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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 83, 17 July 2019

Published 17 July 2019

Gazette no.
83
Gazetteid
83/GAZETTE/2019-17/07/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-07-17.83_gazette_2019-17_07_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 मई, 2019

संख्या इण्ड-(II) एफ/11-2/2007-II.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 34 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 6(9) 2014-बायलर, तारीख 25-10-2018 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में 83-राजपत्र/2019-17-07-2019 (3827) 3828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़ 1941 ऐसे बायलरों को, जो प्रतिष्ठापित किए गए हैं या जिनको भविष्य में प्रतिष्ठापित किया जाएगा, को बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 8 की उप-धारा (3), (4), (5), (6) और (7), धारा 10 की उप-धारा (1), धारा 14, 15, 16 और 22 के उपबन्धों के प्रवर्तन से अपवर्जित करते हैं और इस प्रकार इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 28-9-2017 के खण्ड 2 का निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन लोप/अधिक्रमण किया जाता है, अर्थात्‌ :-

(1) जब बायलर के उपयोग का प्रमाण-पत्र प्रवृत्त नहीं रहता है, तो बायलर का स्वामी बायलर का निरीक्षण करने और, निम्न प्रकार से ''बायलर इंजीनियर से वार्षिक प्रमाण-पत्र'' जारी करने के लिए किसी ''बायलर इंजीनियर'' को नियुक्त कर सकेगा।

''बायलर इंजीनियर से वार्षिक प्रमाण-पत्र''

बायलर/इकोनोमाइज़र की रजिस्ट्री संख्या

बायलर का प्रकार :

बायलर की रेटिंग :

विनिर्माण का स्थान और वर्ष :

अधिकतम सतत उद्वाष्पन :

मरम्मत के ब्यौरे :

हाइड्रोलिक परीक्षण .............. से ................ तक किया गया कि0 ग्राम/वर्ग सें0 मी0 तक बायलर के स्वामी का नाम, पता, दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या और ई-मेल पताः

(क) वहां का पता नहीं बायलर/इकोनोमाइजर जहां प्रतिष्ठापित है,

(ख) बायलर इंजीनियर का नाम, पता, दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या और ई-मेल पताः

(ग) ''बायलर इंजीनियर'' का प्रमाण-पत्रः

मैंने, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या.............................., तारीख के अधीन यथा अपेक्षित बायलर स्वामी के अनुरोध पर........................................ तारीख..................................उपरोक्त बायलर/इकोनोमाइजर का निरीक्षण कर लिया है और मैं, एतद्‌द्वारा, यह प्रमाणित करता हूं कि बायलर/इकोनोमाइजर अगले बारह मास की अवधि अर्थात्‌.............................................................. से ........................................... तक के दवाब पर चलाने के लिए उपयुक्त है।

बायलर इंजीनियर के हस्ताक्षर।

बायलर स्वामी के हस्ताक्षर। बी0ओ0ई0 प्रमाण-पत्र संख्या

तारीख :

स्थान :

(2) ''बायलर इंजीनियर'' वह व्यक्ति होगा :-

(i) जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक या उत्पादन या विद्युत संयंत्र अथवा धातुकर्म इंजीनियरिंग में स्नातक हो;

3829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941 (ii) बायलर ऑपरेशन इंजीनियरज रूल्ज़, 2011 के अधीन बायलर आपरेशन इंजीनियर के रूप

में दक्षता का प्रमाण-पत्र रखता हो।

(3) बायलर के स्वामी द्वारा ''बायलर इंजीनियर से वार्षिक प्रमाण-पत्र'' बायलर निदेशक या मुख्य बायलर निरीक्षक को अभिलेख के प्रयोजन के लिए ऑनलाईन या किसी अन्य पद्धति से प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) बायलर के स्वामी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह बायलर का संचालन और अनुरक्षण भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 के उपबन्धों और अधिनियम के अध्यधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार करें और वह उपबन्धों के किसी अतिक्रमण के लिए भी उत्तरदायी होगा। (5) ''बायलर इंजीनियर'' भारतीय बायलर अधिनियम, 1923, तद्‌धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों का अनुसरण करेगा और उक्त अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबन्धों के विरुद्ध किए गए किसी कार्य या लोप के लिए दायी और उत्तरदायी होगा।

