राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 जुलाई, 2019
संख्या होम-एफ(ए)3-1/2019-I.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित निम्नलिखित परिसरों, जिनसे अग्नि का जोखिम कारित होना संभाव्य 93-राजपत्र/2019-29-07-2019 (4173) 4174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 है, के स्वामियों या अधिभोगियों से आग की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए पूर्वावधानियां बरतने की एतद्द्वारा अपेक्षा करते हैं, अर्थात् :-
| क्र0 सं0 | परिसरों के प्रवर्ग | भवनों के स्वामियों या अधिभोगियों द्वारा आग की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपाय हेतु की जाने वाली पूर्वावधानियां अर्थात्ः- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | 15 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले भवन। 5 00 व्यक्तियों से अधिक के बैठने की क्षमता या जिसका आच्छादित क्षेत्र 500 वर्गमीटर से अधिक हो, वाला पण्डाल। अ ावासीय भवन (होटलो ं और अतिथि गृहो से ं अन्यथा) जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है या भूतल के अतिरिक्त दुछाी मंजिल सहित चार ऊपरी मंजिले हैं। 1 2 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले होटल और अतिथि गृह या जिनमे भूतल के अतिरिक्त दुछाी ं मंजिल सहित तीन ऊपरी मंजिले है। स मस्त शैक्षणिक भवन 9 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले संस्थागत भवन या जिनमें भूतल के अतिरिक्त दुछाी मंजिल सहित दो ऊपरी मंजिले हैं। स मस्त सभा भवन 1 5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले कारबारी भवन या जिनमें भूतल के अतिरिक्त दुछाी मंजिल सहित चार ऊपरी मंजिले हैं। 9 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाणिज्यिक भवन या जिनमें भूतल के अतिरिक्त दुछाी मंजिल सहित दो ऊपरी मंजिले हैं। तलो का ं अ ौद्योगिक भवन, जिनका समस्त आच्छादित क्षेत्र 250 वर्गमीटर से अधिक है। का आच्छादित ं भ् ाण्डारण भवन जिनकी समस्त तलो क्षेत्र 250 वर्गमीटर से अधिक है। स मस्त परिसंकटमय भवन जिनका समस्त तलों का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्गमीटर से अधिक है। भ् ाूमिगत अवसंरचनाएं | (1) भवन तक पहुंच ( 2) निकासों की संख्या, चौड़ाई, प्रकार और व्यवस्था। ( 3) अग्नि नियन्त्रण दरवाजा (दरवाजे) और या दाबानुकूलन द्वारा निकासों की सुरक्षा। ( 4) प्रखण्डन ( 5) धुआं प्रबन्धन प्रणाली ( 6) अग्निशामक ( 7) प्राथमिक उपचार पाईप रीले (होज रील्ज) ( 8) स्वचालित अग्नि संसूचक और संत्रास प्रणाली। ( 9) हस्त-प्रचालित वैद्युत अग्नि संत्रास प्रणाली ( 10) ध्वनि प्रवर्धक तंत्र ( 11) स्वचालित छिड़काव प्रणाली ( 12) आन्तरिक हाइड्रे ंट और प्रांगण हाइड्रे ंट ( 13) पंपिग व्यवस्था ( 14) अग्निशमन के लिए आबद्ध जल भण्डारण ( 15) निकासी संकेत ( 16) लिफ्टाें की व्यवस्था ( 17) स्थानापन्न विद्युत-आपूर्ति ( 18) शरण क्षेत्र ( 19) अग्नि नियन्त्रण कक्ष ( 20) विशेष खतरों की सुरक्षा के लिए विशेष अग्नि सुरक्षा प्रणालियां। |
| 14. 15. 16. 1 7. | वाणिज्यिक रसोइयां जैसे शैक्षणिक संस्थानों आदि के छात्रावास । ग न्दी बस्ती क्षेत्र जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गन्दी बस्ती क्षेत्र परिनिश्चित किया गया है, जिसका आच्छादित क्षेत्र 1000 वर्गमीटर से अधिक है या जिसमें 25 से अधिक शैड हैं। छ ात्रावास और कोचिंग सेन्टर, जो कम से कम 20 छात्रों की संख्या के लिए उपयोग मे लाए जाते हैं। भ् ाू-सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त परियोजनाएं। | स्पष्टीकरण.-जहां कोई भवन एक से अधिक व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या अधिभोगाधीन है, वहां संपूर्ण भवन हेतु निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी के निदेशानुसार अग्निसुरक्षा और आग की रोकथाम के उपायों की व्यवस्था करने के लिए उारदायित्व यथास्थिति, वैयक्तिक स्वामी या अधिभोगी द्वारा स्वामित्वाधीन या अधिभोगाधीन क्षेत्र के अनुपात मे ं वहन किया जाएगा। |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।
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[Authoritative English text of H. P. Government Notification No. Home-F(A)3-1/2019, dated
23-07-2019 as required under clause (3)of Article 348 of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23th July, 2019
No. Home-F (A) 3-1/2019-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section of 9 of the Himachal Pradesh Fire Fighting Service Act, 1984 (Act No. 30 of 1984) the Governor, Himachal Pradesh, hereby requires the owners or occupiers of the following premises mentioned at column No. 2 which are likely to cause risk of fire, to take precautions for fire prevention and fire safety measures namely:—
| Sl. No. | Class of Premises | Precautions for fire prevention and fire safety measure to be taken by the owners and occupiers of the buildings, namely:— |
| 1. 2 . 3 . | Buildings having height of 15 metres and above. P andal having seating capacity more than 500 persons or covered area more than 500 square metres. R esidential building (other than hotels and guest houses) having height more than 15 metres or having ground plus four upper storey's including mezzanine floor. | (1) Access to building ( 2) Number, width, type and arrangement of exits. ( 3) Protection of exits by means of fire check door (s) and or pressurization. ( 4) Compartmentation ( 5) Smoke Management System |
