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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 120, 03 September 2019

Published 03 September 2019

Gazette no.
120
Gazetteid
120/GAZETTE/2019-03/09/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-09-03.120_gazette_2019-03_09_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 30 अगस्त, 2019

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-28/2019.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत मन्त्रियाें के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2019 (2019 को विधेयक संख्यांक 17) जोकि आज दिनांक 30 अगस्त, 2019 को हिमाचल प्रदेश 120-राजपत्र/2019-03-09-2019 (5459) 5460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2019 का विधेयक संख्यांक 17.

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2019

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम 2. धारा 7 का प्रतिस्थापन

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2019 का विधेयक संख्यांक 17.

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2019

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2019 है।

2. धारा 7 का प्रतिस्थापन.--मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''7. रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा निःशुल्क यात्रा.-(1) प्रत्येक मन्त्री अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा देश के भीतर या बाहर या टैक्सी द्वारा राज्य के बाहर और देश के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों के प्रस्तुत करने पर, होगा :

परन्तु टैक्सी द्वारा की गई यात्रा पर व्यय चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

5461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 परन्तु यह और कि किसी भी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की

गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम चार लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.-इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद ''कुटुम्ब'' से पति-पत्नी, उनके अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा/होगी।''।

(2) प्रत्येक मन्त्री, उसके अनुरोध पर, ऐसी यात्रा करने के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक अग्रिम का हकदार होगा तथा ऐसा संदत्त अग्रिम, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समायोजित किया जाएगा, ऐसा न होने पर पूर्ण अग्रिम, उसके वेतन और भत्ते से एकमुश्त राशि में वसूल किया जाएगा। स्पष्टीकरण.-इस धारा के अधीन कुल रकम का अवधारण करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) की धारा 10-क या हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) की धारा 6 के अधीन, उसी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा में इस प्रकार उपगत की गई रकम को हिसाब में लिया जाएगा।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा की सुख-सुविधा समिति ने राज्य से बाहर और देश के भीतर टैक्सी द्वारा यात्रा का प्रावधान करने सहित विधान सभा के सदस्यों के मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए विद्यमान सीमा में बढ़ौतरी करने की सिफारिश की है। उक्त सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। अतः सदस्यों और मन्त्रियों के बीच एकरूपता बनाए रखने के आशय से मन्त्रियों को मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की पूर्ति के लिए विद्यमान सीमा को दो लाख पचास हजार रुपए से बढ़ाकर चार लाख रुपए करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीख : .................................. 2019

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 17 of 2019.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH)

AMENDMENT BILL, 2019

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title 2. Substitution of section 75462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 Bill No. 17 of 2019.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH)

AMENDMENT BILL, 2019

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000

(Act No. 11 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2019.

2. Substitution of section 7.—For section 7 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000, the following shall be substituted, namely:—

"7. Free transit by railway or by air or by taxi.—(1) Each Minister during the term of office shall be entitled to travel at any time by railway or by air by any class within or outside the Country or by taxi outside the State and within the Country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets or bills of such journey performed, subject to maximum amount of four lac rupees in each financial year:

Provided that the expenses of journey by taxi shall not be more than ten percent of maximum amount of four lac rupees:

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by taxi in a financial year shall not exceed four lac rupees.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression "family" shall mean the spouse, their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

(2) Each Minister shall be entitled for an advance not exceeding rupees twenty five thousand on his request to undertake such journey and the advance so paid shall be adjusted before the closing of financial year, failing which the entire advance shall be recovered from his salary and allowances in lump-sum.

Explanation.—For determining the aggregate amount under this section, the amount so incurred in the same financial year on journey by railway or by air or by taxi under section 10-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (4 of 1971) or under section 6 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (8 of 1971) shall be taken into account.".

5463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Members Amenities Committee of Himachal Pradesh Vidhan Sabha has recommended to enhance the existing limit for reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility to Member(s) of Legislative Assembly alongwith making provision of taxi outside the State and within the Country. The said recommendation has been accepted. Thus, in order to maintain parity amongst the Members and the Ministers, it has been decided to enhance existing limit of reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility from rupees two lac fifty thousand to rupees four lac to the Ministers. This has necessitated amendments in the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

SHIMLA :

THE ..........................., 2019.

