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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 71, 02 July 2019

Published 02 July 2019

Gazette no.
71
Gazetteid
71/GAZETTE/2019-02/07/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-07-02.71_gazette_2019-02_07_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जून, 2019

संख्या रैव0बी0ए0(3)1/2018.--हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज (अमैण्डमैंट) रूल्ज, 2014 का प्रारूप, हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 123 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 7 जून, 2019 द्वारा राजपत्र, हिमाचल 71-राजपत्र/2019-02-07-2019 (3109) 3110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़ 1941 प्रदेश में 7 जून, 2019 को इनके प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर जन साधारण से आक्षेप(पों) और सुझाव(वों) को आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) पर विचार किया गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 122 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 10-5/73-रैव-ए, तारीख 3-10-1975 द्वारा अधिसूचित और तारीख 4-10-1975 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रारूप में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज रूल्ज, 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-- इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफार्मज (अमैंडमैण्ट) रूल्ज, 2019 है।

2. ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृा होंगे। 1. नियम 38-ए का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफार्मज रूल्ज़, 1975 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम 38-ए में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थातः-

(क) सब-रूल (1) में शब्दाें, चिन्ह और रोमन अकाें "Form LR-XIV" के पश्चात्‌ और "duly supported" शब्दों से पूर्व "or online as may be notified by the Revenue Department" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) सब-रूल (1) के नीचे प्रोवाईजों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"Provided that where land is proposed to be acquired for investible project which has been approved by the State Level Single Window Clearance and Monitoring Authority, the concerned Head of Department/Authorized Officers shall forward such cases to the State Government for consideration alongwith Essentiality Certificate and relevant documents showing the location and area of land proposed to be acquired." (ग) सब रूल (2) में क्लॉज (b-I ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(b-1) "On receipt of the applications from the concerned HOD, under proviso to sub- rule (1), the State Government shall consider and decide the same within 15 days. If application is allowed, the sanction shall be conveyed to the Collector concerned with a copy to the concerned Head of Department and the non-agriculturist concerned. On receipt of sanction, the non agriculturist shall apply to the collector concerned on Form LR-XIV alongwith relevant documents specified in Part-II thereof, and the Collector shall examine the same under the provision of section 118 of the Act, and if he deems it fit, he shall issue sanction giving therein the particulars of land, with a copy to the State Government and concerned HOD for information. The collector may refer back the matter to the Government alongwith detailed reasons for reconsideration. In any case the Collector shall clear such cases within a period of 7 days from the receipt of all documents specified under these rules and thereafter the State Government shall again consider and decide the case accordingly."

2. फार्म LR-XIV के पार्ट-II में सीरीयल नम्बर 6 पर "Industrial Units" शब्दों के स्थान पर "investible project". Investible project means any new project or existing project with substantial3111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941 expansion in any sector approved by State Level Single Window Clearance and Monitoring Authority (SLSWC & MA शब्द रखे जाएंगे।

3. "LR-XV" Part-I & Part-II में Essentiality Certificate के फारमेट को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"Proforma for issuance of Essentiality Certificate

[See sub-rule (3) No. 1, 5, 6 & 7]

PART-I

Government of Himachal Pradesh

Department of _____________________________________________________________ No.______________________, Dated____________________, Place ________________

ESSENTIALITY CERTIFICATE

This is to certify that land/land & buildings measuring upto _________ of private land in District _____________ is essentially required by M/s __________________ (complete address) for the purpose of_______________________.

Authority concerned.

___________

PART-II

1. Preliminary Project Report".

आदेश द्वारा,

(ओंकार शर्मा) प्रधान सचिव (राजस्व)।

---------

[Authoritative English text of this Department's Notification No. Rev. B.A.(3)-1/2018, dated

25-06-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th June, 2019

No. Rev. B.A.(3)-1/2018.—Whereas, the draft Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Rules, 2019 was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated3112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़ 1941 7th June, 2019 for inviting objection(s) or suggestion(s) from the general public within a period of fifteen days from the date of its publication vide this Department notification of even number dated 7th June, 2019 as required under the provisions of section 123 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972;

And whereas, the objection(s) or suggestion(s) received within the above stipulated period have been considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 122 of the aforesaid Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules, 1975 notified vide this Department's notification No.10-5/73-Rev-A dated 3-10-1975 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh on 4-10-1975, namely:—

1. Short title & commencement.—These rules may be called the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Rules, 2019.

