राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 जून, 2019
संख्या इण्ड-II(बी)2-4/2013.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, 77-राजपत्र/2019-09-07-2019 (3561) 3562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 1941 उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश में प्रसार अधिकारी (उद्योग) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, प्रसार अधिकारी (उद्योग) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मेंे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
2. निरसन और व्यावृाियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड-II(बी)2-19/2006 तारीख 14-05-2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, प्रसार अधिकारी (उद्योग) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
2. ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, मनोज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।
---------
उपाबन्ध 'क' उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश में प्रसार अधिकारी (उद्योग) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--प्रसार अधिकारी (उद्योग)
2. पदों की संख्या.--82 (बयासी)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.--1. नियमित पदधारियों के लिए पे बैंड `10300-34800 जमा 3600 रूपए ग्रेड पे। 2. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां स्तम्भ संख्या 15-(क) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 13900/- रुपए प्रतिमास।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गयी नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः3563 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941 परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु की सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी, जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। टिप्पणः--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः--(क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः--किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। (ख) वांछनीय अर्हताएंः--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.-- आयुः--लागू नहीं।
शैक्षिक अहर्ताएंः--जैसा कि नीचे कॉलम संख्या 11 के सामने विहित है।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणोें को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।
(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
10. भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदाें)े की प्रतिशतता.--(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति/स्थानन द्वारा।
11. प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--निम्नलिखित में से प्रोन्नति/स्थानन द्वाराः--
(i) लिपिकों/कनिष्ठ सहायकों के सामान्य लिपिकीय संवर्ग के पदधारियों में से, जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 102 की शैक्षिक अर्हता रखते हों और जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो . .25 प्रतिशत;
3564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 1941 (ii) ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारियों में से, जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 102 की शैक्षिक अर्हता रखते हों तथा जिनका 8 (आठ) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो . .15 प्रतिशत; और (iii) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से, जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 102 की शैक्षिक अर्हता रखते हों तथा जिनका 6 (छह) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 6 (छह) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 102 की शैक्षिक अर्हता रखते हों और जिनका कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक तथा आशुटंकक का संयुक्ततः 8 (आठ) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल भी सम्मिलित होगा . .10 प्रतिशतः परन्तु यदि उपरोक्त संभरक (पोषक) प्रवर्गों के पदधारी 10+2 की विहित अर्हता नहीं रखता है/रखते हैं किन्तु अन्यथा पात्र हैं तो उसे/उन्हें इस शर्त के अधीन प्रसार अधिकारी (उद्योग) के पद पर प्रोन्नति/ स्थानन के लिए विचारा जाएगा कि उसे/उन्हें इन नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर 10+2 की विहित अर्हता प्राप्त करनी होगी तथा वह 10+2 की शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् ही देय तारीख से वार्षिक वेतन वृद्धि का पात्र होगा/होगी। ऐसा न होने पर उसे पूर्ववर्ती पद पर पदावनत (प्रत्यावर्तित) कर दिया जाएगा और केवल अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् ही भविष्य में प्रोन्नति के लिए विचारा जाएगाः
परन्तु यह और कि उपरोक्त शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिनकी अधिवर्षिता की तारीख इन नियमों के प्रकाशन की अवधि के तीन वर्ष के भीतर हैः
परन्तु यह और कि प्रसार अधिकारी (उद्योग) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित बीस बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः--
| रोस्टर बिन्दु संख्या | प्रवर्ग |
| पहला, पांचवा, नौवां, तेरहवां एवं सतारहवां | प ा ्र न्नति द्वारा े (लिपिकीय संवर्ग) |
| द ूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, दसवां, बारवां, चौदहवां, सोलहवां, अठारहवां एवं बीसवां। | सीधी भर्ती द्वारा |
| तीसरा, ग्यारहवां एवं उन्नीसवां | प ा ्र न्नति द्वारा े (ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी) |
| सातवां एवं पन्द्रहवां | प ा ्र न्नति द्वारा े (कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक) |
टिप्पण.--रोस्टर जब तक समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात् रिक्ति, उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी, जिससे पद रिक्त हुआ है।
(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगीः3565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941 परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्हाेंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-I.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/ सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण-II.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना
6. जिला कांगड़ा के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिले में उप-तहसील कामराउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गुशैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच बगड़ा, ऊपरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। स्पष्टीकरण-III.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ़/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
1. उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान 2. राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
3. कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र। 3566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 1941 (2) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमाें में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धाें के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः (i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे ओैर विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धाें के अन्तर्गत् भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धाें के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधाें के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-- सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्ंयाकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक3567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941 परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15(क). संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-- (1) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश में प्रसार अधिकारी (उद्योग) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त प्रसार अधिकारी (उद्योग) को `13900/- प्रतिमाह की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 417/- की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रकिया.--(क) पद (पदों) का आनाः
संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसा कि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 13900/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 417/- की दर से (पे बैण्ड 3568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 1941 का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसनेे तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ इर्. पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गोंं के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के अध्यधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं ।3569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941 18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदो)ं की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
परिशिष्ट-I
| 1. | लिखित परीक्षा {लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा मे ं 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिये जायेंगे}। | 85 अंक |
| 2. | अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है ः- i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता ( = 2.5 अंक {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता को 0.025 से गुणा किया जाएगा। उदाहरणार्थ, किसी व्यष्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है, जो उसे 1.25 अंक (50x0.025=1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे}। ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित = 01 अंक ( iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध ( राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा = 01 अंक iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य ( सरकारी/अर्ध-सरकारी सेवा में नहीं है = 01 अंक v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन ( = 01 अंक vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/ ( भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता = 01 अंक ( vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000 से कम (समस्त =02 अंक स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब ( viii) विधवा/तलाक शुदा/अकिंचन/एकल महिला = 01 अंक ix) इकलौती पु़त्री/अनाथ = 01 अंक ( ( x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण = 01 अंक ( xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) 2.5 अंक | 15 अंक |
उपाबन्ध-II प्रसार अधिकारी (उद्योग) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमती..................................................................................................पुत्र/पुत्री श्री ....................................................................... निवासी.................................................. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, निदेशक उद्योग (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.................... को किया गया।
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रसार अधिकारी (उद्योग) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रसार अधिकारी (उद्योग) के रूप में ..............से प्रारम्भ होने और ............. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात ............... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम `13900/- प्रति मास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नही किया जाएगा । 5. नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना3571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941 होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसनेे तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी की नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर किए।
साक्षियों की उपस्थिति में :
1. ...........................
(नाम व पूरा पता)
प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर 1. ...........................
(नाम व पूरा पता)
द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर
----------
[Authoritative English text of this Department Notification No. Ind-II(B)2-4/2013 dated 7-6-2019 as
required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 7th June, 2019
No. Ind-II(B)2-4/2013.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal3572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 1941 Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Extension Officers (Industries), Class-III (Non- Gazetted) in the Department of Industries, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Industries, Extension Officer (Industries) Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal and Savings.—The Himachal Pradesh, Industries Department, Extension Officer (Industries) Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008 notified vide this department notification No. Ind-II(B)2-19/2006 dated 14-05-2008 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validity made or done or taken under these rules.
By order,
MANOJ KUMAR, Additional Chief Secretary (Industries).
____________
ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF EXTENSION OFFICER (INDUSTRIES) CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, HIMACHAL PRADESH
1. Name of Post.—Extension Officer (Industries)
2. Number of Posts.—82 (Eighty Two)
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.—(i) Pay band for regular incumbents ` 10300—34800+ ` 3600/- Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract ` employees 13900/- P.M. as per details given in Column No. 15-A.
