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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 49, 01 June 2019

Published 01 June 2019

Gazette no.
49
Gazetteid
49/GAZETTE/2019-01/06/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-06-01.49_gazette_2019-01_06_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह मंत्रालय

(महारजिस्ट्रार का कार्यालय, भारत)

अधिसचूना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2019

का.आ. 1455(अ).--केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2021 के दौरान की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तारीख जम्मू और कश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के सिवाय, मार्च 2021 के पहले दिन के 00.00 बजे होगी;

49-राजपत्र/2019-01-06-2019 (2437) 2438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 परन्तु यह कि जम्मू और कश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए, संदर्भ तारीख अक्तूबर, 2020, के पहले दिन के 00.00 बजे होगी ।

{फा.स.ं 9/7/2019-सीडी(सीइएन)} विवेक जोशी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त।

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MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March , 2019

S.O.1455(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby declares that a census of the population of India shall be taken during the year 2021. The reference date for the census shall, except for the State of Jammu and Kashmir and snow bound non-synchronous areas of States of Himachal Pradesh and Uttarakhand, be 00.00 hours of the first day of March, 2021;

Provided that for the State of Jammu and Kashmir and snow bound non-synchronous areas of States of Himachal Pradesh and Uttarakhand, the reference date shall be 00.00 hours of the first day of October, 2020.

{F.No.9/7/2019-CD(CEN)} VIVEK JOSHI, Registrar General and Census Commissioner.

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FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th August, 2017

No. FFE-A(B)1-4/2016.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order enhancement/restructuring of Engineering Wing of the Forest Department as under:—

Name of posts Name of office No. of posts
Executive Engineer (i) Engineering Division (South) Shimla O/o PCCF (HoFF) 01
(ii) Engineering Division (North) at Dharamshala 01
Total= 02
Assistant Engineer (i) O/o PCCF (Wild Life) Shimla 01
(ii) Engineering Division (South) Shimla O/o PCCF (HoFF) 03
(iii) Engineering Division (North) at Dharamshala 02
(iv) O/o CCF, Kullu 01
(v) O/o CCF, Rampur 01
(vi) O/o CCF, Chamba 01
(vii) O/o CF, Mandi 01
(viii) O/o CF, Nahan 01
(ix) O/o CF, Hamirpur 01
(x) O/o CF, Bilaspur 01
Total= 13
Forest Map Officer (i) O/o PCCF (HoFF)/Shimla Division 01
Total= 01
Junior Engineer (i) Engineering Division (South) Shimla O/o PCCF(HoFF). 03
(ii) Engineering Division (North) at Dharamshala 02
(iii) O/o CF, Bilaspur Circle 01
(iv) O/o CCF, Chamba Circle 01
(v) O/o CF, Dharamshala Circle 01
(vi) O/o CCF, Hamirpur Circle 01
(vii) O/o CF, Kullu Circle 01
(viii) O/o CF, Mandi Circle 01
(ix) O/o CF, Nahan Circle 01
(x) O/o CCF, Rampur Circle 01
(xi) O/o CF, Shimla Circle 01
(xii) O/o CF, Wildlife (South) at Shimla 01
(xiii) O/o CF, Wildlife (North) at Dharamshala 01
(xiv) O/o CF, Great Himalayan National Park Shamshi, Distt. Kullu. 01
Total= 17
Head Draftsman (i) Engineering Division (South) Shimla O/o PCCF(HoFF). 01
(ii) Engineering Division (North) at Dharamshala 01
(iii) O/o PCCF, (Wildlife), Shimla 01
(iv) O/o CCF, Chamba 01
(v) O/o APCCF, (Working Plan) at Mandi 01
(vi) O/o CCF, Rampur 01
(vii) O/o CCF, Kullu 01
(viii) O/o CF, Nahan 01
Total= 08
Draftsman (i) O/o PCCF (Wildlife), Shimla 01
(ii) O/o CF, Bilaspur 01
(iii) O/o CCF, Chamba 01
(iv) O/o CF, Dharamshala 01
(v) O/o CCF, Kullu 01
(vi) O/o CF, Mandi 01
(vii) O/o CF, Nahan 01
(viii) O/o APCCF (Research and Training) Sundernagar 01
(ix) O/o CF, Rampur 01
Total= 09
Junior Draftsman (i) O/o PCCF (Wildlife), Shimla 01
(ii) O/o CF, Bilaspur 01
(iii) O/o CF, Chamba 01
(iv) O/o CF, Dharamshala 01
(v) O/o CF, Kullu 01
(vi) O/o CF, Mandi 01
(vii) O/o CF, Nahan 01
(viii) O/o APCCF (Research and Training) Sundernagar 01
(ix) O/o CCF, Rampur 01
(x) O/o CF, Hamipur 01
(xi) O/o CF, Shimla 01
Total= 11
2440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941

