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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 244, 02 March 2019

Published 02 March 2019

Gazette no.
244
Gazetteid
244/GAZETTE/2019-02/03/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-03-02.244_gazette_2019-02_03_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 2 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th February, 2019

No. HHC/GAZ/14-372/2016.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave w.e.f. 25-02-2019 to 02-03-2019 with permission to prefix Sunday falling on 24-02-2019 and suffix Sunday and Gazetted holiday falling on 03-03-2019 & 04-03-2019 respectively, in favour of Ms. Rosy Dahiya, Civil Judge-cum-JMIC, Court No. 2, Mandi, H.P. 244-राजपत्र/2019-02-03-2019 (8905)8906 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940 Certified that Ms. Rosy Dahiya is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Rosy Dahiya would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMIC, Court No. 2, Mandi, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th February, 2019

No. HHC/GAZ/14-345/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 56 days earned leave w.e.f. 16-02-2019 to 12-04-2019 with permission to prefix maternity leave w.e.f. 20-08-2018 to 15-02-2019 and to suffix Gazetted holidays falling w.e.f. 13-04-2019 to 15-04-2019 in favour of Smt. Abha Chauhan, Civil Judge-cum-JMIC IV, Shimla, H.P.

Certified that Smt. Abha Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Abha Chauhan would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC-IV, Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th February, 2019

No. HHC/Estt.3(510)/2000-I.—08 days earned leave on and with effect from 16-02-2019 to 23-02-2019 with permission to suffix Sunday falling on 24-02-2019 is hereby sanctioned in favour of Shri Tarun Mahajan, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Tarun Mahajan is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

8907 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940

Certified that Shri Tarun Mahajan would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th February, 2019

No. HHC/Estt.3(517)/2001.—04 days commuted leave w.e.f. 10-12-2018 to 13-12-2018 with permission to prefix Second Saturday and Sunday fell on 8th & 9th December, 2018 and 04 days commuted leave w.e.f. 25-12-2018 to 28-12-2018 are hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Mamta Rao, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Mamta Rao has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Mamta Rao would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th February, 2019

No. HHC/Estt.3(410)/95-I.—16 days earned leave in two spells i.e. (i) 06 days earned w.e.f. 25-02-2019 to 02-03-2019 with permission to prefix Sunday falling on 24-02-2019 and suffix Sunday and Gazetted holiday falling on 3rd & 4th March, 2019 and (ii) 10 days earned leave w.e.f. 11-03-2019 to 20-03-2019 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 9th & 10th March, 2019 and suffix Gazetted holiday falling on 21-03-2019 is hereby sanctioned in favour of Shri Subhash Dhiman, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Subhash Dhiman is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

8908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940

Certified that Shri Subhash Dhiman would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th February, 2019

No. HHC/Estt.3(408)/95-I.—01 day's earned leave for 20-12-2018 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Sanjeev Layal, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Sanjeev Layal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Sanjeev Layal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th February, 2019

No. HHC/Admn.3(344)/92-I.—12 days earned leave w.e.f. 05-03-2019 to 16-03-2019 with permission to prefix Sunday and Gazetted holiday falling on 3rd & 4th March, 2019 and suffix Sunday falling on 17-03-2019 is hereby sanctioned in favour of Shri Vishal Shabi, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Vishal Shabi is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Vishal Shabi would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

8909 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th February, 2019

No. HHC/Admn.3(270)/88-I.—05 days commuted leave w.e.f. 05-01-2019 to 09-01-2019 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Sanjokta Thakur, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th February, 2019

No. HHC/Admn.3(170)/81-III.—01 day's commuted leave for 08-02-2019 with permission to suffix Second Saturday and Sunday fell on 9th & 10th February, 2019 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Surinder Punn, Assistant Registrar of this Registry. Certified that Shri Surinder Punn has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Surinder Punn would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th February, 2019

No. HHC/Admn.3(390)/94-I.—10 days commuted leave w.e.f. 20-12-2018 to 29-12-2018 with permission to suffix Sunday fell on 30-12-2018 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Rajesh Kumar Sharma, Deputy Registrar of this Registry.