_________

NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th August, 2019

No. NES-F(1)-2/2018.—In continuation to this department notification of even number dated 06-09-2018 and 11-09-2018, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to extend the capacity of the scheme for an additional capacity harnessing Solar Power upto 28 MW through Solar Power Projects ranging from 250KWp to 500KWp with immediate effect.

By order, PRABODH SAXENA, Principal Secretary (NES).

___________

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 16 अगस्त, 2019

संख्याःपीसीएच-एचए(3)8/06-49011-14.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, जिसे दिनांक 02 मार्च, 2019 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, के अन्तर्गत, जिला सिरमौर के विकास खण्ड पच्छाद की ग्राम सभा नेरी नावण के मुख्यालय को स्थान 'नेरी नावण' से बदलकर 'चुन्नर' में स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्तावना हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला सिरमौर को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

5464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 और क्याेंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम सभा 'नेरी नावण' के मुख्यावास को 'नेरी नावण' से बदलकर 'चुन्नर' में स्थापित करने के संदर्भ में कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला सिरमौर के विकास खण्ड पच्छाद की ग्राम सभा 'नेरी नावण' का मुख्यावास 'नेरी नावण' से बदलकर 'चुन्नर' में स्थापित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री चौधरी राम पुत्र वलिया राम, निवासी महाल भदडूं, डाकघर नाहलियां, मौजा ..प्रार्थी। घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

..प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--नाम दरुस्ती

प्रार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री चौधरी राम, निवासी महाल भदडूं, डाकघर नाहलियां, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम आधार कार्ड तथा अन्य सभी जगह प्रकाश चन्द पुत्र श्री चौधरी राम दर्ज है, जबकि राजस्व महाल भदडूं, के अभिलेख में मेरा नाम गलती से प्रकाश चन्द पुत्र चौधरी राम की जगह ओम प्रकाश पुत्र श्री चौधरी राम दर्ज हो चुका है, जोकि गलत है। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं। अतः राजस्व अभिलेख में मेरा नाम ओम प्रकाश के बजाये ओम प्रकाश उपनाम प्रकाश चन्द पुत्र चौधरी राम दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दरुस्ती के सम्बन्ध में अगर किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-09-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री चौधरी राम, निवासी महाल भदडूं, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व महाल भदडूं के अभिलेख में ओम प्रकाश के बजाये ओम प्रकाश उपनाम प्रकाश चन्द पुत्र चौधरी राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

निराशा देवी पत्नी स्व0 श्री राधा कृष्ण, निवासी महाल बारी कलांं, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

..प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--नाम दरुस्ती

प्रार्थिया श्रीमती निराशा देवी पत्नी स्व0 श्री राधा कृष्ण, निवासी महाल बार कलांं, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल तथा अन्य सभी जगह निराशा देवी दर्ज है जबकि राजस्व महाल बार कलां के अभिलेख में मेरा नाम गलती से निराशा देवी पत्नी स्व0 श्री राधा कृष्ण की जगह ईन्द्रसा देवी पत्नी स्व0 श्री राधा कृष्ण दर्ज हो चुका है, जोकि गलत है। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों की मैं एक ही महिला हूं। अतः राजस्व अभिलेख में मेरा नाम ईन्द्रसा देवी के बजाये ईन्द्रसा देवी उपनाम निराशा देवी पत्नी स्व0 श्री राधा कृष्ण दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दरुस्ती के सम्बन्ध में अगर किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-09-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्रीमती निराशा देवी पत्नी स्व0 श्री राधा कृष्ण, निवासी महाल बारी कलां, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व महाल बारी कलां के अभिलेख में ईन्द्रसा देवी के बजाये ईन्द्रसा देवी उपनाम निराशा देवी पत्नी स्व0 श्री राधा कृष्ण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री अजय शर्मा पुत्र श्री होशियार चन्द, निवासी महाल थलाकन, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, ..प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

