राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 1 अगस्त, 2019
संख्या एस0जे0ई0-ए-बी(1)2/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या डब्ल्यू0एल0एफ0-ए(3)-7/96, तारीख 4-6-2007 द्वारा अधिसूचित, 104-राजपत्र/2019-13-08-2019 (4503) 4504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-"क" का संशोधन.--(1) हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध-"क" में :-
(क) स्तम्भ संख्या-6 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- "18 से 45 वर्ष "
(ख) स्तम्भ संख्या-7 क (ii) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
(क) अनिवार्य अर्हता.-(ii) महिला एवं बाल विकास विभाग या सामाजिक कल्याण बोर्ड या बाल कल्याण परिषद्, हिमाचल प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत, सामाजिक कल्याण संस्थान से बाल विकास कार्यक्रम, सामाजिक कार्य में एक वर्ष का अनुभव।"
(ग) स्तम्भ संख्या-9 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- सीधी भर्ती :
(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
(ख) संविदा, के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति की दशा में, कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
(घ) स्तम्भ संख्या-11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- (i) पच्चीस प्रतिशत पर्यवेक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनकी कम से कम दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :
(ii) पच्चीस प्रतिशत तहसील कल्याण अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल होः और
(iii) तीस प्रतिशत सांख्यिकीय सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :
4505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941परन्तु, बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।
पदों को भरने हेतु निम्नलिखित रोस्टर लागू होगा :
पहला तथा सातवां पद पर्यवेक्षकों में से।
दूसरा तथा आठवां पद तहसील कल्याण अधिकारियों में से।
तीसरा, छठा तथा नवां पद सांख्यिकी सहायकों को।
चौथा पद बारी-बारी से पर्यवेक्षकों/तहसील कल्याण अधिकारियों में से।
पांचवां तथा दसवां पद सीधी भर्ती द्वारा।
रोस्टर हर दसवें पद के पश्चात् दोहराया जाएगा।
(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदाें) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु यह और कि, दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाए, उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा। स्पष्टीकरण-I.-उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण-II.-उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट। 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर 4506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेहड़ और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चियूणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।
स्पष्टीकरण-III.-उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
(I) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (II) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (III) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी;
(I) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबिलाइज्ड़ आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के4507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(II) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
(ङ) स्तम्भ संख्या-12 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"क. विभागीय प्रोन्नति समिति.--विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी। ख. विभागीय स्थायीकरण समिति.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की गई।"। (च) स्तम्भ संख्या-15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- "सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।"; और
(छ) स्तम्भ संख्या-15-क (IV) तथा (VII) (ग) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(VII) (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। 4508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।"।
आदेश द्वारा,
(निशा सिंह), अति0 मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अ0 विभाग)।
-------
[Authoritative English text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)-2/2016, dated 1-8-2019
as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 1st August, 2019
No. SJE-A-B(1)-2/2016.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Child Development Project Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2007 notified vide this Notification number WLF-A(3)7/96 dated 4th June, 2007 namely :—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Social Justice and Empowerment Department, Child Development Project Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2019.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-A.—(1) In Annexure-A to the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Child Development Project Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2007.
(a) For the existing provisions against Col. No. 6, the following shall be substituted, namely:—
"Between 18 to 45 years."
(b) For the existing provisions against Col. No. 7a (ii), the following shall be substituted, namely:—
(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(s).—"(ii) One year experience in Child Welfare Programme, Social Work in a Social Welfare Institution registered with Women & Child Development Department or Social Welfare Board or Child Welfare Council, Himachal Pradesh."4509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 (c) For the existing provisions against Col. No. 9, the following shall be substituted, namely:—
"(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis." (d) for the existing provisions against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:—
"(i) 25% by promotion from amongst the Supervisors having at least 10 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:
Provided that the CDPOs will have to qualify the Departmental Examination within two years from the date of promotion.
(ii) 25% by promotion from amonst the Tehsil Welfare Officers having at least 5 years regular service or regular combined the continous adhoc service rendered if any in the grade, and
(iii) 30% by promotion from amongst the Statistical Assistant having atleast 5 years regular service combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade.
