife of Sh. Ritesh Sharma s/o Sh. Vijay Kumar Sharma, H. No. 204/6, Samkhetar Bazar . . Applicants. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Ritesh Sharma s/o Sh. Vijay Kumar Sharma, H. No. 204/6, Samkhetar Bazar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Lija Sarmah d/o Sh. Parnab Sarmah, r/o Jyotinagar Naali, Jorhat, Assam (At present wife of Sh. Ritesh Sharma s/o Sh. Vijay Kumar Sharma, H. No. 204/6, Samkhetar Bazar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-12-2018 according to Hindu rites and customs at their respective House, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-03-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

8901 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 Issued today on 2nd day of February, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Het Ram s/o Shri Shyaru Ram, r/o Village Kathyal, P. O. Kumi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Bharti Devi d/o Shri Sohan Singh, r/o Kot, P. O. Chunahan, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Het Ram s/o Shri Shyaru Ram, r/o Village Kathyal, P. O. Kumi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Het Ram s/o Shri Shyaru Ram, r/o Village Kathyal, P. O. Kumi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Bharti Devi d/o Shri Sohan Singh, r/o Kot, P. O. Chunahan, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Het Ram s/o Shri Shyaru Ram, r/o Village Kathyal, P. O. Kumi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 30-10-2018 according to Hindu rites and customs at Village Kathyal, P. O. Kumi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-03-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 16th February, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).

8902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940

ब अदालत श्री पंच राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री नीता राम, निवासी चौरास टारना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री नीता राम, निवासी चौरास टारना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र/पुत्री प्रीती चौहान, अनामिका चौहान पुत्री व अंशूल चौहान जिनकी जन्म तिथि क्रमशः 05-04-2002, 21-01-2005, 09-05-2003 ह,ै के नाम ग्राम पंचायत देवना के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 27-03-2019 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर प्रीती चौहान, अनामिका चौहान, अंशूल चौहान के नाम एवं जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-02-2019 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री पंच राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री दिनेश पुत्र श्री मोही राम, निवासी ठोठां चौकर, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री दिनेश पुत्र श्री मोही राम, निवासी ठोठां चौकर, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकीे पुत्री रमा जिसकी जन्म तिथि 07-10-2013 है, का नाम ग्राम पंचायत चौकर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 27-03-2019 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर रमा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।8903 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 आज दिनांक 12-02-2019 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

-------- ब अदालत श्री पंच राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री हीरदा राम, निवासी नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री हीरदा राम, निवासी नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकीे पुत्री गुन्जन जिसकी जन्म तिथि 27-06-2013 है, का नाम ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 27-03-2019 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर गुन्जन का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-02-2019 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 03/2019 Date of Institution : 01-02-2019 Date of Decision

Pending for : 02-03-2019 Smt. Kheera Mani w/o Shri Vikas Singh, r/o Village Dadehra, P.O. Panthera, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) at present Village Bhoop Nagar, P.O. Thana, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

8904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 Proclamation:

Smt. Kheera Mani w/o Shri Vikas Singh, r/o Village Dadehra, P.O. Panthera, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) at present Village Bhoop Nagar, P.O. Thana, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.). has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her daughter namely Navya daughter of Sh. Vikas Singh and Smt. Kheera Mani was born on 06-08-2014 at Malhotra Hospital, Sai Road Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) but her birth could not be registered in the Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) within stipulated period. She prayed for passing necessary orders to the Executive Officer, Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Navya daughter of Shri Vikas Singh and Smt. Kheera Mani r/o Village Dadehra, P.O. Panthera, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) at present Village Bhoop Nagar, P.O. Thana, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.). objection in this court on or before 02-03-2019, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 1st February, 2019.

Seal.

MUKESH SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 01 March 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-03-01.243_gazette_2019-01_03_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-03-01.243_gazette_2019-01_03_2019.