राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 5 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूूचूूचना
शिमला-2, 11 अगस्त, 2017
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-25/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त का शक्तियों प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, 245-राजपत्र/2019-05-03-2019 (8929) 8930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-
(i) 24 जून, 2017 से, नियम 24 के उपनियम (4) में, "नियत तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "30 सितम्बर, 2017 को या उसके पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
(ii) 24 जून, 2017 से नियम 34 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"34. मूूल्ूूल्य केेेे अवधारण केेेे लिए भारतीय रुपए सेेेे भिन्न मुुदुुद्र्रा्र्रा केेेे विनिमय की दर.-(1) कराधेय माल के मूल्य का अवधारण करने के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 12 के निबंधनों में ऐसे मालों की पूर्ति के समय की तारीख के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित विनिमय की लागू दर होगी।
(2) कराधेय सेवाओं के मूल्य का अवधारण करने के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 13 के निबंधनों में ऐसी सेवाओं की पूर्ति के समय की तारीख को साधारणतया स्वी—त लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अवधारित लागू विनिमय दर होगी।";
(iii) 1 जुलाई, 2017 से नियम 46 के तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"परंतु यह भी कि माल या सेवाओं के निर्यात की दशा में बीजक पर, यथास्थिति, "निर्यात/इसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को एकीकृत कर के संदाय पर प्राधिकृत प्रचालनों के लिए पूर्ति" या "निर्यात/इसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को एकीकृत कर का संदाय किए बिना बंधपत्र या वचनबंध के अधीन प्राधिकृत प्रचालनों के लिए पूर्ति का पृष्ठांकन होगा और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के स्थान पर निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात्ः-
(i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता;
(ii) परिदान का पता; और
(iii) गंतव्य देश का नाम :";
(iv) 1 जुलाई, 2017 से नियम 61 के उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(5) जहां धारा 37 के अधीन प्र्ररू्र्ररूप जीएसटीआर-1 और 38 के अधीन प्र्ररू्र्ररूप जीएसटीआर-2 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा का विस्तार किया गया है और ऐसी परिस्थ्तिियां हैं, तो आयुक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि रिटर्न इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्र्ररू्र्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।8931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 (6) जहां प्र्ररू्र्ररूप जीएसटीआर-3ख में कोई रिर्टन प्र्ररू्र्ररूप जीएसटीआर-2 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है-
(क) प्र्ररू्र्ररूप जीएसटीआर-3 में रिटर्न का भाग-क प्र्ररू्र्ररूप जीएसटीआर-1, प्र्ररू्र्ररूप जीएसटीआर-2 के माध्यम सेे प्रस्तुत सूचना के और पूर्ववर्ती कर अवधियों के अन्य दायित्वों के आधार पर इलैक्ट्रॉनिकी रूप से सृजित किया जाएगा तथा उक्त रिटर्न का भाग-ख कर अवधि के संबंध में प्रस्तुत प्र्ररू्र्ररूप जीएसटीआर-3ख के आधार पर इलैक्ट्रॉनिकी रूप से सृजित किया जाएगा;
(ख) रजिस्ट्री—त व्यक्ति प्र्ररू्र्ररूप जीएसटीआर-3 ख में रिटर्न और प्र्ररू्र्ररूप जीएसटीआर-3 में रिटर्न के बीच विसंगतियों, यदि कोई हों, के आधार पर प्र्ररू्र्ररूप जीएसटीआर-3 में रिटर्न भाग-ख को उपांतरित करेगा और अपने कर दायित्वों, यदि कोई हों, का निर्वहन करेगा;
(ग) जहां प्र्ररू्र्ररूप जीएसटीआर-3 में कर प्रत्यय की रकम प्र्ररू्र्ररूप जीएसटीआर-3 के निबंधनों में इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक हो जाती है तो अतिरिक्त रकम का रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही में प्रत्यय किया जाएगा।";
(v) 1 जुलाई, 2017 से नियम 83 के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में "उपधारा" शब्द के स्थान पर, "उपनियम" शब्द रखा जाएगा।
(vi) 1 जुलाई, 2017 से नियम 89 के उपनियम (4) के खंड (ङ) में, "उपधारा" शब्द के स्थान पर, "खंड" शब्द रखा जाएगा।
(vii) 1 जुलाई, 2017 से प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में क्रम सं. 7 में, सारणी (क) में स्तंभ (2) के शीर्ष के स्थान पर "यथा लागूूूू एचएसएन" शीर्ष रखा जाएगा;
(viii) 1 जुलाई, 2017 से प्र्ररू्र्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 में क्रम सं. 4 और 5 मेेंं, सारणी में स्तम्भ (1) में शीर्ष के स्थान पर "यथा लागूूूू एचएसएन" शीर्ष रखा जाएगा;
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 अगस्त, 2017 को पृृष्ठ 4935 से 4937 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूूचूूचना
शिमला-2, 1 सितम्बर, 2017
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-25/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- 8932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 में,-
(1) उपनियम 5 (ख) का द्वित्तीय पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"प्ररूप-26-क में घोषणा करने वाला रजिस्ट्री—त कराधेय व्यक्ति या वाहन का प्रभारी व्यक्ति इन नियमों के प्ररूप मू0प0क0-2-क से यथा संलग्न ई-चालान पर आबकारी एवं कराधान विभाग की वैबसाइट के माध्यम से सेवा प्रभार के रूप में इलैक्ट्रॉनिकली 10/- रुपए प्रति प्ररूप जमा करेगा।"।
(2) उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक और स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।
(3) प्ररूप मू0प0क0-28-क के शीर्षक में शब्द मू0प0क0 का लोप किया जाएगा।