The following roster shall be applied for filling up the posts:—
1st and 7th post
.. Supervisor
2nd & 8th posts
.. Tehsil Welfare Officer 3rd, 6th & 9th post
.. Statistical Assistant
4th post in turn to Supervisor/TWO
5th & 10th Post
.. Direct Recruitment
The roster will be repeated after every 10th post."
(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve alteast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/ rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation, except posting/ transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:
4510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation-I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
Explanation II.—For the proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
Explanation-III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—
(i) All stations beyond the radius of 20 kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.
(ii) All stations beyond the radius of 15 kms. from State Headquarter and District headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 kms. of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after4511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex- servicemen, who have joined Armed forces during the period of Emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972, and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged."
(e) For the existing provisions against the Col. No. 12, the following shall be substituted, namely:—
"(a) Departmental Promotion Committee.—The DPC to be presided over by the Chairman, HPPSC or a Member thereof to be nominated by him.
(b) Departmental Confirmation Committee.—As may be constituted by the Government from time to time."
(f) For the existing provisions against the Col. No. 15, the following shall be substituted, namely:—
"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service4512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 Commission or other recruiting agency as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/Written Test or Practical Test or Physical Test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting agency/authority as the case may be."
(g) For the existing provisions against the Col. No. 15-A(IV) & (VII)(c), the following shall be substituted, namely:—
(IV) SELECTION PROCESS:
"Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview /personality test preceded by a Screening test (objective type)/Written Test or Practical Test or Physical Test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(VII) (c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year."
By order,
Sd/- (NISHA SINGH), Addl. Chief Secretary (SJ&E).
___________
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 02 अगस्त, 2019
संख्या पीसीएच-एचए (3) 36/96-न0प0 कांगडा-46074-81.--क्योंकि प्रधान सचिव (शहरी विकास विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचना सं0 यू0 डी0-ए(3)-3/2015 दिनांक 07-06-2019 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अधीन शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को नगर पंचायत के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु उक्त क्षेत्र के बेहतर विकास और सुव्यवस्था के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन नगरपालिका गठित किए जाने के आशय से, नगरपालिका क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने के सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव हेतु अधिसूचना जारी की गई है।4513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा के संलग्न अनुसूची में दिए गए विवरण अनुसार, प्रस्तावित नगर पंचायत शाहपुर की घोषणा के दृष्टिगत, सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्र को अपवर्जित/बाहर करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला कांगड़ा के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश देते हैं।
यदि अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों की घोषणा के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई भी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हों तो वह अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला कांगड़ा को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हाें, ग्रहण नहीं किए जाएंगे।
राज्य सरकार, जिला कांगड़ा के अनुसूची-'क' में वर्णित ग्राम सभा के क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम सभा से अपवर्जित (मगबसनकम निकालने) बारे अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला कांगड़ा की सिफारिश व शहरी विकास विभाग की अंतिम अधिसूचना के दृष्टिगत, जारी करेगी।
आदेश द्वारा,
(आर0 एन0 बत्ता), सचिव(पंचायती राज)।
---------
अनुसूची
| क्र0 स ं 0 | मोहाल | पंचायत | कित्ता | खसरा नम्बर | क्षेत्र हेक्टेयर |
| 1. | शाहपुर | शाहपुर | 1878 | 1 ता 1888/1806 | 138-67-81 |
| 2. | चन्दरूण | शाहपुर | 744 | 1 ता 689/653 | 71-91-59 |
| 3. | झुलाड | कैरी | 630 | 1 ता 645/590 | 62-98-68 |
| 4. | डोलयार | कैरी | 554 | 1 ता 568/533 | 61-24-16 |
| 5. | मझयार | शाहपुर | 733 | 1 ता 694 | 64-00-24 |
| 6. | हाडा | गोरड़ा | 322 | 1 ता 295 | 17-51-70 |
