राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 1 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 22nd February, 2019
No. HFW-B(G)1-2/2017.—The Governor, Himachal Pradesh in order to facilitate opportunities to conduct both long-term and high-impact research in the health care sector in the State of Himachal Pradesh is pleased to direct the formulation of guidelines for Research Grant Program as under:—
243-राजपत्र/2019-01-03-2019 (8851)8852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 1. Background: The Research Grant Program (RGP) will be a research program for the entire Medical faculty working in Government Medical/Dental Colleges and the Medical Officers working in various Health Institutions under the Department of Health & Family Welfare, Himachal Pradesh. The RGP will fund research on basic, translational, and clinical research through an annual grant. The unique funding environment of the RGP is expected to facilitate opportunities to conduct both long-term and high-impact science that would otherwise be difficult to undertake. With rigorous reviews, RGP is expected to ensure that only the most outstanding research proposals secure funding.
2. Objectives:
The objectives of RGP shall remain the following:—
2.1 Promote public health and reduce disease burden through quality research in basic sciences, clinical medicine and translational research.
2.2 Adopting districts for developing models of care/intervention for promotion of public health, primary and secondary prevention of diseases through demonstration projects that are innovative, context specific and resource sensitive and scalable.
2.3 Respond rapidly to critical public health needs of Healthcare in Himachal Pradesh.
2.4 Capacity building of medical faculty and Medical Officers as researchers through periodic research methodology workshops.
2.5 Foster sharing of information and dissemination of the major scientific discoveries to the public through publications and conference.
3. Committees/Councils:
3.1 There shall be Project Screening Committee (PSC) at the level of Directorate of Medical Education & Research, Himachal Pradesh with the following composition:
(a) Director Medical Education & Research – Chairman
(b) Additional/Joint Director DME & R, H.P.
(c) Deputy Controller (F&A) DME & R, H.P.
(d) Two experts based on their research work and experiences from medical colleges in the State (to be nominated by DME).
(e) One expert based on research and experiences (to be nominated by DHS).
3.2 There shall be at least five members Research Advisory Council (RAC) in every Medical/Dental College headed by the Principal of the college. Other four members will be the faculty members of the college, which shall be nominated by the Principal of the concerned college. If a nominated member of the council himself/herself is applicant or part of the research project, he/she will not participate in review of research proposal. The Assistant Controller (Finance & Accounts) posted8853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 in the college will help the Research Council to justify the cost methodology used in the proposal.
3.3 Similarly there shall be a five members Research Advisory Council at the level of Directorate of Health Services headed by the Director, Health Services. Other four members shall be nominated by the Director, Health Services. If a nominated member of the council himself/herself is applicant or part of the research project, he/she will not participate in review of research proposal. The Assistant Controller (Finance & Accounts) posted in the Directorate of Health Services will help the Research Advisory Council to justify the cost methodology used in the proposal.
3.4 The Research Advisory Council will make efforts to promote project development through research methodology workshops from time to time.
3.5 There shall be Ethical committees at the level of the Medical/Dental Colleges and the Directorate of Health Services. Institutional Ethical Committees shall be notified by the Director Medical Education & Research for Medical/Dental Colleges and by the Director Health Services for Directorate of Health Services adhering to the guidelines laid down by the ICMR as NATIONAL ETHICAL GUIDELINES FOR BIOMEDICAL AND HEALTH RESEARCH INVOLVING HUMAN PARTICIPANTS or any other guidelines issued by the competent authorities in this matter. Care should be taken that the Ethical Committees should be multi-disciplinary and multi-sectoral.
4. Procedure:
4.1 The Principal Investigator (PI) will submit their project proposals after clearances of the Ethics Committee for the consideration of the Research Advisory Councils through the respective chairman. The project proposals must be submitted in the prescribed format (Annexure-A).
4.2 The Research Advisory Council will evaluate the proposals and prioritize the same in the scale of 1 (Highest) to 10 (lowest) and so on before sending them to DME & R for consideration by the PSC. The Research Council will also evaluate the proposed outlay and then recommend the outlay for the project. In addition the Research Advisory Council will explore the possibility of blinded peer review of submitted project(s).
4.3 The PSC shall consider the recommendations made by the Research Advisory Councils and recommend the projects for the sanction by the Director Medical Education & Research, H.P. While recommending the projects, the endeavor of the PSC shall be to give equal opportunities to all the institutions vis-a-vis available funds during the respective financial year and also should be based on the merits of the study evaluated on objective parameters.
4.4 The PSC as well as Research Advisory Councils shall endeavor for cost cuttings in the project proposals keeping in view the Government norms/rules and availability of funds.
4.5 The PSC shall meet at least once a quarter and clear the pending proposals received from the Research Advisory Councils besides monitoring the progress of already sanctioned projects.
8854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 5. Grant:The Annual Research Grant under the RGP shall be sanctioned for a period of 1 year which can be extended for another year on the recommendation of the Research Advisory Council. The projects would be funded on competitive basis only after fulfilling the terms and conditions enlisted below:
5.1 Only one project per investigator is permissible in a financial year.
5.2 Those investigators who have been funded for any Project earlier will be funded for next project only if their previous project has been completed, its final report submitted to the Research Advisory Council and at least one publication from the funded project submitted to a Pubmed indexed Journal. However, there shall be no bar for making an application for funding during this period.
5.3 The funds under RGP shall not be used for student's thesis.
5.4 The same project should not be submitted for funding to more than one funding agency. The investigator will have to give an undertaking in this regard while applying for the grant.
5.5 In case, same project is submitted by two or more medical faculties or Medical Officers, the senior most members will be awarded the grant. However, this shall be subject to the priority made by the respective Research Advisory Council.
5.6 The Funding is available only up to a maximum of Rs. 3.0 lakhs/ year in equal installment every 6 months depending on the progress of the project. However, full funding can also be made in a single installment depending upon the situation/demand of the investigator. Moreover, in extra-ordinary cases, ceiling for the project may be enhanced to not more the Rs. 5 lakhs/project for cases duly approved by Research Advisory Councils in this regard.
5.7 The funds will be utilized for purchase of consumable, chemicals, kits, disposables, stationary and printing expenses etc. after completion of codal formalities. However purchase of computers, peripherals and other permanent nature of assets will not be allowed. The funds in no way shall be utilized for personal gain by the Investigators or other officers associated in the projects. The PI shall be allowed to utilize the funds so allotted for outsourcing the ancillary activities like record keeping, document writing, sample collections etc. for which appropriate sum/honorarium can be paid. It shall be the responsibility of the Principal Investigator to ensure adherence to the prescribed codal formalities for utilization of the fund granted.
5.8 After approval, the Director Medical Education & Research shall transfer the grant to the Chairman of the respective Research Advisory Council who shall further transfer the same to an account set up exclusively for the project and operated jointly by PI and Assistant Controller Finance & Accounts (in o/o Principal of respective college or in o/o CMO in case project is sanctioned through Research Advisory Council of the Directorate of Health Services).
5.9 Once the project is sanctioned by the DME&R HP,
a. The funds in no way shall be allowed to be diverted to other purposes during the tenure of the project.
8855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 b. The PI shall not be allowed to change the topic of the project.c. The guidelines/instructions issued by the Government of Himachal Pradesh shall be adhered to while incurring the funds so allocated.
5.10 Collaboration outside institution is also permitted; however the Principal Investigator and Co- Principal Investigator should be a member of the Health services of the state and the responsibility of managing the Grant will lie with the Principal Investigator. Multi-centric collaborative research proposals, involving networking of medical colleges and peripheral services of the State shall be encouraged.
5.11 Progress of research work will be reviewed by the Research Advisory Councils of the respective colleges every three months through presentation by the investigators and as per Annexures-A and B. Funding may be discontinued if the progress reports are not received for evaluation and in that case the DME & R shall be at liberty to recover the sanctioned funds from the Principal Investigator.
5.12 Once sanctioned, the PI will not be allowed to avail of leave of more than 3 months without making appropriate arrangements for the work to be completed.
5.13 The annual report of the sanctioned project will be presented by the PI during the Research Advisory Council meeting which shall forwarded the same to DME &R HP with its comments and the same shall be reviewed in PSC meetings.
5.14 On completion of the project, the PI will submit to DME & R HP, the utilization certificate alongwith the statement of expenditure jointly signed by the Assistant Controller (F&A) and countersigned by the Principal of the concerned Institute/Chief Medical Officer as the case may be. The vouchers shall be retained by the PI for an appropriate time so that same could be made available in case of audit etc.
5.15 Rs. 50000 would be permissible per year for Project Screening Committee and each Research Advisory Council for conducting workshops in Research methodology as well as to meet out the ancillary expenses.
5.16 On completion of the project, the PI will submit the research work, findings, paper published on the study and other achievements to the DME&R HP. All new intellectual property viz. patents, copyrights, design etc generated as part of the study would belong to the Government.
6. Guidelines for preparing the protocol:
6.1 The aims and objectives of the research proposal should be stated clearly. The novelty, applicability of the research outcome and justification of the study should be stated clearly.
6.2 The background should be brief and not more than one page. This should include brief description of importance of the study topic, existing knowledge, knowledge gaps and how the study intends to bridge the knowledge gap.
6.3 Methodology should describe the study population, selection method, study design, data collection, tools used to measure data, steps taken to ensure quality of data recorded and how the data will be analyzed to answer the research question.
8856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 19406.4 The budget should clearly specify the requirements for consumables, research manpower, unit cost number of units and total cost etc. The budget should not be tailored to make it around Rs. 3.0 lakhs.
6.5 In general, project proponent shall refrain from submitting 'Clinical Trial' proposals as they require DCGI clearance and also compensation to be paid in the event of serious adverse reaction. The budget allocation will have no provision for providing compensation.
6.6 No duplicate projects (which have already been submitted elsewhere) should be submitted.
6.7 A check list should be submitted alongwith the proposal to ensure adherence to these guidelines.
By order,
R . D. DHIMAN, Additional Chief Secretary (Health).
__________
ANNEXURE-A Proforma for Project Proposals for Research Grant
PART-I : GENERAL INFORMATION
1. Project Title :
2. a. Broad Area: Basic/Translation/Clinical/Systems research/ Community/ Education/ Behavioural b. Specific Area:
c. Key words (maximum three):
3. Duration:
4. Total Cost:
5. Departments involved in the proposal:
6. Principal Investigator
Name:
Date of Birth:
Designation:
Department:
Telephone: E-mail:
Number of funded research projects being handled at present:
7. a. Co-Investigator–I
Name:
8857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 Date of Birth:Designation:
Department:
Telephone:
E-mail:
Number of funded research projects being handled at present:
8. b. Co-Investigator –II
Name:
Date of Birth:
Designation:
Department:
Telephone: E-mail:
Number of funded research projects being handled at present:
(The number of co-investigators is not restricted. Add if more than two in the above format.)
9. Project Summary (maximum 500 words): The summary should briefly describe the importance of the study, the novelty of the study and potential applicability.
PART-II: Technical details of the project
(The total pages should be in 1.5 space, letter size 11, Times New Roman)
10. Introduction : Should describe in brief the importance of the research topic, Existing knowledge based on the relevant literature review, highlight the knowledge gaps, how the investigator intends to bridge the knowledge gap to justify the study. Describe the research question, aims and objectives clearly
11. Work Plan : should not exceed three pages
12. Detailed Methodology : should define the study population, selection methods, study design, detailed description of data to be measured, tools to be used for measuring data, steps taken to ensure quality and reliability of the data to be recorded and outcome measures clearly.
13. Data analysis plan : Should describe how the data will be reported, how the data will be analyzed to answer the research question using what statistical method. What level of type 1 error would be accepted to state the observations/conclusions drawn are statistically significant.
14. Timelines:
| Milestones | Targets |
| Names | Designation (email and address) |
16. Updated CV including Publications and honors/ awards of the principal Investigator 17. List of current projects being handled including source and amount of funding.
