राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 17th August, 2019
No. Home-B (A)1-2/2019.—Whereas the following Judicial Officers who all are members of the H. P. Judicial Service, and presently posted as Civil Judge-cum-JMIC have tendered 110-राजपत्र/2019-21-08-2019 (4969)4970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 resignation to the Registrar General, Himachal Pradesh High Court from service under Himachal Pradesh Judicial Service :—
1. Ms. Aishwarya Sharma
2. Mr. Rishabh Kapoor
3. Ms. Deepika Thakran
4. Ms. Neetika Kapoor
And whereas, the Hon'ble High Court on consideration of their resignations has recommended that the same may be accepted.
And whereas these aforesaid Judicial Officers have tendered their resignations in order to join as a member of the Delhi Judicial Services for which they had applied through proper channel.
Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Hon'ble High Court is pleased to accept the resignations of aforesaid Judicial Officers with immediate effect.
By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Home).
__________
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th August, 2019
No. Home-B(B)15-3/2006-HC-I.—In exercise of the powers vested in him under sub- section (i) of the Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following IAS Probationer of 2018 batch as Executive Magistrate:—
| Sl. No. | Name of the HAS Probationer | Name of the District |
| 1. | Sh. Mahender Pal Gurjer | Kullu |
The abovementioned IAS Probationer shall exercise the powers of Executive Magistrate under the said Code within the jurisdiction as shown against his name during his District Training from 15-07-2019 to 20-04-2020, subject to the conditions contained in the Home Department, Government of Himachal Pradesh letter No. Home-B(B)-12-5/84, dated 04-12-1984 & 28-12-1984. He shall cease to function as Executive Magistrate on completion of his District Training or on being posted out of his respective jurisdiction assigned to him.
By order,
MANOJ KUMAR, Additional Chief Secretary (Home).
4971 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 HOME DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-2, the 16th August, 2019
No. Home-B (B)15-3/2019.—In exercise of the powers vested in him under sub-section (i) of the Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Basant Lal, Naib Tehsildar, Pooh, District Kinnaur (H.P.), to be the Executive Magistrate under the said code to be exercised within the local limits of Tehsil Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.) with immediate effect, subject to the conditions as contained in the Home Department's, H. P. Government letter No. Home-B(B)12-5/84, dated 04-12-1984 and 28-12-1984. He shall cease to function as Executive Magistrate on his transfer out of this jurisdiction.
By order,
MANOJ KUMAR, Addl. Chief Secretary (Home).
___________
H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-9
NOTIFICATION
Shimla-9, the 14th August, 2019
No. 85-LSA/LLC/97.— In exercise of the powers conferred by clause (g) of Section-2 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), read with clause (c) of sub-section (2) of Section-7 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the Himachal Pradesh State Legal Services Authority hereby makes the following scheme further to amend the Himachal Pradesh Legal Literacy Camp Scheme, 2005:—
1. Short title and commencement.—(i) This Scheme may be called the Himachal Pradesh Legal Literacy Camp (Second Amendment) Scheme, 2005.
(ii) It shall come into force with immediate effect.
2. To amend Clause 7.—In Sub-Clause (1) the words "sumptuary allowance and" shall stand deleted.
By order,
Sd/- (PREM PAL RANTA) Member Secretary.
_________
H. P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-9
NOTIFICATION
Shimla-9, the 14th August, 2019
No. 47-LSA/L.A.C.-Scheme/2003—In exercise of the powers conferred by clause (g) of Section-2 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), read with clause (c) of4972 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 sub section (2) of Section-7 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the Himachal Pradesh State Legal Services Authority hereby makes the following scheme further to amend the Himachal Pradesh Legal Aid Counsel Scheme, 2003 notified vide this Authority Notification No. 47-L.A.C. Scheme/2003, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 4th October, 2003, namely:—
1. Short title and commencement.—(i) This Scheme may be called the Himachal Pradesh Legal Aid Counsel (Fifth Amendment) Scheme, 2003.
(ii) It shall come into force with immediate effect.
2. To amend Clause 7.—The following amended Clause 7 of the Himachal Pradesh Legal Aid Counsel Scheme, 2003 shall be incorporated in place of the existing Clause:
7. Duties and Functions of Legal Aid Counsel.—The Legal Aid Counsel shall discharge the following duties.—
(i) To remain present during remand hours at the time and place fixed by the Magistrate concerned.
(ii) The Legal Aid Counsel shall render all the assistance to a person in custody, during investigation of the cases, in the matters of bail, remand and with regard to all other legal rights of an accused.
(iii) To keep details of the case in which he or she has extended his/her legal services in Remand and Bail matters.
(iv) To submit monthly details of the work to the Presiding Officer of the concerned court/Secretary, District Legal Services Authority.
(v) To be devoted and dedicated towards his/her duties and legal services activities.