The posts in the category of Assistant Engineer (8 No.) and Junior Engineer (10 No.) have been enhanced from the existing sanctioned strength with a view to bring efficiency in the work of the department and therefore it has been decided that these posts may be filled up by direct recruitment only. Hence, the R&P Rules of these posts shall require amendment accordingly.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to define the duties and responsibilities of above engineering staff as under:—

(i) All Civil Works more than one lakh whether repair or new work will be scrutinized and technically approved by the engineering staff of the department.

(ii) A panel of Architect and Structural Engineers may be maintained and finalized at Direction Office following transparent process for the works where the services of the Architect and Structural Engineer is required.

(iii) Upto 1 lakh no technical sanction from engineering staff is required. However DFO may take technical help from Departmental Technical staff or technical staff with any other Govt. department, if he feels that the work needs technical help.

(iv) The work from 1 lakh to 10 lakh may be technically approved by AE at Circle level. Tendering award and payment will be made by the DFO and AE will also provide technical supervision and test checks.

(v) The works from Rs. 10 lakhs to 20 lakh may be technically sanctioned by the XEN. Tendering award and payment may be done by the DFO. XEN/AE to provide supervision and test checks.

(vi) The works from Rs. 20 lakh and above — Technical sanctions may be accorded by XEN. Tendering and award will be done by the C.F. with help of XEN. Payment and execution to be done by the DFO. XEN/AE to provide supervision and test checks.

(vii) The Financial and administrative powers will remain as of today.

(viii)A panel of architects will be maintained by PCCF (HoFF) to provide architectural help.

(ix) The Executive Engineer/Assistant Engineer may be assigned works other than above by PCCF (HoFF)/PCCF (Admn.) like maintenance of colonies, execution of specific jobs, etc.

(x) A schedule of rate may be prepared by the PCCF (HoFF) taking into consideration the HPPWD and CPWD schedules.

2441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 This is in continuation to this department's Notification No. FFE-A(6)-7/2015 dated

20-06-2017.

Sd/- TARUN KAPOOR,

Addl. Chief Secretary (Forests).

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HOME (VIGILANCE) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th May, 2019

No. Home (Vig.) B (1)-2/2018.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the abolition of two posts of the following categories in State Vigilance and Anti Corruption Bureau in the pay band shown against each with immediate effect:—

Sl. Name of post No. of Pay Band

No. post

1. Mining Inspector (Industries Deptt.) 01 Rs. 5910-20200+Rs.2800 GP.

2. Traffic Inspector 01 Rs.10300-34800+Rs.3200GP. (Transport Department)

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the State Vigilance & Anti Corruption Bureau may hire the services of professionals on outsource basis in the field of Mining, Transport, Chartered Accountancy, Cyber Forensic, Forensic Audit etc. strictly in accordance with the procedure as laid down in HPFR, 2009 and after completion of all codal formalities in advance in this regard.

3. The expenditure for the purpose will be incurred under Major Head 2062–Vigilance, 00–104–Vigilance Commission of State, 01– State Vigilance and Anti Corruption Bureau (SOON- Non Plan) in SOE- "12–Professional & Special Service" in Demand No. 7 for smooth functioning of the State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Himachal Pradesh.