2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, H.P. (e.gazette).

1. Amendment of rule 38-A.—In rule 38-A of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules, 1975 (hereinafter referred to as the 'said Rules'), the following amendment shall be carried out namely:—

(a) In sub-rule (1), after the words, sign and Roman figures "in Form LR-XIV" and before the words "duly supported" the words "or online as may be notified by the Revenue Department" shall be inserted.

(b) For proviso below sub-rule (1), the following shall be substituted namely:—

"Provided that where land is proposed to be acquired for investible project which has been approved by the State Level Single Window Clearance and Monitoring Authority, the concerned Head of Department/Authorized Officers shall forward such cases to the State Government for consideration alongwith Essentiality Certificate and relevant documents showing the location and area of land proposed to be acquired".

(c) In sub-rule (2), for clause (b-1), the following shall be substituted, namely:—

"(b-1) "On receipt of the applications from the concerned HOD, under proviso to sub- rule (1), the State Government shall consider and decide the same within 15 days. If application is allowed, the sanction shall be conveyed to the Collector concerned with a copy to the concerned Head of Department and the non-agriculturist concerned. On receipt of sanction, the non agriculturist shall apply to the collector concerned on Form LR-XIV alongwith relevant documents specified in Part-II thereof, and the Collector shall examine the same under the provision of section 118 of the Act, and if he deems it fit, he shall issue sanction giving therein the particulars of land, with a copy to the State Government and concerned HOD for information. The collector may refer back the matter to the Government along with detailed reasons for re-consideration. In any case the Collector shall clear such cases within a period of 7 days from the receipt of3113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941 all documents specified under these rules and thereafter the State Government shall again consider and decide the case accordingly."

2. In Part-II of Form-LR-XIV at serial No. 6 the words "Industrial Unit" shall be substituted by the words "investible project". Investible project means any new project or existing project with substantial expansion in any sector approved by State Level Single Window Clearance and Monitoring Authority (SLSWC & MA).

3. The format of Essentiality Certificate in "LR-XV" Part-I & Part-II, shall be substituted as follows namely :—

"Proforma for issuance of Essentiality Certificate

[See sub-rule (3) No. 1, 5, 6 & 7]

PART-I

Government of Himachal Pradesh

Department of ___________________________________________________________ No._________________, Dated________________, Place ________________________

ESSENTIALITY CERTIFICATE

This is to certify that land/land & building measuring upto ___________________ of private land in District ____________________________________ is essentially required by M/s ________________________________________________________ (complete address) for the purpose of ____________________________________________.

Authority concerned.

_________

PART-II

2. Preliminary Project Report".

By order,

(ONKAR SHARMA) Principal Secretary (Revenue).

3114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़ 1941

सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग-ख

अधिसूचना

शिमला-2, 1 जुलाई, 2019

स्ांख्या जीएडी-बी(ए)1-7/2018(शिमला).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि वर्तमान उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का दर्जा बढ़ाकर तहसील का कर दिया जाए, जिसका मुख्यालय टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में होगा, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और राजस्व से सम्बन्धित कार्य में उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित पटवार वृाों से समाविष्ट उप-तहसील टिक्कर का दर्जा बढ़ाकर तहसील स्तर का करते हैं :-

तहसील उप-मण्डल जिला

मुख्यालय पटवार वृत्तों के नाम टिक्कर रोहड़ू शिमला टिक्कर 1. टिक्कर 2. कशैणी 3. कुठाड़ी 4. पुजारली नं0 4 5. बदशाल 6. पुजारली नं0 3

आदेश द्वारा,

बी0 के0 अग्रवाल, मुख्य सचिव।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-B-(A)-1-7/2018 (Shimla)

dated 1-7-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Section-B

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st July, 2019

No. GAD-B-(A)1-7/2018 (Shimla).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to do so that present Sub-Tehsil Tikkar, District Shimla, Himachal Pradesh may be upgraded to that of Tehsil with its Headquarter at Tikkar, District Shimla, Himachal Pradesh, to provide better services to the concerned people of3115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941 nearby villages and to avoid inconvenience faced by them pertaining to revenue work and to have the better administrative control;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to upgrade the Sub-Tehsil Tikkar to that of Tehsil level consisting of Patwar Circles given below:—

