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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 70, 01 July 2019

Published 01 July 2019

Gazette no.
70
Gazetteid
70/GAZETTE/2019-01/07/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-07-01.70_gazette_2019-01_07_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2019

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 8/2019.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जटोली चकरां, तहसील रक्कड़, जिला कांगडा, हि0 प्र0 में जालन्धर-होशियारपुर-गगरेट-मुबारिकपुर-अम्ब-नादौन-हमीरपुर-अवाहदेवी- 70-राजपत्र/2019-01-07-2019 (3081) 3082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941 टौणीदेवी-धर्मपुर-कोटली राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं0 70 (नया 03) कि0मी0 107/390 से कि0मी0 108/180 तक सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (है0 में)
कांगड़ा रक्कड़ जटोली चकरां 148 0-00-20
149 0-01-16
150/2 0-04-51
151/2 0-00-25
152 0-04-84
153/1 0-02-80
154/1 0-00-72
159/2 0-03-04
160/2 0-01-76
161/2 0-01-76
162/2 0-00-93
163/2 0-01-48
175/1 0-00-20
176/2 0-04-02
कित्ता-14 0-27-67

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।3083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2019

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 45/2017.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मौलाघाट, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में जालन्धर-होशियारपुर-गगरेट-मुबारिकपुर-अम्ब-नादौन-हमीरपुर-अवाहदेवी- टौणीदेवी-धर्मपुर-मण्डी सड़क राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं0 (नया 03) कि0मी0 107/390 से कि0मी0 108/180 तक सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (है0 में)
हमीरपुर नादौन मौलाघाट 311/2 0-21-63
कित्ता-1 0-21-63

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जून, 2019

संख्या गृह(ए)ए(1)1/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17)े की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के 3084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941 परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, पुलिस थाना, नालागढ़ के अधीन, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्या (3) में प्रमाणित गांवों से गठित पुलिस चौकी दभोटा की स्थापना करते है, अर्थात्‌ :-

अनुसूची

क्रम संख्या ग्राम पंचायत का नाम स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत मे ं अन्तर्विष्ट गावों के नाम
1. दभोटा 1. बोदला 2. रतयोड वारली 3. दुगरी 4. रतयोड पारली 5. प्लाट 6. भांगला 7. माजरी 8. नस्राली 9. दभोटा
2. माजरा 1. माजरा 2. बाडा बसौट 3. रामपुर 4. पस्वाला 5. टपरियां 6. बुटा प्लासी निचली
3. भोगपुर 1. भोगपुर 2. दोलोवाल 3. महादेव 4. आदुवाल 5. खगडू वाल 6. रेडू निचला 7. मलपुर 8. रेडू उपरला 9. झीडी बाला 10. अन्दरेली 11. डोला 12. गुरीवाला 13. बोथूआं
4. भाटियां 1. ढाणा उपराला 2. भाटियां उपरली 3. भाटियां निचली 4. धुन्दली 5. सनेड 6. ब्राहमण माजरा
5. ढांग 1. ढांग उपरली 2. ढांग निचली 3. मंगता पलासी 4. कंगनवाल 5. बुट्‌टा पलासी उपरली 6. ढाणा सूदां वाला 7. मगूंवाला
8. जगातखाना 9. ढाणा स्कूल वाला 10. ढाणा सडक वाला
6. प्लासी कलां 1. पलासी कलां 2. नवे घर 3. सैणी माजरा वारला 4. निचला घराट 5. सैणी माजरा पारला 6. ढेरोवाल 7. नत्थू प्लासी 8. बीड प्लासी
7. नवांग्राम 1. नवांग्राम 2. कोटला कलां 3. झजरा 4. पटेड फल्लू 5. मियाणी वाला 6. सौडी गुलाबपुरा 7. हटडा 8. सौडी गुजरां 9. सौडी राजपुतां

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) A (1)1/2018 dated

14-06-2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th June, 2019

No. Home (A) A (1)1/2018.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Director General of Police, Himachal Pradesh is pleased to establish a Police Post Dabhota under the Police Station Nalagarh consisting of the villages enumerated in Column No. (3) of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—

