राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 13/2018-राज्य कर (दर)
शिमला-2 27 जुलाई, 2018
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा 22-राजपत्र/2019-27-04-2019 (1065) 1066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स. एन.-एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 11/2017-राज्य कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 का और आगे भी संशोधन करते हैं, यथाः-
उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-
(i) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में,-
क. मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
| (3) | (4) | (5) |
| (i) किसी सेवा के द्वारा या उसके एक हिस्से के रूप में " ऐसी वस्तु की आपूर्ति जो कि ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु के रूप में हो जिसका मानव द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या जो अन्य कोई पेय के रूप में हो, जिसे किसी रेस्त्रां, ईटिंग ज्वाइंट जिनमें मैस, कैंटीन भी आते हैं, के द्वारा परोसा जाता हो, चाहे इनका उपभोग उसी परिसर में जहां कि ऐसे खाद्य पदार्थ या मानव के द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में उपभोग किए जाने वाली अन्य वस्तु या पेय की आपूर्ति की जा रही हो, होता हो या उससे बाहर होता हो, उनसे भिन्न जो कि किसी होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लबस्, कैंप साइट्स या अन्य वाणिज्यिक स्थान के रूप में हैं, जिनका उपयोग आवास या ठहरने के स्थान के रूप में होता हो, जिनका ठहरने की किसी भी यूनिट का घोषिट टैरिफ प्रति यूनिट प्रतिदिन 7500/- रुपए और इससे अधिक का समतुल्य हो। स्पष्टीकरण 1.- इस प्रविष्टि में किसी कैंटीन, मैस, कैफेटेरिया या किसी संस्थान जैसे कि स्कूल, कालेज, अस्पताल, औद्योगिक इकाइ, कार्यालय के भोजन वाले स्थान में की जाने वाली ऐसी आपूर्ति भी शामिल है जो कि किसी ऐसे संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी आपूर्ति के लिए ऐसे संस्थान के साथ हुए अनुबंध के तहत की जा रही हो, बशर्ते कि ऐसी आपूर्ति उत्सव या समारोह आधारित न हो। स्पष्टीकरण 2.-इस प्रविष्टि में वे आपूर्तियां नहीं आएंगी जो कि क्रम संख्या 7 (v) में उल्लिखित हैं। स्पष्टीकरण 3.-"घोषित टैरिफ में" ठहरने की यूनिट (जो कि किराए पर ठहरने के लिए दी गई हो) में उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाओं जैसे कि फर्नीचर, एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य कोई सुविधा पर लगने वाले सभी प्रभार भी आते हैं लेकिन ऐसी यूनिट पर प्रकाशित प्रभार पर दिए जाने वाले किसी 'डिस्काउंट' को शामिल नहीं किया जाएगा। | 2.5 | ब शर्ते कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुआें और सेवाओं भारित इनपुट पर ट ेक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो। [कृपया स्पष्टीकरण स ं ख्या (iv) देखें]। |
| (iक) भारतीय रेल या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म बशर्ते कि ऐसी कार्पोरेशन लि. या उनके लाइसैंसियो के द्वारा ं गाड़ी में या प्लेटफार्म पर खाद्य पदाथो र्, जिनका कि ं मानव के द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो, की या किसी भी पेय की आपूर्ति। | 2.5 |
ख. मद (ii), (vi) और (viii) में,-
(क) "टैरिफ घोषित" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;
ग. मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
| (3) | (4) | (5) |
| " (v) किसी सेवा या उसके एक हिस्से के तहत खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तुएं जिसका कि मानव द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या किसी पेय की किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल और अन्य आउटडोर/ इनडोर समारोह में की जाने वाली आपूर्ति, जो कि उत्सव या समारोह के अवसर पर होती हो। | 9 | -"; |
(ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष कॉलम (3) में मद (vi) के स्थान पर और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-
| (3) | (4) | (5) |
| "(vi) माल का बहु साधन द्वारा परिवहन स् पष्टीकरण- ( 1) "बहु साधन द्वारा परिवहन" से अभिप्राय माल का कम से कम, परिवहन के दो साधनों के प्रकार द्वारा माल को उठाने के स्थान से माल के डिलीवरी के स्थान पर "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" के द्वारा परिवहन; ( 2) "परिवहन के साधन के प्रकार" से अभिप्राय माल को सड़क, हवाई जहाज, रेल, अंतरर्देशीय जल मार्ग या समुद्र क े मार्ग से परिवहन किए जाने से है; (3) "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,- (क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराए के एवज में बहु प्रकार के साधनों के द्वारा परिवहन करने का वचन देता है; | 6 | - |
| (ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी क साईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि ं बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हो , के ं एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबन्ध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो। | ||
| (ii), (vii) माल के परिवहन की सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (iii), (iv), (v) और (vi) में उल्लिखित सेवाओं से भिन्न हों। | 9 | -"; |
(iii) क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "22 | श् ाीर्ष 9984 (दूरसंचार प्रसारण एवं सूचना आपूर्ति सेवाएं) | ( i) केवल ई-बुक की आपूर्ति | 2.5 | - |
| स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, ई-बुक्स से अभिप्राय किसी मुद्रिक पुस्तक (जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4901 के अंतर्गत आती है) के इलैक्ट्रानिक संस्करण की ऑनलाइन आपूर्ति से है जिसे कम्प्यूटर पर या हाथ में लेकर पढ़े जाने वाले उपकरण से पढ़ा जा सकता है। | ||||
| ( ii) दूरसंचार प्रसाारण एवं सूचना आपूर्ति सेवाएं उनसे भिन्न जो कि ऊपर (i) में उल्लिखित हैं। | 9 | -"; |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव,
(आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-1. प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 सं0 ई.एक्स.एन.- एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2018-राज्य कर (दर) तारीख 24 जनवरी, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-6/2018 के तहत तारीख 24 जनवरी, 2018 को प्रकाशित की गई थी तथा तारीख 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत हुई थी, द्वारा संशोधित की गई थी।
टिप्पण.-2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 2018 को पृृष्ठ 3569 से 3571 पर प्रकाशित किया गया था।1069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941 आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूचना संं0 14/2018-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 27 जुुलार्ई, 2018
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018.-हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 12/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना में,-
(i) तालिका में,-
(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (3) में "केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" का लोप किया जाएगा;
(ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (3) में "केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा;
(ग) क्रम संख्या 9ग और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "9घ | अध्याय 99 | प्रति सदस्य प्रति माह पच्चीस हजार रुपए तक विचारण जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग और रख-रखाव के लिए विचारण प्रभार सम्मिलित हैं, के प्रति अपने निवासियों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत किसी हस्ती द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम द्वारा सेवाएं। | क ु छ नहीं | कुछ नहीं "; |
(घ) क्रम संख्या 10 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "10क | अध्याय 9954 | क ृषि उपयोग हेतु किसान या कृषिविद के ट्यूब वेल तक बिजली वितरण नेटवर्क के विस्तारित किए जाने हेतु निर्माण, परिनिर्माण, कमीशनिंग या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली वितरण उपयोगिता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |
