राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 43/2018-राज्य कर
शिमला-2, 11 सितम्बर, 2018
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और
92-राजपत्र/2019-27-07-2019 (4137) 4138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 (i) अधिसूचना सं0 57/2017-राज्य कर तारीख 15 नवम्बर, 2018 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल.-I के तहत तारीख 18 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित की गई थी; और
(ii) अधिसूचना सं0 33/2018-राज्य कर तारीख 9 अगस्त, 2018 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 में तारीख 10 अगस्त, 2018 को प्रकाशित की गई थी
को सिवाय उन बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए और परिषद की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक समग्र आवर्त है, को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैंं, जो नीचे यथा वर्णित प्रक्रिया का माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए अनुसरण करेंगे।
2. उक्त व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्योरों को हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत कर सकेंगे, अर्थात्ः--
सारणी
| क्रम सं0 | तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 मे ं ब्योरे प्रस्तुत किए जाते हैं | प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए समयावधि |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | जुलाई-सितंबर, 2017 | 31 अक्तूबर, 2018 |
| 2. | अक्तूबर-दिसंबर, 2017 | 31 अक्तूबर, 2018 |
| 3. | जनवरी-मार्च, 2018 | 31 अक्तूबर, 2018 |
| 4. | अप्रैल-जून, 2018 | 31 अक्तूबर, 2018 |
| 5. | जुलाई-सितम्बर, 2018 | 31 अक्तूबर, 2018 |
| 6. | अक्तूबर-दिसंबर, 2018 | 31 जनवरी, 2019 |
| 7. | जनवरी-मार्च, 2019 | 30 अप्रैल, 2019 |
परन्तु माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018 की तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्योरे-(i) केरल राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा; (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारबार का मूल स्थान कर्नाटक राज्य में कोडागु जिले में है; और (iii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारबार का मूल स्थान पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के माहे में है, इलैक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 15 नवंबर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगेः
परन्तु यह और कि माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए करदाताओं द्वारा, जिन्होंने अधिसूचना सं0 31/2018 राज्य कर तारीख 6 अगस्त, 2018 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.एफ(10)-24/2018 द्वारा तारीख 6 अगस्त, 2018 को प्रकाशित की गई थी, के4139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान सं0 (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त कर ली है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्योरों को इलैक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।
3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 के मास के लिए, यथास्थिति, ब्योरों या विवरणी को प्रस्तुत करने की समय-सीमा पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।
आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः- इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 12 सितम्बर, 2018 को पृृष्ठ 4585 से 4586 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 45/2018-राज्य कर
शिमला-2, 11 सितम्बर, 2018
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशाें पर,
(i) हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2017 तारीख 26 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 21/2017-राज्य कर तारीख 26 अगस्त, 2017; और (ii) हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल.-I, तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 56/2017-राज्य कर तारीख 15 नवम्बर, 2017; में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः--
उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः- "परंतु ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होेंने संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 6 अगस्त, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 31/2018- राज्य कर तारीख 6 अगस्त, 2018 के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में, 31 दिसंबर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी।"।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)। 4140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 टिप्पणः- 1. मूल अधिसूचना सं0 21/2018-राज्य कर तारीख 26 अगस्त, 2017 हिमाचल के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2017 के तहत तारीख 26 अगस्त, 2017 में प्रकाशित की गई थी।
टिप्पणः- 2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 12 सितम्बर, 2018 को पृृष्ठ 4586 से 4587 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 46/2018-राज्य कर
शिमला-2, 11 सितम्बर, 2018
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशाें पर,
(i) हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-32/2017 के तहत तारीख 9 अक्तूबर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 35/2017-राज्य कर तारीख 9 अक्तूबर, 2017; और
(ii) हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2018 के तहत तारीख 28 मार्च, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 16/2018-राज्य कर तारीख 27 मार्च, 2018;
में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-- "परंतु ऐसे करदाताओं द्वारा जिन्होने संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 6 अगस्त, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 31/2018- राज्य कर तारीख 6 अगस्त, 2018 के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में, 31 दिसंबर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी।"।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः- 1. मूल अधिसूचना सं0 35/2018-राज्य कर तारीख 9 अक्तूबर, 2017 हिमाचल के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-32/2017 के द्वारा तारीख 9 अक्तूबर, 2017 को प्रकाशित की गई थी।
टिप्पणः- 2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 12 सितम्बर, 2018 को पृृष्ठ 4587 से 4588 पर प्रकाशित किया गया था।4141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 47/2018-राज्य कर
शिमला-2, 11 सितम्बर, 2018
संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश परिषद् की सिफारिशाें पर, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत तारीख 9 अगस्त, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 34/ 2018-राज्य कर तारीख 9 अगस्त, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थातः-
उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
