राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 अगस्त, 2019
संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 18/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कैहडरू, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 में घागस-घुमारवीं-हमीरपुर-नादौन-ज्वालामुखी-कांगड़ा-मटौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 128-राजपत्र/2019-13-09-2019 (5855) 5856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941 नया 103 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (है0 में) |
| हमीरपुर | हमीरपुर | कैहडरू | 280/1 | 00-00-08 |
| 280/1/1 | 00-00-59 | |||
| 282/1 | 00-02-94 | |||
| 282/1 | 00-00-24 | |||
| 283/1 | 00-00-28 | |||
| किता-5.. 00-04-13 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 अगस्त, 2019
संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 15/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव छतर, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 में घागस-घुमारवीं-हमीरपुर-नादौन-ज्वालामुखी-कांगड़ा-मटौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 नया 103 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।5857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (है0 में) |
| हमीरपुर | हमीरपुर | छतर | 632/1 | 00-01-20 |
| किाा-1.. 00-01-20 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 अगस्त, 2019
संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 48/2019.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव घदरयाणा, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 में शिमला-ब्रह्मपुखर-घागस-घुमारवीं-हमीरपुर-नादौन-ज्वालामुखी-कांगड़ा-मटौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 नया 103 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।5858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941 विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (है0 में) |
| हमीरपुर | हमीरपुर | घदरयाणा | 16 | 00-00-15 |
| 17 | 00-00-27 | |||
| 18 | 00-00-30 | |||
| किाा-3 .. 00-00-72 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 अगस्त, 2019
संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 14/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव द्रवसाई, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 में घागस-घुमारवीं-हमीरपुर-नादौन-ज्वालामुखी-कांगड़ा-मटौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 नया 103 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (है0 में) |
| हमीरपुर | हमीरपुर | द्रवसाई | 62/1 | 00-01-83 |
| 65/1/1 | 00-01-37 | |||
| 65 | 00-00-42 | |||
| 66/1 | 00-00-48 | |||
| 70/1 | 00-00-22 | |||
| किाा-5.. 00-04-32 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।5859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941 लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 अगस्त, 2019
संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 24/2019.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव अलसू/76, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में अलसेड खड्ड पर 90 मी0 लम्बे पुल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | उप तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (बीघे में) |
| मण्डी | डैहर | अलसू/76 | 741/1 | 0-13-3 |
| किाा-1.. 0-13-3 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
शुद्धि-पत्र
शिमला-2, 9 अगस्त, 2019
संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)17/2014.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-08-2018 जिसके अन्तर्गत गांव नगर पंचायत गगंटोली, तहसील रोहड़ू़, जिला शिमला में डब्बल लाईन पुल सम्पर्क सड़क बाह्य पथ मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 के अन्तर्गत भूमि अर्जित की जा रही 5860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941 है, में खसरा न0 2141 रकबा 83-75 वर्ग मी0 के स्थान पर खसरा न0 1241 रकबा 83-75 वर्ग मी0 तथा खसरा नं0 1240/2 रकबा 698-51 वर्ग मी0 के स्थान पर खसरा न0 1224/2 रकबा 698-51 वर्ग मी0 पढ़ा जाए।
आदेश द्वारा, (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 अगस्त, 2019
संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 46़/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भिड़ा, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 में शिमला-ब्रह्मपुखर-घागस-घुमारवीं-हमीरपुर-नादौन-ज्वालामुखी-कांगड़ा-मटौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 नया 103 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हा,े तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (है0 में) |
| हमीरपुर | हमीरपुर | भिड़ा | 88/1 | 00-00-36 |
| किाा-1.. 00-00-36 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।5861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941 लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 अगस्त, 2019
संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 47/2019.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव दैण, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 में शिमला-ब्रह्मपुखर-घागस-घुमारवीं-हमीरपुर-नादौन-ज्वालामुखी-कांगड़ा-मटौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 नया 103 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (कनाल में) |
| हमीरपुर | भोटा | दैण | 2953/1 | 0-10 |
| 3095/2955/1 | 0-02 | |||
| किाा-2.. 0-12 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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AGRICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 22nd August, 2019
No.Agr.B-B(15)-6/2017.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the Governing Board of H.P. State Seed & Organic Produce Certification Agency for a period of two years with immediate effect as under:—
5862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941 OFFICIAL MEMBERS :Sl. No. Designation
1. Addl. Chief Secretary/Pr. Secretary/ Secretary (Agr.) to the Govt. of Chairman Himachal Pradesh.
Member 2. Deputy Commissioner (OC) Seed Division Member Secretary, Central Seed Certification Board Department of Agriculture & Co-operation, Ministry of Agriculture, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
3. Director of Agriculture or his representative
Member 4. Associate Professor, Deptt. of Soil Sciences, CSK Agriculture Member University, Palampur, Distt. Kangra.