18. Intramural project handled in the preceding two years.
| Name of the principal Investigator | Title | Status |
PART-III: BUDGET PARTICULARS
19. Total budget in rupees:
| Sl. No. | Heads | Unit cost | Number of units | Total cost | Justification |
| Total. . |
Please provide justification under each item.
Signature of Principal Investigator:
Date:
Signature of Co- Investigator(s) Date:
Signature of Head of the Department Date:
ANNEXURE-B
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Proforma for periodic progress report
PART 1: GENERAL INFORMATION
1. Project Title:
2. a. Broad Area: Basic, Translational/Clinical/Systems research/Community/ Education/ Behavioral b. Specific Area:
8859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 3. Project Started on:4. Duration:
5. Funds:
(a) Sanctioned
(b) Utilized so far
6. Investigators:
(a) Principal Investigator
(b) Co- Investigator- I
(c) Co- Investigator-II
PART -II: TECHNICAL REPORT
7. Specific objectives:
8. Work done so far (objective -wise):
9. Timelines (Achieved)
| Milestones | Targets Achieved |
10. Detailed results:
11. Summary of the results ( 250 words):
12. Publications out of the project work:
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ANNEXURE-C
Proforma for final progress report
PART-1: GENERAL INFORMATION
1. Project Title:
2. a. Broad Area:
Basic,Translational/Clinical/Systemsresearch/Community/Education/ Behavioural b. Specific Area:
3. Project Started on :
4. Duration:
8860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 5. Funds:(a) Sanctioned
(b) Utilized
6. Principal Investigator
7. a. Co- Investigator- I
b. Co- Investigator-II
PART-II: TECHNICAL REPORT
8. Specific objectives:
9. Work done
Methods
Result
Discussion
10. Conclusion
11. Implications/ Outcomes
12. Summary of the results (1000 words in "background, objectives methodology, result and conclusion" format) 13. Publication:
14. Patents/products developed (if any):
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भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 27 फरवरी, 2019
संख्याः एल0सी0डी0-ए0 (4)-11/2010.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-7-2018 का आंशिक संशोधन करते हुए, हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की पहाड़ी (हिमाचली) भाषा तथा साहित्य के विकास हेतु स्थायी समिति में श्री दीपक शर्मा, निरमण्ड, जिला कुल्लू के स्थान पर डॉ0 सूरत राम, भून्तर जिला कुल्लू को सदस्य मनोनीत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
आदेश द्वारा, पूर्णिमा चौहान, सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति)।8861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 आबकारी एवं कराधान विभाग
शुद्धिपत्र
शिमला-2, 11 जुलाई, 2017
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ईएक्सएन-एफ (10)-14/2017-लूज़ द्वारा तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 1/2017-राज्य कर (दर) तथा संख्या ईएक्सएन-एफ(10)-14/2017-लूज़ द्वारा तारीख 29 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 2/2017-राज्य कर (दर) में,--
शुद्धिपत्र का विवरण
| क्रम संख्या | अधिसूचना संख्या | शुद्धिपत्र का स्वरूप | ||||
| 1. | 1/2017-राज्य कर (दर) | 1. अनुसूची- 2-5% / 5% में- (क) पृष्ठ 9174 पर क्रम सं. 35 में, स्तम्भ (3) में शब्दाें "काफी, चाहे भर्जित या कैफिन रहित है या नहीं" के स्थान पर "काफी भर्जित, चाहे कैफिन रहित है या नहीं" पढे ; ं [काफी बीनज़ जो भर्जित नहीं है को जीएसटी से छूट प्राप्त है] (ख) पृष्ठ 9177 पर क्रम सं. 103 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित करे - ं [जी.एस.टी. परिषद के निर्णय के अनुसार सभी वस्तुएं जो अध्याय 23 के अन्तर्गत छूट की सूची में निर्दिष्ट नहीं हैं, 5% की कर दर पर हैं ] (ग) पृष्ठ 9180 पर क्रम सं. 165 मे ं, स्तम्भ सं0 (2) में "2710 19 00" को "2711 19 00" पढे ; ं (घ) पृष्ठ 9182 पर क्रम सं. 234 में, स्तम्भ सं0 (2) में "84 या 85" को "84, 85 या 94" पढे ; ं 2. अनुसूची-6% / 12% में,- (क) पृष्ठ 9191 में क्रम सं0 16 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि | ||||
| "103 (अ) | 2302 | चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधाें के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक से भिन्न]"; | ||||
| स्थापित करे ः- ं [जी.एस.टी. परिषद के निर्णय के अनुसार काजू और किशमिश कोे छोड़कर शुष्क फल जो अध्याय 8 के अन्तर्गत आते हैं, 12% की कर दर पर हैं। निम्बुकुल फल, ताजे को जीएसटी से छूट प्राप्त है ] (ख) पृष्ठ 9192 पर क्रम सं. 47, 48, 49 और 50 पर स्तम्भ (2) में, "2202 90 10", "2202 90 20", "2202 90 90" और "2202 90 30" को क्रमशः "2202 99 10", "2202 99 20", "2202 99 90" और "2202 99 30" पढ़े । ं 3 . अनुसूची-14% / 28% में,- (क) पृष्ठ 9227 पर क्रम सं. 11 पर स्तम्भ (2) में, "90 90 2202" को "2202 99 90" पढें; (ख) पृष्ठ 9237 पर क्रम सं. 163 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाएगीः- [जी.एस.टी. परिषद के निर्णय के अनुसार उपरोक्त से अन्यथा ट्रैक्टर 12% की दर से कराधेय है, जबकि अध्याय 87 के अन्तर्गत आने वाली अन्य सभी वस्तुएं जो कहीं और निर्दिष्ट नहीं हों, 28% की कर दर पर हैं ] | ||||||||
| क्र0 सं0 | शीर्ष | विवरण | ||||||
| 16 | 0805 | निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मैंडारिन, (जिसकेे अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं); क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे ही निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोमलोस भी हैंं, नींबू (निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल लिमोनम) और लाइम (निम्बुकुल आरन्टीफोलिया, निम्बुकुल लैटिफोलिया), शुष्कित"; | ||||||
| "163(अ) | 8701 | "1800 सीसी से अधिक क्षमता के ईंजन के अर्ध-अनुयान के लिए सड़क ट्रैक्टर"। | ||||||
| 4. | 2/2017-राज्य कर (दर) | 1. अनुसूची में,- (क) पृष्ठ 9259 पर क्रम संख्या 45 के स्तम्भ (3) में प्रविष्टि "शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं" के स्थान पर "शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हैं]" पढे ; ं ["शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं (जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया |
| है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हैं) पहले से ही 5% जीएसटी पर है] (ख) पृष्ठ 9263 पर क्रम संख्याः 148 में, स्तम्भ (3) में वाक्य (vi) में "[प्रस्तावित जी.एस.टी.शून्य]" शब्दों और कोष्ठकों का लोप करे । ं |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस शुद्धिपत्र का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 11 जुलाई, 2017 को पृृष्ठ 3703 से 3704 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 जुलाई, 2017
संख्याःई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, संख्या ई.एक्स. एन.-एफ(10)-14/2017-लूज़ द्वारा तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः-
2. उक्त अधिसूचना में,-
(i) अनुसूची I-2.5% में पृृष्ठ 9180 में, क्रम सं. 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) |
| "182क | 3102 | खनिज या रसायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है |
| 182ख | 3103 | खनिज या रसायनिक उर्वरक, फास्फेटी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है |
| 182ग | 3104 | खनिज या रसायनिक उर्वरक, पोटाशी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है |
| 182घ | 3105 | खनिज या रसायनिक उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम मे से दो या ं तीन उर्वरक तत्व अंतर्विष्ट हैं; अन्य उर्वरक; इस अध्याय के माल, टिकियो या वेैसे ं ही रूपों या पैकेजो में, जिनका सकल भार 10 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है, उनसे ं भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है"; |
(ii) अनुसूची II-6% में, पृष्ठ 9193 पर क्रम सं. 66, 67, 68 और 69 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।8864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 3. यह अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी। आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 जुलाई, 2017 को पृृष्ठ 3860 से 3861 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 जुलाई, 2017
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और उपधारा (11) और धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, संख्या ई.एक्स.एन-एफ (10)-15/2017 द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 11/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
2. उक्त अधिसूचना में, पृष्ठ 9130 पर पैरा सं0 4 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी रखी जाएगीः- सारणीः सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम
| क्रम संख्या | अध्याय, खंड, शीर्ष या समूह | सेवा कोड (टैरिफ) | सेवा का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | अध्याय 99 | सभी सेवाएं | |
| 2. | खंड 5 | सन्निर्माण सेवाएं | |
| 3. | शीर्ष 9954 | सन्निर्माण सेवाएं | |
| 4. | समूह 99541 | भवनों की सन्निर्माण सेवाएं | |
| 5. | 995411 | एकल निवास गृह या बहु निवास गृह या बहुमंजिलें आवासीय भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं। | |
| 6. | 995412 | वृृद्ध आश्रमों, बेघरों के आश्रयस्थलों, छात्रावासों और उन जैसे अन्य आवासीय भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं। | |
| 7. | 995413 | उत्पादन क्रियाकलापो ं (एसैम्बली लाइन क्रियालापों के लिए प्रयुक्त) के लिए प्रयुक्त भवनों, कार्यशालाओं, भण्डागारण भवनों जैसे ओद्यौगिक भवनों और अन्य वैसे ही ओद्यौगिक भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं। | |
| 8. | 995414 | कार्यालय भवनों, प्रदर्शनी और विवाह हॉल, माल, होटल, रैस्टोरैंट, विमानपत्तन, रेल या सड़क टर्मिनल, पार्किंग गैराज, पैट्रोल और सर्विस स्टेशन, थियेटर और अन्य वैसे ही भवनों जैसे वाणिज्यिक भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएंं। | |
| 9. | 995415 | ||
| 10. | 995416 | ||
| 11. | 995419 | ||
| 12. | समूह 99542 | ||
| 13. | 995421 | ||
| 14. | 995422 | ||
| 15. | 995423 | ||
| 16. | 995424 | ||
| 17. | 995425 | ||
| 18. | 995426 | ||
| 19. | 995427 | ||
| 20. | 995428 | ||
| 21. | 995429 | ||
| 22. | समूह 99543 | ||