"परंतु यह और भी कि ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होंने संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 6 अगस्त, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 31/2018- राज्य कर तारीख 6 अगस्त, 2018 के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में, 31 दिसंबर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी।"।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।
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टिप्पणः- 1. मूल अधिसूचना सं0 34/2018-राज्य कर तारीख 9 अगस्त, 2018 हिमाचल के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत तारीख 9 अगस्त, 2018 को प्रकाशित की गई थी।
टिप्पणः- 2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 12 सितम्बर, 2018 को पृृष्ठ 4588 से 4589 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 48/2018-राज्य कर
शिमला-2, 11 सितम्बर, 2018
संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 की 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश परिषद् की सिफारिशाें पर हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2018 है। 4142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--
(i) नियम 117 में,
(क) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-- "(1क) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो सामान्य पोर्टल पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण देय तारीख तक उक्त घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सके, के सम्बध में और उन व्यक्तियों जिनकी परिषद् ने ऐसे विस्तार के लिए सिफारिश की है, के सम्बन्ध में प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करने की तारीख को ऐसी और अवधि तक, जो 31 मार्च, 2019 से आगे की नहीं होगी, बढ़ा सकेगा।";
(ख) उपनियम (4) के खंड (ख) के उप-खंड (iii) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
"परंतु उप-नियम (1क) के अनुसार प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा फाइल करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 30 अप्रैल, 2019 तक प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 में विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे।";
(ii) नियम 142 के उप-नियम (5) में, "धारा 76 की उप-धारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या धारा 125" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।
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टिप्पणः- 1. मूल नियम अधिसूचना सं0 3/2017-राज्य कर तारीख 27 जून, 2017 जो हिमाचल के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-13/2017 के द्वारा तारीख 27 जून, 2017 को प्रकाशित किए गए थे और
अंतिम बार सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के द्वारा तारीख 4 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 39/2018-राज्य कर तारीख 4 सितम्बर, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे। टिप्पणः- 2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 12 सितम्बर, 2018 को पृृष्ठ 4589 से 4590 पर प्रकाशित किया गया था।4143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 49/2018-राज्य कर
शिमला-2, 17 सितम्बर, 2018
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 की 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूपों में, प्ररूप जीएसटीआर-9क के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
"प्ररूप जीएसटीआर-9ग
नियम 80(3) देखें
भाग क- समाधान विवरण
| भाग.I | मूलभूत ब्यौरे | |||
| 1. | वित्तीय वर्ष | |||
| 2. | जीएसटीआईएन | |||
| 3क | विधिक नाम | <स्व> | ||
| 3ख | व्यापार नाम (यदि कोई हो) | <स्व> | ||
| 4. | क्या आप किसी अधिनियम के अधीन किसी संपरीक्षा के दायी हैं? <<कृपया विनिर्दिष्ट करे >> ं | |||
| (सभी सारणियों में रकम रूपए में) | ||||
| भाग.II | वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) मे ं घोषित आवर्त सहित वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त का समाधान | |||
| 5. | सकल आवर्त का समाधान | |||
| क ख ग घ ङ च छ | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वित्तीय विवरणो ं के अनुसार आवर्त (जिसके अन्तर्गत निर्यात भी हैं) (उसी स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु-जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए आवर्त वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण से प्राप्त किया जाएगा)। | |||
| वित्तीय वर्ष के आरम्भ में बिना तैयार किए गए बिल का राजस्व | () | |||
| वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर असमायोजित अग्रिम | () | |||
| अनुसूची-I के अधीन समझा गया प्रदाय | () | |||
| वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी साख पत्र, किन्तु जो वास्तविक रिटर्न में परिलक्षित है। | () | |||
| व्यापार बट्टा, जिनका संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में लेखा-जोखा दिया गया है, किंतु माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। | () | |||
| अप्रैल 2017 से जून 2017 तक आवर्त | (-) | |||
| ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द | वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व। | (-) | ||
| वित्तीय वर्ष के आरम्भ में असमायोजित अग्रिम | (-) | |||
| वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण मे ं लेखा-जोखा दिए गए साख पत्र, किन्तु जो माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। | (-) | |||
| एसईजेड यूनिटों द्वारा डीटीए यूनिटो तक माल के ं प्रदाय के मद्दे समायोजन। | (-) | |||
| कंपोजिशन स्कीम के अधीन अवधि के लिए आवर्त | (-) | |||
| धारा 15 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन आवर्त में समायोजन। | (/-) | |||
| विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण आवर्त मे ं समायोजन। | (/-) | |||
| उपरोक्त सूचीबद्ध न किए गए कारणों से आवर्त में समायोजन। | (/-) | |||
| उपरोक्त समायोजनों के पश्चात् वार्षिक आवर्त | < स्व > | |||
| वार्षिक रिटर्न(जीएसटीआर-9) में यथाघोषित आवर्त | ||||
| असमाधानकृत आवर्त (थ-त) | एटी 1 | |||
| 6 . | व ार्षिक सकल आवर्त मे ं असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण | |||
| क ख ग | कारण 1 | << पाठ>> | ||
| कारण 2 | << पाठ>> | |||
| कारण 3 | << पाठ>> | |||
| 7. | कराधेय आवर्त का समाधान | |||
| क ख ग घ ङ च छ | समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त (उपरोक्त 5त से) | <स्व> | ||
| छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर माल और सेवा कर प्रदायों, प्रदाय नहीं आवर्त का मूल्य। | ||||
| कर के संदाय के बिना शून्य दर प्रदाय | ||||
| ऐसे प्रदाय, जिन पर कर का संदाय प्रतिलोम प्रभार आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाना है। | ||||
| उपरोक्त समायोजनों के अनुसार कराधेय आवर्त (क- ख-ग-घ) | <स्व> | |||
| वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर एन-9) में घोषित दायित्व के अनुसार कराधेय आवर्त। | ||||
| असमाधानकृत कराधेय आवर्त (च-ङ) | एटी 2 | |||
| 8. | कराधेय आवर्त मे असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण ं | |||
| क ख ग | कारण 1 | << पाठ>> | ||
| कारण 2 | << पाठ>> | |||
| कारण 3 | << पाठ>> |
| भाग.III | संदत्त कर का समाधान | |||||||
| 9. | दर-वार दायित्व तथा उस पर संदेय रकम का समाधान | |||||||
| क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द | संदेय कर | |||||||
| वर्णन | कराधेय मूल्य | केन्द्रीय कर | राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर | एकीकृत कर | उपकर, यदि लागू हो | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 5% | ||||||||
| 5%(आर सी) | ||||||||
| 12% | ||||||||
| 12%(आर सी) | ||||||||
| 18% | ||||||||
| 18%(आर सी) | ||||||||
| 28% | ||||||||
| 28%(आर सी) | ||||||||
| 3% | ||||||||
| 0.25% | ||||||||
| 0.10% | ||||||||
| ब्याज | ||||||||
| विलम्ब शुल्क | ||||||||
| शास्ति | ||||||||
| अन्य | ||||||||
| उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम। | <स्व > | < स्व > | < स्व > | < स्व > | ||||
| वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में यथाघोषित स ं दत्त कुल रकम। | ||||||||
| रकम का असमाधानकृत संदाय पीटी 1 | ||||||||
| 10. | रकम के असमाधानकृत संदाय के लिए कारण | |||||||
| क | कारण 1 | << पाठ>> | ||||||
| ख | कारण 2 | << पाठ>> | ||||||
| ग | कारण 3 | << पाठ>> | ||||||
| 11. | अतिरिक्त संदेय रकम, किन्तु संदत्त नहीं की गई रकम (उपरोक्त सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से) | |||||||
| नकदी के माध्यम से संदत्त किया जाए | ||||||||
| वर्णन | कराधेय मूल्य | केन्द्रीय कर | राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर | एकीकृत कर | उपकर, यदि हो | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 5% | ||||||||
| 12% | ||||||||
| 18% | ||||||||
| 28% |
| 3% | ||||||
| 0.25% | ||||||
| 0.10% | ||||||
| ब्याज | ||||||
| विलम्ब शुल्क | ||||||
| शास्ति | ||||||
| अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) | ||||||
| भाग.IV | इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान | |||||
| 12. क ख ग घ ङ च | शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान | |||||
| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ लिया गया इनपुट कर प्रत्यय (एक ही स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु-जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए इसे लेखा बहियो ं से प्राप्त किया जाना चाहिए)। | ||||||
| चालू वित्तीय वर्ष में दावा किए गए पूर्व वित्तीय वर्षों में बुक किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)। | () | |||||
| पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में दावा किए जाने वाले चालू वित्तीय वर्षों मे ं बुक किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)। | (-) | |||||
| स ंपरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखा बहियों के अनुसार लाभ लिया गया शुद्ध प्रत्यय कर। | < स्व > | |||||
| वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय। | ||||||
| असमाधानकृत इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) | आईटीसी 1 | |||||
| 13. | इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) मे ं असमाधानकृत अंतर के कारण | |||||
| क ख ग | कारण 1 | << पाठ>> | ||||
| कारण 2 | << पाठ>> | |||||
| कारण 3 | << पाठ>> | |||||
| 14. | वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणो या लेखा बहियों के अनुसार खर्चों पर लाभ लिए गए ं आईटीसी सहित वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) मे ं घोषित आईटीसी का समाधान | |||||
| क ख ग घ ङ च छ | विवरण | मूल्य | आईटीसी की कुल रकम | लाभ ली गई पात्र आईटीसी की रकम | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| क्रय | ||||||
| भाड़ा/ढुलाई | ||||||
| ऊर्जा और ईंधन | ||||||
| आयातित माल (इसईजेड से प्राप्त समेत)। | ||||||
| किराया और बीमा | ||||||
| खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल। | ||||||
| स्वामित्व |
| ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न | कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि)। | ||||||||
| प्रवहण प्रभार | |||||||||
| बैंक प्रभार | |||||||||
| मनोरंजन प्रभार | |||||||||
| लेखन सामग्री व्यय (डाक आदि सहित) | |||||||||
| मरम्मत और अनुरक्षण | |||||||||
| अन्य प्रकीर्ण व्यय | |||||||||
| पूंजी माल | |||||||||
| कोई अन्य व्यय 1 | |||||||||
| कोई अन्य व्यय 2 | |||||||||
| लाभ ली गई पात्र आईटीसी की कुल रकम | < स्व > | ||||||||
| वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में दावा की गई आईटीसी | |||||||||
| असमाधानकृत (आईटीसी) | आईटीसी 2 | ||||||||
| 15. | आईटीसी में असमाधानकृत अंतर के कारण | ||||||||
| क | कारण 1 | << पाठ>> | |||||||
| ख | कारण 2 | << पाठ>> | |||||||
| ग | कारण 3 | << पाठ>> | |||||||
| 16. | आईटीसी में असमाधानकृत अंतर पर संदेय कर (ऊपर 13 और 15 मे ं विनिर्दिष्ट कारणो से) ं | ||||||||
| वर्णन | संदेय रकम | ||||||||
| केन्द्रीय कर | |||||||||
| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर | |||||||||
| एकीकृत कर | |||||||||
| उपकर | |||||||||
| ब्याज | |||||||||
| शास्ति | |||||||||
| भाग.V | गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश | ||||||||
| नकदी के माध्यम से संदेय | |||||||||
| वर्णन | मूल्य | केन्द्रीय कर | राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर | एकीकृ त कर | उपकर, यदि लागू हो | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 5% | |||||||||
| 12% | |||||||||
| 18% | |||||||||
| 28% | |||||||||
| 3% | |||||||||
| 0.25% | |||||||||
| 0.10% | |||||||||
| इनपुट कर प्रत्यय | |||||||||
| ब्याज | |||||||||
| विलम्ब शुल्क | |||||||||
| शास्ति | |||||||||
| वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में |
| सम्मिलित नहीं किए गए प्रदायों के लिए स ंदत्त कोई अन्य रकम। | ||||||
| वापस संदाय के लिए़ त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय। | ||||||
| परिनिर्धारित की जाने वाली बकाया मांगे। | ||||||
| अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करे )। ं |
सत्यापनः
मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।
** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और स्टांप/मुद्रा)
स्थान :.....................................
हस्ताक्षरकर्ता का नाम :...........................
सदस्यता सं0 :..................................................
तारीख :.................................................
पूरा पता :............................................................
