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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 89, 24 July 2019

Published 24 July 2019

Gazette no.
89
Gazetteid
89/GAZETTE/2019-24/07/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-07-24.89_gazette_2019-24_07_2019
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जुलाई, 2019

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 50/2019.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कलूर, तहसील नादौऩ, 89-राजपत्र/2019-24-07-2019 (3941) 3942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 में जालन्धर-होशियारपुर-गगरेट-मुबारिकपुर-अम्ब-नादौन-हमीरपुर-अवाहदेवी- टौणीदेवी-धर्मपुर-कोटली राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं0 70 (नया 03) कि0 मी0 107/390 से कि0 मी0 108/180 तक सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू0-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (है0 में)
हमीरपुर नादौन कलूर 170/1 0-05-20

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जुलाई, 2019

संख्या पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 9/2018.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव करहा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 में खरवाड़ से ताल वाया करहा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।3943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू0-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (कनाल में)
हमीरपुर हमीरपुर करहा 621/1 0-04
कित्ता . . 1 0-04

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 जुलाई, 2019

संख्या पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 17/2014.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः नगर पंचायत गंगटोली, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में डब्बल लाईन पुल सम्पर्क सड़क वाह्य पथ मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू0-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।3944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (वर्ग मीटर में)
शिमला रोहडू, नगर पंचायत गंगटोली 1485 74-62
1491 330-62
1493 721-99
कित्ता . . 03 1127-23

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 जुलाई, 2019

संख्या पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 20/2019.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव वाहा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश मेेंं राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्‌दी-नालागढ-स्वारघाट को चौड़ा करने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू0-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बीघा मे ं )
सोलन नालागढ़ वाहा 306/19/1 0-01
307/19/1 0-03
कित्ता-2 0-04

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।3945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 आबकारी एवं कराधान विभाग आदेश

शिमला-2, 19 जुलाई, 2019

संख्या ई0 एक्स0एन0-एफ(10)-2/1999-वाल्यूम-I-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के ट्रकों को, हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर सेब और आलू के परिवहन के प्रयोजन के लिए, हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का 15) की धारा 3 के अधीन उद्‌ग्रहणीय माल कर (गुड्‌ज टैक्स) के संदाय से छूट देना लोक हित में समीचीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के ट्रकों को, राज्य से बाहर सेब और आलू के परिवहन के प्रयोजन के लिए ट्रकों को, तारीख 15-07-2019 से 31-10-2019 तक, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्‌ग्रहणीय माल कर (गुड्‌ज टैक्स) के संदाय से छूट प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (संजय कुडूं), प्रधान सचिव (आब0 एवं करा0)।

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[Authoritative English text of this Department order No. EXN-F(10)-2/1999-Vol.-I-Loose dated

19-7-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the 19th July, 2019

No. EXN-F(10)-2/1999-Vol.-I-Loose.—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that it is expedient in the public interest to exempt the trucks of the other States entering in the territory of Himachal Pradesh for the purpose of transportation of apples and potatoes to out of State of Himachal Pradesh from the payment of goods tax leviable under section 3 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (15 of 1955);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 10 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to exempt the trucks of the other States entering in the territory of Himachal Pradesh from the payment of goods tax leviable under section 3 of the said Act, for the purpose of transportation of apples and potatoes to out of State with effect from 15-07-2019 to 31-10-2019.

By order, Sd/- (SANJAY KUNDU), Principal Secretary (E&T).

3946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

तारीख, 19 जुलाई 2019

संख्या आई0 पी0 एच0-ए-ए (3)-3/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या आई0 पी0 एच0-ए-ए(3)-3/2016, तारीख 19-06-2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, प्रयोगशाला सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, प्रयोगशाला सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबंध-''क'' का संशोधन.--(i) हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, प्रयोगशाला सहायक वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबन्ध क में-

(क) स्तम्भ संख्या 03 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) वृत्त स्तरीय संवर्ग।"

(ख) स्तम्भ सख्ंया 15 के सामने विद्यमान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।"

(ग) स्तम्भ संख्या 15-क (III) के सामने विद्यामान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"अधीक्षण अभियन्ता, नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।"

(घ) स्तम्भ संख्या 15-क (IV) के सामने विद्यामान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के3947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा"।

