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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 101, 07 August 2019

Published 07 August 2019

Gazette no.
101
Gazetteid
101/GAZETTE/2019-07/08/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-08-07.101_gazette_2019-07_08_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 33/2019-राज्य कर

शिमला-2, 03 अगस्त, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः- 101-राजपत्र/2019-07-08-2019 (4419) 4420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12 के उपनियम (1क) में,-

(क) "को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्‌, "कटौती करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति या" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "के उपबंधों के अनुसार" शब्दों के पश्चात्‌, "यथास्थिति, धारा 51 के उपबंधों के अनुसार या" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियम के नियम 46 के चौथे परंतुक में, 1 सितम्बर, 2019 से, "परंतु यह भी कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्‌, "बहुविद्ध स्क्रीन में सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति करने में लगे हुए पूर्तिकार से भिन्न" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियम के नियम 54 में, उप-नियम (4) के पश्चात्‌ 1 सितम्बर, 2019 से निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(4क) बहुविद्ध स्क्रीनों में सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी करे और उक्त- इलेक्ट्रॉनिक टिकट अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए कर बीजक के रूप में समझी जाएगी, भले ही ऐसे टिकट में सेवा के प्राप्तिकर्ता के ब्योरे अन्तर्विष्ट क्यों न हो किन्तु इसमें नियम 46 के अधीन यथा उल्लिखित अन्य सूचना अन्तर्विष्ट होंः

परंतु बहुविद्ध स्क्रीनों से भिन्न स्क्रीन में ऐसी सेवा का पूर्तिकार, अपने विकल्प पर उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करेगा।"।

5. उक्त नियम के नियम 83क के पश्चात्‌, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"83ख. माल और सेवा कर व्यवसायी के नामांकन का प्रस्तुतिकरण.-

(1) माल और सेवा कर व्यवसायी, जो अपने नामांकन को प्रस्तुत करने की वांछा करता है, सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटी पीसीटी-06 में आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा।

(2) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच जो वह ठीक समझे करवाए जाने के पश्चात्‌ और प्ररूप जीएसटी पीसीटी-07 में आदेश द्वारा ऐसे व्यवसायी के नामांकन को रद्‌द कर सकेगा ।"।

6. उक्त नियमों के नियम 138ङ के पहले परंतुक में,-

(क) "परन्तु आयुक्त" शब्दों के पश्चात्‌, "प्ररूप जीएसटी ई डब्ल्यू बी-05 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवेदन की प्राप्ति पर" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

4421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 (ख) "वे कारण" जो आदेश द्वारा लेखबद्ध किए जाएं" शब्दों के स्थान पर, "वे कारण, जो आदेश द्वारा

"प्ररूप जीएसटी ई डब्ल्यू बी-06 में लेखबद्ध किए जाएं" शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे। 7. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 के पश्चात्‌ ऐसी तारीख से, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"प्ररूप जीएसटी पीसीटी-06 [नियम 83ख देखिए] माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप मे ं नामांकन के रद्‌दकरण के लिए आवेदन
1 . जीएसटीपी नामांकन सं.
2. जीएसटी व्यवसायी का नाम < ऑटो पोपुलेटेड >
3. पता < ऑटो पोपुलेटेड >
4. नामांकन के रद्‌दकरण के प्रभाव की तारीख
म ैं, नीचे उल्लिखित कारण (कारणों) से जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकन के रद्‌दकरण के लिए अनुरोध करता हू । ं 1. 2. 3. घोषणा उपरोक्त घोषणा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं यह वचनबंध करता हूं कि मैं ऐसे रद्‌दकरण से पहले जीएसटी व्यवसायी के रूप मे ं अपने कार्यों के लिए दायी बना रहूंगा। स् थान : (हस्ताक्षर) तारीख :
"प्ररूप जीएसटी पीसीटी-07 [नियम 83ख देखिए] माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप मे ं नामांकन के रद्‌दकरण का आदेश
1. जीएसटीपी नामांकन सं.
2. जीएसटी व्यवसायी का नाम < ऑटो पोपुलेटेड >
3. पता < ऑटो पोपुलेटेड >
4. आवेदन की तारीख और सं.
5. नामांकन के रद्‌दकरण के प्रभाव की तारीख
घोषणा यह सूचना दी जाती है कि जीएसटी व्यवसायी के रूप में आपका नामांकन........................से रद्‌द किया जाता है। स्थानः (हस्ताक्षर) तारीखः ".

4422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 8. उक्त नियमों के प्र्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के उपाबंध-1 में, विवरण 5ख के स्थान पर, निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"विवरण 5ख [नियम 89 (2) (छ)]

प्रतिदाय का प्रकारः मानित निर्यातों के मद्‌दे (रकम रुपए में)

क्र0 स 0 ं यदि प्रतिदाय का पूर्तिकार द्वारा दावा किया जाता है तो जावक पूर्तियों के बीजकों/जमापत्रों/नामेनोटों के ब्योरे/यदि प्रतिदाय का दावा प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाता है तो आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्योरे संदत्त कर
पूर्तिकार का जीएसटीआईएन सं. तारीख कराधेय मूल्य बीजक/जमा पत्र/नामे नोट का प्रकार एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर उपकर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
".

9. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क के उपाबंध-1 में, विवरण 5ख के स्थान पर, निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"विवरण 5ख [नियम 89 (2) (छ)]

प्रतिदाय का प्रकारः मानित निर्यातों के मद्‌दे (रकम रुपए में)

क्र0 सं0 यदि प्रतिदाय का पूर्तिकार द्वारा दावा किया जाता है तो जावक पूर्तियों के बीजकों/जमापत्रों/नामेनोटों के ब्योरे/यदि प्रतिदाय का दावा प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाता है तो आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्योरे स दत्त कर ं
पूर्तिकार का जीएसटीआईएन स 0 ं तारीख कराधेय मूल्य बीजक/जमा पत्र/नामे नोट का प्रकार एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर उपकर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
".

10. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी ई डब्ल्यू बी-04 के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-05 [नियम 138ङ देखें] ई-वे बिल के सृजन के लिए सुविधा को अनिरूद्ध करने की अवधि
1 . जीएसटीआईएन < ऑटो पोपुलेटेड >
2. विधिक नाम < ऑटो पोपुलेटेड >
3. व्यापार का नाम < ऑटो पोपुलेटेड >
4. पता < ऑटो पोपुलेटेड >
"प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-05 [नियम 138ङ देखें] ई-वे बिल के सृजन करने की सुविधा को अनिरूद्ध करने लिए आवेदन
1 . जीएसटीआईएन < स्वतः >
2. विधिक नाम < स्वतः >
3. व्यापार का नाम < स्वतः >
4. पता < स्वतः >
5. प्ररूप जीएसटी ई डब्ल्यू बी-01 के भाग "क" में सूचना द ेने की सुविधा (अर्थात्‌ ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा) तारीख ...............अनिरूद्ध की जाती है। < स्वतः >
6. ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरूद्ध करने के कारण। < उपयोक्ता इनपुट >
(i)
(ii)
(iii)
7. व्यतिक्रम के अधीन अवधि के लिए विवरणी फाइल करने की प्रत्याशित तारीख < उपयोक्ता इनपुट >
8. सत्यापन मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूं और यह घोषणा करता/करती हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर त ारीख : स्थान : नाम/पदनाम/प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-06

[नियम 138ङ देखें]

संदर्भ सं0ः तारीखः

सेवा में -----------जीएसटीआईएन

....................................नाम

-------- पता

ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा को अनिरूद्ध करने हेतु आवेदन मंजूर/नामंजूर करने का आदेश।

एआरएन आवेदनः तारीखः4424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138ङ के निबंधनानुसार तारीख से ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा निरूद्ध की गई थी। मैंने मामले के तथ्यों और ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन/अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

मैं आवेदन स्वीकार करता हूं और निम्नलिखित आधारों पर ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा को अनिरूद्ध करने का आदेश करता हूंः

1.

2.

कृपया नोट करें कि सिस्टम में (तारीख) के पश्चात्‌ ई-वे बिल सृजित करने की सुविधा अवरूद्ध कर दी जाएगी यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138ङ के निबंधनों में व्यतिक्रमी बना रहता है।

या

मैंने मामले के तथ्यों और ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन/अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

मैं निम्नलिखित आधारों पर ई-वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरूद्ध करने का आवेदन नामंजूर करता हूंः

1.

2.

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

अधिकारिता :

पता :

टिप्पण.--विस्तृत आदेश/कारण (कारणों) के लिए पृथक दस्तावेज संलग्न किए जाएं।"।

आदेश द्वारा,

संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-मूल नियम हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 29 जून, 2017 को अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.- एफ(10)-13/2017, तारीख 27 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2019 के तहत तारीख 25-7-2019 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 31/2019 तारीख 17 जुलाई, 2019 के द्वारा संशोधित किए गए थे।4425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-15/2019, dated

03-08-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 33/2019-State Tax

Shimla-2, the 3rd August, 2019

No. EXN-F(10)-15/2019.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 12, in sub-rule (1A),—

(a) after the words "A person applying for registration to",the words "deduct or" shall be inserted;

(b) after the words "in accordance with the provisions of", the words and figures "section 51, or, as the case may be," shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 46, in the fourth proviso, with effect from the 1st day of September, 2019, after the words "Provided also that a registered person", the words ", other than the supplier engaged in making supply of services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens," shall be inserted.

