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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 76, 08 July 2019

Published 08 July 2019

Gazette no.
76
Gazetteid
76/GAZETTE/2019-08/07/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-07-08.76_gazette_2019-08_07_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 मई, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)--224/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और 76-राजपत्र/2019-08-07-2019 (3533) 3534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

नस्ति स ं ख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित ह ै हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर म े ं मुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
85 धनौटी भदरोल बूहला 156 685, 687, 688/1, 1315/2 ि कत्ता..4 6-54-04 उत्तरः-अराजी महाल भदरोल बूहला। दक्षिणः-सीमा महाल बन (नाला)। पूर्वः-डी0पी0एफ0 झुंगादेवी प श्चिमः-अराजी महाल भदरोल बूहला। पालमपुर पालमपुर कांगड़ा

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-224 /2014, dated

27th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-224 /2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

3535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Division District
85 Dhanoti Bhadrol Buhla/156. 685, 687, 688/1, 1315/2 K itta .. 4 6-54-04 North:-Area Muhal Bhadrol Buhla. S outh:- Boundary Muhal Ban (Nala). East:-D.P.F. Jhunga Devi. W est:- Area Muhal Bhadrol Buhla. Palampur Palampur Kangra

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

____________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 मई, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-225/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन 3536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
88 बिन्द्राबन 1. चिम्बलहार 91. 2 . बिन्द्राबन 208. 3 . लोहारल 206. 4 . भडू ़़़ ं 209. 5 .कलयालकड 207. 6 . खिलडू 210. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 18, 22, 25, 27, 215, 219, 221, 403/1, 404 कित्ता . . 17 6 0, 62, 63, 65, 72, 74, 105/2/1, 109/3, 111, 113/3, 115, 117, 118, 125, 126/1, 215, 216, 218/1, 219, 220, 228, 234, 234/1, 235, 236/1 ि कत्ता . . 25 4 , 5, 6/1, 8 कित्ता . . 4 1 , 129 कित्ता . . 2 7 52, 753, 768, 770, 772, 773, 774, 775 कित्ता . . 8 8 13/771/1, 364, 366 कित्ता . . 3 23-36-64 3 0-85-39 1 -97-43 5 -10-61 4 -92-09 3 -08-66 उत्तरः-सीमा महाल भगोटला द क्षिणः-सीमा महाल कल्यालकड व भडू प ू र्वः-सीमा महाल डिफरपट व बिन्द्रावन प श्चिमः-सीमा महाल चिम्बलहार व नाला पालमपुर पालमपुर कांगड़ा
कुल कित्ता . . 59 69-30-82

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।3537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-225 /2014, dated

27th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-225 /2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Fosrests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Division District
88 Bindraban 1. Chimbalhar 91. 2 . Bindraban 208. 3 . Loharal 206. 4 . Bhadun 209. 5 . Kalyalkar 207. 6 . Khilru 210. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 18, 22, 25, 27, 215, 219, 221, 403/1, 404 Kitta . . 17 6 0, 62, 63, 65, 72, 74, 105/2/1, 109/3, 111, 113/3, 115, 117, 118, 125, 126/1, 215, 216, 218/1, 219, 220, 228, 234, 234/1, 235, 236/1 Kitta . . 25 4 , 5, 6/1, 8 Kitta . . 4 1 , 129 Kitta . . 2 7 52, 753, 768, 770, 772, 773, 774, 775, Kitta . . 8 8 13/771/1, 364, 366 Kitta . . 3 23-36-64 3 0-85-39 1 -97-43 5 -10-61 4 -92-09 3 -08-66 North;- Boundary Muhal Bhagotla. S outh:- Boundary Muhal Kalyalkar & Bhadun. E ast:- Boundary Muhal Differpat & Bindraban. W est:- Boundary Muhal Chimbalhar & Nala. Palampur Palampur Kangra
Total Kitta . . 59 69-30-82

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

3538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 मई, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-226/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पष्चात पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