(ङ) स्तम्भ संख्या 15-क (VII) (ग) के सामने विद्यामान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"संविदा नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।" उपाबन्ध-ख का संशोधन.--उक्त नियमों के उपाबंध-"ख" के "परिशिष्ट-II" के रूप में पढ़ा जाएगा और तत्पश्चात्‌ उपाबन्ध-ख के क्रम संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।"

आदेश द्वारा,

डा0 आर0 एन0 बत्ता, सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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परिशिष्ट-I

1 . लिखित परीक्षा {लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों मे ं से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}। 85 अंक
2. अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- ( i) भर्ती और प्रान्नति नियमो ं में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता = 2.5 अंक {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यष्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक ( 50 x 0.025 ) अनुज्ञात किए जाएंगे}। ( ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित = 01 अंक ( iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा = 01 अंक ( iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी सेवा में नहीं है = 01 अंक ( v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन = 01 अंक ( vi) एन.एस.एस.(कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाईड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता = 01 अंक ( vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000 से कम (समस्त स्त्रोतो से) ं वार्षिक आय वाला बी.पी.एल. कुटुम्ब = 2 अंक ( viii) विधवा/तलाक शुद्धा/अकिंचन/एकल महिला = 01 अंक ( ix) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक ( x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि के प्रशिक्षण = 01 अंक ( xi) सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष के लिए 0.5 अंक) = 2.5 अंक 15 अंक
3948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941

[Authoritative English text of H. P. Govt. Notification No. IPH-A-A(3)-3/2016, dated 19-7-2019 as

required clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 19th July, 2019

No. IPH-A-A(3)-3/2016.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H. P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend Himachal Pradesh Department of Irrigation and Public Health, Laboratory Assistant, Class-III (Non-3949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017, notified vide this Department notification No. IPH-A-A(3)-3/2016, dated 19-06-2017, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Irrigation & Public Health Department, Laboratory Assistant, Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of the publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—(i) In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, Irrigation & Public Health Department, Laboratory Assistant, Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(a) For the existing provision against Column No. 03, the following shall be

substituted, namely:—

"Class-III (Non Gazetted) (Non-Ministerial) Circle Level Cadre"

(b) For the existing provision against Column No. 15, the following shall be

substituted, namely:—

"Selection of appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-1 appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur."

(c) For the existing provision against Column No. 15-A (III), the following shall be

substituted, namely:—

"The Superintending Engineer will be the Appointing/Disciplinary Authority."

(d) For the existing provision against Column No. 15-A (IV), the following shall be

substituted, namely:—

"Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur".

(e) For the existing provision against Column No. 15-A (VII) (C), the following shall

be substituted, namely:—

"The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year.

3950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941

A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. no leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year."

3. Amendment of Annexure- "B".—The Annexure-"B" of the said rules shall be read as "Appendix-II".

For the existing provision of S. No. 4 of Annexure-"B", the following shall be

substituted, namely:—

"The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year."

By order,

DR. R. N. BATTA, Secretary (IPH).

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APPENDIX-I

1. WRITTEN TEST {Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks}. 85 marks
2. Evaluation of candidate to be made in the following manner:— ( i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. = 2.5 Marks {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)}. 15 marks
(ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be = 01 Mark ( iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority = 01 Mark ( iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service = 01 Mark ( v) Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/ infirmity = 01 Mark ( vi) NSS (alteast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions = 01 Mark ( vii) BPL family having annual income (from all sources) below ` 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time = 02 Marks ( viii) Widow/divorced/destitute/single woman = 01 Mark ( ix) Single daughter/Orphan = 01 Mark ( x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution = 01 Mark ( xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) = 2.5 Marks

शुद्धि-पत्र

राजपत्र दिनांक 14-6-2019 के पृष्ठ 2712 पर प्रकाशित अदालती इश्तहार (Court Notice) शीर्षक श्रीमती रेणु गुप्ता पत्नी स्व0 श्री बाल कृष्ण गुप्ता बनाम आम जनता को निम्न प्रकार से पढ़ा जाये :-

In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Renu Gupta w/o Late Sh. Bal Krishan Gupta, r/o Old Salater House near Govt. School . . Applicant. Lalpani, GPO Shimla, District Shimla, H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Renu Gupta w/o Late Sh. Bal Krishan Gupta, r/o Old Salater House near Govt. School Lalpani, GPO Shimla, District Shimla, H. P. has preferred an application to the3952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 undersigned for registration of date of death of her husband namely BAL KRISHAN GUPTA (DOD 30-04-2017) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 02-07-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 3rd day of June, 2019.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H. P.).