| 23. | 995431 | ||
| 24. | 995432 | ||
| 25. | 995433 | ||
| 26. | 995434 | ||
| 27. | 995435 | ||
| 28. | 995439 | ||
| 29. | समूह 99544 | ||
| 30. | 995441 | ||
| 31. | 995442 | ||
| 32. | 995443 | सभी किस्म के सड़क फर्नीचर (जैसे बस शैल्टर, बैंच, टैलीफोन बूथ, जन-सुविधाएं और अन्य समान फर्नीचर) संबंधी प्रतिष्ठापन सेवाएं। | |
| 33. | 995444 | अन्य संयोजन और खड़ा करने संबंधी सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 34. | 995449 | सेवाएं, जिनमें उपरोक्त संनिर्माणों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन, रखरखाव सेवाएं सम्मिलित है। | |
| 35. | समूह 99545 | विशेष व्यापार संनिर्माण सेवाएं | |
| 36. | 995451 | बल्ली लगाना और नींव सेवाएं | |
| 37. | 995452 | भवन फ्रेमिंग और छत फ्रेमिंग सेवाएं | |
| 38. | 995453 | रूफिंग और वाटर प्रूफिंग सेवाएं | |
| 39. | 995454 | कंक्रीट सेवाएं | |
| 40. | 995455 | अवसंरचनात्मक इस्पात को खड़ा करने संबंधी सेवाएं | |
| 41. | 995456 | राजमिस्त्री सेवाएं | |
| 42. | 995457 | पाड़ सेवाएं | |
| 43. | 995458 | अन्य विशेष व्यापार निर्माण सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 44. | 995459 | सेवाएं, जिसमें उपरोक्त संनिर्माणों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन, रखरखाव सेवाएं सम्मिलित हैं। | |
| 45. | समूह 99546 | प्रतिष्ठापन सेवाएं | |
| 46. | 995461 | वैद्युत प्रतिष्ठापन सेवाएं, जिनमें वैद्युत वायरिंग और फिटिंग सेवाएं, फायर अलार्म प्रतिष्ठापन, बर्गलर अलार्म प्रणाली प्रतिष्ठापन सेवाएं सम्मिलित हैं। | |
| 47. | 995462 | जल नलसाजी और नाली बिछाने की सेवाएं | |
| 48. | 995463 | ऊष्मण, संवातन और वातानकूलन उपस्कर प्रतिष्ठापन सेवाएं | |
| 49. | 995464 | गैस फिटिंग प्रतिष्ठापन सेवाएं | |
| 50. | 995465 | इंसुलेशन सेवाएं | |
| 51. | 995466 | लिफ्ट और एस्कलेटर प्रतिष्ठापन सेवाएं | |
| 52. | 995468 | अन्य प्रतिष्ठापन सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 53. | 995469 | सेवाएं जिसमे ं उपरोक्त प्रतिष्ठापनों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन, रखरखाव सेवाएं सम्मिलित हैं। | |
| 54. | समूह 99547 | भवन निर्माण पूरा करना और परिसज्जा सेवाएं | |
| 55. | 995471 | ग्लेजिंग सेवाएं | |
| 56. | 995472 | प्लास्टर सेवाएं | |
| 57. | 995473 | र ग-रोगन सेवाएं ं | |
| 58. | 995474 | फर्श और दीवार पर टाइल लगाने की सेवाएं | |
| 59. | 995475 | अन्य फर्श बिछाने, दीवार ढकने और दीवार पर कागज लगाने की सेवाएं। | |
| 60. | 995476 | ज्वाइनरी और बढ़ई सेवाएं | |
| 61. | 995477 | बाहर की दीवार ओर रेलिंग लगाने की सेवाएं | |
| 62. | 995478 | अन्य भवन निर्माण पूरा करना और परिसज्जा सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं। | |
| 63. | 995479 | ||
| 64. | खंड 6 | ||
| 65. | शीर्ष 9961 | ||
| 66. | समूह 99611 | ||
| 67. | 996111 | ||
| 68. | शीर्ष 9962 | ||
| 69. | समूह 99621 | ||
| 70. | 996211 | ||
| 71. | शीर्ष 9963 | ||
| 72. | समूह 99631 | ||
| 73. | 996311 | ||
| 74. | 996312 | ||
| 75. | 996313 | ||
| 76. | समूह 99632 | ||
| 77. | 996321 | ||
| 78. | 996322 | ||
| 79. | 996329 | ||
| 80. | समूह 99633 | ||
| 81. | 996331 | ||
| 82. | 996332 | ||
| 83. | 996333 | ||
| 84. | 996334 | ||
| 85. | 996335 | ||
| 86. | 996336 | ||
| 87. | 996337 | ||
| 88. | 996339 | ||
| 89. | शीर्ष 9964 | यात्री यातायात सेवाएं | |
| 90. | समूह 99641 | यात्रियों की स्थानीय परिवहन और पर्यटन परिवहन सेवाएं | |
| 91. | 996411 | र ेल, मेट्रो, मोनो-रेल, बस, ट्राम वे, आटो, तिपहिया स्कूटर और अन्य मोटर यानों द्वारा यात्रियों की स्थानीय भू-परिवहन सेवाएं। | |
| 92. | 996412 | ट ैक्सी सेवाएं, जिसमें रेडियो टैक्सी और अन्य समरूप सेवाएं सम्मिलित हैं | |
| 93. | 996413 | गैर-सूचीबद्ध स्थानीय बस और कोच चार्टर सेवाएं | |
| 94. | 996414 | यात्रियों के लिए अन्य भू-परिवहन सेवाएं | |
| 95. | 996415 | फैरी, क्रूज और वैसे ही जलयानों द्वारा यात्रियों के लिए स्थानीय जल परिवहन सेवाएं। | |
| 96. | 996416 | र ेल, भूमि, जल और वायु पर्यटन द्वारा स्थल दर्शन परिवहन सेवाएं | |
| 97. | 996419 | यात्रियों की अन्य स्थानीय परिवहन सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 98. | समूह 99642 | यात्रियो की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं ं | |
| 99. | 996421 | र ेलवे द्वारा रेल नेटवर्क, मेट्रो इत्यादि के माध्यम से यात्रियों की लंबी द ूरी की परिवहन सेवाएं। | |
| 100. | 996422 | बस, कार, गैर-अनुसूचित लंबी दूरी की बस और कोच सेवाएं, स्टेज कैरिएज इत्यादि द्वारा सड़क के माध्यम से यात्रियों की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं। | |
| 101. | 996423 | ट ैक्सी सेवाएं, जिसमे रेडियो टैक्सी और अन्य समरूप सेवाएं हैं ं | |
| 102. | 996424 | फैरी, क्रूज जलयानों और वैसे ही यानों द्वारा यात्रियों की तटीय और परासमुद्रीय (ओवरसीज) जल परिवहन सेवाएं। | |
| 103. | 996425 | यात्रियों की घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं | |
| 104. | 996426 | यात्रियों की घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं | |
| 105. | 996427 | यात्रियों की अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं | |
| 106. | 996429 | यात्रियों की अन्य लम्बी दूरी की परिवहन सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं। | |
| 107. | शीर्ष 9965 | माल परिवहन सेवाएं | |
| 108. | समूह 99651 | माल की भू-परिवहन सेवाएं | |
| 109. | 996511 | र ेफ्रिजरेटर, यान, ट्रक, ट्रेलर, मनुष्य या पशु को ले जाने वाले यान या कोई अन्य यान द्वारा माल की सड़क परिवहन सेवाएं, जिसमें पत्र, पार्सल, जीवित पशु, घरेलू और कार्यालय फर्नीचर, कन्टेनर इत्यादि सम्मिलित हैं। | |
| 110. | 996512 | माल की रेल परिवहन सेवाएं, जिसमें पत्र, पार्सल, जीवित पशु, घरेलू और कार्यालय फर्नीचर, इंटरमाडल कन्टेनर, बल्क कारगो इत्यादि सम्मिलित हैं। | |
| 111. | 996513 | पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जल, सीवेज और पाइपलाइन द्वारा अन्य माल की परिवहन सेवाएं। | |
| 112. | 996519 | माल की अन्य भू-परिवहन सेवाएं; जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 113. | समूह 99652 | माल की जल परिवहन सेवाएं | |
| 114. | 996521 | र ेफ्रिजरेटर, जलयानों, टैंकर, प्रपुंज स्थोरा, कन्टेनर, पोत इत्यादि द्वारा माल की तटीय और परासमुद्रीय जल परिवहन सेवाएं। | |
| 115. | 996522 | ||
| 116. | समूह 99653 | ||
| 117. | 996531 | ||
| 118. | 996532 | ||
| 119. | शीर्ष 9966 | ||
| 120. | समूह 99660 | ||
| 121. | 996601 | ||
| 122. | 996602 | ||
| 123. | 996603 | ||
| 124. | 996609 | ||
| 125. | शीर्ष 9967 | ||
| 126. | समूह 99671 | ||
| 127. | 996711 | ||
| 128. | 996712 | ||
| 129. | 996713 | ||
| 130. | 996719 | ||
| 131. | समूह 99672 | ||
| 132. | 996721 | ||
| 133. | 996722 | ||
| 134. | 996729 | ||
| 135. | समूह 99673 | ||
| 136. | 996731 | ||
| 137. | 996739 | ||
| 138. | समूह 99674 | ||
| 139. | 996741 | ||
| 140. | 996742 | ||
| 141. | 996743 | ||
| 142. | 996744 | ||
| 143. | 996749 | ||
| 144. | समूह 99675 | ||
| 145. | 996751 | ||
| 146. | 996752 | पाइलोटेज और बर्थिंग सेवाएं | |
| 147. | 996753 | जलयान, मल निकासी और पुनःफ्लोटिंग सेवाएं | |
| 148. | 996759 | जल परिवहन के लिए अन्य सहायक सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं। | |
| 149. | समूह 99676 | वायु और अंतरिक्ष परिवहन के लिए सहायक सेवाएं | |
| 150. | 996761 | हवाई अड्डा प्रचालन सेवाएं (स्थोरा उतारने चढ़ाने की सेवाओं को छोड़कर)। | |
| 151. | 996762 | वायु यातायात नियंत्रण सेवाएं | |
| 152. | 996763 | वायु परिवहन के लिए अन्य सहायक सेवाएं | |
| 153. | 996764 | अंतरिक्ष परिवहन के लिए सहायक सेवाएं | |
| 154. | समूह 99679 | अन्य सहायक परिवहन सेवाएं | |
| 155. | 996791 | सड़क परिवहन के लिए माल परिवहन अभिकरण सेवाएं | |
| 156. | 996792 | परिवहन के अन्य माध्यमों के लिए माल परिवहन अभिकरण सेवाएं | |
| 157. | 996793 | अन्य माल परिवहन सेवाएं | |
| 158. | 996799 | अन्य सहायक परिवहन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 159. | शीर्ष 9968 | डाक और कुरियर सेवाएं | |
| 160. | समूह 99681 | डाक और कुरियर सेवाएं | |
| 161. | 996811 | डाक सेवाएं, जिसमें डाकघर काउंटर सेवाएं, मेल बाक्स, रेंटल सेवाएं सम्मिलित हैं। | |
| 162. | 996812 | कुरियर सेवाएं | |
| 163. | 996813 | स्थानीय डिलीवरी सेवाएं | |
| 164. | 996819 | अन्य डिलीवरी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 165. | शीर्ष 9969 | विद्युत, गैस, जल और अन्य वितरण सेवाएं | |
| 166. | समूह 99691 | विद्युत और गैस वितरण सेवाएं | |
| 167. | 996911 | विद्युत पारेषण सेवाएं | |
| 168. | 996912 | विद्युत वितरण सेवाएं | |
| 169. | 996913 | गैस वितरण सेवाएं | |
| 170. | समूह 99692 | जल वितरण और अन्य सेवाएं | |
| 171. | 996921 | जल वितरण सेवाएं | |
| 172. | 996922 | सेवाएं, जिसमें भाप का वितरण, गर्म जल और वायु प्रशीतन प्रदान इत्यादि अंतर्वलित हैं। | |
| 173. | 996929 | अन्य समरूप सेवाएं | |
| 174. | खंड 7 | वित्तीय और संबंधित सेवाएं, रियल एस्टेट सेवाएं, और किराए और पट्टा देने की सेवाएं। | |
| 175. | शीर्ष 9971 | वित्तीय और संबंधित सेवाएं | |
| 176. | समूह 99711 | वित्तीय सेवाएं (विनिधान बैंकिंग, बीमा सेवाएं और पैंशन सेवाओं को छोड़कर)। | |
| 177. | 997111 | केंद्रीय बैंकिंग सेवाएं | |
| 178. | 997112 | निक्षेप सेवाएं | |
| 179. | 997113 | ||
| 180. | 997114 | ||
| 181. | 997119 | ||
| 182. | समूह 99712 | ||
| 183. | 997120 | ||
| 184. | समूह 99713 | ||
| 185. | 997131 | ||
| 186. | 997132 | ||
| 187. | 997133 | ||
| 188. | 997134 | ||
| 189. | 997135 | ||
| 190. | 997136 | ||
| 191. | 997137 | ||
| 192. | 997139 | ||
| 193. | समूह 99714 | ||
| 194. | 997141 | ||
| 195. | 997142 | ||
| 196. | 997143 | ||
| 197. | 997144 | ||
| 198. | 997145 | ||
| 199. | 997146 | ||
| 200. | 997149 | ||
| 201. | समूह 99715 | ||
| 202. | 997151 | ||
| 203. | 997152 | ||
| 204. | 997153 | ||
| 205. | 997154 | ||
| 206. | 997155 | ||
| 207. | 997156 | ||
| 208. | 997157 | ||
| 209. | 997158 | ||
| 210. | 997159 | ||
| 211. | समूह 99716 | ||
| 212. | 997161 | ||
| 213. | 997162 | ||
| 214. | 997163 | बीमांकक सेवाएं | |
| 215. | 997164 | पैंशन निधि प्रबंध सेवाएं | |
| 216. | 997169 | बीमा और पेंशन के लिए सहायक सेवाएं | |