Tehsil

Sub-Division District

Headquarter Name of Patwar Circles Tikkar Rohru Shimla Tikkar 1. Tikkar

2. Kashaini 3. Kuthari 4. Pujarli No. 4 5. Badshal 6. Pujarli No. 3

By order,

B. K. AGARWAL, Chief Secretary.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th June, 2019

No. HHC/GAZ/14-264/2003.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 13 days earned leave w.e.f. 17-06-2019 to 29-06-2019 with permission to affix Sundays falling on 16-06-2019 and 30-06-2019, in favour of Shri Rajinder Kumar, Senior Civil Judge-cum-CJM, Mandi, H. P.

Certified that Shri Rajinder Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Rajinder Kumar would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Mandi, H. P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th June, 2019

No. HHC/GAZ/14-374/2016.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave w.e.f. 14-06-2019 to 18-06-2019, in favour of Ms. Deepika Thakran, Civil Judge-cum-JMIC, Kandaghat, H. P.

3116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़ 1941

Certified that Ms. Deepika Thakran is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Deepika Thakran would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Kandaghat, H. P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th June, 2019

No. HHC/GAZ/14-300/08.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave w.e.f. 24-06-2019 to 29-06-2019 with permission to prefix Sunday falling on 23-06-2019 in favour of Shri Mohit Bansal, Central Project Co-ordinator, High Court of H. P., Shimla.

Certified that Shri Mohit Bansal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Mohit Bansal would have continued to hold the post of Central Project Co-ordinator but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th June, 2019

No. HHC/GAZ/14-300/08.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 03 days un-availed earned leave w.e.f. 05-06-2019 to 07-06-2019, already sanctioned vide this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-300/08-13630-38, dated 21-05-2019, in favour of Shri Mohit Bansal, Central Project Co-ordinator, High Court of H.P., Shimla.

By order, Sd/- Registrar General.

3117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th June, 2019

No. HHC/GAZ/14-336/2013.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex-post-facto sanction of 04 days earned leave for 20-05-2019 to 23-05-2019 in favour of Shri Anish Kumar, Civil Judge-cum-JMIC-II, Sundernagar, H. P.

Certified that Shri Anish Kumar has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Anish Kumar would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMIC-II, Sundernagar, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th June, 2019

No. HHC/GAZ/14-240/99-II.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex-post-facto sanction of 02 days commuted leave for 06-06-2019 and 07-06-2019 with permission to suffix Second Saturday and Sunday fell on 08-06-2019 & 09-06-2019 in favour of Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal, Additional District and Sessions Judge-I, Shimla, H. P.

Certified that Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge-I, Shimla, H. P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th June, 2019

No. HHC/GAZ/14-202/90-II.— Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex-post-facto sanction of 02 days commuted leave for 02-05-2019 and 03-05-2019 and 03 days3118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़ 1941 commuted leave w.e.f. 21-05-2019 to 23-05-2019 in favour of Shri R. K. Sharma, District and Sessions Judge, Mandi, H. P.

Certified that Shri R. K. Sharma had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri R. K. Sharma would have continued to hold the post of District and Session Judge, Mandi, H. P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st June, 2019

No. HHC/GAZ/14-261/2003-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex-post-facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 23-04-2019 (evening) to 26-04-2019 (1.00 P.M.) in favour of Smt. Parveen Chauhan, the then Additional District and Sessions Judge-II, Solan, presently posted as Additional District and Sessions Judge-I, Solan, H. P.

Certified that Smt. Parveen Chauhan has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Parveen Chauhan would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge-II, Solan, H. P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 24th June, 2019

No. HHC/Estt. 3(414)/95-I.—17 days commuted leave w.e.f. 28-05-2019 to 13-06-2019 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Baldev Singh Rana, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Baldev Singh Rana has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

3119 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941

Certified that Shri Baldev Singh Rana would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 24th June, 2019

No. HHC/Admn. 3(338)/92-I.—06 days earned leave w.e.f. 02-06-2019 to 07-06-2019 (for extended period) with permission to suffix Second Saturday and Sunday fell on 8th & 9th June, 2019 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri B. L. Soni, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri B. L. Soni has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri B. L. Soni would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