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्रीमती मरीतो पत्नी मनिया, गांव सियूर, परगना जूण्ढ, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्रीमती मरीतो पत्नी मनिया, गांव सियूर, परगना जूण्ढ, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत मांझली के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम मरीतो दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल मांझल के भू-इन्द्राज में मेरा नाम मरीलो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल मांझल के भू-राजस्व में मेरा नाम मरीलो के बजाये मरीतो दरुस्त करवाना चाहती हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थिन का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 08-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।3953 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941

In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Ronit Thakur s/o Shri Madan Gopal Thakur, r/o Village Chawag, P.O. Panesh, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Ronit Thakur s/o Shri Madan Gopal Thakur, r/o Village Chawag, P.O. Panesh, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his cousin brother named—Ashish s/o Sh. Kailash, r/o Village Chawag, P.O. Panesh, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Shamlaghat, Tehsil and District Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Ashish Cousin Brother 03-12-2006

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Shamlaghat, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 22-07-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, H.P.

__________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rohru,

District Shimla, Himachal Pradesh

1. Sh. Nitin s/o Sh. Gian Singh, r/o Village Kupri, P.O. Pujarli No.-2, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

2. Smt. Kritika d/o Sh. Ramesh Mehta, r/o Village Jakhar, P.O. Samoli, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.)

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for registration of marriage.

Sh. Nitin and Smt. Kritika have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage four month ago as per Hindu ritual and customs.

3954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 10-08-2019. The objections received after 10-08-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 10-07-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Rohru, District Shimla (H.P.).

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री सुरेन्दर सिंह पुत्र श्री जय चंद बनाम आम जनता उनवान मुकद्दमा : जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

दरख्वास्त जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरेन्दर सिंह पुत्र श्री जय चंद, निवासी गांव टिक्करी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है कि वह अपने पुत्र अमीत कुमार के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत टिक्करी के रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का कहना है कि वह किसी कारणवश अपने पुत्र के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। प्रार्थी के पुत्र अमीत कुमार की जन्म तिथि 01-05-2007 है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 06-08-2019 को प्रातः 10 बजे अदालत मेंं हाजिर आकर पेश कर सकता है। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज स्वीकार नहीं किया जायेगा और उक्त प्रार्थी के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत टिक्करी के रिकार्ड मेंं दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 श्रीमती सुनीता पत्नी बलजीत सिंह बनाम आम जनता उनवान मुकद्दमा : जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

दरख्वास्त जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह श्रीमती सुनीता पत्नी श्री बलजीत सिंह, निवासी गांव बलेरखा, तहसील नरवाना, जिला जिंद हरियाणा ने दरख्वास्त गुजारी है कि वह अपने पुत्र अंकित के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत टिक्करी के रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। क्योंकि उसके पुत्र का जन्म टिक्करी में हुआ है। प्रार्थी अंकित की जन्म तिथि 05-05-2005 है।3955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 06-08-2019 को प्रातः 10 बजे अदालत मेंं हाजिर आकर पेश कर सकता है। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज स्वीकार नहीं किया जायेगा और उक्त प्रार्थी के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत टिक्करी के रिकार्ड मेंं दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 श्रीमती सतिन्दर कौर पत्नी गुरबेज सिंह बनाम आम जनता उनवान मुकद्दमा : जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

दरख्वास्त जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सतिन्दर कौर पत्नी गुरबेज सिंह, निवासी गांव टिक्करी, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है कि वह अपने पुत्र अर्शप्रीत सिंह के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत टिक्करी के रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। क्योंकि उसके पुत्र का जन्म टिक्करी में हुआ है। प्रार्थी अर्शप्रीत की जन्म तिथि 13-10-2002 है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 06-08-2019 को प्रातः 10 बजे अदालत मेंं हाजिर आकर पेश कर सकता है। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज स्वीकार नहीं किया जायेगा और उक्त प्रार्थी के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत टिक्करी के रिकार्ड मेंं दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री हेमचन्द कश्यप, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री कुम्भदास पुत्र श्री फीमी, निवासी गांव शारकुली, डाकघर कलोटी, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे। 3956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम कुम्भदास है जोकि सही है लेकिन राजस्व विभाग के मोहाल कलोटी में गलती से धीगड़ू दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूिचत किया जाता है कि प्रार्थी कुम्भदास के नाम के दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत आकर दिनांक 15-08-2019 तक अपना उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है। निश्चित तिथि गुजर जाने पर लिखित उजर/एतराज दर्ज न होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ

मोहर। हेम चन्द कश्यप, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जांगला, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री जसमेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री बलवान सिंह पुत्र श्री कुम्ब दास, निवासी गांव पगास, डा0 खंगटेडी, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--आवेदन-पत्र दरुस्ती इन्द्राज जेर धारा 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत दरुस्ती नाम महाल केवली।

इस कार्यालय में श्री बलवान सिंह पुत्र श्री कुम्ब दास, निवासी गांव पगास, डा0 खंगटेडी, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि भूमि खाता 68, 69, 70, 71 72, 73, 74, 75 व 76 महाल केवली, तहसील रोहडू़ू के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम मोहन लाल दर्ज किया गया है जबकि उसका वास्तविक नाम बलवान सिंह है तथा उसका नाम उक्त महाल के राजस्व अभिलेख में बलवान सिंह दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्री बलवान सिंह पुत्र श्री कुम्ब दास का नाम महाल केवली के राजस्व अभिलेख में मोहन लाल के बजाये बलवान सिंह दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज या उजर हो तो वे दिनांक 13-08-2019 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम महाल शलान के राजस्व अभिलेख में मोहन लाल के बजाए बलवान सिंह दर्ज करने में किसी को कोई आपाि नहीं है तथा राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जसमेर सिंह,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।3957 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 ब अदालत श्री जसमेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री राजीव पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी गांव बुठारा, डाकघर कुटाडा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री राजीव पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी गांव बुठारा, डाकघर कुटाडा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी पुत्री आलिया का जन्म दिनांक 18-06-2017 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुटाडा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा इसकीे जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुटाडा को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी आलिया की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत कुटाडा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज/उजर हो तो वह दिनांक 13-08-2019 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत कुटाडा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत कुटाडा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जसमेर सिंह,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री जसमेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री करण पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव बागी, डाकघर लोयरकोटी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री करण पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव बागी, डाकघर लोयरकोटी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र निशान्त का जन्म दिनांक 19-12-2006 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मुन्छाडा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसकीे जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत मुन्छाडा को दिये जावें। 3958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी निशान्त की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत मुन्छाडा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज/उजर हो तो वह दिनांक 13-08-2019 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत मुन्छाडा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत मुन्छाडा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जसमेर सिंह,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री जसमेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती मोनिशा मच्छान पुत्री श्री कृष्ण मच्छान, निवासी गांव व डाकघर कुटाडा, तहसील रोहड़ू, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्रीमती मोनिशा मच्छान पुत्री श्री कृष्ण मच्छान, निवासी गांव व डाकघर कुटाडा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 12-08-1986 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुटाडा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा इसकीे जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुटाडा को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी मोनिशा मच्छान की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत कुटाडा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज/उजर हो तो वह दिनांक 13-08-2019 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत कुटाडा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत कुटाडा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जसमेर सिंह,