(4) "प्ररूप मू0प0क0-28-क" के पश्चात् एक नया "प्ररूप मू0प0क0-2-क" अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
प्र्ररू्र्ररूप मूू0ूू0प0क0-2-क
[केन्द्रीय विक्रय कर (हि0 प्र0) नियम, 1970 के नियम 7(2) और हि0 प्र0 माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपनियम 5(क) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के अन्तर्गत नियम 37-क, नियम 3(2), 33(1) और 37(2) देखें]
र्ईर्--चालान
(कर/डिमाण्ड अन्य राशि जमा करने के लिए)
| जिला | |
| व ृृत्त | |
| .................से.........तक कर अवधि | |
| प ू रा पताः | |
| "101" केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियांः | |
| संदाय का लेखा | रकम (रुपए मे ं) |
| 01-कर संग्रहण | |
| 02-अन्य प्राप्तियां | |
| 03-अतिरिक्त डिमांड/ब्याज | |
| 04-शास्ति/प्रशमन | |
| 06-ब्याज | |
| 90-प्रतिदेय कटौती कुल अंकों में | |
| कुल शब्दों में | |
| "102" राज्य विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियांः | |
| संदाय का लेखा | रकम (रुपए मे ं) |
| 01-कर संग्रहण | |
| 04-अन्य प्राप्तियां | |
| 05-अतिरिक्त डिमांड/ब्याज | |
| 90-प्रतिदेय कटौती | |
| कुल अंकों में | |
| कुल शब्दों में | |
| "111" राज्य मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियांः | |
| संंदाय का लेखा | रकम (रुपए मे ं) |
| 01-मूल्य परिवर्धित कर संग्रहण | |
| 02-अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण फीस | |
| 03-अन्य प्राप्तियां | |
| 04-अतिरिक्त डिमांड/ब्याज | |
| 05-क्रय कर | |
| 06-प्रशमन फीस | |
| 07-प्ररूप मू0प0क0 26-क का विक्रय | |
| 08-शास्ति/प्रशमन | |
| 09-प्रवेश कर | |
| 10-धारा 17 के अन्तर्गत काटा गया कर | |
| 90-मू0प0क0 के अन्तर्गत प्रतिदेय कटौती | |
| कुल अंकों में | |
| कुल शब्दों में | |
| "800" अन्य प्राप्तियां | |
| संदाय का लेखा | रकम ( रुपए मे ) ं |
| 03-अन्य प्राप्तियां | |
| कुल अंकों मेंः | |
| कुल शब्दों मेंः | |
| चालान पहचान नम्बर (सीआईएन) | बीएसआर कोड तारीख चालान |
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त विशिष्टियां सही हैं।
इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन संदाय
<<बैंक का नाम>>
<< संग्रहकर्ता शाखा का नाम>>
यह अधिसूूचना भूूतलक्षी प्र्रभाव 1 जुुलार्ई, 2017 सेे प्र्रभावी होेगी।
आदेेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुुख्य सचिव (आबकारी एवंं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूूचना का अंंगेे्र्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्र्रदेेश मेेंं तारीख 6 सितम्बर, 2017 कोे पृृृृष्ठ 5527 सेेे 5529 पर प्र्र्रकाशित किया गया था।
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पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 फरवरी, 2019
संख्या टी0एस0एम0-ए(3)-3/2010.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में अधीक्षक, ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं; अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, अधीक्षक, ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे।
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह अति0 मुख्य सचिव।
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उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में अधीक्षक, गे्रड-I, वर्ग-I (राजपत्रित)े के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--अधीक्षक, ग्रेड-I
2. पद (पदों) की संख्या.--01 (एक)8935 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान.--पे बैंड `15600-39100 जमा `5400/- ग्रेड पे
5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनत्तम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं): लागू नहीं ।
(ख) वांछनीय अर्हता(एं)ः लागू नहीं ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैंकेण्डमैण्ट आधार पर।
11. प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--अधीक्षक ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से सदृश पद धारण करने वाले और समरुप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैंकेण्डमैण्ट आधार परः
(I) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपरोक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामले में लागू नही होगीः
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-I.--उपरोक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी। 8936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 स्पष्टीकरण-II.—उपरोक्त परन्तकु (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन और दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल 3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र 7. जिला किन्नौर 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत और पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ,़ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भधवानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत। स्पष्टीकरण-III.--उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यनू तम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तकु की अपेक्षाआें के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है/हैं जो आपातकाल अवधि के दौरान सशस्त्र बल8937 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 में शामिल हुए है/हैं और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हाें।
(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियाें मेेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं।
15 सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्यके सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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[Authoritative English text of Notification No. TSM-A(3)-3/2010 dated 25-02-2019, as required
