राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 मई, 2019
स्ांख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)9/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सह-आचार्य (वास्तुकला) वर्ग-I 111-राजपत्र/2019-22-08-2019 (5003) 5004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध- 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमाें का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सह-आचार्य (वास्तुकला) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (तकनीकी शिक्षा)।
--------
उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सह-आचार्य (वास्तुकला), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.-- सह-आचार्य (वास्तुकला)
2. पद (पदों) की संख्या.-- 01 (एक)
3. वर्गीकरण.-- वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान.-- पे बैण्ड ` 37400-67000/- जमा ` 9000/-ग्रेड पे
5. चयन पद अथवा अचयन पद.--चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थ्ाियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा, जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सैक्टर निगमों/ स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।5005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः--(i) वास्तुकला में प्रथम श्रेणी की स्नातक की उपाधि (बी0 आर्क0) और स्नातकोत्तर की उपाधि या वास्तुकला में स्नातक की उपाधि (बी0 आर्क) और निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधिः-
(i) वास्तुकला/भवन संरक्षण;
(ii) शहरी रुपांकन;
(iii) आंतरिक सज्जा रुपांकन;
(iv) दृश्यभूमि वास्तुकला;
(v) उत्पाद रुपांकन;
(vi) दृश्य संचार;
(vii) रक्षणीय रुपांकन;
(viii) आवास;
(ix) शहरी योजना;
(x) शहरी और क्षेत्रीय/ग्रामीण योजना;
(xi) शहरी/नगर एवं ग्राम योजना;
(xii) शहरी विकास;
(xiii) परिवहन योजना;
(xiv) पर्यावरण योजना;
(xv) अवसंरचनात्मक/अन्तर्राष्ट्रीय/संनिर्माण/परियोजना प्रबंधन;
(xvi) भवन प्रौद्योगिकी/संन्निर्माण प्रबंधन;
(xvii) स्ांरचना रुपांकन;
(xviii) समुचित प्रौद्योगिकी;
(xix) एच0बी0ए0सी0 रुपांकन/भवन ऊर्जा पालन;
(xx) भवन सेवाएं;
(xxi) भवन स्वचालन;
(xxii) कम्प्यूटर सहायता प्राप्त रुपांकन;
(xxiii) डिजिटल वास्तुकला;
(xxiv) शहरी अवसंरचना;
(xxv) सन्निर्माण इंजीनियरिंग;
(xxvi) वास्तुकला प्रौद्योगिकी;
(xxvii) आवास अध्ययन/आवास प्रबंधन/भू-संपदा प्रबंधन;
(xxviii) संस्कृति अध्ययन
(ii) समुचित विषय में पी0एच0डी0 की उपाधि। 5006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 यदि श्रेणी/डिवीजन प्रदान नहीे की गई है तो कुल मिलाकर न्यूनतम साठ प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी/डिवीजन के समतुल्य समझा जाएगा।
यदि ग्रेड प्वांइट प्रणाली को अपनाया जाता है, तो सी0जी0पी0ए0 को निम्न प्रकार से समतुल्य अंकों में परिवर्तित किया जाएगाः
ग्रेड प्वांइट समतुल्य प्रतिशत 6.25 55%
6.75 60%
7.25 65%
7.75 70%
8.25 75%
(iii) अनुभव.--अध्यापन/अनुसंधान/औद्योगिक में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।
(ख) वांछनीय अर्हताएं.-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु.--लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता.--हां जैसी कि उपर्युक्त स्तम्भ संख्या 7 (i) व (ii) के सामने विहित हैं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(i) सीधी भर्ती की दशा मेंः
(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें। (ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर, नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।
(ii) प्रोन्नति की दशा में.-कोई परिवीक्षा नही ।
10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जायेगा.-सहायक आचार्य (वास्तुकला) में से प्रोन्नति द्वारा जो स्तम्भ संख्या 7 (i) और (ii) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल होः
(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः5007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 परन्तु यह और कि दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो, तथापि, पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगीः
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-I.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकाल से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।
स्पष्टीकरण-II.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
1. जिला लाहौल-स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गोसांई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्तः
स्पष्टीकरण-III.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होगेः-
(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पडती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र। 5008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 (II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
(i) परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसने आपातकाल की अवधि के दौरान आमर्ड फोर्सिस मेें कार्यग्रहण किया है और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज़ परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज़) रूल्ज़, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज़) रूल्ज़, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(II) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।5009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गाें और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.-सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को, किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।
_________
[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3) 9/2017, dated
14-05-2019 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING
DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 14th May, 2019
No. EDN (TE) A (3) 9/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Associate Professor (Architecture), Class-I (Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—
1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Associate Professor (Architecture) Class–I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, (e-Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (T.E.).