कार्याकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3959 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 ब अदालत श्री मोहतू राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री मितर सिंह पुत्र श्री पुनिया राम, निवासी ग्राम डाबरा, डा0 शिल्ला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मितर सिंह पुत्र श्री पुनिया राम, निवासी ग्राम डाबरा, डा0 शिल्ला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री आरुषी का नाम व जन्म तिथि जोकि 26-07-2014 है का इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बोकाला पाब के परिवार व जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। जिस बारे मूल प्रकरण मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के कार्यालय पत्र संख्याः एच0 एफ0 डब्ल्यू0-एन0/ बी0 एण्ड डी0/डिलेयड केसिस/2019-827, दिनांक 27-05-2019 द्वारा संस्तुति प्राप्त हो चुकी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-08-2019 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 05-08-2019 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री मितर सिंह पुत्र श्री पुनिया राम, निवासी ग्राम डाबरा, डा0 शिल्ला, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 05-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मोहतू राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री परमजीत पुत्र श्री लायक राम, निवासी ग्राम कुनैर धमौण, डा0 गौरखूवाला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री परमजीत पुत्र श्री लायक राम, निवासी ग्राम कुनैर धमौण, डा0 गौरखूवाला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री अक्षिता जिसकी जन्म तिथि 01-12-2014 है का इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत पौक्का के परिवार व जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। जिस बारे मूल प्रकरण मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य 3960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 चिकित्सा अधिकारी नाहन के कार्यालय पत्र संख्याः एच0 एफ0 डब्ल्यू0-एन0/ बी0 एण्ड डी0/डिलेयड केसिस/2019-263, दिनांक 17-04-2019 द्वारा संस्तुति प्राप्त हो चुकी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-08-2019 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 05-08-2019 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री परमजीत पुत्र श्री लायक राम, निवासी ग्राम कुनैर धमौण, डा0 गौरखूवाला, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 05-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मोहतू राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री परमजीत पुत्र श्री लायक राम, निवासी ग्राम कुनैर धमौण, डा0 गौरखूवाला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री परमजीत पुत्र श्री लायक राम, निवासी ग्राम कुनैर धमौण, डा0 गौरखूवाला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र अजय जिसकी जन्म तिथि 14-02-2016 है का इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत पौक्का के परिवार व जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। जिस बारे मूल प्रकरण मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के कार्यालय पत्र संख्याः एच0 एफ0 डब्ल्यू0-एन0/बी0 एण्ड डी0/डिलेयड केसिस/ 2019-263, दिनांक 17-04-2019 द्वारा संस्तुति प्राप्त हो चुकी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-08-2019 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 05-08-2019 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री परमजीत पुत्र श्री लायक राम, निवासी ग्राम कुनैर धमौण, डा0 गौरखूवाला, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 05-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 ब अदालत श्री मोहतू राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री अनिल तोमर पुत्र श्री खतरी राम, निवासी ग्राम बलदवा, डा0 कमरऊ, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अनिल तोमर पुत्र श्री खतरी राम, निवासी ग्राम बलदवा, डा0 कमरऊ, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री गुन्जन तोमर का नाम व जन्म तिथि जोकि 22-03-2014 है का इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कमरऊ तहसील कमरऊ के परिवार व जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। जिस बारे मूल प्रकरण इस कार्यालय से मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था जोकि उनके कार्यालय पत्र संख्याः एच0 एफ0 डब्ल्यू0-एन0/ बी0 एण्ड डी0/डिलेयड केसिस/2019-262, दिनांक 17-04-2019 द्वारा संस्तुति प्राप्त हो चुकी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-08-2019 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 05-08-2019 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री अनिल तोमर पुत्र श्री खतरी राम, निवासी ग्राम बलदवा, डा0 कमरऊ, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 05-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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़ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती कलावती पत्नी श्री जय लाल, निवासी बेहडेवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्रीमती कलावती पत्नी श्री जय लाल, निवासी बेहडेवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र श्री हेमन्त पुत्र जय लाल की जन्म तिथि 26-06-2006 है, जो ग्राम पंचायत बनकला में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 08-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का 3962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो हेमन्त पुत्र जय लाल की जन्म तिथि 26-06-2006 ग्राम पंचायत बनकला में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री गंगा सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी कोटडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री गंगा सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी कोटडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र परवेश थापा की जन्म तिथि 16-06-1997 है, जो ग्राम पंचायत नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 13-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो परवेश थापा पुत्र श्री गंगा सिंह की जन्म तिथि 16-06-1997 ग्राम पंचायत नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री राजीव कुमार, निवासी भोंग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री राजीव कुमार, निवासी भोंग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन3963 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 किया है कि उसीे पुत्री सिमरन शर्मा पुत्री श्री राजीव कुमार की जन्म तिथि 24-04-2008 है, जो ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 13-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो सिमरन शर्मा पुत्री श्री राजीव कुमार की जन्म तिथि 24-04-2008 ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री हीरा सिंह पुत्र श्री रघुनाथ, निवासी टाटलू, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री हीरा सिंह पुत्र श्री रघुनाथ, निवासी टाटलू, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री निशा की जन्म तिथि 17-06-2006 है, जो ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 13-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो निशा देवी पुत्री श्री हीरा सिंह की जन्म तिथि 17-06-2006 ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री भीम सिंह, निवासी मोहल्ला हरीपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

