राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) A (1)3/2018, dated
25-06-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th June, 2018
No. Home (A) A (1)3/2018.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation 39-राजपत्र/2019-21-05-2019 (1707) 1708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 with Director General of Police, is pleased to transfer the villages as enumerated in Column No. (3) from the local area of the Police Station mentioned in column (4) to the local area of the Police Station mentioned in column (5) of the schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—
SCHEDULE
| Sl. No. | Name of Gram Panchayat | Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2 | Police Station from which transferred by this Notification | Police Station in which hereinafter include |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Harnota | 1. Harnota-Khas 2. Harnota Chotta 3. Jeeor-Khas 4. Niyal 5. Bhatoli | Police Sation Nurpur. | Police Station Jawali. |
| 2. | Dasoli | 1. Dhyal 2. Dasoli-Jikli 3. Dasoli-Uprali 4. Kanyat | -do- | -do- |
| 3. | Bhol | 1. Bhol-Khas 2. Chakban 3. Fral 4. Naryal 5. Jinjpur | -do- | -do- |
| 4. | Vanoli | 1. Vanoli-Khas 2. Bassa 3. Harnara 4. Chachian | -do- | -do- |
By order, Sd/-
Addl. Chief Secretary (Home).
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गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 जून, 2018
संख्या गृह(ए)ए(1)3/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17)े की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, नीचे1709 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्या 3 में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या 4 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या 5 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में अन्तरित करते हैं, अर्थात् :-
अनुसूची
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत का नाम | स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गावों के नाम | पुलिस थाना जिससे इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए गए हैं | पुलिस थाना जिसमें इसके पश्चात् सम्मिलित किए जाने हैं |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | हरनोटा | 1. हरनोटा खास 2. हरनोटा छोटा 3. जियोर खास 4. नियाल 5. भटोली | पुलिस थाना नूरपुर | पुलिस थाना ज्वाली |
| 2. | डसोली | 1. ध्यान 2. डसोली झिकली 3. डसोली उपरली 4. कन्याट | पुलिस थाना नूरपुर | पुलिस थाना ज्वाली |
| 3. | भोल | 1. भोल खास 2. चकवन 3. फराल 4. नरयाल 5. झीजंपुर | पुलिस थाना नूरपुर | पुलिस थाना ज्वाली |
| 4. | वनोली | 1. वनोली खास 2. वासा 3. हरनेरा 4. चचियां | पुलिस थाना नूरपुर | पुलिस थाना ज्वाली |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।
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[Authoritive English text of this Department Notification No. Home (A) B (1)-4/2016, dated
20th August, 2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th August, 2018
No. Home (A) B (1)-4/2016.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal 1710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007) the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Director General of Police, Himachal Pradesh, is pleased to establish Women Police Stations at Chamba, Hamirpur and Solan with concurrent jurisdiction of all Police Stations situtated in the respective Districts for all women related matters with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).
__________
गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 अगस्त, 2018
संख्या गृह(ए)बी(1)-4/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्याक17) की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, चम्बा, हमीरपुर और सोलन में, अपने-अपने जिला में अवस्थित सभी पुलिस थानों की समवर्ती अधिकारिता सहित, महिलाओं से सम्बन्धित समस्त मामलों के लिए महिला पुलिस थाने स्थापित करते हैं।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) A (1)11/2018, dated
18th July, 2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th July, 2018
No. Home (A) A (1)11/2018.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No.17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Director General of Police, is pleased to transfer the villages as enumerated in Column No. (3) from the local area of the Police Station mentioned in column (4) to the local area of the Police1711 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 Station mentioned in column (5) of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—
SCHEDULE
| Sl. No. | Name of Gram Panchayats | Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2 | Police Post from which transferred by this Notification | Police Station in which hereinafter include |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Nanahar | 1. Nanhar 2. Gaunt 3. Badi Khas 4. Kapen | Police Station Panchrukhi. | Police Station Palampur. |
| 2. | Saperu | 1. Saperu 2. Gehar 3. Gorat 4. Rachhiaara 5. Shamlatdeh | -do- | -do- |
| 3. | Nain | 1. Nain 2. Kamlehar 3. Ramchehar 4. Sornu 5. Gadiara | -do- | -do- |
| 4. | Rajehar | 1. Rajehar | -do- | -do- |
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).