(ङ) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में, "घोषित टैरिफ" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
1070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941 (च) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;(छ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ज) क्रम संख्या 24 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "24क | शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985 | लघु वन उत्पादन के भण्डारण के माध्यम से सेवाएं। | कुछ नहीं | क ु छ नहीं "; |
(झ) क्रम संख्या 31 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाें का समावेश किया जाएगा, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "31क | शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991 | कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा शासित व्यक्तियों को कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 31ख | शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991 | प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचारण के प्रति अपने सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं "; |
() क्रम संख्या 34 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाें का समावेश किया जाएगा, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "34क | शीर्षक 9971 | केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को, ऐसे उपक्रमों या पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानो से उठाए गए ऋणो ं की गारंटी के ं माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं। | कुछ नहीं कुछ नहीं "; |
(ट) क्रम संख्या 36क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में संख्या "36" के पश्चात् "या 40" शब्द और संख्या का समावेश किया जाएगा ;
(ठ) क्रम संख्या 47 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| "47क | शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991 | खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और खाद्य नमूनों की विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं। | कुछ नहीं | कुछ नहीं "; |
(ड) क्रम संख्या 55 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाें का समावेश किया जाएगा, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "55क | शीर्षक 9986 | पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान (घोड़ों के अलावा) के माध्यम से सेवाएं। | क ुछ नहीं | कुछ नहीं "; |
(ढ) क्रम संख्या 65क और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "65ख | शीर्षक 9991 या कोई अन्य शीर्षक | ऐक्सेस रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार (ईआरसीसी) को किसी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा धारकों से रॉयल्टी एकत्र किए जाने का अधिकार सौंपने के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं। स् पष्टीकरण.- "खनन पट्टा धारकों" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 (ग) या उसके अंतर्गत बने नियमों या राज्य सरकार द्वारा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 (1) के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत खनन पट्टा, खदान पट्टा या लाइसे स या ं अन्य खनिज कन्सेशन दिया गया हो। | शून्य | बशर्ते कि ठेका अवधि की समाप्ति पर, ईआरसीसी राज्य सरकार को एक खाता प्रस्तुत करेगा और प्रमाणित करेगा कि रॉयल्टी पर खनिकों द्वारा जमा जीएसटी की राशि रॉयल्टी एकत्र किए जाने के अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर छ ू ट दी गई जीएसटी से अधिक है और जहां खनिकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की ऐसी राशि छूट दी गई राशि से कम है, तो छूट ऐसी धनराशि तक सीमित होगी जो खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की राशि के बराबर हो और रॉयल्टी पर खनन जीएसटी पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी और रॉयल्टी एकत्रीकरण-अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर दी गई जीएसटी छूट के बीच अंतर का ईआरसीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा।" |
(ण) क्रम संख्या 77 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्ः-1072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "77क | शीर्षक 9995 | ि नम्नलिखित में लगे हुए, इस समय प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत किसी अनिर्धारित निकाय या किसी गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्रदत्त सेवाएं,- ( i) औद्योगिक या कृषि श्रमिक या किसान के कल्याण से संबंधित गतिविधियां; या ( ii) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रोन्नयन, प्रति वर्ष प्रति सदस्य एक हजार रुपये (1000/-रु0) की राशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में विचारण के खिलाफ अपने सदस्यों हेतु। | कुछ नहीं | कुछ नहीं"; |
(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्ः-
"(iv) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक बोर्डों द्वारा छात्रों को परीक्षा आयोजित किए जाने के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के सीमित उद्देश्य हेतु केन्द्रीय और राज्य शैक्षणिक बोर्डों को शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा।"।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-1. प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 सं0 ई.एक्स.एन.- एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या 2/2018-राज्य कर (दर) तारीख 24 जनवरी, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-6/2018 के तहत तारीख 24 जनवरी, 2018 को प्रकाशित की गई थी तथा तारीख 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त हुई थी, द्वारा संशोधित की गई थी।
टिप्पण.-2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 2018 को पृृष्ठ 3572 से 3576 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूूचना संं0 15/2018-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 27 जुलार्ई, 2018
संंख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018.-हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल,1073 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941 परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-
उक्त अधिसूचना में,-
(i) सारणी में, क्रम संख्या 10 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्ननिलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "11 | बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटिड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स द्वारा बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कं0 (एनबीएफसी) को दी जाने वाली सेवाएं। | बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटिड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स | ऐसी बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेशियल कंपनी जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो ।"; |
(ii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (च) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-
'(छ) "अचल संपत्ति को किराए पर देने" से अभिप्राय किसी अचल संपत्ति को पूर्णतया या अंशतया उसमें प्रवेश करने, अपने कब्जे में रखने, प्रयोग करने या इसी प्रकार की सुविधा के लिए अनुमति देने, इजाजत देने, वहां तक पहुंचने की अनुमति देने से है, चाहे ऐसा उक्त अचल संपत्ति के कब्जे के अंतरण या उसके नियंत्रण के साथ या उसके बिना हो और जिसमें किराए पर देना, पट्टे पर देना, लाइसैंस देना या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था करना, जो कि उक्त अचल संपत्ति से संबंधित हो, भी आता है।'।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-1. प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 सं0 ई.एक्स.
