राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर शिक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 19 अगस्त, 2019
संख्याः-ई.डी.एन.-बी.-बी (16)-11/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः ई.डी.एन.-ए-ख (3)-3/1998-पार्ट-II दिनांक 20-09-2010 द्वारा अधिसूचित 126-राजपत्र/2019-11-09-2019 (5795) 5796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्नातकोत्तर अध्यापक, वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रवक्ता (विद्यालय-नई व्यवस्था), वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई0-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग स्नातकोत्तर अध्यापक, वर्ग-III (अराजपत्रित), का संशोधन भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया) के नियम एक के उपनियम (1) में "स्नातकोत्तर अध्यापक" शब्दाें के स्थान पर "प्रवक्ता (विद्यालय-नई व्यवस्था)" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
3. उपाबन्ध-"क" का संशोधन.--उक्त नियमाें के उपाबन्ध-"क" में,-
(क) शीर्षक "स्नातकोत्तर अध्यापक" शब्दों के स्थान पर "प्रवक्ता (विद्यालय-नई व्यवस्था)" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
(ख) स्तम्भ संख्या 1 के सामने उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"प्रवक्ता (विद्यालय-नई व्यवस्था)"
(जमा एक और जमा दो की कक्षाओं के लिए उनके स्नातकोत्तर स्तर के विषय के अध्यापन हेतु और छठी से दसवीं तक स्नातक स्तर पर अध्ययन किए गए विषयों के अध्यापन हेतु) ।"।
(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने क्रम सं0 ख (1) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :-
स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अंतर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डीमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज पर्सोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज ) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अंतर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज ) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों ।"।
(घ) स्तम्भ संख्या 15 के सामने उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :-
''सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा की गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम5797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा ।"।
(ङ) स्तम्भ संख्या 15-क के उपबन्धों के सामने,-
(i) क्रम संख्या (IV) के उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्ः- '' चयन प्रक्रियाः-
स्ांविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा ।"।
(ii) क्रम संख्या (VI) में ''उपाबन्ध-ख'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर'' परिशिष्ट-II'' शब्द और चिन्ह रखे जायेंगे।
(iii) क्रम संख्या (VII) में :-
(क) खण्ड (ख) के उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्ः- ''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति ीे सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नही है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश के प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा ।"।
(ख) खण्ड-ग के उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्ः- ''(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जायेगा ।"। 5798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 (ग) खण्ड (च) के उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्ः- ''(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के र्काव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हे प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पायी जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और उसकी नियुक्ति की तब तक आस्थगित रखा जायेगा जब तक की प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जायेगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गये पद पर नियुक्त की जा सकेगी ।"।
4. उपाबन्ध ''ख''का संशोधन.--उक्त नियमों के उपाबन्ध-''ख'' को ''परिशिष्ट-II'' के रूप में पढ़ा जायेगा और तत्पश्चात्ः-
(क) खण्ड (3) के सामने उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्ः- ''(3) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश के प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा ।"।
(ख) खण्ड (4) के सामने उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्ः- ''(4) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूती अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जायेगा ।"।
(ग) खण्ड (7) के सामने उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्ः- ''(7) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा5799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के र्काव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हे प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पायी जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और उसकी नियुक्ति तब तक को आस्थगित रखा जायेगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जायेगा, और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गये पद पर नियुक्त की जा सकेगी ।"।
आदेश द्वारा, के.के. पन्त, भा.प्र.से. प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा)
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परिशिष्ट-।
वर्ग-III के पद के लिए
| 1. | लिखित परीक्षा [लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों मे ं से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे]। | 85 अंक |
| 2. | अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- (i) भर्ती आरै प्रोन्नति नियमो में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता ं =2.5 अंक [शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त =1.25 अंक किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50 x 0.025) अनुज्ञात किए जाएंगे] (ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बधित =01 अंक (iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्रधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा =01 अंक (iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है =01 अंक (v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन =01 अंक (vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. मे ं प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओ में पदक विजेता। ं =01 अंक | 15 vad |
| (vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000 से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी.पी.एल. कुटुम्ब =2 अंक (viii) विधवा/तलाक शुदा/अंकिचन/एकल महिला =01 अंक (ix) इकलौती पुत्री/अनाथ =01 अंक x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण =01 अंक xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक |
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-B-B(16)-11/2019 dated
19-08-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th August, 2019
No. EDN-B-B(16)-11/2019.—In exercise of the powers conferred by provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following Rules, further to amend the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Post Graduate Teacher, Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide Notification No. EDN-A-Kha(3)-3/98-Part II dated 20-09-2010, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Higher Education Department, Lecturer (School-New), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2019.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.