| 4. 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. | Hotels and guest Houses having height more than 12 metres or having ground plus three upper storeys including mezzanine floor. A ll educational buildings I nstitutional buildings having height more than 9 metres or having ground plus two upper storeys including mezzanine floor. A ll Assembly buildings B usiness buildings having height more than 15 metres or having ground plus four upper storeys including mezzanine floor. M ercantile buildings having height more than 9 metres or having ground plus two upper storeys including mezzanine floor. I ndustrial building having covered area on all floors more than 250 square metres. S torage building having covered area on all floors more than 250 square metres. A ll Hazardous buildings having covered area on all floor more than 100 square metres. U nderground structures C ommercial kitchens such as hostels of educational institutions etc. S lum area which is defined by a local authority as a slum area, having covered area more than 1000 square metres or having more than 25 sheds. H ostel and Coaching Centres, which is, used for students not less than 20 in numbers. A ll the projects registered under RERA Act. | (6) Fire Extinguishers ( 7) First-Aid Hose Reels ( 8) Automatic fire detection and alarming system. ( 9) Manually Operated Electrical Fire Alarm System. ( 10) Public Address System ( 11) Automatic Sprinkler System ( 12) Internal Hydrants and Yard Hydrants ( 13) Pumping Arrangements ( 14) Captive Water Storage for fire fighting. ( 15) Exit Signage ( 16) Provision of lifts ( 17) Standby power supply ( 18) Refuge Area ( 19) Fire Control Room ( 20) Special Fire Protection Systems for protection of special risks. E xplanation.—Where any building is owned or occupied by more than one person, the responsibility for providing the fire safety and fire prevention measures as per the directions of the inspecting Fire Officer for the whole building will be shared in proportion to the area occupied or owned by individual owner or occupier as the case may be. |
By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Home).
4177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 वन विभागअधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-232/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | म ुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 107 | लाहडू | 1. मतेहड 321 2. लाहडू 335 | 646, 647, 815 ि कत्ता .. 3 6 23/1, 972/1, 1006 ि कत्ता .. 3 | 4-35-85 1 1-73-47 | उत्तरः-अराजी महाल मतेहड़। दक्षिणः-सीमा महाल कोटा व खड्ड। पूर्वः-सीमा महाल सूरी व खड्ड। पश्चिमः-अराजी महाल लाहडू। | पालमपुर | पालमपुर कांगडा़ | |
| कुुल कित्ता .. 6 | 16-09-32 |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-232 /2014, dated
29th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th May, 2019
No. FFE-B-F(14)-232/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the4178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Division | District |
| 107 | Lahru | 1. Matehar 321 2 . Lahru 335 | 646, 647, 815 K itta .. 3 6 23/1, 972/1, 1006 K itta .. 3 | 4-35-85 1 1-73-47 | North:-Area Muhal Matehar. South:-Boundary Muhal Kota & Khad. E ast:-Boundary Muhal Soorie & Khad. W est:-Area Muhal Lahru. | Palampur | Palampur | Kangra |
| Total Kitta .. 6 | 16-09-32 |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
___________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-233/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
4179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 127 | मकोलपट्ट | उपरलानौंवा 149 | 1 | 7-60-95 | उत्तरः-सीमा महाल लाहड़ बनाड़ा व बरसोला। द क्षिणः-अराजी महाल हजा प र्वः-उपरोक्त ू प श्चिमः-सीमा महाल लाहड बनाड़ा व खड्ड। | पालमपुर पालमपुर कांगडा़ |
आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-233 /2014, dated
29th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th May, 2019
No. FFE-B-F(14)-233/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
4180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 SCHEDULE| File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Division | District |
| 127 | Makolpat | Uperla-Nauwan 149 | 1 | 7-60-95 | North;-Boundary Muhal Lahar Banada & Barsola. S outh:-Area Muhal Haza. E ast:-As above. W est:-Boundary Muhal Lahar Banara & Khad. | Palampur | Palampur | Kangra |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
___________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-234/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र ह ैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 128 | परमारनगर | परमारनगर 134 | 589, 591, 599/1 कित्ता : 3 | 11-50-21 | उत्तरः-गैर-मजरूआ रकबा महाल हजा। दक्षिणः-खड्ड पूर्वः-नाला प श्चिमः-खड्ड | पालमपुर पालमपुर कांगडा़ |
आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-234 /2014, dated
29th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th May, 2019