एन-एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2018-राज्य कर (दर) तारीख 24 जनवरी, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-6/2018 के तहत तारीख 24 जनवरी, 2018 को प्रकाशित की गई थी तथा तारीख 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त हुई थी, द्वारा संशोधित की गई थी।
टिप्पण.-2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 2018 को पृृष्ठ 3576 पर प्रकाशित किया गया था।1074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941 आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूूचना संं0 16/2018-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 27 जुलाई, 2018
संंख्या र्ई.एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018.-हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/ 2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 14/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-
उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,
(i) "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात् "या संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
(ii) "पंचायत को" शब्दों के पश्चात "या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगर निगम को" शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-1. प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 सं0 ई.एक्स.एन.- एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी।
टिप्पण.-2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 2018 को पृृष्ठ 3577 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूूचना संं0 17/2018-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 27 जुलाई, 2018
संंख्या र्ई.एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018.-हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स. एन.-एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) की प्रविष्टि में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करते हैं, यथा :-
1075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941"स्पष्टीकरण.-इस प्रविष्टि के उद््देश्य के लिए 'कारोबार' की अभिव्यक्ति में ऐसा कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार नहीं आएगा जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें कि वे लोक प्राधिकारी के रूप में संलग्न हों, द्वारा किया जा रहा हो"
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-1. प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 सं0 ई.एक्स.एन.- एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 कोे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2018-राज्य कर (दर) तारीख 24 जनवरी, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-6/2018 के तहत तारीख 24 जनवरी, 2018 को प्रकाशित की गई थी तथा तारीख 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त हुई थी, द्वारा संशोधित की गई थी।
टिप्पण.-2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 2018 को पृृष्ठ 3577 से 3578 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूूचना संं0 18/2018-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 27 जुलाई, 2018
संंख्या र्ई.एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018.-हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ (10)-14/ 2017-लूज़ द्वारा तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :-
उक्त अधिसूचना में,-
(क) अनुसूची I — 2-5% में,
(i) क्रम संख्या 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "102क | 2207 | एथाइल एल्कोहल, जो कि मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) मे ं मिलान के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आपूर्त किया गया हो"; |
(ii) क्रम संख्या 123 में, कॉलम (2) और कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "2515 (2515 12 10, 2515 12 20, 2515 12 90 को छोड़कर) या 6802 | एकाउसिन और अन्य केलकेरियस संस्मारकीय या निर्माणी प्रस्तर; एलबास्टर [संगमरमर और ट्रेवर्टाईन से भिन्न], दर्पण के सदृश तराशे गए पत्थर जो कि प्रयोग किए जाने के लिए तैयार हैं से भिन्न"; |
| "170क | 2809 |
(iv) क्रम संख्या 215 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द ", जिसमें कोयर पिथ कम्पोस्ट जो कि यूनिट कंटेनर में बंद हों और जिनका ब्रांड नेम हो भी आते हैं" को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा;
(v) क्रम संख्या 219 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "कोयर मेेट्स, मैटिंग, फ्लोर कवरिंग और हैंडलूम दरियांं", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(vi) क्रम संख्या 219क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "सभी वस्तुएंंं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(vii) क्रम संख्या 225 में, कॉलम (3) में अंक "500" के स्थान पर अंक "1000" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(viii) क्रम संख्या 222 में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "61 या 6501 या 6505 | परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन या कैप/टोपी जो बुने हुए या क्रोशियाकृत हैं, जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक नहीं है, |
(ix) क्रम संख्या 264 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "बायोमास ब्रिक्यूटीस या ठोस बायो फ्यूल पेलेट्स", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) अनुसूची II — 6% में,
(i) क्रम संख्या 57ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
(ii) क्रम संख्या 96 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "96क | 4409 | बम्बू फ्लोरिंग"; |
(iii) क्रम संख्या 146 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "अनुसूची 1 में 219 में आने वाले मदों को छोड़कर", को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा;
(iv) क्रम संख्या 147 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
(v) क्रम संख्या 185 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "185क | 7419 99 30 | ब्रास केरोसिन प्रेशर स्टोव"; |
को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "195क | 8420 | हस्त चालित रबर रोलर"; |
| 195कक | 8424 | स्ंिप्रकलर या बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) उपकरणों के लिए नोज़ल"; |
(vii) क्रम संख्या 206 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "206क | 87 | फ्यूल सेल मोटर व्हीकल्स"; |
(viii) क्रम संख्या 231क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "231ख | 9607 | स्लाइड फास्टनर्स"; |
(ix) क्रम संख्या 235 में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "9619 00 30, 9619 00 40 या 9619 00 90 | सभी वस्तुएं"; |
(ग) अनुसूची III — 9% में,-
