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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 105, 14 August 2019

Published 14 August 2019

Gazette no.
105
Gazetteid
105/GAZETTE/2019-14/08/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-08-14.105_gazette_2019-14_08_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22nd July, 2019

No. MPP-B(2)-2/2013-I-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to amend Clause-2(ii)—"Eligibility" of the Terms and Conditions for appointment of Directors in Himachal Pradesh Power Corporation Limited (HPPCL) and Himachal Pradesh Power Transmission 105-राजपत्र/2019-14-08-2019 (4535)4536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 Corporation Limited (HPPTCL) framed and notified vide notification bearing No MPP-B(2)-2/ 2012- I-Loose dated 22-08-2016 as follows:—

Clause No. Particulars Existing Provision Amended Provisions
2. (ii) Eligibility Age: Minimum of 45 years and maximum 57 years as on 1st January of the year of advertisement of the post. Age: Minimum of 45 years and maximum 57 years as on 1st January of the year in which the vacancy arises and the appointment shall be made through advertisement.

By order,

PRABODH SAXENA, Principal Secretary (Power).

____________

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22nd July, 2019

No. MPP-B(2)-2/2013-I-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to amend Clause-2(ii)—"Eligibility" of the Terms and Conditions for appointment of Directors i.e. Director (Civil), Director (Technical) and Director (Operation) in the Himachal Pradesh State Electricity Board Limited (HPSEBL) framed and notified vide notification bearing No. MPP-B(2)-2/2012-I- Loose dated 22-08-2016 as follows:—

Clause No. Particulars Existing Provision Amended Provisions
2.(ii) Eligibility Age: Minimum of 45 years and maximum 57 years as on 1st January of the year of advertisement of the post. Age: Minimum of 45 years and maximum 57 years as on 1st January of the year in which the vacancy arises and the appointment shall be made on the basis of merit-cum-seniority from the Chief Engineer(s) working in HPSEBL.

By order,

PRABODH SAXENA, Principal Secretary (Power).

4537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 SAINIK WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th April, 2019

No. SWD (B) 3-5/2015.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Lt. Col. (Retd.) Jai Karan Singh, Deputy Director (Sainik Welfare), Zila Sainik Welfare Office, Chamba, Himachal Pradesh shall retire from Government Service on 30-4-2019, on attaining the age of superannuation.

By order,

Sd/- (DR. R. N. BATTA), Secretary (Sainik Welfare).

___________

ANNEXURE-"A" SAINIK WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th May, 2019

No. SWD (B) 3-3/2007-Part-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to withdraw the transfer orders issued vide this Department Notification number SWD-(B)3-3/2007- Part-I, dated 3-6-2016 regarding transfer of Sqn. Ldr. (Retd.) Manoj Rana, Deputy Director (Sainik Welfare) from Zila Sainik Welfare Office Kangra at Dharamshala to Zita Sainik Welfare Office, Kullu & Lahaul Spiti at Kullu with immediate effect.

By order,

Sd/- (DR. R. N. BATTA), Secretary (Sainik Welfare).

___________

SAINIK WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd May, 2019

No. SWD (B)2-5/2007.—In pursuance of Department of Personnel's letter No. PER (AP)C- B(2)-1/2019, dated 21st February, 2019 & as per the recommendations of the Departmental Screening Committee, the services of Lt. Col. (Retd.) Piar Singh Attri, Deputy Director (Sainik Welfare) Class-I (Gazetted) appointed on contract basis is hereby regularized to the post of Deputy4538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 Director (Sainik Welfare) Class-I (Gazetted) in Sainik Welfare Department in the pay band of Rs. 10300—34800 + 5400/- Grade pay per month on the following terms & conditions :—

Terms and conditions :

1. A certificate of fitness from the Chief Medical Officer has to be produced at the time of joining. For this purpose he/she is required to bring 2 copies of pass post size photographs with him.

2. He/she will have to enroll as a member or H. P. Employees Group Insurance Scheme, if not already enrolled.

3. The other conditions of service including pay fixation etc. will be governed by the relevant Rules and orders/instruction in force & issued from time to time.