..प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--नाम दरुस्ती

प्रार्थी श्री अजय शर्मा पुत्र श्री होशियार चन्द, निवासी महाल थलाकन, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम स्कूल 5466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर तथा अन्य सभी जगह अजय शर्मा पुत्र श्री होशियार चन्द दर्ज है, जबकि राजस्व महाल थलाकन के अभिलेख में मेरा नाम गलती से अजय शर्मा पुत्र होशियार चन्द की जगह अजय कुमार पुत्र श्री होशियार चन्द दर्ज हो चुका है, जोकि गलत है। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं। अतः राजस्व अभिलेख में मेरा नाम अजय कुमार के बजाये अजय कुमार उपनाम अजय शर्मा पुत्र होशियार चन्द दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दरुस्ती के सम्बन्ध में अगर किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-09-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री अजय शर्मा पुत्र श्री होशियार चन्द, निवासी महाल थलाकन, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व महाल थलाकन के अभिलेख में अजय कुमार के बजाये अजय कुमार उपनाम अजय शर्मा पुत्र होशियार चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री सरजिन्दर पुत्र श्री जतिंदर सिंह, निवासी महाल सुरानी, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला ..प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

..प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--नाम दरुस्ती

प्रार्थी श्री सरजिन्दर पुत्र श्री जतिंदर सिंह, निवासी महाल सुरानी, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, स्कूल सर्टिफिकेट तथा अन्य सभी जगह सरजिन्दर दर्ज है, जबकि राजस्व महाल सुरानी के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम गलती से सरजिन्दर पुत्र श्री जतिंदर सिंह की जगह सरजिन्दर सिंह पुत्र श्री जतिंदर सिंह दर्ज हो चुका है, जोकि गलत है। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं। अतः राजस्व अभिलेख में मेरा नाम सरजिन्दर सिंह के बजाये सरजिन्दर सिंह उपनाम सरजिन्दर पुत्र श्री जतिंदर सिंह दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दरुस्ती के सम्बन्ध में अगर किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-09-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री सरजिन्दर पुत्र श्री जतिंदर सिंह निवासी महाल सुरानी, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व महाल सुरानी के अभिलेख में सरजिन्दर सिंह पुत्र श्री जतिंदर सिंह के बजाये सरजिन्दर सिंह उपनाम सरजिन्दर पुत्र श्री जतिंदर सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।5467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 आज दिनांक 19-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री दिलो राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम : 10/2019/टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 11-09-2019 श्री सुशील कुमार पुत्र ठाकरू उपनाम ठाकुर दास, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

श्री अमन सुद पुत्र श्री अश्वनी सुद व अन्य सभी वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस बनाम :-1. श्री अमन सुद, श्रीमती अरुण प्रभा पत्नी स्व0 श्री अश्वनी कुमार, 2. अशोक कुमार, धर्मेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती अनु देवी, बिन्दु कुमारी पुत्रियां श्री बालक राम, 3. श्री हरि राम पुत्र श्री वासी, 4. कुलदीप चन्द, प्रदीप चन्द पुत्र श्री मस्तो उपनाम मसत राम, 5. उतम चन्द पुत्र सुन्दर, सभी वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

. . प्रतिवादीगण। विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 97, खतौनी नं0 162, खसरा कित्ता 3, रकबा तादादी 0-22-33 है0, वाक्या महाल हंलु़, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी श्री सुशील कुमार पुत्र ठाकरू उपनाम ठाकुर दास, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 97 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11-9-2019 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 19-8-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।5468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

Migmar d/o Late Lakpa, r/o Chodak Khangsar, Jogiwara Road, Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Migmar d/o Late Lakpa ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Self Migmar d/o Late Lakpa का जन्म दिनांक 03-05-1992 है परन्तु नगर निगम Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Migmar d/o Late Lakpa का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 07-09-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।ं

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 39/2019 तारीख दायरा : 08-08-2019 तारीख पेशी : 17-09-2019 श्री प्रेम चन्द पुत्र विशन दास, निवासी महाल डंई, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराए नाम दुरुस्ती भू0-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम प्रेम चन्द पुत्र विशन दास है। जबकि महाल डंई, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में विसो पुत्र नेगी जोकि गलत है। अतः महाल डंई, उप-तहसील धीरा जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में उनका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे इस राजपत्र इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को प्रातः 10.30 बजे5469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा उक्त नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 17-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