नस्ति संख्या वन का नाम जिसे संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त सहित महाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र ह ैक्टेयर में मुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
89 तलोल 1. भदरोल उपरला 172. 2 . भदरोल बहूला 156. 3 . डईं 703, 726/1, 729 कित्ता . . 3 1 495/1, 1496, 1497, 1498, 1499, 1914/1, 1915/1, 1917, 1918, 1919/1, 1920, 1921, 1922, 1934, 1935, 1936, 1937, 1996, 2021/1997, 2023/1997, 2024/1997, 1998, 2037/2020/1 कित्ता . . 23 1 , 2, 3/1 कित्ता . . 3 1-82-25 3 0-67-76 1 0-15-22 उत्तर ः-रकबा महाल भदरोल उपरला व बस्ती तलोल। द क्षिण ः-रकबा महाल डईं। प ू र्व ः-अराजी महाल भदरोल बहूला। प श्चिम ः- जनेड खड्‌ड। पालमपुर पालमपुर कांगड़ा
कुल कित्ता-29 42-65-23

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।3539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 [Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-226 /2014, dated 27th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-226/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Division District
89 Talool 1. Bhadrol Uperla 172. 2 . Bhadrol Bahula 156. 3 . Dain. 155. 703, 726/1, 729 Kitta . . 3 1 495/1, 1496, 1497, 1498, 1499, 1914/1, 1915/1 1917, 1918, 1919/1, 1920, 1921, 1922, 1934, 1935, 1936, 1937, 1996, 2021/1997, 2023/1997, 2024/1997, 1998, 2037/ 2020/1 Kitta . . 23 1 , 2, 3/1 Kitta . . 3 1-82-25 3 0-67-76 1 0-15-22 North :-Area Muhal Bhadrol Uperla & Basti Talool. S outh:- Area Muhal Dain. E ast :- Area Muhal Bhadrol Bahula. West :- Janed Khad Palampur Palampur Kangra
Total Kitta . . 29 42-65-23

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-227/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की 3540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में म ुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
90 झरेठगुजरां 1. भंगाली 110. 2 . झरेठ जगियां 109. 902/1, 1028/906/1, 1019/1, 1020, 1021 कित्ता . . 5 1 11 25-87-29 0 -91-06 उत्तर ः-सीमा महाल भंगाली और सड़क। दक्षिण :-सीमा महाल झरेथ थकरन, बीलाल और खड। प ू र्व ः-सीमा महाल झरेथ जगियां। प श्चिम ः- सीमा महाल झरेथ ठाकरन पालमपुर पालमपुर कांगड़ा
कुल कित्ता-6 26-78-35

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

_________

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-227/2014, dated

27th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-227 /2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

3541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Division District
90 Jhareth Gujran. 1. Bhangali. 110. 2 . Jhareth Jaggian. 109. 902/1, 1028/906/1, 1019/1, 1020, 1021 KitTa . . 5 1 11. KitTa . . 1 25-87-29 0 -91-06 North:-Boundary Muhal Bhangali & Road. S outh:- Boundary Muhal Jhareth Thakran, Beelal & Khad. E ast:- Boundary Muhal Jhareth Jaggian. W est:- Boundary Muhal Jhareth Thakran. Palampur Palampur Kangra
Total Kitta . . 6 26-78-35

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-228/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन 3542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्‌पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन मे परिवर्तित ं किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
91 रझूं-तृतीय 1. वैहल 111. झरेठ 2. जगियां 109. 3 . कोरना 115. 315/1, 703/1, 704/1, 705/1, 736/1, 737/1, 739, 1042, 1045/1 कित्ता . . 9 1 431/1076/1, 1077/1, 1078/1, 1176, 1177, 1196/1, 1260/1, 1262, 1263, 1265, 1266/1, 1267/1, 1268/1, 1284/1, 1427 कित्ता . . 15 5 14/1, 610/1, 611, 612, 613 कित्ता . . 5 22-90-10 1 2-33-67 2 5-14-45 उत्तरः-मलकीयती रकबा वैहल व झरेठ जगियां। दक्षिणः-सीमा महाल लजेहड व कोरना। प ू र्वः-सीमा महाल खतीन,चौवू,वैहल व झरेठ जगियां। प श्चिमः-सीमा महाल कोरना व झरेठ ठाकरां। पालमपुर पालमपुर कांगड़ा
कुल कित्ता . . 29 60-38-22