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गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जुलाई, 2018
संख्या गृह(ए)ए(1)11/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, नीचे 1712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्या 3 में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या 4 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या 5 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में अन्तरित करते है, अर्थात् :-
अनुसूची
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायतों के नाम | स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गावों के नाम | पुलिस चौकी जिससे इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए गए हैं | पुलिस थाना जिसमें इसके पश्चात् सम्मिलित हाेंगे |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ननाहर | 1. ननहर 2. गोंट 3. बाडी-खास 4. कपैण | पुलिस थाना पंचरूखी | पुलिस थाना पालमपुर |
| 2. | स्पैडू | 1. स्पैडू 2. गैहर 3. गोेरट 4. रच्छियाडा 5. शामलात देह | यथोपरि | यथोपरि |
| 3. | नैण | 1. नैण 2. कमलेहड 3. रमचेहड 4. सोरनू 5. गदियाडा | यथोपरि | यथोपरि |
| 4. | रजेहड | 1. रजेहड | यथोपरि | यथोपरि |
आदेश द्वारा, हस्तक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।
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गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 अगस्त, 2018
संख्या गृह(ए)ए(1)21/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक (17)े की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, नीचे1713 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्या 3 में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या 4 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या 5 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में अन्तरित करते हैं, अर्थात् :-
अनुसूची
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत का नाम | स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गावो के नाम ं | पुलिस थाना जिससे इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए गए हैं | पुलिस थाना जिसमें इसके पश्चात् सम्मिलित हाेंगे |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | दगोह | 1. टम्बरू 2. गदियाडा 3. दगोह खास 4. धार द्रमुका खुर्द 5. आरण्डा | पुलिस थाना बैजनाथ | पुलिस थाना लम्बागांव |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) A (1)21/2018, dated
23rd August, 2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd August, 2018
No. Home (A) A (1)21/2018.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Director General of Police, Himachal Pradesh is pleased to transfer the villages as enumerated in Column No. (3) from the local area of the Police Station mentioned in column (4) to the local area of the Police Station mentioned in column (5) of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—
SCHEDULE
| Sl. No. | Name of Gram Panchayat | Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2 | Police Station from which transferred by this Notification | Police Station in which hereinafter include |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dagoh | 1. Tambru 2. Gadiyara | Police Station Baijnath. | Police Station Lambagaon. |
| 3. Dagoh Khas 4. Dhar Drumka Khurd 5. Aranda |
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) A (1)7/2011, dated
14th December, 2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th December, 2018
No. Home (A) A (1)7/2011.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Director General of Police, Himachal Pradesh is pleased to transfer the villages as enumerated in Column No. (3) from the local area of the Police Station mentioned in column No. (4) to the local area of the newly created Police Post under the same Police Station as mentioned in column No. (5) of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—
SCHEDULE
| Sl. No. | Name of Gram Panchayat | Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2 | Police Station from which transferred by this Notification | Police Post under Police Station Shillai in which hereinafter include |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jarwa Juneli | 1. Dahar 2. Hariyas 3. Kullaha 4. Kelwi 5. Jugaina | Police Station Shillai | Police Post Ronhat. |
| 2. | Ajaroli | 1. Bindoli 2. Jaswi 3. Kanari | -do- | -do- |
| 3. | Panog | 1. Kinu 2. Sidhoti 3. Pab 4. Bijwa | -do- | -do- |
| 4. | Koti Bhounch | 1. Koti 2. Dandog Khalando 3. Lani 4. Gumat 5. Katari 6. Dundog | -do- | -do- |
| 5. | Rast | 1. Ronhat 2. Bari 3. Gawah 4. Bawta 5. Khubiyar 6. Khijwari 7. Devlah | -do- | -do- |
| 6. | Hallan | 1. Hiyon 2. Dharkhud 3. Kharech 4. Ghundwin 5. Kukrech 6. Thana | -do- | -do- |