5. Associate Director (R&D), Dr. Y. S. Parmar, University of Horticulture Member & Forestry, Nauni, Distt. Solan (H.P.).
6. Director, H.P. State Seed & Organic Produce Certification Agency,
Shimla-171005.
Member Secretary.
NON-OFFICIAL MEMBERS :
(A) SEED DEALER
7. Sh. Joginder Lal Sharma s/o Late Sh.B.R.Sharma, r/o Theog (New Shilli Bazaar), Distt.Shimla.
(B) SEED GROWERS
8. Sh.Saravjeet Kumar s/o Sh.Vijay Singh, VPO Pandoga, Tehsil Haroli, Distt.Una, (Mob.
No. 98163-03244).
9. Sh .Roop Ram Kashyap, Village Amargrah, P.O. Puruwala Kashipur, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (Mob. No. 94180-78080).
The terms & conditions for granting TA/DA to the non-official members of the Governing Board will be the same as issued from time to time by the Government.
By order, ONKAR CHAND SHARMA, Principal Secretary(Agr.).
_________
AGRICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 25th July, 2019
No.Agr.B-F(10)-1/2019.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute State Level Executive Committee(SLEC) as per operational guidelines of National Bamboo Mission5863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941 issued by the Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare in the following manner:—
| 1. | Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh | Chairman |
| 2. | Additional Chief Secretary/Pr.Secretary/Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh. | Member |
| 3. | Additional Chief Secretary/Pr.Secretary/Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh. | Member |
| 4. | Additional Chief Secretary/Pr.Secretary/Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh. | Member |
| 5. | Additional Chief Secretary/Pr.Secretary/Secretary (Environment, Science & Technology) to the Government of Himachal Pradesh. | Member |
| 6. | Additional Chief Secretary/Pr.Secretary/Secretary (Tribal Development) to the Government of Himachal Pradesh. | Member |
| 7. | Additional Chief Secretary/Pr.Secretary/Secretary (Agriculture) to the Government of Himachal Pradesh. | Member |
| 8. | Additional Chief Secretary/Pr.Secretary/Secretary (Rural Development) to the Government of Himachal Pradesh. | Member |
| 9. | Nominee of Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture, Government of India. | Member |
| 10. | Principal Chief Conservator of Forests(HoFF), HP Shimla-1 | Member |
| 11. | Additional Pr.Chief Conservator of Forests(Research & Training) Sundernagar, Mandi, H.P. | Member |
| 12. | Two Experts of Production, Processing, Designing & Product development, Industrial Promotion & Marketing to be nominated by the Department of Industries and Department of Agriculture, Government of H.P. (one each). | Non-official Member |
| 13. | Nominee of CSK Himachal Pradesh Agriculture University, Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh. | Member |
| 14. | Nominee of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture & Forestry Nauni, Solan(Himachal Pradesh) expert on Bamboo production. | Member |
| 15. | State Mission Director-cum-Director of Agriculture, HP. | Member Secretary |
The aforesaid State Level Executive Committee shall be responsible for approving the annual action plans of the State before communicating to the Executive Council of the National Bamboo Mission at the National level for approvals and release of funds and ensuring effective implementation and monitoring of the scheme.
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to nominate the Agriculture Department, Himachal Pradesh as 'Anchoring Department' and Director of Agriculture, Himachal Pradesh as State Mission Director' under National Bamboo Mission in the State.
By order, B.K.AGARWAL, Chief Secretary.