SCHEDULE

Sl. No. Name of Gram Panchayat Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2
1. Dabhota 1. Bodla 2. Ratyod Varli
3. Dugri 4. Ratyod Parli 5. Plat 6. Bhanglan 7. Majri 8. Nusrali 9. Dabhota
2. Majra 1. Majra 2. Bara Basot 3. Rampur 4. Paswalan 5. Taprian 6. Boota Plasi Nichli
3. Bhogpur 1. Bhogpur 2. Dolowal 3. Mahadev 4. Aduwal 5. Khangruwal 6. Reru Nichla 7. Malpur 8. Reru Uprla 9. Jhiriwlala 10. Andreli 11. Dolan 12. Guriwala 13. Bothuan
4. Bhatian 1. Dhana Uperla 2. Bhatia Uperli 3. Bhatian Nichli 4. Dhundli 5. Saned 6. Brahman Majra
5. Dhang 1. Dhang Uprli 2. Dhang Nichli 3. Mangta Palasi 4. Kanganwal 5. Buta Plasi Uperli 6. Dhana Sudan Wala 7. Manguwal 8. Jagatkhana 9. Dhana School Wala 10. Dhana Sadak Wala
6. Plasi Kalan 1. Plasi Kalan 2. Nawen Ghar 3. Saini Majra Varla 4. Nichla Gharat 5. Saini Majra Parla 6. Dherowal 7. Nathu Plasi 8. Bir Plasi
7. Nawangram 1. Nawangram 2. Kotla Kalan 3. Jhajra 4. Pated Phalu 5. Mayani Wala 6. Sodi Gulabpura 7. Hatra 8. Sodi Gujran 9. Sodi Rajputan
3086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941

By order,

Sd/-

Addl. Chief Secretary (Home).

___________

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th June, 2019

No. Home-B-E(3)15/2014.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to establish (01) one court of Additional District & Sessions Judge at Sarkaghat, District Mandi with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to create following posts for the aforesaid Court, alongwith their mode of recruitment/appointment as under:—

Sl. No. Name of post Number of Post Mode of filling up
1. Additional Distt. & Sessions Judge 01 By Regular appointment
2. Superintendent Gr-II 01 By promotion
3. Reader Gr-I 01 By promotion
4. Stenographer Gr-I 01 By promotion
5. Judgment Writer 01 Direct recruitment on contract basis.
6. Nazir 01 Direct recruitment on contract basis.
7. Clerk-cum-Typist 01 Direct recruitment on contract basis.
8. Cr. Ahlmad 01 Direct recruitment on contract basis.
9. Civil Ahlmad 01 Direct recruitment on contract basis.
10. Naib Nazir 01 Direct recruitment on contract basis.
11. Driver 01 Daily wage basis
12. Orderly 01 Daily wage basis
13. Peon 01 Daily wage basis
Total . . 13
The Services of Chowkidar and Safai Karamchari may be outsourced
3088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941

By order,

MANOJ KUMAR, Addl. Chief Secretary (Home).

___________

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th June, 2019

No. Home-B-E(3)15/2014.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to establish (01) one court of Civil Judge at Jhandutta, District Bilaspur with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to create following posts for the aforesaid Court, alongwith their mode of recruitment/appointment as under :—

Sl. No. Name of post Number of Post Mode of filling up
1. Civil Judge 1 By Regular appointment
2. Sheristedar (Superintendent Gr.-II) 1 By Promotion
3. Reader Gr.-III 1 By Promotion
4. Stenographer Gr.-III 1 Direct recruitment on contract basis
5. Judgment Writer 1 Direct recruitment on contract basis
6. Naib Nazir 1 Direct recruitment on contract basis
7. Clerk-cum-typist 1 Direct recruitment on contract basis
8. Cr. Ahimad 1 Direct recruitment on contract basis
9. Civil Ahimad 1 Direct recruitment on contract basis
10. Copyist 1 Direct recruitment on contract basis
11. Bailiff 1 By way of promotion, being promotional post.
12. Process Server 1 By way of promotion, being promotional post.
13. Orderly 1 Daily Wage
14. Peon 1 Daily Wage
Total . . 14
The services of Chowkidar and Safaikaramchari may be outsourced

By order,

MANOJ KUMAR, Addl. Chief Secretary (Home).

