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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 135, 23 September 2019

Published 23 September 2019

Gazette no.
135
Gazetteid
135/GAZETTE/2019-23/09/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-09-23.135_gazette_2019-23_09_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-70/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से 135-राजपत्र/2019-23-09-2019 (6165) 6166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 16/2018 नावणी-द्वितीय नावणी 606, 659, 665, 962 किाा-4 27-19-98 उार-नावणी दक्षिण-नावणी प व ू र् -शिहली पश्चिम-नावणी सरांह चौपाल शिमला

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-70/2019, dated

6th September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F(14)-70/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

6167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 16/2018 Navni-II Navni 606, 659, 665, 962 Kitta : 4 27-19-98 North— Navni South— Navni East—Shihli West—Navni Saranh Chopal Shimla

By order, Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-71/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन मे परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 17/2018 नावणी-तृतीय नावणी 1476, 1576, 1579/1 किाा : 3 34-57-42 उतर-नावणी दक्षिण-डीपीएफ नावणी पूर्व-नावणी पश्चिम-डीपीएफ नावणी सरांह चौपाल शिमला

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।6168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-71/2019, dated

6th September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No. FFE-B-F(14)-71/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 17/2018 Navni-III Navni 1476, 1576, 1579/1 Kitta : 3 34-57-42 North- Navni South–DPF Navni East- Navni West-DPF Navni. Saranh Chopal Shimla

By order, Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-72/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से6169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पाि है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 18/2018 भूट डोकना भूट डोकना 11, 18, 28, 73, 74, 75, 149 किाा : 7 08-08-12 उार-भूट डोकना, झाखड़ प्प्प् दक्षिण-भूट डोकना पूर्व-झाखड प्प्प्, पश्चिम-मशलीवना, डीपीएफ चिवना सरांह चौपाल शिमला

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)- 72/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F(14)-72/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of6170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 18/2018 Bhoot Dokna Bhoot Dokna 11, 18, 28, 73, 74, 75, 149 Kitta : 7 08-08-12 North- Bhoot Dokna, Jhakhar III South- Bhoot Dokna East- Jhakhar III West- Mashlivna, DPF Chivna Saranh Chopal Shimla

By order, Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-73/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 19/2018 नावणी-पंचम शिहली 1, 813 किाा : 2 15-89-98 उार -जावग दक्षिण-शिहली पूर्व -शिहली पश्चिम-नावणी सरांह चौपाल शिमला

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।6171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-73/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-73/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcat ed Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 19/2018 Navni-V Shihli 1, 813 Kitta : 2 15-89-98 North-Javag South –Shihli East- Shihli West- Navni Saranh Chopal Shimla

By order, Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-74/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 6172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 20/2018 नावणी-नवम वरकोली 514/1, 693 किाा : 2 68-83-54 उार-वरकोली दक्षिण-डीपीएफ सराफ शिला प ू र्व-डीपीएफ सराफ शिला पश्चिम- वरकोली सरांह चौपाल शिमला

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)- 74/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-74/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

6173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 20/2018 Navni-IX Varkoli 514/1, 693 Kitta : 2 68-83-54 North-Vark oli South–DPF Saraf Shila East-DPF Saraf Shila West-Varkoli Saranh Chopal Shimla

By order, Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-75/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 21/2018 सरी-प्रथम सरी 563, 579 किाा : 2 06-53-71 उार - सरी दक्षिण- सरी प ू र्व - देवठी पश्चिम- सरी सरांह चौपाल शिमला
6174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-75/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-75/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 21/2018 Sari -I Sari 563, 579 Kitta : 2 06-53-71 North- Sari South –Sari East- Devthi West- Sari Saranh Chopal Shimla

By order, Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

6175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019

सं0ई.एक्स.एन.-एफ(10)-23/2014-वॉल.-I.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनयम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-'घ' में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

प्रस्तावित संशोधनों द्वारा संभाव्यतः प्रभावित होने वाले यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति के इनकी बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे/उन्हें, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर आयुक्त, आबकारी एवं कराधान, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर सरकार द्वारा इन्हें अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा; अर्थात्‌ः-

प्रारूप संशोधन

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची-'घ' में क्रम संख्या 1 पर दर्शाई गई वस्तु "मोटर स्पिरिट (विमानन टरबाइन ईंधन सहित समस्त प्रकार का पैट्रोल, किन्तु डीजल को अपवर्जित करके)" के सामने स्तम्भ संख्याः 3 में विद्यमान अंकों और चिन्ह "23.1%" के स्थान पर "25% या 14.5/- रुपए प्रति लीटर, जो भी अधिकतम हो" अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, क्रम संख्याः 2 पर दर्शाई गई वस्तु "डीजल" के सामने स्तम्भ संख्याः 3 में विद्यमान अंकों और चिन्ह "11.6%" के स्थान पर "14% या 8/- रुपए प्रति लीटर, जो भी अधिकतम हो" अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department's Notification No.EXN-F(10)-23/2014-Vol. I, dated