8910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940

Certified that Shri Rajesh Kumar Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Rajesh Kumar Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 27 फरवरी, 2019

संख्याः पीसीएच-एचए (3) 8/06.--क्योंकि विभाग में, जिला सिरमौर के विकास खण्ड पच्छाद की ग्राम सभा नेरी नावण के मुख्यालय को स्थान ''नेरी नावण'' से बदलकर ''चुन्नर'' में स्थापित करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर के विकास खण्ड पच्छाद की ग्राम सभा नेरी नावण के मुख्यालय को स्थान ''नेरी नावण'' से बदलकर ''चुन्नर'' में स्थापित करने हेतु प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि ग्राम सभा नेरी नावण के मुख्यालय को बदलने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त सिरमौर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला सिरमौर, विकास खण्ड पच्छाद की ग्राम सभा नेरी नावण के मुख्यालय को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त सिरमौर की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

सचिव (पंचायती राज)।

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PUBLIC WORKS DEPARTMENT

(Section-B)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 16th February, 2019

No. PBW(B) B (1)/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the setting up of Special Land Acquisition Units (SLAUs) at District level where the Highways would be constructed and monitoring unit at the State Headquarters in the office of Engineer-in-Chief8911 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940 (Projects) and Chief Engineer (National Highway), HPPWD for a period of one year for acquisition of land within his/her jurisdiction to expedite the acquisition of land for National Highway & four lanning projects of the MoRT & H in the State of Himachal Pradesh. The following staff shall be engaged in each SLAUs by way of re-employment amongst from personnel/outsources basis, especially staff with revenue background as under:—

1. HPAS/Tehsildar (Retd.) as OSD 01

2. Tehsildar/Naib Tehsildar (Retd.) 01

3. Kanungo (Retd.)

01

4. Patwari (Retd.)

02

5. Computer Assistant/Operator (outsource) 01

6. Office Boy 01

The concerned Executive Engineers shall be declared as DDOs for these SLAUs. The remuneration for the above staff so engaged, shall be met out of 2.5% administrative and contingency charges levied on all land acquisitions undertaken by State Government on behalf of Government of India and will be as under:—

(i) HAS Officer, Tehsildar & Naib Tehsildar last pay drawn less pension as per the provisions contained in HP State Civil Services (fixation of Pay of re-employed persons) orders, 1988 circulated by the Finance Department vide OM No. Fin (C)- B(7)-10/84 dated 1-12-1998 and as amended from time to time read with OM No. Fin (C)-B(7)-13/2009 dated 19-4-2010.

(ii) Kanungo and Patwari: On fixed emoluments of Rs. 22,500/- PM.

(iii) Computer Assistant/Operator (outsource) and Office Boy: On fixed emoluments of Rs. 10,000/- & Rs. 8,000/- PM respectively.

By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secretary (PW).

_________

DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND

FORESTRY, NAUNI, SOLAN (HIMACHAL PRADESH)

(General Administration Branch)

NOTIFICATION

Dated : the 23rd October, 2018

No. UHF.Regr./GA/5-28/2018/-27835-80.—On the recommendations of the Board of Management made in its 105th meeting, vide item No.10, held on 13-07-2018 and in exercise of powers vested under sub-section (6) and (7) of Section 54 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987), the Chancellor of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni (Solan) has been pleased to make the following amendment/addition in the Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry Statutes, 1987:

8912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940

57th AMENDMENT IN THE STATUTE OF DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY STATUTES, 1987.

{As assented to by the Chancellor (the Hon'ble Governor, Himachal Pradesh) vide letter No. 45-03/ 75-GS-IV dated 17-10-2018}

Short Title.—This amendment may be called Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni (Solan) Statutes, 1987 (57th Amendment, 2018).

Amendment/addition to Statutes 4.6(3)(4) of Chapter-IV of Dr. Yashwant Singh Parmar

University of Horticulture and Forestry Statutes, 1987

The following amendment shall be made under Statute 4.6(3)(4) of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry Statutes, 1987:

Statute No. 4.6(3)(4)

Existing Provision :

For the candidates having Master's degree, NET shall remain compulsory along with one publication in NAAS (National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi) rated referred journal for recruitment to the post of Assistant Professor and equivalent in the disciplines in which NET is conducted. Essentiality of NET can be waived off for the candidates holding Ph.D. degree provided it has been done with course work as prescribed by the UGC Regulations, 2009 and the candidate has atleast two full length publications having a NAAS rating not less than 4, on the last date of submission of application. Those candidates with Ph.D. degree without course work will not qualify for NET exemption. Further, this will be implemented with perspective date i.e. w.e.f. 01st January, 2012.