| 7. | गोरड़ा | गोरड़ा | 49 | 1 ता 1209, 1546/1210 1547/1210, 1548/1210, 1211, 1212, 1549/1213, 1550/1213, 1214 से 1217, 1222 से 1224, 1551/1252, 1552/1252, 1477/1254, 1503/1476, 1504/1476, 1229, 1230, 1 518/1288/1261, 1519/1288/1261, 1520/1288/1261, | 06-68-27 |
| 1287/1261, 1248/1232, 1247/1232, 1259/1233, 1258/1233, 1501/1241, 1502/1241, 1553/1242, 1554/1242, 1243, 1 507/1485, 1508/1485, 1482/1257, 1483/1257, 1484/1257/1478/1257, 1479/1257, 1505/1480, 1 521/1506/480, 1522/1506/480, 481/1257, 1245, 1246 | |||||
| कुल क्षेत्र . . 423-02-45 हैक्टेयर |
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 अगस्त, 2019
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)34/2018.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव ज्योर/66, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में जड़ोल-वैहना सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र बीघा मे ं |
| मण्डी | सुन्दरनगर | ज्योर /66 | 17/1 | 0-3-9 |
| 20/1 | 0-10-9 | |||
| 270/1 | 0-1-10 | |||
| कुल जोड़ | कित्ता . . 3 | 0-15-8 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा) प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।4515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 विधि विभाग अधिसूचना
शिमला-2, 9 अगस्त, 2019
संख्या एल0एल0 आर0-डी0(6)-8/2019-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेच्द 213(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 8-8-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 1) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा,
यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
-------
2019 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अध्यादेश, 2019
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्याः जी0एस0आर0 926 (ई) तारीख 29 दिसम्बर, 2014 को विखण्डित करते हुए अधिसूचना संख्याः जी0एस0आर0 529 (ई) तारीख 26-07-2019 द्वारा समाप्त कर दिया है, द्वारा विनिश्चित मामलों और इसके समक्ष लम्बित आवेदनों को अन्तरित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु अध्यादेश।
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः--
1. संक्षिप्त नाम.--(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण) अध्यादेश, 2019 है।
2. परिभाषाएं.--इस अध्यादेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) ''आवेदन'' से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय, अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 19 के अधीन किया गया आवेदन अभिप्रेत है;
(ख) ''उच्च न्यायालय'' से, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, और 4516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 (ग) ''अधिकरण'' से, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है।
3. विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण.--(1) कोई भी वाद या मामला या अन्य कार्यवाही जिसे किसी सिविल न्यायालय द्वारा अन्तरित किया गया था और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया था या जो अधिकरण के समक्ष इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख को लंबित है, उसी सिविल न्यायालय को वापस अन्तरित हो जाएगा जिससे यह अन्तरित किया गया था और यदि ऐसा न्यायालय विद्यमान नहीं है तो इसके स्थान पर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को अन्तरित हो जाएगा और ऐसा न्यायालय इसका निपटारा करने के लिए कार्यवाही करेगा मानो कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 5) के अधीन एक वाद था।
(2) प्रत्येक याचिका या कार्यवाही जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण को अन्तरित किया गया था और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया था या जो अधिकरण के समक्ष इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख को लम्बित है, उच्च न्यायालय को वापस अन्तरित हो जाएगा।
(3) मामले की प्रत्येक कार्यवाही, जो मूल आवेदन के रूप में अधिकरण में दाखिल की गई थी और जिसे अधिकरण द्वारा विनिश्चित किया गया है या जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख को उक्त अधिकरण के समक्ष लम्बित है, उच्च न्यायालय को अन्तरित की जाएगी।
(4) जहां उप-धारा (1), (2) या (3) के अधीन कोई भी मामला या कार्यवाही अधिकरण से उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को अन्तरित हो जाती है तो,--
(क) ऐसे मामलों या कार्यवाहियों के अभिलेख, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सम्बद्ध सिविल न्यायालय को भेज दिए जाएंगे; और
(ख) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय, ऐसे अभिलेख की प्राप्ति पर मामले का, उस प्रक्रम से जिस पर वह इस प्रकार अन्तरित किए जाने से पूर्व था या किसी पूर्वतर प्रक्रम से जैसा उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय उचित समझे निपटारा करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकेगा।
(5) इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख को अधिकरण के समक्ष लम्बित अंतिम आदेश या अन्तरित आदेश के अवमान, निष्पादन या पुनर्विलोकन से सम्बन्धित प्रत्येक कार्यवाही, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को अन्तरित हो जाएगी।
4. पक्षकारों को आवेदनों के अन्तरण की सूचना.--धारा 3 के अधीन, आवेदनों या कार्यवाहियों के अन्तरण के पश्चात्, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या सम्बद्ध सिविल न्यायालय यथाशीघ्र पक्षकारों या उनके काउंसेल को तद्नुसार सूचित करेगा।
(कलराज मिश्र),
राज्यपाल, (यशवंत सिंह चोगल) प्रधान सचिव (विधि)।
शिमला :
तारीख : 9 अगस्त, 2019.