2. Amendment in Short Title and Commencement.—In rule 1, sub-rule(1) of the Himachal Pradesh Higher Education Department, Post Graduate Teacher, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010 (hereinafter called as the "said rules") for the words "Post Graduate Teacher", the words and signs "Lecturer (School-New)" shall be substituted.
3. Amendment of Annexure- "A".—In Annexure "A" of the said rules,—
(a) In the heading for the words "Post Graduate Teacher" the words and signs "Lecturer (School-New)" shall be substituted.
(b) for the provision against column No.1, the following shall be substituted, namely:—
"Lecturer (School-New) (For teaching their subject of Post Graduation level for Plus one and Plus Two classes and to teach subjects studied at Graduation level from Class 6th to 10th).".
5801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 (c) for the "Explanation" in Sr. No. B(1) against Column No. 11, the following shall besubstituted, namely:—
"Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.".
(d) for the provision against column No. 15, the following shall be substituted, namely:—
"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.".
(e) Against the provision in Column No. 15-A,—
(i) for the provision at Sr. No.(IV), the following shall be substituted namely:—
"Selection Process.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur/other recruiting agency/authority.".
(ii) At Sr. No. (VI) for the words and sign "Annexure-B", the word and sign "Appendix-II" shall be substituted.
(iii) At Sr. No. (VII):—
(a) for the provision in clause (b) the following shall be substituted, namely:—
"The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be5802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.".
(b) for the provisions in clause (c), the following shall be substituted namely:—
"The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 day's special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 day's. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.".
(c) for the provision in clause (f), the following shall be substituted, namely:—
"Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve week's standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.".
4. Amendment of Annexure-"B".—The 'Annexure-B" of the said rules shall be read as "Appendix-II" and thereafter,—
(A) for the provision against Clause 3, the following shall be substituted, namely :—
"The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appeliate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.".
(B) for the provision against Clause 4, the following shall be substituted, namely :—
"The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a5803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.".
(C) for the provision against Clause (7), the following shall be substituted, namely :—
"Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by a Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve week's standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.".
By order, K. K. PANT, IAS, Pr. Secretary (Edu.).
| Appendix-I FOR CLASS-III POST | ||
| 1. | WRITTEN TEST [Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 Marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 | 85 Marks |
| 2. | Evaluation of candidate to be made in the following manner:— ( i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks [Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50 x 0.025=1.25)] ( ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be = 01 Mark | 15 marks |
| (iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority =01 Mark (iv) Non-employment Certificate to the effect that none of family members is in Government/Semi-Government service =01 Mark (v) Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity =01 Mark (vi) NSS (atleast one year)/Certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions =01 Mark (vii) BPL family having annual income (from all sources) below ` 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. =02 Mark (viii) Widow/divorced/destitute/single woman. =01 Mark ( ix) Single daughter/orphan =01 Mark ( x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognised University/Institution =01 Mark (xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) =2.5 Marks |