4. In the said rules, in rule 54, after sub-rule (4), with effect from the 1st day of September, 2019, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4A) A registered person supplying services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens shall be required to issue an electronic ticket and the said electronic ticket shall be deemed to be a tax invoice for all purposes of the Act, even if such ticket does not contain the details of the recipient of service but contains the other information as mentioned under rule 46:

Provided that the supplier of such service in a screen other than multiplex screens may, at his option, follow the above procedure.".

5. In the said rules, after rule 83A, with effect from such date as may be notified by the State Government, the following rule shall be inserted, namely:—

"83B. Surrender of enrolment of goods and services tax practitioner.—

(1) A goods and services tax practitioner seeking to surrender his enrolment shall electronically submit an application in FORM GST PCT-06, at the common portal, either directly or through a facilitation centre notified by the Commissioner.

4426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941

(2) The Commissioner, or an officer authorised by him, may after causing such enquiry as deemed fit and by order in FORM GST PCT-07, cancel the enrolment of such practitioner.".

6. In the said rules, in rule 138E, in the first proviso,—

(a) after the words "Provided that the Commissioner may,", the words, letters and figures "on receipt of an application from a registered person in FORM GST EWB-05," shall be inserted;

(b) after the words "reasons to be recorded in writing, by order", the words, letters and figures "in FORM GST EWB-06" shall be inserted.

7. In the said rules, after FORM GST PCT –05, with effect from such date as may be notified by the State Government, the following forms shall be inserted, namely:—

"FORM GST PCT-06 [See rule 83B] APPLICATION FOR CANCELLATION OF ENROLMENT AS GOODS AND SERVICES TAX PRACTITIONER
1. GSTP Enrolment No.
2. Name of the GST Practitioner < Auto Populated >
3. Address < Auto Populated >
4. Date of effect of cancellation of enrolment
I hereby request for cancellation of enrolment as GST Practitioner for the reason(s) noted below:— 1. 2. 3. DECLARATION The above declaration is true and correct to the best of my knowledge and belief. I undertake that I shall continue to be liable for my actions as GST Practitioner before such cancellation. Place: (SIGNATURE) D ate:
FORM GST PCT-07 [See rule 83B] ORDER OF CANCELLATION OF ENROLMENT AS GOODS AND SERVICES TAX PRACTITIONER
1. GSTP Enrolment No.
2. Name of the GST Practitioner < Auto Populated >
3. Address < Auto Populated >
4. No. and Date of application
5. Date of effect of cancellation of enrolment
DECLARATION This is to inform you that your enrolment as GST Practitioner is hereby cancelled with effect from . . . . . . . . . . . . . . . . . . P lace: (SIGNATURE) Date: ".

8. In the said rules, in FORM GST RFD-01, in Annexure 1, for Statement 5B, the following Statement shall be substituted, namely:—

"Statement 5B

[rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports (Amount in Rs.)

Sl. No. Details of invoices/credit notes/debit notes of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient Tax paid
GSTIN of the supplier No. Date Taxable Value Type (Invoice/ Credit Note/ Debit Note) Integrated Tax Central Tax State Tax/ Union territory Tax Cess
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
".

9. In the said rules, in FORM GST RFD-01A, in Annexure 1, for Statement 5B, the following Statement shall be substituted, namely:—

"Statement 5B

[rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports (Amount in Rs.)

Sl. No. Details of invoices/credit notes/debit notes of outward supplies in case refund is claimed by supplier/ Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient Tax paid
GSTIN of the supplier No. Date Taxable Value Type (Invoice/ Credit Note/ Debit Note) Integrated Tax Central Tax State Tax/ Union territory Tax Cess
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
".
4428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941

10. In the said rules, after FORM GST EWB-04, the following forms shall be inserted, namely:—

"FORM GST EWB-05 [See rule 138 E] Application for unblocking of the facility for generation of E-Way Bill
1. GSTIN < Auto >
2. Legal Name
3. Trade Name
4. Address
5. Facility of furnishing of information in Part A of FORM GST EWB 01 (i.e. facility for generation of E-Way Bill) blocked w.e.f.
6. Reasons of unblocking of facility for generation of E- Way Bill.
(i)
(ii)
(iii)
7. Expected date for filing of returns for the period under default.
8 . Verification : I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. D ate: Signature of Authorised Signatory Place: Name Designation /Status

FORM GST EWB–06

[See rule 138 E]

Reference No. : Date:

To

_______________ GSTIN

_______________ Name

_______________ Address

Order for permitting/rejecting application for unblocking of the facility for

generation of E-Way Bill.

Application ARN: Date:

4429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941

The facility for generation of E-Way Bill was blocked in respect of the aforementioned registered person w.e.f. ................. in terms of rule 138E of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017.

I have carefully considered the facts of the case and the application/submissions made by the aforementioned registered person.

I hereby accept the application and order for unblocking of the facility for generation of EWay Bill on the following grounds:

1.

2.

Please note that the system will block the facility for generation of E-Way Bill after _______(date) if the registered person continues to be defaulter in terms of rule 138E of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017.