__________
ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSOCIATE PROFESSOR (ARCHITECTURE), CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the Post.— Associate Professor (Architecture)
2. Number of post(s).— 01 (one)5010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 3. Classification.— Class-I (Gazetted) 4. Scale of Pay.— Pay Band ` 37400—67000+ ` 9000 Grade Pay
5. Whether "Selection" post or "Non-selection" post.—Selection
6. Age for direct recruitment.— Between 18 to 45 years:
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
NOTE.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(s).—(i) First Class Bachelor's Degree in Architecture (B. Arch.) and Master's Degree or Bachelor's Degree in Architecture (B. Arch.) and first class Master's Degree in one of the following disciplines:—
(i) Architectural/Heritage/Building Conservation
(ii) Urban Design
(iii) Interior Design
(iv) Landscape Architecture
(v) Product Design
(vi) Visural Communication
(vii) Sustainable Design
(viii) Housing
(ix) Urban Planning5011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 (x) Urban and Regional/Rural Planning (xi) City/Town and Country Planning
(xii) Urban Development
(xiii) Transportation Planning
(xiv) Environmental Planning
(xv) Infrastructural/International/Construction/Project Management
(xvi) Building Technology/Construction Management
(xvii) Structural Design
(xviii) Appropriate Technology
(xix) HVAC Design/Building Energy Performance
(xx) Building Service
(xxi) Building Automation
(xxii) Computer Aided Design
(xxiii) Digital Architecture
(xxiv) Urban Infrastructure
(xxv) Construction Engineering
(xxvi) Architecture Technology
(xxvii) Habitat Studies/Habitat Manangment/Real Estate Management
(xxviii) Culture Studies
(ii) Ph. D. in appropriate discipline.
If a Grade Point System is adopted in CGPA will be converted into equivalent marks as below:
Grade Point Equivalent %
6.25 55%
6.75 60%
7.25 65%
7.75 70%
8.25 75%
(iii) Experience.—Minimum of 05 years experience in teaching /research/industrial.
(b) DESIRABLE QUALIFICATION(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—Age:—Not Applicable.
Educational Qualification.—Yes, as prescribed against Column No. 7(i) & (ii) above.
5012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 19419. Period of Probation, if any.—(i) Direct recruitment.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
(ii) Promotion.—No probation.
10. Method(s) of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion, failing which by direct recruitment on regular basis.
11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant Professors (Architecture) subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruitment against Col. No. 07 (i) & (ii) above with 05 (five) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:
(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard and remote/rural areas, subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in case of promotion:
Provided further that Officers/Officials, who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his /her seniority in the respective cadre.
Explanation-I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
Explanation-II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba district
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish, Darkali and Gram Panchayat Kashapat,Gram Panchayats of Rampur teshil of District Shimla.
5013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu district6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra district
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangan Patwar Circles of Renukaji tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai tehsil in Sirmaur district.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar tehsil in Mandi district.
Explanation-III.— For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—
(i) All stations beyond the radius of 20 kms. from Sub-Division/Tehsil headquarter.
(ii) All stations beyond the radius of 15 kms. from State Headquarter and District head- quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 kms. of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of qualifying service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
5014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule 3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Govt. from time to time.
13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) /written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.