(6) बायलर का स्वामी उपयोग में लाए जा रहे बायलरों के निरीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए या तो इस अधिसूचना के अनुसार ''बायलर इंजीनियर'' या भारतीय बायलर विनियम, 1950 के अनुसार ''सक्षम व्यक्ति'' या बायलर अधिनियम, 1923 के अनुसार ''निरीक्षण प्राधिकारी'' को नियुक्त कर सकेगा।

(7) बायलर अधिनियम, 1923 के शेष उपबंध और हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रचालित ''बायलर'' पर यथा लागू विनियम प्रवर्तन में रहेंगे।

आदेश द्वारा, मनोज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।

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[Authorative English text of this Department Notification No. Ind-II(F)11-2/2007-II, dated

30-5-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 30th May, 2019

No. Ind-II (F) 11-2/2007-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 34 of the Boilers Act, 1923 (No. 5—1923) and in pursuance of the directions given by the Government of India, Ministry of Commerce and Industry vide letter No. 6(9)2014-Boiler, dated 25-10-2018, the Governor, Himachal Pradesh excludes boilers which have been installed or which will be installed in future from the operation of the provision of sub-section (3), (4), (5), (6) & (7) of section 8, sub-section (1) of section 10, sections 14, 15, 16 and 22 of the Boilers Act, 1923 and as such the clause (2) of this department notification of even number dated 28-9-2017 stands omitted/superseded subject to the following conditions, namely:—

(1) When a certificate for use of boiler ceases to be in force, the owner of the boiler may engage a "Boiler Engineer" for carrying out inspection of boiler and issue "The Annual Certificate from Boiler Engineer" as given below :

3830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़ 1941 "Annual Certificate from Boiler Engineer"

Registry number of Boiler/Economiser

Type of Boiler

Boiler Rating

Place and year of manufacture

Maximum Continuous Evaporation

Details of repairs

Hydraulically tested on......................to....................... Kg/Cm2

Name, Address, Telephone No., Mobile No. and e-mail address of boiler owner:

(A) Address where Boiler/Economiser is installed:

(B) Name, Address, Telephone No., Mobile No. and e-mail address of "Boiler Engineer".

(C) Certificate of "Boiler Engineer":

I have inspected the above boiler/economizer on ................................... at the request of the boiler owner as required under Notification No........................................................................... dated.......................................................of Government of Himachal Pradesh and I hereby certify that the Boiler/Economiser is fit to operate for use at a pressure of .............................................. for a further period of 12 months i.e. from....................................to...............................................

Signature of Boiler Engineer

Signature of Boiler Owner.

BOE Certificate Number

Date:

Place:

(2) "Boiler Engineer" shall be a person:—

(i) Who is a graduate in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognized institution;

(ii) Holds a Certificate of Proficiency as Boiler Operation Engineer qualified under the Boiler Operation Engineers' Rules, 2011.

(3) "Annual Certificate from Boiler Engineer", shall be submitted by the owner of boiler to the Director of Boiler or Chief Inspector of Boilers or online or any other method for the purpose of record.

(4) It will be responsibility of the owner of the boiler to run and maintain it as per provisions of the Boilers Act, 1923 and regulations and rules framed under the Act and owner shall also be responsible for any violation of the provisions.

3831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941

(5) The "Boiler Engineer" shall follow the provision of the Boilers Act, 1923, rules & regulations framed thereunder and shall be liable and responsible for any act or omission committed against the provision of said Act, rules & regulations.

(6) Boiler owner can either engage "Boiler Engineer" as per this notification or "competent person" as per Indian Boiler Regulations, 1950 or inspecting authority as per Indian Boiler Act, 1923 for inspection and certification of boilers in use.

(7) Rest of the provisions of Indian Boilers Act, 1923 and regulations as applicable to Boilers operating in State of H.P. shall remain in operation.

By order,

MANOJ KUMAR, Additional Chief Secretary (Inds).

___________

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 08th July, 2019

No. Ind.-A(A)1-3/2017.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the up- gradation of one post of Joint Director of Industries to the post of Additional Director of Industries in the Pay Scale of ` 15600—39100+7600 G. P. in the Directorate of Industries, H. P., Shimla, with immediate effect.