| 217. | समूह 99717 | धृति वित्तीय आस्ति संबंधी सेवाएं | |
| 218. | 997171 | समानुषंगी कंपनियों की साम्या धृति संबंधी सेवाएं | |
| 219. | 997172 | न्यासों और निधियो ं तथा वैसी ही वित्तीय अस्तित्वों की धृति प्रतिभूतियों और अन्य आस्ति से संबंधित सेवाएं। | |
| 220. | शीर्ष 9972 | भू संपदा संबंधी सेवाएं | |
| 221. | समूह 99721 | भू संपदा संबंधी सेवाएं, जिनमे स्वामित्वाधीन या पट्टेदार संपत्ति ं अंतर्वलित है। | |
| 222. | 997211 | किराए या पट्टे पर देने संबंधी सेवाएं, जिनमें स्वामित्वाधीन या पट्टेदार आवासिक संपत्ति अंतर्वलित है। | |
| 223. | 997212 | किराए या पट्टे पर देने संबंधी सेवाएं, जिनमें स्वामित्वाधीन या पट्टेदार गैर-आवासिक संपत्ति अंतर्वलित है। | |
| 224. | 997213 | भवनों के व्यापार संबंधी सेवाएं | |
| 225. | 997214 | समय-भाग संपत्ति की व्यापार संबंधी सेवाएं | |
| 226. | 997215 | रिक्त और उप विभाजित भूमि की व्यापार संबंधी सेवाएं | |
| 227. | समूह 99722 | फीस या कमीशन या संविदा पर आधारित भू संपदा सेवाएं | |
| 228. | 997221 | फीस या कमीशन पर या संविदा पर आधारित संपत्ति प्रबंध सेवाएं | |
| 229. | 997222 | फीस या कमीशन पर या संविदा के आधार पर भवन विक्रय | |
| 230. | 997223 | फीस या कमीशन पर या संविदा के आधार पर भूमि विक्रय | |
| 231. | 997224 | फीस या कमीशन पर या संविदा के आधार पर भू संपदा संपत्ति अंकन सेवाएं। | |
| 232. | शीर्ष 9973 | प्रचालक के साथ या उसके बिना पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं। | |
| 233. | समूह 99731 | प्रचालक के साथ या उसके बिना मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं। | |
| 234. | 997311 | प्रचालक के साथ या उसके बिना आधानों सहित संबद्ध परिवहन उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं। | |
| 235. | 997312 | प्रचालक के साथ या उसके बिना कृषि मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं। | |
| 236. | 997313 | प्रचालक के साथ या उसके बिना संनिर्माण मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं। | |
| 237. | 997314 | प्रचालक के साथ या उसके बिना कार्यालय मशीनरी और उपस्कर (कंप्यूटर के सिवाए) से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं। | |
| 238. | 997315 | प्रचालक के साथ या उसके बिना कंप्यूटरों से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं। | |
| 239. | 997316 | प्रचालक के साथ या उसके बिना दूरसंचार उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं। | |
| 240. | 997319 | प्रचालक के साथ या बिना अन्य मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं। | |
| 241. | समूह 99732 | ||
| 242. | 997321 | ||
| 243. | 997322 | ||
| 244. | 997323 | ||
| 245. | 997324 | ||
| 246. | 997325 | ||
| 247. | 997326 | ||
| 248. | 997327 | ||
| 249. | 997329 | ||
| 250. | समूह 99733 | ||
| 251. | 997331 | ||
| 252. | 997332 | ||
| 253. | 997333 | ||
| 254. | 997334 | ||
| 255. | 997335 | ||
| 256. | 997336 | ||
| 257. | 997337 | ||
| 258. | 997338 | ||
| 259. | 997339 | ||
| 260. | खंड 8 | ||
| 261. | शीर्ष 9981 | ||
| 262. | समूह 99811 | ||
| 263. | 998111 | ||
| 264. | 998112 | ||
| 265. | 998113 | चिकित्सा विज्ञान और फार्मेेसी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं। | |
| 266. | 998114 | कृृषि विज्ञान में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं | |
| 267. | समूह 99812 | सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं। | |
| 268. | 998121 | सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं | |
| 269. | 998122 | मानविकी में अनुसंधान प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं | |
| 270. | समूह 99813 | अंतरविषयक अनुसंधान सेवाएं | |
| 271. | 998130 | अंतरविषयक अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं | |
| 272. | समूह 99814 | मूल अनुसंधान और विकास | |
| 273. | 998141 | औषधि निर्माण में मूल अनुसंधान और विकास | |
| 274. | 998142 | कृषि में मूल अनुसंधान और विकास | |
| 275. | 998143 | जैव प्रौद्योगिकी में मूल अनुसंधान और विकास | |
| 276. | 998144 | कम्प्यूटर संबंधित विज्ञान में मूल अनुसंधान और विकास | |
| 277. | 998145 | अन्य क्षेत्रों में मूल अनुसंधान और विकास जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 278. | शीर्ष 9982 | विधिक और लेखांकन सेवाएं | |
| 279. | समूह 99821 | विधिक सेवाएं | |
| 280. | 998211 | दांडिक विधि संबंधित विधिक सलाहकारी और प्रतिनिधित्व सेवाएं | |
| 281. | 998212 | विधि के अन्य क्षेत्रों में संबंधित विधिक सलाहकारी और प्रतिनिधित्व सेवाएं। | |
| 282. | 998213 | पेटेंट, प्रतिलिप्याधिकारों और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विधिक प्रलेखीकरण और प्रमाणीकरण सेवाएं। | |
| 283. | 998214 | अन्य दस्तावेजों से संबंधित विधिक प्रलेखीकरण और प्रमाणीकरण सेवाएं। | |
| 284. | 998215 | माध्यस्थम् और सुलह सेवाएं | |
| 285. | 998216 | अन्य विधिक सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 286. | समूह 99822 | लेखांकन, संपरीक्षण और पुस्तकपालन सेवाएं | |
| 287. | 998221 | वित्तीय संपरीक्षण सेवाएं | |
| 288. | 998222 | लेखांकन और पुस्तकपालन सेवाएं | |
| 289. | 998223 | पेरोल सेवाएं | |
| 290. | 998224 | वैसी ही अन्य सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 291. | समूह 99823 | कर परामर्शी और तैयारी संबंधी सेवाएं | |
| 292. | 998231 | कारपोरेट कर परामर्श और तैयारी संबंधी सेवाएं | |
| 293. | 998232 | व्यषटिक कर तैयारी और योजना संबंधी सेवाएं | |
| 294. | समूह 99824 | दिवाला और रिसीवर संबंधी सेवाएं | |
| 295. | 998240 | दिवाला और रिसीवर संबंधी सेवाएं | |
| 296. | शीर्ष 9983 | अन्य वृत्तिक, तकनीकी और कारबार संबंधी सेवाएं | |
| 297. | समूह 99831 | परामर्शी प्रबंधन और प्रबंध सेवाएं ; सूचना प्रौद्यौगिकी सेवाएं | |
| 298. | 998311 | ||
| 299. | 998312 | ||
| 300. | 998313 | ||
| 301. | 998314 | ||
| 302. | 998315 | ||
| 303. | 998316 | ||
| 304. | 998319 | ||
| 305. | समूह 99832 | ||
| 306. | 998321 | ||
| 307. | 998322 | ||
| 308. | 998323 | ||
| 309. | 998324 | ||
| 310. | 998325 | ||
| 311. | 998326 | ||
| 312. | 998327 | ||
| 313. | 998328 | ||
| 314. | समूह 99833 | ||
| 315. | 998331 | ||
| 316. | 998332 | ||
| 317. | 998333 | ||
| 318. | 998334 | ||
| 319. | 998335 | ||
| 320. | 998336 | ||
| 321. | 998337 | ||
| 322. | 998338 | ||
| 323. | 998339 | ||
| 324. | समूह 99834 | ||
| 325. | 998341 | ||
| 326. | 998342 | ||
| 327. | 998343 | ||
| 328. | 998344 | ||
| 329. | 998345 | ||
| 330. | 998346 | ||
| 331. | 998347 | ||
| 332. | 998348 | कलाकृति का प्रमाणीकरण और अधिप्रमाणन | |
| 333. | 998349 | अन्य तकनीकी और वैज्ञानिक सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 334. | समूह 99835 | पशु चिकित्सा सेवाएं | |
| 335. | 998351 | पालतू पशुओं से संबंधित पशु चिकित्सा सेवाएं | |
| 336. | 998352 | पशुधन से संबंधित पशु चिकित्सा सेवाएं | |
| 337. | 998359 | अन्य पशु चिकित्सा सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 338. | समूह 99836 | विज्ञापन सेवाएं और विज्ञापन के लिए स्थान या समय का उपबंध | |
| 339. | 998361 | विज्ञापन संबंधी सेवाएं | |
| 340. | 998362 | कमीशन आधार पर, विज्ञापन के लिए स्थान या समय का क्रय या विक्रय। | |
| 341. | 998363 | प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय (कमीशन से भिन्न) | |
| 342. | 998364 | ट ेलीविजन और रेडियो पर विज्ञापन के लिए समय का विक्रय | |
| 343. | 998365 | इंटरनेट पर विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय | |
| 344. | 998366 | अन्य विज्ञापन के लिए स्थान या समय का विक्रय (कमीशन से भिन्न) | |
| 345. | समूह 99837 | बाजार अनुसंधान और सार्वजनिक राय के लिए मतदान सेवाएं | |
| 346. | 998371 | बाजार अनुसंधान सेवाएं | |
| 347. | 998372 | सार्वजनिक राय के लिए मतदान सेवाएं | |
| 348. | समूह 99838 | फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तथा उनके प्रसंस्करण संबंधी सेवाएं | |
| 349. | 998381 | चित्र फोटोग्राफी संबंधी सेवाएं | |
| 350. | 998382 | विज्ञापन और संबंधित फोटोग्राफी सेवाएं | |
| 351. | 998383 | घटना संबंधी फोटोग्राफी और घटना संबंधी वीडियोग्राफी सेवाएं | |
| 352. | 998384 | विशिष्ट विषय संबंधी फोटोग्राफी सेवाएं | |
| 353. | 998385 | फोटो का प्रत्यावर्तन और उनके परिष्करण संबंधी सेवाएं | |
| 354. | 998386 | फोटो और वीडियो के प्रसंस्करण संबंधी सेवाएं | |
| 355. | 998387 | अन्य फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तथा उनके प्रसंस्करण संबंधी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं। | |
| 356. | समूह 99839 | अन्य वृत्तिक, तकनीकी और कारबार संबंधी सेवाएं | |
| 357. | 998391 | विशिष्ट डिजाइन संबंधी सेवाएं, जिनके अंतर्गत आंतरिक सज्जा संबंधी डिजाइन, फैशन डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन और अन्य विशिष्ट डिजाइन संबंधी सेवाएं भी हैं। | |
| 358. | 998392 | डिजाइन मूल | |
| 359. | 998393 | वैज्ञानिक और तकनीकी परमर्शी सेवाएं | |
| 360. | 998394 | तथ्यों/सूचनाओं का मूल संकलन | |
| 361. | 998395 | अनुवाद और भाषांतरण संबंधी सेवाएं | |
| 362. | 998396 | व्यापार चिन्ह और विशेषाधिकार | |
| 363. | 998397 | प्रायोजन सेवाएं और ब्रांड संवर्धन सेवाएं | |
| 364. | 998399 | अन्य वृत्तिक, तकनीकी और कारबार संबंधी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृृत नहीं हैं। | |
| 365. | शीर्ष 9984 | द रसंचार, प्रसारण और सूचना प्रदाय संबंधी सेवाएं ू | |
| 366. | समूह 99841 | ||
| 367. | 998411 | ||
| 368. | 998412 | ||
| 369. | 998413 | ||
| 370. | 998414 | ||
| 371. | 998415 | ||
| 372. | 998419 | ||
| 373. | समूह 99842 | ||
| 374. | 998421 | ||
| 375. | 998422 | ||
| 376. | 998423 | ||
| 377. | 998424 | ||
| 378. | 998429 | ||
| 379. | समूह 99843 | ||
| 380. | 998431 | ||
| 381. | 998432 | ||
| 382. | 998433 | ||
| 383. | 998434 | ||
| 384. | 998439 | ||
| 385. | समूह 99844 | ||
| 386. | 998441 | ||
| 387. | 998442 | ||
| 388. | 998443 | ||
| 389. | समूह 99845 | ||
| 390. | 998451 | ||
| 391. | 998452 | ||
| 392. | 998453 | ||
| 393. | समूह 99846 | ||
| 394. | 998461 | ||
| 395. | 998462 | ||
| 396. | 998463 | ||
| 397. | 998464 | ||
| 398. | 998465 | ||
| 399. | 998466 | ||
| 400. | शीर्ष 9985 | सहायता सेवाएं | |