(vi) While opposing Remand, Legal Aid Counsel for Bail and Remand are expected to be vigilant about the condition of the accused produced in the custody of the police. He/she should inquire if the accused was subjected to any ill-treatment and the same should be informed to the Magistrate and request be noted down in the remand order.
(vii) The legislature has provided 24 hours after the arrest to the police to carry on preliminary investigation during the presence of the accused in custody. Invariably, when produced after 24 hours, remands are sought by the police without any prior investigation. Remands are usually sought and given to effect recoveries under Section 27 of the Evidence Act. It is responsibility of Legal Aid Counsel for bail and remand to not give the police an opportunity to create evidence under the guise of Section 27 of the Evidence Act. The Legal Aid Counsel for Bail and Remand should familiarize themselves with the provisions of Section 41A of Cr. PC.
(viii) Remand hours are fixed on Sundays and Court Holidays. The Legal Aid Counsel for Bail and Remand appointed in court working in the given holiday should therefore be present during production hours. The designated lawyers should inform the Magistrate/Reader when they leave court for the day and ensure that4973 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 their contact details are available, so that they may be called if required later in the day.
(ix) When the accused is produced in front of the Magistrate after 24 hours, it is a crucial time to ensure that whether further detention is necessary or not. Remand should only to be given when detention is must.
(x) To ensure that remand orders should be speaking orders. It should be reasoned and should speak for itself.
(xi) It would be the duty of the Legal Aid Counsel for Bail and Remand so nominated to oppose remand, apply for bail and move miscellaneous applications as may be required.
(xii) The working of the Executive Magistrate court is different from the regular Judicial Magistrate court. It is the responsibility of the Legal Aid Counsel for Bail and Remand to inform the court about the responsibility of the Legal Aid Counsel for Bail and Remand. They should be present in the court regularly and thus ensure that the scheme can reach out to people under preventive detention cases.
(xiii) Drafting bail applications should be taken very seriously. In the present scenario, set formats are used by the lawyers; just basic details are changed for each case. Bail applications are drafted very 'Casually'. Legal Aid Counsel for Bail and Remand are expected to draft each of their bail application and mention all the relevant facts and grounds in the application. Lawyers should be vigilant to move bail application after 60—90 days if the charge-sheet has not been filed. Legal Aid Counsel for Bail and Remand must read out the sections which have been alleged against the accused. He should also be able to satisfy the court with the help of legal provisions and judgments. The Practice of insisting on local sureties is not proper. If the client has sureties outside the state where the case is being tried, the lawyers should oppose insistence on local sureties.
(xiv) Compliance of Section 41A of Cr. PC should be checked. Whether the arrest was made after some amount of investigation and there was some apprehension that the crime was committed by the accused.
(xv) The practice of insisting on local sureties while granting bail should be discouraged.
(xvi) Apart from the above the Legal Aid Counsel for Bail and Remand should also check/ensure that the following points are complied with while granting remand.
(a) Efforts must be made by the Investigating Officer to complete the investigation within 24 hours as fixed by Section 57 of the Cr. PC.
(b) If such completion is not possible and there are grounds for believing that the accusation/information is well founded the officer must forthwith forward the accused to the nearest Judicial Magistrate with a copy of the relevant entries.
(c) The Magistrate, who receives such information, may authorize the detention of the accused for a maximum period of 15 days to police custody.
4974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 (d) If within the said period of 90 days or 60 days the final report is not filed, theaccused has an indefeasible right to be released from custody.
(e) Thereafter, he can be remanded to custody by the Magistrate only if he is not in a position to offer bail.
(f) When the accused is so released under the proviso to Section 167(2) of the Cr. PC, it shall be deemed that such release is under Chapter 33 of the Cr. PC.
(g) Such bail is also liable to be cancelled under Section 437(5) or Sec. 439(2) of the Cr. PC as the case may be.
(h) If the final report was filed after 60 or 90 days as the case may and the accused has not availed such indefeasible right to be released on bail before the final report is filed, he cannot claim such right to be released on bail.
(i) It is duty of Magistrate to inform accused his right of bail by default even in serious cases i.e. when charge sheet is not filed within prescribed period.
(j) The period of detention if ordered by the Executive Magistrate is to be counted.
(k) The word custody includes surveillance, restriction and not necessarily in hand.
(l) The object of remand is to avoid possible abuse by police and to facilitate investigation and not to coerce the accused.
(m) The Magistrate must ensure that the arrest is justified.
(n) To ensure that in normal circumstances Magistrate must assist the production of accused before court while giving remand.
(o) The object of remand is to enable the Magistrate to see if remand is necessary and to enable the accused to make representation and Magistrate has to pass a judicial order.
(p) If during the course of custody, commission of different crime is brought to light, accused can be detained for different offence.