No. FFE-B-F(14)-234/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| ile No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal With Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Division | District |
| 128 | Parmar Nagar | Parmarnagar 134 | 589, 591, 599/1 Kitta .. 3 | 11-50-21 | North:-Un-Cultivated area of Muhal Haza. South:-Khad E ast:-Nalla W est:-Khad | Palampur | Palampur | Kangra |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
4182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-235/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 129 | बलडियाँ | परमारनगर 134 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ि कत्ता . . 14 | 12-64-84 | उत्तरः-सीमा महाल लाहड़छलैणा व नाला। दक्षिणः-मलकीयती रकबा महाल हजा। पूर्वः-नाला प श्चिमः-नाला | पालमपुर | पालमपुर कांगड़ा |
आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-235/2014, dated 29th
May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th May, 2019
No. FFE-B-F(14)-235/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the4183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Division | District |
| 129 | Baldiyan | Parmarnagar 134 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Kitta . . 14 | 12-64-84 | North:-Boundary Muhal Lahar- Chhlena & Nalla. S outh:-Private land Muhal Haza. E ast:-Nalla W est:-Nalla | Palampur | Palampur | Kangra |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-236/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ 4184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | म ुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 130 | लाहड़छलैणा | लाहड़छलैणा 133 | 277/1 | 5-32-90 | उत्तरः-सीमा महाल उपरला नाैंवा। दक्षिणः-रकबा महाल हजा। पूर्वः-उपरोक्त प श्चिमः-सीमा महाल कलूणां। | पालमपुर पालमपुर | कांगड़ा |
आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-236/2014, dated
29th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th May, 2019
No. FFE-B-F(14)-236/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
4185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 SCHEDULE| File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Division | District |
| 130 | Lahar-Chhlena | Lahar- Chhlena 133 | 277/1 | 5-32-90 | North:-Boundary Muhal Uperla- Nauwan. S outh:-Area Muhal Haza. E ast:-As above. West:-Boundary Muhal Kaluna. | Palampur | Palampur | Kangra |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
__________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-237/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र ह ैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 131 | सिम्बलपट्ट प्रथम | 1. सिम्बलपट्ट 135 | 210/1, 904/1, 905, 906/1 | 3-88-91 | उत्तरः-सीमा महाल परमारनगर। दक्षिणः-रकबा | पालमपुर | पालमपुर कांगड़ा | |
| 2 . बूहला नौंवा 146 | कित्ता . . 4 8 17/1, 818/1, 894/1, 966/1, 967/1 ि कत्ता . . 5 | 1 0-96-23 | सिम्बलपटट व ब हला नौवा। ू पूर्वः-अराजी बूहला नौंवा। पश्चिमः-अराजी सिम्बलपट्ट | |||||
| कुल कित्ता.. 9 | 14-85-14 |
आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
---------
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-237/2014, dated
29th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th May, 2019
No. FFE-B-F(14)-237/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Division | District |
| 131 | Simbalpat-I | 1. Simbalput 135 2 . Buhla Nauwan 146 | 210/1, 904/1, 905, 906/1 K itta . . 4 8 17/1, 818/1, 894/1, 966/1, 967/1 | 3-88-91 1 0-96-23 | North:- Boundary Muhal Parmarnagar. South:-Area Simbalpat & Buhla Nauwan. | Palampur | Palampur | Kangra |
| K itta . . 5 | East:-Area Buhla Nauwan. W est:-Area Simbalpat. | |||||||
| Total Kita.. 9 | 14-85-14 |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
___________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-238/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम | खसरा नम्वर | क्षेत्र हैक्टेयर में | म ुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 132 | सिम्बलपट्ट द्वितीय | 1. सिम्बलपट्ट 135 | 746/1 | 4-12-26 | उत्तरः-सीमा महाल परमारनगर। दक्षिणः-रास्ता प र्वः-रास्ता ू प श्चिमः-नाला | पालमपुर | पालमपुर कांगड़ा |
आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।4188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-238 /2014, dated
29th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th May, 2019
No. FFE-B-F(14)-238/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Division | District |
| 132 | Simbalpat-II | 1. Simbalpat 135 | 746/1 | 4-12-26 | North:-Boundary Muhal Parmar- nagar. S outh:-Path E ast:-Path W est:-Nala | Palampur | Palampur Kangra |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