(i) क्रम संख्या 25 में, कॉलम (3) में शब्द, "किसी भी प्रबलता के", के पश्चात, कोष्ठक और शब्द "[मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) में मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आपूर्त किए जाने वाले इथाइल अल्कोहल से भिन्न]" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
(ii) क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "52क | 3208 | पेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल और लेकर हैं] जो संष्लिशट बहुलक या रासायनिक रूप में उपांतरित प्राकृतिक बहुलक पर आधारित है और जो अजलीय माध्यम परिक्षेपित या विलीन है; इस अध्याय के टिप्पण 4 में यथापरिभाषित |
| 52ख | 3209 | पेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल और लेकर हैं] जो संष्लिशट बहुलक या रासायनिक रूप में उपांतरित प्राकृतिक बहुलक पर आधारित है और जो अजलीय माध्यम परिक्षेपित या विलीन है |
| 52ग | 3210 | अन्य पेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल और लेकर और डिस्टेंपर हैं]; इस प्रकार के निर्मित जल वर्णक, जिनका उपयोग चमड़े की परिसज्जा के लिए किया जाता है"; |
| "54ख | 3214 | ग्लैजियर पुट्टी, प्ररोपण पुट्टी, रेसिन सीमेंट, संधिरोधी योगिक और अन्य मैस्टिक; पेंटर भरक, भवन मुखों, भीतरी दीवारों, अंतस्छदो ं या वैसी ही वस्तुओं के लिए अन्य-उच्चताप सह पृष्टन निर्मितियां"; |
(iv) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) में, शब्द, "या अंत में जुड़े" के स्थान पर कोष्ठक और शब्द, "[बम्बू फ्लोरिंग से भिन्न] " जोड़ा जाएगा;
(v) क्रम संख्या 177ङ में, कॉलम (3) में, शब्द, "अनुसूची I में, क्रम संख्या 123 में आने वाले मदों को छोड़कर", को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा;
(vi) क्रम संख्या 253 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "तांबे की बनी अन्य वस्तुएं [ब्रास केरोसिन प्रेशर स्टोव से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(vii) क्रम संख्या 319 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "319क | 8418 | प्रशीतित, हिमित्र और प्रशीतन या हिमकरण उपस्कर, बिजली से चलने वाले या अन्यम; ताप पंप, शीर्ष "8415 की वातानुकूलन मशीनों से भिन्नक"; |
(viii) क्रम संख्या 321 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कैलेंडरिंग या अन्य रोलिंग मशीन, उनसे भिन्न जो धातु या कांच से बने हों, और उनके सिलेंडर [हस्तचालित रबर रोलर से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ix) क्रम संख्या 341 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "341क | 8450 | घरेलू या लॉन्ड्री प्रकार की धावन मशीनें, जिनके अंतर्गत वे मशीनें भी हैं, जो धावन और शुष्कन दोनों कार्य करती हैं"; |
(x) क्रम संख्या 376क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "376कक | 8507 60 00 | लिथियम-ऑयन बैट्रीज |
| 376कख | 8508 | वैक्यूम क्लीनर्स |
| 376कग | 8509 | विद्युत यांत्रिकी, घरेलू साधित्र, स्वतः पूर्ण विद्युत मोटर सहित, शीर्ष 8508 के निर्वात निर्मलित्रों से भिन्न [वैट ग्राइंडर जिसमे ं पत्थर के ग्राइंडर लगे हों से भिन्न] |
| 376कघ | 8510 | शेवर, केशप्रकर्तित्र और बाल सफाई साधित्र, स्वतपूर्ण विद्युत मोटर |
को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "378क | 8516 | विद्युत तात्क्षएणिक या भंडारण जल तापित्र और निमज्जनन तापित्र विद्युत स्पेस तापन उपकरण और मृदा तापन उपकरण; विद्युत तापीय केश प्रसाधन उपकरण (उदाहरणार्थ केश शुष्कित, केशवलयित्र, वलीयन और टांग तापित्र) और हस्त शुष्किेत्र; विद्युत मस्त्ररण इस्त्री; इसी प्रकार के अन्य तापीय साधित्र जिनका उपयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है, विद्युत तापमान प्रतिरोधित्र, उनसे भिन्नत, जो शीर्ष 8545 के अंतर्गत आते हैं।"; |
(xii) क्रम संख्या 383 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "383ग | 8528 | टेलीविजन सेट (एलसीडी या एलईडी टेलीविजन समेत) जिनकी स्क्रीन का आकार 68 सेंटीमीटर से अधिक न हो"; |
(xiii) क्रम संख्या 401 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "401क | 8705 | विशिष्ट प्रयोजन मोटरयान उनसे भिन्न जो प्रधानतया व्यक्तियाें या माल के परिवहन के लिए अभिकल्पित हैं (उदाहरणार्थ ब्रेकडाउन लारियों, क्रेन, लारियों, अग्नि संबंधी यान, कंक्रीट मिक्सर लारियां, सड़क झाड़न लारियां, फुहारन लारियां, चल कर्मशालाएं, चल विकिरण यूनिटें)"; |
(xiv) क्रम संख्या 402 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "402क | 8709 | इस प्रकार के स्वतः नोदित संकर्म टं्रक, जिनमें उत्कलर्षण या हस्त न उपस्कयर फिट नहीं हैं, जिनका उपयोग कारखानों, भांडागारों, डाकक्षेत्रों या विमानपत्तनों में माल के कम दूरी के परिवहन के लिए किया जाता है, इस प्रकार के ट्रैक्टरों, जिनका उपयोग रेल स्टेशन प्लेटफार्मोंं पर किया जाता है, पूर्वगामी यानों के पुर्जे"; |
(xv) क्रम संख्या 403 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "403क | 8716 | अनुयान या सेमी अनुयान, अन्य यान जो यंत्र नोदित नहीं हैं; उनके पुर्जे (कृषि प्रयोजनों के लिए स्वतः लदाई या स्वतः उतराई अनुयान और हस्त नोदित यान से भिन्न) (अर्थात् हस्त कार्टस, रिक्शे और वैसे ही यान); पशु द्वारा खींचे जाने वाले यान"; |
(xvi) क्रम संख्या 446 में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "9607 20 00 | स्लाइड फास्टनर्स के पार्ट्स"; |
1080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941 (xvii) क्रम संख्या 449क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "449कक | 9616 | इत्र फुहार और वैसे ही प्रसाधन फुहार और उनके धारक तथा शीर्ष, शृंगार या प्रसाधन निर्मितियों के उपयोग के लिए पाउडर-पफ और पैड"; |
(घ) अनुसूची IV — 14% में,-
(i) क्रम संख्या 20, 21, 22 और 24 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टयों को निरसित किया जाएगा;
(ii) क्रम संख्या 120 और उससे संबंधित प्रविष्टयों को निरसित किया जाएगा;
(iii) क्रम संख्या 130 और उससे संबंधित प्रविष्टयों को निरसित किया जाएगा;
(iv) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "विद्युत संचायक, जिसके अंतर्गत उसके पृथकित्र भी हैं, चाहे वे आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) है या नहीं जो लिथियम आयन बैट्री से पृथक हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(v) क्रम संख्या 140, 141 और 142 उससे संबंधित प्रविष्टयों को निरसित किया जाएगा;
(vi) क्रम संख्या 146 और उससे संबंधित प्रविष्टयों को निरसित किया जाएगा;
(vii) क्रम संख्या 154 में, कोष्ठक, शब्द और अंक "[उन कम्प्यूटर मॉनीटर से भिन्न जो 20 इंच से अधिक न हों और टेजीविजन के सेट ऑप बॉक्स से भिन्न]", के स्थान पर कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर "[उन कम्प्यूटर मॉनीटर जो 20 इंच से अधिक न हों, टेजीविजन के सेट टॉप बॉक्स और टेलीविजन सेट्स (जिनमें एलसीडी और एलईडी टेलीविजन आते हैं) जिनके स्क्रीन का आकार 68 सेंटीमीटर से अधिक न हो से पृथक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(viii) क्रम संख्या 167 और उससे संबंधित प्रविष्टयों को निरसित किया जाएगा;
(ix) क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टयों को निरसित किया जाएगा;