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कार्यालय उपायुक्त शिमला जिला शिमला हिमाचल प्रदेश
कार्यालय आदेश
दिनांक, 30 अगस्त, 2019
संख्या पीसीएच-एसएमए(4)119/14-डोडरा-14034.--यह कि उप-मण्डलाधिकारी (ना0), डोडरा- क्वार, जिला शिमला के कार्यालय पत्र संख्या डी0के0रीडर/2017-1712, दिनांक 18-8-2017 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर, श्री उमेश कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत जाखा, उपमण्डल डोडरा-क्वार जिला शिमला, प्रथम दृष्टयाः, जिन्हें इसके उपरान्त "उक्त प्रधान" सम्बोधित किया जाएगा, ग्राम पंचायत जाखा में की गई अनियमितताओं में संलिप्त प्रतीत हुए तथा उनके विरुद्ध इस कार्यालय के नोटिस संख्या पीसीएच-एसएमएल(4)119/14-डोडरा-11286-291, दिनांक 19 सितम्बर 2017 के द्वारा, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका उत्तर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 6-10-2017 को प्राप्त हुआ। यह कि उक्त प्रधान द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के उत्तर की गहनता से पड़ताल की गई तथा यह पाया गया कि उन द्वारा प्रस्तुत उत्तर, संतोषजनक व तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस कार्यालय के आदेश संख्या पीसीएच-एसएमएल (4)119/14-डोडरा-11673-79, दिनांक 7 अक्तूबर, 2017 को उक्त प्रधान को प्रधान पद से निलम्बित किया गया तथा नियमित जांच हेतु मामला इस कार्यालय के आदेश संख्याः पीसीएच-एसएमएल (4)119/14-डोडरा-11680-687 दिनांक 7 अक्तूबर, 2017 के द्वारा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (पी0) शिमला, जिला शिमला को प्रेषित किया गया।
यह कि निलम्बित प्रधान, श्री उमेश कुमार, ग्राम पंचायत जाखा द्वारा निलम्बन आदेशों के विरुद्ध, माननीय मण्डलायुक्त शिमला के न्यायालय में अपील दायर की गई थी तथा माननीय मण्डलायुक्त शिमला5805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 द्वारा नियमित जांच रिपोर्ट छः मास के भीतर पूर्ण न होने के कारण, उक्त अपील का दिनांक 5-10-2018 को निपटारा किया गया। माननीय मण्डलायुक्त न्यायालय शिमला द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में, इस कार्यालय के आदेश संख्या पीसीएच-एसएमएल (4)119/14-डोडरा-6875-6883, दिनांक 25 अक्तूबर, 2018 को, उक्त प्रधान के निलम्बन आदेशों को प्रतिसंहृत किया गया।
यह कि नियमित जांच पूर्ण करने के उपरान्त, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी(पी0) के कार्यालय पत्र संख्या एस0एमल0एल0पी0ए0/अति0जि0दण्डाधिकारी पी0/2019-46 दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के द्वारा जांच रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रधान के विरुद्ध लगाए गए आरोप संख्या 1 से 3 को सिद्ध हुआ पाया गया।
यह कि इस कार्यालय के नोटिस संख्या पीसीएच-एसएमएल (4) 119/14-डोडरा-12395 दिनांक 19 जून, 2019 के द्वारा, उक्त प्रधान को हिमाचल प्रदेश पचांयती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत इस आशय कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि नियमित जांच रिपोर्ट के दृष्टिगत क्यों न उन्हें प्रधान पद से हटा दिया जाए ? उन्हें अपना उत्तर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। उक्त प्रधान का लिखित उत्तर, इस कार्यालय में दिनांक 17-8-2019 को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रधान के विरुद्ध लगाए गए आरोपों, जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों तथा उक्त प्रधान द्वारा प्रस्तुत उत्तर, का विवरण निम्न प्रकार से हैः--
| क्र0सं0 | प्रधान ग्राम पंचायत जाखा पर लगाए गए आरोप | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (पी0) शिमला द्वारा प्रस्तुत नियमित जांच रिपोर्ट | प्रधान द्वारा प्रस्तुत उत्तर |