4. This offer of appointment shall be subject to the verification of character and antecedets of the candidate. If anything adverse is reported against the candidate, this appointment will be treated as null and void.

5. He/she will remain on probation for a period of two years subject to such further extension ordered by the competent Authority. Further, in case the work and conduct of the officials is not found satisfactory, the appointment as Deputy Director will be withdrawn.

If offer of appointment on the above term and conditions is acceptable to him, he may join within the period of one week after completing all the codal formalities failing which the officer shall stand cancelled.

By order,

Sd/- (DR. R. N. BATTA), Secretary (Sainik Welfare).

___________

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 8 अगस्त, 2019

संख्या एच.एस.जी.-बी (1)-1/2012.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एच.एस.जी.-बी (2)-1/2012 तारीख 24 अप्रैल, 2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित), नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैैं, अर्थात्‌ः-4539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित), नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र/ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबंध-''क'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित), नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें नियम, 2012 के उपाबंध-''क'' में,-

(क) स्तम्भ संख्या-11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''मुख्य अभियन्ता (सिविल) हिमुडा में से, जिनका एक वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके एक वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या मुख्य अभियन्ता (सिविल) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में से, जिनका एक वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके एक वर्ष की नियममित सेवा हो और जिसका रिक्ति होने की तारीख को कम से कम डेढ़ वर्ष का सेवाकाल शेष हो, स्थानन/स्थानान्तरण/सैकण्डमैंट द्वारा; ऐसा न होने पर राज्य सरकार की किसी भी सेवा में समरूप वेतनमान के अधिकारियों में से स्थानांतरण/सैकण्डमैंट द्वारा;'' और

(ख) स्तम्भ संख्या-12 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- मुख्य अभियन्ताओं में से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमुडा की नियुक्ति के लिए जांच (स्क्रीनिंग) समिति का गठन निम्न प्रकार से होगाः-

(ंi) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार

. . अध्यक्ष

. . सदस्य

(ii) अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक), हिमाचल प्रदेश सरकार।

. . सदस्य

(iii) अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास), हिमाचल प्रदेश सरकार।

(iv) प्रमुख अभियन्ता (इंजीनियर-इन-चीफ), . . सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग/ हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग।

जांच (स्क्रीनिंग) समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.--समिति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिकथित, चयन पदों की प्रोन्नति हेतु विद्यमान प्रकियाओं और सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी। मुख्य अभियन्ताओं की संयुक्त वरिष्ठता सूची भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।''।

आदेश द्वारा,

श्रीकान्त बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास)।4540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. HSG-B (1)-1/2012, dated

8th August, 2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

HOUSING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th August, 2019

No. HSG-B (1)-1/2012.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section-11 of the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority, Chief Executive Officer, Class-I (Gazetted), (Appointment, Terms and Conditions of Service) Rules, 2012 notified vide this Department's Notification No. HSG-B (2)-1/2012, dated 24th April, 2012, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority, Chief Executive Officer, Class-I (Gazetted), Appointment, Terms and Conditions of Service (First Amendment) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/ e-Gazette, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority, Chief Executive Officer, Class-I (Gazetted), Appointment, Terms and Conditions of Service Rules, 2012,—

(a) for the existing provisions against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By placement/transfer/secondment from amongst the Chief Engineers (Civil), HIMUDA having one year's regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, or the Chief Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department having one year's regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade and having atleast one and half year residual service on the date of occurrence of vacancy, failing which by transfer/secondment from amongst the officers from any service of State Government in identical scale."; and

(b) for the existing provisions against Column No. 12, the following shall be substituted, namely:—

"The constitution of the Screening Committee for appointment to the post of Chief Executive Officer, HIMUDA from amongst the Chief Engineers shall be as under:—

(i) Chief Secretary to the Government of H.P.

.. Chairman (ii) Additional Chief Secretary (Personnel) to the . . Member Government of Himachal Pradesh.

4541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941

(iii) Additional Chief Secretary (Housing) to the . . Member Government of Himachal Pradesh.