4517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXTH.P. Ordinance No. 1 of 2019 HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (TRANSFER OF DECIDED CASES AND PENDING APPLICATIONS) ORDINANCE, 2019
Promulgated by the Governor, Himachal Pradesh in the Seventieth Year of Republic of India.
AN ORDINANCE to provide for the transfer of dedided cases and pending applications before the Himachal Pradesh Administrative Tribunal which has been abolished by the Government of India vide Notification No. G.S.R 529(E) dated 26-07-2019 by rescinding the Notification No. G.S.R. 926 (E), dated 29th December, 2014.
WHEREAS the Legislating Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is please to promulgate the following Ordinance:—
1. Short title.—(1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Transfer of decided cases and pending applications) Ordinance, 2019.
2. Definitions.—In this Ordinance, unless the context otherwsie requires,—
(a) "application" means an application made under section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (Central Act No. 13 of 1985) ;
(b) "High Court" means the High Court of Himachal Pradesh; and
(c) "Tribunal" means the Himachal Pradesh Administrative Tribunal established under sub-section (2) of Section-4 of the Administrative Tribunals Act, 1985.
3. Transfer of decided cases and pending applications.—(1) Any suit or case or other proceeding which was transferred by any civil court and decided by the Tribunal or pending on the date of commencement of this Ordinance before the Tribunal shall stand transferred back to the same civil court from which it was transferred and in case such court is not in existence then to the court of competent jurisdiction in its place and such court shall proceed to dispose of the same as it was plaint under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908).
(2) Every petition or proceeding which was transferred by the High Court to the Tribunal and decided by the Tribunal or is pending on the date of commencement of this ordinance before the Tribunal shall stand transferred back to the High Court.
(3) Every proceeding of a case which was filed as an original application in the Tribunal and decided by the Tribunal or is pending on the date of commencement of this Ordinance before the said Tribunal shall stand transferred to the High Court.
4518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941(4) Where any case or proceeding stands transferred from the Tribunal to the High Court or Civil Court under sub-section (1), (2) or (3),—
(a) the record of such cases or proceedings will be forwarded to the High Court or the concerned Civil Court, as the case may be; and
(b) the High Court or the Civil Court, as the case may be, on receipt of such record, proceed to deal with the case from the stage which was reached before such transfer or from any earlier stage as the High Court or the Civil Court may deem fit.
(5) Every proceeding relating to contempt, execution or review of final order or interim order pending before the Tribunal on the date of commencement of this Ordinance, shall stand transferred to the High Court or the Civil Court, as the case may be.
4. Intimation of transfer of applictions to the parties.—As soon as after the transfer of applications or proceedings under section (3), the High Court or the civil court concerned as the case may be, shall intimate the parties or their counsel accordingly.
(KALRAJ MISHRA), Governor.
(YASHWANT SINGH CHOGAL), Principal Secretary (Law).
SHIMLA :
Dated : the 9th August, 2019.
