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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 15, 18 April 2019

Published 18 April 2019

Gazette no.
15
Gazetteid
15/GAZETTE/2019-18/04/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-04-18.15_gazette_2019-18_04_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th April, 2019

No. Home-B(B)15-10/2006-HC.—In exercise of the powers vested in him under sub- section (i) of the Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to confer Dr. Vikram Singh Negi, HPAS, Assistant Commissioner (Protocol), Parwanoo, District Solan (H.P.) with the powers of Executive Magistrate under the said Code to be exercised within the local limits of Parwanoo, Distt. Solan (H.P.). He shall exercise the powers 15-राजपत्र/2019-18-04-2019 (557) 558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941 subject to the conditions as contained in the Himachal Pradesh Government letter No. Home-B(B)- 12-5/84 dated 4-12-84 & 28-12-84. He shall cease to function as Executive Magistrate on his transfer.

By order , Sd/- Additional Chief Secretary (Home).

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निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 15 अप्रैल, 2019

संख्याः 3-28/99-ई.एल.एन.-2087.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/एक्ज़िट/ 2019/एस.डी.आर.-खण्ड-I, दिनांक 7 अप्रैल, 2019, जो कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन-2019, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधान सभा के साधारण निर्वाचन-2019 तथा बिहार, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के 37 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन-2019 में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण का परिणाम या अन्य किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण सहित निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर 11 अप्रैल, 2019 को प्रातः 7.00 बजे से 19 मई, 2019 सांय 6.30 बजे तक की अवधि के लिए रोक लगाने के बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

देवेष कुमार,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

हिमाचल प्रदेश।

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड़, नई दिल्ली-110 001

अधिसूचना

तारीख : 7 अप्रैल, 2019

17 चैत्र, 1941 (शक्‌) संख्याः 576/एक्ज़िट/2019/एस.डी.आर.-खण्ड-I.--यतः, लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 तथा आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 और बिहार, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचनों की घोषणा आयोग की दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/23/2019; 13 मार्च, 2019 के ईसीआई/पीएन/26/2019 और 14 मार्च, 2019 के ईसीआई/पीएन/28/2019 के द्वारा कर दी गई थी;

559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में लो. प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्ज़िट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतदद्वारा, 11 अप्रैल, 2019 (बृहस्पतिवार) को पूर्वाह्‌न 7ः00 बजे तथा 19 मई, 2019 (रविवार) को अपराह्‌न 06ः30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान वर्तमान लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 तथा आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 और उपरोक्त प्रेस नोट के माध्यम से घोषित राज्य विधान सभा के लिए उप-निर्वाचनों, जो कि लोक सभा साधारण निर्वाचनों के साथ-साथ आयोजित होंगे, के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,

के. एफ. विल्फ्रेड,

वरिष्ठ प्रधान सचिव।

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ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

NOTIFICATION

Dated: 7th April, 2019

17 Chaitra, 1941 (Saka)

No. 576/Exit/2019/SDR-Vol.-I.—Whereas, the schedule for the General Elections to the House of the People, 2019, State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim 2019 and bye-elections in the State Legislative Assemblies of Bihar, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Tamil Nadu, Uttar Pradesh & West Bengal, were announced by the Commission vide Press Notes bearing No. ECI/PN/23/2019, dated 10th March, 2019, No. ECI/PN/26/2019, dated 13th March, 2019 and No. ECI/PN/28/2019, dated 14th March, 2019.

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of The Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard;

560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941 3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M. on 11th April, 2019 (Thursday) and 6.30 P.M. on 19th May, 2019 (Sunday) as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General Elections to the House of the People, 2019, and the State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim 2019, and bye-elections from assembly constituencies announced vide Press Notes referred to above, to be held simultaneously with the general election to Lok Sabha, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in the respective polling areas in connection with aforesaid General elections and bye-elections.