(iv) Engineer-in-Chief, HPPWD/ HPIPH

. . Member Procedure to be followed by the Screening Committee.—The Committee shall be guided by the procedures and principles available for promotion to the selection posts as laid down by the Government of Himachal Pradesh from time to time. The combined seniority list of Chief Engineers shall also be determined as per instructions of the Government of HP from time to time.".

By order,

SRIKANT BALDI, Additional Chief Secretary (Housing).

___________

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th August, 2019

No. LLR-E(9)- 4/2018-Leg.—WHEREAS, Shri Vijender Kumar Chaudhary, Advocate was appointed as Public Notary vide Government Notification No. LLR-E(9)-9/2000-Leg., dated 24-03-2001 and authorised to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Paonta Sahib of District Sirmaur and his name was entered at serial No.135 in the Register of Notaries;

AND WHEREAS, President Bar Association Paonta Sahib, District Sirmaur has intimated vide letter dated 18-07-2019 that Shri Vijender Kumar Chaudhary, Notary Public of Paonta Sahib of District Sirmaur has died on 28-03-2019 and has also submitted photo-copy of Death Certificate issued by the Registrar (Birth & Death) Municipality, Paonta Sahib, District Sirmaur;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by Section-10 of the Notaries Act, 1952 read with rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, order the removal of the name of Shri Vijender Kumar Chaudhary, Notary Public of Sub-Division Paonta Sahib of District SirmAur from the Register of Notaries with immediate effect.

By order,

Sd/- (YASHWANT SINGH CHOGAL), LR-cum-Pr. Secretary (Law).

4542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-38/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसमें इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 स ं 0 नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर म े क्षेत्रफल ं मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 3/2013 चानना-द्वितीय मझगांव 30/1, 272, 273, 275, 276, 277, 278/1, 287, 312/1, 699, 700/1, 743/1, 744/1, 780, 1018/1, 1067/1 ि कत्ता . .16 110-61-18 उत्तरः-मसरांह दक्षिणः-बौंच प र्वः-जुबली ू पश्चिमः-देहरा काण्डा (कुपवी) चौपाल शिमला

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-38/2019, dated

17th July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th July, 2019

FFE-B-F(14)-38/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE4543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra Number (s) Area in Hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 3/2013 Channa-II Majhgaon 30/1, 272, 273, 275, 276, 277, 278/1, 287, 312/1, 699, 700/1, 743/1, 744/1, 780, 1018/1, 1067/1 Kitta ..16 110-61-18 North:- Masrahn South:- Bounch E ast:-Jubli W est:-Dehra Kanda (Kupvi) Chopal Shimla

By order,

PRABODH SAXENA, Principal Secretary (Forests).

____________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-39/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या 4544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसमें इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 स ं 0 नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्ति किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 4/2013 मझोली-प्रथम आशाधार 6/1, 356/1, 357/1, 385/1, 484/1, 485/1, 486/1, 531/1, 545/1, 546/1, 547/1 ि कत्ता . . 11 115-44-12 उत्तरः-मझोली द क्षिणः-जंगल मझोली द्वितीय पूर्वः-बाग प श्चिमः-लवाण धार काण्डा (कुपवी) चौपाल शिमला

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना,

प्रधान सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-39/2019, dated

17th July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th July, 2019

No. FFE-B-F(14)-39/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

4545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Up- Muhal Khasra Number (s) Area in Hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 4/2013 Majholi-I Asha Dhar 6/1, 356/1, 357/1, 385/1, 484/1, 485/1, 486/1, 531/1, 545/1, 546/1, 547/1 K itta . . 11 115-44-12 North:- Majholi S outh:-Forest Majholi-II E ast:-Bag W est:-Lawan Dhar Kanda (Kupvi) Chopal Shimla

By order,

PRABODH SAXENA, Principal Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-40/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसमें इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्र0 स ं 0 नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 5/2013 प ू रनी चन्जाह़ 585/1, 596/1, 623, 634/1, 635/1, 636/1, 650/1, 651 98-61-46 उत्तरः-दिउड़ी जिला सिरमौर द क्षिणः-चन्जाह काण्डा (कुपवी) चौपाल शिमला
कित्ता . . 8 पूर्वः-डी.पी.एफ. चन्जाह प श्चिमः-शून्य
4546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव (वन)।