OR

I have carefully considered the facts of the case and the application/submissions made by the aforementioned registered person.

I hereby reject the application for unblocking the facility for generation of E-Way Bill on following grounds:

1.

2.

Signature:

Name:

Designation:

Jurisdiction:

Address:

Note.—Separate document may be attached for detailed order/reason(s).".

By order,

SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide notification No. EXN-F(10)-13/2017, dated the 27th June, 2017, published vide number EXN-F(10)-13/2017, dated the 29th June, 2017 and last amended vide notification No. 31/2019–State Tax, dated the 17-7-2019, published vide number EXN-F(10)-15/2019, on 25-7-2019.

4430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 34/2019-राज्य कर

शिमला-2, 03 अगस्त, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल परिषद्‌ की सिफारिशों पर हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-4/2019 के तहत तारीख 3 जून, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना 21/2019-राज्य कर तारीख 30 मई, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"परन्तु अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक की तिमाही या उसके भाग के जिए उक्त प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्योरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण देने की देय तारीख 31 जुलाई, 2019 होगी।"।

आदेश द्वारा,

संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-मूल अधिसूचना संख्यांक 21/2019-राज्य कर तारीख 30 मई, 2019 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-4/2019 के तहत तारीख 3 जून, 2019 को प्रकाशित की गई थी।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-15/2019, dated

03 /08/2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION NO. 34/2019—State Tax

Shimla-2, the 3rd August, 2019

No. EXN-F(10)-15/2019.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendments in the notification of the state of Himachal Pradesh, No. 21/2019—State Tax, dated the 30th May, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2019 on 3rd June, 2019, namely:–

In the said notification, in paragraph 2, the following proviso shall be inserted, namely: – "Provided that the due date for furnishing the statement containing the details of payment of self assessed tax in said FORM GST CMP-08, for the quarter April, 2019 to June, 2019, or part thereof, shall be the 31st day of July, 2019.".

By order,

SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal notification No. 21/2019- State Tax, dated the 30th May, 2019 was published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-4/2019 on 3rd June, 2019.

4431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 4 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-21/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसमें इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 सं0 नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्रफल हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 32/2013 टिक्करी - प्रथम टिक्करी 457 5-61-37 उत्तरः-जगेड़ी, तहसील सुन्नी द क्षिणः-टिक्करी प र्वः-कड़ैची ू प श्चिमः-टिक्करी हलोग धामी शिमला शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

-------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-21/2019, dated 4th July,

2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th July, 2019

No. FFE-B-F-(14)-21/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

4432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 32/2013 Tikkri-I Tikkri 457 5-61-37 North:-Jagheri, Tehsil Sunni S outh:-Tikkari E ast:-Kadechi W est:-Tikkari Halog Dhami Shimla Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

--------------

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 4 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-22/2019.-भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जाँच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसमें इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।4433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 अनुसूची

क्र0 सं0 नस्ति स ं ख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन मे परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्रफल हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 33/2013 पड़ेच पड़ेच 1, 3/1, 6/1, 8, 119/1 कित्ता . . 5 8-91-58 उत्तरः-डी.पी.एफ. बरेली एवं मघेच द क्षिणः-पड़ेच प र्वः-डी.पी.एफ. बरेली ू प श्चिमः-मघेच एवं डफावग हलोग धामी शिमला शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-22/2019, dated 4th July,

2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th July, 2019

No. FFE-B-F-(14)-22/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 33/2013 Padech Padech 1, 3/1, 6/1, 8, 119/1 K itta . . 5 8-91-58 North:-DPF Bareli & Maghech S outh:-Parech E ast:-DPF Bareli West:-Maghech & Dafawag Halog Dhami Shimla Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

4434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-23/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसमें इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 स ं 0 नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्रफल हैक्टेयर में मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 34/2013 पड़ेच लछोग पडे़च 2339 एवं 2340 ि कत्ता . . 2 10-50-57 उत्तरः-पड़ेच द क्षिणः-पड़ेच प र्वः-पड़ेच ू प श्चिमः-धारट हलोग धामी शिमला शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-23/2019, dated 4th July,

2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th July, 2019

No. FFE-B-F-(14)-23/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

4435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 34/201 3 Padech Lachog Padech 2339, 2340 K itta . . 2 10-50-57 North:-Padech S outh:-Padech E ast:-Padech W est:-Dhart Halog Dhami Shimla Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

____________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-24/2019.-भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसमें इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।4436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 अनुसूची

क्र0 स ं 0 नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन मे परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम खसरा नम्बर क्षेत्रफल ह ैक्टेयर में मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 35/2013 टिक्करी तृतीय टिक्करी 5, 48, 49 कित्ता . . 3 5-66-29 उत्तरः-मजरूआ एवं गैर मजरूआ रक्बा टिक्करी द क्षिणः-मजरूआ एवं गैर मजरूआ रक्बा टिक्करी प र्वः-मजरूआ एवं गैर ू मजरूआ रक्बा टिक्करी प श्चिमः-मजरूआ एवं गैर मजरूआ रक्बा टिक्करी हलोग धामी शिमला शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-24/2019, dated 4th July,

2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th July, 2019

No. FFE-B-F-(14)-24/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 35/2013 Tikkri-III Tikkri 5, 48, 49 K itta . . 3 5-66-29 North:-Cultivated & Un-cultivated area Tikkari. Halog Dhami Shimla Shimla
4437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941

South:-Cultivated & Un-cultivated area Tikkari.