4. This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their U.O. No. 54604709- Fin (D)/2019 dated 13-02-2019.

By order, Sd/- Principal Secretary (Vigilance).

2442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 20/2019-राज्य कर

शिमला-2, 30 मई, 2019

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2019.-हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के नियम 23 के उपनियम (1) में परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्‌दकरण के आदेश से रजिस्ट्रीकरण के रद्‌दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि के लिए बकाया सभी विवरणियां उक्त व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्‌दकरण के प्रति प्रतिसंहरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगीः परंतु यह भी कि जहां रजिस्ट्रीकरण भूतलक्षी प्रभाव से रद्‌द किया गया है वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के रद्‌दकरण की प्रभावी तारीख से रजिस्ट्रीकरण के रद्‌दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित सभी विवरणियां रजिस्ट्रीकरण के रद्‌दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 62 में,-

(क) पाश्र्वशीर्ष में शब्दों "समिश्र प्रदायकर्ता द्वारा त्रैमासिक विवरणियों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति" के स्थान पर "विवरण और विवरणी को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप नियम (1),--

(i) "धारा 10 के अधीन कर का संदाय" शब्दों और अंकाें से आरंभ होने वाले के तथा "प्ररूप जीएसटीआर-4" अक्षरों और अंकों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला या हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई. एक्स.एन. -एफ(10)-5/2019 द्वारा तारीख 8 मार्च, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 2/2019-राज्य कर(दर) तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करने वाला-

(i) किसी तिमाही या यथास्थिति उसके भाग के लिए, ऐसी तिमाही के उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक प्ररूप जीएटी सीएमटी-08 में स्व-निर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण इलैक्ट्रॉनिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष या यथास्थिति उसके भाग के लिए, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आगामी अप्रैल माह के तीसवें दिन तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी इलैक्ट्रॉनिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ";

2443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 (iii) परंतुक का लोप किया जाएगा।

(ग) उप नियम (2) में "विवरणी प्रस्तुत" से शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "अन्य रकम" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"विवरण प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय कर या ब्याज"

(घ) उपनियम (4) में,-

(i) शब्दों और अंकों "धारा 10 के अधीन संदाय करने का विकल्प लिया है" के पश्चात्‌ "या हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-5/2019 द्वारा तारीख 8 मार्च, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 2/2019-राज्य कर(दर) तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त किया है" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में,

(अ) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं;

(आ) शब्दों "समिश्र स्कीम का विकल्प लेने" के पश्चात या "हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई. एक्स.एन.-एफ(10)-5/2019 द्वारा तारीख 8 मार्च, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 2/2019-राज्य कर(दर) तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर के संदाय का विकल्प लेने" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) उपनियम (5) में शब्दों, अंकों और अक्षरों "धारा 9 के अधीन कर के संदाय के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में विकल्प लेने से पूर्व अवधि से उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के सितंबर मास को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख या पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख, जो भी पूर्वत्तर हो" के स्थान पर "ऐसी अवधि जिसके लिए, तिमाही जिसमें प्रत्याहरण की तारीख आती है, के उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक समिश्र स्कीम के अधीन कर का संदाय किया है, के लिए प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण प्रस्तुत करेगा और वित्तीय वर्ष जिसके दौरान ऐसा प्रत्याहरण आता है की समाप्ति के उत्तरवर्ती अप्रैल मास के 30वें दिन तक उक्त अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करेगा" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(च) उपनियम 5 के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"6. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ (10)-5/2019 के तहत तारीख 8 मार्च, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 2/2019-राज्य कर(दर) तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करना बंद कर दिया है जहां अपेक्षित हो, ऐसी अवधि के लिए तिमाही जिसमें परिवर्ति तारीख आती है से उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक उक्त अधिसूचना के अधीन लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय किया है प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण प्रस्तुत करेगा और वित्तीय वर्ष जिसके दौरान ऐसी परिवर्ति होती है की समाप्ति के उत्तरवर्ती अप्रैल मास के 30वें दिन तक उक्त अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करेगा"।

4. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्ररूप अतंःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-2444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 "प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 (नियम 62 देखें) स्वः निर्धारित कर के संदाय के लिए विवरण

वित्तीय वर्ष
तिमाही
1. जीएसटीआईएन
2. (क) विधिक नाम <स्वतः>
(ख) व्यापार नाम <स्वतः>
(ग) एआरएन <स्वतः> (फाइल करने के पश्चात)
(घ) फाइल करने की तारीख <स्वतः> (फाइल करने के पश्चात)

3. स्वः निर्धारित दायित्व का सारांश

(कुल अग्रिम, जमा और विकलन टिप्पण और संशोधन आदि के कारण कोई अन्य समायोजन)

(सभी सारणियों में रूपयों में रकम)

क्र. स . ं विवरण म ल्य ू एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर सेस
1 2 3 4 5 6 7
1. जावक प र्ति ू (छूट प ्राप्त प र्ति ू को सम्मिलित करते हुए)
2. आवक पूर्ति सेवाओं क े आयात को सम्मिलित करते हुए आरक्षित भार को आकर्षित करते हुए आवक पूर्ति।
3. स ं देय कर (1+2)
4. संदेय ब्याज, यदि कोई हो।
5. संदेय कर और ब्याज।

4. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर, स्थानः प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम तारीखः पदनाम/प्रास्थिति2445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 अनुदेशः 1. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 के उपबंधों के अधीन या अधिसूचना संख्याः 2/2019-राज्य कर(दर) तारीख 7 मार्च, 2019, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ(10)-5/2019 के तहत तारीख 8 मार्च, 2019 को प्रकाशित किया गया था, का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करने वाला करदाता, सम्यक तारीख तक तिमाही आधार पर कर का संदाय करेगा।

2. अग्रिम, जमा/विकलन टिप्पण या सुधार के लेखे समायोजन दायित्व के विरूद्ध रिपोर्ट की जाएगी।

3. नकारात्मक मूल्य की ऐसे रिपोर्ट की जाएगी कि ऐसा मूल्य समायोजन के पश्चात आया है। 4. यदि कुल संदेय कर नकारात्मक हो गया है, तब उसे अगली कर अवधि के लिए उस अवधि में उसका उपयोग करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

5. यदि संदाय सम्यक तारीख के पश्चात्‌ किया जाता है तो ब्याज उद्‌ग्रहणीय होगा।

6. 'शून्य' विवरण दाखिल किया जाएगा यदि तिमाही के दौरान कोई कर देयता बकाया नहीं है।"। 5. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरईर्जजी-01 के अनुदेश सं. 16 के पश्चात्‌ निम्नलिखित अनुदेश अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"17. करदाता जो यथासंशोधित अधिसूचना संख्याः 2/2019-राज्य कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करना चाहते हैं वे इस प्ररूप के क्रम सं. 5 और 6.1 (iii) पर ऐसा विकल्प उपदर्शित करेंगे।"

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.- मूल नियम अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-13/2017, तारीख 23 जून, 2017 द्वारा संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-13/2017 के तहत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित किए गए थे ।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2019 dated

30-5- 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 20/2019-STATE TAX (RATE)

Shimla-2, the 30th May, 2019

No.EXN-F(10)-4/2019.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 23, in sub-rule (1), after the first proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided further that all returns due for the period from the date of the order of cancellation of registration till the date of the order of revocation of cancellation of registration shall be furnished by the said person within a period of thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration:

Provided also that where the registration has been cancelled with retrospective effect, the registered person shall furnish all returns relating to period from the effective date of cancellation of registration till the date of order of revocation of cancellation of registration within a period of thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration.".