By order,

K. F. WILFRED, Senior Principal Secretary.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरदियाल, निवासी गांव नेलणी, परगना जून्ढ, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरदियाल, निवासी गांव नेलणी, परगना जून्ढ, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत द्रेकडी के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल द्रेकडी के भू-इन्द्राज में प्रार्थी का नाम सविन्द्र दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल द्रेकडी के भू-राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम सविन्द्र की बजाये सविन्द्र उर्फ सुरेन्द्र कुमार दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 30-03-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री अमी चन्द पुत्र मुंशीे, निवासी गांव सिमणी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री अमीं चन्द पुत्र मुंशीे, निवासी गांव सिमणी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिमणी के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम अमी चन्द पुत्र मुंशीे दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल सिमणी के भू-इन्द्राज में मेरा नाम अम्विया दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल सिमणी के भू-राजस्व में मेरा नाम अम्विया के बजाये अम्विया उर्फ अमी चन्द दुरुस्त करवाना चाहता हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-04-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 02-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री गिरधारी लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

विजय कुमार पुत्र दुवाना, गांव व डाकघर गैहरा, परगना पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम विजय कुमार है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल गैहरा में वृज लाल दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे। 562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी वृज लाल के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 22-04-2019 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 5-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sh. Ashwani Kumar (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Manish Jaswal s/o Shri Ram Singh, r/o Ward No. 5, Manu Market Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Smt. Jaya Kukreja d/o Sh. Harbans Singh Kukreja, r/o 40, Akashdeep Colony Behind Naveen Furniture Dehradun, Uttrakhand-248001 A/P Ward No. 5, Manu Market Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Manish Jaswal s/o Shri Ram Singh, r/o Ward No. 5, Manu Market Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Smt. Jaya Kukreja d/o Sh. Harbans Singh Kukreja, r/o 40, Akashdeep Colony Behind Naveen Furniture Dehradun, Uttrakhand-248001 A/P Ward No. 5, Manu Market Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. has presented an application on 30-03- 2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 29-04-2019 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 01 day of April, 2019.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

563 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 27-03-2019 केस नं0 : 14-MNT/19

1. मोहर सिंह पुत्र श्री राम चन्द, निवासी गांव भाखली, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती तनीमा देवी पुत्री श्री प्रेम चन्द, गांव पिछलीसेरी, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 27-03-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 26-05-2015 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25-04-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-03-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Premi Devi aged 56 years d/o Sh. Sher Singh, r/o Sohar, P.O. Baroti, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) at presently w/o Sh. Sohan Lal s/o Gandhi Ram, r/o Village & P.O. Jambla, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.).

2. Sh. Sohan Lal s/o Gandhi Ram, r/o Village & P.O. Jambla, Tehsil Sundernagar, District . . Applicants.

Mandi (H.P.)

Versus

564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941 General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act,

1954.

Notice to the General Public :

Premi Devi and Sh. Sohan Lal applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 03-06-1979 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-05-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 09-04-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. AMIT KUMAR (I..A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shivani Chauhan d/o Sh. Sharvan Kumar, r/o Village & P.O. Upper Behli, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) at presently r/o at Makari Markand, P.O. Jukhala, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

2. Vinod s/o Sh. Het Ram, r/o Makari Markand, P.O. Jukhala, Tehsil Sadar, District . . Applicants.

Bilaspur (H.P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act,

1954.

Notice to the General Public :

Shivani Chauhan and Sh. Vinod applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941 their marriage on 22-07-2017 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-04-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 23-03-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. AMIT KUMAR (I..A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Santosh Kumari age 51 years d/o Sh. Inder Singh, r/o Village & P.O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) at presently w/o Sh. Dina Nath, r/o Village Naulakha, P. O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

2. Sh. Dina Nath age 57 years, s/o Devi Singh, r/o Village Naulakha, P. O. Kanaid, Tehsil . . Applicants.

Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act,

1954.

Notice to the General Public :

Santosh Kumari and Sh. Dina Nath applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 31-01-1992 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this 566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941 court on or before 15-05-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 02-04-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. AMIT KUMAR (I..A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Mamta Kumari d/o Sh. Guru Ram, r/o Village Gharla, P.O. Haraboy, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

2. Sandeep Sharma s/o Sh. Dina Nath, r/o Village & P. O. Jol Bahal, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur, H.P., present residence of Village House No. 283/10, Handeti Purana Bazar,Tehsil . . Applicants. Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act,

1954.

Notice to the General Public :

Mamta Kumari and Sh. Sandeep Sharma applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-02-2019 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-05-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 23-03-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. AMIT KUMAR (I..A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H.P.).

567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Vikram Chand s/o Sh. Mangal Singh, r/o Village Gowal Muthani, P.O. Nanawa, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur, H.P., present residence of Village & P.O. Jarol, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

2. Nisha Devi d/o Sh. Nanku Ram, r/o Village Kothi, P. O. Talyana, Tehsil Ghumarwin, . . Applicants.

Distt. Bilaspur, H.P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act,

1954.