________

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 28/9 ऑफ 2014 तारीख दायरा : 25-11-2014 तारीख पेशी : 20-07-2019 1. मुन्नी देवी पुत्री दुर्गा पुत्र मोहन, निवासी गांव दिगथली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर

. . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

1. कांशी राम पुत्र दुर्गा, 2. किरपा राम उर्फ नन्दू पुत्र दुर्गा, 3. भगत राम पुत्र सन्त राम, 4. अंजना पुत्री सन्त राम, 5. दसोधा देवी पत्नी स्व0 श्री सन्त राम, 6. सुख राम पुत्र दुर्गा सभी स्थाई निवासी गांव दिगथली, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

तकसीम प्रकरण :-

उपरोक्त उनवान वाला में मुन्नी देवी पुत्री दुर्गा, निवासी गांव दिगथली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) के द्वारा इस न्यायालय में खसरा नम्बर 59, 153, 280/163, 281/163, 167, 202, 203, रकबा 11-16 वाक्या मौजा दिगथली, पटवार वृत्त सोलधा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 की तकसीम करवाने के लिए आवेदन किया है जोकि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रत्यार्थीगणों 3120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़ 1941 का सही पता नहीं मिल रहा है जिस कारण प्रत्यार्थीगणों की तामील असालतन तरीके से नहीं हो रही है। इससे अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रत्यार्थीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है जिस कारण तकसीम का प्रकरण लम्बित होता जा रहा है।

अतः अब इस इश्तहार के माध्यम से सभी प्रत्यार्थीगणाें को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 20-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। हाजिर न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए मिसल में आगामी कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 31-05-2019 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 27/9 ऑफ 2014 तारीख दायरा : 25-11-2014 तारीख पेशी : 20-07-2019 1. मुन्नी देवी पुत्री दुर्गा पुत्र मोहन, निवासी गांव दिगथली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर

. . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

1. कांशी राम पुत्र दुर्गा, 2. किरपा राम उर्फ नन्दू पुत्र दुर्गा, 3. सुख राम पुत्र दुर्गा, 4. भगत राम पुत्र सन्त राम, 5. अंजना पुत्री सन्त राम, 6. दसोधा देवी पत्नी स्व0 श्री सन्त राम सभी स्थाई निवासी गांव दिगथली, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

तकसीम प्रकरण :-

उपरोक्त उनवान वाला में मुन्नी देवी पुत्री दुर्गा, निवासी गांव दिगथली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)ेे के द्वारा इस न्यायालय में खसरा नम्बर 21 रकबा 3-15 वाक्या मौजा भोजपुर, पटवार वृत्त सोलधा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 की तकसीम करवाने के लिए आवेदन किया है जोकि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रत्यार्थीगणों का सही पता नहीं मिल रहा है जिस कारण प्रत्यार्थीगणों की तामील असालतन तरीके से नहीं हो रही है। इससे अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रत्यार्थीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है जिस कारण तकसीम का यह प्रकरण लम्बित होता जा रहा है।

अतः अब इस इश्तहार के माध्यम से सभी प्रत्यार्थीगणाें को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 20-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। हाजिर न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए मिसल में आगामी कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 31-05-2019 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।3121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941 ब अदालत श्री गिरधारी लाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

लक्ष्मण पुत्र होशियारा, गांव सपैडा, डाकघर राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में लक्ष्मण पुत्र होशियारा, गांव सपैडा, डाकघर राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री सुनिला का जन्म दिनांक 14-06-1996 को घर पर ही हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी के जन्म रजिस्टर में आज दिन तक पंजीकृत नहीं हुई है। उसकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत राडी को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त सुनिला का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर एवं एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में पंजीकृत करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री गिरधारी लाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