अनुदेश :-
1. प्रयोग किए गए निबंधनः
(क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
2. जुलाई 2017 से मार्च 2018 के बीच की अवधि के लिए ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इस विवरण में दिए जाएं। समाधान विवरण प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् रूप से फाइल किया जाए।
3. इस विवरण में चालू वित्तीय वर्ष के प्रति निर्देश, उस वित्तीय वर्ष से है, जिसके लिए समाधान विवरण फाइल किया जा रहा है।
4. भाग-2 इस जीएसटीआईएन के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 के अधीन प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न में यथाघोषित आवर्त सहित संपरीक्षित वार्षिक विवरणों में घोषित वार्षिक आवर्त के समाधान से मिलकर बना है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैः
| सारणी सं0 | अनुदेश |
| 5क | वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आवर्त यहां घोषित किया जाएगा। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही स्थायी ल ेखा संख्या पर विद्यमान है। यह बहुराज्यों पर विद्यमानता वाले व्यक्तियों/ |
| अस्तित्वों के लिए सामान्य है। ऐसे व्यक्तियों/अस्तित्वों को अपना जीएसटीआईएन वार आवर्त आंतरिक रूप से प्राप्त करना होगा और उसे यहां घोषित करना होगा। इसके अंतर्गत निर्यात आवर्त (यदि कोई हो) भी होगा। यह नोट किया जाए कि स ंपरीक्षित वित्तीय विवरण के प्रति निर्देश के अंतर्गत बहुराज्यों पर विद्यमानता रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखा बहियों के प्रति निर्देश भी हैं। | |||
| 5ख | ऐसा बिना तैयार किया गया बिल वाला राजस्व, जो पिछले वित्तीय वर्ष में लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के आधार पर लेखा बहियों में अभिलिखित किया गया था, और चालू वित्तीय वर्ष मे ं अग्रनीत किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। अन्य शब्दों में, जब माल और सेवा कर ऐसे राजस्व (जो पहले मान्यताप्राप्त था) पर वित्तीय वर्ष के दौरान संदेय है, तब ऐसे राजस्व का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। (उदाहरणार्थ, यदि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विद्यमान बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व दस करोड़ रुपए का है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे राजस्व के चार करोड़ रुपए पर माल और सेवा कर का संदाय किया गया है तो चार करोड़ रुपए का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा)। | ||
| 5ग | ऐसे सभी अग्रिमों का मूल्य, जिनके लिए माल और सेवा कर का संदाय किया गया है, मान्यता नहीं दी ं किंतु उसे संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में राजस्व के रूप मे गई है, यहां घोषित किया जाएगा। | ||
| 5घ | हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची-1 के अधीन समझे गए प्रदायो का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। समझा गया ऐसा कोई प्रदाय, जो ं वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणो ं में आवर्त का पहले से ही भाग है, उसे यहां सम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं हैं। | ||
| 5ङ | चालू वित्तीय वर्ष में सम्मिलित किसी प्रदाय के लिए 31 मार्च के पश्चात् जारी प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, किंतु ऐसे प्रत्यय नोट वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में परिलक्षित हुए थे, यहां घोषित किया जाएगा। | ||
| 5च | व्यापार छूटें, जिसका वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में लेखा-जोखा दिया गया है किंतु इन पर माल और सेवा कर उदग्रहणीय था (अनुज्ञेय नहीं), यहां घोषित की जाएंगी। | ||
| 5छ | अप्रैल 2017 से जून 2017 तक वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में सम्मिलित आवर्त यहां घोषित किया जाएगा। | ||
| 5ज | चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिल नहीं किया राजस्व, जो लेखा के उद्भूत तंत्र के आधार पर लेखा बहियों मे ं अभिलिखित किया गया था किंतु उसी वित्तीय वर्ष मे ं ऐसे राजस्व पर माल और सेवा कर संदेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा। | ||
| 5झ | सभी अग्रिमों का मूल्य, जिसके लिए माल और सेवा कर संदत्त नहीं किया गया है, किंतु जिसे वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनाें में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा। | ||
| 5 | प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, जिसका लेखा-जोखा संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय कथनों में दिया गया है किंतु यह हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 के अधीन अनुज्ञेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा। | ||
| 5ट | एसईजेड द्वारा डीटीए यूनिटों को प्रदाय किए गए सभी मालों का सकल मूल्य, जिसके लिए डीटीए यूनिटों ने प्रविष्टि बिल फाइल किया है, यहां घोषित किया जाएगा। | ||
| 5ठ | ऐसे मामले हो सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स ंघटक स्कीम से बाहर होने का विकल्प ले सकते हैं। वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन के अनुसार उनके आवर्त में संघटक करदाता के साथ-साथ सामान्य करदाता, दोनों के रूप में आवर्त सम्मिलित होगा। इसलिए, वह आवर्त, जिसके लिए संघटक स्कीम के अधीन माल और सेवा कर संदत्त किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। |
| 5ङ | ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मूल्यांकन सिद्धांतों के कारण कराधेय मूल्य और बीजक मूल्य में अंतर हो सकता है। इसलिए, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर के कारण प्रदायों का मूल्यांकन यहां घोषित किया जाएगा। |
| 5ढ | विदेशी विनिमय घटबढ़ के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक स ंपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा। |
| 5ण | ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए कारणों के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा। |
| 5थ | वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित किया गया वार्षिक आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा। यह आवर्त वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) के क्रम संख्यांक 5ढ, 10 और 11 से व्युत्पन्न हो सकेगा। |
| 6. | वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में घोषित वार्षिक आवर्त और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा। |
| 7. | वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित कराधेय आवर्त के साथ समायोजन के पश्चात् संपरीक्षित वार्षिक आवर्त से कराधेय आवर्त के समाधान के लिए सारणी उपबंध करती हैं। |
| 7क | सारणी 5त में यथा व्युत्पन्न वार्षिक विवरणी बिना हस्तक्षेप के यहां भरी जाएगी |
| 7ख | छ ट प्राप्त, शून्य दर, गैर-माल और सेवा कर और प्रदाय बिना आवर्त, यहां घोषित ू किया जाएगा। इसमें प्रत्यय नोटो ं, नामे नोट और संशोधनो , यदि कोई हो ं , को रिपोर्ट ं किया जाएगा। |
| 7ग | शून्य दर प्रदाय का मूल्य (एसईजेड को प्रदाय समेत) जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा। |
| 7घ | विपरीत प्रभार प्रदाय का मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा कर का संदाय किया जाना है, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें प्रत्यय नोटो ं, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा। |
| 7ङ | कराधेय आवर्त को ऊपर सारणी 7क में घोषित समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त और सारणी 7ख, सारणी 7ग और सारणी 7घ में ऊपर घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य (छूट प्राप्त, गैर-माल और सेवा कर, विपरीत प्रभार आदि) के बीच अंतर के रूप में व्युत्पन्न माना जाता है। |
| 7च | वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 4ढ में घोषित किया गया कराधेय आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा। |
| 8. | समायोजित वार्षिक कराधेय आवर्त, जैसा ऊपर सारणी 7ङ से व्युत्पन्न है और सारणी 7च में घोषित कराधेय आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा। |
5. भाग 3 समाधान कथन में घोषणा के अनुसार संदेय कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित वास्तविक संदत्त कर से मिलकर बना है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैंः-
| सारणी सं. | अनुदेश |
| 9. | सारणी समाधान कथन के अनुसार संदत्त कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित संदत्त कर की रकम का उपबंध करती है। "आरसी" के रूप में चिन्हित मद के अधीन प्रदाय, जहां प्राप्तकर्ता (अर्थात् वह व्यक्ति, जिसके लिए |