5. Whether "Selection Post" or "Non-Selection" Post.—Non-Selection
6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years :
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis :
3573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment :
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government :
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Esstential Qualification(s):—Should be a graduate from a recognized University.
(b) Desirable Qualification:—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—Age.— Not applicable.
Educational Qualifications :—As prescribed against Column No. 11 below.
9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re- employment after superannuation and absorption.
10. Method(s) of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 50% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
(ii) 50% by promotion/placement.
3574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 194111. In case of recruitment, by promotion/secondment/transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion/placement from amongst the following:—
(i) The incumbents of Common Clerical Cadre of Clerks/Junior Assistants possessing the educational qualification of 10+2 from a recognized Board of School Education with 08 (eight) years regular service or regular combined with continuous service rendered, if any, in the grade . .25%;
(ii) The Gram Panchayat Avam Vikas Adhikaries possessing the educational qualification of 10+2 from a recognized Board of School Education with 08 (eight) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade . .15%; and (iii) The Junior Scale Stenographers possessing the educational qualification of 10+2 from a recognized Board of School Education with 06 (six) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade, failing which by promotion/placement from amongst the Junior Scale Stenographers possessing the educational qualification of 10+2 from a recognized Board of School Education with (08) eight years of regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, combined as Junior Scale Stenographer and Steno Typist which shall include two years essential service as Junior Scale Stenographers . .10%:
Provided that if the incumbent of the above feeder categories/posts does not possess recognized qualification of 10+2 but is otherwise eligible shall be considered for promotion/placement to the post of Extension Officer (Industries) subject to condition that he/she shall have to acquire the prescribed qualification of 10+2 within three years from the date of publication of these rules and will be eligible to draw his/her annual increment from due dates only after acquiring the qualification of 10+2, failing which he/she shall be revereted to the earlier post and shall be considered for promotion in future only after acquiring the requisite qualification:
Provided further that the above condition shall not be applicable in the case of those incumbents whose date of superannuation is within three years from the date of publication of these rules:
Provided that for filling up the posts of Extension Officer (Industries) the following 20 points post based roster shall be followed:—
| Roster Point No. | Category |
| 1st , 5th, 9th, 13th, & 17th | Promotee (Clerical Cadre) |
| 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, 12th, 14th, 1 6th, 18th & 20th | Direct |
| 3rd, 11th & 19th | Promotee (Gram Panchayat Avam Vikas Adhikari). |
| 7th & 15th | Promotee (Junior Scale Stenographer Cadre). |
Note.— As and when the representation by all the categories is achieved as per given percentage, thereafter the vacancy shall be filled up from the category which vacates the post.
(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion :
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation- I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
Explanation-II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba district
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish, Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchyats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu district
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath SubDivision of Kangra district
7. District Kinnaur
8. Katwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub- Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of ShillaiTehsil in Sirmaur district.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada- Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub- Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi district.
Explanation-III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under:
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/Tehsil headquarter.
3576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 1941(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
3577 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 194115. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test(objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Extension Officer (Industries) in Department of Industries, Himcahal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis :
Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:—The Director of Industries, H. P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Extension Officer (Industries) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ `13900/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of `417/- (3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director of Industries, H.P., will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I to these Rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I to these Rules, preceded by a screening test(objective type)/practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.