3. In the said rules, in rule 62,—

(a) in the marginal heading, for the words "Form and manner of submission of quarterly return by the composition supplier", the words "Form and manner of submission of statement and return" shall be substituted;

(b) in sub-rule (1), —

(i) for the portion beginning with the words and figures "paying tax under section 10" and ending with letters and figures " FORM GSTR-4", the following shall be substituted, namely:—

"paying tax under section 10 or paying tax by availing the benefit of notification of the Government of Himachal Pradesh No. 02/2019– State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-5/2019, dated the 8th March, 2019 shall—

(i) furnish a statement, every quarter or, as the case may be, part thereof, containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08, till the 18th day of the month succeeding such quarter; and

(ii) furnish a return for every financial year or, as the case may be, part thereof in FORM GSTR-4, till the thirtieth day of April following the end of such financial year,";

(iii) the proviso shall be omitted;

(c) in sub-rule (2), for the portion beginning with the words "return under" and ending with the words"other amount", the following shall be substituted, namely:—

"statement under sub-rule (1) shall discharge his liability towards tax or interest";

(d) in sub-rule (4),—

(i) after the words and figures "opted to pay tax under section 10" the words, letters, figures and brackets "or by availing the benefit of notification of the Government of Himachal Pradesh No. 02/2019– State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-5/2019, dated the 8th March, 2019" shall be inserted;

(ii) in the Explanation,—

(A) after the words "not be eligible to avail", the word "of" shall be omitted;

2447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941

(B) after the words "opting for the composition scheme", the words, letters, figures and brackets "or opting for paying tax by availing the benefit of notification of the Government of Himachal Pradesh No. 02/2019– State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-5/2019, dated the 8th March, 2019" shall be inserted;

(e) in sub-rule (5), for the words, figures and letters "the details relating to the period prior to his opting for payment of tax under section 9 in FORM GSTR-4 till the due date of furnishing the return for the quarter ending September of the succeeding financial year or furnishing of annual return of the preceding financial year, whichever is earlier", the words, letters and figures "a statement in FORM GST CMP-08 for the period for which he has paid tax under the composition scheme till the 18th day of the month succeeding the quarter in which the date of withdrawal falls and furnish a return in FORM GSTR-4 for the said period till the thirtieth day of April following the end of the financial year during which such withdrawal falls" shall be substituted;

(f) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(6) A registered person who ceases to avail the benefit of notification of the Government of Himachal Pradesh No. 02/2019– State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-5/2019, dated the 8th March, 2019, shall, where required, furnish a statement in FORM GST CMP-08 for the period for which he has paid tax by availing the benefit under the said notification till the 18th day of the month succeeding the quarter in which the date of cessation takes place and furnish a return in FORM GSTR - 4 for the said period till the thirtieth day of April following the end of the financial year during which such cessation happens.".

4. In the said rules, after FORM GST CMP-07, the following form shall be inserted, namely:—

"Form GST CMP – 08

[See rule 62]

Statement for payment of self-assessed tax

Financial

Year

Quarter

1. GSTIN 2. (a) Legal name

(b) Trade name

(c) ARN (After filing)

(d) Date of (After filing)

filing2448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 3. Summary of self-assessed liability

(net of advances, credit and debit notes and any other adjustment due to amendments etc.)

(Amount in `in all tables)

Sr. No. Description Value Integrated tax Central tax State/ UT tax Cess
1 2 3 4 5 6 7
1. Outward supplies (including exempt supplies)
2. Inward supplies attracting reverse charge including import of services
3. Tax payable (1+2)
4. Interest payable, if any
5. Tax and interest paid

4. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature, Place : Name of Authorised Signatory, Date: Designation/Status.

Instructions:

1. The taxpayer paying tax under the provisions of section 10 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 or by availing the benefit of notification No. 02/2019– State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-5/2019, dated the 8th March, 2019 shall make payment of tax on quarterly basis by the due date.

2. Adjustment on account of advances, credit/debit notes or rectifications shall be reported against the liability.

3. Negative value may be reported as such if such value comes after adjustment.

4. If the total tax payable becomes negative, then the same shall be carried forward to the next tax period for utilising the same in that tax period.

5. Interest shall be leviable if payment is made after the due date.

2449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 6. 'Nil' Statement shall be filed if there is no tax liability due during the quarter.".