16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders/instructions regarding reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
5015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागअधिसूचना
शिमला-2, 14 अगस्त, 2019
संख्या आई0पी0एच0-बी(एच)1-11/2015-कांगड़ा-1.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियोंध्कर्मचारियों और श्रमिकों को ईलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 (साठ) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में कलैक्टर कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | महाल व मौजा | खसरा नं0 | क्षेत्र हैक्टेयर/बीघा/बिस्वा में |
| कांगड़ा | नूरपुर | डन्न्ाी खास | 650/1/2 | 0-01-76 |
| 937/1 | 0-00-91 | |||
| 938/1 | 0-00-90 | |||
| 943/1 | 0-00-52 | |||
| 934/1 | 0-00-36 | |||
| 933/1 | 0-00-88 | |||
| 929/1 | 0-01-17 | |||
| 930/1 | 0-00-48 | |||
| कित्ता . . 8 | 0-06-98 हैक्टेयर |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।5016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 अगस्त, 2019
संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-11/2019-सिरमौर.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव गुरूद्वारा ढांगवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में उठाऊ पेयजल योजना बर्मापापड़ी के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और श्रमिकों को ईलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 (साठ) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में कलैक्टर/ समाहर्ता (लो0 नि0 वि0 विन्टर फिल्ड, शिमला-3) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | क्षेत्र बीघे/बिस्वे में |
| सिरमौर | नाहन | गुरूद्वारा ढांगवाला | 190/7 | 00-02-11 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
--------
ब अदालत श्री जगत राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 05/2019
श्रीमती स्नेहलता पत्नी कृष्ण कुमार, निवासी गांव नलोहता, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला . . प्रार्थी। कागड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता5017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे। उपरोक्त विषय पर आवेदिका श्रीमती स्नेहलता पत्नी कृष्ण कुमार, निवासी गांव नलोहता, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में स्नेहलता पत्नी कृष्ण कुमार दर्ज है परन्तु महाल राजगुन्धा, बड़ाग्रां व नलोहता के राजस्व अभिलेख में डोला देवी पुत्री कनौरू पुत्र लुडिया दर्ज हुआ है जो कि गलत है। इसे दरुस्त करके स्नेहलता उपनाम डोला देवी पुत्री कनौरू पुत्र लुडिया दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-09-2019 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत का सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 09-08-2019 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
-----------
ब अदालत श्री जगत राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 04/2019
श्री भिन्दर सिंह पुत्र सन्त राम पुत्र तुलू राम, निवासी गांव व डाकघर दियोट, तहसील मुलथान, जिला . . प्रार्थी। कागड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय पर आवेदक श्री भिन्दर सिंह पुत्र सन्त राम पुत्र तुलू राम, निवासी गांव व डाकघर दियोट, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में भिन्दर सिंह पुत्र सन्त राम पुत्र तुलू राम दर्ज है परन्तु महाल दियोट के राजस्व अभिलेख में महिन्द्र पाल पुत्र सन्त राम पुत्र तुलू राम दर्ज हुआ है जो कि गलत है। इसे दरुस्त करके भिन्दर सिंह पुत्र सन्त राम पुत्र तुलू राम दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-09-2019 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत का सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे। 5018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 आज दिनांक 09-08-2019 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
-----------
ब अदालत श्री दिलो राम, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : दरूस्ती नाम
तारीख पेशी : 23-09-2019
. . प्रार्थी। श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री दुर्गा, निवासी महाल नागन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल मूण्ढी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)।
प्रार्थी श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री दुर्गा, निवासी महाल नागन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड में प्रीतम सिंह दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी प्रीतम सिंह ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल नागन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल में उसका नाम प्रीतम चन्द गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल नागन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री प्रीतम चन्द के बजाये प्रीतम चन्द उपनाम प्रीतम सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल नागन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल में प्रीतम चन्द के बजाये प्रीतम चन्द उपनाम प्रीतम सिंह पुत्र श्री दुर्गा दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 23-09-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दरूस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 06-08-2019 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
-------
ब अदालत श्री संजीव कुमार, हि0प्र0से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
1. चन्द्र मोहन गौतम आयु 60 वर्ष पुत्र जगजीत सिंह गौतम, निवासी गांव थाना, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
2. वीना गौतम आयु 54 वर्ष पुत्री अमर सिंह, निवासी गांव वैरोग्रां दी धार, डाकघर झण्डरू, तहसील . . प्रार्थीगण। सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)5019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 बनाम आम जनता
प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्त्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 06-09-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 05-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्री Joginder बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Joginder s/o Sh. Navrang Nawaldas Dunade r/o Village Chetru, Tehsil Dharamshala, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Diwesh की जन्म तिथि 13-07-2014 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Diwesh का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 05-09-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