(q) Should check the time of arrest as required under article 22 (2) of the Constitution of India to ensure that accused is produced within 24 hours.
(r) If accused makes an allegation of torture, an inquiry has to be conducted and ask for medical examination of the accused, if required.
(s) Total period of 60 days or 90 days has to be calculated according to law laid down in various judicial judgments.
(t) To ensure that when accused is produced under Special Statute the court has jurisdiction to grant remand.
4975 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 (u) To ensure that it is duty of Court to provide legal aid to accused.By order,
Sd/- (PREM PAL RANTA) Member Secretary.
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H. P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-9
NOTIFICATION
Shimla-9, the 14th August, 2019
No. 12-LSA/L. A./97.— In exercise of the powers conferred by clause (g) of Section-2 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), read with clause (c) of sub section (2) of Section-7 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the H. P. State Legal Services Authority hereby makes the following scheme further to amend the Himachal Pradesh Lok Adalat Scheme, 2005:—
1. Short title and commencement.—(i) This Scheme may be called the Himachal Pradesh Lok Adalat (Second Amendment) Scheme, 2005.
(ii) It shall come into force with immediate effect.
2. To amend Clause 3.—The following second proviso shall be inserted in the Clause 3 of the Himachal Pradesh Lok Adalat Scheme, 2005 after the first proviso:
Provided further that, Special Lok Adalats shall be organized for all Family Courts at
regular intervals.
3. To insert new Clause 8A.—The following Clause 8A shall be added after the Clause 8 of the Himachal Pradesh Lok Adalat Scheme, 2005:
8A. Procedure in Lok Adalats :
(1) Members of Lok Adalat have the role of statutory conciliators only and have no judicial role and they, mutatis mutandis, may follow the procedure laid down in Sections 67 to 76 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996).
(2) Members of Lok Adalat shall not pressurise or coerce any of the parties, to compromise or settle cases or matters, either directly or indirectly.
(3) In a Lok Adalat the members shall discuss the subject matter with the parties for arriving at a just settlement or compromise and such members of the Lok Adalat shall assist the parties in an independent and impartial manner in their attempt to reach amicable settlement of their dispute:
Provided that if it found necessary the assistance of an independent person or a trained mediator may also be availed of the by Lok Adalat.
4976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941(4) Members of Lok Adalat shall be guided by principles of natural justice, equity, fair play, objectivity, giving consideration to, among other things, the rights and obligations of the parties, custom and usages and the circumstances surrounding the dispute.
(5) The Lok Adalat may conduct the proceedings in such a manner as it considers appropriate taking into account the circumstances of the case, wishes of the parties including any request by a party to the Lok Adalat to hear oral statements, and the need for a speedy settlement of the dispute.
(6) The Lok Adalat shall not determine a reference, at its own instance, but shall determine only on the basis of a compromise or settlement between the parties by making an award in terms of the compromise or settlement arrived at:
Provided that no Lok Adalat has the power to hear the parties to adjudicate their dispute as a regular court:
Provided further that the award of the Lok Adalat is neither a verdict nor an opinion arrived at by any decision making process.
4. Amendment in Clause 11.—The following Clause 11 of the Himachal Pradesh Lok Adalat Scheme, 2005 shall be incorporated in place of the existing Clause:
Clause 11.—Award to be categorical and lucid :
(1) Drawing up of the award is merely an administrative act by incorporating the terms of settlement or compromise agreed by parties under the guidance and assistance from Lok Adalat.
(2) When both parties sign or affix their thumb impression and the members of the Lok Adalat countersign it, it becomes an award. (see a specimen at Appendix-I) Every award of the Lok Adalat shall be categorical and lucid and shall be written in the language used in the local courts or in English. It shall also contain particulars of the case viz., case number, name of court and names of parties, date of receipt, register number assigned to the case in the permanent Register and date of settlement. Wherever the parties are represented by counsel, they should also be required to sign the settlement or award before the members of the Lok Adalat affix their signature.
(3) In cases referred to Lok Adalat from a court, it shall be mentioned in the award that the plaintiff or petitioner is entitled to refund of the court fees remitted.
(4) Where the parties are not accompanied or represented by counsel, the members of the Lok Adalat shall also verify the identity of parties, before recording the settlement.
(5) Member of the Lok Adalat shall ensure that the parties affix their signatures only after fully understanding the terms of settlement arrived at and recorded. The members of the Lok Adalat shall also satisfy themselves about the following before affixing their signatures:
(a) that the terms of settlement are not unreasonable or illegal or one-sided; and4977 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 (b) that the parties have entered into the settlement voluntarily and not on account of any threat, coercion or undue influence.
(6) Members of the Lok Adalat should affix their signatures only in settlement reached before them and should avoid affixing signatures to settlement reached by the parties outside the Lok Adalat with the assistance of some third parties, to ensure that the Lok Adalats are not used by unscrupulous parties to commit fraud, forgery, etc.
