राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 17 मई, 2019/27 वैशाख, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009
OFFICE ORDER
Shimla-9, the 15th May, 2019
No. P.F./LSA/Secretaries/2016.—Hon'ble the Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant ex-post facto sanction of 2 days commuted leave on medical ground for 6-5-2019 and 7-5-2019 (2x2=4days) in favour of Shri Anil Kumar, Secretary, District Legal Services Authority, Una.
37-राजपत्र/2019-17-05-2019 (1675) 1676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2019/27 वैशाख, 1941 Certified that Shri Anil Kumar will join the same post and at the same station from where he proceeds on earned leave, after the expiry of the above leave period.
Also certified that Shri Anil Kumar would have continued to hold the post of Secretary, DLSA Una, but for his proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/-
Member Secretary,
H.P. State Legal Services Authority, Shimla-171 009.
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना संं0 10/2019-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 17 मई, 2019
संंख्याः ई.एक्स.एन.-एफ(10)-9/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11/2017 राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-
उक्त अधिसूचना में,-
(i) सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, मद (ie) और (if) में, कॉलम (5) के प्रविष्टि में जहां-जहां भी अंक और अक्षर ''10'' आए हों वहां-वहां उनके स्थान पर अंक और अक्षर ''20'' प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) अनुबंध IV में, अंक और अक्षर ''10'' के स्थान पर अंक और अक्षर ''20'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.- प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017 राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं0 3/2019-राज्य कर (दर) तारीख 8-5-2019 जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-9/2019 के तहत तारीख 9-5-2019 को प्रकाशित किया गया था, के द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया है।1677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2019/27 वैशाख, 1941
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-9/2019 dated
17-05-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 10/2019-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 17th May, 2019
No. EXN-F(10)-9/2019.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, is pleased to makes the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 11/2017—State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide Number EXN-F(10)-15/2017 dated the 30th June, 2017, namely:—
In the said notification, —
(i) in the Table, against serial number 3, in items (ie) and (if), in the entries in column (5), for the figures and letters "10th ", wherever they occur, the figures and letters "20th " shall be substituted;
(ii) in Annexure IV, for the figures and letters "10th", at both the places where they occur, the figures and letters "20th" shall be substituted.
By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T).
Note.— The principal notification No. 11/2017—State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-15/2017, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No.3/2019-State Tax(Rate), dated the 8th May, 2019, published vide number EXN-F(10)-9/2019 dated the 9th May, 2019.
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In the Court of Ashwani Kumar (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.
In the matter of :
Adarsh Gopinath s/o Sh. Shaktidharan Gopinath, resident of A-1501, Park Grandeura, BPTP Sector-82, Faridabad Haryana-121004 at present c/o Smt. Santosh Thakur wife of Late Sh. Ranbir Chand Thakur, resident of Bhim Niwas, Gompa Road Manali, Post Office Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. and Smt. Nishitha Thakur daughter of Late Shri Ranbir Chand Thakur, resident of Bhim Niwas, Gompa Road Manali, Post Office Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P.
Versus
General Public
1678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2019/27 वैशाख, 1941 An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Adarsh Gopinath s/o Sh. Shaktidharan Gopinath, resident of A-1501, Park Grandeura, BPTP Sector-82, Faridabad Haryana-121004 at present c/o Smt. Santosh Thakur wife of Late Sh. Ranbir Chand Thakur, resident of Bhim Niwas, Gompa Road Manali, Post Office Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. and Smt. Nishitha Thakur daughter of Late Shri Ranbir Chand Thakur, resident of Bhim Niwas, Gompa Road Manali, Post Office Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P.. have presented an application on 24-04-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 24-05-2019 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the court on 29th day of April, 2019.
Seal.
Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम सेहत इन्द्राज।
श्री चुहड सिंह पुत्र दलमीर सिंह, ग्राम सलानी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती खाता/खतौनी नं0 39/86, मौजा सलानी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
प्रार्थी श्री चुहड सिंह पुत्र दलमीर सिंह, ग्राम सलानी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह भूमि खाता/खतौनी नं0 39/86, वाका मौजा सलानी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर का मुश्त्रका मालिक अराजी है। जिसमें उसका नाम चूहडा राम दर्ज चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम चूहड सिंह है व अन्य कागजात में भी उसका नाम चूहड सिंह है व उसका नाम उक्त राजस्व कागजात माल में चूहडा राम के स्थान पर चूहड सिंह दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त राजस्व कागजात माल में किसी भी व्यक्ति को उक्त चूहडा राम के स्थान पर चूहड सिंह दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 27-05-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व प्रार्थी का नाम राजस्व कागजात माल में दुरुस्त कर दिया जावेगा। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 23-04-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।1679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2019/27 वैशाख, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम सेहत इन्द्राज।
श्री संजय कुमार पुत्र श्री शोकिन चन्द, निवासी बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती खाता/खतौनी नं0 53/107, मौजा बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र श्री शोकिन चन्द, निवासी बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह भूमि खाता/खतौनी नं0 53/107, वाका मौजा बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर का मुश्त्रका मालिक अराजी है। जिसमें उसका नाम अनीश कुमार दर्ज चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम संजय कुमार है व अन्य कागजात में भी उसका नाम संजय कुमार है व उसका नाम उक्त राजस्व कागजात माल में अनीश कुमार के स्थान पर संजय कुमार दर्ज किया जावे। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त राजस्व कागजात माल में किसी भी व्यक्ति को उक्त अनीश कुमार के स्थान पर संजय कुमार दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 27-05-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व प्रार्थी का नाम राजस्व कागजात माल में दुरुस्त कर दिया जावेगा। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 23-04-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम सेहत इन्द्राज।
श्री हुसन सिंह पुत्र श्री भगतू, निवासी लेही, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती वाका मौजा बरमा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। प्रार्थी श्री हुसन सिंह पुत्र श्री भगतू, निवासी लेही, मौजा बरमा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह वाका मौजा बरमा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उसका नाम हुसन दर्ज चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम हुसन 1680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2019/27 वैशाख, 1941 सिंह है व अन्य कागजात में भी उसका नाम हुसन सिंह ही है। अतः उसका नाम उक्त राजस्व कागजात माल में हुसन के स्थान पर हुसन सिंह दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त राजस्व कागजात माल में किसी भी व्यक्ति/विभाग को उक्त हुसन के स्थान पर हुसन सिंह दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 28-05-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व उसका नाम राजस्व कागजात माल में दुरुस्त कर दिया जावेगा। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 24-04-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम सेहत इन्द्राज।
श्रीमती मंजू देवी पत्नी हरभजन सिंह, निवासी पीपलवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती खाता/खतौनी नं0 50/58 व 42/51, मौजा बीर विक्रमआबाद, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
प्रार्थी श्रीमती मंजू देवी पत्नी हरभजन सिंह, निवासी पीपलवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह भूमि खाता/खतौनी नं0 50/58, वाका मौजा बीर विक्रमआबाद, तहसील नाहन, जिला सिरमौर की मुश्त्रका मालिक अराजी है। जिसमें उसका नाम मंजीत कौर पुत्री रूप सिंह दर्ज चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम मन्जू देवी है व उसका नाम उक्त राजस्व कागजात माल में मंजीत कौर के स्थान पर मन्जू देवी दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त राजस्व कागजात माल में किसी भी व्यक्ति को उक्त मंजीत कौर के स्थान पर मंजू देवी दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 27-05-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व प्रार्थी का नाम राजस्व कागजात माल में दुरुस्त कर दिया जावेगा। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 23-04-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।1681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2019/27 वैशाख, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम सेहत इन्द्राज।
श्री दिवान सिंह पुत्र श्री पन्ना राम, ग्राम रोज बन्देली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती खाता खतौनी नं0 10/11 व 12 वाका मौजा रोजबन्देली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
प्रार्थी श्री दिवान सिंह पुत्र श्री पन्ना राम, ग्राम रोज बन्देली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह भूमि खाता खतौनी नं0 10/11 व 12 वाका मौजा रोजबन्देली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर का मुश्त्रका मालिक अराजी है। जिसमें उसका नाम दुनी चन्द दर्ज चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम दिवान सिंह है व अन्य कागजात में भी उसका नाम दिवान सिंह ही है व उसका नाम उक्त राजस्व कागजात माल में दुनी चन्द के स्थान पर दिवान सिंह दर्ज किया जावे। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त राजस्व कागजात माल में किसी भी व्यक्ति को उक्त दुनी चन्द के स्थान पर दिवान सिंह दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 27-05-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व प्रार्थी का नाम राजस्व कागजात माल में दुरुस्त कर दिया जावेगा। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 23-04-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम सेहत इन्द्राज।
श्री शिव राज पुत्र श्री विलायती राम, निवासी कालाअम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती खाता खतौनी नं0 50/74 व 12 वाका मौजा मोगीनंद, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