3578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 1941(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount ` 13,900/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 417/- (3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as junior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entiled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next Calendar year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty :
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis, who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
3579 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 194116. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not Applicable
18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s)
APPENDIX-I
| 1. WRITTEN EXAMINATION (Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks) | 85 Marks | |||
| 2. | Evaluation of candidate to be made in the following manner:— | 15 Marks | ||
| (i) | Weightage for the minimum educational qualification prescribed in the Recruitment & Promotion rules. { Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)}. | =2.5 Marks | ||
| (ii) | Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. | =01 Mark | ||
| (iii) | Landless family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. | =01 Mark | ||
| (iv) | Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi- Government service. | =01 Mark | ||
| (v) | Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity. | =01 Mark | ||
| (vi) | NSS (atleast one year)/ certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/ Medal winner in National Level sports competitions. | =01 Mark | ||
| (vii) | BPL family having family annual income (from all sources) below 40,000/- or as prescribed by the Government from time to time. | =02 Marks | ||
| (viii) Widow/ divorced/ destitute/single woman | =01 Mark | |||
| (ix) | Single daughter/Orphan | =01 Mark | ||
| (x) | Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution. | =01 Mark | ||
| (xi) | Experience upto a maximum of 5 years in Government/ Semi-Government Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year). | =2.5 Marks |
APPENDIX–II Form of contract/agreement to be executed between the Extension Officer (Industries) and the Government of Himachal Pradesh through Director of Industries, H.P. This agreement is made on this ................................................... day of ................... in the year............................ between Sh./Smt. ...................................................................... s/o/d/o Sh.............................................. r/o ...................................................................................... contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director of Industries, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Extension Officer (Industries) on contract basis on the following terms and conditions :
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Extension Officer (Industries) for a period of 1 year commencing on the day of ............... and ending on the day of ............ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the …………………. FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on .............................. and information notice shall not be necessary:
Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. That contractual amount of the FIRST PARTY will be `13900/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting in one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
3581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941 Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated uptothe calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointment on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ........................................................
........................................................
…………………………………... (Name and Full Address)
Signature of the (FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:
2. ........................................................
.........................................................
………………………………….... (Name and Full Address)
Signature of the (SECOND PARTY)3582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : ---/ई0 एम0/2019 अगली तारीख पेशी : 15-07-2019
संदीप कुमार
बनाम
आम जनता
विषय.--मैहकमा माल में नाम की दुरुस्ती करने बारे।
प्रार्थी श्री संदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री नेक राम, निवासी पलाख, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम खाता खतौनी नं0 178 व खाता नं0 303 वाकया महाल पलाख, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में गलती से सूरज कुमार लिखा गया है परन्तु अन्य सभी दस्तावेजों में सेदीप कुमार लिखा गया है, जोकि सही वह दुरुस्त है। इसे कागजात माल में संदीप कुमार करने के आदेश प्रदान करें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति कोे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज पेश न होने की सूरत में नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
-------
ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 8/तह0/2019 तारीख पेशी : 12-07-2019 संतोष कुमारी बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री राम सरन, निवासी सूरजपुर उपरला, डाकघर सूरजपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका जन्म 16-10-1954 को गांव सूरजपुर उपरला, डाकघर सूरजपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुआ है। जोकि ग्राम पंचायत सूरजपुर के अभिलेख में दर्ज न है जो कि दर्ज किया जाए।3583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बन्धित एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज दे। कोई एतराज न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए दिए जाएंगे। आज दिनांक 20-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
-------
ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा नं0 : /2019
तारीख पेशी : 22-07-2019
. . प्रार्थिया। श्रीमती सीमा पत्नी श्री राम सिंह, वासी गांव भ्रांता, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती सीमा पत्नी श्री राम सिंह, वासी गांव भ्रांता, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसके पति श्री राम सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह का देहांत दिनांक 21-08-2015 को गांव भ्रांता, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इनकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने पति की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत भ्रांता को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत श्री राम सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह की मृत्यु तिथि 21-08-2015 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 22-07-2019 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त राम सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मुत्यु, ग्राम पंचायत भ्रांता को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 19-06-2019 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।3584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 1941 ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्री Vikas Guleria बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Vikas Guleria s/o Sh. Late Someshwar Singh Guleria, r/o Village Kazanchi, Mohalla, P. O. & Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Brother Sh. Ashu Guleria की मृत्यु दिनांक 15-10-1997 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में मृत्यु पंजीकृत न है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Ashu Guleria की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 17-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 18-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
-----------------
ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 :
तारीख पेशी : 22-07-2019 श्री अंकुर
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
प्रार्थी श्री अंकुर कुमार पुत्र श्री अशोक शर्मा, निवासी गांव व डाकघर इंदौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका विवाह दर्ज न हुआ है। जिसे वह ग्राम पंचायत इंदौरा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विवाह दर्ज करवाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत इंदौरा के पंचायत रिकार्ड में विवाह दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।3585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941 आज दिनांक 25-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया। हस्ताक्षरित/- मोहर। ्
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
-------
ब अदालत श्री करतार सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) नीलम कुमारी पुत्री राजन कुमार, निवासी धानग, डाकघर धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नीलम कुमारी पुत्री राजन कुमार, निवासी धानग, डाकघर धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री नीलम कुमारी का जन्म दिनांक 6-10-1984 को महाल धानग में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत में पंजीकृत नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 24-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
----------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 तारीख रजुआ तारीख फैसला 06/2019 24-06-2019
Sh. Kamal Kishori s/o Sh. Gian Singh, r/o Village Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, H.P.