___________
ब अदालत समाहर्ता उप-मण्डल घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 40/2 of 2018
1. श्री रुप लाल धीमान पुत्र श्री रान्झा राम, गांव दमहेड़ा परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला . . अपीलार्थी। बिलासपुर, हि0 प्र0
अपील तकसीम अधीन धारा 14 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम।
1. संजय कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, 2. भीम चन्द पुत्र श्री रान्झा राम, 3. प्रकाश चन्द पुत्र, 4. देव राज धीमान, 5. कुलदीप चन्द धीमान, 6. प्रशान्त धीमान पुत्र श्री कुलदीप चन्द (Minor) through his mother श्रीमती आंचल पत्नी श्री कुलदीप चन्द।
उपरोक्त समस्त गांव दमेहड़ा, परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0। 7. आम जनता
. . प्रत्यार्थी।4519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से अवगत किया जाता है कि उपरोक्त श्री रुप लाल धीमान पुत्र श्री रान्झा राम, गांव दमहेड़ा परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में धारा 14 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दरख्वास्त शीर्षक संजय कुमार बनाम भीमचन्द व अन्य अधीन धारा 40-41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अनुसार ब्रहमी देवी पुत्री श्री रांझा राम, गांव दमेहड़ा की अन्तिम बसीयत श्री संजय कुमार और भीम चन्द, देव राज, कुलदीप, रुप लाल, प्रशान्त के नाम दिनांक 12-11-2015 को दर्ज करने की दरख्वास्त पर जारी आदेश दिनांक 20-04-2018 के सन्दर्भ में अपील दायर की है। जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रत्यार्थीगण को तल्वी के लिए इस न्यायालय से समन जारी किए गया। लेकिन प्रत्यार्थीगण नं0 7 आम जनता है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को अवगत/सूचित किया जाता है कि वह उक्त प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16-09-2019 को दोपहर 2.00 बजे उपस्थित आवें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- समाहर्ता, उप-मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 08-2019
तारीख रजुआ 30-07-2019 Smt. Krishan Bhagati w/o Sh. Sarjan Kumar, r/o Village Telangi, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur (H. P.).
बनाम
1. आम जनता ग्राम तेलंगी 2. प्रधान ग्राम पंचायत तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
विषय.--प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तेलंगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Krishan Bhagati ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र Vishav Karma का जन्म दिनांक 25-12-1995 को हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत तेलंगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तेलंगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है इस विषय में आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः ग्राम पंचायत तेलंगी तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Vishav Karma पुत्र Sh. Sarjan Kumar का जन्म दिनांक 25-12-1995 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत तेलंगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-08-2019 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है 4520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सचिव ग्राम पंचायत तेलंगी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 30-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 09-2019
तारीख रजुआ 30-08-2019 Sh. Bir Bahadur s/o Sh. Nar Bahadur, r/o Village Jutpur, P.O. Vijaynagar, Tehsil & Distt. Jumla, Anchal Karnali Nepal A/p Village Pangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H. P.).
बनाम
1. आम जनता ग्राम पांगी 2. प्रधान ग्राम पंचायत पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
विषय.--प्रार्थी के बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Bir Bahadur ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र/पुत्री Anshu व Amrita Karma का जन्म दिनांक 05-12-2007 व 05-06-2012 को हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता ग्राम पंचायत पांगी तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Bir Bahadur के पुत्र/पुत्री Anshu व Amrita का जन्म दिनांक 05-12-2007 व 05-06-2012 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-09-2019 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सचिव ग्राम पंचायत पांगी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।4521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 10-2019
तारीख रजुआ 03-08-2019 Smt. Raksha Devi w/o Sh. Bir Bahadur, r/o Village Jutpur, P.O. Vijaynagar, Tehsil & Distt. Jumla, Anchal Karnali Nepal, A/p Village Pangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H. P.).