केस नं0 : 11/2019 तारीख दायरा : 08-08-2019 तारीख पेशी : 17-09-2019 श्री साहिल बहादुर पुत्र फुल बहादुर, निवासी गांव दुनई, डाकघर घराणा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . .प्रार्थी। हि0 प्र0

बनाम

1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 21-07-1986 को गांव दुनई, डाकघर घराणा, ग्राम पंचायत घराणा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश ग्राम पंचायत घराणा, के राजस्व अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत घराणा के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-09-2019 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक की जन्म तिथि 21-07-1986 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।5470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 12/2019 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 17-09-2019 शीर्षक : संजीव कुमार बनाम कौशल्या देवी आदि

Publication U/s 5, Rule, 20 of CPC.

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 15, खतौनी नं0 46, ता0 47, खसरा कित्ता 04, कुल रकबा तादादी 0-02-86 है0 स्थित महाल खरयाना, मौजा जौणा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

इस अदालत में संजीव कुमार पुत्र मुन्शी राम, आदि निवासी महाल खरयाना, मौजा जौणा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 द्वारा कौशल्या देवी आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 15, खतौनी नं0 46, ता0 47, खसरा कित्ता 04, कुल रकबा तादादी 0-02-86 है0 स्थित महाल खरयाना, मौजा जौणा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें 1. कौशल्या देवी पुत्री वृज लाल, 2. विशम्भर पुत्र मतलवी, 3 रिषभ पुत्र ज्ञानी, 4. सुशमा कुमारी पुत्री ज्ञानी, 5. अंशिका पुत्री ज्ञानी, 6. पिंकी देवी पत्नी ज्ञानी, 7. दौला राम पुत्र राणू, 8. सुरेश पुत्री परमा, 9. रेसां पुत्री परमा, 10. प्रताप चन्द पुत्र अमीं चन्द 11. परशोतम सिंह पुत्र अमीं चन्द, 12. सुषमा देवी पुत्री शालीग्राम, 13. सिलमा देवी पुत्री शालीग्राम, 14. नीलम कुमारी पुत्री शालीग्राम, 15. रीना देवी पुत्री शालीग्राम, 16. विमला देवी पत्नी शालीग्राम, 17. अमीं चन्द पुत्र वजीरा सभी निवासी महाल खरयाना, मौजा जौणा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश, भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधन के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुये हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र ईश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 17-09-2019 को इस न्यायालय में प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा। आज दिनांक 30-07-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 26/2018 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 17-09-2019 शीर्षक : अशोक कुमार बनाम वशेषर लाल आदि।

Publication U/s 5, Rule, 20 of CPC.

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 36, खतौनी नं0 47, ता0 54, खसरा कित्ता 07, कुल रकबा तादादी 0-34-84 है0 स्थित महाल नुनहालकड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।5471 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 इस अदालत में अशोक कुमार पुत्र हीरा लाल, निवासी महाल नुनहालकड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 द्वारा दिनेश शर्मा पुत्र राजिन्दर प्रसाद आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 36, खतौनी नं0 47, ता0 54, खसरा कित्ता 07, कुल रकबा तादादी 0-34-84 है0 स्थित महाल नुनहालकड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. वशेष लाल पुत्र सन्त राम, 2. दिनेश शर्मा पुत्र राजिन्दर प्रसाद, 3. केसरी लाल पुत्र हीरा लाल, 4. साहिल पुत्र कुलभूषण, 5. अच्युत पुत्र कुलभूषण, 6. कविता रानी पत्नी स्व0 श्री कुलभूषण, 7. सुमाती पत्नी मुरलीधर, 8. रीता देवी पुत्री विहारी लाल, 9. उर्मिला देवी पत्नी स्व0 श्री विहारी लाल, 10. रविन्द्र शर्मा पुत्र किशोरी लाल, 11. देवेन्दर शर्मा पुत्र किशोरी लाल, 12. विरेन्दर शर्मा पुत्र किशोरी लाल, 13. लता शर्मा पुत्री किशोरी लाल, 14. रामेश्वरी शर्मा पत्नी किशोरी लाल, 15. केवल कृष्ण पुत्र जोगीश्वर, 16. रमेश चन्द पुत्र जोगीश्वर, 17. राजेश्वरी देवी पत्नी स्व0 श्री जोगीश्वर, 18. कुलदीप कुमार पुत्र जगदीश राम, 19. पुनीत कुमार पुत्र जगदीश राम, 20. अमीत कुमार पुत्र जगदीश राम, 21. माया देवी पुत्री जगदीश राम, 22. कान्ता देवी पुत्री जगदीश राम, 23. तृप्ता देवी पुत्री जगदीश राम, 24. सुनीता देवी पुत्री जगदीश राम, 25. अनीता देवी पुत्री जगदीश राम, 26. मुन्शी राम पुत्र तेज राम, 27. संजीव कुमार पुत्र निक्का राम, 28. नवीन कुमार पुत्र निक्का राम, 29. कान्ता देवी पत्नी निक्का राम, 30. ज्ञान चन्द पुत्र निधू राम, 31. विवेक शर्मा पुत्र रतन चन्द, 32. सुधा शर्मा पत्नी स्व0 श्री रतन चन्द, 33. गोदां देवी माता रतन चन्द सभी निवासी महाल नुनहालकड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश, भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुये हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इ्रश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 17-09-2019 को इस न्यायालय में प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 17-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 25/2018 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 17-09-2019 शीर्षक : अशोक कुमार बनाम दिनेश शर्मा आदि