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

________

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-228 /2014, dated

27th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th May, 2019

No. FFE-B-F(14)-228/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

3543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941

And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal with Hadbast No. Khasra No. Area in Hectare Cardinal Boundaries Forest Range Division District
91 Rajhun-III 1. Baihal 111. 2 . Jhareth Jaggian. 109. 3 .Korna 115. 315/1, 703/1, 704/1, 705/1, 736/1, 737/1, 739, 1042, 1045/1 Kitta . . 9 1 431/1076/1, 1077/1, 1078/1, 1176, 1177, 1196/1, 1260/1, 1262, 1263, 1265, 1266/1, 1267/1, 1268/1, 1284/1, 1427 Kitta . . 15 5 14/1,610/1,611, 612,613 Kitta . . 5 22-90-10 1 2-33-67 2 5-14-45 North :-Private land Baihal & Jhareth Jaggian. S outh:- Boundary Muhal Lajehar &Korna. E ast:- Boundary Muhal Khatten, Chauvu, Baihal & Jhareth Jaggian. W est:- Boundary Muhal Korna & Jhareth Thakran. Palampur Palampur Kangra
Total Kitta . . 29 60-38-22

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Confidential & Cabinet)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 5th July, 2019

No. GAD-C(CC)1(A)1/2017-L.—The Governor, Himachal Pradesh on the recommend- ation of the Chief Minister is pleased to accept the resignation of Sh. Kishan Kapoor, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister, Himachal Pradesh from the Council of Ministers in public interest, with immediate effect.

By order, B. K. AGARWAL, Chief Secretary.

3544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Confidential & Cabinet)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 5th July, 2019

No. GAD-C(CC)1(A)1/2017-L.—In pursuance of the provisions of the Rule 6(1) of Rules of Business of the Government of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh on the recommendation of the Chief Minister is pleased to re-allocate the following portfolios to the Chief Minister in addition to the portfolios already allocated to him in public interest, with immediate effect:—

1. Food, Civil Supplies & Consumer Affairs 2. Election

By order,

B. K. Agarwal, Chief Secretary.

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गृह मंत्रालय

(महा रजिस्ट्रार का कार्यालय, भारत)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2019

संख्या का. आ. 2221(अ).--केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना, 2021 के पूर्व-परीक्षण के संचालन के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करती है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 12 अगस्त, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक पूर्व, परीक्षण संचालित किया जाएगा।

{फा. सं. 9/7/2019-सीडी(सीइएन)}

विवेक जोशी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त।

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MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2019

No. S.O.2221 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby extends the provisions of the said Act, for conduct of pre-test of Census of India, 2021. The pre-test shall be conducted from 12th August, 2019 to 30th September, 2019 in all the State and Union Territories.

{F.No.9/7/2019-CD(CEN)}

VIVEK JOSHI, Registrar General and Census Commissioner.

3545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941

In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra, H.P.

1. Mr. Rohit Malhotra s/o Sh. Vinod Kumar, r/o Ward No. 7 Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

2. Sarita Devi d/o Sh. Nirmal Singh, r/o Village Lag Thakra, P.O. Baliana, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.).

Versus

The General Public

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 22-09-2017 at their residence Village Jamula, P.O. Tang Narwana. But has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i. e. Secretary, G.P. Tang Narwana.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 22-07-2019 at Tehsil Office Dharamshala at 2.00 P.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 27-06-2019.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Dharamshala.

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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्रीमती Satinder Kour बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता। 3546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 श्रीमती Satinder Kour w/o Sh. Harpal Singh, r/o Village and P.O. Sudher, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Mr. Kamalpreet Singh जन्म दिनांक 29-01-2003 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Mr. Kamalpreet Singh का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला

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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्रीमती Brijesh Sharma बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Brijesh Sharma w/o Sh. Rattan Lal Sharma, r/o Shiv Bihar Ram Nagar, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Vimal Sharma की जन्म दिनांक 31-05-2002 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Vimal Sharma का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 08-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री Pema Ugen बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।3547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 श्री Pema Ugen s/o Late Sh. Dhondup, r/o H. No. 970, Bhagsu Road Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी (Pema Ugen) जन्म दिनांक 07-09-1977 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Pema Ugen का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

आम जनता श्रीमती Manjeet Kour बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Manjeet Kour w/o Sh. Pardeep Singh, r/o Village and P.O. Dari, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके maternal uncle Sh. Mittru की मृत्यु दिनांक 23-01-2001 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Mittru की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