आरती देवी पत्नी सुभाष, गांव सडेई, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में आरती देवी पत्नी सुभाष, गांव सडेई, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र अंकुश का जन्म दिनांक 27-09-2015 को घर पर ही हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुन्देल के जन्म रजिस्टर में आज दिन तक पंजीकृत नहीं हुई है। उसकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत खुन्देल को दिये जावें। 3122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़ 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अंकुश का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुन्देल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर एवं एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुन्देल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 06-07-2019 सुभाषना देवी पत्नी जोगिन्द्र सिंह, निवासी मंझग्रां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल नरघूणी में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति का सही नाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र धनू है जबकि महाल नरघूणी पटवार वृत्त सिंहुआ के राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम जोगिन्द्र पाल पुत्र धनू दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके जोगिन्द्र पाल उपनाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र धनू दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-07-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 22-06-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 06-07-2019 गंधर्व सिंह पुत्र शक्ति चन्द, निवासी गांव व डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र03123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941 बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु तिथि दर्ज करने की अनुमति लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का देहान्त दिनांक 06-04-1982 को महाल रजोल में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रजोल के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया जा सका है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रजोल के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-07-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 22-06-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 06-07-2019 रक्षा देवी पत्नी गंधर्व सिंह, निवासी गांव व डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म तिथि दर्ज करने की अनुमति लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी पुत्री रजनी का जन्म दिनांक 15-06-1988 को महाल रजोल में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रजोल के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजोल के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-07-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। 3124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़ 1941 आज दिनांक 22-06-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 06-07-2019 सुनीता देवी पत्नी स्व0 श्री मस्त राम, निवासी भैरू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल भैरों में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सुनीता देवी पत्नी स्व0 श्री मस्त राम है जबकि महाल भैरों, पटवार वृत्त नेरटी के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सीता देवी पत्नी स्व0 श्री मस्त राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके सीता देवी उपनाम सुनीता देवी पत्नी स्व0 श्री मस्त राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-07-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ................. को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : सेहत नाम

पेशी : 06-07-2019 वीमा देवी पत्नी धनी राम, निवासी चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल चड़ी में नाम दरुस्ती बारे।3125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941 उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम वीमा देवी पत्नी स्व0 श्री धनी राम है जबकि महाल चड़ी, पटवार वृत्त चड़ी के राजस्व अभिलेख में उसका नाम वीना देवी पत्नी स्व0 श्री धनी राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके वीमा देवी उपनाम वीना देवी पत्नी स्व0 श्री धनी राम से दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-07-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..........................को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 06-07-2019 श्री राम पुत्र बज्जर सिंह, निवासी गांव कुठमा, डाकघर वण्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म तिथि प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी पुत्री रजनी देवी का जन्म दिनांक 03-08-1982 को महाल कुठमां में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुठमां के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुठमां के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-07-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ........................ को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़ 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्तकाल मुखफूल-उल-खबरी पेशी : 18-07-2019 श्री प्रशोतम लाल पुत्र रसीला पुत्र भोलू, निवासी मंझला धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.-बाबत इन्तकाल मकफूल-उल-खबरी श्री प्रशोतम चन्द पुत्र रसीला, निवासी महाल मंझला धनोटू, पटवार वृत्त लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इन्तकाल मकफूल-उल-खबरी श्री प्रशोतम लाल पुत्र रसीला पुत्र भोलू, निवासी मंझला धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें वादी श्री प्रशोतम लाल पुत्र रसीला पुत्र भोलू ने प्रार्थना की है कि उसके भाई श्री सुभाष चन्द पुत्र रसीला, निवासी मंझला धनोटू, तहसील शाहपुर अरसा 50 साल पूर्व घर से लापता हो गया है और आज तक उसका कोई पता न चल सका है। इस बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन शाहपुर में नं0 014/03-03-2018 को प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है वादी ने प्रार्थना की है कि उसके भाई को मृत घोषित किया जाकर महाल हजा में समस्त भूमि का इन्तकाल मकफूल-उल-खबरी उसके नाम दर्ज व तस्दीक किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से श्री सुभाष चन्द पुत्र रसीला, निवासी मंझला धनोटू, तहसील शाहपुर को व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें इस दरख्वास्त बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-07-2019 को इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी दरीणी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 45/18

तारीख पेशी : 05-07-2019 माया देवी पुत्री श्री रूपा, निवासी गांव व डाकघर दरीणी, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