(x) क्रम संख्या 175 और उससे संबंधित प्रविष्टयों को निरसित किया जाएगा;
(xi) क्रम संख्या 224 और उससे संबंधित प्रविष्टयों को निरसित किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-1. प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 सं0 ई.एक्स.एन.- एफ(10)-14/2017-लूज़ द्वारा तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या 6/2018-राज्य कर (दर) तारीख 24 जनवरी, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-6/2018 के तहत तारीख 24 जनवरी, 2018 को प्रकाशित की गई थी, द्वारा संशोधित की गई थी।
टिप्पण.-2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 2018 को पृृष्ठ 3578 से 3583 पर प्रकाशित किया गया था।1081 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941 आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूूचना संं0 19/2018-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 27 जुलाई, 2018
संंख्या र्ई.एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018.-हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन. -एफ(10)-14/ 2017-लूज़ द्वारा तारीख 29 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :-
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-
(i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "92क | 1401 | साल की पतियां, सियाली की पतियां, सीसल की पत्तियां, सबाई घास"; |
(ii) क्रम संख्या 93क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "93ख | 1404 90 90 | वनस्पतिक सामग्री, झाड़ू या ब्रूम स्टिक के विनिर्माण के लिए"; |
(iii) क्रम संख्या 102क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "102क | 2306 | त ेल निष्कर्षित चावल-भूसी |
| स्पष्टीकरण.- यह छूट 25 जनवरी, 2018 से तेल निष्कर्षित चावल-भूसी पर लागू होती है जो कि शीर्ष 2306 के अंतर्गत आती है"; |
(iv) क्रम संख्या 114 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "114क | 44 या 68 | पत्थर, संगमरमर या लकड़ी से निर्मित देवी-देवताओं की मूर्तियां"; |
| "114ख | 46 | खाली दोना; सालकी पत्तियों, सियाली की पत्तियों, सीसल की पत्तियों, सबाई घास से बनी वस्तुएं, जिनमें सबाई घास की रस्सी भी शामिल है |
(v) क्रम संख्या 117 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "117 | 48 या 4907 या 71 | नोट रुपए या सिक्के जब इनको भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार को बेचा गया हो"; |
1082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941 (vi) क्रम संख्या 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "132क | 53 | कोयर पिथ कम्पोस्ट, उनसे भिन्न जो यूनिट कनटेनर में बंद हों और- ( क) जिनका पंजीकृत ब्रांड नेम हों; या (ख) जिनका ऐसा ब्रांड नेम हो जिसके नाम से किसी विधि न्यायालय में कार्रवाई की जा सकती हो या किसी अधिकार को लागू किया जा सकता हो [उनसे भिन्न जहां कि अनुबंध 1 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे ब्रांड नेम के नाम से किसी कार्रवाई या लागू किए जाने वाले अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]"; |
(vii) क्रम संख्या 146 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "146क | 9619 00 10 या 9619 00 20 | सेनेटरी टावल्स (पेड्स) या सेनेटरी नेपकिन्स; टेम्पोन्स"; |
(viii) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| "152 | अध्याय 71 को छोड़कर कोई भी अध्याय | राखी (उनसे भिन्न जो अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं से बनाई गई हों)" |
2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-1. प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 सं0 ई.एक्स.एन.- एफ(10)-14/2017-लूज़ द्वारा तारीख 29 दिसम्बर, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या 7/2018-राज्य कर (दर) तारीख 24 जनवरी, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-6/2018 के तहत तारीख 24 जनवरी, 2018 को प्रकाशित की गई थी तथा तारीख 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत हुई थी, द्वारा संशोधित की गई थी।
टिप्पण.-2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 2018 को पृृष्ठ 3583 से 3585 पर प्रकाशित किया गया था तथा उपरोक्त (iv) पर क्रम संख्या 114क और 114ख से सम्बन्धित प्रविष्टियों बारे में समसंख्याक शुद्विपत्र तारीख 23 अक्तूबर, 2018 अंग्रेजी पाठ में राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 23 अक्तूबर, 2018 को पृष्ठ 5689 पर प्रकाशित किया गया था।1083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941 आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूचना संं0 20/2018-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 27 जुलाई, 2018
संंख्या र्ई..एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018.-हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 54 की उप-धारा (3) के परन्तुक के उप-वाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 5/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में निम्नलिखित आगे भी संशोधन करते हैं, अर्थात :-
उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः- (i) इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात नीचे दी गई सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6क, 6ख, 6ग और 7 में उल्लिखित वस्तुओं के मामले में 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद से प्राप्त आपूर्ति पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लागू नहीं होगी; और
(ii) उक्त वस्तुओं के मामले में, माह जुलाई, 2018 के और इस माह तक के कर के भुगतान किए जाने के पश्चात् 31 जुलाई, 2018 तक अंतःवर्ती आपूर्ति पर प्राप्त संचित इनपुट क्रैडिट, जो कि बिना उपयोग किए गए पड़ी हो, व्यपगत हो जाएगी।"
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-1. प्रधान अधिसूचना संख्या 5/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 सं0 ई.एक्स.एन.- एफ(10)-15/2017 द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या 44/2017-राज्य कर (दर) तारीख 15 नवम्बर, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-20/2016 के तहत तारीख 10 अगस्त, 2018 को प्रकाशित की गई थी, द्वारा संशोधित की गई थी।
टिप्पण.-2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 2018 को पृृष्ठ 3585 से 3586 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूचना संं0 21/2018-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 27 जुलाई, 2018
संंख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018.-हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा हस्तशिल्प की वस्तुओं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के 1084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941 अंतर्गत आती हैं, के अंतःराज्यीय आपूर्ति को उस हद तक छूट देते हैं जिस हद तक इस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत लगाए जाने वाला राज्य कर उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट दर से अधिक होता है।