-------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-40/2019, dated

17th July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th July, 2019

No. FFE-B-F(14)-40/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra Number (s) Area in Hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 5/2013 Purni Chanjah 585/1, 596/1, 623, 634/1, 635/1, 636/1, 650/1, 651 K itta . . 8 98-61-46 North:-Deudi Distt. Sirmaur S outh:-Chanjah East:-DPF Chanjah West:-Nil Kanda (Kupvi) Chopal Shimla

By order,

PRABODH SAXENA, Principal Secretary (Forests).

4547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL MEHATPUR BASDEHRA DISTT. UNA H.P.

NOTIFICATION

Dated, the 13th August, 2019

MCM/SLB/344.—In order of comply with the order of Director Urban Development Shimla Vide Letter No UD-H ( C) (10)-1/2016-1-21089-92 dated 18/7/2019, in this regard release of general Performance grant Municipal Council Mehatpur Basdehra Distt. Una H.P. is pleased to notify the Service Level bench Mark for the Municipal Council Mehatpur Basdehra for service i.e. Water Supply, Sewerage, Storm water, Drainage and Solid waste management project which are proposed to be achieved by the Municipal Council Mehatpur Basdehra up to 31-03-2020 . This SERVICE LEVEL BENCH MARK In RESPECT OF MUNICIPAL COUNCIL MEHATPUR BASDEHRA DISTRICT UNA (H.P).

Service Level Benchmarks
Sl. No. Indicators Moud Bench- mark For PG 2017-18 For PG 2018-19 For PG 2019-20
Status 2016-17 Target 2017-18 Status 2017-18 Target 2018-19 Status 2018-19 Target 2019-20
Water Supply Services
1. Coverage of water supply connections. 100% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
2. Per capita supply of water. 135 lpcd 120 120 120 120 120 120
3. Extent of metering of water connections. 100% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
4. Extent of Non- Revenue Water (NRW). 20% 75 75 75 75 75 75
5. Continuity of water supply. 24 hours 7 7 7 7 6 6
6. Quality of water supplied. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7. Efficiency in redressal of customer complaints. 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
8. Cost recovery in water supply services. 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
9. Efficiency in collection of water supply related charges. 90% 90% 90% 90% 90% 75% 75%
1. Coverage of toilets 100% 80% 80% 80% 85% 85% 85%
2. Coverage of sewage network services. 100% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
3. Collection efficiency of sewage network. 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
4. Adequacy of sewage treatment capacity. 100% 5 5 5 5 5 5
5. Quality of sewage treatment. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Extent of reuse and recycling of sewage. 20% 0 0 0 0 0 0
7. Efficiency in redressal of customer complaints. 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8. Extent of cost recovery in sewage management. 100% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
9. Efficiency in collection of sewerage charges. 90% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Solid Waste Management
1. Household level coverage of Solid Waste Management services. 100% 20% 25% 25% 50% 60% 60%
2. Efficiency of collection of municipal solid waste. 100% 88% 88% 90% 90% 90% 90%
3. Extent of segregation of municipal solid waste. 100% 50% 60% 60% 60% 60% 60%
4. Extent of municipal solid waste recovered. 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
5. Extent of scientific disposal of municipal solid waste. 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6. Efficiency in redressal of customer complaints. 80% 80% 80% 80% 80% 80% 90%
7. Extent of cost recovery in SWM services. 100% 75% 75% 75% 75% 80% 80%
8. Efficiency in collection of SWM charges. 90% 50% 50% 50% 50% 80% 90%
1. Coverage of Storm water drainage network. 100% 12% 12% 12% 12% 15% 15%
2. Incidence of water logging/flooding. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
For PG 2017-18 : SLB Status of 2016-17 For PG 2018-19 : SLB Status of 2017-18 For PG 2019-20 : SLB Status of 2018-19
1. Coverage of Water Supply (24 X 7) in all Public/Community Toilets. 24 hours yes yes yes
2. Percentage of waste being processed scientifically. % 0 0 0
4548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941

Yours Faithfully,

Sd/-

Executive Officer,

Mehatpur-Basdehra Distt. Una.

