राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 जुलाई, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)-46/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
109-राजपत्र/2019-20-08-2019 (4945) 4946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941 और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसमें इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्र0 स ं 0 | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/ उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 40/2013 नौरा | नौरा | 1/1, 72/1, 127/1, 129/1, 130/1, 218/1, 263/1, 264/1, 270, 271/1, 273/1, 397/1, 398, 400/1, 662, 663, 664/1, 676/1, 699/1, 700, 721/1 ि कत्ता . . 21 | 74-73-74 | उत्तरः-टांगा, बागी, चांदवा। द क्षिणः-कुलग नौरा प र्वः-कुलग ू प श्चिमः-नौरा, डीपीएफ मझौन। | काण्डा (कुपवी) | चौपाल | शिमला |
आदेश द्वारा,
प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-46/2019, dated 17th
July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 17th July, 2019
No. FFE-B-F(14)-46/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
4947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra Number(s) | Area in Hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 40/2013 | Noura | Noura | 1/1, 72/1, 127/1, 129/1, 130/1, 218/1, 263/1, 264/1, 270, 271/1, 273/1, 397/1, 398, 400/1, 662, 663, 664/1, 676/1, 699/1, 700, 721/1 K itta . . 21 | 74-73-74 | North:-Tanga, Bagi, Chandwa. S outh:-Kulag Noura E ast:-Kulag W est:-Noura, DPF Majhon. | Kanda (Kupvi) | Chopal | Shimla |
By order,
PRABODH SAXENA, Principal Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 जुलाई, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-47/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्र0 स ं 0 | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 15/2010 जोटलू | जोटलू | 274, 275, 276, 277, 278, 279 | 5-76-06 | उत्तरः-संधौड़ा द क्षिणः-जोटलू | मशोबरा | शिमला | शिमला | |
| कित्ता . . 6 | पूर्वः-जोटलू प श्चिमः-जोटलू |
आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-47/2019, dated 31st
July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st July, 2019
No. FFE-B-F-(14)-47/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 15/2010 | Jotloo | Jotloo | 274, 275, 276, 277, 278, 279 K itta . . 6 | 5-76-06 | North:-Sandhoura S outh:-Jotloo E ast:-Jotloo W est:-Jotloo | Mashobra | Shimla | Shimla |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
4949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941 वन विभागअधिसूचना
शिमला-2, 31 जुलाई, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-48/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्र0 स ं 0 | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 68/2014 छबालड़ी-प्रथम | छबालड़ी 20, | 21, 23 कित्ता .. 3 | 10-76-36 | उत्तरः-महाल हजा महाल छबालड़ी द क्षिणः-महाल हजा महाल बगथल पूर्वः-महाल हजा महाल छबालड़ी पश्चिमः-महाल हजा महाल छबालड़ी | मशोबरा शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-48/2019, dated 31st
July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st July, 2019
No. FFE-B-F-(14)-48/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
4950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 68/2014 | Chhabalri-I | Chhabalri | 20, 21, 23 K itta . . 3 | 10-76-36 | North:- Muhal Haza Muhal Chhabalri. S outh:- Muhal Haza Muhal Bagthal. E ast:- Muhal Haza Muhal Chhabalri. W est:- Muhal Haza Muhal Chhabalri. | Mashobra | Shimla | Shimla |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 जुलाई, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-49/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।4951 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941 अनुसूची
| क्र0 स ं 0 | नस्ति स ं ख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 69/2014 | छबालड़ी-द्वितीय | छबालड़ी | 159, 296/1, 297 कित्ता . . 3 | 6-72-88 | उत्तरः-शून्य द क्षिणः-छबालड़ी पूर्वः-छबालड़ी प श्चिमः-गुम्मा, कल्याणपुर | मशोबरा | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-49/2019, dated 31st
July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st July, 2019
No. FFE-B-F-(14)-49/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 69/2014 | Chhabalri-II | Chhabalri | 159, 296/1, 297 K itta . . 3 | 6-72-88 | North:-Nil S outh:-Chhabalri East:-Chhabalri West:-Gumma Kalyanpur | Mashobra | Shimla | Shimla |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
4952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 जुलाई, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-50/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्र0 स ं 0 | नस्ति स ं ख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 70/2014 छबालड़ी-तृतीय | छबालड़ी | 206, 219, 225, ि कत्ता .. 3 | 6-31-13 | उत्तरः-छबालड़ी द क्षिणः-बगथल प र्वः-छबालड़ी ू प श्चिमः-बगथल | मशोबरा | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-50/2019, dated