Publication U/s 5, Rule, 20 of CPC.

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 27, खतौनी नं0 32, खसरा कित्ता 07, कुल रकबा तादादी 0-30-67 है0 स्थित महाल नुनहालकड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

इस अदालत में अशोक कुमार पुत्र हीरा लाल, निवासी महाल नुनहालकड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 द्वारा दिनेश शर्मा पुत्र राजिन्दर प्रसाद आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 27, खतौनी नं0 32, खसरा कित्ता 07, कुल रकबा तादादी 0-30-67 है0 स्थित महाल नुनहालकड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें 1. दिनेश शर्मा पुत्र राजिन्दर प्रसाद, 2. केसरी लाल पुत्र हीरा सभी निवासी महाल नुनहालकड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश, भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में 5472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 हाजिर न हुये हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इ्रश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 17-09-2019 को इस न्यायालय में प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 17-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत श्री जसमेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0 श्रीमती निशा देवी पत्नी श्री पप्पू, निवासी गांव दलगांव, डाकघर कुटाडा, तहसील रोहडू़ू, जिला . . प्रार्थिया। शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्रीमती निशा देवी पत्नी श्री पप्पू, निवासी गांव दलगांव, डाकघर कुटाडा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजारकर निवेदन किया है कि उनकी पुत्री रितिका का जन्म दिनांक 22-02-2007 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत दलगांव के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा इसकी जन्म की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत दलगांव को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्रीमती निशा देवी की पुत्री की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत दलगांव में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-09-2019 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत दलगांव में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत दलगांव में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जसमेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।5473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 ब अदालत श्री जसमेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री विनोद कुमार पुत्र श्री परम देव, निवासी गांव बटाडी, डाकघर अढाल, तहसील रोहडू़ू, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री विनोद कुमार पुत्र श्री परम देव, निवासी गांव बटाडी, डाकघर अढाल, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र शुभम का जन्म दिनांक 20-03-2011 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अढाल के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसकी जन्म की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत अढाल को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी शुभम की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-09-2019 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जसमेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री जसमेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री धर्मजीउ, निवासी गांव बटाडी, डाकघर अढाल, तहसील रोहडू़ू, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री धर्मजीउ, निवासी गांव बटाडी, डाकघर अढाल, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजारकर निवेदन किया है कि उनके पुत्र/पुत्रियों 1. आशा, 2. सुषमा, 3. निशा, 4. सुजल का जन्म दिनांक क्रमशः 1. 07-10-2004, 2. 25-04-2006, 3. 09-12-2007, 4. 08-04-2011 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अढाल के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उनकी जन्म की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत अढाल को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त जोगिन्दर सिंह के पुत्र/पुत्रियों की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार 5474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-09-2019 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी के पुत्र/पुत्रियों की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-08-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जसमेर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत वीना ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 02/2019

तारीख दायर : 06-03-2019 श्री आलमू राम पुत्र स्व0 श्री धन सुख, निवासी गांव खडाहन, डाकघर खडाहन, तहसील ननखरी, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