स्पष्टीकरण.-इस अधिसूचना के उद््देश्य के लिए अभिव्यक्ति "हस्तशिल्प की वस्तुएं" से अभिप्राय- ऐसी वस्तुओं से है जो कि मुख्य रूप से हाथ से बनाई गई हों चाहे इनके बनाए जाने की प्रक्रिया में इसमें कुछ औजार या मशीनों का उपयोग क्यों न करना पड़ा हो; ऐसी वस्तुएं देखने में आकर्षक होती हैं और इसमें इसी तरह के कुछ काम हुए रहते हैं; इनकी अपनी विशेषता होती है जो कि सौंदर्यपरक, कलात्मक, संजातीय या सांस्कृतिक विशेषता लिए हुए होती है और यह इसी प्रकार के मशीनों से उत्पादित वस्तुओं से काफी भिन्न होती है।
सारणी
| क्र.सं. | अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्र्ष या टैैरिफ मद | वस्तुुुु का विवरण | दर |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 3406 | हस्तनिर्मित मोमबत्तियां | 6% |
| 2. | 4202 22, 4202 29, 4202 3110, 4202 3190, 4202 32, 4202 39 | हैंड बैग्स, जिनमें पाउच और पर्स भी आते हैं, ज्वैलरी बाक्स | 6% |
| 3. | 4416, 4421 99 90 | लकड़ी के नक्काशी युक्त उत्पाद, आर्ट वेयर/ कलात्मक वस्तुएं, जो कि लकड़ी की हों (इनमें जड़ाऊ कार्य, कैस्क, बैरल, वेट्स भी आते हैं) | 6% |
| 4. | 4414 00 00 | पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण आदि के लकड़ी के फ्रेम्स | 6% |
| 5. | 4420 | लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ीकारी, ज्वैलरी बाक्स, लकड़ी के खरादी और लॉक के कार्य (जिसमें मीनाकारी और जड़ीकारी, अंबादी सिसल शिल्प भी आते हैं) | 6% |
| 6. | 4503 90 90 4504 90 | कार्क के कलात्मक कार्य [जिसमें शोलोपिथ की वस्तुएं भी आती हैं] | 6% |
| 7. | 4601 और 4602 | चटाइयां, वनास्पतिक पदार्थों की चटाइयां और पर्दे, टोकरी, विकर वर्क और अन्य वस्तुएं या अन्य प्लेटिंग सामग्री, लूफा की वस्तुएं (जिसमें बांस, रटन, केन्स और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल ( जो कि प्राकृतिक रूप से सूखे हों) उनसे निर्मित वस्तुएं, रिंगल, रम्बान की वस्तुएं, शोला आइटम्स, कोना/च्युथांग (सरकंडा) क्राफ्टस, जल कुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट्स भी शामिल हैं। | 2.5% |
| 8. | 4823 | कागज मेश की वस्तुएं | 2.5% |
| 9. | 5607, 5609 | कोयर की वस्तुएं | 2.5% |
| 10. | 5609 00 20, 5609 00 90 | तोरण, दरवाजे की सज्जा जो कि कॉटन यार्न या ऊन वाले यार्न और आभला (दर्पण) से बने हों, चाहे इनमें लटकन लगी हो या नहीं | 2.5% |
| 11. | 57 | हस्तनिर्मित कालीन और अन्य हस्तनिर्मित टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग्स (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल है) | 2.5% |
| 12. | 5804 30 00 | मानवनिर्मित लेस | 2.5% |
| 13. | 5805 | हाथ से बुने कसीदे | 2.5% |
| 14. | 5808 10 | हाथ से बने जूड़े और ऑरनामेंटल ट्रीमिंग, जो अलग-अलग हों | 2.5% |
| 15. | 5810 | हस्तनिर्मित जरीकारी की वस्तुएं | 2.5% |
| 16. | 6117, 6214 | हस्तनिर्मित हस्तजरीकारी वाली शॉल जिनका मूल्य 1000/- रुपए प्रति नग से ज्यादा न हो | 2.5% |
| 17. | 6117, 6214 | हस्तनिर्मित हस्तजरीकारी वाली शॉल जिनका मूल्य 1000/- रुपए प्रति नग से अधिक हो | 6% |
| 18. | 6802 | पत्थर के नक्काशी किए हुए (जैसे की मूर्ति, मूर्तियां, जानवरो के आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे, मोमबत्ती स्टेंड) ं | 6% |
| 19. | 6815 99 90 | पत्थर से निर्मित कलात्मक वस्तुएं स्टोन इनले वर्क | 6% |
| 20. | 6912 00 10 6912 00 20 | चीनी मिट्टी और टैराकोटा से बने टेबलवेयर और किचनवेयर, चीनी मिट्टी की अन्य वस्तुएं | 6% |
| 21. | 6913 90 00 | मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरामिक वस्तुएं (ब्लू पॉटरिज समेट) | 6% |
| 22. | 7009 92 00 | ऑरनामेंटल फ्रेम दर्पण | 6% |
| 23. | 7018 10 | चूड़ियां, मनके और अन्य छोटे-मोट समान | 2.5% |
| 24. | 7018 90 10 | कांच की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हों] | 6% |
| 25. | 7020 00 90 | कांच की बनी कलात्मक वस्तुएं [जिनमें बर्तन, जार, वोटिव, कैस्क, केक कवर, ट्यूलिप बाटल, वेस भी आते हैंं] | 6% |
| 26. | 7113 11 10 | चांदी के महीन कार्य | 1.5% |
| 27. | 7117 | हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिसमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, कार्डमम गारलेंड भी आते हैं) | 1.5% |
| 28. | 7326 90 99 | लोहे की बनी कलात्मक वस्तुएं | 6% |
| 29. | 7419 99 | कांसा, तांबा/तांबे की मिश्र धातु से बनी कलात्मक वस्तुएं जो कि निकिल/सिल्वर से इलैक्ट्रोप्लेटिड हों | 6% |
| 30. | 7616 99 90 | एल्यूमिनियम की बनी कलात्मक वस्तुएं | 6% |
| 31. | 8306 | घंटियां, गो ग्स जो कि नॉन इलैक्ट्रिक हों और बेस मेटल ं से बनी हों और अन्य आभूषण जो कि बेस मेटल से बने हों; फोटाग्राफ, चित्र या इसी प्रकार के फ्रेम जो कि बेस मेेटल से बने हों; बेस मेेटल से बने दर्पण (जिनमें बिद्रीवेयर, पंचलोगा की कलात्मक वस्तुएं, मूर्तियां, स्वामी मलाई कांसे की मूर्तियां, ढोकराजाली भी आते हैं) | 6% |
| 32. | 9405 10 | हस्तनिर्मित लैम्प (जिसमें पंचलोगा लैम्प भी शामिल हैं) | 6% |
| 33. | 9401 50, 9403 80 | बांस, रट्टन और केन के फर्नीचर | 6% |
| 34. | 9503 | लकड़ी या धातु या कपड़े की सामग्री से बनी गुड़िया या अन्य खिलौने [जिनमें सांवतवादी लकड़ी के खिलौने, चनापटना खिलौने, तंजावूर की गुड़िया भी आती हैं] | 6% |
| 35. | 9504 | गंजीफा कार्ड | 6% |
| 36. | 9601 | हाथीदांत, अस्थि, कछुए की खोपड़ी, सींग, बारहसिंगा के सींग, कोरल, मदर ऑफ पर्ल, सी शैल से बनी और अन्य जन्तु पदार्थ जड़ित वस्तुएं | 6% |
| 37. | 9602 | लकड़ी या खनिज पदार्थ वाली नक्काशी युक्त वस्तुएं, मोम की वस्तुएं, स्टेयरिंन की वस्तुएं, प्राकृतिक गोंद और प्राकृतिक रेशिन की वस्तुएं, मॉडलिंग पेस्ट की वस्तुएं आदि (इनमें लॉक और शेलाक की वस्तुएं भी आती हैं) | 6% |
| 38. | 9701 | हैंड पेंटिंग ड्राईंग और पेस्टल (जिनमें मैसूर पेंटिंग, राजस्थान पेंटिंग, तंजोर पेंटिंग, पाम-लीफ पेंटिंग, बसोली आदि आते हैं) | 6% |
| 39. | 9703 | मूल मूर्तिकला और मूर्ति निर्माण कला, जो धातु, पत्थर और अन्य सामग्री से की जा रही हो | 6% |
एफ(10)-33/2017 के तहत तारीख 4 जुलाई, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 12/2018-राज्य कर (दर) तारीख 3 जुलाई, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था, में आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः- उक्त अधिसूचना में, "30 सितम्बर, 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितम्बर, 2019" रखे जाएंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-1. प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 सं0 ई.एक्स.एन.- एफ(10)-14/2017-लूज़ द्वारा तारीख 29 दिसम्बर, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2018-राज्य कर (दर) तारीख 3 जुलाई, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-33/2017 के तहत तारीख 4 जुलाई, 2018 को प्रकाशित की गई थी, द्वारा संशोधित की गई थी।
टिप्पण.-2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 6 अगस्त, 2018 को पृृष्ठ 3733 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूूचना संं0 31/2018-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 06 अगस्त, 2018