By order,

MANOJ KUMAR, Addl. Chief Secretary (Inds.).

___________

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th July, 2019

No. Home-B (B)15-5/2003.—In exercise of the powers vested under Section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint following officers as Special Executive Magistrates under the said code to ensure propoer and effective arrangements of security during Shree Khand Yatra:—

1. Sh. Vipin Kumar Sharma Tehsildar, Banjar, District Kullu

2. Sh. Dikshant Thakur Tehsildar, Bhuntar, District Kullu

3. Sh. Pradeep Kumar Chandel Naib Tehsildar, Nither, District Kullu3832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़ 1941 The powers of Special Executive Magistrate shall be exercised within the local limits of Sub Division Anni during the period of 15th July, 2019 to 25th July, 2019 and further restricting them from carrying out Enquiry and Trial of cases under the Criminal Procedure Code which involve recording of evidence, sifting of evidence, application of mind and writing of order. The said officers shall cease to function as Special Executive Magistrate after 25th July, 2019 in so far as this notification is concerned.

By order,

Sd/-

Additional Chief Secretary (Home).

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कार्मिक विभाग

प्रशासनिक सुधार संगठन

अधिसूचना

शिमला-171 002, 16 जुलाई, 2019

संख्या पर0 (ए0 आर0) सी0 (15)-1/2015-वॉल्यूम-II.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख जो उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के अर्थान्तर्गत ''नियत तारीख'' होगी, से पूर्वोक्त अधिनियम प्रवर्तित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव,

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AR)C(15)-1/2015-Vol.-II,

dated 16 July, 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANISATION

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 16th July, 2019

No. Per. (AR) C(15)-1/2015-Vol.-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011 (8 of 2011), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to enforce the Act ibid with effect from the date of publication of this notification in Rajpatra, Himachal Pradesh, which shall be the "appointed day" within the meaning of sub-section 3 of Section 1 of the said Act.

By order,

Sd/- Chief Secretary.

3833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941 ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

1. Vakil Age 22 years s/o Sh. Ram Lal, r/o Village Jajri, P.O. Raili Jajri,Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur, H.P.

2. Varsha Age 21 years d/o Sh. Nikka Ram, r/o Village & P.O. Panyali, Tehsil Nadaun, . . प्रार्थी। Distt. Hamirpur, H.P.

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 25-07-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 25-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समार्हता, प्रथम श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 :

Smt. Rajni Devi बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Smt. Rajni Devi w/o Sh. Sanjay Orav, r/o Ward No. 12, Village Darnu, P.O. & Tehsil Dharamshala, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Mr. Manish Kumar की जन्म तिथि 15-04-2005 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Manish Kumar का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़ 1941 ब अदालत श्री संजय कुमार, हि0प्र0से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. ज्योति प्रकाश आयु 37 वर्ष पुत्र शेर सिंह, निवासी गांव साई कण्डी, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

2. सन्तोष आयु 37 वर्ष पुत्री वलविन्द्र कुमार राणा, निवासी मकान नं0 एस0-136, गली नं0 4, डी0 . . प्रार्थीगण। के0 मोहन गार्डन, वेस्ट दिल्ली, पिन-110059

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्त्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 22-07-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 15-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, हि0प्र0से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. चन्दन आयु 24 वर्ष पुत्र किशोरी लाल, निवासी गांव देवी, डाकघर मंरूह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा।

2. पूजा रानी आयु 25 वर्ष पुत्री ओम प्रकाश, निवासी गांव घन्डोल, डाकघर खडूल, तहसील . . प्रार्थीगण। पालमपुर जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्त्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 22-07-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 18-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941 ब अदालत तहसीलदार व अख्तयारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 37/19

श्री Anuranjan Rana s/o Sh. Daman Singh Rana

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Anuranjan Rana s/o Sh. Daman Singh Rana, VPO Dari, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Nephew Amrish Thapa s/o Sh. Anoop Kumar Thapa की जन्म दिनांक 07-11-1993 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Amrish Thapa की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 केस नं0 : 5/NT/2019

तारीख पेशी : 23-07-2019 श्री प्रताप चन्द पुत्र घुंघर, निवासी महाल कुवाली, डाकघर सुदर लाहड़, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-- नाम दरूस्ती।