Amended/added Provisions :

For the candidates having Master's degree, NET shall remain compulsory along with one publication in NAAS (National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi) rated referred journal for recruitment to the post of Assistant Professor and equivalent in the disciplines in which NET is conducted. Essentiality of NET can be waived off for the candidates holding Ph.D. degree provided it has been done with course work as prescribed by the UGC Regulations, 2009, and the candidate has atleast two full length publications having a NAAS rating not less than 4, on the last date of submission of application. Those candidates with Ph.D. degree without course work will not qualify for NET exemption. Further, this will be implemented with perspective date i.e. w.e.f. 01st January, 2012.

For the candidates registered for Ph.D. Prior to 11-07-2009, NET essentiality for recruitment to the post of Assistant Professor and equivalent in the disciplines in which NET is conducted, shall be exempted subject to the condition that:

a. Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only; b. Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners; c. Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted; d. Candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one must be in referred journal;

e. Candidate has made atleast two presentation in conference/seminars, based on his/her Ph.D. work.

8913 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940

(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-chancellor/Pro Vice-Chancellor/Dean (Academic Affairs)/Dean (University instructions).

Sd/- Registrar.

_________

DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND

FORESTRY, NAUNI, SOLAN (HIMACHAL PRADESH)

(General Administration Branch)

NOTIFICATION

Dated: the 23rd February, 2019

No. UHF.Regr./GA/5-28/2019/-41445-41500.—On the recommendations of the Board of Management made in its 106th meeting, vide item No.18, held on 28-11-2018 and in exercise of powers vested under sub-section (6) and (7) of Section 54 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987), the Chancellor of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni (Solan) has been pleased to make the following amendment/addition in the Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry Statutes, 1987:

58th AMENDMENT IN THE STATUTES OF DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY STATUTES, 1987.

{As assented to by the Chancellor (the Hon'ble Governor, Himachal Pradesh) vide letter No. 45-3/ 75-GS-IV dated 16-02-2019}

Short Title.—This amendment may be called Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni (Solan) Statutes, 1987 (58th Amendment, 2019).

Amendment/addition to Statutes 5.8(32) of Chapter-V of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry Statutes, 1987

The following amendment shall be made under Statute 5.8 (32) of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry Statutes, 1987:

Existing Provision :

Statute No. 5.8 (32) (Column No. 2) Laboratory Assistant (Column No. 3) At least 2nd class Matric with Science

Amended/added Provisions:

(Column No. 2) Laboratory Attendant (Column No. 3) 10+2 with Science

Sd/- Registrar.

8914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

SHIMLA-171004

NOTIFICATION

Shimla- 4, the 28th February, 2019

No. VS/Estt./6-62/81-II.—The Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote and appoint Sh. Anit Gupta, Reporter as Senior Reporter in the pay scale of `15600—39100+6600/- GP+Secretariat Pay of ` 2500/- as a measure personal to the incumbent on regular basis with immediate effect.

2. He will be entitled to exercise option under clarification contained in Office memorandum No. Fin (PR)B(7)-1/2009 dated 19-09-2009 for fixation of pay within a period of one month.

Sd/-

Secretary,

H. P. Vidhan Sabha.

___________

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

SHIMLA-171004

NOTIFICATION

Shimla- 4, the 28th February, 2019

No. VS/Estt./6-62/81-II.—The Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote and appoint Smt. Anjula Verma, Reporter as Senior Reporter in the pay scale of ` 15600—39100+6600/- GP+Secretariat Pay of ` 2500/- as a measure personal to the incumbent on regular basis with immediate effect.

2. She will be entitled to exercise option under clarification contained in Office memorandum No. Fin (PR)B(7)-1/2009 dated 19-09-2009 for fixation of pay within a period of one month.