Kamal Kishore Thakur बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता। 3548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 श्री Kamal Kishore Thakur s/o Late Shri Prem Singh, r/o Ward No. 6, Pensioners Lines Chilgari, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Brother Kardam Singh Thakur की मृत्यु दिनांक 26-06-2011 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Kardam Singh Thakur की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

Sh. Tenzin Lekmey बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Tenzin Lekmey s/o Late Mr. Yeshi, r/o House No. 980, Tipa Road Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकीे (Tenzin Lekmey) जन्म दिनांक 28-01-1981 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Lekmey का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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In the Court of Smt. Niraj Chandla, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Pawan Kumar s/o Late Shri Bhoop Ram, r/o Village Sundhut, P. O. Salana, Gram Panchayat Thari, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

3549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941

Whereas Sh. Pawan Kumar s/o Late Shri Bhoop Ram, r/o Village Sundhut, P.O. Salana, Gram Panchayat Thari, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his daughter named—Ranvi d/o Sh. Pawan Kumar s/o Late Shri Bhoop Ram, r/o Village Sundhut, P.O. Salana, Gram Panchayat Thari, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Thari, Tehsil and District Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Ranvi daughter 14-04-2014

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter of the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Thari, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 21-06-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Smt. Niraj Chandla, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Meena Devi w/o Shri Ramesh Kumar, r/o Village Rahuki Chouri, P.O. Devnagar, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Meena Devi w/o Shri Ramesh Kumar, r/o Village Rahuki Chouri, P.O. Devnagar, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of her son named—Arun s/o Sh. Ramesh Kumar, r/o Village Rahuki Chouri, P.O. Devnagar, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Moolbari (Dev Nagar), Tehsil and District Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Arun son 24-12-2014

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Moolbari (Dev Nagar), Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one3550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 24-06-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Kuldeep s/o Late Shri Sehaj Ram, r/o Village Dhari, P.O. Dhari, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Kuldeep s/o Late Shri Sehaj Ram, r/o Village Dhari, P.O. Dhari, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his son named Aman s/o Sh. Kuldeep s/o Late Shri Sehaj Ram, r/o Village Dhari, P.O. Dhari, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Jalel, Tehsil and District Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of birth
1. Aman son 05-09-2010

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Jalel, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 06-07-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, H.P.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

दावा सं0 : 14/13 ऑफ 2018

ता0 मजरुआ : 17-11-2018 श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू राम, निवासी ग्राम सोड़ा ध्याड़ी, डा0 ठोड़ निवाड़, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

3551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.

श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू राम, निवासी ग्राम सोड़ा ध्याड़ी, डा0 ठोड़ निवाड़, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपना नाम श्री योगेन्द्र सिंह दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम श्री योगेन्द्र सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा सोड़ा ध्याड़ी, उप-तहसील नारग में श्री चन्द्रमोहन दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा सोड़ा ध्याड़ी, उप-तहसील नारग में दरुस्त करवाकर श्री चन्द्रमोहन के स्थान पर श्री योगेन्द्र सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम श्री योगेन्द्र सिंह राजस्व अभिलेख मौजा सोड़ा ध्याड़ी में श्री चन्द्रमोहन के स्थान पर श्री योगेन्द्र सिंह दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

दावा सं0 : 10/13 ऑफ 2016

ता0 मजरुआ : 04-09-2016 श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री आनन्द सिंह, निवासी ग्राम लाना मच्छेर, डा0 छपांग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953. श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री आनन्द सिंह, निवासी ग्राम लाना मच्छेर, डा0 छपांग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपना नाम श्री प्रवीन कुमार दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम श्री प्रवीन कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा बडू शरेरा, उप-तहसील नारग में श्री पवन कुमार दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा बडू शरेरा, उप-तहसील नारग में दरुस्त करवाकर श्री पवन कुमार के स्थान पर श्री प्रवीन कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम श्री प्रवीन कुमार राजस्व अभिलेख मौजा बडू शरेरा में श्री पवन कुमार के स्थान पर श्री प्रवीन कुमार दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।3552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

दावा सं0 : 11/13 ऑफ 2018

ता0 मजरुआ : 14-11-2018 श्री स्वरुप दत्त पुत्र श्री मनसा राम, निवासी ग्राम नोम तोटू, डा0 सरसू, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.