(7) Lok Adalat shall not grant any bail or a divorce by mutual consent.
(8) The original award shall form part of the judicial records (in pre-litigation matter, the original award may be kept with the Legal Services Authority or committee, concerned) and a copy of the award shall be given to each of the parties duly certifying them to be true by the officer designated by the Member-Secretary or Secretary of the High Court Legal Services Committee or District Legal Services Authority or, as the case may be, the Chairman of Taluk Legal Services Committees free of cost and the official seal of the Authority concerned or Committee shall be affixed on all awards.
5. Amendment of Clause 15 (3).—In Clause 15 (3) of the Himachal Pradesh Lok Adalat Scheme, 2005 the word "including Mediation" shall be added after the word Lok Adalat Scheme and before the word shall constitute Plan expenditure.
By order,
Sd/- (PREM PAL RANTA), Member Secretary.
__________
APPENDIX–I
BEFORE THE LOK ADALAT
HELD AT _________________
[Organized by _______________Authority/______________Committee under Section 19, of Legal Services Authorities Act 1987 (Central Act)].
Petitioner/Plaintiff/Complainant :
Defendant/Respondent :
No. of proceedings of the __________Court/Authority/Committee
Present:—
Name of Judicial Officer/ Retired Judicial Officer :
Name of Members: (1)
(2)4978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 AWARD The dispute between the parties having been referred for determination to the Lok Adalat and the parties having compromised/settled the case/matter, the following award is passed in terms of the settlement :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………..............................
The parties are informed that the court fee, if any, paid by any of them shall be refunded.
Petitioner/Plaintiff/Complainant
Defendant/Respondent
Judicial Officer Member Member
Date:
(Seal of the Authority/Committee)
__________
AYURVEDA DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th August, 2019
No. Ayur-A(4)-3/2019.—In supersession of this department's notification of even number dated 28th March, 2016, the Governor, Himachal Pradesh under the provision of Section-3 of Himachal Pradesh Ayurveda and Unani Practitioners Amendment Act, 1977, is pleased to re-constitute the Board of Ayurvedic and Unani System of Medicine, Himachal Pradesh under the Chairperson of Director of Ayurveda, Himachal Pradesh for the purpose of registration and facilitation of Ayurvedic and Unani Practitioners of the State consisting of following members:—
1. Director Ayurveda, Himachal Pradesh
. . Ex-office Chairperson
2. (i) Deputy Director Ayurveda, Himachal Pradesh from . . Member
the Medical profession.
(ii) Principal, RGGPC Ayurvedic College, Paprola, Distt. . . Member
Kangra, H. P.
3. (i) Dr. Narinder Moudgal (Retd.) AMO, V.P.O. Ukhli, . . Member
Teh. & Distt. Hamirpur, H. P.
4979 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941(ii) Dr. Raj Kumar Sharma (Retd.) AMO, c/o Raj Nursing . . Member
Home Gaggal, Teh. & Distt. Kangra, H. P.
(iii) Dr. Hans Raj Verma, Verma Clinic, Jahu, Teh. & . . Member
Distt. Hamirpur, H. P.
(iv) Dr. Ashween Sharma, SAMO, Tutikandi (Shimla), . . Member
Teh. & Distt. Shimla, H. P.
(v) Sh. Ajay Sharma, Sr. Ayurvedic Pharmacist, Distt. . . Member
Store, New Shimla, Teh. & Distt. Shimla, H. P.
(vi) Dr. Rajinder Sharma, Sr. AMO, AHC Chandaish, Teh. . . Member
Sarkaghat, Distt. Mandi.
(vii) Dr. Akthar Abbas (BUMS), Unani Health Centre, . . Member
Lower Bazar, Shimla, H. P.
(viii) Dr. Preetam, V.P.O. Pudwa, Tehsil Dheera, Distt. . . Member
Kangra, H.P. (M) : 94814-57126.
(ix) Dr. Devender Thakur, V.P.O. Daroh, Tehsil Palampur, . . Member
Distt. Kangra, H. P. (M) : 94186-56539.
. . Member
(x) Dr. Kuldeep Manhas (Retd.) Sr. AMO, Village Ram Nagar, P.O. Tatehal, Teh. Palampur, Distt. Kangra, H.P. (M) : 94180-63558.
4. Registrar, Board of Ayurveda and Unani Systems of . . Member-Secretary.
Medicine, Himachal Pradesh.
The period of the said Board shall be for two years from the date of publication of this notification in the e-Gazette of H. P. Government.
The TA & DA to the members mentioned at Sl. No. 3(i), (ii), (iii), (viii), (ix) & (x) will be paid by the Board of Ayurvedic and Unani System of Medicine, Himachal Pradesh from its own sources.
By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary (Ayurveda).