East:-Cultivated & Un- cultivated area Tikkari.

West:-Cultivated & Un- cultivated area Tikkari.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-25/2019.-भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसमें इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 स ं 0 नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन मे परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/ उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 1/2013 धोताली-प्रथम धोताली 1, 2/1, 5/1, 6/1, 12/1, 19/1, 25/1, 26/1, 41/1, 42/1, 136/1, 142/1, 144/1, 1141/1, 1170/1, 1171/1, 1176/1, 1177/1, 1178/1, 1184/1, 1447/1, 1448/1, 1469/1, 1510/1, 1511/1, 1532/1, 1648/1, 1652/1, 1653/1, 1655/1, 1662/1, 1744/1, 138-39-91 उत्तरः-बाईनाल द क्षिणः-धोताली पूर्वः-धारछड़ी, ज ं गल मालत प श्चिमः-केलल, ज ं गल भालू देईया चौपाल शिमला

4438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 1806/1, 1813/1, 1828/1, 1968/1, 1985/1, 1986/1, 1987, 1988, 1989/1, कित्ता . . 41

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना,

प्रधान सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-25/2019, dated

17th July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th July, 2019

No. FFE-B-F(14)-25/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 1/2013 Dhotali-I Dhotali 1, 2/1, 5/1, 6/1, 12/1, 19/1, 25/1, 26/1, 41/1, 42/1, 136/1,142/1, 144/1, 1141/1, 1170/1, 1171/1, 1176/1, 1177/1, 1178/1, 1184/1, 1447/1, 1448/1, 1469/1, 1510/1, 1511/1, 1532/1, 1648/1, 1652/1, 1653/1, 1655/1, 1662/1, 1744/1, 1806/1, 1813/1, 1828/1, 1968/1, 1985/1, 1986/1, 1987, 1988, 1989/1 Kitta . . 41 138-39-91 North:-Bainal South:-Dhotali E ast:-Dharchhri, Forest Malat W est:-Kelal, Forest Bhalu Deiya Chopal Shimla

By order,

PRABODH SAXENA, Principal Secretary (Forests).

4439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941

ब अदालत श्री सुभाष गौतम, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी जोगिन्दर पाल, गांव मलौंण, डाकघर जनाली, ग्राम पंचायत तरवाड, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

(1) आम जनता

(2) प्रधान, ग्राम पंचायत तरवाड, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर

विषय.-प्रार्थिया के बेटे का नाम ग्राम पंचायत तरवाड, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर में बदलने बारे।

श्रीमती सरोज कुमारी ने इस न्यायालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र का नाम ग्राम पंचायत तरवाड में मन्नू धीमान दर्ज है परन्तु अब प्रार्थिया अपने पुत्र का नाम बदलकर अनुज कुमार रखना चाहती है।

अतः ग्राम पंचायत तरवाड, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया सरोज कुमारी व जोगिन्दर पाल के पुत्र का नाम मन्नू धीमान से अनुज कुमार तबदील करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 26-08-2019 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदन-पत्र पर नाम तबदीली बारे आदेश पारित करके आगामी कार्यवाही हेतु सचिव, ग्राम पंचायत तरवाड को भेज दिया जायेगा। आज तारीख 26-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। सुभाष गौतम (HPAS), उप-मण्डल दण्डाधिकारी (नागरिक),

श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 09/2019 तारीख दायराः 23-07-2019 तारीख पेशी : 30-08-2019 शीर्षक.--श्री जनक सिंह पुत्र स्व0 रोलू राम, निवासी महाल गलूही, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

1. आम जनता

2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण . .प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

4440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसकी पुत्री रजनी देवी पुत्री जनक सिंह का जन्म महाल गलूही, ग्राम पंचायत भदरोल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 29-09-1988 को हुआ है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भदरोल के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत भदरोल के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2019 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक की पुत्री रजनी देवी पुत्री जनक सिंह की जन्म पंजीकरण तिथि 29-09-1988 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 10/2019 तारीख दायराः 23-07-2019 तारीख पेशी : 30-08-2019 शीर्षक.--श्री पृथी सिंह पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी महाल मतेहड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हि0 प्र0