बनाम
1. आम जनता ग्राम पांगी 2. प्रधान ग्राम पंचायत पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
विषय.--प्रार्थी कीे पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Raksha Devi ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री Neelu का जन्म दिनांक 28-06-2005 को हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। अतः आम जनता ग्राम पंचायत पांगी तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Raksha Devi के पुत्री Neelu का जन्म दिनांक 28-06-2005 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-09-2019 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सचिव ग्राम पंचायत पांगी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 03-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
--------
ंIn the Court of Dr. Amit Guleria, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)
In the matter of :
Heemal Syangbo s/o Sh. Namkel Syangbo, resident of Nimlung, 05 Golche, Sindhupal Chok at present Village Burua, P.O. Burua, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. and Smt. Savitri Devi daughter of Nar Bahadur, resident of 2-2507 Lake Shore Blvdw Etobicoke on M8V 1E2, at present Village Burua, P.O. Burua, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P.
Versus
General Public
4522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.Whereas Heemal Syangbo s/o Sh. Namkel Syangbo, resident of Nimlung, 05 Golche, Sindhupal Chok at present Village Burua, P.O. Burua, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. and Smt. Savitri Devi daughter of Nar Bahadur, resident of 2-2507 Lake Shore Blvdw Etobicoke on M8V 1E2, at present Village Burua, P.O. Burua, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. has presented an application on 27-07-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 26- 08-2019 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the court on 27th day of July, 2019.
Seal.
Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.).
__________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 05/CNR/NT/2019 केस दायर : 27-06-2019 श्री प्यारे राम पुत्र श्री परसू राम, निवासी गांव तियूण, डाकघर दोधरी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-- दरख्वास्त बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।
उपरोक्त विषय पर श्री प्यारे राम पुत्र श्री परसू राम, निवासी गांव तियूण, डाकघर दोधरी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने दिनांक 27-06-2019 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है, जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु क्षे0 कानूनगो लगसारी को प्रेषित किया था, जिसकी रिपोर्ट कानूनगो लगसारी व पटवारी हल्का मानगढ़ से दिनांक 01-07-2019 को प्राप्त हो चुकी है जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में श्री डेहरू राम पुत्र श्री परसू राम दर्ज है, का दुरुस्त नाम श्री प्यारे राम पुत्र श्री परसू राम है, को सही दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री प्यारे राम पुत्र श्री परसू राम का नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रुप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में श्री प्यारे चन्द उर्फ डेहरु राम पुत्र श्री परसू राम सही नाम दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।
आज दिनांक 02-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।4523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 04-02-2019 केस नं0 : 21-NC/2019
. . प्रार्थी। श्री रतो राम पुत्र श्री पोस्ती राम, निवासी गांव गड़सा रोड भुन्तर, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
प्रार्थना-पत्र श्री रतो राम पुत्र श्री पोस्ती राम, निवासी गांव गड़सा रोड भुन्तर, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 04-02-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम वाकया फाटी शिलीहार, कोठी कोटकण्डी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में खुब राम दर्ज है जबकि असली नाम रतो राम पुत्र पोस्ती राम है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम श्री खुब राम से दुरुस्त करके खुब राम उर्फ रतो राम दर्ज करना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
--------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 30-10-2018 केस नं0 : 22-NC/2019
श्री मेद राम पुत्र श्री मंघरू, निवासी गदौरी, डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
प्रार्थना-पत्र श्री मेद राम पुत्र श्री मंघरू, निवासी गदौरी, डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 30-10-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम वाकया 4524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 फाटी खोखण, कोठी खोखण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में भेद राम दर्ज है जबकि असली नाम मेद राम पुत्र श्री मंघरू है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम श्री भेद राम से दुरुस्त करके भेद राम उर्फ मेद राम दर्ज करना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
--------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 25-04-2019 केस नं0 : 12-NC/2019
. . प्रार्थी। श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री चेत राम, हाल पत्नी श्री प्यारे लाल, निवासी गांव व डाकघर जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
प्रार्थना-पत्र श्री मीना देवी पुत्री श्री चेत राम, हाल पत्नी श्री प्यारे लाल, निवासी गांव व डाकघर जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 25-04-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम वाकया फाटी जरी, कोठी हरकण्डी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में श्रीमती मैना दर्ज है जबकि असली नाम मीना देवी पुत्री श्री चेत राम है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम श्रीमती मैना से दुरुस्त करके मैना उर्फ मीना देवी दर्ज करना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।4525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 09-05-2019 केस नं0 : 20-NC/2019
. . प्रार्थिया। श्रीमती गायत्री देवी पुत्री स्व0 श्री जय राम, निवासी गांव व डाकघर सचाणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