4980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 35/2019-राज्य कर
शिमला-2, 20 अगस्त, 2019
सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-16/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 21/2019-राज्य कर तारीख 30 मई, 2019 जो सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-4/2019 के तहत तारीख 3 जून, 2019 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्ः--
उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, परंतुक में "31 जुलाई, 2019" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 अगस्त, 2019" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे
आदेश द्वारा, संजय कुंडू प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--मूल अधिसूचना सं0 21/2019-राज्य कर तारीख 30 मई, 2019 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 3 जून, 2019 को संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ(10)-4/2019 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा तदोपरान्त हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2019 के तहत तारीख 07-8-2019 को प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 34/2019-राज्य कर तारीख 03 अगस्त, 2019 के द्वारा संशोधित की गई थीे।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-16/2017 dated 20-08-
2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 35/2019-State Tax
Shimla-2, the 20th August, 2019
No. EXN-F(10)-16/2017.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 21/2019- State Tax, dated the 30th May, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2019, dated the 3rd June, 2019, namely:—
In the said notification, in paragraph 2, in the proviso, for the figures, letters and words "31st day of July, 2019", the figures, letters and word, "31st day of August, 2019" shall be substituted.
By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 4981 Note.—The principal notification No. 21/2019-State Tax, dated the 30th May, 2019, publishedin the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2019, dated the 3rd June, 2019 and was subsequently amended by notification No. 34/2019-State Tax, dated 3-8-2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh on 07-8-2019.
__________
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 12/2019-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 20 अगस्त, 2019
सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-16/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जो सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-14/2017-लूज़ के तहत तारीख 30 जून, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः--
उक्त अधिसूचना में,--
(क) अनुसूची I-2.5% में,
(i) क्रम संख्या 234 क और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः--
| "234ख | 8504 | विद्युत चालित वाहन के चार्जर या चार्जिंग स्टेशन"; |
(ii) क्रम संख्या 242 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः--
| "242 क | 87 | विद्युत चालित वाहन जिसमें दो और तीन पहिया वाले विद्युत मोटर भी आते हैं। स् पष्टीकरण.-इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "विद्युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे वाहन से है जो पूरी तरह विद्युत ऊर्जा से चलते हैं । यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्त्रोत से आती है या सडक़ वाहनों मे ं फिट किए गए एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है। इन विद्युत चालित वाहनों में ई-साइकिल भी शामिल होंगे। "; |
(ख) अनुसूची II-6% में, क्रम संख्या 206 और उससे संबंंिधत प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
(ग) अनुसूची III-9% म,ें क्रम संख्या 375 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द "इन्डक्टर्स" के पश्चात् "विद्युत चालित वाहनों के चार्जर या चार्जिंग स्टेशन से भिन्न" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।4982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 2. यह अधिसूचना तारीख 1 अगस्त, 2019 से लागू होगी। आदेश द्वारा, संजय कुंडू प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--मूल अधिसूचना सं0 1/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 30 जून, 2017 को संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ(10)-14/2017-लूज़ के तहत प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018 के तहत तारीख 31 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 24/2018-राज्य कर(दर) तारीख 31 दिसम्बर, 2018 के द्वारा संशोधित की गई थीे।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-16/2017 dated
20-08-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 12/2019-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 20th August, 2019
No. EXN-F(10)-16/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—
In the said notification,—
(a) in Schedule I- 2.5%,
(i) after serial number 234A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
| "234B | 8504 | Charger or charging station for electrically operated vehicles"; |
(ii) after S. No. 242 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
| "242A | 87 | Electrically operated vehicles, including two and three wheeled electric vehicles. E xplanation.— For the purposes of this entry, "Electrically operated vehicles" means vehicles which are run solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicles and shall include E-bicycles."; |
(c) in Schedule III- 9%, against serial number 375, in the entry in column (3), after the words "inductors", the words ", other than charger or charging station for electrically operated vehicles" shall be inserted.
2. This notification shall come into force on the 1st August, 2019.
By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).
Note.—The principal notification No. 1/2017—State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017- Loose, dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No. 24/2018-State Tax (Rate), dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-33/2018 on 31st December, 2018.