बनाम

1. आम जनता

2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण . .प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसकी पत्नी पवना देवी की मृत्यु दिनांक 16-10-2009 महाल मतेहड़, मौजा नौरा, ग्राम पंचायत नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 16-10-2009 को हुई है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत नौरा के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत नौरा के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2019 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक की पत्नी पवना देवी पत्नी पृथी सिंह की मृत्यु तिथि 16-10-2009 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे।4441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 आज दिनांक 29-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 08/2019 तारीख दायराः 23-07-2019 तारीख पेशी : 30-08-2019 शीर्षक.--श्री जनक सिंह पुत्र स्व0 रोलू राम, निवासी महाल गलूही, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

1. आम जनता

2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण . .प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसकी पुत्री रिंकू देवी पुत्री जनक सिंह का जन्म महाल गलूही, ग्राम पंचायत भदरोल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 22-05-1984 को हुआ है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भदरोल के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत भदरोल के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2019 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक की पुत्री रिंकू देवी पुत्री जनक सिंह की जन्म पंजीकरण तिथि 22-05-1984 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 36/2019 तारीख दायराः 22-07-2019 तारीख पेशी : 30-08-2019 शीर्षक ः पवना देवी पत्नी कर्म चन्द, निवासी महाल डगाहन, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थिया।4442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत

प्रार्थिया ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पति का नाम कर्म चन्द पुत्र परजू है जबकि महाल डगाहन उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में कर्मू पुत्र परजू दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल डगाहन, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2019 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उक्त नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 37/2019 तारीख दायराः 23-07-2019 तारीख पेशी : 30-08-2019 शीर्षक : श्रीमती विन्ता देवी पत्नी स्व0 श्री अशोक कुमार, निवासी महाल भंगाली, मौजा झरेट जगियां, . . प्रार्थिया। उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत

प्रार्थिया ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसकी पुत्री का नाम सविता पुत्री अशोक कुमार है जबकि महाल भंगाली, मौजा झरेट जगियां, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में सविता देवी पुत्री अशोक कुमार दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल भंगाली, मौजा झरेट जगियां, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में उसकी पुत्री का नाम दुरुस्ती किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2019 को4443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उक्त नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 38/2019 तारीख दायराः 27-07-2019 तारीख पेशी : 30-08-2019 शीर्षक : श्रीमती संध्या देवी पत्नी प्रकाश चन्द, निवासी महाल घराणा खास, उप-तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत

प्रार्थिया ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम संध्या देवी पत्नी प्रकाश चन्द है जबकि महाल घराणा खास, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में सन्धी देवी पत्नी प्रकाश चन्द दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल घराणा खास, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख में उनका नाम दुरुस्ती किया जाये। अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2019 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उक्त नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दिलो राम, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 2019

तारीख पेशी : 09-09-2019 श्री प्रमोध सिंह पुत्र श्री जय राम, वासी गांव भंनु, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम 4444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री प्रमोध सिंह पुत्र श्री जय राम, वासी गांव भंनु, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती मलका देवी पत्नी श्री जय राम का देहांत दिनांक 03-09-2006 को गांव भंनु, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकीे मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वन्दाहूं को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत श्रीमती मलका देवी पत्नी श्री जय राम की मृत्यु तिथि 03-09-2006 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 09-09-2019 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व श्रीमती मलका देवी पत्नी श्री जय राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मुत्यु ग्राम पंचायत वन्दाहूं को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-07-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 12/2018 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 30-08-2019 शीर्षक : राजिन्दर सिंह आदि बनाम जगदीश चन्द आदि

Publication U/s 5, Rule, 20 of CPC.

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 9, खतौनी नं0 24, ता0 28, खसरा कित्ता 19, कुल रकबा तादादी 0-30-57 है0 स्थित महाल भंगाली, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