श्री स्वरुप दत्त पुत्र श्री मनसा राम, निवासी ग्राम नोम तोटू, डा0 सरसू, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपना नाम श्री स्वरुप दत्त दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम श्री स्वरुप दत्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा नोम तोटू, उप-तहसील नारग में श्री स्वरुप राम दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा नोम तोटू, उप-तहसील नारग में दरुस्त करवाकर श्री राम स्वरुप के स्थान पर श्री स्वरुप दत्त दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम श्री स्वरुप राम राजस्व अभिलेख मौजा नोम तोटू में श्री स्वरुप राम के स्थान पर श्री स्वरुप दत्त दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

दावा सं0 : 11/13 ऑफ 2018

ता0 मजरुआ : 14-11-2018 श्री स्वरुप दत्त पुत्र श्री मनसा राम, निवासी ग्राम नोम तोटू, डा0 सरसू, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.

श्री स्वरुप दत्त पुत्र श्री मनसा राम, निवासी ग्राम नोम तोटू, डा0 सरसू, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपना नाम श्री स्वरुप दत्त दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम श्री स्वरुप दत्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा बनाड़ कलोन,3553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 उप-तहसील नारग में श्री स्वरुप राम दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा बनाड़ कलोन, उप-तहसील नारग में दरुस्त करवाकर श्री स्वरुप राम के स्थान पर श्री स्वरुप दत्त दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम श्री स्वरुप राम राजस्व अभिलेख मौजा बनाड़ कलोन में श्री स्वरुप राम के स्थान पर श्री स्वरुप दत्त दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 25-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री विपिन वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री हरी चन्द पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी काथला, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री हरी चन्द पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी काथला, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र दिक्षित चौहान की जन्म तिथि 21-06-2013 है का नाम ग्राम पंचायत शामरा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-07-2019 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर दिक्षित चौहान का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-06-2019 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। विपिन वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विपिन वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री अरूण कुमार पुत्र श्री सन्त राम, निवासी चौकर, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

3554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अरूण कुमार पुत्र श्री सन्त राम, निवासी चौकर, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्रियों वंशीका व अवनी जिनकी जन्म तिथि क्रमशः 12-04-2012 व 29-11-2014 है का नाम ग्राम पंचायत चौकर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-07-2019 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर वंशीका व अवनी के नाम एवं जन्म तिथी को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-06-2019 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। विपिन वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विपिन वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री अनिल धीमान पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी बान्दल, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अनिल धीमान पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी बान्दल, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री मानवी धीमान की जन्म तिथि 26-12-2013 है का नाम ग्राम पंचायत चौकर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-07-2019 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर मानवी धीमान का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-06-2019 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। विपिन वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 ब अदालत श्री राजीव रांटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्रीमती रीना पत्नी श्री सत्यापाल, निवासी नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती रीना पत्नी श्री सत्यापाल, निवासी नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र करन कुमार की जन्म तिथि 13-05-2006 है का नाम ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-07-2019 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर करन कुमार का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-06-2019 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। राजीव रांटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रदीप सिंह पुत्र कुन्दन सिंह, निवासी बढ़ोल, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता प्रदीप सिंह पुत्र कुन्दन सिंह, निवासी बढ़ोल, मौजा व डा0 बढ़ोल, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती हेतु (हि0प्र0) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 (A) के अनुसार प्रार्थना-पत्र गुजारा है। जिसके अनुसार उनके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में कुन्दनू पुत्र सोभा गलत दर्ज है। जबकि परिवार नकल, आधार कार्ड में उनके पिता का सही नाम कुन्दन सिंह पुत्र सोभा दर्ज है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त दुरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस प्रकाशन के 20 दिनों के अन्दर इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष पेश करें।

आज दिनांक 22-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एल0 शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।3556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

उजागर सिंह पुत्र सोभा राम, निवासी ग्राम व डाकघर बढ़ोल, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उजागर सिंह पुत्र सोभा राम, निवासी ग्राम व डाकघर बढ़ोल, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में अपने नाम की दुरुस्ती हेतु (हि0 प्र0) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 (A) के अनुसार प्रार्थना-पत्र गुजारा है। जिसके अनुसार उनका नाम राजस्व अभिलेख में जागर सिंह पुत्र सोभा राम गलत दर्ज है। जबकि परिवार नकल, आधार कार्ड, शिक्षा के प्रमाण-पत्र में उनका सही नाम उजागर सिंह पुत्र सोभा राम दर्ज है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त दुरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस प्रकाशन के 20 दिनों के अन्दर इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष पेश करें।