| 401. | समूह 99851 | नियोजन सेवाएं, जिसके अन्तर्गत कार्मिक अनुसंधान या रैफरल सेवा और श्रम प्रदाय सेवा भी है। | |
| 402. | 998511 | कार्यपालक या प्रतिधारित कार्मिक अनुसंधान सेवाएं | |
| 403. | 998512 | स्थायी नियोजन सेवाएं, कार्यकारी अनुसंधान सेवाओं से भिन्न | |
| 404. | 998513 | स ं विदा कर्मचारिवृृन्द सेवाएं | |
| 405. | 998514 | स्थायी कर्मचारिवृृन्द सेवाएं | |
| 406. | 998515 | दीर्घकालिक कर्मचारिवृृन्द (वेतन चिट्टा बनाना) सेवाएं | |
| 407. | 998516 | स्थायी नियोजन सेवाओं मे ं अस्थायी कर्मचारिवृृन्द | |
| 408. | 998517 | सह-नियोजन कर्मचारिवृृन्द सेवाएं | |
| 409. | 998519 | अन्य नियोजन और श्रम प्रदाय सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 410. | समूह 99852 | अन्वेषण और सुरक्षा सेवाएं | |
| 411. | 998521 | अन्वेषण सेवाएं | |
| 412. | 998522 | सुरक्षा परामर्श सेवाएं | |
| 413. | 998523 | सुरक्षा प्रणाली सेवाएं | |
| 414. | 998524 | बख्तरबंद कार सेवाएं | |
| 415. | 998525 | गार्ड सेवाएं | |
| 416. | 998526 | प्रहरी कुत्ते का प्रशिक्षण | |
| 417. | 998527 | पॉलीग्राफ सेवाएं | |
| 418. | 998528 | ऊ गलीछाप सेवाएं ं | |
| 419. | 998529 | अन्य सुरक्षा सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 420. | समूह 99853 | सफाई सेवाएं | |
| 421. | 998531 | विसंक्रमणकारी और अन्मूलनकारी सेवाएं | |
| 422. | 998532 | खिड़की सफाई सेवाएं | |
| 423. | 998533 | साधारण सफाई सेवाएं | |
| 424. | 998534 | जलाशयों और तालाबों के लिए विशेषीकृत सफाई सेवाएं | |
| 425. | 998535 | वस्तुओं या परिसरों (शल्य क्रिया कक्ष) का विसंक्रमण | |
| 426. | 998536 | भट्टी और चिमनी सफाई सेवाएं | |
| 427. | 998537 | सभी प्रकार के भवनों की बाह्य सफाई | |
| 428. | 998538 | परिवहन उपस्कर की सफाई | |
| 429. | 998539 | अन्य सफाई सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 430. | समूह 99854 | पैकेजिंग सेवाएं | |
| 431. | 998540 | अन्य के लिए माल की पैकेजिंग सेवाएं | |
| 432. | 998541 | पार्सल पैकिंग और उपहार वेष्टन | |
| 433. | 998542 | सिक्का और करैंसी पैकिंग सेवाएं | |
| 434. | 998549 | अन्य पैकेजिंग सेवाएं एन.ई.सी. | |
| 435. | समूह 99855 | यात्रा व्यवस्था, टुअर ऑपरेटर और सम्बन्धित सेवाएं | |
| 436. | 998551 | परिवहन के लिए आरक्षण सेवाएं | |
| 437. | 998552 | ||
| 438. | 998553 | ||
| 439. | 998554 | ||
| 440. | 998555 | ||
| 441. | 998556 | ||
| 442. | 998557 | ||
| 443. | 998559 | ||
| 444. | समूह 99859 | ||
| 445. | 998591 | ||
| 446. | 998592 | ||
| 447. | 998593 | ||
| 448. | 998594 | ||
| 449. | 998595 | ||
| 450. | 998596 | ||
| 451. | 998597 | ||
| 452. | 998598 | ||
| 453. | 998599 | ||
| 454. | शीर्ष 9986 | ||
| 455. | समूह 99861 | ||
| 456. | 998611 | ||
| 457. | 998612 | ||
| 458. | 998613 | ||
| 459. | 998614 | ||
| 460. | 998615 | ||
| 461. | 998619 | ||
| 462. | समूह 99862 | ||
| 463. | 998621 | ||
| 464. | 998622 | ||
| 465. | समूह 99863 | ||
| 466. | 998631 | ||
| 467. | 998632 | ||
| 468. | 998633 | ||
| 469. | 998634 | ||
| 470. | शीर्ष 9987 | अनुरक्षण, मरम्मत और संस्थापन (सन्निर्माण के सिवाय) सेवाएं | |
| 471. | समूह 99871 | संविरचित धातु उत्पादों, मशीनरी, उपस्कर की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं। | |
| 472. | 998711 | स विरचित धातु उत्पादों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं ं | |
| 473. | 998712 | कार्यालय और लेखा मशीनरी की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं | |
| 474. | 998713 | कम्प्यूटर और परिधीय उपस्कर की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं | |
| 475. | 998714 | परिवहन मशीनरी और उपस्कर की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं | |
| 476. | 998715 | विद्युत घरेलू साधित्र | |
| 477. | 998716 | द ूरसंचार उपस्करों और उपकरणों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं | |
| 478. | 998717 | वाणिज्यिक और औद्योगिक मशीनरी की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं | |
| 479. | 998718 | उत्थापकोें और चल-सोपानों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं | |
| 480. | 998719 | अन्य मशीनरी और उपस्करों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं | |
| 481. | समूह 99872 | अन्य माल की मरम्मत सेवाएं | |
| 482. | 998721 | जूता और चमड़े के माल की मरम्मत सेवाएं | |
| 483. | 998722 | घड़ियों, क्लॉकों और आभूषणों की मरम्मत सेवाएं | |
| 484. | 998723 | कपड़े और घरेलू टैक्सटाइलों की मरम्मत सेवाएं | |
| 485. | 998724 | फर्नीचर की मरम्मत सेवाएं | |
| 486. | 998725 | साइकिलों की मरम्मत सेवाएं | |
| 487. | 998726 | वाद्ययंत्रों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं | |
| 488. | 998727 | फोटोग्राफी, उपस्कर और कैमरों के लिए मरम्मत सेवाएं | |
| 489. | 998729 | अन्य माल की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 490. | समूह 99873 | संस्थापन सेवाएं (सन्निर्माण से भिन्न) | |
| 491. | 998731 | मशीनरी उपस्कर के सिवाय, संविरचित धातु उत्पादों की संस्थापन सेवाएं। | |
| 492. | 998732 | औद्योगिक विनिर्माण और सेवा उद्योग मशीनरी तथा उपस्कर की संस्थापन सेवाएं। | |
| 493. | 998733 | कार्यालय लेखा मशीनरी और कम्प्यूटरों की संस्थापन सेवाएं | |
| 494. | 998734 | र ेडियो, टेलीविजन और संचार उपस्कर तथा उपकरणों की संस्थापन सेवाएं। | |
| 495. | 998735 | वृत्तिक चिकित्सा मशीनरी और उपस्कर तथा सूक्षमता तथा ऑप्टिकल य त्रो ं की संस्थापन सेवाएं। ं | |
| 496. | 998736 | विद्युत मशीनरी और उपकरण की संस्थापन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं। | |
| 497. | 998739 | अन्य माल की संस्थापन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 498. | शीर्ष 9988 | अन्य व्यक्तियो स्वामित्वाधीन भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं ं | |
| 499. | समूह 99881 | खाद्य, पेय और तम्बाकू विनिर्माण सेवाएं | |
| 500. | 998811 | मांस प्रसंस्करण सेवाएं | |
| 501. | 998812 | मछली प्रसंस्करण सेवाएं | |
| 502. | 998813 | फल और वनस्पति प्रसंस्करण सेवाएं | |
| 503. | 998814 | ||
| 504. | 998815 | ||
| 505. | 998816 | ||
| 506. | 998817 | ||
| 507. | 998818 | ||
| 508. | 998819 | ||
| 509. | समूह 99882 | ||
| 510. | 998821 | ||
| 511. | 998822 | ||
| 512. | 998823 | ||
| 513. | समूह 99883 | ||
| 514. | 998831 | ||
| 515. | 998832 | ||
| 516. | समूह 99884 | ||
| 517. | 998841 | ||
| 518. | 998842 | ||
| 519. | 998843 | ||
| 520. | समूह 99885 | ||
| 521. | 998851 | ||
| 522. | 998852 | ||
| 523. | 998853 | ||
| 524. | समूह 99886 | ||
| 525. | 998860 | ||
| 526. | समूह 99887 | ||
| 527. | 998871 | ||
| 528. | 998872 | ||
| 529. | 998873 | ||
| 530. | 998874 | ||
| 531. | 998875 | ||
| 532. | 998876 | ||
| 533. | 998877 | ||
| 534. | समूह 99888 | ||
| 535. | 998881 | ||
| 536. | 998882 | ||
| 537. | समूह 99889 | ||
| 538. | 998891 | ||
| 539. | 998892 | आभूषण विनिर्माण सेवाएं | |
| 540. | 998893 | अनुकृति आभूषण विनिर्माण सेवाएं | |
| 541. | 998894 | वाद्य यंत्र विनिर्माण सेवाएं | |
| 542. | 998895 | खेल-कूद माल विनिर्माण सेवाएं | |
| 543. | 998896 | गेम और टॉय विनिर्माण सेवाएं | |
| 544. | 998897 | चिकित्सा और दंत तथा प्रदाय विनिर्माण सेवाएं | |
| 545. | 998898 | अन्य विनिर्माण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 546. | शीर्ष 9989 | अन्य विनिर्माण सेवाएं, प्रकाशन, मुद्रण और प्रत्युत्पादन सेवाएं, सामग्री वसूली सेवाएं। | |
| 547. | समूह 99891 | प्रकाशन, मुद्रण और प्रत्युत्पादन सेवाएं | |
| 548. | 998911 | किसी फीस या संविदा आधार पर प्रकाशन | |
| 549. | 998912 | किसी फीस या संविदा आधार पर अभिलिखित मीडिया की मुद्रण और प्रत्युत्पादन सेवाएं। | |
| 550. | समूह 99892 | सांचा, दबाई, स्टाम्प लगाना, बहिर्बेधन तथा सदृश प्लास्टिक विनिर्माण सेवाएं। | |
| 551. | 998920 | सांचा, दबाई, स्टाम्प लगाना, बहिर्बेधन तथा सदृश प्लास्टिक विनिर्माण सेवाएं। | |
| 552. | समूह 99893 | ढलाई, गढ़ाई, स्टाम्प लगाना तथा सदृश धातु विनिर्माण सेवाएं | |
| 553. | 998931 | लोहा और इस्पात ढलाई सेवाएं | |
| 554. | 998932 | गैर-लौहमय धातु ढलाई सेवाएं | |
| 555. | 998933 | धातु-गढ़ाई, दबाई, स्टाम्प लगाना, रॉल बनाना तथा चूर्ण धात्विकी सेवाएं। | |
| 556. | समूह 99894 | फीस या संविदा के आधार पर सामग्री वसूली (पुनःचक्रण) सेवाएं | |
| 557. | 998941 | फीस या संविदा के आधार पर धातु अपशिष्ट और स्क्रैप (पुनःचक्रण) वसूली सेवाएं। | |
| 558. | 998942 | फीस या संविदा के आधार पर गैर-धातु अपशिष्ट और स्क्रैप वसूली (पुनःचक्रण) सेवाएं। | |
| 559. | खंड 9 | समुदाय, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं और अन्य प्रकीण सेवाएं | |
| 560. | शीर्ष 9991 | समग्र रूप में पूरे समुदाय के लिए प्रदान किया जाने वाला लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाएं। | |
| 561. | समूह 99911 | सरकार की प्रशासनिक सेवाएं | |
| 562. | 999111 | समग्र सरकारी लोक सेवाएं | |
| 563. | 999112 | सामाजिक सुरक्षा सेवा को छोड़कर शैक्षिक, स्वास्थ्य देखभाल, सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक सेवाओं के उपबंध से संबंधित लोक प्रशासनिक सेवाएं। | |
| 564. | 999113 | कारबार के अधिक दक्ष संचालन से संबंधित लोक प्रशासनिक सेवाएं | |
| 565. | 999119 | सरकार जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं की अन्य प्रशासनिक सेवाएं | |
| 566. | समूह 99912 | समग्र रूप से समुदाय को उपलब्ध कराई जाने वाली लोक प्रशासनिक सेवाएं। | |
| 567. | 999121 | विदेश में विदेशी मामलो , राजनयिक और कांसुलर सेवाओं के सम्बन्धित ं लोक प्रशासनिक सेवाएं। | |
| 568 | 999122 | ||
| 569. | 999123 | ||
| 570. | 999124 | ||
| 571. | 999125 | ||
| 572. | 999126 | ||
| 573. | 999127 | ||
| 574. | 999128 | ||
| 575. | 999129 | ||
| 576. | समूह 99913 | ||
| 577. | 999131 | ||
| 578. | 999132 | ||
| 579. | 999133 | ||
| 580. | 999134 | ||
| 581. | शीर्ष 9992 | ||
| 582. | समूह 99921 | ||
| 583. | 999210 | ||
| 584. | समूह 99922 | ||
| 585. | 999220 | ||
| 586. | समूह 99923 | ||
| 587. | 999231 | ||
| 588. | 999232 | ||
| 589. | समूह 99924 | ||
| 590. | 999241 | ||
| 591. | 999242 | ||
| 592. | 999243 | ||
| 593. | 999249 | ||
| 594. | समूह 99925 | ||
| 595. | 999259 | ||
| 596. | समूह 99929 | ||