इस अदालत में राजिन्दर सिंह पुत्र ईश्वर दास आदि निवासी महाल भंगाली, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 द्वारा जगदीश चन्द आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 9, खतौनी नं0 24, ता0 28, खसरा कित्ता 19, कुल रकबा तादादी 0-30-37 है0 स्थित महाल भंगाली, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें 1. जगदीश चन्द पुत्र, 2. अशोक कुमार पुत्र, 3 विमला देवी पुत्री, 4. माया देवी पुत्री, 5. सत्या देवी पुत्री, 6. व्यासां देवी पत्नी स्व0 फुमण, 7. राजेश कुमार पुत्र, 8. प्रवीन देवी पुत्री, 9. पवना देवी पुत्री नन्द लाल, 10. प्रविन्दर सिंह पुत्र, 11. कमलजीत सिंह पुत्र, 12. अमृता कुमारी, 13. रीता रानी पत्नी दुनिया, 14. प्रीतम चन्द पुत्र चिन्तो, 15. दयालू राम पुत्र प्रताप चन्द, 16. भगवान दास पुत्र प्रताप चन्द, 17. सुरेशना देवी पुत्री प्रताप चन्द, 18. लवली पुत्री प्रताप चन्द, 19. अजय कुमार पुत्र सीलो राम, 20. रीना देवी पुत्री सीलो राम, 21. रीमा देवी पुत्री सीलो राम, 22. मीनाक्षी देवी पत्नी सीलो राम, 23. प्रवीन कुमार पुत्र गिटू, 24. वीना देवी4445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 पुत्री गिटू, 25. सीमा देवी पुत्री गिटू, 26. रामप्यारी पत्नी स्व0 गिटू, 27. धर्म सिंह पुत्र दामोदरी देवी, 28. नैना देवी पुत्री दामोदरी देवी, 29. रोशनी देवी पुत्री शिवदयाल, 30. कपिल देव पुत्र प्रेमा उपनाम प्रेमदास, 31. वन्टू कुमार पुत्र प्रेमा उपनाम प्रेम दास, 32. ऊषा देवी पुुत्री प्रेमा उपनाम प्रेमदास, 33. सुरजीत सिंह पुत्र भीमसेन, 34. वृज लाल पुत्र भीमसेन, 35. रवि कुमार पुत्र भीमसेन, 36. केवल कुमार पुत्र भीमसेन, 37. अभिषेक कुमार पुत्र ईन्दिरा देवी, 38. ममता कुमारी पुत्री ईन्दिरा देवी, 39. वन्शी पुत्र वशाखू, 40. प्रीतम चन्द पुत्र लौंगू, 41. सिमरो देवी पुत्री लौंगू, 42. रूमला देवी पुत्री लौंगू, 43. हरवन्श लाल पुत्र शान्तो देवी, 44. विनोद कुमार पुत्र शान्तो देवी, 45., 46. चंचल कुमार पुत्र स्वर्ना देवी, 47. मनभरी पुत्र रोशन, 48. सुभद्रा देवी पुत्री रोशन, 49. मीरां देवी पुत्री रोशन, 50. रमेश कोमार पुत्र रतो, 51. कशमीर सिंह पुत्र रतो, 52. स्वरूप चन्द पुत्र रतो, 53. सावित्री देवी पत्नी रतो, 54. रमेश चन्द पुत्र रतो, 55. मनोहर लाल पुत्र रतो, 56. चंगड़ उपनाम रामधन पुत्र रसीला, 57. विक्रम सिंह पुत्र मस्तो, 58. देश राज पुत्र मस्तो, 59. हरवन्श लाल पुत्र मस्तो, 60. विन्ता देवी पुत्री दूलो, 61. प्रभात चन्द पुत्र शेर सिंह, 62. संजय कुमार पुत्र शेर सिंह, 63. ओम प्रकाश पुत्र धन्ना, 64. अश्वनी कुमार पुत्र धन्ना, 65. संजीव कुमार पुत्र धन्ना, 66. रजनी देवी पुत्री धन्ना, 67. माया देवी पत्नी धन्ना, 68. धर्मो पुत्र चमारू, 69. परषोतम लाल पुत्र सौदां देवी, 70. तरलोक चन्द पुत्र सौदां देवी, 71. सुभाषना देवी पुत्री सरवन, 72. विमला देवी पत्नी सरवन, 73. सुरिन्दर कुमार पुत्र राजमल, 74. रविन्दर कुमार पुत्र राजमल, 75. संदीप कुमार पुत्र राजमल, 76. संध्या देवी पत्नी राजमल, 77. निक्कू पुत्र किहरू, 78. कालू पुत्र किहरू, 79. लाला पुत्र किहरू, 80. चम्पो पुत्री किहरू, 81. विजो पुत्री किहरू सभी निवासी महाल भंगाली, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश, भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधन के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुये हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 30-08-2019 को इस न्यायालय में प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 30-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 11/2018 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 30-08-2019 शीर्षक : राजिन्दर सिंह आदि बनाम जगदीश चन्द आदि

Publication U/s 5, Rule, 20 of CPC.

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 9, खतौनी नं0 24, ता0 28, खसरा कित्ता 19, कुल रकबा तादादी 0-30-57 है0 स्थित महाल भंगाली, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