31st July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31st July, 2019
No. FFE-B-F-(14)-50/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
4953 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 70/2014 | Chhabalri-III | Chhabalri | 206, 219, 225 K itta ..3 | 6-31-13 | North:-Chhabalri South:-Bagthal E ast:-Chhabalri West:-Bagthal | Mashobra | Shimla | Shimla |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
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TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 17th August, 2019
No. TPT-B (15)-3/2003-L-II.—In modification of this department Notifications of even number dated 23rd May, 2016 and 29th May, 2019 and in exercise of the powers vested under Section-3 of the H. P. Public Service Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following services, Designated Officers and 1st Appellate Authority in Transport Department with time limits for the purpose of implementation of the above said Act:—
| Sl. No. | Title of Service | Designated Officers | Time limit for providing services | Designation of 1st Appellate Authority |
| 1. | Registration of vehicles. | Concerned Registering Licensing Authority. | 6 working days after submission of complete paper and required fee/late fee etc. | Addl. Commissioner Transport. |
| 2. | Learner Driving License/Conductor License. | Concerned Registering Licensing Authority. | 3 working days after submission of complete paper and required fee/late fee etc. | Addl. Commissioner Transport. |
| 3. | Permanent Driving License/Conductor License. | Concerned Registering Licensing Authority. | 6 working days after submission of complete paper and required fee/late fee etc. | Addl. Commissioner Transport. |
| 4. | International Driving License. | Concerned Registering Licensing Authority. | 6 working days after submission of complete paper and required fee/late fee etc. | Addl. Commissioner Transport. |
| 5. | Issuance of Route Permits. | Concerned Regional Transport Officers. | 2 working days after submission of complete paper and required fee/late fee etc. | Addl. Commissioner Transport. |
| 6. | Renewal of Route Permits. | Concerned Regional Transport Officers. | 2 working days after submission of complete paper and required fee/late fee etc. | Addl. Commissioner Transport. |
| 7. | Issuance of Fitness Certificate of Vehicle, subject to clearance. | Concerned Regional Transport Officers/R. & LAs. | 5 working days after submission of complete paper and required fee/late fee etc. | Addl. Commissioner Transport. |
By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (Transport).
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FINANCE (REGULATION) DEPARTMENT
RESOLUTION
Shimla-171002, the 16th August, 2019
No. Fin-C-A(3)-13/2016.—It is announced for general information that during the year 2019-2020, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.9 % (seven point nine percent) w.e.f. 01-07-2019 to 30-09-2019.
Ordered that Resolution be published in Gazette of Himachal Pradesh.
By order,
PRABODH SAXENA, Principal Secretary (Finance).
4955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री मिलखो राम पुत्र खैंखो, निवासी गांव चिन्हा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री मिलखो राम पुत्र खैंखो, निवासी गांव चिन्हा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत ब्रंगाल के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम मिलखो राम पुत्र खैंखो दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल डुघार के भू-इन्द्राज में मेरा नाम मिलखो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसके अतिरिक्त आवेदक का नाम महाल वांहगल, द्रबला, लोहाड के राजस्व अभिलेख में मिलखी राम दर्ज है जिसे आवेदक के मुताबिक परिवार रजिस्टर ब्रंगाल के अभिलेख में मिलखी राम की बजाये मिलखो राम सही व दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 02-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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In the Court of Deepti Mandhotra, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H. P.)
Rohit Kumar s/o Sh. Hem Chand, Village Thukrala, P.O. Chaned, Tehsil & District Chamba, H. P., aged 23 years (Husband).
and
Priyanka Thakur d/o Shri Sahab Singh, Village Hadotha, P.O. Chaned, Tehsil & Distt. . . Applicants. Chamba, H.P. aged 24 years (Wife)
Versus
1. The General Public
2. The Registrar of Marriages Himachal Pradesh, Shimla
Subject.—Registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
4956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 01-02-2019 at their place of residence and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Now therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 16-09-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the Court on this 9th of August, 2019.