____________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-239/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और4189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/ बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र ह ैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 133 | कलूणा | 1. कलूणा 132 2 . लाहड़छलैना 133 | 2/1, 65/1, 66, 67, 68/1, 69/1, 613/449/1, 453/1, 529, 531 ि कत्ता . . 10 1/1, 3, 4, 5 ,7, 8 ि कत्ता . . 6 | 33-31-16 8 -89-02 | उत्तरः-सीमा महाल लाहड़ बनाहड़ा। दक्षिणः-सीमा महाल परमारनगर। पूर्वः-अराजी देह हजा। पश्चिमः-सीमा महाल चपरेहड़ व गलूई। | पालमपुर | पालमपुर कांगड़ा | |
| कुल कित्ता . . 16 | 42-20-18 |
आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
---------
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-239/2014, dated
29th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th May, 2019
No. FFE-B-F(14)-239/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
4190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Division | District |
| 133 | Kluna | 1. Kluna 132 2 .{}}}}}{Lahar Chhalena 133 | 2/1, 65/1, 66, 67, 68/1, 69/1, 613/449/1, 453/1, 529, 531 K itta . . 10 1/1, 3, 4, 5, 7, 8 K itta . . 6 | 33-31-16 8 -89-02 | North:-Boundary Muhal Lahar Banahera. S outh:-Boundary Mahal Parmar- nagar. E ast:-Private land West:-Boundary Muhal Chaprehar & Gluie. | Palampur | Palampur | Kangra |
| Total Kitta . . 16 | 42-20-18 |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
__________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-241/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/4191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र ह ैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 138 | रझूं प्रथम | 1. रपेहड 113 2 . गदयाड़ा 117 3 . भगेहड़ 167 4 . चम्बी 119 5. जमूला 118 | 1, 1/1, 2, 79, 81/1, 92/1, 317, 318, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 499, 565 कित्ता . . 16 5 0/1, 1081/1, 1086/1 ि कत्ता . . 3 1, 2, 3, 5, 6, 386 कित्ता . . 6 2433/1, 2434/1, 2435, 2436 ि कत्ता . . 4 1 109, 1135, 1136, 1227, 1229, 1230, 1231, 1252, 1253 कित्ता . . 9 | 41-11-29 2 6-89-85 3 5-34-39 7-03-73 21-50-40 | उत्तरः-सीमा महाल झरेठ ठाकरां। द क्षिणः-महाल वगी, भगेहड़ व चम्बी। पूर्वः-महाल गदयाडा, भगेहड़ व खड्ड। प श्चिमः-महाल जमूला निचला व कोठी। | पालमपुर | पालमपुर कांगड़ा | |
| कुल कित्ता . . 38 | 131-89-66 |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
---------
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-241/2014, dated
29th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th May, 2019
No. FFE-B-F(14)-241/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the4192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Division | District |
| 138 | Rajhun-I | 1. Rapehar 113 2 . Gadyara 117 3 . Bhagehar 167 4 . Chambi 119 5 . Jamula 118 | 1, 1/1, 2, 79, 81/1, 92/1, 317, 318, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 499, 565 Kitta . . 16 5 0/1, 1081/1, 1086/1 K itta . . 3 1 , 2, 3, 5, 6, 386 K itta . . 6 2433/1, 2434/1, 2435, 2436 Kitta . . 4 1 109, 1135, 1136, 1227, 1229, 1230, 1231, 1252, 1253 K itta . . 9 | 41-11-29 2 6-89-85 3 5-34-39 7 -03-73 2 1-50-40 | North:-Boundary Muhal Jhareth Thakran. South:-Mahal Baggi, Bhagehar & Chambi. E ast:-Muhal Gadyara, Bhagehar & Khad. West:-Muhal Jamula Nichla & Kothi. | Palampur | Palampur | Kangra |
| Total Kitta . . 38 | 131-89-66 |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
4193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 कृषि विभागअधिसूचना
शिमला-2, 17 जुलाई, 2019
संख्या कृषि-ए(3)-5/2013.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय ऊपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 20) की धारा 30 के साथ पठित धारा-35 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि उत्पाद विपणन समिति के अध्यक्ष को निम्नलिखित सुविधायें एवं शर्तें प्रदान करने का सहर्ष आदेश देते हैं :--
1. अध्यक्ष को मु0 11000/- रुपये प्रतिमास की दर से पारिश्रमिक देय होगा
2. प्रवास पर दैनिक भत्ता मु0 200/- रुपये देय होगा
3. मु0 2000/- रुपये मकान किराया भत्ता देय होगा
4. मु0 2000/- रुपये प्रतिमास की दर से वाहन भत्ता प्रदान किया जायेगा
5. बिलों का आहरण सम्बन्धित कृषि उत्पाद विपणन समितियों द्वारा किया जायेगा
6. अध्यक्ष को पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में 8.00 रुपये प्रति कि0मी0 की दर से मील भत्ता (रोड़ माईलेज) देय होगा, यदि वे निजी वाहन द्वारा बोर्ड/समिति के कार्य से प्रवास पर जाते हैं। उपरोक्त सभी सुविधायें एवं सेवा शर्तें वित्त विभाग के यू0ओ0संख्या फिन0आई0एफ (सी) 34-2/91-III, दिनांक 10-07-2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जाती है।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (क ृषि)।
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NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 27th July, 2019
No. NES-C(16)-6/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to provide the subsidy to all domestic consumers in the State @ 30 % of system cost for installation of Solar Water Heating Systems having capacity of 100 LPD and 200 LPD only during the current financial year 2019-20. Subsidy will be deposited directly in the account of concerned beneficiary through Himurja. This scheme shall come into force with immediate effect.