| 7. | Naya Panjore | 1. Panjore 2. Tandyon 3. Kafenu 4. Thontha | -do- | -do- |
| 8. | Loja Manal | 1. Chiyali 2. Dhumkhar 3. Ghola-Kujnal 4. Manal 5. Shirmal 6. Dinoi 7. Sunoth 8. Deothal | -do- | -do- |
| 9. | Naini Dhar | 1. Dhiraina 2. Bhorh 3. Kalog 4. Bavta 5. Chakala 6. Khadrari 7. Shivyari 8. Bagnol | -do- | -do- |
| 10. | Shankholi | 1. Thumbari 2. Khari 3. Kharkahan 4. Shankholi 5. Minus | -do- | -do- |
| 11. | Jhakando | 1. Kufoti 2. Devnal 3. Bhaturi 4. Bandrah 5. Kauta 6. Dharwa 7. Jamli 8. Tapra 9. Kamlag | -do- | -do- |
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
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गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 दिसम्बर, 2018
संख्या गृह (ए) ए (1) 7/2011.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17 की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्या (3) में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या (5) में वर्णित उसी पुलिस थाना के अधीन नव सृजित पुलिस चौकी स्थानीय क्षेत्र में अन्तरित करते हैं, अर्थात् :-
अनुसूची
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत का नाम | स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गावों के नाम | पुलिस थाना जिससे इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए गए हैं | पुलिस थाना शिलाई के अधीन पुलिस चौकी जिसमें इसके पश्चात् सम्मिलित किए जाने हैं |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | जरवा जुनेली | 1. डाहर 2. हरियास 3. कुलाहा 4. कैलवी 5. जुगाईना | पुलिस थाना शिलाई | पुलिस चौकी रोनहाट |
| 2. | अजरोली | 1. बिन्दोली 2. जासवी 3. कनाडी | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 3. | पनोग | 1. किणू 2. सिधोटी 3. पाब 4. बिजवा | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 4. | कोटीबौंच | 1. कोटी 2. डण्डोग खलाण्डो 3. लाणी 4. गुमट 5. कटाड़ी 6. डन्डोग | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 5. | रास्त | 1. रोनहाट 2. बाडी 3. गवाह 4. बावटा 5. खुबयाड़ 6. खिजवाड़ी 7. देवलाह | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 6. | हलाहं | 1. हियोण 2. धारखुड 3. खडे़च 4. घुन्डवी 5. कुकडेच 6. थाना | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 7. | नाया-पंजोड | 1. पंजोड 2. तांदियों 3. कफेनू 4. ढो ठा ं | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 8. | लोजा मानल | 1. चियाली 2. धुमखर 3. घोला-कुजनल 4. मनल 5. शिरमल 6. दिनोई 7. सुनोथ 8. देवथल | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 9. | नैनीधार | 1. धिराईना 2. भौड़ 3. क्लोग 4. बावटा 5. चाकला 6. खदराड़ी 7. शिवयाड़ी 8. बगनोल | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 10. | शंखोली | 1. थुम्बाडी 2. खाडी 3. खडकाहां 4. शंखोली 5. मिनस | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 11. | झकाण्डो | 1. कुफोटी 2. देवनल 3. भटूड़ी 4. बन्दराह 5. कावटा 6. धारवा 7. जमली 8. टापरा 9. कमलग | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) A (1)26/2018, dated
22nd December, 2018 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 22nd Dcecmber, 2018
No. Home (A) A (1)26/2018.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Director General of Police, Himachal Pradesh is pleased to transfer the villages as enumerated in Column No. (3) from the local area of the Police Station as mentioned in column No. (4) to the local area of the Police Post under the same Police Station mentioned in column No. (5) of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—
SCHEDULE
| Sl. No. | Name of Gram Panchayat | Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2 | Police Station from which transferred by this Notification | Police Post under Police Station in which hereinafter include |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kanganoo | 1. Palashla 2. Neri Jagyala 3. Shalamu 4. Dhanech | Police Station Rajgarh | Police Post Yashwant Nagar. |
| 5. Khaltoo 6. Sanora 7. Lana Ro Bag 8. Dudham- Matiyana 9. Batol 10. Matnali 11. Jajah | ||||
| 2. | Nai Neti | 1. Bhun 2. Nai Neti 3. Dhaya Pitali 4. Teer 5. Dharoli 6. Jubbad 7. Gheda 8. Kuffta 9. Kangar | -do- | -do- |
| 3. | Ranaghat | 1. Shargaon 2. Gajiyon 3. Mashog 4. Ranaghat 5. Tail ki Teer | -do- | -do- |
| 4. | Shalanji | 1. Chambidhar 2. Panchad 3. Shalanji 4. Adwan Sangrah 5. Raddughati | -do- | -do- |
| 5. | Thaina Basotary | 1. Thaina-Basotary 2. Dhar Bagheda 3. Chakhal Dungi Ser 4. Khadmanji 5. Raddu 6. Bhuil 7. Chambiul | -do- | -do- |
| 6. | Habban | 1. Habban 2. Palu Koda Bagna 3. Madhechi 4. Hecchad 5. Dol Rawata | -do- | -do- |
| 7. | Bhanat | 1. Bhanat 2. Sair Manoun 3. Koti Mawaga 4. Dang 5. Fagu 6. Kanta | -do- | -do- |
By order, Sd/- Addl.Chief Secretary (Home).