3089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 HOME 'G' DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th June, 2019

No. Home (G)A(1)-1/19.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation and filling up of posts of following categories in Prosecution Department as under subject to completion of all codal formalities procedurely in advance in this regard:—

Sl. No. Category No. of posts Scale Mode of recruitment
1. Deputy District Attorney 01 for newly established Court of Additional District & Sessions Judge at Nalagarh. 15600—39100+5400 GP By Promotion
2. Junior Office Assistant (IT) -do- 5910—20200+1950 GP (Rs. 7860/- on contract basis) On contract basis

2. Support services be internalized since Nalagarh Prosecution Wing would already have Class-IV/other supporting staff.

3. The expenditure involved will be debited to the Major Head 2014—Administration of Justice-114—Legal Advisors and Counsels-02—other Law Officers-(Non-Plan) (Soon).

4. These issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their UO No. 54615955-Fin-F/2019 dated 28-2-2019.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Home).

___________

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th June, 2019

No. Home-B(B)15-3/2006-HC-I.—In exercise of the powers vested in him under sub- section (i) of the section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following IAS Probationers of 2018 batch as Executive Magistrates:—

Sl. No. Name of the HAS Probationer Name of the District
1. Sh. Abhishek Verma Kangra
2. Sh. Ajay Kumar Yadav Mandi
3. Sh. Manesh Kumar Sirmaur
4. Ms. Nidhi Patel Solan
5. Sh. Saurabh Jassal Chamba

The above mentioned IAS probationers shall exercise the powers of Executive Magistrates under the said Code within the jurisdiction as shown against their names below during their District Training from 29-06-2019 to 24-04-2020, subject to the conditions contained in the Home Department, Government of Himachal Pradesh letter No. Home-B(B)-12-5/84, dated 04-12-1984 & 28-12-1984. They shall cease to function as Executive Magistrates on completion of their District Training or on being posted out of their respective jurisdictions assigned to them.

By order,

MANOJ KUMAR, Additional Chief Secretary (Home).

3090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941

ब अदालत श्री दिलो राम, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 2019

तारीख पेशी : 05-08-2019 श्रीमती नीशा पुत्री श्री जगरूप सिंह, निवासी गांव डूहक खुर्द, डाकघर डूहक, तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती नीशा पुत्री श्री जगरूप सिंह, निवासी गांव डूहक खुर्द, डाकघर डूहक, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती वन्दना देवी पत्नी श्री जगरूप सिंह का देहान्त दिनांक 25-08-1998 को गांव डूहक खुर्द, डाकघर डूहक, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत डूहक को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत श्रीमती वन्दना देवी पत्नी श्री जगरूप सिंह की मृत्यु तिथि 25-08-1998 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 05-08-2019 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती वन्दना देवी पत्नी श्री जगरूप सिंह की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मुत्यु, ग्राम पंचायत डूहक को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31-05-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा नं0 : 2019

तारीख पेशी : 15-07-2019 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी गांव भ्रान्ता, डाकघर साई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत . . प्रार्थी। भ्रान्ता, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।3091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी गांव भ्रान्ता, डाकघर साई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत भ्रान्ता, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय बयान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसकी बेटी कमलेश कुमारी का जन्म दिनांक 09-08-1984 को गांव भ्रान्ता, डाकघर साई, ग्राम पंचायत भ्रान्ता में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी बेटी के जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत भ्रान्ता को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त कमलेश कुमारी की जन्म तिथि 09-08-1984 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-07-2019 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त कमलेश कुमारी की जन्म तिथि को पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मुत्यु, ग्राम पंचायत भ्रान्ता को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 10-06-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा नं0 : 2019

तारीख पेशी : 16-08-2019 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्रीमती मंंजु देवी पुत्री श्री मोरधवज, निवासी गांव घनियारा, डाकघर डूहक, तहसील थुरल, ग्राम . . प्रार्थी। पंचायत डूहक, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती मंंजु देवी पुत्री श्री मोरधवज, निवासी गांव घनियारा, डाकघर डूहक, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत डूहक, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय बयान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 21-04-1974 को गांव घनियारा, डाकघर डूहक, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत डूहक में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत डूहक को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त श्रीमती मंजु देवी की जन्म तिथि 21-04-1974 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-08-2019 को 3092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941 हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मंजु देवी की जन्म तिथि को पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मुत्यु, ग्राम पंचायत डूहक को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13-06-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : दरूस्ती नाम