___________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr,

District Shimla, H. P.

In the matter of :

1. Mr. Aditya Vikram Singh s/o Shri Dhirender Vikram Singh, aged 32 years, r/o Village & P.O. Ataria, Tehsil and District Sitapur, U.P. At present Major Aditya Vikram Singh, 581 Light Regiment Jhakri, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.) Pin-172201.

2. Vaishnavi Singh d/o Sh. Badan Vikram Singh, aged 30 years, r/o Village Narasi, Puram, Ranchi Bangar, Tehsil & District Mathura, U.P. At present c/o Major Aditya Vikram Singh, 581 Light Regiment Jhakri, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Proclamation for the registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Mr. Aditya Vikram Singh s/o Shri Dhirender Vikram Singh, aged 32 years, r/o Village & P.O. Ataria, Tehsil and District Sitapur, U.P. and Vaishnavi Singh d/o Sh. Badan Vikram Singh, aged 30 years, r/o Village Narasi, Puram, Ranchi Bangar, Tehsil & District Mathura, U.P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 29-06-2019 at Mathura, U. P. according to Hindu Rites and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this4550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 court on or before 23-08-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 24th July, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Rampur Bushahr, District Shimla, H. P.

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

कुब्जा देवी पत्नी श्री दिल्मी राम, ग्राम व डाकघर झोकड़, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी कुब्जा देवी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री सुमित्रा देवी की जन्म तिथि 22-04-1998 है जोकि ग्राम पंचायत झोकड़ के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहती है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुब्जा देवी की पुत्री का जन्म तिथि ग्राम पंचायत झोकड़ के अभिलेख में दर्ज करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के राजपत्र में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

सुरेन्दर सिंह पुत्र थेबू राम, गांव कटांह, (जवालनू), डाकघर भालू, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम4551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 आम जनता प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी सुरेन्दर सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री सिमरन शर्मा की जन्म तिथि 19-08-2011 है जोकि ग्राम पंचायत धोताली के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुरेन्दर सिंह की पुत्री का जन्म तिथि ग्राम पंचायत धोताली के अभिलेख में दर्ज करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के राजपत्र में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मोहर सिंह पुत्र गयारू राम, गांव डाक, डाकघर धार-चान्दना, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी मोहर सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र पियूष रावत की जन्म तिथि 21-06-2013 है जोकि ग्राम पंचायत धार-चान्दना के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोहर सिंह के पुत्र का जन्म तिथि ग्राम पंचायत धार चान्दना के अभिलेख में दर्ज करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के राजपत्र में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।4552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

केवल राम पुत्र गुल्लू राम, गांव शराड़, डाकघर धार-चान्दना, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी केवल राम ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र अक्षित तोमर की जन्म तिथि 28-08-2017 है जोकि ग्राम पंचायत धार-चान्दना के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केवल राम के पुत्र का जन्म तिथि ग्राम पंचायत धार चान्दना के अभिलेख में दर्ज करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के राजपत्र में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

रणवीर पुत्र चेत राम, निवासी टिक्करी, डाकघर धार-चान्दना, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी रणवीर ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री लक्षमी की जन्म तिथि 09-01-2013 है जोकि ग्राम पंचायत धार-चान्दना के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रणवीर की पुत्री का जन्म तिथि ग्राम पंचायत धार चान्दना के अभिलेख में दर्ज करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के राजपत्र में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।4553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 आज दिनांक 31-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

नन्दराम पुत्र लच्छी राम, निवासी कुरलाड़ी, डाकघर भालू, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी नन्दराम ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री उमा की जन्म तिथि 04-04-1999 है जोकि ग्राम पंचायत भालू के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नन्द राम की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भालू के अभिलेख में दर्ज करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के राजपत्र में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