| 597. | 999291 | ||
| 598. | 999292 | ||
| 599. | 999293 | ||
| 600. | 999294 | ||
| 601. | 999295 | ||
| 602. | 999299 | अन्य शैक्षिक समर्थन सेवाएं | |
| 603. | शीर्ष 9993 | मानव स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल सेवाएं | |
| 604. | समूह 99931 | मानव स्वास्थ्य सेवाएं | |
| 605. | 999311 | अतःरोगी सेवाएं | |
| 606. | 999312 | चिकित्सा और दंत सेवाएं | |
| 607. | 999313 | शिशु जन्म और संबंधित सेवाएं | |
| 608. | 999314 | नर्सिंग और फिजियोथेरेप्यूटिक सेवाएं | |
| 609. | 999315 | एम्बुलेंस सेवाएं | |
| 610. | 999316 | चिकित्सा प्रयोगशाला और नैदानिक-इमेजिंग सेवाएं | |
| 611. | 999317 | रक्त, शुक्राणु और अंग बैंक सेवाएं | |
| 612. | 999319 | अन्य मानव स्वास्थ्य सेवाएं, जिसके अंतर्गत होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, नेचरोपैथी, एक्यूपंक्चर आदि हैं। | |
| 613. | समूह 99932 | वृद्ध और निःशक्त के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं | |
| 614. | 999321 | अस्पतालो ं से भिन्न आवासीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं | |
| 615. | 999322 | वृद्ध और निःशक्त व्यक्तियो ं के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं | |
| 616. | समूह 99933 | आवास सहित अन्य सामाजिक सेवाएं | |
| 617. | 999331 | मानसिक मंदता, मानसिक स्वास्थ्य रूग्णता या पदार्थों के दुरूपयोग से पीड़ित बालकों के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं। | |
| 618. | 999332 | बालकोें के लिए आवास सहित अन्य सामाजिक सेवाएं | |
| 619. | 999333 | मानसिक मंदता, मानसिक स्वास्थ्य रूग्णता या पदार्थो के दुरूपयोग से पीड़ित व्यस्कोें के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं। | |
| 620. | 999334 | व्यस्को ं के लिए आवास सहित अन्य सामाजिक सेवाएं | |
| 621. | समूह 99934 | वृद्ध और निःशक्त के लिए आवास के बिना सामाजिक सेवाएं | |
| 622. | 999341 | व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं | |
| 623. | 999349 | वृद्धों और निःशक्त जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं के लिए आवास के बिना अन्य सामाजिक सेवाएं। | |
| 624. | समूह 99935 | आवास के बिना अन्य सामाजिक सेवाएं | |
| 625. | 999351 | बालक डे-केयर सेवाएं | |
| 626. | 999352 | बालकों से संबंधित मार्गदर्शन और काउंसलिंग सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं। | |
| 627. | 999353 | आवास के बिना कल्याण सेवाएं | |
| 628. | 999359 | आवास जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं के बिना अन्य सामाजिक सेवाएं | |
| 629. | शीर्ष 9994 | मल और अपशिष्ट संग्रहण, उपचार और निपटान तथा अन्य पर्यावरण संरक्षण सेवाएं। | |
| 630. | समूह 99941 | मल, मल उपचार और सेप्टिक टैंक सफाई सेवा | |
| 631. | 999411 | मल और मल उपचार सेवाएं | |
| 632. | 999412 | सेप्टिक टैंक को खाली करना और साफ करना सेवा | |
| 633. | समूह 99942 | अपशिष्ट संग्रहण सेवाएं | |
| 634. | 999421 | परिसंटकमय अपशिष्ट संग्रहण सेवा | |
| 635. | 999422 | ||
| 636. | 999423 | ||
| 637. | 999424 | ||
| 638. | समूह 99943 | ||
| 639. | 999431 | ||
| 640. | 999432 | ||
| 641. | 999433 | ||
| 642. | समूह 99944 | ||
| 643. | 999441 | ||
| 644. | 999442 | ||
| 645. | 999443 | ||
| 646. | 999449 | ||
| 647. | समूह 99945 | ||
| 648. | 999451 | ||
| 649. | 999459 | ||
| 650. | समूह 99949 | ||
| 651. | 999490 | ||
| 652. | शीर्ष 9995 | ||
| 653. | समूह 99951 | ||
| 654. | 999511 | ||
| 655. | 999512 | ||
| 656. | समूह 99952 | ||
| 657. | 999520 | ||
| 658. | समूह 99959 | ||
| 659. | 999591 | ||
| 660. | 999592 | ||
| 661. | 999593 | ||
| 662. | 999594 | ||
| 663. | 999595 | ||
| 664. | 999596 | ||
| 665. | 999597 | ||
| 666. | 999598 | ||
| 667. | 999599 | ||
| 668. | शीर्ष 9996 | ||
| 669. | समूह 99961 | ||
| 670. | 999611 | ध्वनि रिकॉर्डिंग सेवाएं | |
| 671. | 999612 | मोशन पिक्चर, वीडियोटेप, टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम तैयार करना सेवा। | |
| 672. | 999613 | पश्च-प्रोडक्शन श्रव्यदृश्य | |
| 673. | 999614 | मोशन पिक्चर, वीडियोटेप, टेलीविजन कार्यक्रम वितरण सेवाएं | |
| 674. | 999615 | मोशन पिक्चर प्रक्षेपण सेवाएं | |
| 675. | समूह 99962 | प्रदर्शन कला और अन्य लाइव मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुति और संवर्धन सेवाएं। | |
| 676. | 999621 | प्रदर्शन कला समारोह संवर्धन और संगठन सेवाएं | |
| 677. | 999622 | प्रदर्शन कला समारोह प्रोडक्शन और प्रस्तुतिकरण सेवाएं | |
| 678. | 999623 | प्रदर्शन कला सुविधा प्रचालन सेवाएं | |
| 679. | 999629 | अन्य प्रदर्शन कला और लाइव मनोरंजन सेवाएंं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 680. | समूह 99963 | प्रदर्शन और अन्य कलाकारो ं की सेवाएं | |
| 681. | 999631 | प्रदर्शन कलाकारों, जिसके अंतर्गत अभिनेता, पाठक, संगीतकार, गायक, नर्तक,टीवी व्यक्तित्व, स्वतन्त्र मॉडल आदि हैं, की सेवाएं। | |
| 682. | 999632 | लेखकों, कम्पोजरों, वास्तुकारों और अन्य कलाकारों, जिसके अंतर्गत प्रदर्शन कलाकार नहीं हैं, की सेवाएं। | |
| 683. | 999633 | लेखकों, कम्पोजरों और अन्य कलाकारो , जिसके अंतर्गत प्रदर्शन ं कलाकार, चित्रकार और वास्तुकार नहीं हैं, की मूल रचनाएं। | |
| 684. | समूह 99964 | संग्रहालय और परिरक्षण सेवाएं | |
| 685. | 999641 | संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थलों और भवनों की परिरक्षण सेवाएं | |
| 686. | 999642 | वानस्पतिक, प्राणी विज्ञान और प्रकृति संरक्षण सेवाएं | |
| 687. | समूह 99965 | खेल और मनोरंजन खेल सेवाएं | |
| 688. | 999651 | खेल और मनोरंजन खेल समारोह संवर्धन और संगठन सेवाएं | |
| 689. | 999652 | खेल और मनोरंजन खेल सुविधा प्रचालन सेवाएं | |
| 690. | 999659 | अन्य खेल और मनोरंजन खेल सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 691. | समूह 99966 | एथलीटों की सेवाएं और संबंधित सहायता सेवाएं | |
| 692. | 999661 | एथलीटों की सेवाएं | |
| 693. | 999662 | खेल और मनोरंजन से संबंधित सहायता सेवाएं | |
| 694. | समूह 99969 | अन्य मनोरंजन और मनोरंजन सेवाएं | |
| 695. | 999691 | मनोरंजन पार्क और वैसी ही आकर्षण सेवाएं | |
| 696. | 999692 | जुआ और सट्टेबाजी सेवाएं, जिसके अंतर्गत वैसी ही ऑनलाइन सेवाएं हैं। | |
| 697. | 999693 | सिक्का-प्रचालित मनोरंजन मशीन सेवाएं | |
| 698. | 999694 | लॉटरी सेवाएं | |
| 699. | 999699 | अन्य मनोरंजन और मनोरंजन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं | |
| 700. | शीर्ष 9997 | अन्य सेवाएं | |
| 701. | समूह 99971 | धुलाई, सफाई और शुष्कन सेवाएं | |
| 702. | 999711 | ||
| 703. | 999712 | ||
| 704. | 999713 | ||
| 705. | 999714 | ||
| 706. | 999715 | ||
| 707. | 999719 | ||
| 708. | समूह 99972 | ||
| 709. | 999721 | ||
| 710. | 999722 | ||
| 711. | 999723 | ||
| 712. | 999729 | ||
| 713. | समूह 99973 | ||
| 714. | 999731 | ||
| 715. | 999732 | ||
| 716. | समूह 99979 | ||
| 717. | 999791 | ||
| 718. | 999792 | ||
| 719. | 999793 | ||
| 720. | 999794 | ||
| 721. | 999795 | ||
| 722. | 999799 | ||
| 723. | शीर्ष 9998 | ||
| 724. | समूह 99980 | ||
| 725. | 999800 | ||
| 726. | शीर्ष 9999 | ||
| 727. | समूह 99990 | ||
| 728. | 999900 |
आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 जुलाई, 2017 को पृृष्ठ 3861 से 3888 पर प्रकाशित किया गया था।8888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 जुलाई, 2017
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (4) के अनुसरण में अधिसूचित करते हैं कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचना संख्या 6/2017-केन्द्रीय कर तारीख 19 जून, 2017 यथावश्यक परिवर्तन सहित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को भी लागू होगी।
2. यह अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव तारीख 24 जून, 2017 से प्रवृृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 जुलाई, 2017 को पृृष्ठ 3860 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
शुद्धिपत्र
शिमला-2, 22 अगस्त, 2017
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ईएक्सएन-एफ (10)-14/2017-लूज़ द्वारा तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में,-
(क) अनुसूची I- 2.5% में,-
(i) क्रम सं0 59 में, स्तंभ (3) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये; (ii) क्रम सं0 61 में, स्तंभ (2) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये; (iii) क्रम सं0 92 में,-
(क) स्तंभ (2) में "1702" के स्थान पर "1702 या 1704" पढ़ा जाये;
(ख) स्तंभ (3) में "पामीरा चीनी" के स्थान पर "पामीरा चीनी, मिश्री, बताशा, बुरा" पढ़ा जाये;
(iv) क्रम सं0 185 में, स्तंभ (3) में "अगरबत्ती" के स्थान पर "अगरबत्ती, लोभान" पढ़ा जाये; (v) क्रम सं0 220 में, स्तंभ (3) में,-
(क) "साइमा" के स्थान पर "सलमा" पढ़ा जाये; (ख) "गोटासितारा" के स्थान पर "गोटा, सितारा" पढ़ा जाये; (ग) "गलजल" के स्थान पर "गजाई" पढ़ा जाये;
8889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940(vi) क्रम सं0 234 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि (छ) के पश्चात, स्थापित करें "(झ) फोटो वाल्टिक सेल्स, चाहे वो मोडयूल में असेम्बल हों अथवा नहीं अथवा पैनल में बने हों अथवा नही" ;
(ख) अनुसूची II- 6% में,-
(i) क्रम सं0 14 में, स्तंभ (3) में "शैल्ड या पील्ड", के पश्चात, स्थापित करें "और शुष्क नारियल" ;
(ii) क्रम सं0 16 में, स्तंभ (3) में "छुआरा" के स्थान पर "छुआरा (मुलायम या हार्ड)" पढ़ा जाये; (iii) क्रम सं0 56 में, स्तंभ (3) में "क्रम संख्या 1(च)" के स्थान पर "क्रम संख्या 1(छ)", पढ़ा जाये;
(iv) क्रम सं0 74 में, स्तंभ (3) में "3302" के स्थान पर "3301" पढ़ा जाये; (v) क्रम सं0 231 में, स्तंभ (3) में "शीर्षक 9208" के स्थान पर "शीर्षक 9208 या 9705" पढ़ा जाये;
(ग) अनुसूची III- 9% में,-
(i) क्रम सं0 55 में, स्तंभ (3) में "फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही", के स्थान पर "फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही के अलावा" पढ़ा जाये;
(ii) क्रम सं0 133 में, स्तंभ (3) में "कृत्रिम फर और उसकी वस्तुएं" के स्थान पर "कृत्रिम फर उसकी वस्तुएं के अलावा" पढ़ा जाये;
(iii) क्रम सं0 233 में, स्तंभ (3) में "सिलाई की सुइयां" का लोप किया जाएगा; (iv) क्रम सं0 247 में, स्तंभ (3) में "0.12.5 मिलीमीटर" के स्थान पर "0.15 मिलीमीटर" पढ़ा जाये;