1. श्री दीना नाथ मुसाव पुत्र निहाला, 2. श्रीमती गोदावरी पुत्री मेहरो पुत्र निहाला, 3 श्रीमती केसरी देवी मृतक की वारीस श्रीमती गोदावरी देवी पत्नी ठांठो राम, निवासी बरोटी (हथोड़), उप-तहसील दरीणी, 4. जगदीश चन्द पुत्र दलीपो पुत्र किरपा, 5. रमेश चन्द पुत्र दलीपो पुत्र किरपा, 6. देश राज पुत्र दलीपो पुत्र किरपा, 7. सुभाष चन्द पुत्र दलीपो पुत्र किरपा, 8. श्रीमती विमला देवी पुत्र दलीपो पुत्र किरपा, 9. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री दलीपो पुत्र किरपा, 10. श्रीमती सलोचना देवी पुत्री दलीपो पुत्र किरपा, 11. श्रीमती गुडो देवी पुत्री दलीपो पुत्र किरपा, 12. श्रीमती विद्या देवी मृतक के जायज वारसान (क) जगदीश, (ख) सुभाष पुत्रान व (ग) विमला देवी, (घ) श्रीमती विल्लो देवी, (ङ) सलोचना देवी पुत्रियां विद्या देवी पत्नी स्व0 श्री दलीपा पुत्र किरपा,3127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941 13. सुमन कुमार पुत्र हाडो पुत्र कर्म चन्द, 14. श्रीमती छुनको देवी पत्नी स्व0 श्री हाडो पुत्र करम चन्द, 15. पूर्ण चन्द पुत्र श्री करम चन्द पुत्र भोर, 16. श्रीमती सकुन्तला देवी पुत्री करम चन्द पुत्र भोर, 17. जगदीश चन्द पुत्र श्री खजाना पुत्र भोर, 18. श्रीमती गोदावरी देवी पुत्री श्री खजाना पुत्र भोर, 19. श्रीमती सुदर्शना देवी पुत्री श्री खजाना पुत्र भोर, 20. श्रीमती प्रेमो देवी पत्नी स्व0 श्री खजाना पुत्र भोर, 21. जोधा राम मृतक का जायज वारीस श्री निर्मल पुत्र जोधा राम पुत्र श्रीमती सैना देवी, 22. उतम चन्द मृतक के जायज वारीस (क) रविन्द्र कुमार पुत्र व (ख) निम्मो देवी, (ग) मीना कुमारी पुत्री उतम चन्द पुत्र रसीला, 23. संजीव कुमार पुत्र प्रेम चन्द पुत्र रसीला, 24. कुमारी रीना देवी पुत्री, 25. श्रीमती निर्मला देवी विधवा, 26. प्रकाश चन्द पुत्र रसीला पुत्र गैंडा, 27. चूहड़ू राम पुत्र ब्रहमु पुत्र गैंडा, 28, श्रीमती रक्षा देवी पुत्री, 29. श्रीमती अंजना देवी पुत्री, 30. श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व0 श्री ब्रहमु पुत्र गैंडा, 31. लच्छमण दास पुत्र विष्णु पुत्र गैंडा, 32. केवल कृष्ण पुत्र दुलो पुत्र गैंडा, 33. रविन्द्र कुमार पुत्र दुलो पुत्र गैंडा, 34. जीवन राम पुत्र दुलो पुत्र गैंडा, 35. कुलदीप चन्द पुत्र चुनी लाल पुत्र वीरबल, 36. वेद भूषण पुत्र चुनी लाल पुत्र वीरबल, 37. सुभाष चन्द पुत्र चुनी लाल पुत्र वीरबल, 38. मेघ नाथ पुत्र वीरबल पुत्र जैदयाल, 39. श्रीमती धर्मी देवी पुत्री वीरबल पुत्र जैदयाल, 40. श्रीमती कमला देवी पुत्री वीरबल पुत्र जैदयाल, 41. श्रीमती सलोचना देवी पुत्री वीरबल पुत्र जैदयाल, 42. श्रीमती लीला देवी पुत्री वीरबल पुत्र जैदयाल, 43. श्रीमती गुड्डो देवी पुत्री वीरबल पुत्र जैदयाल, 44. श्रीमती सत्या देवी पुत्री वीरबल पुत्र जैदयाल, 45. दीना नाथ पुत्र मैहलु पुत्र जैदल, 46. नरेन्द्र कुमार मैहलु पुत्र जैदल, 47. श्रीमती विमला देवी पुत्री मैहलु पुत्र जैदल, 48. टेक चन्द मृतक के जायज वारसान (क) नवीन कुमार, (ख) बोबी पुत्र एवं (ग) श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व0 श्री टेक चन्द, 49. चुनी लाल मृतक के जायज वारिस (क) सतीश कुमार, (ख) विजय कुमार, (ग) संजय कुमार पुत्रान चुन्नी लाल, 50. भीम चन्द पुत्र जांडो देवी पुत्री राम दास, 51. संजय कुमार पुत्र जगतू पुत्र राम दास, 52. सुदर्शना देवी पुत्री जगतू पुत्र राम दास, 53. सिमरता देवी पुत्री जगतू पुत्र राम दास, 54. सोनू देवी पुत्र जगतू पुत्र राम दास, 55. श्रीमती पानो देवी पुत्री जगतू पुत्र राम दास, 56. कृष्ण चन्द पुत्र डलकु पुत्र प्रभु, 57. बुदि चन्द