प्रार्थना-पत्र श्रीमती गायत्री देवी पुत्री स्व0 श्री जय राम, निवासी गांव व डाकघर सचाणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 09-05-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम वाकया फाटी रोट-II, कोठी भलाण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में श्रीमती ज्ञानी दर्ज है जबकि असली नाम गायत्री देवी पुत्री श्री जय राम है। अब प्रार्थिया अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम श्रीमती ज्ञानी से दुरुस्त करके ज्ञानी उर्फ श्रीमती गायत्री देवी दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
--------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 07-05-2019 केस नं0 : 19-NC/2019
. . प्रार्थी। श्री मनमोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री पदम सिंह उर्फ प्रताप सिंह, निवासी गांव छोटा भूईण, डाकघर व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
प्रार्थना-पत्र श्री मनमोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री पदम सिंह उर्फ प्रताप सिंह, निवासी गांव छोटा भूईण, डाकघर व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 07-05-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र 4526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 पेश किया है कि उसके पिता का नाम वाकया फाटी शिलीहार, कोठी कोटकण्डी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में श्री पदम सिंह दर्ज है जबकि असली नाम प्रताप सिंह पुत्र श्री लोतम सिंह है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपने पिता का नाम श्री पदम सिंह से दुरुस्त करके पदम सिंह उर्फ प्रताप सिंह दर्ज करना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 29-03-2018 केस नं0 : 24/BNT 2019
श्री भगत राम पुत्र श्री हरू, गांव रौण, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री भगत राम पुत्र श्री हरू, गांव रौण, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री तारा देवी का जन्म दिनांक 25-08-2008 को स्थान गांव रौण, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भुलंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को तारा देवी पुत्री श्री भगत राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।4527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 29-03-2018 केस नं0 : 23/BNT/2019
श्री भगत राम पुत्र श्री हरू, गांव रौण, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री भगत राम पुत्र श्री हरू, गांव रौण, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पुत्र राजेश का जन्म दिनांक 15-01-2010 को स्थान गांव रौण, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भुलंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजेश पुत्र श्री भगत राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 17-07-2019 केस नं0 : 30-MNT/19
1. भोज प्रकाश पुत्र श्री नौमी राम, निवासी गांव प्रेमनगर, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती आशा पुत्री श्री सुरत राम, गांव हवाई, डाकघर शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे। 4528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 17-07-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये है कि उन्होंने दिनांक 08-07-2018 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत ज्येष्ठा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 08-07-2019 केस नं0 : 29-MNT/19
1. टशी राम पुत्र श्री सुरत राम, निवासी गांव प्रेमनगर, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती निशा देवी पुत्री श्री दोत राम, गांव नंजा, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 08-07-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये है कि उन्होंने दिनांक 01-05-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत ज्येष्ठा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।4529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 30-01-2019 केस नं0 : 26 MNT/19
1. दिशय कुमार पुत्र श्री गुलाब चन्द, निवासी गांव पटाधी, डाकघर बराधा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री श्री नीरत राम, गांव शाट, डाकघर जलुग्रां, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 30-01-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये है कि उन्होंने दिनांक 15-05-2012 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बराधा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 08-07-2019 केस नं0 : 28-MNT/19
1. योगेश लेहरी पुत्र श्री आशिश लेहरी, निवासी गांव बड़ा भुईण, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 4530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 2. श्रीमती पुजा लेहरी पुत्री श्री विजय कुमार घई, गांव नजदीक पुराना पुल गड़सा रोड भुन्तर, डाकघर व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 08-07-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये है कि उन्होंने दिनांक 27-05-2003 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बड़ा भुईण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 08-07-2019 केस नं0 : 27-MNT/19
1. मुस्ताक पुत्र श्री नुर मोहम्मद, निवासी गांव जायरू, डाकघर हुरला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती रानी पुत्री श्री माम अली, गांव व डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 05-07-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये है कि उन्होंने दिनांक 31-05-2015 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत हुरला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।4531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दायर तिथि : 26-04-2019 केस नं0 : 25-BNT 2019
श्री राम राज पुत्र श्री डीणे राम, गांव रूमास, डाकघर जलुग्रां, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राम राज पुत्र श्री डीणे राम, गांव रूमास, डाकघर जलुग्रां, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पिता स्व0 श्री डीणे राम पुत्र श्री ज्ञान दास की मृत्यु दिनांक 08-11-1972 को स्थान गांव रूमास, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुई है परन्तु उसकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत जलुग्रां, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्री डीणे राम पुत्र श्री ज्ञान दास की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-08-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।4532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941
In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the
powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954
Case No. : ..../ 2019 Date of Inst. : 30-07-2019 Pending for : 23-08-2019 Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.