प्रताप सिंह पुत्र कांसीया, ग्राम धार, डाकघर धार चान्दना, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी प्रताप सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र कार्तिक राणा की जन्म तिथि 01-01-2006 है जोकि ग्राम पंचायत धार चान्दना के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रताप सिंह के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धार चान्दना के अभिलेख में दर्ज करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के राजपत्र में 4554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

सुन्दर सिंह पुत्र होशियार, गांव व डाकघर भालू, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी सुन्दर सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र अर्णव नेगी की जन्म तिथि 15-01-2009 है जोकि ग्राम पंचायत भालू के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुन्दर सिंह के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भालू के अभिलेख में दर्ज करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार में राजपत्र में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

प्रकाश चन्द पुत्र स्व0 सही राम, ग्राम सनत, डाकघर भालू, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

4555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941

वादी प्रकाश चन्द ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र सचिन शर्मा की जन्म तिथि 06-06-2000 है जोकि ग्राम पंचायत भालू के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकाश चन्द के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भालू के अभिलेख में दर्ज करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के राजपत्र में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मोहर सिंह पुत्र जीत सिंह, गांव बनाह, डाकघर काण्डा बनाह, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी मोहर सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र हर्ष की जन्म तिथि 28-04-2005 है जोकि ग्राम पंचायत काण्डा बनाह के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोहर सिंह के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत काण्डा बनाह के अभिलेख में दर्ज करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के राजपत्र में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

नीलम पुत्री वीर सिंह, गांव शराड़, डाकघर धार चान्दना, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम4556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 आम जनता प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी नीलम ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र पारव (PARAV) की जन्म तिथि 03-04-2017 है जोकि ग्राम पंचायत धार चान्दना के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहती है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीलम के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धार चान्दना के अभिलेख में दर्ज करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के राजपत्र में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

हरपाल सिंह पुत्र प्रकाश चन्द, गांव पानुल, डाकघर सुन्नी (Panul Sunhi), तहसील बडोह, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी हरपाल सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र आर्मान की जन्म तिथि 13-03-2016 है जोकि ग्राम पंचायत भालू के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरपाल सिंह के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भालू के अभिलेख में दर्ज करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार में राजपत्र में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।4557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री तपेन्दर सिंह, निवासी ग्राम कुफ्टू थलेड़े की बेड,़ डाकघर नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री तपेन्दर सिंह, निवासी ग्राम कुफ्टू थलेड़े की बेड,़ डाकघर नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजरा है कि उनकी बेटी कुमारी मेहक की जन्म तिथि 04-11-2017 है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-08-2019 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत नारग को उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री तपेन्दर सिंह, निवासी ग्राम कुफ्टू थलेड़े की बेड,़ डाकघर नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री तपेन्दर सिंह, निवासी ग्राम कुफ्टू थलेड़े की बेड,़ डाकघर नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजरा है कि उसके बेटे श्री वंश की जन्म तिथि 14-11-2014 है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-08-2019 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत नारग को उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।4558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अगस्त, 2019/23 श्रावण, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) बाबत करने रजिस्ट्रेशन शादी/जन्म एवं मृत्यु अधीन रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969.

अवतार सिंह पुत्र वावू राम, वासी बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उनके बेटे का जन्म दिनांक 28-02-2006 को गांव बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) में हुआ है। लेकिन उनका जन्म ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न है और जन्म तिथि रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के तहत सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार व मृशत्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और जन्म तिथि सम्बंधित रिकार्ड में दर्ज करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 22-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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नाम परिवर्तन

मैं, प्रकाश चंद सुपुत्र स्व0 श्री भगत राम, गांव व डाकघर अमण पटवारियां, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) यह घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी का सही नाम मीना कुमारी है, जबकि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम मीना प्रकाश दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है। मेरी पत्नी का सही नाम मीना कुमारी है। सभी सम्बन्धित नोट करें।

प्रकाश चंद सुपुत्र स्व0 श्री भगत राम, गांव व डाकघर अमण पटवारियां,

तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 14 August 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-08-14.105_gazette_2019-14_08_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-08-14.105_gazette_2019-14_08_2019.