By order,
Sd/- (PRABODH SAXENA), Principal Secretary (NES).
4194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941ब अदालत श्री जगदीश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : 13/2019/टी0टी0पी0
तारीख पेशी : 26-08-2019 श्री ईश्वर दास पुत्र ज्ञानु पुत्र प्रभ दयाल, वासी महाल लाहड डूहक, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री मदन लाल पुत्र ज्ञानु पुत्र प्रभ दयाल व अन्य सभी वासी महाल लाहड डूहक, मौजा . . प्रतिवादीगण। आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम.-1. शकुन्तला देवी, लीला देवी, ज्ञानु देवी, वरजिन्द्रा देवी पुत्रियां व आशो देवी पत्नी स्व0 ज्ञानु सभी वासी महाल लाहड डूहक, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण। विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-86, खतौनी नं0-90, खसरा-417, 418, 421, रकबा तादादी 0-11-00 है0 वाक्या महाल लाहड डूहक, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी श्री ईश्वर दास पुत्र ज्ञानु पुत्र प्रभ दयाल, वासी महाल लाहड डूहक, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 86 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-08-2019 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर मोहर व अदालत से आज दिनांक 18-07-2019 को जारी हुआ। मोहर।
जगदीश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
-------
ब अदालत श्री जगदीश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : 14/2019/टी0टी0पी0
तारीख पेशी : 26-08-2019 श्री ईश्वर दास पुत्र ज्ञानु पुत्र प्रभ दयाल, वासी महाल लाहड डूहक, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री पूर्ण पुत्र घेपलिया पुत्र ज्वाला व अन्य सभी वासी महाल लाहड डूहक, मौजा आलमपुर, . . प्रतिवादीगण। तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)4195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 नोटिस बनाम.-1. श्री पूर्ण पुत्र घेपलिया, 2. अक्षय कुमार पुत्र बिंदु कुमारी, दीपिका पुत्रियां व इन्दु बाला पत्नी स्व0 श्री राम किशोर, 3. शालिन्द्र पुत्र, कुमारी मानीता पुत्री व लीला देवी पत्नी स्व0 कुलदीप कुमार, 4. शशी कुमार पुत्र, बिना देवी, ललीता देवी, चंपा देवी पुत्रियां चुहा, 5. सुशील कुमार पुत्र, नीशा देवी, पवना देवी पुत्रियां व शीला देवी पत्नी स्व0 किरपु उपनाम धनुं, 6. जगदीश पुत्र शिवराम, 7. शकुन्तला देवी, लीला देवी, ज्ञानु देवी, वरजिन्द्रा देवी पुत्रियां व आशो देवी पत्नी स्व0 ज्ञानु, सभी वासी महाल लाहड डूहक, मौजा . . प्रतिवादीगण। आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-87, खतौनी नं0-91, खसरा-407, रकबा तादादी 0-05-04 है0 वाक्या महाल लाहड डूहक, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी श्री ईश्वर दास पुत्र ज्ञानु पुत्र प्रभ दयाल, वासी महाल लाहड डूहक, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 87 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण 1 ता0 7 की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है। और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-08-2019 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-07-2019 को जारी हुआ। मोहर।
जगदीश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
किस्म मुकद्दमा : दरूस्ती नाम
तारीख पेशी : 26-08-2019 श्रीमती सविता कुमारी पत्नी श्री ब्रिज कुमार, निवासी महाल फगुरता, मौजा वन्दाहुं, तहसील थुरल, . . प्रार्थिया। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल फगुरता, मौजा वन्दाहुं, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
श्रीमती सविता कुमारी पत्नी श्री ब्रिज कुमार, निवासी महाल फंगुरता़, मौजा वन्दाहुं, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पति का नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेज में ब्रिज कुमार दर्ज है व उसके पति का विख्यात व सही नाम भी ब्रिज कुमार ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल फगुरता, मौजा वन्दाहुं, 4196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 तहसील थुरल में उसका नाम विजय कुमार गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थिया अब अपने पति के नाम की राजस्व अभिलेख महाल फगुरता, मौजा वन्दाहुं, तहसील थुरल में दरुस्ती करवा करके विजय कुमार के बजाये विजय कुमार उपनाम ब्रिज कुमार दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया के पति के नाम की राजस्व अभिलेख महाल फगुरता, मौजा वन्दाहुं, तहसील थुरल में श्री विजय कुमार के बजाये विजय कुमार उपनाम ब्रिज कुमार दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 26-08-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरूस्ती का आदेेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 17-07-2019 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