इस अदालत में राजिन्दर सिंह पुत्र ईश्वर दास आदि निवासी महाल भंगाली, मौजा रझू, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 द्वारा जगदीश चन्द आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 9, खतौनी नं0 24, ता0 28, खसरा कित्ता 19, कुल रकबा तादादी 0-30-57 है0 स्थित महाल भंगाली, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें 4446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 1. जगदीश चन्द पुत्र, 2. अशोक कुमार पुत्र, 3 विमला देवी पुत्री, 4. माया देवी पुत्री, 5. सत्या देवी पुत्री, 6. व्यासां देवी पत्नी स्व0 फुमण, 7. राजेश कुमार पुत्र, 8. प्रवीन देवी पुत्री, 9. पवना देवी पुत्री नन्द लाल, 10. प्रविन्दर सिंह पुत्र, 11. कमलजीत सिंह पुत्र, 12. अमृता कुमारी, 13. रीता रानी पत्नी दुनिया, 14. कपिल देव पुत्र प्रेमा उपनाम प्रेमदास, 15. वन्टू कुमार पुत्र प्रेमा उपनाम प्रेम दास, 16. ऊषा देवी पुुत्री प्रेमा उपनाम प्रेमदास, 17. प्रीतम चन्द पुत्र लौंगू, 18. सिमरो देवी पुत्री लौंगू, 19. रूमला देवी पुत्री लौंगू, 20. हरवन्श लाल पुत्र शान्तो देवी, 21. विनोद कुमार पुत्र शान्तो देवी, 22. चंचल कुमार पुत्र स्वर्णा देवी, 23. मनभरी पुत्री रोशन, 24. सुभद्रा देवी पुत्री रोशन, 25. मीरां देवी पुत्री रोशन, 26. रमेश कुमार पुत्र रतो, 27. कशमीर सिंह पुत्र रतो, 28. स्वरूप चन्द पुत्र रतो, 29. सावित्री देवी पत्नी रतो, 30. विक्रम सिंह पुत्र मस्तो, 31. देश राज पुत्र मस्तो, 32. हरवन्श लाल पुत्र मस्तो, 33. अनूप कुमार पुत्र दूलो, 34. प्रभात चन्द पुत्र शेर सिंह, 35. संजय कुमार पुत्र शेर सिंह, 36. ओम प्रकाश पुत्र धन्ना, 37. अश्वनी कुमार पुत्र धन्ना, 38. संजीव कुमार पुत्र धन्ना, 39. रजनी देवी पुत्री धन्ना, 40. माया देवी पत्नी धन्ना, 41. धर्मो पुत्र चमारू सभी निवासी महाल भंगाली, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश, भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधन के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुये हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 30-08-2019 को इस न्यायालय में प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा। आज दिनांक 30-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan,

District Kangra, H.P.

1. Shishu Pal s/o Mohan Singh, r/o Village & PO Sunehar, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P.

2. Uzma d/o Mehmudin, r/o Chakarpur Qadim, Rampur Shahabad, Uttar Pradesh

Versus

General Public

Subject:—Notice for Registration of Marriage

Applicants Shishu Pal s/o Mohan Singh, r/o Village & PO Sunehar, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra. H.P. and Uzma d/o Mehmudin, r/o Chakarpur Qadim, Rampur Shahabad, Uttar Pradesh have filed an application under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 along with affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 09-07-2019 at Kangra Temple, Tehsil Kangra as per Hindu Rites and Customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this4447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 court on or before 26-08-2019. The objections received after 26-08-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 24-07-2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra, H.P.

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री केवल राम पुत्र श्री धनिया राम, गांव शिहली, डाकघर पुलवाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जावग-छमरोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री केवल राम पुत्र श्री धनिया राम, गांव शिहली, डाकघर पुलवाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत जावग-छमरोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से हैः--

क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. स ंजय पुत्र 01-10-1994

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 25-08-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत जावग-छमरोग को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 26-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।4448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 ब अदालत श्री रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री केवल राम पुत्र श्री धनिया राम, गांव शिहली, डाकघर पुलवाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जावग-छमरोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री केवल राम पुत्र श्री धनिया राम, गांव शिहली, डाकघर पुलवाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत जावग-छमरोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. अंजना कुमारी पुत्री 14-05-1996

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 25-08-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत जावग-छमरोग को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 26-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री शिव राम, गांव कशाह, डाकघर बम्टा, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बम्टा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।4449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941 हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री शिव राम, गांव कशाह, डाकघर बम्टा, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बम्टा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. रिया मान्टा पुत्री 14-05-1996

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 25-08-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत बम्टा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 26-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। रघुवीर सिंह चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sh. VIVEK SHARMA, H.A.S., Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District

Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Shri Rajul Tomar s/o Shri Hitender Singh Tomar, r/o Village Ambwala, P.O. Sainwala, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. and Smt. Reetu Thakur d/o Shri Ranjeet Singh Thakur, r/o Village & P.O. Kutehla, Tehsil Naina Devi, District Bilaspur, H.P. have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 26-04-2018 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Rajul Tomar s/o Shri Hitender Singh Tomar, r/o Village Ambwala, P.O. Sainwala, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. and Smt. Reetu Thakur d/o Shri Ranjeet Singh Thakur, r/o Village & P.O. Kutehla, Tehsil Naina Devi, District Bilaspur, H.P. they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 26th day of July, 2019.

Seal.

VIVEK SHARMA (HAS), Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur (H.P.).

4450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अगस्त, 2019/16 श्रावण, 1941

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 07 August 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-08-07.101_gazette_2019-07_08_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-08-07.101_gazette_2019-07_08_2019.