Sd/-

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 10 ना0 तह0 रीडर, उप-तहसील पुखरी 2018 तारीख : 20-10-2018 मनेश कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द, गांव बगोडी, डाकघर कियाणी, परगना राजनगर, उप-तहसील . . प्रार्थी। पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश8915 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940 बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी श्री मनेश कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द, गांव बगोडी, डाकघर कियाणी, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर व स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र व मुहाल कियाणी के राजस्व अभिलेख में मनेश कुमार दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु पटवार वृत्त कियाणी के मुहाल भडोह के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सहवन गलती से मनीष कुमार दर्ज हुआ है। जो कि गलत है तथा आवेदन किया है कि मेरा नाम पटवार वृत्त कियाणी के मुहाल भडोह के राजस्व अभिलेख में मनीष कुमार के बजाये मनेश कुमार दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि मनेश कुमार जिसका नाम मुहाल भडोह के राजस्व अभिलेख में मनीष कुमार गलत दर्ज हुआ है का नाम मनेश कुमार दरूस्त किया जाना है इस बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार की प्रकाशन तिथि से एक माह के भीतर-भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। इसके पश्चात्‌ कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा उपरोक्त मनीश कुमार उर्फ मनेश कुमार का नाम दरूस्त करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31-01-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 82/रीडर उप-तहसील पुखरी/2018 तारीख : 31-01-2019 चैन लाल पुत्र श्री चमारू, गांव त्रिया, डाकघर झुलाडा, परगना खडोट, उप-तहसील पुखरी, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी श्री चैन लाल पुत्र श्री चमारू, गांव त्रिया, डाकघर झुलाडा, परगना खडोट, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी दिया है कि मेरा नाम आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर में चैन लाल दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु पटवार वृत्त झुलाडा के राजस्व अभिलेख में उसका नाम चैनो कागजात माल में दर्ज है, जो कि गलत है तथा प्रार्थना की है कि मेरा नाम पटवार वृत्त झुलाडा के राजस्व अभिलेख में चैनो उर्फ चैन लाल दरूस्त करने के आदेश पारित करें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि चैनो उर्फ चैन लाल के दरूस्त नाम बारा आम 8916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940 जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर-भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। इसके पश्चसत्‌ कोई भी उजर एवं एतराज मान्य नहीं होगा तथा उपरोक्त चैनो उर्फ चैन लाल का नाम दरूस्त करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31-01-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री लक्ष्मण सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहाील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 रीडर 87/2019

तारीख : 31-01-2019 गीता देवी पुत्री श्री जतो पत्नी दुनी चन्द, गांव मतयारा, डाकघर मंसरून्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला . .वादी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। गीता देवी पुत्री श्री जतो पत्नी दुनी चन्द, गांव मतयारा, डाकघर मंसरून्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक ब्यान-हल्फी पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 20-07-1963 को ग्राम पंचायत कन्दला में हुआ है, परन्तु किसी कारणवश इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत दुलाहर में नहीं करवाया गया है। प्रार्थीगण इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत दुलाहर को करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम पंचायत में जन्म पंजीकरण करने हेतु किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन में इस ईश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर-भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थिया गीता देवी पुत्री श्री जतो पत्नी दुनी चन्द के जन्म पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत दुलाहर को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31-01-2019 को जारी हुआ। मोहर।

लक्ष्मण सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।8917 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940 ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढियार जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 60/NT/2019

तिथि दायरा : 08-02-2019

. .प्रार्थी। श्रीमती प्रकाशां देवी पत्नी स्व0 श्री काली दास, निवासी गांव ढण्डोल, डाकघर ढण्डोल, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्रीमती प्रकाशां देवी पत्नी स्व0 श्री काली दास, निवासी गांव ढण्डोल, डाकघर ढण्डोल, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे पति का नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व पैन कार्ड व पहचान-पत्र इत्यादि में सही नाम काली दास दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बहल में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरे पति का नाम मातवर दर्ज है जो कि गलत है। आवेदिका अपने पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल बहल में सही नाम श्री काली दास पुत्र चढ़तू, निवासी गांव ढण्डोल, डाकघर ढण्डोल, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-03-2019 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 08-02-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढियार जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 63/NT/2019

तिथि दायरा : 16-11-2018

. .प्रार्थी। श्री राकेश राणा पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी गांव भुंखेड, डाकघर भुलाणा, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्री राकेश राणा पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी गांव भुंखेड, डाकघर भुलाणा, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि में सही नाम राकेश राणा दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भुंखेड व वन 8918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940 भुलाणा में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम राकेश पाल दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक अपना नाम नाम राजस्व अभिलेख महाल भुंखेड व वन भुलाणा में सही नाम राकेश राणा पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी गांव भुंखेड, डाकघर भुलाणा, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-03-2019 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 08-02-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री स्वरूप लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

केस नं0 : NT/2019/Misc.