-------------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
नम्बर मुकद्दमा : 06/2019 तारीख रजुआ : 22-07-2019 श्री नरदम छेरिंग पुत्र स्व0 श्री दया चन्द, निवासी ग्राम कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।5020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 बनाम
आम जनता ग्राम कल्पा/रादुले, जिला किन्नौर
दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका उप-महाल रादुले, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्री नरदम छेरिंग पुत्र स्व0 श्री दया चन्द, निवासी ग्राम कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्ुतत की है कि वादी व वादी के पिता का नाम मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड एवं नकल पेंशन स्लिप में नरदम छेरिंग पुत्र दया चन्द दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु उप-महाल कल्पा व रादुले के कागजात माल में वादी व वादी के पिता का नाम नरधन छेरिंग पुत्र दया नन्द दर्शाया गया है जो सही नहीं है, वादी उप-महाल कल्पा व रादुले के कागजात माल में अपना व पिता का नाम नरधन छेरिंग पुत्र दया नन्द के स्थान पर नरदम छेरिंग पुत्र दया चन्द दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09-09-2019 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी व वादी के पिता का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
नम्बर मुकद्दमा : 05/2019 तारीख रजुआ : 22-07-2019 श्री पृथ्वी राज पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी ग्राम तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता ग्राम तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका उप-महाल तेलंगी, मकीमरंग व चांगे, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्री पृथ्वी राज पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी ग्राम तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्ुतत कि है की वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर व आधार5021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 कार्ड में पृथ्वी राज पुत्र श्री हरी सिंह दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु उप-महाल तेलंगी, मकीमरंग व चांगे, के कागजात माल में वादी का नाम पृथ्वी सिंह पुत्र श्री हरी सिंह दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी उप-महाल तेलंगी, मकीमरंग व चांगे के कागजात माल में अपना नाम पृथ्वी सिंह पुत्र श्री हरी सिंह के स्थान पर पृथ्वी राज पुत्र श्री हरी सिंह दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09-09-2019 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
नम्बर मुकद्दमा : 11/2019 तारीख रजुआ : 08-08-2019 Sh. Hira Singh s/o L/Sh. Nand Lal, r/o Village Khawangi, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur (H. P.).
बनाम
1. आम जनता ग्राम खवांगी 2. प्रधान, ग्राम पंचायत खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
विषय.--प्रार्थी के पुत्रों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Hira Singh ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके पुत्रों Abhishek Negi & Abhijeet Negi का जन्म दिनांक 26-03-1993 व 12-04-1995 को हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता, ग्राम पंचायत खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Hira Singh के पुत्रों Abhishek Negi & Abhijeet Negi का जन्म जो दिनांक 26-03-1993 व 12-04-1995 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09-09-2019 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सचिव, ग्राम पंचायत खवांगी को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा। 5022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 आज दिनांक 8-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
--------
समक्ष देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 21/2019 तारीख मजरूआ : 25-06-2019 आगामी पेशी : 18-09-2019 प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।
. . प्रार्थी। श्री भवानी दत्त पुत्र श्री बृकम राम, निवासी जनोह, डाकघर निहरी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थी श्री भवानी दत्त पुत्र श्री बृकम राम, निवासी जनोह, डाकघर निहरी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कथाची के महाल कथाची में भवानी सिंह दर्ज है, जबकि उसका सही नाम भवानी दत्त है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके भवानी सिंह उर्फ भवानी दत्त किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो दिनांक पेशी 18-09-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रुप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
समक्ष देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 7/2018 तारीख मजरूआ : 06-11-2018 आगामी पेशी : 18-09-2019 प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।
श्री नीम चन्द पुत्र श्री टीभलू, निवासी शावल, डाकघर बैहली, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।5023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 बनाम आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थी श्री नीम चन्द पुत्र श्री टीभलू, निवासी शावल, डाकघर बैहली, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सोझा के महाल बाली बटाडी में नीम राम दर्ज है, जबकि उसका सही नाम नीम चन्द है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके नीम राम उर्फ नीम चन्द किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो दिनांक पेशी 18-09-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रुप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
CHANGE OF NAME
I, Nirmala Devi w/o Late Sh. B. B. Bhatt, r/o Bhatt Cottage, Ghora Chowki, Shimla, H. P. do hereby solemnly affirm and declare on affidavit dated 14-08-2019 that I have changed my name from Nirmala Devi to Nirmala Bhatt. So in future I may be known as Nirmala Bhatt for all purposes and necessary records.
NIRMALA DEVI
w/o Late Sh. B. B. Bhatt,
r/o Bhatt Cottage, Ghora Chowki,
Shimla, H. P.
5024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है