Seal.
DEEPTI MANDHOTRA HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).
_________
In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Anil Kumar s/o Late Shri Krishan Kumar, r/o Village Dungi, Post Office Tikkar Khatriyan, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Shilpa d/o Late Sh. Kuldeep Chand, r/o Village Thara, Post Office Mundkhar, . .Applicants. Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage.
Sh. Anil Kumar & Shilpa have filed an application U/S 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 13-04-2019 at Jhaniari Devi Mandir, District Hamirpur (H.P.) according to Hindu rites and customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 06-09-2019. In case no objection received by 06-09-2019, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 22-07-2019.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
4957 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941 ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र01. Sh. Sanjeev Kumar age 39 years s/o Sh. Bansi Lal, r/o Village Ropa Rajputan, P.O. Jaure Amb, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H. P.).
2. Anjali Kumari divorced age 28 years w/o Sh. Deepak Kumar at present d/o Sh. Roshan Lal,r/o Village & P.O. Kaswar, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H. P.). . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (श्री संजीव कुमार सुपुत्र श्री वंशी लाल, व अन्जली कुमारी पुत्री श्री रोशन लाल) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 01-09-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 24-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
-------
ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Sh. Basu Dev Banyal age 30 years s/o Sh. Desh Raj, r/o Village Thana, P.O. Bani, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H. P.).
2. Shivani age 19 years d/o Sh. Kewal Krishan, r/o Village Mansuhi Jhikli, Post Office . . प्रार्थी। Bhota, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H. P.)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (श्री वासु देव सुपुत्र श्री देश राज व शिवानी पुत्री श्री केवल कृष्ण) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 10-09-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 24-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।4958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, District
Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Rajender Singh alias Rajender Kumar s/o Sh. Randhir Singh, r/o Vllage & P. O. Kuthera, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Deepshikha Kumari d/o Sh. Baldev Singh, r/o Village & P.O. Nareli, Tehsil & District .. Applicants. Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice of intended Marriage.
Sh. Rajender Singh alias Rajender Kumar & Deepshikha Kumari have filed an application under section 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-09-2019. The objection, if any received after 06-09-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 22-06-2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
___________________________________________
In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Shri Surinder Thakur s/o Shri Purshotam Singh, r/o Village Desan, Post Office Khodra, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).
2. Miss Priyanka Patial d/o Sh. Surjit Singh, r/o Village Ropa, Post Office Majhog . .Applicants. Sultani, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Notice of Intended Marriage.
Shri Surinder Thakur & Miss Priyanka Patial have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.
4959 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 06-09-2019. In case no objection is received by 06-09-2019, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 20-07-2019.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur,District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Shri Ram Nath s/o Shri Garib Dass, r/o Village Baloni, Post Office Kirwin, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Kiran Kumari d/o Sh. Sohan Singh Verma, r/o Village Lagyar, Post Office Tihra, Tehsil Dharampur, District Mandi (H.P.) presently w/o Late Sh. Deepak Kumar r/o Village Anu . .Applicants. Kalan, P.O., Tehsil & District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Notice for Registration of Marriage.