| 1 | जलागम योजना के अन्तर्गत पूर्व योजनाओ ं को बदलने व सेब के पौधों का गलत आबटन। | जांच अधिकारी द्वारा उल्लिखित किया है कि ग्राम पंचायत जाखा द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 10-2-2016 को जलागम विकास योजनाओं की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी व पांचवी वर्ष की विकास योजनाओं के अनुसार कुल 13 स्वीकृत योजनाओं के संशोधन हेतु पारित किया गया था, जिसके अनुसार योजनाएं 1 से 8 व 11 से 13 सेब पौधारोपण तथा 9, 10 प्लास्टिक टैंकी खरीदने हेतु बदली संशोधित की गई थी। उक्त प्रस्ताव में मु0 5,57,300/- रुपये की धनराशि को सेब पौधारोपण तथा मु0 2,66,900/- रुपये की धनराशि प्लास्टिक टैंकी खरीदने के लिए कुल 8,24,200/- रुपये की धनराशि संशोधित करने बारे प्रस्ताव पारित किया गया। जबकि उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला जलागम डाटा केन्द्र शिमला को प्रस्तुत प्रस्ताव में क्रम स ंख्या 9 व 10 जो कि प्लास्टिक टैंकी खरीदने के लिए थे, को काटकर सेब लिखा गया है। इसके पौधारोपण अतिरिक्त सेब के पौधे की खरीद करते समय न तो उद्यान विकास अधिकारी छौहारा और न ही विभाग के किसी अन्य अधिकारी से पौघे खरीदने हेतु पत्राचार किया गया और | प्रधान द्वारा इस आरोप के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है कि जलागम योजनाओ को अपने ं स्तर पर नहीं बदला है बल्कि ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव उप-मण्डलाधिकारी(ना0) डोडरा- के माध्यम से उनके क्वार कार्यालय पत्र संख्या 420 दिनांक 29-3-2014 के द्वारा उपायुक्त शिमला को प्रेषित किया गया था तथा उपायुक्त शिमला के WCD(5) कार्यालय आदेश Watershed Sanctioned- 2015- 16 के द्वारा बदली गई थी, जिसके कारण पचांयत सचिव के सुझाव से नर्सरी मालिक से 40 रुपये पौधा खरीदा गया। का प्लास्टिक की टैंकी प्रावधान न होने के कारण क्रम स ख्या 9 व 10 को डीआरडीए ं शिमला के कार्यालय के परामर्श अनुसार सेब पौधा रोपण में परिवर्तित करके कटिंग अटेस्टिड किया गया। पचांयत सम्बन्धी सभी अभिलेख पंचायत सचिव के पास सुरक्षित रहते हैं। इसमेें किसी प्रकार की रिकार्ड सम्बन्धी छेड़-छाड़ के लिए वह स्वयं |
| न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया, जैसा कि वर्तमान उद्यान विकास अधिकारी डोडरा-क्वार व श्री उमेश कुमार प्रधान ने अपने ब्यान में स्पष्ट किया है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा रॉयल कलमी सेब पौधा की दर रुपये 25/- अनुमोदित की गई है, जबकि प्रधान व पंचायत सचिव द्वारा 40/- रुपये की दर से सेब पौधा क्रय किया गया है। रिकॉर्ड अनुसार कुल 19465 सेब के पौधे क्रय किए गए है जिसका मूल्य 25/- रुपये की दर से (कुल राशि) 4,86,625/- रुपये बनता है जबकि 40/- रुपये के हिसाब से राशि 7,78,600/- रुपये बनता है इस प्रकार 2,91,972/- रुपये की अधिक अदायगी की गई है। सेब वितरण रजिस्टर के अनुसार 164 व्यक्तियों को व 8 व्यक्तियों को 123 पौधे प्रति व्यक्ति व 1 व्यक्ति को 113 पौधे वितरित किए दिखाए गए हैं। स्थानीय निवासी के ब्यान से स्पष्ट है कि कुछ लोगों को 25-25 से पौघे वितरित किए गए हैं साथ ही संयुक्त रूप से रह रहे 18 परिवार मे ं 2 सदस्यों के नाम सेब के पौधे वितरित किए गए हैं तथा मुताबिक ब्यान सेब वितरण रजिस्टर में अन्य लोगों के नाम से भी हस्ताक्षर करवाए गए हैं, जबकि प्रति परिवार के हिसाब से ही सेब के पौधों का वितरण किया जाना था। इस प्रकार पंचायत प्रधान ने सचिव के साथ मिलकर सरकारी धनराशि का दुरुपयोग व छलहरण किया है। | उत्तरदायी होगा। | ||
| 2. | पंचायत निधि/ 13वां/14वां वित्तायोग से आहरित राशि। | जांच अधिकारी द्वारा उल्लिखित किया है कि पंचायत निधि/13वां/ 14वां वित्तायोग से दिनांक 9-2-2017 को 1,50,000/-रुपये चैक संख्या 647872 व 50,000/- रुपये चैक संख्या 774779 शाखा शिमला, दिनांक 17-2-2019 को 50,000/- चैक संख्या 647861 व रुपये 50,000/- चैक संख्या 647871 कुल 3,00,000/-(तीन लाख) रुपये ग्राम पंचायत प्रधान जाखा के नाम से पंचायत खाता से निकाले गए थे। पंचायत इस प्रकार राशि को निकालने | प्रधान द्वारा इस आरोप के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है कि मु0 ग्राम 2,50,000/- धनराशि पंचायत के अलग-अलग गांवों में चल रहे निर्माण कार्यों गंदे जल की निकासी शिपडिब के कार्य के लिए निकाली गई थी, परन्तु मौसम खराबी के कारण उक्त कार्य समय पर नहीं हो सके जिसके कारण उपरोक्त धनराशि समय पर खर्च नहीं हो सकी। पचांयत सचिव ने मुझे गलत जानकारी दी थी क्योंकि प्रार्थी ने |
| बारे वांछित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई है और न ही उक्त तीन लाख रुपये की राशि जिस कार्य के लिए निकाली गई थी उस कार्य पर खर्च की गई है, जबकि बाद में प्रधान द्वारा 1,70,000/- रुपये दिनांक 15-5-2017 को वापिस जमा करवाए गए हैं बाकि शेष राशि 1,30,000/- रुपये के बारे में कोई भी उल्लेख नही किया गया है। | |||
| 3. | बिना अनुमति अनियमित रूप से फर्नीचर खरीद। | जांच अधिकारी द्वारा उल्लिखित किया है कि मु0 72,000/- रुपये की राशि प्रधान व सचिव के हस्ताक्षर से बैंक से फर्नीचर क्रय करने हेतु निकाला गया है तथा उक्त राशि की निकासी बारे कोई भी प्रस्ताव पंचायत द्वारा पारित नहीं किया गया है और न ही जिला पंचायत अधिकारी से फर्नीचर खरीदने बारे कोई पत्राचार व अनुमति प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त खरीदा गया फर्नीचर पंचायत घर में उपलब्ध नहीं पाया गया है। अतः सचिव व प्रधान द्वारा नियमों को ताक में रखकर फर्नीचर क्रय कर 72,000/- रुपये का दुरुपयोग किया गया है। |