5. In the said rules, in FORM GST REG-01, after instruction number 16, the following instruction shall be inserted, namely:—

"17. Taxpayers who want to pay tax by availing benefit of notification No. 02/2019–State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-5/2019, dated the 8th March, 2019, as amended, shall indicate such option at serial no. 5 and 6.1(iii) of this Form.".

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh vide notification No. EXN-F(10)-13/2017, dated the 27th June, 2017, published vide number EXNF(10)- 13/2017, dated the 29th June, 2017.

_________

ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 21-05-2019 केस नं0 : 23/ME/T/2019

श्री रेवत राम पुत्र श्री शिव दास, गांव गलयाना, डाकघर भल्यानी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्रीमती रीना देवी पुत्री चमारू राम, गांव कड़ौन, डाकघर भुट्टी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 04-04-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 05-05-2017 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान गलयाना में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21-06-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।2450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 21-05-2019 केस नं0 : 24/ME/T/2019

श्री हेम राज पुत्र श्री मेहर चन्द, गांव राऊगी, डाकघर कराड़सू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थीगण। श्रीमती सुनीता देवी पुत्री श्री मोती राम, गांव राऊगी, डाकघर कराड़सू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 01-05-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 05-04-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान राऊगी में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-06-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 21-05-2019 केस नं0 : 11/BE/T/2019

श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री ज्वालू राम, निवासी गांव पिरड़ी, डाकघर मौहल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री ज्वालू राम, निवासी गांव पिरड़ी, डाकघर मौहल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि इनकी पुत्री हेमलता का जन्म2451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 दिनांक 15-03-2003 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बल्ह के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को हेमलता की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-06-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 21-05-2019 केस नं0 : 12/BE/T/2019

श्री खूब राम सुपुत्र श्री नोखू राम, निवासी गांव व डाकघर भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री खूब राम सुपुत्र श्री नोखू राम, निवासी गांव व डाकघर भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि इनकी पुत्री अम्बिका का जन्म दिनांक 26-11-1975 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत कोठी सारी के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को अम्बिका की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-06-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।2452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 21-05-2019 केस नं0 : 13/BE/T/2019

श्री खूब राम सुपुत्र श्री नोखू राम, निवासी गांव व डाकघर भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री खूब राम सुपुत्र श्री नोखू राम, निवासी गांव व डाकघर भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि इनकी पुत्री अनामिका का जन्म दिनांक 16-05-1978 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत कोठी सारी के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को अनामिका की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-06-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 21-05-2019 केस नं0 : 14/BE/T/2019

श्री शेर सिंह सुपुत्र श्री दुडु राम, निवासी गांव नथान, डाकघर भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0 बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शेर सिंह सुपुत्र श्री दुडु राम, निवासी गांव नथान, डाकघर भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि शेर सिंह का जन्म दिनांक 08-10-1973 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत वस्तोरी के अभिलेख में दर्ज न की गई है।2453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को शेर सिंह की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-06-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 21-05-2019 केस नं0 : 15/BE/T/2019

श्री खेत राम सुपुत्र श्री हीम दास, निवासी गांव टन्डारी-2, डाकघर भुट्टी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री खेत राम सुपुत्र श्री हीक दास, निवासी गांव तन्डारी-2, डाकघर भुट्ठी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि इनके पुत्र रणजीत का जन्म दिनांक 28-02-2014 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मझाट के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को रणजीत की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-06-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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In the Court of Ashwani Kumar, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

In the matter of :

Tenzin Tsidup s/o Sh. Sherap Tenzin, r/o House No. 75, Ward No.7, Gompa Road Manali, P.O. Manali, Distt. Kullu, H.P. and 2454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 Dolma Tsering Sakya d/o Pemba Tsering Sakya, r/o 42-61 79 Street, Elmhurst New Your Zip Code 11373 at present House No. 75, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Post Office Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Tenzin Tsidup s/o Sh. Sherap Tenzin, r/o House No. 75, Ward No.7, Gompa Road Manali, P.O. Manali, Distt. Kullu, H.P. and Dolma Tsering Sakya d/o Pemba Tsering Sakya, r/o 42-61 79 Street, Elmhurst New Your Zip Code 11373 at present House No. 75,Ward No. 7, Gompa Road Manali, Post Office Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. has presented an application on 17-05-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 17-06-2019 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 21st day of May, 2019.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