तारीख पेशी : 14-03-2019 श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री राज कुमार, निवासी गांव कण्डा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--नाम दरूस्ती।

नोेटिस बनाम :

श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री राज कुमार, निवासी गांव कण्डा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उसके पति का नाम पटवार वृत्त टिहरी के महाल कण्डा, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा के राजस्व अभिलेख में भगवान दास उपनाम फिनू राम दर्ज है, जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र, पंचायत रिकार्ड व अन्य सभी जगह उसके पति का नाम राज कुमार दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम राज कुमार दर्ज किया जाये। अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी पक्ष को इस बारे उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-03-2019 को असालतन व वकालतन इस न्यायालय में पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। दिनांक 14-03-2019 के उपरान्त किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री राज कुमार, निवासी गांव कण्डा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा के पति का नाम राजस्व अभिलेख में भगवान दास उपनाम फिनू के बजाये राज कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।8919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940 यह इश्तहार आज दिनांक 08-02-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : /इ0 एम0/2019 अगली तारीख पेशी : 28-03-2019 पल्लवी मन्हास व राहुल कटोच बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र नियम 8(4) Registration of Marriages Act, 1996 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थीगण पल्लवी मन्हास पत्नी राहुल कटोच व राहुल कटोच पुत्र राजेशवर सिंह, निवासी इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की शादी दिनांक 12-12-2016 को गांव इन्दौरा, ग्राम पंचायत इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुई है लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थीगण का विवाह ग्राम पंचायत इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के अभिलेख में या अन्यत्र स्थान पर पंजीकृत न करवाया जा सका है। विवाह तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थीगण पल्लवी मन्हास पत्नी राहुल कटोच व राहुल कटोच पुत्र राजेशवर सिंह, निवासी इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-03-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह को पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 13-02-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहाये समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 45

तारीख पेशी : 16-03-2019 श्री विजय कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी मण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।8920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940 बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 8(4)) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

प्रार्थी श्री विजय कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी मण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका विवाह पंचायत रिकार्ड में दर्ज न हुआ है जिसे वह ग्राम पंचायत इन्दौरा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विवाह दर्ज करवाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-03-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह ग्राम पंचायत इन्दौरा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-02-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 46

तारीख पेशी : 16-03-2019 श्री संजीव कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी मण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

प्रार्थी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी मण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका विवाह पंचायत रिकार्ड में दर्ज न हुआ है। जिसे वह ग्राम पंचायत इन्दौरा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विवाह दर्ज करवाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-03-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह ग्राम पंचायत इन्दौरा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।8921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940 आज दिनांक 14-02-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : /इ0 एम0/2019 अगली तारीख पेशी : 28-03-2019 हरविन्दर कौर व सतीश बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र नियम 8(4) Registration of Marriages Act, 1996 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थीगण हरविन्दर कौर पत्नी सतीश व सतीश पुत्र बलवीर सिंह, निवासी भपू, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की शादी दिनांक 18-04-2018 को गांव भपू, ग्राम पंचायत भपू, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुई है लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थीगण का विवाह ग्राम पंचायत भपू, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के अभिलेख में या अन्यत्र स्थान पर पंजीकृत न करवाया जा सका है। विवाह तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थीगण हरविन्दर कौर पत्नी सतीश व सतीश पुत्र बलवीर सिंह, निवासी भपू, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-03-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह को पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-02-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 09/NCT 19 दायर तिथि : 16-01-2019 तारीख पेशी : 16-03-2019 1. श्री मनीष पुत्र श्री पैने राम उर्फ बुटू, निवासी गांव शाड़ीनाला, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। . . प्रार्थी। 8922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940 2. मनीषा कुमारी पुत्री श्री पैने राम उर्फ बुटू, निवासी गांव शाड़ीनाला, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.-- दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना-पत्र श्री मनीष पुत्र पैने राम उर्फ बुटू, मनीषा पुत्री श्री पैने राम उर्फ बुटू, निवासीगण गांव शाड़ीनाला, डाकघर बजौरा, फाटी बजौरा, कोठी बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू द्वारा दिनांक 16-01-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया ह ैकि उनके पिता का नाम वाक्या फाटी बजौरा, कोठी बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में गलती से पैने राम उर्फ बुटू की जगह पैईनू दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत व अन्य रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पैने राम उर्फ बुटू है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम पैईनू से दरूस्त करके पैईनू उर्फ पैने राम उर्फ बुटू हरमत दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दरुस्ती का इन्द्राज करने बारेे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-03-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08-02-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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In the Court of Dr. Amit Guleria, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Aleksendre Druzhinin s/o Mr. Vasyli Druzhinin Georgia Nation, holder of Pass Port No. 11BA62928.