प्रार्थी श्री प्रताप चन्द पुत्र घुंघर, निवासी महाल कुवाली, डाकघर सुदर लाहड़, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर तथा अन्य सभी जगह प्रताप सिंह पुत्र घुंघर दर्ज है, जबकि महाल कुवाली के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम गलती से प्रताप सिंह पुत्र घुंघर की जगह प्रताप चन्द पुत्र घुंघर दर्ज हो चुका है जो कि 3836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़ 1941 गलत है। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं। अतः राजस्व अभिलेख में मेरा नाम प्रताप चन्द के बजाये प्रताप चन्द उपनाम प्रताप सिंह पुत्र घुंघर दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री प्रताप चन्द पुत्र घुंघर, निवासी महाल कुवाली, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख महाल कुवाली के अभिलेख में प्रताप चन्द पुत्र घुंघर के बजाये प्रताप चन्द उपनाम प्रताप सिंह पुत्र घुंघर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 केस नं0 : 04/T/2019/Misc.

तारीख पेशी : 23-07-2019 श्री धर्म चन्द पुत्र श्री फेउ, निवासी गांव रामनगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-- नाम दरूस्ती।

प्रार्थी श्री धर्म चन्द पुत्र श्री फेउ, निवासी गांव रामनगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम महाल रामनगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में धर्मू पुत्र फेउ दर्ज है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख में मेरा नाम धर्म चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख महाल रामनगर में मेरा नाम धर्मू उपनाम धर्म चन्द दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा धर्म चन्द पुत्र श्री फेउ, निवासी गांव रामनगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख महाल रामनगर में धर्मू के बजाये धर्मू उपनाम धर्म चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 केस नं0 : 5/T/2019/Misc.

तारीख पेशी : 23-07-2019 श्री निक्कू राम पुत्र श्री मशन्द राम, निवासी गांव लिहास, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--नाम दरूस्ती।

प्रार्थी श्री निक्कू राम पुत्र श्री मशन्द राम, निवासी गांव लिहास, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम महाल लिहास, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में निक्का राम पुत्र मशन्द दर्ज है, जबकि आधार कार्ड व ग्राम पंचायत घरना के अभिलेख में मेरा नाम निक्कू राम दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त छिलग के महाल लिहास में मेरा नाम निक्का राम उपनाम निक्कू राम दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा निक्कू राम पुत्र श्री मशन्द राम, निवासी गांव लिहास, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख महाल लिहास में निक्का राम के बजाये निक्का राम उपनाम निक्कू राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 केस नं0 : 6/T/2019/Misc.

तारीख पेशी : 23-07-2019 श्री रमेश चन्द पुत्र श्री बिशम्वर दास, निवासी गांव रामनगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--नाम दरूस्ती।

प्रार्थी श्री रमेश चन्द पुत्र श्री बिशम्वर दास, निवासी गांव रामनगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम महाल 3838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़ 1941 रामनगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में दानू पुत्र बिशम्वर दास दर्ज है, जबकि आधार कार्ड व ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख में मेरा नाम रमेश चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त वारी कलां के महाल रामनगर में मेरा नाम दानू उपनाम रमेश चन्द दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा रमेश चन्द पुत्र श्री बिशम्वर दास, निवासी गांव रामनगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख महाल रामनगर में दानू के बजाये दानू उपनाम रमेश चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 केस नं0 : 7/T/2019/Misc.

तारीख पेशी : 23-07-2019 श्री निशान्त ठाकुर पुत्र श्री जगजीत सिंह, निवासी गांव रामनगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--नाम दरूस्ती।

प्रार्थी श्री निशान्त ठाकुर पुत्र श्री जगजीत सिंह, निवासी गांव रामनगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम महाल रामनगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त वारी कलां के महाल राम नगर में विशाल पुत्र जगजीत सिंह दर्ज है, जबकि आधार कार्ड व ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख व स्कूल प्रमाण-पत्र में मेरा नाम निशान्त ठाकुर दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त वारी कलां के महाल रामनगर में मेरा नाम विशाल उपनाम निशान्त ठाकुर दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री निशान्त ठाकुर पुत्र श्री जगजीत सिंह, निवासी गांव रामनगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख महाल रामनगर में विशाल के बजाये विशाल उपनाम निशान्त ठाकुर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।3839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941 आज दिनांक 26-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : दरूस्ती नाम