4151
| समाधान कथन तैयार किया गया है) द्वारा कर का संदाय विपरीत प्रभार के आधार पर किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। | |||
| 9त | सारणी 9क से 9ण में घोषित दायित्व के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम यहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी। | ||
| 9थ | वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 9 में घोषित संदेय रकम, यहां घोषित की जाएगी। इसमें वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 10 या 11 में संदत्त कोई अंतर वाला कर भी अंतर्विष्ट होना चाहिए। | ||
| 10. | ऊपर सारणी 9त मे ं घोषित संदेय/दायित्व के बीच गैर-समाधान के लिए कारण तथा सारणी 9थ में संदेय रकम यहां विनिर्दिष्ट की जाएगी। | ||
| 11. | ऊपर सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से संदेय कोई रकम, यहां घोषित की जाएगी। |
6. भाग 4 इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) के समाधान से मिलकर बना है। भाग 4 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैंः-
| सारणी सं. | अनुदेश |
| 12क | संपरीक्षित वित्तीय कथनों के अनुसार उपभोग की गई आईटीसी (प्रत्यागम के पश्चात्), यहां घोषित की जाएगी। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही पीएएन पर विद्यमान हो सकते हैं। यह कई राज्यों में उपस्थिति वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य हैं। ऐसे व्यक्ति/अस्तित्व को प्रत्येक व्यष्टिक जीएसटीआईएन के लिए अपनी आईटीसी आंतरिक रूप से व्युत्पन्न करनी होगी और उसे यहां घोषित करना होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि संपरीक्षित वित्तीय कथन के प्रतिनिर्देश मे ं कई राज्यों में उपस्थिति रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखा बहियों के प्रतिनिर्देश सम्मिलित हैं। |
| 12ख | कोई आईटीसी, जिसे पूर्ववर्ती वित्तीय वषो र् के संपरीक्षित वित्तीय कथनो ं ं में लेखबद्ध किया गया किंतु उसका उपभोग उस वित्तीय वर्ष के आईटीसी लेजर में किया गया, जिसके लिए समाधान कथन फाइल किया जा रहा है, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें वह संक्रमण प्रत्यय भी सम्मिलित होगा, जिसे पूर्ववर्ती वर्षों में लेखबद्ध किया गया था किंतु उसका उपभोग वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किया गया। |
| 12ग | कोई आईटीसी, जिसे चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन में ल ेखबद्ध किया गया है किंतु जिसका प्रत्यय उक्त वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी लेजर में नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा। |
| 12घ | वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों के अनुसार उपभोग आईटीसी, जो ऊपर सारणी 12क, 12ख और 12ग में घोषित मूल्यो ं से व्युत्पन्न है, यहां बिना हस्तक्षेप के भरा जाएगा। |
| 12ङ | वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 7 में घोषित उपयोग के लिए उपलब्ध कुल आईटीसी, यहां घोषित किया जाएगा। |
| 13. | वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों (सारणी 12घ) और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में उपभोग कुल आईटीसी (सारणी 12ङ) के अनुसार आईटीसी के गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। |
| 14. | यह सारणी वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में लेखबद्ध व्ययों के लिए वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आईटीसी के समाधान के लिए है। इस सारणी के अधीन विनिर्दिष्ट विभिन्न उपमद वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में साधारण व्यय हैं, जिन पर आईटीसी का उपभोग किया या नहीं किया जा सकेगा और, यह मदों की केवल एक प्रतिकारात्मक सूची है, जिसके अधीन व्ययों को साधारणतया लेखबद्ध किया जाता है। करदाता इनमें से किन्ही मदों को जोड़ या |
| हटा सकते हैं किंतु व्ययो के सभी मद, जिन पर माल और सेवा कर का संदाय किया ं गया है/संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। | |
| 14द | सारणी 14क से 14थ तक घोषित कुल आईटीसी, जहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी |
| 14ध | वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) में घोषित उपभोग की गई कुल आईटीसी यहां घोषित की जाएगी। वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) की सारणी 7 को इस सारणी को फाइल करने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। |
| 15. | सारणी 12द में घोषित विभिन्न व्ययों पर उपभोग की गई आईटीसी और सारणी 12ध में घोषित आईटीसी के बीच गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। |
| 16. | सारणी 13 और सारणी 15 में ऊपर विनिर्दिष्ट कारणों के कारण संदेय कोई रकम, यहां घोषित की जाएगी। |
7. भाग 5 आवर्त के गैर-समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर-समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्मोचित किए जाने वाले अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश से मिलकर बना है। संपरीक्षक यह भी सिफारिश करेगा कि क्या प्रदाय के लिए संदत्त की जाने वाली कोई और रकम वार्षिक विवरणी में सम्मिलित नहीं है। कोेई प्रतिदाय, जिसे त्ऱुटिपूर्ण ढंग से लिया गया है और जिसे सरकार को वापस संदाय किया जाएगा, उसे भी इस सारणी में घोषित किया जाएगा। अंतः में कोई अन्य बकाया मांगें, जिनके निपटारे की सिफारिश संपरीक्षक द्वारा की गई है, इस सारणी में घोषित की जाएगी।
8. समाधान कथन के अंत में करदाताओं को संपरीक्षक द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार अपने करों के संदाय का विकल्प दिया जा सकेगा।
"भाग-ख-प्रमाणीकरण
1. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया हैः
* मैंने/हमने--
(क) ................को तुलन-पत्र की ;
(ख) ................ से आरंभ होने वाले और .......... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा की;
(ग) यहां संलग्न .......... से आरंभ होने वाली और ............को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन, मैसर्स ..........(नाम) ............... (जीएसटीआईएन) की;
परीक्षा कर ली है।
2. हमारी संपरीक्षा के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति- *ने एकीकृत माल और सेवा कर/केन्द्रीय माल और सेवा कर/हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथाअपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।
*ने एकीकृत माल और सेवा कर/केन्द्रीय माल और सेवा कर/ हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है।
1.
2.
3.
4153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 19413. (क) * मैं/हम निम्नलिखित प्रेक्षणाें/टिप्पणियों/कमियों/असंगतताओं, यदि कोई हों, को रिपोर्ट करते हैंः
...................................... ..........................................
3. (ख) * मैं/हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि,--
(अ) * मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा/जानकारी और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे, जो मेेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, हमें प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए।
(आ) * मेरी/हमारी राय में जहां तक बहियों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रकट होता हैं, रजिस्ट्र्रीकृत व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है।
(इ) मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह कथन राज्य के भीतर ..............पर कारबार के मुख्य स्थान और ................. कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार हैं/के अनुसार नहीं हैं।
4. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।
5. * मेरी/हमारी राय में और * मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित पे्रक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्ररूप जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैंः
(क) ............................................................
(ख) .............................................................
(ग) .............................................................
..............................................................
..............................................................
* (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मोहर/सील)
स्थानः
हस्ताक्षरी का नाम..........................................
सदस्यता सं...............................................