आज दिनांक 22-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एल0 शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

दरख्वास्त बमुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड महाल ललड़ी की जमाबन्दी साल 2013-14 में बलदेव चन्द पुत्र शंकर दास की बजाये राज कुमार पुत्र शंकर दास दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

बजरिया इश्तहार :

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी राज कुमार पुत्र शंकर दास पुत्र बाबू, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल ललड़ी की जमाबन्दी साल 2013-14 में बलदेव चन्द पुत्र शंकर दास पुत्र बाबू गलत चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम राज कुमार पुत्र शंकर दास पुत्र बाबू है।3557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 15-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवें। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 27-06'2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।

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ब अदालत श्री अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 24-07-2019 दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा पुत्री श्री दीना नाथ, वासी अप्पर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) हाल वासी मकान नं0 101, एकता विहार अंबाला कैंट, हरियाणा . . सायल।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेरे धारा 37 के तहत उप-महाल कस्वा व उप-महाल ठाकुरद्वारा में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम कृष्णा देवी शर्मा पुत्री श्री दीना नाथ है जबकि उप-महाल कस्वा व ठाकुरद्वारा के राजस्व अभिलेख में उसका नाम किशनी देवी पुत्री दीना नाथ दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त नाम को दुरुस्त करके किशनी देवी उपनाम कृष्णा देवी शर्मा पुत्री श्री दीना नाथ दर्ज करवाना चाहती है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 24-07-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 25-06-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

अपूर्व शर्मा,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।3558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 ब अदालत श्री अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/B & D./2019

परमजीत कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह, वासी वार्ड नं0 3, मोहल्ला गुलआ ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में परमजीत कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह, वासी वार्ड नं0 3, मोहल्ला गुलआ, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका स्वयं का जन्म गांव देहलां में दिनांक 14-02-1972 को हुआ था लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत देहलां अप्पर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सकी है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत देहलां अप्पर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

अपूर्व शर्मा,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/B. & D./2019

रमन गिल पुत्र स्व0 श्री हरी कृष्ण, वासी वार्ड नं0 3, मोहल्ला गुलआ, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में रमन गिल पुत्र स्व0 श्री हरी कृष्ण, वासी वार्ड नं0 3, मोहल्ला गुलआ ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी3559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 माता श्रीमती उषा रानी पत्नी स्व0 श्री हरी कृष्ण की मृत्यु एल0आई0जी0-107, रक्कड़ कलोनी में दिनांक 18-12-2009 को हुई थी लेकिन अज्ञानता के कारण मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सकी है। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

अपूर्व शर्मा,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुरेन्द्र कुमार अत्री, रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी, गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)

अंकुश कुमार एवं सोनिका चौधरी बनाम आम जनता विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।

श्री अंकुश कुमार पुत्र श्री सुखदेव सिंह, निवासी वडोह, सब-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी सोनिका चौधरी पुत्री श्री अश्वनी कुमार, निवासी गांव अम्बोटा, सब-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ दिनांक 06-01-2019 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-07-2019 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 11-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुरेन्द्र कुमार अत्री,

रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी,

गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)।3560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 CHANGE OF NAME I, No. 162949-R, Rank POME, Tilak Raj s/o Late Shri Keshav Ram, r/o Village Dhatti (Dadhona), P.O. Rohan, Tehsil Palampur, District Kangra, H. P. declare that in my service record my wife, daughter & son's name wrongly entered as Swarna Sharma, Sneha Sharma, Subham Sharma, instead of their correct names & DOB Swarna Kumari (wife) 20-03-1967, Sneh Sharma (daughter) 07-04-1992, Shubham Sharma (son) 16-09-1994. Concerned Note.

TILAK RAJ s/o Late Shri Keshav Ram, r/o Village Dhatti (Dadhona), P.O. Rohan, Tehsil Palampur, Distt. Kangra, H.P. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 08 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-07-08.76_gazette_2019-08_07_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-07-08.76_gazette_2019-08_07_2019.