3964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री भीम सिंह, निवासी मोहल्ला हरीपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री परीक्षा देवी की जन्म तिथि दिनांक 21-06-2002 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 20-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो परीक्षा देवी की जन्म तिथि 21-06-2002 नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री भीम सिंह, निवासी मोहल्ला हरीपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री भीम सिंह, निवासी मोहल्ला हरीपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि दिनांक 26-08-2009 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 13-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो लव पुत्र भीम सिंह की जन्म तिथि 26-08-2009 नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री मुनीत कल्याण पुत्र श्री ईश्वर कल्याण, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र03965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री मुनीत कल्याण पुत्र श्री ईश्वर कल्याण, निवासी बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि दिनांक 02-09-1994 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 13-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन/वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो मुनीत कल्याण पुत्र ईश्वर कल्याण की जन्म तिथि 02-09-1994 नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री शिव राम, निवासी बोहलियों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री शिव राम, निवासी बोहलियों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 04-01-1966 है, जो ग्राम पंचायत सतीवाला में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 20-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/उतराज प्राप्त नहीं होता तो ओम प्रकाश पुत्र श्री शिव राम की जन्म तिथि 04-01-1966 ग्राम पंचायत सतीवाला में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री युसफ अली पुत्र श्री गुलाम नवी, निवासी खरकों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री युसफ अली पुत्र श्री गुलाम नवी, निवासी खरकों (त्रिलोकपुर) तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री हसीना बेगम की जन्म तिथि 09-10-2012 व उसके पुत्र मजीद की जन्म तिथि 21-09-2014 है, जो ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो हसीना बेगम पुत्र युसफ अली की जन्म तिथि 09-10-2012 व मजीद पुत्र युसफ अली की जन्म तिथि 21-09-2014 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री भीम सिंह, निवासी मोहल्ला हरीपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री भीम सिंह, निवासी मोहल्ला हरीपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री रेशमा की जन्म तिथि 03-02-2004 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 20-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक अदालत में असालतन/वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो रेशमा पुत्री भीम सिंह की जन्म तिथि 02-05-2005 नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री भीम सिंह, निवासी मोहल्ला हरीपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री भीम सिंह, निवासी मोहल्ला हरीपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र राहुल की जन्म तिथि 02-05-2005 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 20-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक अदालत में असालतन/वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो राहुल पुत्र भीम सिंह की जन्म तिथि 02-05-2005 नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री भीम सिंह, निवासी मोहल्ला हरीपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री भीम सिंह, निवासी मोहल्ला हरीपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री श्यामा देवी की जन्म तिथि 15-11-2000 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 20-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक अदालत में असालतन/वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्यामा देवी की जन्म तिथि 15-11-2000 नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री राजपाल पुत्र श्री पूर्ण, निवासी कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री राजपाल पुत्र श्री पूर्ण, निवासी कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पिता की मृत्यु तिथि 29-03-1992 है, जो ग्राम पंचायत कौलावाला भूड में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 20-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो पूर्ण पुत्र मोहन की मृत्यु तिथि 29-03-1992 ग्राम पंचायत कौलावाला भूड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Jagpal Singh Chaudhary, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Amar Singh s/o Sh. Uday Maan, c/o Preetam Singh Building, Village Patrar, P.O. . . Applicant. Kotlanala, Tehsil & District Solan (H. P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application Under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Amar Singh s/o Sh. Uday Maan, c/o Preetam Singh Building, Village Patrar, P.O. Kotlanala, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of her daughter namely Sanjana i.e. 23-05-2014 at Home c/o Preetam Singh Building, Village Patrar, P.O. Kotlanala, Tehsil & District Solan (H. P.) but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sanjana d/o Sh. Amar Singh s/o Sh. Uday Maan, c/o Preetam Singh Building, Village Patrar, P.O. Kotlanala, Tehsil & District3969 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941 Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 26-07-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 18th day of June, 2019.

Seal.

JAGPAL SINGH CHAUDHARY, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

3970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जुलाई, 2019/02 श्रावण, 1941

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Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 24 July 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-07-24.89_gazette_2019-24_07_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-07-24.89_gazette_2019-24_07_2019.