1720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 गृह विभागअधिसूचना
शिमला-2, 22 दिसम्बर, 2018
संख्या गृह (ए) ए (1) 26/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक (17) की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्या (3) में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या (5) में वर्णित उसी पुलिस थाना के अन्तर्गत पुलिस चौकी के स्थानीय क्षेत्र में अन्तरित करते हैं, अर्थात् :-
अनुसूची
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत का नाम | स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गावों के नाम | पुलिस थाना जिससे इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए गए हैं | पुलिस थाना के अन्तर्गत पुलिस चौकी जिसमें इसके पश्चात् सम्मिलित किए जाने हैं |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | कांगाणू | 1. पलाशला 2. नेरी जगयाला 3. शलामु 4. धनेच 5. खाल्टू 6. सनौरा 7. लाना रो बाग 8. दुधम मतियाना 9. बटौल 10. मटनाली 11. जजाह | पुलिस थाना, राजगढ़ | पुलिस चौकी, यशवन्त नगर। |
| 2. | नेई नेटी | 1. भूण 2. नेई नेटी 3. ढाया पितली 4. टीर 5. डरोली 6. जुब्बड़ 7. घेड़ा 8. कुफटा 9. कांगर | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 3. | राणाघाट | 1. शरगांव 2. गजयों 3. मशोग 4. राणाघाट 5. टेल की टीर | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 4. | शलाँजी | 1. चम्बीधार 2. पंचड़ 3. शलाँजी 4. अडवाण संगड़ाह 5. रडुघाटी | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 5. | थाईना बसोतरी | 1. थाईना बसोतरी 2. धार बगेड़ा 3. चाखल डुंगी सैर 4. खडमांजी 5. रडु 6. भूईल 7. चबियूल | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 6. | हाब्बन | 1. हाब्बन 2. पालु कोडा बागना 3. मधेची 4. हच्चड़ 5. दौल रवाटा | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 7. | भाणत | 1. भाणत 2. सैर मनौन 3. कोटी मावगा 4. दांग 5. फागु 6. काँटा | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) A (1)6/2018, dated
20th February, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th February, 2019
No. Home (A) A (1)6/2018.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Director General of Police, Himachal Pradesh is pleased to include the villages as enumerated in Column No. (3) from the local area of the Police Station mentioned in column No. (4) in the local area of the newly created Police Post under the same Police Station mentioned in column No.
1722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 (5) of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—
SCHEDULE
| Sl. No. | Name of Gram Panchayat | Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. (2) | Present Police Station | Police Post in which hereinafter included |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Sadwan | 1. Sadwan 2. Lakhwal 3. Sanyalu 4. Mahrag 5. Samula 6. Vret 7. Van Vangar 8. Pandrehar 9. Vand 10. Thana 11. Chhachholi 12. Danna | Police Station Nurpur. | Police Post Sadwan under Police Station Nurpur. |
| 2. | Khajjan | 1. Madanpur 2. Aund Khas 3. Parnalla 4. Basa Farkunda 5. Nayr | -do- | -do- |
| 3. | Danni | 1. Danni Khas 2. Sogat 3. Kathla 4. Kansari 5. Gumel 6. Manuha 7. Hathidhar 8. Basa Dhaviala 9. Rund 10.Thehar 11. Meharka | -do- | -do- |
| 4. | Gurchal | 1. Mamuch Gurchal 2. Mehla 3. Sanoh 4. Khanahar 5. Nihar 6. Malakwal 7. Baduni 8. Khuwara 9. Dadar 10. Chho 11. Danna | -do- | -do- |
| 5. | Thehar | 1. Kohla Dhalyal 2. Simbli 3. Thehar 4. Taleh 5. Haar/Thehar 6. Khukher 7. Fangota 8. Hatli 9. Gatla 10. Lakhnaat 11. Haar | -do- | -do- |
| 6. | Suliali | 1. Suliali 2. Dev Bhrari 3. Loharpura 4. Nera 5. Barari | -do- | -do- |
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).