(v) क्रम सं0 323 में, स्तंभ (2) में "8522 90" के स्थान पर "8422 90" पढ़ा जाये; (vi) क्रम सं0 395 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशीय फाइबर" के स्थान पर "प्रकाशीय फाइबर केबल" पढ़ा जाये;
(vii) क्रम सं0 447 में, स्तंभ (3) में "और अन्य लेखनी" का लोप किया जाएगा;
(घ) अनुसूची IV- 14% में,-
(i) क्रम सं0 158 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन", के स्थान पर "प्रकाशिक फाइबर, प्रकाशिक फाइबर के बंडल या केबल्स" पढ़ा जाये;
(ii) क्रम सं0 161 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशिक फाइबर" के स्थान पर "प्रकाशिक फाइबर केबल्स" पढ़ा जाये;
(iii) क्रम सं0 215 में, स्तंभ (3) में "विडियो गेम कंसोलस और मशीन" के स्थान पर "विडियो गेम्स कंसोलस और मशीन, आर्टिकल और श्रृखला बिलियार्ड (9504 20 00), अन्य गेम्स जो सिक्के के द्वारा खेले जाते हैं, बैंक नोटस, केसिनो गेम्स (9504 20 00), और अन्य (9504 90 90 के बोर्ड गेम्स के अलावा)" पढ़ा जाये;
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस शुद्धिपत्र का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 अगस्त, 2017 को पृृष्ठ 5137 से 5139 पर प्रकाशित किया गया था।8890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940
आबकारी एवं कराधान विभाग
शुद्धिपत्र
शिमला-2, 22 अगस्त, 2017
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ईएक्सएन-एफ (10)-14/2017-लूज़ द्वारा तारीख 29 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में,--
(क) अनुसूची में,-
(i) क्रम सं0 59 , स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "9" के स्थान पर "7, 9 या 10" पढ़ा जाये; (ii) क्रम सं0 102, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "2302", के स्थान पर "2301, 2302" पढ़ा जाये;
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस शुद्धिपत्र का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 अगस्त, 2017 को पृृष्ठ 5139 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 सितम्बर, 2017
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः-
उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-
(i) क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| (3) | (4) | (5) |
| "(iii) निर्माण ठेके की संयुक्त आपूर्ति, जैसा कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में परिभाषित हो, और जो कि सरकार, स्थानीय निकाय या किसी सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने, मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के | ||
| माध्यम से प्रदान की गई हो,- ( क) ऐतिहासिक इमारत, प्रागैतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक महत्व के अवशेष या प्रागैतिहासिक उत्खनन या प्राचीन वस्तुएं जो कि प्राचीन स्मारक एवं प्रागैतिहासिक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) में विनिर्दिष्ट हैं; ( ख) नहर, बांध और सिंचाई की अन्य संरचनायें; ( ग) पाइन लाइन, कन्डुइट या प्लांट जो कि (i) जल आपूर्ति (ii) जल शोधन या (iii) सीवरेज शोधन या निपटान के लिए हो । ं | 6 | |
| (iv) निर्माण ठेके की संयुक्त आपूर्ति, जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा विनिर्दिष्ट हो और निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने, मरम्मत करने, देख-रेख करने, नवीनीकृत करने या संशोधित करने के लिए की गई हो, यथा,- ( क) सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल जो कि सामान्य जनता के सड़क परिवहन के लिए प्रयोग की जाती हो; ( ख) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन या राजीव आवास योजना की किसी स्कीम से संबंधित हो; ( ग) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए (शहरी) आवास मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना, के अंतर्गत "निजी भागीदारी के माध्यम से वर्तमान स्लम वासियों की उनकी वर्तमान जमीन का संसाधन के रूप में प्रयोग करके स्वस्थानिक आवास" से संबंधित हो, केवल वर्तमान स्लम वासियों के लिए; ( घ) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सब के लिए (शहरी) आवास मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना, के अंतर्गत "लाभन्भोगी उन्मुखी व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्धन" से संबंधित हों; ( ङ) प्रदूषण नियंत्रण कचरा निपटान संयंत्र, उनको छोड़कर जो कि कारखाने के एक हिस्से के रूप में अवस्थित हों; या ( च) स ंरचनाएं जो कि शमशान या कब्रगाह, शवदाह के लिए हों। | 6 | |
| (v) निर्माण ठेके के लिए संयुक्त आपूर्ति, जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा परिभाषित हों और ऐसे निर्माण, स्थापना या मूल निर्माण के माध्यम से की गई हो जो कि निम्नलिखित से संबंधित है,- ( क) र ेलवे, मोनोरेल और मेट्रो को छोड़कर; | ||
| (ख) एकल आवासीय इकाई जो कि किसी आवासीय परिषद के हिस्से से पृथक हो; ( ग) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60 वर्ग मीटर तक हो और जो ऐसी आवासीय परियोजना में हो जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई "स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप" के अंतर्गत अनुमोदित हो; ( घ) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60 वर्ग मीटर तक हो और जो ऐसी आवासीय परियोजना म ें हो जिनको कि सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित के अंतर्गत अनुमोदित किया हो- (1) सबके लिए (शहरी) मकान मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना के 'अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप' घटक; (2) राज्य सरकार की कोई आवासीय योजना; (ङ) कृषि उत्पादों के फसलोपरान्त भण्डारण की संरचनाएं जिसमे इस उद््देश्य से सम्बंधित कोल्ड स्टोरेज भी आता ं है; या ( च) मैक्नाइज्ड फूड ग्रेन हैण्डलिंग सिस्टम, मशीनरी या उपकरण जो कि उन इकाइयों के लिए हो जहां कि कृषि उत्पादों का खाद्य पदार्थ के रूप में प्रसंस्करण होता है, अल्कोहल युक्त पेय को छोड़कर। | 6 | -- |
| (vi) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न निर्माण सेवाएं। | 9 | -"; |
(ii) क्रम सं. 8 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| (3) | (4) | (5) |
| "(vi) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है, वहां मोटर कैब द्वारा यात्रियों का परिवहन। | 2.5 | बशर्ते सेवा की पूर्ति करने मेें प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करे ) ं |
| या | ||
| 6 | -"; |
(iii) क्रम सं. 9 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| (3) | (4) | (5) |
| "(iii) माल (जिसके अंतर्गत वैयक्तिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया घरेलू माल भी है) के परिवहन के संबंध में परिवहन अभिकरण की सेवाएं। स् पष्टीकरण.--"माल परिवहन अभिकरण" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है। | 2.5 | बशर्ते सेवा की पूर्ति करने मेें प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करे ) ं |
| या | ||
| 6 | बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान करने का विकल्प च ुनती है, उसे तदोपरांत अपने द्वारा माल परिवहन अभिकरण की आपूर्ति की जाने वाली सभी सेवाओं पर 6 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान करना पड़ेगा।"; |
(iv) क्रम सं. 10 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| (3) | (4) | (5) |
| "(i) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है वहां मोटर कैब को किराए पर देना। | 2.5 | बशर्ते सेवा की पूर्ति करने मेें प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करे ) ं |
| य ा | ||
| 6 | -"; |
(v) क्रम सं. 11 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| (3) | (4) | (5) |
| "(i) मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अधिकरण (जीटीए) की सेवाएं जिसके अंतर्गत घर गृहस्थी का उपयोग किया गया माल है। स् पष्टीकरण.- "माल परिवहन अधिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के | 2.5 | बशर्ते सेवा की पूर्ति करने मेें प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें) |
| परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है। | या | |
| 6 | बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान करने का विकल्प चुनती है, उसे तदोपरांत अपने द्वारा माल परिवहन अभिकरण की आपूर्ति की जाने वाली सभी सेवाओं पर 6 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान करना पड़ेगा।"; |
(vi) क्रम सं. 26 के समक्ष,-
(क) कॉलम (3) में मद (i) के समक्ष,-
(क) उप-मद (ख), के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः- "(ख) वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आते हैं;";
(ख) स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;
(ख) कॉलम (3) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| (3) | (4) | (5) |
| "(ii) अन्य व्यक्तियों के माल पर किया गया कोई उपचार या की गयी प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं जो कि निम्नलिखित से संबंधित हैं- (क) समाचार पत्रो ं का मुद्रण; (ख) पुस्तकों (जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें हैं), पत्रों और आवधिक पत्रों का मुद्रण। | 2.5 | -- |
| (iii) पूर्वोक्त (i) और (ii) से भिन्न अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं। | 9 | -"; |
(vii) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "27 | शीर्ष 9989 | (i) समाचार-पत्र, पुस्तकें (जिसमें ब्रेल पुस्तकें भी शामिल हैं) पत्रों और आवधिक पत्रों के मुद्रण के माध्यम से दी जाने वाली सेवा, जहां कि प्रकाशक द्वारा केवल विषयवस्तु प्रदान | 6 | - |
| की जाती है और जिसमें कागज़ समेत प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होने वाले भौतिक इनपुट प्रिंटर के होते हैं। | ||||||
| (ii) उपर्युक्त (i) से भिन्न अन्य विनिर्माणकारी सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं। | 9 | -"; |
(viii) क्रम सं. 34 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (i) में शब्द "ड्रामा है" के पश्चात "या प्लेनेटेरियम" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा.--
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 सितम्बर, 2017 को पृृष्ठ 6070 से 6074 पर प्रकाशित किया गया था।
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
CORRIGENDUM
Shimla-2, the 25th February, 2019
No. EXN-F (10)-18/2017.—In the notification No. EXN-F(10)-18/2017, dated the 15th September, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh on 18th September, 2017, at page No. 6074 to 6075 for the words, signs and brackets appearing in first para, "Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue)" read the word "Government of Himachal Pradesh, Excise and Taxation Department".