___________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 मुकद्दमा संख्या : 07/2019 तारीख मजरूआ : 04-05-2019 तारीख पेशी : 27-06-2019 श्री मेघ राज पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी ग्राम गवाही कला, डाकघर कोहबाग, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

राजस्व अभिलेख में नाम दरूस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री मेघ राज पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी ग्राम गवाही कला, डाकघर कोहबाग, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा गवाही कला में प्रार्थी का नाम मेद राम पुत्र बिहारी दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, भारत निर्वाचन आयोग, पहचान-पत्र व ब्यानात वाशिन्दगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम मेघ राज पुत्र बिहारी लाल है जो कि सही है अतः इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दरूस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 22-03-2019 को अपराह्नन 2. 00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दरूस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।2455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 ब अदालत श्री राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0 श्रीमती रीना पत्नी श्री गुड्डू, निवासी गांव बन्छुना, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थिनी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्रीमती रीना पत्नी श्री गुड्डू, निवासी गांव बन्छुना, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र अरूण कुमार का जन्म दिनांक 02-04-2004 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत उकली मेंहदली के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा इसकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत उकली मेंहदली को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी अरूण कुमार की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत उकली मेंहदली में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वे दिनांक 23-06-2019 सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थिनी की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत उकली मेंहदली में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत उकली मेंहदली में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23-05-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 07-06-2019 बिन्द्र देवी पुत्री बालक राम, वासी नारी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . सायल

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल लाम में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम बिन्द्र देवी पुत्री बालक राम है जबकि महाल लाम के राजस्व अभिलेख में उसका नाम तृप्ता देवी पुत्री बालक राम है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त नाम को दुरुस्त करके तृप्ता देवी उपनाम बिन्द्र देवी पुत्री बालक राम दर्ज करवाना चाहती है। 2456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 07-06-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 08-05-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय तहसीलदार नारायण सिंह चौहान एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

श्रीमती पूजा देवी पुत्री श्री कमल सिंह, वासी जनकौर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्रीमती पूजा देवी पुत्री श्री कमल सिंह, वासी जनकौर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 17-02-2014 को श्री संदीप सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह, वासी सैणी माजरा, तहसील आनन्दपुर साहिब, जिला रोपड़, पंजाब के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत जनकौर, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सकी।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण ग्राम पंचायत जनकौर, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 13-06-2019 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 14-05-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।2457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941 न्यायालय अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या नं0 : /Teh. Una/M. Reg./2019

सत पाल कंवर पुत्र श्री दलीप सिंह, वासी हाऊस नं0 10, वार्ड नं0 4, चन्द्रलोक कलोनी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में सत पाल कंवर पुत्र श्री दलीप सिंह, वासी हाऊस नं0 10, वार्ड नं0 4, चन्द्रलोक कलोनी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 11-05-1981 को कान्ता पुत्री श्री मेहर चन्द, वासी नंगल जरियलां, तहसील घनारी, जिला ऊना के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण नगरपालिका ऊना, तह0 व जिला ऊना (हि0 प्र0) में करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-06-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24-05-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Kamla Devi w/o Sh. Bhupender Singh, r/o Village Kotla Namwala, P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Kamla Devi to Kamal Jeet (New name) All concerned note..

KAMAL JEET

w/o Sh. Bhupender Singh,

r/o Village Kotla Namwala, P.O. Darlaghats,

Tehsil Arki, District Solan (H.P.).

2458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जून, 2019/11 ज्येष्ठ, 1941

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Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 01 June 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-06-01.49_gazette_2019-01_06_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-06-01.49_gazette_2019-01_06_2019.