तारीख.....................................................
पूरा पता......................................................
4154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 II. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया हैः
* मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्ज............................(जीएसटीआईएन के साथ निर्धारिती का नाम और पता) की लेखा बहियों और वित्तीय कथनों की संपरीक्षा...................... अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सदस्यता सं..........................धारण करने वाले मैसर्स......................(प्रास्थिति के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता) द्वारा की गई थी, और * मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथ................... तारीख को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न करते हैं।
(क) ................को तुलन-पत्र ;
(ख) ................ से आरंभ होने वाले और .......... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा ;
(ग) ............... से आरंभ होने वाले और .......... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन ; और
(घ) उक्त अधिनियम द्वारा ................ *लाभ और हानि लेखा /आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज।
2. मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति-
* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केन्द्रीय माल और सेवा कर/ हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथाअपेक्षित लेखा बहियों अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।
*ने एकीकृत माल और सेवा कर/केन्द्रीय माल और सेवा कर/हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथाअपेक्षित लेखा बहियों अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है।
1.
2.
3.
3. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।
4. * मेरी/हमारी राय में और * मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और अन्य सुसंगत दस्तावेजों समेत लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैंः
(क) ......................................................
(ख) .......................................................
4155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 (ग) .................................................................................................................
.........................................................
** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मोहर/सील)
स्थानः
हस्ताक्षरी का नाम..................................
सदस्यता सं................................................
तारीख................................................
पूरा पता...................................................."
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-1. मूल नियम अधिसूचना सं0 3/2017-राज्य कर तारीख 27 जून, 2017 जो हिमाचल के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-13/2017 के द्वारा तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़ के द्वारा तारीख 12 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 48/2017-राज्य कर तारीख 11 सितम्बर, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।
टिप्पणः-2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 सितम्बर, 2018 को पृृष्ठ 4702 से 4714 पर प्रकाशित किया गया था।
___________
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 50/2018-राज्य कर
शिमला-2, 17 सितम्बर, 2018
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 की 10) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-34/2017 के तहत तारीख 23 अक्तूबर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 33/2017- राज्य कर तारीख 9 अक्तूबर, 2017 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, 1 अक्तूबर, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंध, 4156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्ः-
(क) किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियंत्रण द्वारा इक्यावन प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ,--
(i) संसद या किसी राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित; या (ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,
कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय;
(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन स्थापित कोई सोसाईटी;
(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 सितम्बर, 2018 को पृृष्ठ 4714 से 4715 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 51/2018-राज्य कर
शिमला-2, 17 सितम्बर, 2018
संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 की 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश 1 अक्तूबर, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 52 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 सितम्बर, 2018 को पृृष्ठ 4715 पर प्रकाशित किया गया था।4157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा
अधिसूचना
शिमला-171 004, 27 जुलाई, 2019
संख्या वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2018.--राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2019 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--
''मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के आगामी (षष्टम्) सत्र का आह्वान सोमवार, 19 अगस्त, 2019 को अपराह्न 2.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला में समवेत होने के लिए करता हूं।
कलराज मिश्र, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''
आदेश द्वारा :--
यशपाल शर्मा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।
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HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla–171 004, the 27th July, 2019
No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2018.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 25th July, 2019 is hereby published for general information:—
''मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के आगामी (षष्टम्) सत्र का आह्वान सोमवार, 19 अगस्त, 2019 को अपराह्न 2.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला में समवेत होने के लिए करता हूं।
कलराज मिश्र, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।'' By order:–
YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
4158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941ब अदालत श्री गिरधारी लाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
सुरेन्द कुमार पुत्र अमर सिंह, गांव व डाकघर बन्दला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में सुरेन्द कुमार पुत्र अमर सिंह, गांव व डाकघर बन्दला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री नव्या का जन्म दिनांक 01-08-2017 को घर पर ही हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बन्दला के जन्म रजिस्टर में आज दिन तक पंजीकृत नहीं हुई है। उसकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बन्दला को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त नव्या का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बन्दला में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 08-08-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर एवं एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में पंजीकृत करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत बन्दला में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 08-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गिरधारी लाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
हेम सिंह पुत्र नैन सुख, गांव व डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में हेम सिंह पुत्र नैन सुख, गांव व डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र अक्षय कुमार का जन्म दिनांक 08-06-2013 को घर पर ही हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा के जन्म रजिस्टर में आज दिन तक पंजीकृत नहीं हुई है। उसकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गैहरा को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अक्षय कुमार का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज4159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 हो तो वह दिनांक 01-08-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर एवं एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में पंजीकृत करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गिरधारी लाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
कौंर पुत्र भोटू राम, गांव सकरैणा, परगना लिहल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में कौंर पुत्र भोटू राम, गांव सकरैणा, परगना लिहल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री भवानी का जन्म दिनांक 17-01-2011 को घर पर ही हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा के जन्म रजिस्टर में आज दिन तक पंजीकृत नहीं हुई है। उसकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत प्रीणा को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त भवानी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 01-08-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर एवं एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में पंजीकृत करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गिरधारी लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
मीना कुमारी पुत्री लोजन पुत्र दास, गांव कलमला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा
बनाम
आम जनता
4160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी मीना कुमारी उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम मीना कुमारी है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कलमला में रीना दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रीना के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व बकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 03-08-2019 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 03-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री गिरधारी लाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
चैन सिंह पुत्र रौनकी राम, गांव लेच, परगना प्यूहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में चैन सिंह पुत्र रौनकी राम, गांव लेच, परगना प्यूहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरी पत्नी नामक खेलो की मृत्यु दिनांक 06-12-2010 को हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत लेच के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक पंजीकृत नहीं हुई है। उसकी मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत लेच को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त खेलो का नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत लेच में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-08-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर एवं एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत में पंजीकृत करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत लेच में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 03-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।4161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 ब अदालत श्री गिरधारी लाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
महिन्द्र पुत्र पिन्झू, गांव रजेरा, डा0 किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में महिन्द्र पुत्र पिन्झू, गांव रजेरा, डा0 किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री जीविका कुमारी का जन्म दिनांक 01-07-2007 को घर पर ही हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड के जन्म रजिस्टर में आज दिन तक पंजीकृत नहीं हुई है। उसकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत किलोड को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त जिविका कुमारी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-08-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर एवं एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में पंजीकृत करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 03-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गिरधारी लाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
महिन्द्र पुत्र पिन्झू, गांव रजेरा, डा0 किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में महिन्द्र पुत्र पिन्झू, गांव रजेरा, डा0 किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री कंनन कुमारी का जन्म दिनांक 19-11-2008 को घर पर ही हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड के जन्म रजिस्टर में आज दिन तक पंजीकृत नहीं हुई है। उसकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत किलोड को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त कंनन कुमारी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-08-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत 4162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर एवं एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में पंजीकृत करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 03-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Chanden Kumar age 24 years s/o Sh. Babu Ram, r/o Village Barla, P.O. Sohari, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Begma Devi age 18 years d/o Sh. Dugle Ram, r/o Village Bradha Bhag, Tehsil . . प्रार्थी। Bhunter, District Kullu (H.P.)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 25-09-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 14-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Ajay Kumar age 30 years s/o Sh. Pirthi Chand, r/o Village Kunwin, P.O. Kaswar, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Phoolwanti age 24 years d/o Sh. Mukhlal Ram, r/o Village Khadiha Ketki, Tehsil . . प्रार्थी। Aurangabad, District Ketki Bihar
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी।4163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 10-08-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 02-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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In the Court of Dr. Amit Kumar Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional
Officer (c), Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh
1. Shyam Lal s/o Sh. Sant Ram, r/o Village & P.O. Patta, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
2. Sunita Devi d/o Sh. Fagnu, resident of Village Gumma (Gadsari), PO Tikkeri, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla, H.P.