...प्रतिवादी। दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 54/127, कित्ता-4, वाका चक खडाहन व खाता/खतौनी नं0 52/109, कित्ता-3, वाका चक मंझधरटी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री आलमू राम पुत्र स्व0 श्री धन सुख, निवासी गांव खडाहन, डाकघर खडाहन, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक शपथ-पत्र व परिवार नकल में प्रार्थी का नाम आलमू राम व प्रार्थी के पिता का नाम धन सुख सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 54/127, कित्ता-4, वाका चक खडाहन व खाता/खतौनी नं0 52/109, कित्ता-3, वाका चक मंझधरटी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) की मलकीयत में प्रार्थी का नाम भगत राम व प्रार्थी के पिता का नाम फेदरु दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम आलमू राम व प्रार्थी के पिता का नाम धन सुख है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने नकल परिवार, आधार कार्ड, शपथ-पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखा है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में भगत राम के स्थान पर भगत राम उर्फ आलमू राम व प्रार्थी के पिता का नाम फेदरु के स्थान पर फेदरु उर्फ धन सुख दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में भगत राम के स्थान पर भगत राम उर्फ आलमू राम व प्रार्थी के पिता का नाम फेदरु के स्थान पर फेदरु उर्फ धन सुख दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।5475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941 आज दिनांक 22-08-2019 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

वीना ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 मुकद्दमा संख्या : 10/2019 तारीख मरजुआ : 14-08-2019 तारीख पेशी : 20-09-2019 श्रीमती नीरा देवी पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी हलोग, डाकघर हलोग, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

राजस्व अभिलेख में नाम दुरूस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती नीरा देवी पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम हलोग, डाकघर हलोग, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा हलोग में प्रार्थिया का नाम नीरू पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार दर्ज कागजात है जोकि गलत है जबकि शपथ-पत्र, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र व ब्यानात वाशिन्दगान देह के अनुसार प्रार्थिया का नाम नीरा देवी पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार है जो कि सही है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरूस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 20-09-2019 को अपराह्नन 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरूस्ती बारे कोई उजर/एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 19-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban)

In the matter of :

1. Sh. Manmohan Kumar Harish aged about 56 years s/o Sh. Dev Raj Harish, r/o House No. 8, Sai Kuteer, New Colony Lower Hari Niwas Longwood Shimla, Himachal Pradesh (India).

2. Mrs. Meenakshi Harish aged about 49 years w/o Sh. Manmohan Kumar Harish, r/o House No. 8, Sai Kuteer, New Colony Lower Hari Niwas Longwood Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant. (India)

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act,

1954.

5476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 सितम्बर, 2019/12 भाद्रपद, 1941

Sh. Manmohan Kumar Harish and Mrs. Meenakshi Harish have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned on 26-08-2019 under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they had solemnized their marriage on 14th April, 1993 at Sood Sabha Shimla, Sh. Ram Mandir Complex, Ram Bazar Shimla, Tehsil & District Shimla and they are living as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under special marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court within 30 days from the date of publication of this notice in official gazette after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 27th August, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

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ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

Yeshi Chodon पुत्री Tenzin Ngodup, r/o House No. 82, Kham Kathok Tibetan Settlement Sataun, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Yeshi Chodon पुत्री Tenzin Ngodup, r/o House No. 82, Kham Kathok Tibetan Settlement Sataun, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि 05-12-1993 है जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत सतोन के जन्म अभिलेख में दर्ज करवाने से छूट गया था, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। जिस बारे मूल प्रकरण जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) व मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर के कार्यालय पत्र संख्याः एच0 एफ0 डब्ल्यू0/एस0 टी0/बी एण्ड डी/डिलेड केसिस/2018-2468, दिनांक 29-08-2018 के अन्तर्गत संस्तुति सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे अगर किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-09-2019 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 16-09-2019 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन आकर दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र Yeshi Chodon पुत्री Tenzin Ngodup, r/o House No. 82, Kham Kathok Tibetan Settlement Sataun, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 September 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-09-03.120_gazette_2019-03_09_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-09-03.120_gazette_2019-03_09_2019.