Notice to the General Public.
Whereas, Shri Paritosh Sharma s/o Shri Prem Lal Sharma, r/o Village Plassi Kalan, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan, H.P. and Smt. Priyanka Thakur d/o Sh. Kamal Kishore presently w/o Shri Paritosh Sharma, r/o Village Plassi Kalan, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan H.P. has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 06-07-2018;
And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.
Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 30-08-2019 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 30-08-2019, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.
Given under my hand and seal of the court on 30-07-2019.
Seal.
Sd/- Marriage Officer-cum- SDM,
Nalagarh, District Solan, H. P.
____________
In the court of Shri Diwan Singh Negi, Assistant Collector IInd Grade, Darlaghat,
District Solan, H.P.
मिसल नं0 : 12/13-B of 2019
दिनांक : 30-07-2019 मुकद्दमा बनाम : धनी राम पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव सकोर, उप-तहसील दाड़लाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती।4533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941 प्रार्थी श्री धनी राम पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव सकोर, उप-तहसील दाड़लाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त मांगल में धनिया पुत्र श्री परस राम चला आ रहा है जो कि गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम धनी राम पुत्र परस राम है। प्रार्थी ने शपथ प्रमाण-पत्र में, ब्यान हल्फी, जमाबन्दी की, आधार कार्ड की, पहचान-पत्र की प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं। इस नाम की दुरुस्ती बारे हर आम व खास को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दुरुस्ती में किसी को उजर या एतराज हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 30-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज या असहमति प्रकट कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् कोई उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0 प्र0)।
--------
नाम परिवर्तन
मैं, दया नन्द पुत्र श्री विजय राम शर्मा, ग्राम माईला, डाकघर कोटी धीमान, तहसील रेणुका, जिला सिरमौर घोषणा करता हूं कि मैंने अपना नाम बदलकर स्वामी दयानन्द भारती शिष्य श्री प्यारा नंद, गायत्री आश्रम रेणुका जी रखा है। संबंधित नोट करें।
दया नन्द पुत्र श्री विजय राम शर्मा, ग्राम माईला, डाकघर कोटी धीमान, तहसील रेणुका, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
----------
CHANGE OF NAME
I, Rekha Rana w/o Navy No. 112778R. Ex. CHME Late Shri Surinder Singh, Village Lower Arniala, P.O. Kotla, Tehsil & District Una (H.P.) declares that the correct name of my daughter is Tanya Rana is wrongly entered as Tania Rana in my husband's Navy Service Record. It will be corrected. All concerned may note.
REKHA RANA
w/o Navy No. 112778R.
Ex. CHME Late Shri Surinder Singh,
Village Lower Arniala, P.O. Kotla,
Tehsil & District Una (H.P.).
4534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2019/22 श्रावण, 1941नाम परिवर्तन
मैं, ANEETA C VERMA पुत्री स्व0 श्री CHUNI LAL SHADI LAL VERMA, गांव हाटकोट कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0 प्र0 ने अपना नाम ANEETA C VERMA से बदलकर JUHI VERMA रख लिया है। सम्बन्धित नोट करें।
JUHI VERMA पुत्री स्व0 श्री CHUNI LAL SHADI LAL VERMA,
गांव हाटकोट कुनिहार,
तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है