5864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941 AGRICULTURE DEPARTMENTADDENDUM
Shimla-2, the 16th July, 2019
No. Agr-B-A(4)-1/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to add the following two persons as ex-officio members of the Block Farmers Advisory Committees (BFAC) reconstituted in all the Districts vide Notification No. Agr-B-A(4)-1/2018 dated 17th October, 2018 for implementation of Centrally Sponsored Scheme "Support to State Extension Programmes for Extension Reforms (ATMA/SAME) under National Mission on agriculture Extension and Technology (NMAET)".
1. Chairman of Panchayat Samiti of the concerned Block will be ex-officio member of BFAC.
2. All members of Zila Parishad of the concerned Block will be ex-officio member of BFAC.
All things will remain unchanged.
By order, Sd/- Principal Secretary (Agr).
__________
HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd August, 2019
File No. HFW-B(B)1-14/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order creation of "Gastroenterology & Hepatology Department" in Dr. RPGMC Tanda, alongwith following posts of faculty members, with immediate effect, in the public interest:
| Sl. No. | Category | No. of post created | Pay Scale |
| 1. | Professor | 01 (One) | Rs. 37400—67000+GP of Rs. 10000 |
| 2. | Associate Professor | 01 (One) | Rs. 37400—67000+GP of Rs. 8900 + 400 Special Allowance. |
| 3. | Assistant Professor | 02 (Two) | Rs. 37400—67000+GP of Rs. 8900 |
All the above mentioned posts shall be filled up as per R&P rules in Medical Education Department, Himachal Pradesh.
This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their UO No. 54756251-Fin-F/2019, dated 24-07-2019.
By order, R.D. DHIMAN, Addl. Chief Secy.(Health).
5865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Raman Kumar s/o Sh. Kashmir Singh, r/o House No. 171, Ward No. 24, 8 Marla Colony, Panipat, Haryana.
2. Miss Isha d/o Sh. Suraj Bahadur, Ward No. 9, H. No. 27, Roop Nagar, Post Office, .. Applicants. Tehsil & District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice of Intended Marriage.
Sh. Raman Kumar and Miss Isha have filed an application under section 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 14-10-2019. In case no objection is received by 14-10-2019, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court today on 22-08-2019
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum- SDM,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
___________________________________________
In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Jai Singh s/o Shri Kalu Ram, r/o Kidona, Post Office Kundriya, Tehsil Faijullapur, District Bareli (U.P.).
2. Sapna Malik d/o Dukhia, r/o Naya Nagar, Ward No. 08, House No. 77, Hamirpur . .Applicants. District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage.
5866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941Jai Singh & Smt. Sapna Malik have filed an application U/S 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 07-01-2016 at Gurudwara Sahib, Hoshiarpur (Pb.).
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 10-10-2019. In case no objection is received by 10-10-2019, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 29-08-2019.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
________
In the Court of Dr. Charanji Lal (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Mahinder Singh s/o Sh. Parmeet Chand, r/o Village Lohakhar, P. O. Guwardu, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).
2. Miss. Neelam Kumari d/o Sh. Surjeet Singh, r/o Village Aghar, P.O. Batarli Upperli, .. Applicants. Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice of Intended Marriage.
Sh. Mahinder Singh and Miss. Neelam Kumari have filed an application under section 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 10-10-2019. In case no objection is received by 10-10-2019, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court today on 29-08-2019
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum- SDM,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
5867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941In the Court of Dr. Charanji Lal (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Rajat Kumar s/o Sh. Raj Kumar, r/o V.P.O. Dudhana, Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.) at present Village Sasan, P.O. Jhaniari, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Monika d/o Sh. Ranjit Kumar, V.P.O. Kadsai, Dudhana Girthan, Tehsil Galore, .. Applicants. District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice of Intended Marriage.
Sh. Rajat Kumar and Miss. Monika have filed an application under section 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 10-10-2019. In case no objection is received by 10-10-2019, it will be presumed that there is no objection to the registration of the absove said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court today on 29-08-2019.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum- SDM,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
___________________________________________
In the Court of Dr. Charanji Lal (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur,District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Shri Pankaj Kamal s/o Shri Bhagmal, r/o Village Bandol, Post Office Kohala, Tehsil Jwalamukhi, District Kangra (H.P.).
2. Smt. Pooja Bharti d/o Sh. Piare lal, r/o Village Darang Bareti, Post Office & Tehsil . .Applicants. Jwalamukhi, District Kangra (H.P.).