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 13/2019-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 20 अगस्त, 2019
सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-16/2017.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जो संख्याः ई.एक्स. एन.-एफ(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-- उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, उपवाक्य (क) के पश्चात् निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः--
| (3) |
| ' (कक) किसी स्थानीय प्राधिकरण को कोई ऐसा विद्युत चालित वाहन, जो 12 से अधिक यात्रियों को ले जा सकता है; या स् पष्टीकरण.--इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "विद्युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे वाहन से है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 87 के अधीन आता है, और जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलता है । यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्त्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट किए गए एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है।'। |
2. यह अधिसूचना तारीख 1 अगस्त, 2019 से लागू होगी।
आदेश द्वारा, संजय कुंडू प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 4984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 टिप्पण.--मूल अधिसूचना सं0 12/2017-राज्य कर(दर) तारीख 30 जून, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 30 जून, 2017 को संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2017 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-9/2019 के तहत तारीख 6 मई, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 4/2019-राज्य कर(दर) तारीख 6 मई, 2019 के द्वारा संशोधित की गई थीे।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-16/2017 dated
20-08-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 13/2019-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 20th August, 2019
No. EXN-F(10)-16/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-15/2017, dated the 30th June, 2017, namely:—
In the said notification, in the Table, against serial number 22, in the entries in column (3), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—
| (3) |
| '(aa) to a local authority, an electrically operated vehicle meant to carry more than twelve passengers; or E xplanation.—For the purposes of this entry, "Electrically operated vehicle" means vehicle falling under Chapter 87 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which is run solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicle.'. |
2. This notification shall come into force with effect from 1st of August, 2019.
By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).
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Note.— The principal notification was published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide notification No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, vide number EXN-F(10)-15/2017, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 4/2019-State Tax (Rate), dated the 6th May 2019 vide number EXN-F(10)-9/2019, dated the 6th May, 2019.
4985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)दायर तिथि : 20-02-2019 केस नं0 : 29-NC/2019
श्री किरण कुमार पुत्र श्री सालगी राम पुत्र श्री खीमी राम, निवासी गांव चौंग, डाकघर जलुग्रां, तहसील . . प्रार्थी। भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
श्री किरण कुमार पुत्र श्री सालगी राम पुत्र श्री खीमी राम, निवासी गांव चौंग, डाकघर जलुग्रां, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) द्वारा दिनांक 20-02-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेेश किया है कि उसका नाम वाक्या फाटी चौंग, कोठी चौंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में श्री किकर सिंह दर्ज है जबकि असली नाम श्री किरण कुमार है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम श्री किकर सिंह से दुरुस्त करके किकर सिंह उर्फ किरण कुमार दर्ज करना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, उसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 22-NC/2019
दायर तिथि : 03-06-2019
. . प्रार्थी। श्रीमती अंगमो देवी पत्नी श्री अंगरूप पुत्र श्री नवांग फुन्चोग, निवासी गांव गदौरी, डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
श्रीमती अंगमो देवी पत्नी श्री अंगरूप, निवासी गांव गदौरी, डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) द्वारा दिनांक 03-06-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेेश किया है कि उसका नाम वाक्या फाटी खोखन, कोठी खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में श्रीमती अंगमो 4986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 दर्ज है जबकि असली नाम श्रीमती अंगमो देवी पत्नी श्री अंगरूप है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम श्रीमती अंगमो से दुरुस्त करके अंगमो उर्फ अंगमो देवी दर्ज करना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 06-02-2019 केस नं0 : 28/DT/2019
श्रीमती तुलसी देवी पत्नी श्री टशी, साकन गांव राशकट, डाकघर मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। .
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती तुलसी देवी पत्नी श्री टशी, निवासी गांव राशकट, डाकघर मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके भाई स्व0 श्री नानक चन्द पुत्र श्री मेहर चन्द की मृत्यु दिनांक 15-07-1996 को स्थान गांव राशकट, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुई है परन्तु उनकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्री नानक चन्द पुत्र श्री मेहर चन्द की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।4987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) दायर तिथि : 25-06-2019 केस नं0 : 26/BT/2019
श्री किशन चन्द पुत्र श्री हरजी राम, साकन गांव खड़ीसेरी, डाकघर हुरला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। .
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री किशन चन्द पुत्र श्री हरजी राम, निवासी गांव खड़ीसेरी, डाकघर हुरला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पुत्र चन्दन का जन्म दिनांक 18-07-2014 को स्थान गांव खड़ीसेरी, डाकघर हुरला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत रोट, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को चन्दन पुत्र श्री किशन चन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 29-03-2018 केस नं0 : 30/BT/2019
श्री श्याम चन्द पुत्र श्री चुहडू राम, गांव कौशवी, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। .
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री श्याम चन्द पुत्र श्री चुहडू राम, निवासी गांव कौशवी, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री मीतु देवी का जन्म दिनांक 08-03-2006 को स्थान गांव कौशवी, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु 4988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मीतु देवी पुत्री श्री श्याम चन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 29/BT/2019
दायर तिथि : 29-03-2018 श्री भादरू पुत्र श्री चन्दू राम, गांव व डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) .