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954
(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Shyam Lal s/o Sh. Sant Ram, r/o Village & P.O. Patta, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.). & Sunita Devi d/o Sh. Fagnu, resident of Village Gumma (Gadsari), PO Tikkeri, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla, H. P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 09-03-2015 at Town Bharari Devi Mata Temple in Village Rathwani, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 17-08-2019. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 01-07-2019 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
4164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H. P.)
In the matter of :
Smt. Barto Devi d/o Sh. Sohnu Ram, r/o Village Andral, P.O. Uhal, Tehsil Bamson at Tauni . . Applicant. Devi, District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public . . Respondent.
Subject.—Notice for Proclamation late registration of date of birth as per section 13(3) in Gram
Panchayat record.
Smt. Barto Devi d/o Sh. Sohnu Ram, has filed application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act,1969 alongwith relevant record pertaining to his actual date of birth i.e. 01-07-1946 which is not entered in applicant Gram Panchayat Uhal record inadvertently of ignorance and lack of knowledge of applicant and his family member. In this regard a proclamation was published by calling objections from the general public of Gram Panchayat Uhal on or before 05-08-2019. The Local registrar Birth and Death Gram Panchayat Uhal hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding issuing order for entry of date of birth of applicant Smt. Barto Devi d/o Sh. Sohnu Ram i.e. 01-07-1946 can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-08-2019. The objection received after will not be entertained and order will be issued for the registration of date of birth accordingly.
Issued today on 05-07-2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur(H.P.).
__________
In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H. P.)
In the matter of :
Sh. Bihari Lal s/o Late Sh. Khiali Ram, r/o Village Rahjol, P.O. Tal, Tehsil & District . . Applicant. Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public . . Respondent.
Subject.—Notice for Proclamation late registration of date of birth as per section 13(3) in Gram
Panchayat record.
Sh. Bihari Lal s/o Late Sh. Khiali Ram, r/o Village Rahjol, P.O. Tal, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) has filed application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith relevant record pertaining to his son Om Parkash is actual date of birth i.e. 27-07-1979 which is not entered in applicant Gram Panchayat Tal record inadvertently of ignorance and lack of knowledge of applicant and his family member. In this regard a proclamation was published by calling objections from the general public of Gram Panchayat Tal on or before 05-08-2019. The4165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 Local registrar Birth and Death Gram Panchayat Tal hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding issuing order for entry of date of birth of applicant Om Parkash s/o Sh. Bihari Lal r/o Village Rahjol, P.O. Tal, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) i.e. 27-07-1979 can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-08- 2019. The objection received after will not be entertained and order will be issued for the registration of date of birth accordingly.
Issued today on 05-07-2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur(H.P.).
__________
In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H. P.)
In the matter of :
Urmila Devi w/o Hav. Chatur Singh Nugwal army No. 14228821 L, r/o Village Badhar, . . Applicant. P.O. Tal, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public . . Respondent.
Subject.—Proclamation regarding correction of applicant date of birth in the State Official Gazette.
Whereas Urmila Devi w/o Hav. Chatur Singh Nugwal army No. 14228821 L, r/o Village Badhar, P.O. Tal, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) alongwith copies of Matric Certificate and Naval Record, pertaining to her correct date of birth i.e. 01-03-1963, which has been wrongly entered in the army service record of her husband as 20-11-1961 inadvertently.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding correctness of the applicant date of birth i.e. 01-03-1963 instead of "20-11-1961" can file the objection personally in writing before this court of undersigned on or before 11-08-2019.
The objection received after will not be entertained and order will be issued for correctness of name of the applicant accordingly.
Issued today on 12-07-2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur , Distt. Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Additional District Registrar of Marriage,
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
1. Sh. Naveen Kumar s/o Sh. Prittam Chand, Village Badhar, P. O. Tal, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
4166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 19412. Smt. Renu Bala d/o Sh. Pawan Kumar, Village Kaswar, P.O. Masyana, Tehsil & Distt. . .Applicants. Hamirpur, H.P.
Versus
General Public
Subject.—Notice for Registration of Marriage.
Sh. Naveen Kumar & Smt. Renu Bala have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 04-07-2019 at Gasota Mahadev Mandir, Tehsil & District Hamirpur as per Hindu rites and customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-08-2019. The objection received after 20-08-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 09-07-2019 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Additional District Registrar of Marriage,
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
1. Sh. Rohit Sharma s/o Sh. Milkhi Ram, Village Karyali, P. O. Chamboh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Riya Sharma d/o Sh. Shakti Chand, Village Bharthiyani, P.O. Badhani, Tehsil . .Applicants. Bhoranj, Distt. Hamirpur, H.P.
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage.