Versus
General Public
Subject.—Notice for Registration of Marriage.
5868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941Shri Pankaj Kamal & Smt. Pooja Bharti have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating there- in that they have solemnized their marriage on 13-08-2019 at Mata Jhaniari Devi Mandir, District Hamirpur (H.P.) according to Hindu Rites and customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 09-10-2019. In case no objection is received by 09-10-2019, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 14-08-2019.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 20-टी/08-08-2019
प्यारी देवी पुत्री श्री छापे राम, निवासी गांव कोटागाड़, महाल टपनाली, डाकघर गाडागुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।
प्यारी देवी पुत्री श्री छापे राम, निवासी गांव कोटागाड़, महाल टपनाली, डाकघर गाडागुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पिता का नाम ग्राम पंचायत थाचाधार के रिकार्ड में छापे राम दर्ज है। जो उनका सही नाम है। परन्तु राजस्व विभाग के मुहाल टपनाली में गलती से छाते राम दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड छापे राम दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 30-09-2019 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 21-टी/08-08-2019
केदार सिंह उर्फ करतार सिंह पुत्र श्री चरण दास, निवासी गांव माणी, डाकघर व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।
केदार सिंह उर्फ करतार सिंह पुत्र श्री चरण दास, निवासी गांव माणी, डाकघर व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत माणी के रिकार्ड में केदार सिंह उर्फ करतार सिंह दर्ज है, जो उनका सही नाम है। परन्तु राजस्व विभाग के महाल माणी में गलती से कदार सिंह दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में केदार सिंह उर्फ करतार सिंह, दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 30-09-2019 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नम्बर : 22-टी/19-08-2019
बालमू देवी पत्नी माघु राम, निवासी गांव शेगली, डाकघर धवेहड, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे। बालमू देवी पत्नी माघु राम, निवासी गांव शेगली, डाकघर धवेहड, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी पुत्री सपना का जन्म दिनांक 03-06-2002 को हुआ है परन्तु उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत माणी के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करवाना चाहती है। 5870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-09-2019 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नम्बर : 23-टी/19-08-2019
बालमू देवी पत्नी माघु राम, निवासी गांव शेगली, डाकघर धवेहड, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे। बालमू देवी पत्नी माघु राम, निवासी गांव शेगली, डाकघर धवेहड, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पौत्र भोज प्रकाश का जन्म दिनांक 02-11-2011 को हुआ है परन्तु उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत माणी के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-09-2019 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 30-09-2019 श्री बलिन्दर कुमार पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव अरला, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।5871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941 बनाम आम जनता
. . फरीकदोयम। श्री बलिन्दर कुमार पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव अरला, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बलिन्दर कुमार है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल अरला में वलविन्द्र सिंह दर्ज हो चुका है। जो कि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दरुस्ती के आदेश चाहे है।
अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-09-2019 को 10. 00 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर-एतराज पेश कर सकता है। बसुरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 30-09-2019
. . प्रार्थिन। श्रीमती सत्या देवी पत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी क्वार, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्रीमती सत्या देवी पत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी क्वार, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन के अल्पव्यस्क पुत्र का वास्तविक नाम मनू रांगडा है। परन्तु प्रार्थिन के अल्पव्यस्क पुत्र का नाम राजस्व अभिलेख महाल क्वार में मनू ठाकुर दर्ज हो चुका है। जो कि गलत है। अब प्रार्थिन ने अपने अल्पव्यस्क पुत्र के नाम की दरुस्ती के आदेश चाहे है।
अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-09-2019 को 10. 00 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर-एतराज पेश कर सकता है। बसुरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 सितम्बर, 2019/22 भाद्रपद, 1941
न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
तारीख मरजुआ : 03-09-2019 वाद संख्या : 2/XIII-A-1/2019
श्री हरी प्रकाश बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र.--बराये दरूस्ती नाम।
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री हरी प्रकाश पुत्र श्री नरायणदास, निवासी उप-महाल सुन्नी, द्वितीय परगना बडाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में वेद प्रकाश पुत्र श्री नरायणदास दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्र में हरी प्रकाश पुत्र श्री नरायणदास दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम दरूस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 03-10-2019 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-09-2019 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है