जांच रिपोर्ट तथा उक्त प्रधान द्वारा प्राप्त उत्तर का विश्लेषणः--
आरोप संख्या (1) ः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 10 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत का सचिव, प्रधान और उसकी अनुपस्थिति में उप-प्रधान के पर्यवेक्षण के अधीन, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के सभी विहित अभिलेखों और रजिस्टरों तथा उसकी या उसमें निहित सम्पत्ति की अभिरक्षा और रख-रखाब के लिए उत्तदायी होगा। इस तरह प्रधान का यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है कि रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के लिए पंचायत सचिव उत्तरदायी है। प्रधान, ग्राम पंचायत से सम्बन्धित अदायगियों के लिए संयुक्त हस्ताक्षरी होने के नाते ग्राम पंचायत की राशि के आहरण एवं वितरण, वित्तीय, औचित्य के सिद्धान्तों का पालन करने तथा ग्राम पंचायत के व्यय आदि पर नियन्त्रण रखने हेतु समान रूप से उत्तरदायी होगा। इस प्रकार पंचायत रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने के लिए उक्त प्रधान दोषी पाए गए जो कि अति गम्भीर मामला है। सेब के पौधों को 40/- रुपये की दर से क्रय कर मु0 2,91,972/- रुपये सरकारी धनराशि का छलहरण किया गया है जिसके दृष्टिगत उक्त प्रधान के विरुद्ध लगाया गया यह आरोप सिद्ध होता है।
आरोप संख्या (2) : क्योंकि जांच रिपोर्ट अनुसार हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, काराधान और भत्ते) नियम, 2002 के प्रावधानानुसार वांछित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई। कुल 3,00,000/- रुपये ग्राम पंचायत प्रधान जाखा के नाम से पंचायत खाता से निकाले गए थे। इस धनराशि में से प्रधान श्री उमेश कुमार द्वारा मु0 1,70,000/- रुपये पंचायत निधि में दिनांक 15-5-2017 को जमा कर दिए हैं। बिना प्रयोजन तथा शेष मु0 1,30,000/- रुपये उक्त प्रधान द्वारा देवता परिसर में चल रहे कार्य में बताई जा रही है, जबकि आरोप पत्र अनुसार देवता परिसर को किसी भी कार्य के लिए निकासी करने का उल्लेख नहीं है। उक्त बिना स्वीकृति के व्यय की गई राशि को व्यय दर्शाना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है तथा यह पंचायत निधि का दुरुपयोग है। इस तरह प्रधान के विरुद्ध अनियमितता यह आरोप सिद्ध होता है। 5808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 आरोप संख्या (3) : क्योंकि जांच रिपोर्ट अनुसार फर्नीचर क्रय करने से पूर्व औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गईं तथा मु0 72,000/- रुपये की राशि की निकासी बारे कोई भी प्रस्ताव पंचायत द्वारा पारित नहीं किया गया और न ही सक्षम अधिकारी से फर्नीचर क्रय करने बारे कोई पत्राचार व अनुमति प्राप्त की गई है। जांच के दौरान उक्त फर्नीचर पंचायत घर में उपलब्ध नहीं पाया गया। इस प्रकार यह आरोप भी सिद्ध होता है। मैंने जांच अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी(पी0) शिमला की जांच रिपोर्ट तथा प्रधान, ग्राम पंचायत जाखा, उप-मण्डल डोडरा-क्वार द्वारा दिए गए उत्तर का अवलोकन कर लिया है, तथा दोनाें पर गहनता से विचार करने के उपरान्त मैं संतुष्ट हूं कि उक्त प्रधान द्वारा अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में गम्भीर अनियमितता की गई है तथा उक्त प्रधान सरकारी धनराशि के दुरुपयोग, छलहरण तथा वित्तीय अनियमितताओं के आरापों में दोषी पाए गए हैं। अतः मेरे विचार में वे प्रधान ग्राम पंचायत के गरिमामय पद पर बने रहने के पात्र नहीं हैं।
अतः उपरोक्त के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत श्री उमेश कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत जाखा, उप-मण्डल डोडरा-कवार, जिला शिमला को तत्काल प्रभाव से प्रधान पद से निष्कासित किया जाता है तथा इस आदेश के जारी होने के छः वर्ष की कालावधि के लिए उक्त प्रधान, ग्राम पंचायत जाखा (निष्कासित) उप-मण्डल डोडरा-क्वार पंचायत निर्वाचन हेतु निरर्हित होंगे।
आदेश द्वारा,
अमित कश्यप, भा0प्र0से0 उपायुक्त, शिमला, हि0प्र0। ई-मेल पताः dc-shi-hp-nic-in
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SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 2nd September, 2019
No.SJE-A-F(10)-19/2000-Loose.—In exercise of the powers conferred under Section-4 (1) of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate Smt. Vijay Bhandari w/o Sh. Kedar Singh Thakur, Village Panjeheti, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, Distt. Mandi, H.P. as Member of Juvenile Justice Board of Distt. Kullu, H.P., for a period of 3 years, with immediate effect.