under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].
TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th February, 2019
No. TSM-A(3)-3/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted) in the Department of Tourism & Civil Aviation, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this Notification, namely:—
8938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 19401. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Tourism & Civil Aviation Department, Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted), Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2019.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, RAM SUBHAG SINGH, Addl. Chief Secretary (Tourism & CA).
__________
ANNEXURE- 'A' Recruitment & Promotion Rules for the post of Superintendent Grade-I, Class-I (Gazatted) in the Department of Tourism & Civil Aviation, Himachal Pradesh
1. Name of the post .—Superintendent Grade-I
2. Number of post.— 01 (One)
3. Classification .—Class-I (Gazetted)
4. Scale of Pay.—Pay Band ` 15600-39100+ `5400/- Grade Pay
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection
6. Age for direct recruitment .—Not applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s) : Not applicable
(b) Desirable Qualifications(s) : Not applicable
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of promotee(s) .—Age : Not applicable
Educational Qualification : Not applicable
9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for period not exceeding one year, as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis.
11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade from which promotion/secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Superintendent(s) Grade-II who possess three years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which on secondment basis from amongst the8939 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 incumbents holding the analogous posts and working in the identical pay scale from other H.P. Government Departments:
(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal /Difficult /Hard areas and remote / rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation, except posting / transfer in remote / rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/ Difficult/ Hard areas and remote / rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his / her seniority in the respective cadre.
Explanation-I.— For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal / Difficult / Hard areas /remote/ rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies / convenience.
Explanation-II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal / Difficult / Hard Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba District 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Kashapat Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla. 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu district 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra district 7. District Kinnaur 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmaur district.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gusaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh- Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi district.
Explanation-III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote / Rural Areas shall be as under:
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/ Tehsil headquarter.
(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head- quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
8940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category / post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules:
Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirements for a direct recruitment.—Not applicable
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
8941 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 194017. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
__________
TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 26th
February, 2019
No. TSM-B(15)-2/2013-II.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under section 33(ii) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, is pleased to constitute following Expert Committee for the identification of posts reserved for benchmark disabilities in respect of Tourism and Civil Aviation Department in the State of Himachal Pradesh with immediate effect:—
1. Addl. Chief Secretary (Tourism & CA) to the . . Chairman Govt. of Himachal Pradesh.
2. Director, Tourism & Civil Aviation, HP . . Member
3. Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities . . Member and Specially Abled or his representative not below the rank of District Welfare Officer.
4. Labour Commissioner-cum-Director, Employment . . Member or his representative above the rank of District Employment Officer.
5. Joint Director, Tourism & Civil Aviation, HP . . Member-Secretary 6. Miss Uma Thakur, Jr. Scale Stenographer, . . Member Tourism & Civil Aviation Department (Representative of the disabled with benchmark disabilities).