बनाम
1. आम जनता ग्राम कल्पा 2. प्रधान, ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) 3586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 1941 विषय.--प्रार्थी के पुत्रों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार :
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Kamal Kishori ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनका जन्म दिनांक 14-07-1989 को हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। अतः ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Kamal Kishori का जन्म दिनांक 14-07-1989 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-07-2019 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सचिव ग्राम पंचायत कल्पा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 24-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 तारीख रजुआ तारीख फैसला 05/2019 24-06-2019
Sh. Shamsher Singh s/o Late Sh. Tandup Ram, r/o Village Barang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, H.P.
बनाम
1. आम जनता ग्राम बारंग
2. प्रधान, ग्राम पंचायत बारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
विषय.--प्रार्थी के पुत्रों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार :
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Shamsher Singh ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके पुत्रों Ravinder Kumar व Chetan पुत्रान Sh. Shamsher Singh का जन्म दिनांक 15-10-2000 व 10-04-20033587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941 को हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत बारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत बारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः ग्राम पंचायत बारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Ravinder Kumar व Chetan पुत्रान Sh. Shamsher Singh का जन्म दिनांक 15-10-2000 व 10-04-2003 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत बारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23े-07-2019 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सचिव ग्राम पंचायत बारंग को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 24-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0
श्रीमती मनोरमा पत्नी श्री प्रदीप, निवासी गांव अढाल, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थिनी।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्रीमती मनोरमा पत्नी श्री प्रदीप, निवासी गांव अढाल, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी पुत्री कु0 श्वेता का जन्म दिनांक 20-02-2007 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अढाल के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत अढाल को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी कु0 श्वेता की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-07-2019 सायं 5 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि कु0 श्वेता की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 21-06-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 1941 ब अदालत श्री राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0
श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री निरंजन सिंह, निवासी गांव अढाल, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री निरंजन सिंह, निवासी गांव अढाल, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री कु0 कृतिका ठाकुर का जन्म दिनांक 14-10-2008 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अढाल के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत अढाल को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी कु0 कृतिका ठाकुर की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 22-07-2019 सायं 5 बजे तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि कु0 कृतिका ठाकुर की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 21-06-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0
श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री निरंजन सिंह, निवासी गांव अढाल, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री निरंजन सिंह, निवासी गांव अढाल, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र कार्तिक ठाकुर का जन्म दिनांक 02-02-2006 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अढाल के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत अढाल को दिये जावें।3589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी कु0 कार्तिक ठाकुर की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 22-07-2019 सायं 5 बजे तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि कार्तिक ठाकुर की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 21-06-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0
श्री सुरत सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी गांव बागी, डा0 लोअर कोटी, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री सुरत सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी गांव बागी, डा0 लोअर कोटी, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र मयंक चौहान का जन्म दिनांक 06-09-2003 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम को पंचायत मुन्छाडा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत मुन्छाडा को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी मयंक चौहान की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत मुन्छाडा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 22-07-2019 सायं 5 बजे तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि मयंक चौहान की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत मुन्छाडा में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मुन्छाडा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 21-06-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 1941 ब अदालत श्री राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0