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री भादरू पुत्र श्री चन्दू राम, निवासी गांव व डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री नविया का जन्म दिनांक 25-03-2012 को स्थान गांव मलाणा, डाकघर मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नविया पुत्री श्री भादरू की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को सुबह 10. 00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।4989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) दायर तिथि : 02-07-2019 केस नं0 : 26-MT/19
1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव शुरड़, डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती अनीता पुत्री श्री मंगल चन्द, गांव हुरला, डाकघर हुरला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 02-07-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 02-01-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत शुरड़, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 05-12-2018 केस नं0 : -MT/19
1. श्री अजय कुमार पुत्र श्री गिरीधर, निवासी गांव सरसाडी़, डाकघर जलुग्रां, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती निशा देवी पुत्री श्री खेम चन्द, गांव व डाकघर बराधा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे। 4990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 01-08-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 20-07-2018 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 02-07-2019 केस नं0 : 25-MT/19
1. श्री ओम पाल पुत्र श्री बेली सिंह, निवासी गांव सतंरिग, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती शालु पुत्री श्री नन्द लाल, गांव व डाकघर जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 31-07-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 12-07-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत ज्येष्ठा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।4991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) दायर तिथि : 02-07-2019 केस नं0 : 27-MT/19
1. श्री खुब राम पुत्र श्री सालगी राम, निवासी गांव पिछलीसेरी, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती रूमा पुत्री श्री केहर सिंह, गांव व डाकघर गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 31-07-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 29-07-2016 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत भुईण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 23-05-2019 केस नं0 : 29-MT/19
1. श्रीमती शिवदासी पुत्री श्री डिणु राम, निवासी गांव सीस, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
2. श्री दिनेश भण्डारी पुत्र श्री तेज बहादुर बुम, गांव निगनां, डाकघर दियार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे। 4992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 20-06-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 16-07-2011 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत ज्येष्ठा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 18-06-2019 केस नं0 : 24-MT/19
1. श्री रूम सिंह पुत्र श्री होतम राम, निवासी गांव व डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती विमला देवी पुत्री श्रीमती सुरजी देवी, गांव व डाकघर बालीचौकी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 07-08-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 20-01-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत भुईण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।4993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री Ashish Bhatt पुत्र श्री Chandi Prasad Bhatt, निवासी Khoronwala, तहसील पांवटा साहिब, . .वादी। जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रकरण संख्या : 2155
उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री Ashish Bhatt पुत्र श्री Chandi Prasad Bhatt, निवासी Khoronwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं (Ashish Bhatt) की जन्म तिथि 06-11-1995 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Gorkhuwala में अपनी स्वयं की जन्म तिथि 06-11-1995 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Ashish Bhatt की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Gorkhuwala, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 04-09-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Ashish Bhatt की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 03-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री Yusuf पुत्र श्री Kasam, निवासी Ghodiwala (Sukhchainpur), तहसील पांवटा साहिब, जिला . .वादी। सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 1607
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री Yusuf पुत्र श्री Kasam, निवासी Ghodiwala (Sukhchainpur), तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री Husan Bibi की जन्म तिथि 02-04-2011 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में 4994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Kolar में अपनी उपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 02-04-2011 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Husan Bibi की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Kolar, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 04-09-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Husan Bibi की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 03-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री Yusuf पुत्र श्री Kasam, निवासी Ghodiwala (Sukhchainpur), तहसील पांवटा साहिब, जिला . .वादी। सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 1607
उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री Yusuf पुत्र श्री Kasam, निवासी Ghodiwala (Sukhchainpur), तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री Nek Bibi की जन्म तिथि 17-12-2012 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Kolar में अपनी उपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 17-12-2012 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Nek Bibi की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Kolar, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 04-09-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Nek Bibi की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 03-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।4995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री Bali Ram पुत्र श्री Bhura Ram, निवासी Satiwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. .वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 1836
उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री Bali Ram पुत्र श्री Bhura Ram, निवासी Satiwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं (Bali Ram) की जन्म तिथि 10-12-1968 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Behral में अपनी उपर वर्णित स्वयं की जन्म तिथि 10-12-1968 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Bali Ram की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Behral, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 06-09-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Bali Ram की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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In the Court of Shri L. R. Verma, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh
NOTICE UNDER SECTION 15 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954
In the matter of :
1. Sh. Firoj Khan s/o Sh. Mehmood Ali, r/o V.P.O. Batamandi, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.
2. Smt. Shilpa d/o Sh. Shri Chand Bhonsle, r/o Village Amargarh, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.
Versus
General Public
4996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941An Application for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954
(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001)
Sh. Firoj Khan s/o Sh. Mehmood Ali, r/o V.P.O. Batamandi, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Shilpa d/o Sh. Shri Chand Bhonsle, r/o Village Amargarh, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 15 of Special Marriage Act, 1954 on dated 29-07-2019 stating therein that they have solemnized their marriage on 29-04-2019 and they have living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 29-04-2019 betwwen Sh. Firoj Khan s/o Sh. Mehmood Ali, r/o V.P.O. Batamandi, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Shilpa d/o Sh. Shri Chand Bhonsle, r/o Village Amargarh, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.