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गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 फरवरी, 2019
संख्या गृह(ए) ए(1)6/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17 की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्या (3) में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षे़त्र से स्तम्भ संख्या (5) में वर्णित उसी पुलिस थाना के अन्तर्गत नवसृजित पुलिस चौकी के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं, अर्थात् :-
अनुसूची
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत का नाम | स्तम्भ संख्या (2) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गावों के नाम | वर्तमान पुलिस थाना | पुलिस चौकी जिसमें इसके पश्चात् सम्मिलित हाेंगे |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | सदवां | 1. सदवां 2. लखवाल 3. सनयालु 4. माहड़ग 5. समूला | पुलिस थाना नूरपुर | पुलिस थाना नूरपुर के अन्तर्गत पुलिस चौकी सदवां। |
| 6. वरेट 7. वन-वंगार 8. पन्द्रेहड 9. वन्ड 10. ठाना 11. छछोली 12. डन्ना | ||||
| 2. | खजन | 1. मदनपुर 2. औन्द खास 3. पारनाला 4. वासा फरकुन्दा 5. न्याड़ | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 3. | डन्नी | 1. डन्नी खास 2. सोगट 3. काथला 4. कन्सारी 5. गुमेल 6. मनुहा 7. हाथीधार 8. वासा धवियाला 9. रून्ड़ 10. ठेहड़ 11. मेहरका | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 4. | ग ु रचाल | 1. ममूह गुरचाल 2. मैहला 3. सनोह 4. खनाहड 5. न्याड़ 6. मलकवाल 7. वडुनी 8. खुवाड़ा 9. डाडर 10. छौ 11. डन्ना | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 5. | ठ ेहड़ | 1. कोहला ढलयाल 2. सिम्वली 3. ठेहड़ 4. तलेह 5. हार/ठेहड़ 6. खुखेहड 7. फंगोता 8. हाटली 9. गतला 10. लखनाट 11. हार | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 6. | सुल्याली | 1. सुल्याली 2. देव भराड़ी 3. लोहारपुरा 4. नेरा 5. वारडी |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 मई, 2019
संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-6/2019-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14-05-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 04) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 9 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
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2019 का अधिनियम संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2019
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 14 मई, 2019 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 1) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।
2. धारा 2 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियिम, 1975 (1975 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- ''2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- 1726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 (क) "सरकार" या "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
(ख) ''हिन्दीे'' से, देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा अभिप्रेत है;
(ग) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है; और (घ) ''संस्कृत'' से, देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा अभिप्रेत है। ''।
3. धारा 3-क का अंतःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
''3-क.-संस्कृत का द्वितीय राजभाषा होना.--हिमाचल प्रदेश राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत होगी।''।
4. धारा 4-क का अंतःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
''4-क.-प्रयोजन जिसके लिए संस्कृत का प्रयोग किया जाएगा.--द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत का ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी तारीख से प्रयोग किया जाएगा, जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ''।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 9 of 2019 THE HIMACHAL PRADESH OFFICIA LANGUAGE (AMENDMENT) ACT, 2019 (AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE GOVERNOR ON 14TH MAY, 2019)
AN
ACT
to amend the Himachal Pradesh Official Language Act, 1975 (Act No. 1 of 1975).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Official Language (Amendment) Act, 2019.
2. Substitution of section 2.—For section 2 of the Himachal Pradesh Official Language Act, 1975 (1 of 1975) (hereinafter referred to as the "principal Act"), the following shall be substituted, namely :—
"2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;
1727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 (b) "Hindi" means Hindi language in Devanagari script;(c) "Notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh; and
(d) "Sanskrit" means Sanskrit language in Devanagari script.".
3. Insertion of section 3-A.—After Section 3 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
"3-A. Sanskrit to be the second official language.—The second official language of the State of Himachal Pradesh shall be Sanskrit.".
4. Insertion of section 4-A.—After Section 4 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—
"4-A. Purposes for which Sanskrit shall be used.—Sanskrit as second official language shall be used for such purposes and from such date, as the Government may, specify by notification.".