जगदीश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : /इ0 एम0 /2019 अगली तारीख पेशी : 19-08-2019
हेम लता व जीवन कुमार
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र नियम 8(4) Registration of Marriage Act, 1996 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थीगण हेमलता पत्नी जीवन कुमार पुत्र आज्ञा राम, निवासी नई बस्ती ढांगू पीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगणों की शादी 28-10-2012 को गांव नई बस्ती ढांगू पीर, ग्राम पंचायत वेली महन्ता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुई है, लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थीगण विवाह ग्राम पंचायत वेली महन्ता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के अभिलेख में या अन्यत्र स्थान पर पंजीकृत न करवाया जा सका है। विवाह तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थीगण हेमलता पत्नी जीवन कुमार व जीवन कुमार पुत्र आज्ञा राम, निवासी नई बस्ती ढांगू पीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19-08-2019 को प्रातः दस बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह को पंजीकृत करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।4197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्री Wangdue Tsering s/o Jigmay, r/o Ghadong Monastic Institute CTA Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Wangdue Tsering s/o Jigmay ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके self Wangdue Tsering s/o Jigmay का जन्म दिनांक 01-06-1969 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Wangdue Tsering s/o Jigmay का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 07-08-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 20-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : /ई0एम0/2019 अगली तारीख पेशी : 19-08-2019
विक्रम
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र नियम 13(3) Registeration of Birth Act, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी विक्रम पुत्र विलियम, गांव नई बस्ती ढांगू पीर, डाकघर भदरोया, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी की बेटी कंगना का जन्म दिनांक 03-11-2014 को गांव नई बस्ती ढांगू पीर, ग्राम पंचायत वेली महन्ता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थी अपनी बेटी का जन्म ग्राम पंचायत वेली महन्ता, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के अभिलेख में या अन्यत्र स्थान पंजीकृत न करवा सका है। जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें। 4198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी की बेटी कंगना पुत्री विक्रम, निवासी नई बस्ती ढांगू पीर, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के जन्म को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19-08-2019 को प्रातः दस बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala,
District Kangra, H.P.
1. Vivek Kumar s/o Sh. Bali Ram, r/o Nagar Nigam Ward No. 15, P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
2. Reema d/o Sh. Jai Chand, r/o V.P.O. Sidhbari, Tehsil Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh. S
Versus
The General Public
Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 12-12-2018 at his residence Nagar Nigam Ward No. 15, P.O. Khaniyara. But has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i. e. Secretary, G. P./MCD Dharamshala;
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 22-08-2019 at Tehsil Office Dharamshala at 2.00 P.M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 02-07-2019.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, H. P.