Shri Ram Nath & Smt. Kiran Kumari have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating there- in that they have solemnized their marriage on 15-05-2019 at Santoshi Mata Mandir, Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) according to Hindu Rites and customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 06-09-2019. In case no objection is received by 06-09-2019, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 22-07-2019.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
4960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) मिसल नं0 : 24/2016 तारीख दायरा : 20-07-2016 आगामी पेशी : 03-09-2019 हिमाचल प्रदेश
श्रीमती अंजना देवी पत्नी श्री अमर नाथ, निवासी गांव घरवासरा, मौजा धारा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, . . वादी।
बनाम
1. जगदीश चन्द LRS: (i) राजकुमार, (ii) अश्वनी कुमार पिसरान व, (iii) जमना देवी पत्नी स्व0 श्री जगदीश, 2. रमेश चन्द, 3. उतम चन्द, 4. परशोतम कुमार, 5. सुरेश कुमार, 6. नरेश कुमार पिसरान श्री वावू राम, 7. विक्रम सिंह, 8. राजेश कुमार, 9. कश्मीर सिंह पिसरान व, 10. शीला देवी पत्नी स्व0 श्री बर्फी राम, 11. प्रकाश चन्द सुपुत्र श्री रण सिंह आपके विरूद्ध है, 12. वारसान श्रीमती सुखां देवी, (i) मदन लाल, सुपुत्र, (ii) मीना देवी, (iii) वीना देवी व मोनू पुत्रियां स्व0 श्री करतार सिंह, 13. संजय कुमार, 14. राज कुमार पिसरान जैसी राम, 15. वारसान जंम्वा राम, (i) देश राज व, (ii) मनोज कुमार पिसरान व, (iii) प्रीतां देवी पत्नी श्री जम्वा राम, 16. रणजीत सिंह, 17. जीवन कुमार पिसरान श्री चरण दास, 18. सरवन कुमार सुपुत्र श्री फीनर समस्त निवासी गांव नारा, तप्पा गारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
तकसीम नोटिस।
उपरोक्त शीर्षक मुकद्दमा में प्रार्थी श्रीमती अंजना देवी पत्नी श्री अमर नाथ, निवासी गांव घरवासरा, मौजा धारा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश अधोहस्ताक्षरी की अदालत में भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 127 खतौनी 346 व 347 कुल कित्ता-26 टीका नारा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर की तकसीम हेतु आवेदन-पत्र गुजारा है। परन्तु उपरोक्त वर्णित समस्त हिस्सादारान में से प्रतिवादीगण 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, व प्रतिवादी नं0 1 स्व0 श्री जगदीश के कानूनी वारिस अश्वनी कुमार को साधारण तरीका से समन की तामील न करवाई जा सकी। जिसकी वजह से मुकद्दमा पर आगामी कार्यवाही की जानी कठिन हो रही है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि मुकद्दमा भूमि तकसीम में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 03-09-2019 को असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी (तहसीलदार बड़सर) की अदालत में पेश होवे। अन्यथा सुनिश्चित दिनांक के उपरान्त आपके विरुद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आपका कोई भी उजर मान्य न होगा।
आज दिनांक 18-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
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समक्ष श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 20-08-2019 श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी गांव भैला, डाकघर घमीरू, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम4961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941 आम जनता . . फरीकदोयम। श्री बलवीर सिंह पुत्र धर्म सिंह, निवासी गांव भैला, डाकघर घमीरू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बलवीर सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल भैला में वीरी सिंह दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज हो चुका है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 06-09-2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 23-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
---------
समक्ष श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 06-09-2019 श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री बेली राम, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)।
बनाम
. . फरीकदोयम। आम जनता
श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री बेली राम, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम वेद प्रकाश है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल सिमस में छांगा दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 06-09-2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 19-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।4962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941 ब अदालत श्री प्रकाश चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तरीख पेशाी : 30-08-2019 भाग सिंह पुत्र तोलू राम, निवासी हुरंग, डाकघर कथोग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक भाग सिंह पुत्र तोलू राम, निवासी हुरंग, डाकघर कथोग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भाग सिंह नाम दर्ज है जबकि महाल हुरंग/488, के तमाम भू0 राजस्व अभिलेख में उसका नाम भाग चन्द दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उस का नाम भाग चन्द के स्थान पर भाग चन्द उर्फ भाग सिंह नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-08-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है व सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 06-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
प्रकाश चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-----------
ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तरीख पेशाी : 04-09-2019 जगदीश चन्द ठाकुर पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी नारला, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हि0 प्र0
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक जगदीश चन्द ठाकुर पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी नारला, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कुन्नू रिकार्ड व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में जगदीश चन्द ठाकुर नाम दर्ज है जबकि महाल नारला/584, के तमाम भू0 राजस्व4963 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941 अभिलेख में उसका नाम जगदीश चन्द दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उस का नाम जगदीश चन्द के स्थान पर जगदीश चन्द ठाकुर नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 04-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है व सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 02-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-----------
ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तरीख पेशाी : 04-09-2019 कुन्दन लाल पुत्र केशव, निवासी खिल, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक कुन्दन लाल पुत्र केशव, निवासी खिल, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कुफरी रिकार्ड व आधार कार्ड में कुन्दन लाल नाम दर्ज है जबकि महाल खिल/546 के तमाम भू0 राजस्व अभिलेखों में उसका नाम कुन्दन सिंह दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उस का नाम कुन्दन सिंह के स्थान पर कुन्दन लाल नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 04-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है व सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 02-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।4964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दएडाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 10 तारीख मरजुआ : 20-07-2019 तरीख पेशी : 28-08-2019 सन्त राम पुत्र भूरा राम, निवासी मोरगलू, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0
. . आवेदनकर्ता।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
आवेदन-पत्र.--बाबत पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म मृत्यु पंजीकरण, 1969.