तारीख पेशी : 15-07-2019

. . प्रार्थी। श्री अजय पाल पुत्र श्री साहिब सिंह, निवासी महाल नलेहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल नलेहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री अजय पाल पुत्र साहिब सिंह, निवासी महाल नलेहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड में अजय पाल दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी अजय पाल ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल नलेहड, मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम अजय कुमार गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल नलेहड, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री अजय कुमार के बजाये अजय कुमार उपनाम अजय पाल दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल नलेहड मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री अजय कुमार के बजाये अजय कुमार उपनाम अजय पाल दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 15-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरूस्ती का आदेेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 13-06-2019 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : दरूस्ती नाम

तारीख पेशी : 29-07-2019

. . प्रार्थी। श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र सुख लाल, निवासी महाल ठाना़, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल ठाना, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र सुख लाल, निवासी महाल ठाना़, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड में सुख लाल दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी सुख लाल ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ठाना मौजा व तहसील थुरल में उसके पिता का नाम सागर गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल ठाना़, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके सागर के बजाये सागर उपनाम सुख लाल दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल ठाना, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके सागर के बजाये सागर उपनाम सुख लाल दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 29-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरूस्ती का आदेेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 12-06-2019 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : दरूस्ती नाम

तारीख पेशी : 29-07-2019 श्री सुरेश कुमार पुत्र नीरू राम, निवासी महाल सन्हु़, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल सन्हु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। 3094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941 प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र नीरू राम, निवासी महाल सन्हु़, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड में सुरेश कुमार दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी सुरेश कुमार ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल सन्हु, मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम सुरेश चन्द गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल सन्हु़, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके सुरेश चन्द के बजाये सुरेश चन्द उपनाम सुरेश कुमार दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल सन्हु, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके सुरेश चन्द के बजाये सुरेश चन्द उपनाम सुरेश कुमार दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 29-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरूस्ती का आदेेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 12-06-2019 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : दरूस्ती नाम

तारीख पेशी : 22-07-2019 श्री संजय कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी महाल मलेहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल मलेहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी महाल मलेहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड में जगदीश चन्द दर्ज है। उसके पिता का विख्यात व सही नाम भी जगदीश चन्द ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल में उसके पिता का नाम अजुध्या दास गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके अजुध्या दास के बजाये अजुध्या दास उपनाम जगदीश चन्द दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की राजस्व अभिलेख महाल कोतवाल लाहड, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री अजुध्या दास के बजाये अजुध्या दास उपनाम जगदीश चन्द दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 22-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत3095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरूस्ती का आदेेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 12-06-2019 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : दरूस्ती नाम

तारीख पेशी : 22-07-2019

. . प्रार्थी। श्री संजीव कुमार पुत्र श्री जगत राम, निवासी महाल सेंदु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल सेंटु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री संजीव कुमार पुत्र जगत राम, निवासी महाल सेंदु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व शिक्षा प्रमाण-पत्र में संजीव कुमार दर्ज है। उसका विख्यात व सही नाम भी संजीव कुमार ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल सेंदु, मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम संदीप कुमार गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपना नाम की राजस्व अभिलेख महाल सेंटु, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके संदीप कुमार के बजाये संदीप कुमार उपनाम संजीव कुमार दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल सेंदु, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री संदीप कुमार के बजाये संदीप कुमार उपनाम संजीव कुमार दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 22-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरूस्ती का आदेेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 12-06-2019 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941 ब अदालत श्री दिलो राम भारद्वाज, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 26/2019 तारीख दायरा : 03-06-2019 तारीख पेशी : 03-07-2019 शीर्षक.-श्री राज कुमार पुत्र श्री जस्सा राम, निवासी महाल पीरा, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.-बराए नाम दरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम ऐक्ट, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम राज कुमार पुत्र जस्सा राम है जबकि महाल पीरा व महाल ठिरक मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में राज कुमार पुत्र गिस्सू दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः महाल पीरा व महाल ठिरक, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 03-07-2019 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा उक्त नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-06-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दिलो राम भारद्वाज, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 24/2019 तारीख दायरा : 21-05-2019 तारीख पेशी : 03-07-2019 शीर्षक.-श्री धर्म चन्द पुत्र स्व0 श्री पीपलू राम, निवासी महाल मंगेहड़, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.-बराए नाम दरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम ऐक्ट, 1954 की धारा 37 (3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम धर्म चन्द पुत्र स्व0 पीपलू राम है जबकि महाल मंगेहड़, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा,3097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में धर्मू पुत्र पीपलू दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः महाल मंगेहड,़ मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दरुस्त किया जाये। अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 03-07-2019 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा उक्त नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01-06-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : /इ0 एम0/2019 अगली तारीख पेशी : 10-07-2019