Issued under my hand and office seal of this court on 2-8-2019.
Seal.
L.R. VERMA (HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur.
_________
ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
पेशी : 04-09-2019 दावा संख्या नं0 : /Teh. Una/M. Reg./2019
किशन सिंह पुत्र श्री धनी राम, वासी कुरियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . सायल।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल कुरियाला में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम किशन सिंह पुत्र धनी राम है जबकि महाल कुरियाला के राजस्व अभिलेख में उसका नाम वलवीर सिंह पुत्र धनी राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके वलवीर सिंह उपनाम किशन सिंह पुत्र धनी राम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 04-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ4997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 सकता है हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 05-08-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
पेशी : 04-09-2019 दावा संख्या नं0 : /Teh. Una/M. Reg./2019
दलीप चन्द पुत्र श्री चन्दू राम, वासी समूर कलां, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . सायल।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल समूर कलां दोयम में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम दलीप चन्द पुत्र चन्दू राम है जबकि उप-महाल समूर कलां दोयम के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दलीप सिंह पुत्र चन्दू राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके दलीप सिंह उपनाम दलीप चन्द पुत्र चन्दू राम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 04-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 05-08-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
--------- ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
पेशी : 04-09-2019 दावा संख्या नं0 : /Teh. Una/M. Reg./2019
जसवीर सिंह पुत्र रोशन लाल, वासी बसाल लोअर, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . सायल।
बनाम4998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल कस्वा में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम जसवीर सिंह पुत्र रोशन लाल दर्ज है जबकि उप-महाल कस्वा के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सोमनाथ पुत्र रोशन लाल दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके सोमनाथ उपनाम जसवीर सिंह पुत्र रोशन लाल दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 04-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 05-08-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार राय,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
पेशी : 04-09-2019 दावा संख्या नं0 : /Teh. Una/M. Reg./2019
मनकेश कुमार पुत्र जोगिन्द्र सिंह, वासी सन्झोट, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . सायल।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल सन्झोट में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम मनकेश कुमार पुत्र जोगिन्द्र सिंह दर्ज है जबकि महाल सन्झोट के राजस्व अभिलेख में उसका नाम राकेश कुमार पुत्र जोगिन्द्र सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके राकेश कुमार उपनाम मनकेश कुमार पुत्र जोगिन्द्र सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 04-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।4999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 आज दिनांक 05-08-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ। मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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न्यायालय श्री विजय कुमार राय एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) दावा संख्या नं0 : /Teh. Una/M. Reg./2019
परविन्द्र सिंह देसी पुत्र श्री सतनाम सिंह देसी, वासी वार्ड नं0 3, मोहल्ला गलुआ, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में परविन्द्र सिंह देसी पुत्र श्री सतनाम सिंह देसी, वासी वार्ड नं0 3, मोहल्ला गलुआ, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 6-12-2015 को हरप्रीत कौर पुत्री श्री जरनैल सिंह, वासी दयापुर, तहसील नंगल व जिला रूपनगर (पंजाब) के साथ हुआ था। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 04-09-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 05-08-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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न्यायालय श्री विजय कुमार राय एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) दावा संख्या नं0 : /Teh. Una/M. Reg./2019
Sh. Dinesh Kumar s/o Sh. Pawan Kumar, r/o Village Dangehra, P.O. Barnoh, Tehsil & Distt. Una (H.P.).
बनाम
आम जनता
5000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में Sh. Dinesh Kumar s/o Sh. Pawan Kumar, r/o Village Dangehra, P.O. Barnoh, Tehsil & Distt. Una (H.P.) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 23-03-2018 को Ms. Suman Kumari d/o Sh. Gajinder Dass, r/o V.P.O. Baruna, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.) के साथ हुआ था। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत वरनोह, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण ग्राम पंचायत वरनोह, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 05-09-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 05-08-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या : /Teh. Una/B & D./2019
योगेश कुमार पुत्र स्व0 श्री वेद प्रकाश, वासी मदनपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में योगेश कुमार पुत्र स्व0 श्री वेद प्रकाश, वासी मदनपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व0 श्री वेद प्रकाश की मृत्य गांव मदनपुर में दिनांक 27-05-2002 को हुई थी लेकिन अज्ञानता के कारण मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत मदनपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत मदनपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे5001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941 किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 05-09-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 05-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार राय,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Pooja w/o Sh. Jagar Nath, r/o Neela Bela Kishanpura, Solan (H.P.) have changed my name from Pooja to Praja Devi all concerned please note.
PRAJA DEVI
w/o Sh. Jagar Nath,
r/o Neela Bela Kishanpura, Solan (H.P.).
5002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है