By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).
__________
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 सितम्बर, 2017
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017़ द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः--8896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 उक्त अधिसूचना में,- (क) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगाः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "9क | अध्याय 99 | फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन (एफआईएफए) और इसके सब्सिडियरी के द्वारा और इनको प्रदान की गई सेवाएं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एफआईएफए यू-17 विश्व कप 2017, जो कि भारत मे ं होना है, की किसी भी घटना से संबंधित हो। | क ुछ नहीं | बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ये सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फीफा यू-17 विश्व कप 2017 की किसी घटना से संबंधित है ।"; |
(क) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगाः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "11क | शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962 | किसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं, चावल और मोटे अनाज की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा केन्द्र सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवा। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 1 1ख | श् ाीर्ष 9961 या शीर्ष 9962 | ि कसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली सेवा। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं |
(ग) क्रम सं. 35 के समक्ष, कॉलम (3) में,-
(क) मद (ज) में, "मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम या उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम" शब्दों के स्थान पर "पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूसीआईएस)", शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ख) मद () में, "राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना)" शब्दों के स्थान पर "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)", शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगाः--
"(iii) लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऐक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत "लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप" को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।"
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 सितम्बर, 2017 को पृृष्ठ 6074 से 6075 पर प्रकाशित किया गया था।8897 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 सितम्बर, 2017
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :--
उक्त अधिसूचना में,-
(i) सारणी में, क्रम सं. 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और कोष्ठक "माल वाहक अभिकरण (जीटीए)" के पश्चात शब्द और अक्षर ", जिसने 6 प्र्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर का भुगतान नहीं किया है," अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(ii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-
"(ङ) लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऐक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत "लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप" को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।"
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 सितम्बर, 2017 को पृष्ठ 6076 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 सितम्बर, 2017
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-18/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 17/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः--8898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में उपवाक्य (ii) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा :-
"(iii) हाउस कीपिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं जैसे कि पलंबिंग, कारपेंटरिंग आदि, सिवाय वहां जहां इलैक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।"
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 सितम्बर, 2017 को पृष्ठ 6076 से 6077 पर प्रकाशित किया गया था।
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भाषा, कला एवं संस्—ति विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 फरवरी, 2019
संख्याः एल.सी.डी.-सी(15)-3/2016-लूज.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ''राष्ट्र स्तरीय शिवरात्रि मेला'', जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को लोकहित में तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मेला घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
आदेश द्वारा पूर्णिमा चौहान सचिव।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Lalit Kumar Sharma s/o Sh. Bhupender Kumar Sharma, V.P.O. Sehli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.
2. Smt. Kunta Devi d/o Sh. Yograj, Village Gobharta, P.O. Sarkidhar, Tehsil Baldwara, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Lalit Kumar Sharma s/o Sh. Bhupender Kumar . . Applicants. Sharma, V.P.O. Sehli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
8899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940. Lalit Kumar Sharma s/o Sh. Bhupender Kumar Sharma, V.P.O. Sehli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Kunta Devi d/o Sh. Yograj, Village Gobharta, P.O. Sarkidhar, Tehsil Baldwara, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Lalit Kumar Sharma s/o Sh. Bhupender Kumar Sharma, V.P.O. Sehli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-01-2019 according to Hindu rites and customs at their respective House District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-03-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 02nd day of February, 2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
_________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Sh. Ashutosh s/o Sh. Surinder Singh, H. No. 237/13, Near Gurudwara, Paddal Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.
2. Smt. Swati d/o Sh. Pan Singh Dhiman, H. No. 58/A, National Avenue, Dakoha Road, Rama Mandi Jalandhar (At present wife of Sh. Ashutosh s/o Sh. Surinder Singh, H. No. 237/13, . . Applicants. Near Gurudwara, Paddal Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Ashutosh s/o Sh. Surinder Singh, H. No. 237/13, Near Gurudwara, Paddal Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and. Smt. Swati d/o Sh. Pan Singh Dhiman, H. No. 58/A, National Avenue, Dakoha Road, Rama Mandi Jalandhar (At present wife of Sh. Ashutosh s/o Sh. Surinder Singh, H. No. 237/13, Near Gurudwara, Paddal Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-01-2019 according to Hindu rites and customs at Hotel Ramada Jalandhar and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
8900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-03-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 02nd day of February, 2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
_________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Sh. Ritesh Sharma s/o Sh. Vijay Kumar Sharma, H. No. 204/6, Samkhetar Bazar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.
2. Smt. Lija Sarmah d/o Sh. Parnab Sarmah, r/o Jyotinagar Naali, Jorhat, Assam, (At present wife of Sh. Ritesh Sharma s/o Sh. Vijay Kumar Sharma, H. No. 204/6, Samkhetar Bazar . . Applicants. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Ritesh Sharma s/o Sh. Vijay Kumar Sharma, H. No. 204/6, Samkhetar Bazar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Lija Sarmah d/o Sh. Parnab Sarmah, r/o Jyotinagar Naali, Jorhat, Assam (At present wife of Sh. Ritesh Sharma s/o Sh. Vijay Kumar Sharma, H. No. 204/6, Samkhetar Bazar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-12-2018 according to Hindu rites and customs at their respective House, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-03-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
8901 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 Issued today on 2nd day of February, 2019 under my hand and seal of the court.Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Het Ram s/o Shri Shyaru Ram, r/o Village Kathyal, P. O. Kumi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.
2. Smt. Bharti Devi d/o Shri Sohan Singh, r/o Kot, P. O. Chunahan, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Het Ram s/o Shri Shyaru Ram, r/o Village Kathyal, P. O. Kumi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Het Ram s/o Shri Shyaru Ram, r/o Village Kathyal, P. O. Kumi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Bharti Devi d/o Shri Sohan Singh, r/o Kot, P. O. Chunahan, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Het Ram s/o Shri Shyaru Ram, r/o Village Kathyal, P. O. Kumi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 30-10-2018 according to Hindu rites and customs at Village Kathyal, P. O. Kumi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-03-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 16th February, 2019 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).
8902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940ब अदालत श्री पंच राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री नीता राम, निवासी चौरास टारना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री नीता राम, निवासी चौरास टारना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र/पुत्री प्रीती चौहान, अनामिका चौहान पुत्री व अंशूल चौहान जिनकी जन्म तिथि क्रमशः 05-04-2002, 21-01-2005, 09-05-2003 ह,ै के नाम ग्राम पंचायत देवना के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 27-03-2019 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर प्रीती चौहान, अनामिका चौहान, अंशूल चौहान के नाम एवं जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-02-2019 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत श्री पंच राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री दिनेश पुत्र श्री मोही राम, निवासी ठोठां चौकर, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री दिनेश पुत्र श्री मोही राम, निवासी ठोठां चौकर, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकीे पुत्री रमा जिसकी जन्म तिथि 07-10-2013 है, का नाम ग्राम पंचायत चौकर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 27-03-2019 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर रमा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।8903 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 आज दिनांक 12-02-2019 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
-------- ब अदालत श्री पंच राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री हीरदा राम, निवासी नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री हीरदा राम, निवासी नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकीे पुत्री गुन्जन जिसकी जन्म तिथि 27-06-2013 है, का नाम ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 27-03-2019 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर गुन्जन का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-02-2019 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Baddi, District Solan, H. P.
Case No. : 03/2019 Date of Institution : 01-02-2019 Date of Decision
Pending for : 02-03-2019 Smt. Kheera Mani w/o Shri Vikas Singh, r/o Village Dadehra, P.O. Panthera, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) at present Village Bhoop Nagar, P.O. Thana, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).
Versus
General Public through Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).
Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.
8904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च, 2019/10 फाल्गुन, 1940 Proclamation:Smt. Kheera Mani w/o Shri Vikas Singh, r/o Village Dadehra, P.O. Panthera, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) at present Village Bhoop Nagar, P.O. Thana, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.). has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her daughter namely Navya daughter of Sh. Vikas Singh and Smt. Kheera Mani was born on 06-08-2014 at Malhotra Hospital, Sai Road Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) but her birth could not be registered in the Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) within stipulated period. She prayed for passing necessary orders to the Executive Officer, Municipal Corporation Nagar Parishad Baddi, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Navya daughter of Shri Vikas Singh and Smt. Kheera Mani r/o Village Dadehra, P.O. Panthera, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) at present Village Bhoop Nagar, P.O. Thana, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.). objection in this court on or before 02-03-2019, failing which no objection shall be entertained.
Given under my hand and seal on this 1st February, 2019.
Seal.
MUKESH SHARMA, Executive Magistrate (Tehsildar),
Baddi, District Solan, H. P.
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