2. Som Lata d/o Mohinder Pal Sagar, Village Kanauli, P.O. Banjar, District Kullu, H.P. . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

8923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940

Aleksendre Druzhinin and Som Lata have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 27-03-2018 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-03-2019. The objection received after 08-03-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 08-03-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. AMIT GULERIA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री Girish Kumar पुत्र श्री Atma Ram, निवासी Badripur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, . .वादी। हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 2242

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Girish Kumar पुत्र श्री Atma Ram, निवासी Badripur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र Snehal Kohli की जन्म तिथि 14-06-1990 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फि भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद्‌ M.C. Paonta में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 14-06-1990 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Snehal Kohli की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद्‌ M.C. Paonta, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-03-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Snehal Kohli की जन्म-तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 14-02-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।8924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री Jafar Ali पुत्र श्री Roshan Ali, निवासी Gujjar Colony Nuarangabad, तहसील पांवटा साहिब, . .वादी। जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Jafar Ali पुत्र श्री Roshan Ali, निवासी Gujjar Colony Nuarangabad, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र Ikram की जन्म तिथि 11-04-2017 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फि भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Dhaulankuan में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 11-04-2017 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Ikram की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Dhaulankuan, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-03-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Ikram की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-02-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री Jafar Ali पुत्र श्री Roshan Ali, निवासी Gujjar Colony Nuarangabad, तहसील पांवटा साहिब, . .वादी। जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता

प्रकरण संख्या : 3464

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Jafar Ali पुत्र श्री Roshan Ali, निवासी Gujjar Colony Nuarangabad, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र Afjal की जन्म तिथि 21-12-2015 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज8925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940 नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फि भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Dhaulankuan में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 21-12-2015 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Afjal की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Dhaulankuan, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-03-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Afjal की जन्म-तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-02-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री Girish Kumar पुत्र श्री Atma Ram, निवासी Badripur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, . .वादी। हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 2242

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Girish Kumar पुत्र श्री Atma Ram, निवासी Badripur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र Anukul Kohli की जन्म तिथि 08-09-1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फि भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद्‌ M.C. Paonta में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 08-09-1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Anukul Kohli की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद्‌ M.C. Paonta, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-03-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Anukul Kohli की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 14-02-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।8926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

Penpa Tsering पुत्र Tenzin, निवासी Bhuppur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

. .वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता

प्रकरण संख्या : 4915

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Penpa Tsering पुत्र Tenzin, निवासी Bhuppur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं (Penpa Tsering) की जन्म तिथि 04-10-1974 है, का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फि भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Bhatanwali में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 04-10-1974 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Penpa Tsering की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Bhatanwali, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-03-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Penpa Tsering की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-02-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

Ms. Tsering Dickey पुत्री श्री Tenzin, निवासी Bhuppur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, . .वादी। हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता

प्रकरण संख्या : 4916

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Ms. Tsering Dickey पुत्री श्री Tenzin, निवासी Bhuppur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं (Tsering Dickey) की जन्म तिथि 27-11-1972 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत8927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940 में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फि भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Bhatanwali में अपने ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 27-11-1972 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Ms. Tsering Dickey की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Bhatanwali, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-03-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Ms. Tsering Dickey की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 14-02-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

. .वादी। श्री Prem Singh पुत्र श्री Jiwan Singh, निवासी Kolar, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता

प्रकरण संख्या : 2113

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Prem Singh पुत्र Jiwan Singh, निवासी Kolar, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र Devender की जन्म तिथि 23-10-2000 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फि भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Kolar में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 23-10-2000 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Devender की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Kolar, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 14-03-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Devender की जन्म-तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-02-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।8928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2019/11 फाल्गुन, 1940

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री Intjar Ali पुत्र श्री Sagir, निवासी Tokion, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

. .वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता

प्रकरण संख्या : 4164

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Intjar Ali पुत्र श्री Sagir, निवासी Tokion, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री Sonia Khan की जन्म तिथि 15-07-2005 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फि भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Sainwala Mubarikpur में अपने ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 15-07-2005 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Sonia Khan की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Sainwala Mubarikpur, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-03-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Sonia Khan की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-02-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 March 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-03-02.244_gazette_2019-02_03_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-03-02.244_gazette_2019-02_03_2019.