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ब अदालत श्री गिरधारी लाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री राज कुमार पुत्र भीणू राम, गांव गन्धर, डाकघर राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा . . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री राज कुमार पुत्र भीणू राम, गांव गन्धर, डाकघर राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म 01-10-1976 को घर पर ही हुआ है व शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड में सही दर्ज है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी के जन्म रजिस्टर में गलत दर्ज है जिसे दुरुस्त करने के आदेश ग्राम पंचायत राडी को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त राज कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दुरुस्त करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-05-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दुरुस्त करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 24-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।1728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 ब अदालत श्री गिरधारी लाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री हरिश कुमार पुत्र मोहन लाल, गांव व डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा . .प्रार्थी
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री हरिश कुमार पुत्र मोहन लाल, गांव व डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पत्नी लता कुमारी का जन्म दिनांक 22-01-2000 को घर पर ही हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण के जन्म रजिस्टर में गलती से दिनांक 21-01-2000 दर्ज हो गई है। उसकी जन्म तिथि को दुरुस्त करने के आदेश ग्राम पंचायत बकाण को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त लता कुमारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दुरुस्त करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दुरुस्त करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 29-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 13-03-2019 केस नं0 20-MNT/19
1. शौकत अली पुत्र श्री ताज मोहम्मद, निवासी गांव व डा0 हुरला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ।
2. श्रीमती नजीरा पुत्री श्री बशीर, निवासी गांव रोहाज, डा0 धुधर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 13-03-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 15-02-2016 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते1729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत हुरला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम सेहत इन्द्राज
श्री कश्मीरी लाल पुत्र श्री शिव राम, निवासी बोहलियों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
..प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
..प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरुस्ती खाता खतौनी नं0 93/103 व 104/83 वाका मौजा जोगीबन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
प्रार्थी श्री कश्मीरी लाल पुत्र श्री शिव राम, निवासी बोहलियों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह भूमि खाता खतौनी नं0 93/103 व 104/83 वाका मौजा जोगीबन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर का मुश्त्रका मालिक अराजी है। जिसमें उसका नाम कश्मीर सिंह दर्ज चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम कश्मीरी लाल है व अन्य कागजात में भी उसका नाम कश्मीरी लाल है। उसका नाम उक्त राजस्व कागजात माल में कश्मीर सिंह के स्थान पर कश्मीरी लाल दर्ज किया जावे। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि राजस्व कागजात माल में किसी भी व्यक्ति को उक्त कश्मीर सिंह के स्थान पर कश्मीरी लाल दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 27-05-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/ वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व उसका नाम राजस्व कागजात माल में सही दर्ज कर दिया जावेगाा। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 23-04-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।1730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
दरख्वास्त बमुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड महाल बढेड़ा की जमाबन्दी साल 2014-15 में प्रकाश पुत्र लक्षमण की बजाये राम प्रकाश शर्मा पुत्र लक्षमण दास दर्ज करने बारे।
बनाम
आम जनता
बजरिया इश्तहार :
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी राम प्रकाश शर्मा पुत्र लक्षमण दास, वासी बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल बढेड़ा की जमाबन्दी साल 2014-15 में प्रकाश पुत्र लक्षमण गलत चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम राम प्रकाश शर्मा पुत्र लक्षमण दास है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 25-05-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवें, न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमें का निपटारा कर दिया जायेगा ।
आज दिनांक 20-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 धर्मपाल पुत्र तरसेम सिंह, वासी बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना
बनाम
आम जनता
बजरिया इश्तहार :
उपरोक्त विषय पर धर्मपाल पुत्र तरसेम सिंह, वासी बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र बमय शपथ-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका पिता तरसेम सिंह पुत्र अच्छर सिंह, तहसील हरोली, जिला ऊना दिनांक 31-12-2008 से लापता हो गया है जोकि आज दिन तक घर वापिस नहीं आया है। जिसकी वरास्त का इन्तकाल मखफूल-उल-खबरी बहक धर्मपाल पुत्र जसविन्दर कौर, मनजिन्दर कौर, रजनी देवी पुत्रियां तथा निर्मला देवी पत्नी तरसेम सिंह के नाम करने बारे प्राप्त हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि तरसेम सिंह पुत्र अच्छर सिंह, वासी बढेड़ा की वरास्त का इन्तकाल मखफूल-उल-खबरी उसके जायज वारसान बहक धर्मपाल पुत्र जसविन्दर1731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 कौर, मनजिन्दर कौर, रजनी देवी पुत्रियां तथा निर्मला देवी पत्नी तरसेम सिंह के नाम करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2019 तक अपना उजर/एतराज इस न्यायालय में पेश कर सकता है। अगर उक्त दिनांक तक किसी भी व्यक्ति का उजर पेश नहीे होता है तो मुकद्दमें का निपटारा नियमानुसार कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 29-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।1732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2019/31 वैशाख, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है