By order, (NISHA SINGH), Addl. Chief Secretary(SJ&E).
5809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)मिसल नं0 : 12/2019 आगामी पेशी : 30-09-2019 श्री अमर सिंह पुत्र श्री भोलू, निवासी गांव व डाकघर बान्धी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करने बारे।
वादी श्री अमर सिंह पुत्र श्री भोलू, निवासी गांव व डाकघर बान्धी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने दिनांक 28-08-2019 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उनका नाम राजस्व अभिलेख में अमर चन्द घरेलू दर्ज हुआ है जबकि पंचायत रिकॉर्ड व अन्य रिकॉर्ड में उनका नाम अमर सिंह दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि महाल बांधी, तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू-राजस्व अभिलेख में व अन्य सभी रिकॉर्ड में उनका नाम अमर सिंह उर्फ अमर चन्द दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 30-09-2019 को 10. 00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 11/2019 आगामी पेशी : 27-09-2019 श्री कर्म सिंह पुत्र श्री विदा राम, निवासी महाल कोटाधार, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला . . वादी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।
यह आवेदन-पत्र वादी श्री कर्म सिंह पुत्र श्री विदा राम, निवासी महाल कोटाधार, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 26-08-2019 को इस अदालत में गुजारा है कि उनका नाम राजस्व अभिलेख में भादर घरेलू दर्ज हुआ है जबकि पंचायत रिकॉर्ड व अन्य रिकॉर्ड में उनका नाम कर्म सिंह दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि महाल कोटाधार/520, तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू-राजस्व अभिलेख में व अन्य सभी रिकॉर्ड में उनका नाम कर्म सिंह उर्फ भादर दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएं। 5810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 27-09-2019 को 10. 00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा 13(3) आगामी पेशी : 30-09-2019 श्रीमती बिमला देवी पत्नी नरपत राम, निवासी गांव झीड़ी, डाकघर नगवाईं, तहसील औट, जिला मण्डी . . प्रार्थिनी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत प्रार्थिनी की पुत्री सीता देवी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत झीड़ी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे।
प्रार्थिनी श्रीमती बिमला देवी पत्नी नरपत राम, निवासी गांव झीड़ी, डाकघर नगवाईं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री सीता देवी का नाम व जन्म तिथि अज्ञानतावश/अनजान होने के कारण ग्राम पंचायत झीड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिनी की पुत्री की जन्म तिथि 26-08-2001 है। प्रार्थिनी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री का नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त सीता देवी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत झीड़ी के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 27-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 22/2019 तारीख मजरूआ : 25-06-2019 आगामी पेशी : 30-09-2019 प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।5811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 श्री चमारू राम पुत्र श्री जानकू राम, निवासी गैहरी, डाकघर सेरीकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थी श्री चमारू राम पुत्र श्री जानकू राम, निवासी गैहरी, डाकघर सेरीकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त चौरी के महाल में डी0पी0एफ0 चौरी, मनझोली, पाबो में देवी सरन दर्ज है, जबकि उसका सही नाम चमारू राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके देवी सरन उर्फ चमारू राम किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 30-09-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रुप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 31-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशाी : 27-09-2019 विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री संसार चन्द, निवासी काम्पना, डाकघर सुधार, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री संसार चन्द, निवासी काम्पना, डाकघर सुधार, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके मृतक पिता का नाम महाल बुहलंग/469 के तमाम भू0 राजस्व अभिलेख में तारा चन्द दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसके मृतक पिता का नाम ग्राम पंचायत सुधार रिकार्ड व अन्य कागजात में संसार चन्द दर्ज है जो सही दर्ज है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके मृतक पिता का नाम तारा चन्द के स्थान पर संसार चन्द दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें। 5812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशाी : 27-09-2019 रमेश कुमार पुत्र झिफू राम, निवासी सजौन, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक रमेश कुमार पुत्र झिफू राम, निवासी सजौन, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कुन्नू के रिकार्ड में रमेश कुमार दर्ज है व उसके पिता का नाम झिफू राम दर्ज है जबकि उसका नाम महाल कजौटधार/586, के भू0 राजस्व अभिलेख में रमेश चन्द व इसके पिता का नाम झिवू गलत दर्ज है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम मुताबिक पंचायत रिकार्ड में रमेश चन्द के स्थान पर रमेश कुमार व पिता का नाम झिवू के सथान पर झिफू राम, महाल कजौटधार के राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 11 तारीख मरजुआ : 09-08-2019 तारीख पेशी : 27-09-2019 विपन कुमार पुत्र जगदीश, निवासी शिंगारी, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0
. . आवेदनकर्ता।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
आवेदन पत्र बाबत पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 1969.