प्रार्थी श्री शिव राज पुत्र श्री विलायती राम, निवासी कालाअम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह भूमि खाता खतौनी नं0 50/74 वाका मौजा मोगीनंद, तहसील 1682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2019/27 वैशाख, 1941 नाहन, जिला सिरमौर का मालिक अराजी है। जिसमें उसका नाम शिव राम दर्ज चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम शिवराज है व अन्य कागजात में भी उसका नाम शिवराज ही है व उसका नाम उक्त राजस्व कागजात माल में शिवराम के स्थान पर शिवराज दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त राजस्व कागजात माल में किसी भी व्यक्ति/विभाग को उक्त शिवराम के स्थान पर शिवराज दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 28-05-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व उसका नाम राजस्व कागजात माल में सही दर्ज कर दिया जावेगा। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 24-04-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम सेहत इन्द्राज।
श्री किशोरी दत पुत्र श्री मन्शा राम, निवासी कौलांवाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती खाता खतौनी नं0 47/55 मौजा कौलांवाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
प्रार्थी श्री किशोरी दत पुत्र श्री मन्शा राम, निवासी कौलांवाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह भूमि खाता खतौनी नं0 47/55 वाका मौजा कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर का मुश्त्रका मालिक अराजी है। जिसमें उसका नाम किशोरी लाल दर्ज चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम किशोरी दत है व अन्य कागजात में भी उसका नाम किशोरी दत ही है व उसका नाम उक्त राजस्व कागजात माल में किशोरी लाल के स्थान पर किशोरी दत दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त राजस्व कागजात माल में किसी भी व्यक्ति को उक्त किशोरी लाल के स्थान पर किशोरी दत दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 27-05-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व प्रार्थी का नाम राजस्व कागजात माल में सही दर्ज कर दिया जावेगा। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 23-04-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।1683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2019/27 वैशाख, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम सेहत इन्द्राज।
श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री मान सिंह, मौजा आम्बवाला सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 . . प्रार्थी। प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती वाका मौजा आम्बवाला सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। प्रार्थी श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री मान सिंह, मौजा आम्बवाला सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह वाका मौजा आम्बवाला सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उसका नाम जगत सिंह दर्ज चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम गोपाल सिंह है व अन्य कागजात में भी उसका नाम गोपाल सिंह ही है। अतः उसका नाम उक्त राजस्व कागजात माल में जगत सिंह के स्थान पर गोपाल सिंह दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त राजस्व कागजात माल में किसी भी व्यक्ति/विभाग को जगत सिंह के स्थान पर गोपाल सिंह दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 28-05-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व उसका नाम राजस्व कागजात माल में सही दर्ज कर दिया जावेगा। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 24-04-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the
powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954
Case No. : ..../ 2019 Date of Instt. : 24-04-2019 Pending for : 24-05-2019 Notice u/s 5 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for the solemnized of marriage.
Notice to the General Public.
Whereas, Shri Rishi Yadav (D.O.B. 18-10-1974) s/o Shri Ravinder Singh Yadav, r/o 188 AWHO, Pirupuran Ambarabri Jaipur, District Jaipur (Rajasthan) and Kriti Sharma (D.O.B. 25-07-1989) d/o Shri Braham Sarup Sharma, r/o Ward No. 8 Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P., have moved an application u/s 5 of the Special Marriage Act, 1954 for solemnize and registration of their marriage within three calendar months.
1684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मई, 2019/27 वैशाख, 1941 And, whereas, both these applicants have submitted in their applications and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage, and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other.
Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding solemnization and registration of this marriage, he may present before this court on or before 24-05-2019 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 24-05-2019, it will be presumed that there is no objection to the solemnization/registration of the above said marriage and the same will be solemnization/registration on the said date.
Given under my hand and seal of the court on 24-04-2019.
Seal.
Sd/- Marriage Officer-cum- SDM,
Nalagarh, District Solan, H. P.
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In the court of Shri Diwan Singh Negi, Assistant Collector-IInd Grade, Darlaghat,
District Solan, H.P.
मिसल नं0 : 09/13-B of 2019. दिनांक : 8-04-2019 मुकद्दमा बनाम : श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव बानन, उप-तहसील दाड़लाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।
प्रार्थी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव बानन, उप-तहसील दाडलाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त संरयाज में ओकार लाल चला आ रहा है जो कि गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम प्रकाश चन्द पुत्र श्री धनी राम है। प्रार्थी ने प्रमाण में परिवार रजिस्टर की ब्यान हल्फी, जमाबन्दी की, आधार कार्ड की व पहचान-पत्र की प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं। इस नाम की दरुस्ती बारे हर आम व खास को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी को उजर या एतराज हो तो वह वे इस न्यायालय में दिनांक 30-05-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज या असहमति प्रकट कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् कोई उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-04-2019 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है