By order,
RAM SUBHAG SINGH Addl. Chief Secretary (Tourism & CA).
8942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.)In the matter of :
Subhash Chand s/o Sh. Amar Chand, resident of V.P.O. Bari, Tehsil & Distt. Hamirpur . . Applicant. (HP)
Versus
General Public
. .Respondent.
Subject.—Proclamation regarding correction of Father/Mother/Wife name and their date of birth in the State Official Gazette.
Whereas Subhash Chand s/o Sh. Amar Chand, resident of V.P.O. Bari, Tehsil & Distt. Hamirpur (HP) alongwith copies of Matric Certificate and Adhar Card,Naval Record, Publication in News papers pertaining to his Father/Mother/Wife correct name & date of birth i.e. AMAR CHAND CHOPRA DATE OF BIRTH 78 YEARS, SATYA DEVI CHOPRA, DATE OF BIRTH 72 YEARS AND SUSHMA CHOPRA, DATE OF BIRTH 25-03-1958 respectively. Which has wrongly been entered in his service record inadvertently.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding correctness of the applicant's Father/Mother/Wife name alongwith their date of birth i.e. "AMAR CHAND (Date of birth 01-01-1927 (father) SATYA DEVI (Date of birth 01-01-1935) (Mother) & SUSHMA DEVI VIJ (Date of birth 15-10-1956)" instead off "AMAR CHAND CHOPRA (date of Birth 78 Years), SATYA DEVI CHOPRA ( Date of birth 72 Years) AND SUSHMA CHOPRA (Date of birth 25-03-1958" can file the objection personally in writing before the court of undersigned on or before 15-03-2019.
The objection received after will not be entertained and order will be issued for correctness of name of the applicant accordingly.
Issued today on 15-02-2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Distt. Hamirpur (HP).
__________
In the Court of Shri Shiv Dev Singh, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Ashwani Kumar aged 24 years s/o Shri Jagdish Chand r/o Village Bhatrhoon, P. O. Kanerar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
2. Anita Kumari aged 18 years d/o Jagdish Chand, r/o Village Dhar Swari, P.O. & Tehsil .. Applicants. Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
Versus
8943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 General Public Respondent.Subject.— Notice of the intended Marriage.
Ashwani Kumar aged 24 years s/o Shri Jagdish Chand r/o Village Bhatrhoon, P.O. Kanerar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.). and Anita Kumari aged 18 years d/o Jagdish Chand, r/o Village Dhar Swari, P.O. & Tehsil Hamirpur, District Hamirpur (H.P.) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three monthsof calendar.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-03-2019. The objection received after 12-03-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 12-02-2019 under my hand and seal of the court.
Seal. SHIV DEV SINGH, H.A.S. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
_____________________________________
In the Court of Sh. Shiv Dev Singh, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)
1. Rajesh Kumar s/o Som Nath, r/o Village Bhalana, P.O. Ree, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
2. Deepika Raikwar aged 22 d/o Shri Raghveer Raikwar, 240 Bahar, Khanderao Gate, Jhansi Khass, Jhansi (U.P.).
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954
(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Rajesh Kumar s/o Som Nath, r/o Village Bhalana, P.O. Ree, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.). and Deepika Raikwar aged 22 d/o Shri Raghveer Raikwar, 240 Bahar, Khanderao Gate, Jhansi Khass, Jhansi (UP). have filed an application alongwith affidavits/declarations in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 04-12-2017 at Murli Manohar Mandir Sujanpur Tihra as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this8944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 court on or before 16-03-2019. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 11-02-2019 under my hand and seal of the court.
SHIV DEV SINGH, H.A.S., Seal. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Sh. Shiv Dev Singh, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)
1. Rajeev Kumar aged 37 years s/o Karam Chand, r/o Ward No. 7, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
2. Roji Sharma aged 24 years d/o Shri Tanoki Sharma, r/o Sirsa Colony, P.O. & Tehsil Ballabhgarh, Distt. Faridabad (HR).
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954
(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Rajeev Kumara ged 37 years s/o Karam Chand, r/o Ward No. 7, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Roji Sharma aged 24 years d/o Shri Tanoki Sharma, r/o Sirsa Colony, P.O. & Tehsil Ballabhgarh, Distt. Faridabad (H.R.) have filed an application alongwith affidavits/ declaration in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 06-04-2016 at Sh. Sita Ram ji Temple, Vijaypur, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (HP) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-03-2019. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 13-02-2019 under my hand and seal of the court.