तृप्ता देवी

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र नियम 13(3) Registration of Death Act 1969 के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण करने बारे। प्रार्थिया तृप्ता देवी पुत्री स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी वाई अटारियां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थिया के पिता की मृत्यु 05-07-1968 को गांव वाई अटारियां, ग्राम पंचायत शेखपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुई है। लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थिया के पिता की मृत्यु को ग्राम पंचायत शेखपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के अभिलेख में या अन्यत्र स्थान पर पंजीकृत न करवाया जा सका है। मृत्यु तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थिया के पिता स्व0 श्री धर्म सिंह पुत्र नन्दू, निवासी वाई अटारियां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की मृत्यु को पंजीकृत करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में मृत्यु को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941 ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 2/तह0/2019 तारीख पेशी : 12-07-2019 शीर्षक : राजेश कुमार बगैरा बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

प्रार्थीगण श्री राजेश कुमार पुत्र श्री चैन सिंह व रेणुका जसरोटिया पत्नी श्री राजेश कुमार, निवासी गांव इन्दौरा, डा0 मोहटली इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगणों की शादी 30-06-2001 को ग्राम पंचायत इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुई है। लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थीगण अपने विवाह को ग्राम पंचायत इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के अभिलेख में या अन्य स्थान पर पंजीकृत न करवा सके हैं। प्रार्थीगण अपने विवाह की तिथि को पंजीकृत करवाना चाहते हैं। अतः उक्त विवाह को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थीगण राजेश कुमार पुत्र श्री चैन सिंह व रेणुका जसरोटिया पत्नी श्री राजेश कुमार, निवासी गांव इन्दौरा, डा0 मोहटली इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 13(3) आगामी पेशी : 02-07-2019 किरणा देवी पुत्री धनु राम, निवासी गांव शुषण, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थिन।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत प्रार्थिन नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटधार के रिकार्ड में दर्ज करने बारे।

प्रार्थिन किरणा देवी पुत्री धनु राम, निवासी गांव शुषण, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 01-06-2019 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उनका नाम व जन्म तिथि अज्ञानतावश/अनजान होने के कारण ग्राम पंचायत कोटधार के रिकार्ड में नहीं हआ है। प्रार्थिन की जन्म3099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 तिथि 10-01-1994 है। प्रार्थिन ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उनका नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटधार के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 02-07-2019 को सुबह 10ः00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है ब सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मनोहर लाल शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया। अंकिता ठाकुर पुत्री स्व0 श्री देश राज, निवासी गांव सन्धोल (जोल), डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।

अंकिता ठाकुर पुत्री स्व0 श्री देस राज, निवासी गांव सन्धोल (जोल), डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम अंकिता ठाकुर है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल सन्धोल में उसके पिता का नाम देशो दर्ज है जो कि गलत है इसलिए प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल सन्धोल में दरूस्ती की जाकर उसका नाम कुमारी अंकिता उर्फ अंकिता ठाकुर तथा उसके पिता का नाम देशो उर्फ देश राज दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 18-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थिया के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 18 जून, 2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

मनोहर लाल शर्मा,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,

सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।3100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी। श्री अमर चन्द उर्फ हिम्मत कुमार पुत्र स्व0 श्री सुख राम, निवासी गांव घीड़ा जमूला, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थी आम जनता

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।

श्री अमर चन्द उर्फ हिम्मत कुमार पुत्र स्व0 श्री सुख राम, निवासी गांव घीड़ा जमूला, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम अमर चन्द उर्फ हिम्मत कुमार है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल सन्धोल में उनका नाम हरि चन्द दर्ज है जो कि गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल सन्धोल में दरूस्ती की जाकर उसका नाम हरि चन्द उर्फ अमर चन्द उर्फ हिम्मत कुमार दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 17-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15 जून, 2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