तारीख पेशी : 22-07-2019 श्री कमलजीत पुत्र वुधी सिंह, निवासी महाल टंम्बर, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल टंम्बर मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री कमलजीत पुत्र वुधी सिंह, निवासी महाल टंम्बर, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड में कमलजीत दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी कमलजीत ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल टंम्बर, मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम अमरजीत सिंह गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपना नाम की राजस्व अभिलेख महाल टंम्बर, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री अमरजीत सिंह के बजाये अमरजीत सिंह उपनाम कमलजीत दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल टंम्बर, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री अमरजीत सिंह के बजाए अमरजीत सिंह उपनाम कमलजीत दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 29-07-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरूस्ती का आदेेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 22-06-2019 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा नं0 : /2019

तारीख पेशी : 29-07-2019 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण 3840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़ 1941 श्री राजु पुत्र श्री राम बहादुर, निवासी गांव रपोट, डाकघर मूण्ढी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मूण्ढी, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री राजु पुत्र श्री राम बहादुर, निवासी गांव रपोट, डाकघर मूण्ढी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मूण्ढी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसकी बेटी शिवानी वी0 के0 का जन्म दिनांक 08-09-2008 को गांव रपोट, डाकघर मूण्ढी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मूण्ढी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी बेटी के जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनीे बेटी के जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मूण्ढी को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 08-09-2008 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-07-2019 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शिवानी वी0 के0 की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मुत्यु, ग्राम पंचायत थुरल को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-06-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सरस्वती नगर जिला शिमला, (हि0प्र0)

श्रीमती रमला पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर नन्दपुर, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 1969(3) जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती रमला पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर नन्दपुर, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र प्रमोद की जन्म तिथि 30-06-1991 है जो अज्ञानतावश अभी तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज होना नहीं पाया गया। आवेदिका अब ग्राम पंचायत नन्दपुर के अभिलेख में उपरोक्त तिथि व जन्म को दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति या आम जनता को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-07-2019 तक प्रातः 10.00 बजे3841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941 अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपाि जाहिर कर सकता है। दीगर सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सरस्वती नगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Vinod Kumar Sharma s/o Sh. Dharam Dutt, r/o Village Nagri, P.O. Salana, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Vinod Kumar Sharma s/o Sh. Dharam Dutt, r/o Village Nagri, P.O. Salana, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of death of his mother named—Smt. Savitri w/o Lt. Sh. Dharam Dutt, r/o Village Nagri, P.O. Salana, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death Gram Panchayat Thari, Tehsil & District Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of death
1. Smt. Savitri mother 26-11-2017

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of death of above named in the record of Gram Panchayat Thari, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 03-07-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Neeraj Gupta,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

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In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Manmohan Singh Nagpal, r/o Nagpal Niwas, Kuftadhar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

3842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़ 1941 Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Manmohan Singh Nagpal, r/o Nagpal Niwas, Kuftadhar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his daughter named Bhanu Nagpal d/o Sh. Manmohan Singh Nagpal, r/o Nagpal Niwas, Kuftadhar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth & Death, Gram Panchayat Mashobra, Tehsil & District Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Bhanu Nagpal Daughter 02-02-1982

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Mashobra, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 08-07-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Neeraj Gupta,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

_________

In the Court of Sh. Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Tashi Tsemcho w/o Late Sh. Tashi Topgyal, r/o Sarswati Garden Estate, Panthaghati road, near Tibetian Settlement, Kasumpti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Tashi Tsemcho w/o Late Sh. Tashi Topgyal, r/o Sarswati Garden Estate, Panthaghati road, near Tibetian Settlement, Kasumpti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of her daughter named Tenzin Namdol d/o Smt. Tashi Tsemcho, w/o Late Sh. Tashi Topgyal, r/o Sarswati Garden Estate, Panthaghati road, near Tibetian Settlement, Kasumpti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth & Death, Municipal Corporation, Tehsil & District Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Tenzin Namdol Daughter 06-09-1982
3843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding enter the name/date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 11-07-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Neeraj Gupta,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

3844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़ 1941

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 17 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-07-17.83_gazette_2019-17_07_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-07-17.83_gazette_2019-17_07_2019.