SHIV DEV SINGH, H.A.S., Seal. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).
8945राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नं0 :- 01/2019 तारीख पेशी :- 20-03-2019 श्री भाग चन्द पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी सांगना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0
बनाम
आम जनता
. .
विषयः-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री भाग चन्द पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी सांगना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र हिमांशू जिसकी जन्म तिथि 14-10-2014 है, जो ग्राम पंचायत सांगना के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 20-03-2019 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायल के पुत्र हिमांशू की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-02-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।
मोहर।
आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नं0 :- 02/2019 तारीख पेशी :- 20-03-2019 श्री धर्म सिंह पुत्र श्री सुरत सिंह, निवासी सताहन, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0
बनाम
आम जनता
विषयः-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
. .
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री धर्म सिंह पुत्र श्री सुरत सिंह, निवासी सताहन, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके 8946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 प्रार्थना की है कि उसकी पोती मन्नत पुत्री सुरेन्द्र कुमार जिसकी जन्म तिथि 29-03-2015 है, जो ग्राम पंचायत सताहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 20-03-2019 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायल की पोती मन्नत की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-02-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।
मोहर। आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नं0 :- 03/2019 तारीख पेशी :- 20-03-2019 श्री चन्द्रमणी पुत्र श्री रिखी राम, निवासी घाटों, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0
बनाम
आम जनता
. .
विषयः-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री चन्द्रमणी पुत्र श्री रिखी राम, निवासी घाटों,, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री शीतल जिसकी जन्म तिथि 03-07-2013 है, जो ग्राम पंचायत घाटों के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 20-03-2019 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायल की पुत्री शीतल की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-02-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।8947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नं0 :- 04/2019 तारीख पेशी :- 20-03-2019 श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी कोलवा, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0
बनाम
आम जनता
. .
विषयः-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी कोलवा, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र लक्ष्य ठाकुर जिसकी जन्म तिथि 24-02-2015 है, जो ग्राम पंचायत दाना घाटों के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 20-03-2019 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायल के पुत्र लक्ष्य ठाकुर की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-02-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।
मोहर। आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)
(नोटिस : जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0 )
1. श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री शान्ति सरूप, निवासी गांव व डाकघर सिंगा, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना, हि0 प्र0।
2. रेणू वाला पुत्री श्री हरवन्स लाल, निवासी गांव व डाकघर रायेपुर, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0।
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) विवाह पंजीकरण रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता। 8948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री शान्ति सरूप, निवासी गांव व डाकघर सिंगा, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना, हि0 प्र0 द्वारा इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह गांव व डाकघर रायेपुर, सहोड़ा, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 में दिनांक 13-02-1989 को रेणू वाला पुत्री श्री हरवन्स लाल, निवासी गांव व डाकघर रायेपुर सहोड़ा, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत अभिलेख में अज्ञानता के कारण शादी का पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त विवाह पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 07-03-2019 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर/एतराज मान्य न होगा। अन्यथा उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 07-02-2019 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)
(नोटिस : जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0 )
श्री मनीश कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार/नोटिस मुशत्री मुनादी बनाम आम जनता।
श्री मनीश कुमार पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार, निवासी गांव पोलियांबीत, डाकघर पोलियांबीत, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना, हि0 प्र0 द्वारा इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पत्नी श्रीमती मुक्ता देवी की मृत्यु गांव व डाकघर पोलियांबीत में दिनांक 09-06-2017 को हुई थी। परन्तु इस बारे पंचायत अभिलेख में अज्ञानता के कारण मृत्यु का पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने की नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 07-03-2019 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर/एतराज मान्य न होगा। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 07-02-2019 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।8949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 ब अदालत श्री सुरेन्द्र कुमार अत्री, रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)
ओम प्रकाश
बनाम
आम जनता
विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।
श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री गुरजीत सिंह, निवासी गांव टटेहड़ा डाकघर ओयल, सब-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी सोनम यंगचेन पुत्री श्री थुकतान तम्फेल, निवासी गांव काजा, डाकघर काजा, तहसील स्पिति, जिला लाहौल स्पिति के साथ दिनांक 30-09-2010 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-03-2019 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 29-01-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सुरेन्द्र कुमार अत्री,
रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी,
गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)।8950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2019/14 फाल्गुन, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है