Notice to the General Public :

Vikram Chand and Sh. Nisha Devi applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-07-2017 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-04-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 14-03-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. AMIT KUMAR (I..A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H.P.).

_________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरस्वती नगर,

जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री लायक राम पुत्र श्री मई राम, निवासी धडमाणा, डा0 पन्द्राणू, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत भू-राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करने बारा। 568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941 श्री लायक राम पुत्र श्री मई राम, निवासी धडमाणा, डा0 पन्द्राणू, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में निवेदन किया है कि भू-राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम मईया गलत दर्ज है जबकि उसके पिता का सही व असल नाम मई राम है। जिसे वह राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति या आम जनता को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-04-2019 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित आकर अपनी आपाि जाहिर कर सकता है। दीगर सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-03-2019 को मेरेे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरस्वती नगर,

जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री देवन्त कुमार पुत्र स्व0 श्री चेत राम, निवासी धरमाणा, डा0 अंटी, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत भू-राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

श्री देवन्त कुमार पुत्र स्व0 श्री चेत राम, निवासी धरमाणा, डा0 अंटी, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में निवेदन किया है कि भू-राजस्व रिकार्ड में उसका नाम देविन्दर सिंह गलत दर्ज है जबकि उसका सही व असल नाम देवन्त कुमार है। जिसे वह राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति या आम जनता को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-04-2019 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित आकर अपनी आपाि जाहिर कर सकता है। दीगर सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-03-2019 को मेरेे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941 ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 07/2019 तारीख पेशी : 27-04-2019 श्री जीत सिंह पुत्र श्री शंकरू राम, निवासी गनोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

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विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जीत सिंह पुत्र श्री शंकरू राम, निवासी गनोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री अनिता जिसकी जन्म तिथि 11-02-2014 है, जो ग्राम पंचायत बडग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 27-04-2019 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायल की पुत्री की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 26-03-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 06/2019 तारीख पेशी : 30-04-2019 श्री नेत्र सिंह पुत्र श्री बन्सी राम, निवासी मानल दोची, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

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विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री नेत्र सिंह पुत्र श्री बन्सी राम, निवासी मानल दोची, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र विरेन्द्र कुमार जिसकी जन्म तिथि 21-01-2014 है, जो ग्राम पंचायत रणफुआ जगडोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। 570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-04-2019 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायल के पुत्र की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 26-03-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना

हरजीत सिंह बनाम

आम जनता बजरिया इश्तहार.-

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह, वासी भदौड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसके पुत्र अमरजीत सिंह का जन्म दिनांक 18-03-2013 को गांव भदौड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना में हुआ है लेकिन उसके जन्म की तिथि ग्राम पंचायत भदौड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त नाम ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-04-2019 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नही होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु सम्बंधित पंचायत को आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 28-03-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना सुरिन्दर कुमार बनाम आम जनता बजरिया इश्तहार.-

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरिन्दर कुमार पुत्र चमन लाल, वासी सैंसोवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसके पुत्र शाम सुन्दर का जन्म दिनांक 31-03-2011 को गांव सैंसोवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना में हुआ है लेकिन उसके जन्म की तिथि ग्राम पंचायत सैंसोवाल के रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त नाम ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-04-2019 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नही होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु सम्बंधित पंचायत को आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 28-03-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

दरख्वास्त बमुराद दरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल ऊना खास, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) जमाबन्दी साल 2012-2013 में प्रार्थी के पिता का नाम बन्तू की बजाये नत्थू राम दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

बजरिया जमादार तहसील कार्यालय ऊना

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी धर्म पाल पुत्र नत्थू राम, वासी पुलवाला बाजार ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसके पिता का नाम बन्तू खेवट नं0 941, मिन में गलत चला आ रहा है जबकि उसके पिता का सही नाम नत्थू राम है। इस बारे अपना आधार, शजरा नस्ब व शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता 572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अप्रैल, 2019/28 चैत्र, 1941 है कि उक्त नाम की दरुस्ती बारे अगर किसी व्यक्ति को कोई उजर हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 06-05-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आये। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 6-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 18 April 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-04-18.15_gazette_2019-18_04_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-04-18.15_gazette_2019-18_04_2019.