हरगाह एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि विपन कुमार का जन्म दिनांक 15-03-1983 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु पंचायत कुन्नू में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव नहीं है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील ईश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 27-09-2019 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 12 तारीख मरजुआ : 09-08-2019 तारीख पेशी : 27-09-2019 नानक चन्द पुत्र प्रेमी, निवासी लोहडा, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0
. . आवेदनकर्ता।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
आवेदन पत्र बाबत पंजीकरण मृत्यु जेर अधिनियम, 13(3) जन्म मृत्यु पंजीकरण, 1969.
5814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 हरगाह एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसके मृतक पिता प्रेमी की मृत्यु दिनांक 20-01-1999 को हुई है जो दर्ज रजिस्टर जन्म मृत्यु पंचायत कुफरी में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामीलर् श्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 27-09-2019 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 27-09-2019 भूपे राम पुत्र श्री कातकू, निवासी व डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक भूपे राम पुत्र श्री कातकू, निवासी व डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कुन्नू व अन्य कागजात में भूपे राम नाम दर्ज है। जबकि महाल कुन्नू/582, के तमाम भू0 राजस्व अभिलेखों में उसका नाम भुप सिंह दर्ज है जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम भुप सिंह के स्थान पर भूपे राम नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है ब सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 27-09-2019 नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंकर, निवासी रोपडू, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन पत्र जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंकर, निवासी रोपडू, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कुफरी व अन्य कागजात में नागेन्द्र सिंह नाम दर्ज है। जबकि महाल झनड़/584, के तमाम भू0 राजस्व अभिलेखों में उसका नाम नागेन्द्र पाल दर्ज है जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम नागेन्द्र पाल के स्थान पर नागेन्द्र पाल उर्फ नागेन्द्र सिंह नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है ब सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 27-09-2019 बसन्त राम पुत्र श्री हरी राम, निवासी सुराहण, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा। 5816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 आवेदक बसन्त राम पुत्र श्री हरी राम, निवासी सुराहण, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत सियून के रिकार्ड व अन्य कागजात में उसका नाम बसन्त राम दर्ज है। जबकि महाल सुराहण/539, के तमाम भू0 राजस्व अभिलेखों में उसका नाम बसन्तु दर्ज है जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम बसन्तु के स्थान पर बसन्त राम नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 27-09-2019 शुंका राम पुत्र श्री नानकू, निवासी जिल्हण, डा0 झटींगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक शुंका राम पुत्र श्री नानकू, निवासी जिल्हण, डा0 झटींगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत जिल्हण रिकार्ड में शुंका राम दर्ज है। जबकि महाल जिल्हण/578 व मरखाण के तमाम भू0 राजस्व अभिलेखों में उसका नाम श्यांका दर्ज है जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम श्यांका के स्थान पर शुंका राम नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है ब सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 27-09-2019 बीरी सिंह पुत्र श्री दर्शन, निवासी बाडी, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक बीरी सिंह पुत्र श्री दर्शन, निवासी बाडी, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड व अन्य कागजात में बीरी सिंह नाम दर्ज है। जबकि महाल बाडी/534 के तमाम भू0 राजस्व अभिलेखों में उसका नाम बीरू दर्ज है जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम बीरू के स्थान पर बीरी सिंह नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है ब सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 27-09-2019 सतीश कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी शिलग, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा। 5818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 आवेदक सतीश कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी शिलग, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड व अन्य कागजात में सतीश कुमार नाम दर्ज है। जबकि महाल शिलग/593 के तमाम भू0 राजस्व अभिलेखों में उसका नाम ज्योती दर्ज है जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम ज्योती के स्थान पर सतीश कुमार उर्फ ज्योती नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है ब सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Sh. Arun Kumar, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,
District Shimla (H. P.)