Sh. Rohit Sharma & Smt. Riya Sharma have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 04-07-2019 at Santoshi Mata Mandir Didwin Tikkar, Tehsil & District Hamirpur as per Hindu rites and customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-08-2019. The objection received after 20-08-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
4167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 Issued today on 09-07-2019 under my hand and seal of the court.Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Additional District Registrar of Marriage,
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
1. Sh. Lucky Pathania s/o Sh. Jagdish Chand, V.P. O. Dimmi, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Anita Devi d/o Sh. Bidhi Chand, V.P.O. Chamned, Tehsil & Distt. Hamirpur, . .Applicants. H.P.
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage.
Sh. Lucky Pathania & Smt. Anita Devi have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 02-07-2019 at Santoshi Mata Mandir Ladraur, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur as per Hindu rites and customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-08-2019. The objection received after 20-08-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 09-07-2019 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).
________
In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,
District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Nand Lal s/o Sh. Bansi Ram, r/o Village Dehun, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan, H. P.
2. Smt. Reena d/o Sh. Partap Singh, r/o Village Maunda Monda Uttrakashi Chinwa, Uttrakhand.
4168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 VersusGeneral Public
Application for Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage
Act, 1996.
Sh. Nand Lal s/o Sh. Bansi Ram, r/o Village Dehun, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan, H. P. and Smt. Reena d/o Sh. Partap Singh, r/o Village Maunda Monda Uttrakashi Chinwa, Uttrakhand have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 07-11-2018 according to Hindu customs. Hence their marriage may be registered under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 in Gram Panchayat Saproon, Tehsil & District Solan (H. P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons in Gram Panchayat Saproon, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 02-08-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 3rd day of July, 2019.
Seal.
GURMIT G. NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,
District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
Sh. Ramesh Chand s/o Late Sh. Mahi Singh, r/o Village Kundla, P.O. Oachghat, Tehsil & . . Applicant. District Solan (H. P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Application Under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Ramesh Chand s/o Late Sh. Mahi Singh, c/o Village Kundla, P.O. Oachghat, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of death of his wife namely Late Padma Devi i.e. 01-03-2004 at Home Village Kundla, P.O. Oachghat, Tehsil & District Solan (H. P.) but her date of death could not be entered in the record of Gram Panchayat Sanhol.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of death of Late Smt. Padma Devi w/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Kundla, P.O. Oachghat, Tehsil & District Solan (H.P.) may submit4169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 their objection in writing or appear in person in this court on or before 04-08-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 5th day of July, 2019.
Seal.
GURMIT G. NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,
District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
Sh. Nirmal Kumar s/o Late Sh. Lekh Ram, r/o V.P.O. Rampur, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) . . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Application Under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Nirmal Kumar s/o Late Sh. Lekh Ram, r/o Village V.P.O. Rampur, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of his daughter namely Himanshi i.e. 15-02-2003 at Malan Nursing Home Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Himanshi d/o Sh. Nirmal Kumar, r/o V.P.O. Rampur, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 16-08-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 17th day of July, 2019.
Seal.
GURMIT G. NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,
District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
Sh. Neeraj Sharma s/o Sh. Munshi Ram, r/o House No. 422, Aharat Bazar Subathu, Tehsil . . Applicant. & District Solan (H.P.)4170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941 Versus General Public
. . Respondent.
Application Under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Neeraj Sharma s/o Sh. Munshi Ram, r/o House No. 422, Aharat Bazar Subathu, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of his son namely Kalkeen Kaushik i.e. 08-10-2013 at Home at House No. 422, Aharat Bazar Subathu, Tehsil & District Solan (H.P.) but his date of birth could not be entered in the record of Cantt. Board Subathu.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Kalkeen Kaushik s/o Sh. Neeraj Sharma, r/o House No. 422, Aharat Bazar Subathu, Tehsil & District Solan (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 16-08-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 17th day of July, 2019.
Seal.
GURMIT G. NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,
District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Nitish Sirswal s/o Sh. Diwan Chand, r/o New Kishan Niwas, H-85 Rajgarh Road Solan, Tehsil & District Solan, H. P.
2. Smt. Jeetu d/o Sh. Sudesh Kumar, r/o Longwood Cottage, Near CRI, Kasauli, District Solan, H. P.
Versus
General Public
Application for Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage
Act, 1996.
Sh. Nitish Sirswal s/o Sh. Diwan Chand, r/o New Kishan Niwas, H-85 Rajgarh Road Solan, Tehsil & District Solan, H. P. and Smt. Jeetu d/o Sh. Sudesh Kumar, r/o Longwood Cottage, Near CRI, Kasauli, District Solan, H. P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 11-10-2018 according to Hindu customs. Hence their marriage may be registered under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 in Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan (H. P.).
4171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons in Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 18-08-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 19th day of July, 2019.
Seal.
GURMIT G. NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,
District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Lalit Kaundal s/o Sh. Krishan Dutt Kaundal, r/o Ward No. 8, Near Shoolini Temple, Tehsil & District Solan, H. P.
2. Smt. Sushma d/o Sh. Ram Lal Bhatia, r/o Ghumani Chowk, P.O. Kandror, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H. P.
Versus
General Public
Application for Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage
Act, 1996.
Sh. Lalit Kaundal s/o Sh. Krishan Dutt Kaundal, r/o Ward No. 8, Near Shoolini Temple, Tehsil & District Solan, H. P. and Smt. Sushma d/o Sh. Ram Lal Bhatia, r/o Ghumani Chowk, P.O. Kandror, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H. P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 10-02-2019 according to Hindu customs. Hence their marriage may be registered under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 in Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan (H. P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons in Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 18-08-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 19th day of July, 2019.
Seal.
GURMIT G. NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
4172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2019/05 श्रावण, 1941In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,
District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Narender Kumar s/o Sh. Chet Ram, r/o Village Mehli, P.O. Bohli, Tehsil & District Solan, H. P.
2. Smt. Ranjna Devi d/o Sh. Tulsi Ram, r/o Village Bag Pashog, Tehsil Pachhad, District Sirmaur, H. P.
Versus
General Public
Application for Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage
Act, 1996.
Sh. Narender Kumar s/o Sh. Chet Ram, r/o Village Mehli, P.O. Bohli, Tehsil & District Solan, H. P. and Smt. Ranjna Devi d/o Sh. Tulsi Ram, r/o Village Bag Pashog, Tehsil Pachhad, District Sirmaur, H. P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 30-08-2018 according to Hindu customs. Hence their marriage may be registered under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 in Gram Panchayat Bohli, Tehsil & District Solan (H. P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons in Gram Panchayat Bohli, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 18-08-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 19th day of July, 2019.
Seal.
GURMIT G. NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
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