पुत्र डलकु पुत्र प्रभु, 58. पूर्ण चन्द पुत्री डलकु पुत्र प्रभु, 59. चतरभुज पुत्र डलकु पुत्र प्रभु, 60. तिलको देवी पुत्री डलकु पुत्र प्रभु, 61. नीलम देवी पुत्री डलकु पुत्र प्रभु, 62. रीना देवी पुत्री डलकु पुत्र प्रभु, 63. कुन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री डलकु पुत्र प्रभु, 64. प्रेम चन्द, 65. कपूर चन्द मृतक के जायज वारसान (क) श्रीमती अरूणा देवी, (ख) ममता देवी (ग) वाला देवी पुत्रियां व (घ) बंशी लाल, (ङ) कुलदीप चन्द पुत्रान कपूर चन्द पुत्र दास पुत्र नजरू, 66. चमन लाल, 67. प्रीतम चन्द, 68. भगवान दास, 69. शशी पाल, 70. रमेश चन्द, 71. प्रशोतम चन्द पुत्र सालो पुत्र नजरु, 72. सीता राम पुत्र दीवाना पुत्र चड़तू, 73. अशोक कुमार पुत्र अमर सिंह पुत्र दीवाना, 74. श्रीमती वीना देवी पुत्री, 75. श्रीमती कान्ता देवी पुत्री, 76. श्रीमती स्नेह लता पुत्री, 77. श्रीमती सोनू देवी पुत्री, 78. श्रीमती केसरी उर्फ कमला देवी पत्नी स्व0 श्री अमर सिंह पुत्र दीवाना, 79. बरयाम सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र महल चन्द, 80. श्रीमती ओम कुमारी पुत्री तुलसी राम पुत्र घनैया, 81. श्रीमती लता कुमारी पुत्री, 82. श्रीमती शाम कुमारी, 83. श्रीमती राज कुमारी, 84. विद्या भूषण पुत्र आगया राम पुत्र घनैया, 85. वेदव्रत पुत्र, 86. गिरदारी पुत्र घनैया पुत्र परमा, 87. विपन कुमार पुत्र देश राज पुत्र नाथू, 88. कुमारी प्रगया दता पुत्री नरेन्द्र कुमार पुत्र देव व्रत, 89. कुमारी शोर्या दता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--दरखास्त बराये तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0 भू0 रा0 अधिनियम, 1954 बराये तकसीम अराजी खाता नं0 14, खतौनी नं0 30, खसरा नं0 176, 1170/201, कित्ता-2, तदादी 01-57-8 है0 स्थित महाल लुहारका मौजा दरीणी, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 जमा बन्दी साल 2016-17.

मुकद्दमा उनवान वाला अदालत हजा में जेरे गौर है जिसमें अदालत को यकीन हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील समन साधारण तरीका से न हो पा रही है लिहाजा प्रतिवादीगण को इस नोटिस मुस्त्री मुनादी द्वारा इत्तलाह दी जाती है कि वह मिति 05-07-2019 को असालतन या वकालतन सुबह समय 10.00 पूर्वाहन बराय पैरवी मुकद्दमा हाजिर आए हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी दीगर कोई उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 28-05-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी दरीणीे, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।3128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़ 1941

In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Leela Devi w/o Sh. Suresh Sharma, r/o Sharma Niwas, P.O. Kamla Nagar, Tehsil and District Shimla, H.P.

. . Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Leela Devi w/o Sh. Suresh Sharma, r/o Sharma Niwas, P.O. Kamla Nagar, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her son namely MANJEET SHARMA, DOB (02-09-2014) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 28-07-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 29th day of June, 2019.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

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Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-07-02.71_gazette_2019-02_07_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-07-02.71_gazette_2019-02_07_2019.