हरगाह एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसके मृतक पिता भूरा राम का जन्म दिनांक 03-12-1976 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म मृत्यु पंचायत कुफरी में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावे। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिय अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 28-08-2019 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 27-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-----------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 13(3) आगामी पेशी : 01-09-2019 श्री कृष्ण लाल पुत्र बुध राम, निवासी गांव राह, डाकघर नगवाई, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत वादी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटधार के रिकार्ड में दर्ज करने बारे।
प्रार्थी श्री कृष्ण लाल पुत्र बुध राम, निवासी गांव राह, डाकघर नगवाई, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 31-07-2019 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री रिषिता का नाम व जन्म तिथि अज्ञानतावश/अनजान होने के कारण ग्राम पंचायत नगवांई के रिकार्ड में दर्ज नहीं हआ है। प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि 02-09-2016 है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उनका नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।4965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नगवांई के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 01-09-2019 को सुबह 10ः00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है ब सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 13(3) आगामी पेशी : 28-08-2019 श्री चेतन पाल शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल, निवासी गांव बनाला, डाकघर पनारसा, तहसील औट, . . वादी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत वादी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटधार के रिकार्ड में दर्ज करने बारे।
प्रार्थी श्री चेतन पाल शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल, निवासी गांव बनाला, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 27-07-2019 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उनका नाम व जन्म तिथि अज्ञानतावश/अनजान होने के कारण ग्राम पंचायत कोटधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी की जन्म तिथि 02-02-1996 है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उनका नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटधार के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-08-2019 को सुबह 10ः00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है ब सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 09/2019 तारीख पेशी : 30-08-2019 श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री सजनू, निवासी ऊंचा टिक्कर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम4966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941 आम जनता विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
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उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री सजनू, निवासी ऊंचा टिक्कर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अक्षित जिसकी जन्म तिथि 20-09-2017 है, जो ग्राम पंचायत दाना घाटों के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायल के पुत्र की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 06-08-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 10/2019 तारीख पेशी : 30-08-2019 श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी रणफुआ, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी रणफुआ, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री मुशकान जिसकी जन्म तिथि 03-10-2005 है, जो ग्राम पंचायत रणफुआ जबडोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायल की पुत्री की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 06-08-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।4967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941 ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 11/2019 तारीख पेशी : 30-08-2019 श्री धनी राम पुत्र श्री पान्जीराम, निवासी गाता मण्डवाछ, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री धनी राम पुत्र श्री पान्जीराम, निवासी गाता मण्डवाछ, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पिता श्री पांजीराम जिसकी मृत्यु तिथि 12-09-2013 है, जो ग्राम पंचायत सांगना के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-08-2019 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायल के पिता की मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 06-08-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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समक्ष श्री राजेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी (द्वितीय श्रेणी), ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 1/2019
तारीख संस्थापन : 22-05-2019 श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री सुरत सिंह, निवासी ग्राम खालाक्यार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री सुरत सिंह, निवासी ग्राम खालाक्यार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है, प्रार्थी के पुत्र अमित कुमार का जन्म दिनांक 31-01-2013 को हुआ है। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत खालाक्यार में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फीब्यान, रिकार्ड सचिव ग्राम पंचायत खालाक्यार तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं 4968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941 मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि 31-01-2013 को ग्राम पंचायत खालाक्यार के मूल रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम खालाक्यार व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि 31-01-2013 को ग्राम पंचायत खालाक्यार के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-09-2019 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 09-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
राजेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है