Shri Ramesh Chand s/o Shri Moti Singh, r/o Village Manu, P.O. Gianh, Tehsil Nerwa, . . Applicant. District Shimla (H.P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Shri Ramesh Chand s/o Shri Moti Singh, r/o Village Manu, P.O. Gianh, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of name of his daughter namely Miss. Akriti whose date of birth (11-03-2007) in the Gram Panchayat Manu Bhabiya, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.
Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 28-09-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the court on this 28-08-2019.
Seal.
ARUN KUMAR,
Executive Magistrate,
Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).
5819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Hemanti Devi w/o Sh. Chhote Lal, r/o Bhushan Niwas, Bhagwati Nagar, Lower Khalini, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Hemanti Devi w/o Sh. Chhote Lal, r/o Bhushan Niwas, Bhagwati Nagar, Lower Khalini, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the names/dates of birth of her daughters named—Sonia, Munia and Simran ds/o Smt. Hemanti Devi w/o Sh. Chhote Lal, r/o Bhushan Niwas, Bhagwati Nagar, Lower Khalini, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation Shmla, Tehsil and District Shimla.
| Sl. No. | Name of the family members | Relation | Dates of birth |
| 1. | Sonia Kumari | Daughter | 12-08-2000 |
| 2. | Munia | Daughter | 22-09-2001 |
| 3. | Simran | Daughter | 03-07-2003 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the names/dates of birth of above named in the record of Municipal Corporation Shimla, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 02-09-2019 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.
__________
In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Dawa Dolma w/o Late Sh. Karma Moniam, r/o House No. A-6, Tibetan Colony, Kasumpati Panthaghati, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Dawa Dolma w/o Late Sh. Karma Moniam, r/o House No. A-6, Tibetan Colony, Kasumpati Panthaghati, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death5820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of her daughter named—Chime Youdon d/o Dawa Dolma w/o Late Sh. Karma Moniam, r/o House No. A-6, Tibetan Colony, Kasumpati Panthaghati, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation Shimla, Tehsil and District Shimla.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of birth |
| 1. | Chime Youdon | Daughter | 02-10-1993 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name/date of birth of above named in the record of Municipal Corporation Shimla, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 02-09-2019 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.
__________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0
मुकद्दमा नं0 : 31/2019
तारीख दायर : 26-02-2019 श्री चन्द लाल पुत्र स्व0 श्री मुशू, निवासी गांव कलै, डाकघर बौण्डा, उप-तहसील सराहन, जिला . . वादी। शिमला, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दरूस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री चन्द लाल पुत्र स्व0 श्री मुशू, निवासी गांव कलै, डाकघर बौण्डा, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी दिया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में चन्द लाल दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु पटवार वृत्त सराहन के महाल बौण्डा के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम दासी पुत्र मुशू दर्ज हुआ है जो कि गलत है तथा आवेदन किया है कि मेरा नाम पटवार वृत्त सराहन के महाल बौण्डा के राजस्व अभिलेख में दासी उर्फ चन्द लाल जारी करने के आदेश जारी किये जायें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि दासी उर्फ चन्द लाल का नाम पटवार वृत्त सराहन के महाल बौण्डा के राजस्व अभिलेख में दरूस्त किया जाना है। इस बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। इसके पश्चात् कोई उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा उपरोक्त दासी उर्फ चन्द लाल का नाम दरूस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।5821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 अतः इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20-07-2019 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0
मुकद्दमा नं0 : 57/2019
तारीख दायर : 01-06-2019 श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री उतम राम, निवासी गांव बैबेग, डाकघर ज्यूरी, उप-तहसील सराहन, . . वादी। जिला शिमला, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दरूस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री उतम राम, निवासी गांव बैबेग, डाकघर ज्यूरी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी दिया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल में अशोक कुमार दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु पटवार वृत्त त्यावल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम सीत कुमार पुत्र श्री उतम राम दर्ज हुआ है जो कि गलत है तथा आवेदन किया है कि मेरा नाम पटवार वृत्त त्यावल के राजस्व अभिलेख में सीत कुमार उर्फ अशोक कुमार जारी करने के आदेश पारित किये जायें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि सीत कुमार उर्फ अशोक कुमार का नाम पटवार वृत्त त्यावल के राजस्व अभिलेख में दरूस्त किया जाना है। इस बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। इसके पश्चात् कोई उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा उपरोक्त सीत कुमार उर्फ अशोक कुमार का नाम दरूस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
अतः इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20-07-2019 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।5822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 सितम्बर, 2019/20 भाद्रपद, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है