संंख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018.-हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे व्यक्तियों को विर्निष्ट करते हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्र्ररूप जीएसटी आरईजी-26 को पूरा फाइल नहीं किया है, किन्तु 31 दिसम्बर, 2017 तक केवल अनंतिम पहचान संख्या (पीआईडी) प्राप्त किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात "ऐसे करदाता" कहा गया है), जो अब माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) के लिए आवेदन कर सकेंगे।
2. ऐसे करदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के ब्योरे निम्नलिखित हैं :-
(i) ऐसे करदाताओं द्वारा नीचे की सारणी के अनुसार ब्योरे, अधिकार-क्षेत्र वाले केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को 31 अगस्त, 2018 को या उससे पूर्व फाइल करने होंगेः-
सारणी
| 1. | अनन्तिम पहचान संख्या | |
| 2. | पूर्वतर विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं0 (करदाता पहचान सं. (टिन)/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवा कर रजिस्ट्रीरण सं0) | |
| 3. | तारीख, जिसको पहली बार के लिए टोकन बांटा गया था | |
| 4. | क्या पूर्वाेक्त प्र्ररूप जीएसटी आरईजी-26 के भाग-क को क्रियाशील बनाया गया है | हां/नहीं |
| 5. | करदाता के संपर्क ब्योरे | |
| 5क. | ईमेल आईडी | |
| 5ख. | मोबाइल | |
| 6. | सिस्टम में स्थानान्तरण न करने के कारण | |
| 7. | अधिकारी का अधिकार-क्षेत्र, जिसने अनुरोध किया है |
(ii) माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से ईमेल प्राप्त होने पर, ऐसे करदाताओं को http://www.gst.gov.in/ लॉगइन करके "सर्विसेस" टेब में और हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्र्ररूप जीएसटी आरर्ईजी-01 में आवेदन भर कर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
(iii) समुचित अधिकारी द्वारा आवेदन का सम्यक् रूप से अनुमोदन करने के पश्चात्, ऐसे करदाता, माल और सेवा कर नेटवर्क से, आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन), एक नए जीएसटीआईएन और नए पहुंच टोकन का उल्लेख करते हुए एक ईमेल प्राप्त करेंगे।
(iv) ऐसी प्राप्ति पर, ऐसे करदाताओं से निम्नलिखित ब्योरे, माल और सेवा कर नेटवर्क को, 30 सितम्बर, 2018 को या उससे पूर्व, [email protected] पर, देने की अपेक्षा होगीः- (क) नया जीएसटीआईएन;
(ख) नए जीएसटीआईएन के लिए पहुंच टोकन;
(ग) नए आवेदन की आवेदन संदर्भ संख्या;
(घ) पुराना जीएसटीआईएन (पीआईडी)
(v) ऐसे करदाताओं से उपरोक्त जानकारी की प्राप्ति पर, माल और नेटवर्क, नए जीएसटीआईएन को पुराने जीएसटीआईएन से मिलाने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा और ऐसे करदाताओं को सूचित करेगा।
(vi) ऐसे करदाताओं से, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जनित्र करने हेतु, सामान्य पोर्टल www.gstn.gov.in पर "पहली बार लॉग-इन" के रूप में पुराना जीएसटीआईएन प्रयोग करके लॉग-इन करना अपेक्षित होगा।
3. ऐसे करदाता 1 जुलाई, 2017 से रजिस्ट्रीकृत किए गए समझे जाएंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 6 अगस्त, 2018 को पृृष्ठ 3734 से 3735 पर प्रकाशित किया गया था।1089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941 आबकारी एवंंंं कराधान विभाग
अधिसूचना संं0 33/2018-राज्य कर
शिमला-2, 09 अगस्त, 2018
संंख्य ई.एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018.-हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित व्यापारावर्त 1.5 करोड़ रुपये तक है को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथा उल्लिखित विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं।
2. उक्त व्यक्ति, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समय अवधि तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट प्रभावी त्रैमास के दौरान, माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्योरे हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्र्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत कर सकेंगे, अर्थातः-
सारणी
| क्रम संं0 | त्रैमास जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं | प्र्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्योरे प्र्रस्तुुत करने के लिए समय अवधि |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | जुलाई-सितम्बर, 2018 | 31 अक्तूबर, 2018 |
| 2. | अक्तूबर-दिसम्बर, 2018 | 31 जनवरी, 2019 |
| 3. | जनवरी-मार्च, 2019 | 30 अप्रैल, 2019 |
3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) अधीन यथास्थिति ब्योरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 के लिए तत्पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाएगाी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (आबकारी एवं कराधान) । टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 10 अगस्त, 2018 को पृृष्ठ 3856 से 3857 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना संं0 34/2018-राज्य कर
शिमला-2, 9 अगस्त, 2018
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018.-हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित 1090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करते हैं कि जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी, उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3 बी में ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।
2. प्र्ररूप जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कर दायित्व केेेे निर्वहन केेेे लिए कर संंदाय.-प्र्ररूप जीएसटीआर-3बी में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम तारीख के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी को फाईल करने की अपेक्षा की जाती है, यथास्थिति, इलेक्ट्रानिक रूप से रोकड़ खाता या इलेक्ट्रॉनिक उधार खाता के विकलन करते हुए जैसा कि प्रथम पैरा में विनिर्दिष्ट है, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 10 अगस्त, 2018 को पृृष्ठ 3857 सेे 3858 पर प्र्रकाशित किया गया था।
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सामान्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य विभाग)
अधिसूचना
शिमला-2, 26 अप्रैल, 2019
सख्या जी.ए.डी.-सी(जी.आई.)2-10/96-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 13-2/71-जी.ए.डी. तारीख 27 मार्च, 1974 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 27 अप्रैल, 1974 को प्रकाशित दी हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रेक्रूटमैंट एण्ड कन्डीशन्ज ऑफ सर्विस) रूल्ज, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रेक्रूटमैंट एण्ड कन्डीशन्ज ऑफ सर्विस) अमेंडमेंट रूल्ज, 2019 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. फस्र्ट शैड्यूल का संशोधन.--दी हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रेक्रूटमैंट एण्ड कन्डीशन्ज ऑफ सर्विस) रूल्ज, 1974 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) की क्रम संख्या 8 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