जगदीश लाल,

तहसीलदान एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री यशवन्त सिंह पुत्र स्व0 श्री भगत राम, निवासी गांव नेरी, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।

श्री यशवन्त सिंह पुत्र स्व0 श्री भगत राम, निवासी गांव नेरी, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम यशवन्त सिंह है जबकि राजस्व अभिलेख नेरी व सन्धोल में उसका नाम जसबन्त सिंह3101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 दर्ज है जो कि गलत है इसलिए उन्होंने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख नेरी व सन्धोल में दरूस्ती की जाकर उसका नाम जसबन्त सिंह उर्फ यशवन्त सिंह दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 17-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15 जून, 2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

जगदीश लाल,

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Uday Singh Namdhari s/o Shri Swaroop Singh Namdhari, r/o Ward No. 14, Near Namdhari Gurudwara Nawtoli, Tehsil Daltonganj, District Palamu, Jharkhand.

2. Gurween Dawar d/o Inderjaat Singh, r/o H. No. 352/12, Ram Nagar, District Mandi, . . Applicants.

H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Uday Singh Namdhari s/o Shri Swaroop Singh Namdhari, r/o Ward No. 14, Near Namdhari Gurudwara Nawtoli, Tehsil Daltonganj, District Palamu, Jharkhand and Gurween Dawar d/o Inderjaat Singh, r/o H. No. 352/12, Ram Nagar, District Mandi, H. P. have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-04-2019 according to Hindu rites and customs at Lakhpat Colony Travir, District Karnal Haryana and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-07-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 19th day of June, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

3102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Navin Kumar s/o Late Shri Ram Nagina Prasad, r/o Flat No. A-71 Aishwaryam Apartment, Plot No. 17 Dwarka, Sector-4, South West Delhi-110078, A/P A.G.M. PNB Head Office, Jail Road Mandi, District Mandi, H.P.

2. Smt. Sunita Kumar d/o Dr. Chittaranjan Prasad, r/o Flat No. A-71 Aishwaryam Apartment, Plot No. 17 Dwarka, Sector-4, South West Delhi-110078, . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Navin Kumar s/o Late Shri Ram Nagina Prasad, r/o Flat No. A-71 Aishwaryam Apartment, Plot No. 17 Dwarka, Sector-4, South West Delhi-110078, A/P A.G.M. PNB Head Office, Jail Road Mandi, District Mandi, H.P. and Smt. Sunita Kumar d/o Dr. Chittaranjan Prasad, r/o Flat No. A-71Aishwaryam Apartment, Plot No. 17 Dwarka, Sector-4, South West Delhi-110078 have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-11-1984 according to Hindu rites and customs at Tirhut College of Agriculture Campus Dholi Muzaffarpur and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-07-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 19th day of June, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

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In the Court of Shri Anil Kumar Bhardwaj (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :—

1. Shri Tor Singh s/o Shri Led Ram, r/o Patwada, P.O. Ghanyar, Tehsil Bali Chowki, District Mandi, H.P.

2. Smt. Pooja Thapa d/o Shri Tika Ram, r/o Ramidar, P.O. Simpani, Tehsil Boudagaun, . . Applicants. District Rolma Rapti (Nepal)3103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 Versus

General Public

Subject.—Proclamation for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Tor Singh and Smt. Pooja Thapa have filed an applicationon dated 15-06-2019 along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 30-01-2015 and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-07-2019. The objection received after 22-07-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-06-2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

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न्यायालय तहसीलदार नारायण सिंह चौहान एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

श्री सुखबिन्दर सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, वासी संत निर्मल सिंह कलोनी, मकान नं0 531, वार्ड नं0 2, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री सुखबिन्दर सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, वासी संत निर्मल सिंह कलोनी, मकान नं0 531, वार्ड नं0 2, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 16-09-2012 को श्रीमती अमनप्रीत कौर पुत्री गुरदयाल सिंह, वासी मकान नं0 9, जालंधर कैंट, जिला जालंधर, पंजाब के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) में न करवा सका। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 03-07-2019 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। 3104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941 आज दिनांक 04-06-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय तहसीलदार नारायण सिंह चौहान एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