श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव शेखल, डा0 ढाडी गुन्सा, तहसील रोहडू़ू, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव शेखल, डा0 ढाडी गुन्सा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र अर्जुन नागटा का जन्म दिनांक 12-04-2006 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत शेखल के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत शेखल को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी अर्जुन नागटा की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत शेखल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 22-07-2019 सायं 5 बजे तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि अर्जुन नागटा की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत शेखल में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत शेखल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 21-06-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0
श्री अरविन्द पुत्र श्री ज्ञान चन्द सिंह, निवासी गांव शेखल, डा0 ढाडी गुन्सा, तहसील रोहडू़ू, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द सिंह, निवासी गांव शेखल, डा0 ढाडी गुन्सा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र दक्ष नागटा का जन्म दिनांक 15-02-2010 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत शेखल के3591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941 जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसके नाम व जन्म को तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत शेखल को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी दक्ष नागटा की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत शेखल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 22-07-2019 सायं 5 बजे तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि दक्ष नागटा की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत शेखल में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत शेखल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 21-06-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री नारायण सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 3-XIII-B 2018
तारीख मरजुआ : 15-05-2018 श्री छोटी लाल पुत्र श्री हरिया, निवासी ग्राम फरोग, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
हरगाह खास व आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री छोटी लाल पुत्र श्री हरिया, निवासी ग्राम फरोग, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में अपना नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम मौजा धराल में चांद लाल पुत्र हरिया दर्ज है जोकि गलत है, जबकि उसका असल नाम मुताबिक परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, पहचान-पत्र, बैंक पासबुक के अनुसार छोटी लाल पुत्र हरिया है। जोकि सही व सत्य है जिस बारे उपरोक्त आवेदक ने महाल धराल के राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त करने बारे आवेदन किया है।
अतः इस विषय में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती करने बारे उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 20-07-2019 को या इससे पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 20-06-2019 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नारायण सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 1941 ब अदालत श्री राजेश कुमार नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-मण्डल डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0
श्रीमती लाल देवी पत्नी स्व0 श्री केवल सिंह, निवासी गांव धन्द्रवाडी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए नाम की दरूस्ती पंचायत रिकार्ड में किए जाने बारे।
श्रीमती लाल देवी पत्नी स्व0 श्री केवल सिंह, निवासी गांव धन्द्रवाडी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरख्वास्त पेश की है जिसमें आग्रह किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में श्रीमती लाल देई पत्नी स्व0 श्री केवल सिंह, निवासी गांव धन्द्रवाडी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश दर्ज है जो कि गलत है। अतः नाम दरूस्ती आदेश जारी किये जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 21-07-2019 को प्रातः 10 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। यदि निश्चित तारीख पेशी को किसी भी व्यक्ति से कोई एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो नाम की दरुस्ती हेतु ग्राम पंचायत गांव धन्द्रवाडी, तहसील डोडरा क्वार को एकतरफा आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 21-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि0प्र0।
----------
In the Court of Sh. Rishabh Sharma, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,
District Shimla, H.P.
Shri Vinod Kumar s/o Shri Kewal Ram, r/o Village Sheila, P. O. Jhiknipul, Tehsil Nerwa, . . Applicants. District Shimla, H.P.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Shri Vinod Kumar s/o Shri Kewal Ram, r/o Village Sheila, P. O. Jhiknipul, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of name of her Daughter namely Miss Payal whose date of birth (13-07-2005) in the Gram Panchayat Ruslah, Tehsil Nerwa, District Shimla, Himachal Pradesh.
3593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court or before 25-07-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided acordingly.
Given under my hand and seal of the court of this 18-06-2019.
Seal.
Sd/- (RISHABH SHARMA), Executive Magistrate, Tehsil Nerwa, District Shimla, H. P.
3594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़ 1941नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है