"8. Deputy Secretary ` 15600—39100 + ` 7600 G.P. 1". (Reporting)
3. सैकण्ड शैड्यूल का संशोधन.--(1) उक्त नियमों से संलग्न सैकण्ड शैड्यूल में,--
(क) क्रम संख्या 1-ए के सामने स्तम्भ संख्या 6 के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--1091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941 "By promotion from amongst the grades of Editor of Debates, Deputy Secretary (Reporting), Deputy Secretary and Special Private Secretary with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:
Provided that for the purpose of promotion, a combined seniority list based on the length of service in the respective grades without disturbing their cadre wise inter-se seniority shall be drawn at the time of DPC meeting."; और
(ख) क्रम संख्या 4 के सामने स्तम्भ संख्या 6 के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
"By promotion from amongst the Senior Reporters possessing three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade; failing which by promotion from amongst the Senior Reporters possessing five years regular service or regular combined with adhoc service rendered, if any, as Senior Reporter and Reporter which shall include essential service of two years as Senior Reporter.".
(2) उक्त नियमाें से संलग्न सैकण्ड शैड्यूल में, क्रम संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
| "Sl. No. | Name of the post with Pay Scale | Selection or Non- Selection | Method of Recruitment | Qualification for Direct Recruitment | Grades from which transfer/ promotion is to be made |
| 6. | Deputy Secretary (Reporting) (`15600—39100+ 7600 GP). | Selection | 100% by promotion | N.A. | By promotion from amongst the Senior Reporters possessing three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade; failing which by promotion from amongst the Senior Reporters possessing five years regular service or regular combined with adhoc service rendered, if any, as Senior Reporter and Reporter which shall include essential service of two years as Senior Reporter.". |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD-C(GI)2-10/96-III dated
26th April, 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Parliamentary Affairs Department)
1092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941 NOTIFICATIONShimla-171 002, the 26th April, 2019
No. GAD-C(GI)2-10/96-III.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Speaker of Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974, notified vide this Notification No. 13-2/71-GAD, dated 27th March, 1974, and published in Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 27th April, 1974, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2019.
(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of FIRST SCHEDULE.—In the FIRST SCHEDULE appended to the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974 (hereinafter referred to as the said Rules), for the existing enteries against serial number 8, the following entries shall be substituted, namely:—
"8. Deputy Secretary ` 15600—39100 + ` 7600 G.P. 1". (Reporting)
3. Amendment of SECOND SCHEDULE.—(1) In the SECOND SCHEDULE appended to the said rules,—
(a) for the existing provisions of Column number 6 against serial number 1-A, the following shall be substituted, namely:—
"By promotion from amongst the grades of Editor of Debates, Deputy Secretary (Reporting), Deputy Secretary and Special Private Secretary with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:
Provided that for the purpose of promotion, a combined seniority list based on the length of service in the respective grades without disturbing their cadre wise inter-se seniority shall be drawn at the time of DPC meeting.", and
(b) for the existing provisions of Column No. 6 against serial No. 4, the following shall be substituted, namely:—
"By promotion from amongst the Senior Reporters possessing three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade; failing which by promotion from amongst the Senior Reporters possessing five years regular service or regular combined with adhoc service rendered, if any, as Senior Reporter and Reporter which shall include essential service of two years as Senior Reporter.".
1093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941(2) In the SECOND SCHEDULE appended to the said rules, for the existing provisions against serial number 6 the following shall be substituted, namely:—
| "Sl. No. | Name of the post with Pay Scale | Selection or Non- Selection | Method of Recruitment | Qualification for Direct Recruitment | Grades from which transfer/ promotion is to be made |
| 6. | Deputy Secretary (Reporting) (`15600— 39100 + 7600 GP). | Selection | 100% by promotion | N.A. | By promotion from amongst the Senior Reporters possessing three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade; failing which by promotion from amongst the Senior Reporters possessing five years regular service or regular combined with adhoc service rendered, if any, as Senior Reporter and Reporter which shall include essential service of two years as Senior Reporter.". |
By order, Sd/- Chief Secretary.
__________
In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Sh. Om Dass s/o Late Shri Mola Ram, r/o Village Tradi, P.O. Dhari via Shoghi, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Sh. Om Dass s/o Late Shri Mola Ram, r/o Village Tradi, P.O. Dhari via Shoghi, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his daughter named—Vandna d/o Sh. Om Dass s/o Late Shri Mola Ram, r/o Village Tradi, P.O. Dhari via Shoghi, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Jalel, Tehsil and District Shimla.
1094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2019/07 वैशाख, 1941| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of birth |
| 1. | Vandna | Daughter | 01-03-1993 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name and date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Jalel Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 22-04-2019 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla, H.P.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है