4199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ताद्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
पवन देव पुत्र श्री गुलाव सिंह, निवासी गांव शमाड़ी, डा0 चकुरठा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, . . प्रार्थी। हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त करने बारे।
श्री पवन देव पुत्र श्री गुलाव सिंह, निवासी गांव शमाड़ी, डा0 चकुरठा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल बूंगा, पटवार वृत्त बूंगा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में उसका नाम पवन कुमार है जोकि गलत है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम पवन देव दर्ज है जो कि सही है। जिसकी दरुस्ती बारे एक शपथ पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसका नाम राजस्व रिकार्ड मोहाल बूंगा, पटवार वृत्त बूंगा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में पवन कुमार के स्थान पर पवन कुमार उर्फ पवन देव दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 13-08-2019 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मोहाल बूंगा, पटवार वृत्त बूंगा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
धर्मवीर पुत्र श्रीमती केसरी देवी, निवासी गांव सोईण, डा0 मझाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, . . प्रार्थी। हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त करने बारे।
श्री धर्मवीर पुत्र श्रीमती केसरी देवी, निवासी गांव सोईण, डा0 मझाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल शैंशर, पटवार वृत्त शैंशर, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में इसका नाम धर्म चन्द है जोकि गलत है जबकि अन्य दस्तावेजों में इसका नाम धर्मवीर दर्ज है जो कि सही है। जिसकी दरुस्ती बारे एक शपथ-पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसका नाम राजस्व रिकार्ड मोहाल शैंशर, पटवार वृत्त शैंशर, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में धर्म चन्द के स्थान पर धर्म चन्द उर्फ धर्मवीर दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है। 4200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 13-08-2019 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मोहाल शैंशर, पटवार वृत्त शैंशर, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
हीरा चन्द पुत्र श्री बलाकी, निवासी गांव कौंशा, डा0 बनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त करने बारे।
हीरा चन्द पुत्र श्री बलाकी, निवासी गांव कौंशा, डा0 बनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल दशाहड़, पटवार वृत्त बनोगी उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में उसका नाम हीरा लाल है जोकि गलत है जबकि मोहाल मनियाशी, पटवार वृत्त बनोगी व अन्य दस्तावेजों में उसका नाम हीरा चन्द दर्ज है जो कि सही है। जिसकी दरुस्ती बारे एक शपथ पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसका नाम राजस्व रिकार्ड मोहाल मनियाशी, पटवार वृत्त बनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में हीरा लाल के स्थान पर हीरा लाल उर्फ हीरा चन्द दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 13-08-2019 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मोहाल मनियाशी, पटवार वृत्त बनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
डिणे राम पुत्र स्व0 श्री बुध राम, निवासी गांव शुगाड़, डा0 मझाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, . . प्रार्थी। हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
4201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त करने बारे।सर्वसाधारण को सूचित किया है कि डिणे राम पुत्र स्व0 श्री बुध राम, निवासी गांव शुगाड़, डा0 मझाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल गाड़ापारली़, पटवार वृत्त शांघड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में उसका नाम सोहन लाल है जोकि गलत है जबकि ग्राम पंचायत गाड़ापारली के परिवार रजिस्टर भाग-1 व अन्य दस्तावेजों में उसका नाम डिणे राम दर्ज है जो कि सही है। जिसकी दरुस्ती बारे एक शपथ पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका नाम राजस्व रिकार्ड मोहाल गाड़ापारली, पटवार वृत्त शांघड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में सोहन लाल के स्थान पर सोहन लाल उर्फ डिणे राम दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 13-08-2019 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मोहाल गाड़ापारली, पटवार वृत्त शांघड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
वेद प्रकाश पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव धाउगी, डा0 धाउगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त करने बारे।
सर्वसाधारण को सूचित किया है कि वेद प्रकाश पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव धाउगी, डा0 धाउगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल धाउगी, पटवार वृत्त कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में उसका नाम विनोद कुमार है जोकि गलत है जबकि ग्राम पंचायत गाड़ापारली के परिवार रजिस्टर भाग-1 व अन्य दस्तावेजों में उसका नाम वेद प्रकाश दर्ज है जो कि सही है। जिसकी दरुस्ती बारे एक शपथ पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका नाम राजस्व रिकार्ड मोहाल धाउगी, पटवार वृत्त कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में विनोद कुमार के स्थान पर विनोद कुमार उर्फ वेद प्रकाश दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 13-08-2019 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मोहाल धाउगी, पटवार वृत्त कनौन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।4202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी। मोती राम पुत्र श्री फागणू राम, निवासी गांव फागला, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त करने बारे।
सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मोती राम पुत्र श्री फागणू राम, निवासी गांव फागला, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल रैला, पटवार वृत्त रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में उसके पिता का नाम दौलत दर्ज है जोकि गलत है जबकि ग्राम पंचायत देवगढ़गोही के परिवार रजिस्टर भाग-1 व अन्य दस्तावेजों में उसका नाम फागणू दर्ज है जो कि सही है। जिसकी दरुस्ती बारे एक शपथ पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका नाम राजस्व रिकार्ड मोहाल रैला, पटवार वृत्त रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में दौलतू के स्थान पर दौलतू उर्फ फागणू दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 13-08-2019 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मोहाल रैला, पटवार वृत्त रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री होशियार सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : 16/BE/T/2019
तारीख पेशी : 15-07-2019 श्रीमती लता देवी पुत्री श्री लोत राम, निवासी गांव बदाह, डाकघर मौहल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
4203 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।श्रीमती लता देवी पुत्री श्री लोत राम, निवासी गांव बदाह, डाकघर मौहल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय समथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि स्वयं लता देवी का जन्म दिनांक 12-02-1978 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बल्ह के अभिलेख में दर्ज न की गई है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को लता देवी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री होशियार सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 15-07-2019 केस नं0 : 17/DE/T/2019