श्री जतिन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, वासी संत निर्मल सिंह कलोनी, मकान नं0 531, वार्ड नं0 2, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री जतिन्द सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, वासी संत निर्मल सिंह कलोनी, मकान नं0 531, वार्ड नं0 2, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 07-09-2008 को श्रीमती मनप्रीत कौर पुत्री हरप्रीत सिंह जुनेजा, वासी 1054, वार्ड नं0 8, मोहल्ला मीरां माल्ली वस्सी, जिला मोहाली, पंजाब के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 03-07-2019 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-06-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय तहसीलदार नारायण सिंह चौहान एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

श्री भूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरप्रीत सिंह, वासी वार्ड नं0 6, मसीत वाली गली नजदीक गीता भवन, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।3105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री भूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरप्रीत सिंह, वासी वार्ड नं0 6, मसीत वाली गली नजदीक गीता भवन, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 10-10-2010 को श्रीमती रंनजीत कौर पुत्री श्री हरदर्शन सिंह, वासी 225, 226 जगदम्बा गली नजदीक सोडल मन्दिर, जिला जालंधर, पंजाब के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 03-07-2019 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-06-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

श्री हरविन्दर सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, वासी वार्ड नं0 10, मोहल्ला वैहली ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री हरविन्दर सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, वासी वार्ड नं0 10, मोहल्ला वैहली ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 04-05-2018 को ममता देवी पुत्री श्री सतनाम सिंह, वासी मंद अन्दौरा, जिला कांगड़ा 3106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941 (हि0प्र0) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगरपालिका ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगरपालिका ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 22-07-2019 को अथवा उससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 21-06-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 आवेदन-पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004

किस्म मुकद्दमा पंजीकरण शादी श्री भाग सिंह पुत्र मलकीयत सिंह, वासी सलोह, तहसील हरोली, जिला ऊना व द्रेवजोत जसवाल पुत्री मंगल सिंह, वासी मैहपुर, तहसील आनन्दपुर साहिब, जिला रोपड़, पंजाब।

बनाम

आम जनता

बजरिया इश्तहार राजपत्र।

प्रार्थी श्री भाग सिंह पुत्र मलकीयत सिंह, वासी सलोह, तहसील हरोली, जिला ऊना व द्रेवजोत जसवाल पुत्री मंगल सिंह, वासी मैहपुर, तहसील आनन्दपुर साहिब, जिला रोपड़, पंजाब ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 31-01-1975 को गांव सलोह में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत सलोह में दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 10-07-2019 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी के बाद कोई भी उजर/एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा शादी पंजीकरण करने बारे सम्बन्धित पंचायत को आदेश दे दिये जाएंगे और मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 22-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।3107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0

रोहित चौहान

बनाम

आम जनता

बजरिया इश्तहार राजपत्र।

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रोहित चौहान पुत्र भीषम सिंह, वासी भडियारा, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसके पिता भीषम सिंह, वासी भडियारा की मृत्यु दिनांक 08-05-2009 को गांव भडियारा, तहसील हरोली, जिला ऊना में हुई है लेकिन उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत भडियारा के रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 03-07-2019 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु सम्बंधित पंचायत को आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 12-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना।

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ब अदालत तहसीलदार एवं दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0

किस्म मुकद्दमा पंजीकरण शादी गुरपाल सिंह पुत्र सुभाष चन्द्र, वासी नंगल खुर्द, तहसील हरोली, जिला ऊना व शारदा देवी पुत्री देस राज, वासी वटकला, तहसील हरोली, जिला ऊना।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004

प्रार्थी श्री गुरपाल सिंह पुत्र सुभाष चन्द्र, वासी नंगल खुर्द, तहसील हरोली, जिला ऊना व शारदा देवी पुत्री देस राज, वासी वटकला, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 05-02-2018 को गांव नंगल खुर्द में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत नंगल खुर्द में दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 10-07-2019 3108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी के बाद कोई भी उजर/एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा शादी पंजीकरण करने बारे सम्बन्धित पंचायत को आदेश दे दिये जाएंगे और मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा। आज दिनांक 22-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 01 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-07-01.70_gazette_2019-01_07_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-07-01.70_gazette_2019-01_07_2019.