श्रीमती योग माया पत्नी श्री जय चन्द, निवासी गांव सरवरी बाजार, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्रीमती योग माया पत्नी श्री जय चन्द, निवासी गांव सरवरी बाजार, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय समथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके पति जय चन्द की मृत्यु दिनांक 13-02-1993 को हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद् कुल्लू के अभिलेख में दर्ज न हुई है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को जय चन्द की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित नगर परिषद् को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।4204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 ब अदालत श्री होशियार सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 15-07-2019 केस नं0 : 18/BE/T/2019
श्री धनी राम सुपुत्र श्री भोलू राम, निवासी गांव लगधारी, डाकघर बठाई, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री धनी राम सुपुत्र श्री भोलू राम, निवासी गांव लगधारी, डाकघर बठाई, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय समथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी बेटी पार्वती देवी का जन्म दिनांक 01-01-1987 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शिलानाल के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को पार्वती देवी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री होशियार सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 15-07-2019 केस नं0 : 19/BE/T/2019
श्रीमती रवीना पुत्री श्री कृष्ण सिंह, निवासी गांव शिशामाटी, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्रीमती रवीना पुत्री श्री कृष्ण सिंह, निवासी गांव शिशामाटी, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय समथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि स्वयं रवीना का जन्म दिनांक 08-05-1989 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत कुल्लू के अभिलेख में दर्ज न है।4205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को रवीना की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
-------- ब अदालत श्री होशियार सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : 20/DE/T/2019
तारीख पेशी : 15-07-2019 श्रीमती वालो देवी पुत्री श्री नाथू राम, निवासी गांव नशाला, डाकघर लंशकेलो, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्रीमती वालो देवी पुत्री श्री नाथू राम, निवासी गांव नशाला, डाकघर लंशकेलो, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय समथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी बहन मालतू देवी की मृत्यु दिनांक 05-05-2017 को हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत अरछण्डी के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को मालतू देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री होशियार सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 15-07-2019 केस नं0 : 21/DE/T/2019
श्रीमती कुंजम पत्नी श्री छोपाल, निवासी गांव व डाकघर डोभीे, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
4206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।श्रीमती कुंजम पत्नी श्री छोपाल, निवासी गांव व डाकघर डोभीे, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय समथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके पति छोपाल की मृत्यु दिनांक 06-01-1976 को हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मण्डलगढ़ के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को छोपाल की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 15-07-2019 केस नं0 : 22/BE/T/2019
श्री होतम राम सुपुत्र श्री सेस राम, निवासी गांव कुम्हारटी, डाकघर शमान, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री होतम राम सुपुत्र श्री सेस राम, निवासी गांव कुम्हारटी, डाकघर शमान, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय समथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके बेटा आयूष का जन्म दिनांक 19-10-2013 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत हलाण-1 के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को आयूष की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।4207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 ब अदालत श्री होशियार सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 15-07-2019 केस नं0 : 23/BE/T/2019
श्रीमती ऊषा देवी पुत्री श्री मेहर सिंह, निवासी गांव व डाकघर डुगीलग, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्रीमती ऊषा देवी पुत्री श्री मेहर सिंह, निवासी गांव व डाकघर डुगीलग, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय समथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि स्वयं ऊषा देवी का जन्म दिनांक 10-12-1989 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत डुगीलग के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को ऊषा देवी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री होशियार सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 15-07-2019 केस नं0 : 24/DE/T/2019
श्री कांशी राम सुपुत्र श्री शाड़ू, निवासी गांव दुवाड़ा, डाकघर डोभी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री कांशी राम सुपुत्र श्री शाड़ू, निवासी गांव दुवाड़ा, डाकघर डोभी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय समथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता शाड़ू की मृत्यु दिनांक 19-01-1975 को हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत दुवाड़ा के अभिलेख में दर्ज न है। 4208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को शाड़ू की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित नगर परिषद् को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री होशियार सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : 25/BE/T/2019
तारीख पेशी : 15-07-2019 श्रीमती डोलमा सुपुत्री श्री पुरफा, निवासी गांव डेहरा सेरी, डाकघर रायसन, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्रीमती डोलमा सुपुत्री श्री पुरफा, निवासी गांव डेहरा सेरी, डाकघर रायसन, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय समथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि स्वयं डोलमा का जन्म दिनांक 02-01-1985 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत रायसन के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को डोलमा की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।4209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu,
District Kullu (H.P.).
In the matter of :
1. Harschal Sharma s/o Janme Jay Sharma, resident of House No. 40 Himuda Colony, Devta Ground Bajaura, P.O. & Tehsil Bhunter, Distt. Kullu.
2. Isha Sharma d/o Late Sh. Kishori Lal, r/o House No. 404/1/5, Ganpati Road Mandi, H.P.
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage
Act, 1954.
Harschal Sharma and Isha Sharma have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-08-2018 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act, ibid.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-08-2019. The objection received after 06-04-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 10-07-2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
MITTER DEV,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, (Officiating)
Kullu, District Kullu (H.P.).
4210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2019/07 श्रावण, 1941नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है