23-9-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2019

No. EXN-F(10)-23/2014-Vol.I.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following amendment in SCHEDULE 'D' appended to the Act ibid and the same are hereby published in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of General Public; If any interested person likely to be affected by the proposed6176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 amendments has any objection(s) or suggestion(s) to be made with regard to the same, he may send the same to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 within a period of 10 days from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. Objection(s)/suggestion(s), if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the same, namely:—

DRAFT AMENDMENT

In SCHEDULE 'D' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005), in column No. 3 of the commodity shown against serial number 1 "Motor-spirit (Petrol of all kinds including Aviation Turbine Fuel but excluding Diesel)," for the existing figures and signs "23.1%", the figures and signs and words "25% or Rs. 14.5 per liter, whichever is greater" shall be substituted. Further, in column No. 3 of the commodity shown against serial No. 2 "Diesel" for the existing figures and signs "11.6%", figures, signs and words "14% or Rs. 8 per liter, whichever is greater " shall be substituted.

By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T) .

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निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 23 सितम्बर, 2019.

संख्या 3-43/2019-ई.एल.एन.-4215.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 100/हि0प्र0-वि0स0/1/2019 व 100/हि0प्र0-वि0स0/2/2019, दोनों दिनांक 23 सितम्बर, 2019 तदानुसार 1 आश्विन, 1941 (शक) जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराओं 150, 30 और 56 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए क्रमशः 18-धर्मशाला व 55-पच्छाद (अ0जा0) सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन के कार्यक्रम से सम्बन्धित है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

देवेश कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 23 सितम्बर, 2019 1 आश्विन, 1941 (शक्‌)

अधिसूचना

सं0 100/हि0प्र0-वि0स0/1/2019.--यतः, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा में, 18-धर्मशाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री किशन कपूर का स्थान उनके त्याग-पत्र देने के कारण दिनांक 05 जून, 2019 को रिक्त हो गया हैः; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना हैः;

6177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराओं 150, 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्‌द्वाराः--

(अ) हिमाचल प्रदेश राज्य के 18-धर्मशाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाएः, (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में, निम्नलिखित निर्धारित करता हैः--

(क) नाम-निर्देशन करने हेतु अन्तिम तारीख 30 सितम्बर, 2019 (सोमवार);

(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 01 अक्तूबर, 2019 (मंगलवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने हेतु अन्तिम तारीख 03 अक्तूबर, 2019 (वीरवार);

(घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ तो, 21 अक्तूबर, 2019 (सोमवार); मतदान कराया जाएगा,

(ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा; और 27 अक्तूबर, 2019 (रविवार);

(इ) 08.00 बजे पूर्वाह्‌न से 05.00 बजे अपराह्‌न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा, सचिव भारत निर्वाचन आयोग।

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ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

Dated: 23rd September, 2019

1 Asvina, 1941 (Saka)

NOTIFICATION

No.100/HP-LA/1/2019.—WHEREAS, the seat of Shri Kishan Kapoor, in the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh, elected from 18-Dharamshala Assembly Constituency, has become vacant on 5th June, 2019 by reason of his resignation; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—

(A) Calls upon the said 18-Dharamshala Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh, to elect, before the 27th October, 2019 (Sunday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) appoints, with respect to the said election:—

(a) the 30th September, 2019 (Monday), as the last date for making nominations;

(b) the 01st October, 2019 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;

6178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 (c) the 03rd October, 2019 (Thursday), as the last date for the withdrawal of

candidatures;

(d) the 21st October, 2019 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;

(e) the 27th October, 2019 (Sunday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 8.00 AM to 5.00 PM as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

RAHUL SHARMA, Secretary Election Commission of India.

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 23 सितम्बर, 2019 1 आश्विन, 1941 (शक)

अधिसूचना

सं0100/हि0प्र0-वि0स0/2/2019.--यतः, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा में, 55-पच्छाद (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री सुरेश कुमार कश्यप का स्थान उनके त्याग-पत्र देने के कारण दिनांक 05 जून, 2019 को रिक्त हो गया हैः; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना हैः;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्‌द्वाराः--

(अ) हिमाचल प्रदेश राज्य के उक्त 55-पच्छाद (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ हिमाचल प्रदेश राज्य की किसी भी अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाएः;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में, निम्नलिखित निर्धारित करता हैः-

(क) नाम-निर्देशन करने हेतु अन्तिम तारीख 30 सितम्बर, 2019 (सोमवार);

(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 01 अक्तूबर, 2019 (मंगलवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने हेतु अन्तिम तारीख 03 अक्तूबर, 2019 ( वीरवार);

(घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ तो, 21 अक्तूबर, 2019 (सोमवार); मतदान कराया जाएगा,

(ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा; और 27 अक्तूबर, 2019 (रविवार);

6179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941

(इ) 08.00 बजे पूर्वाह्‌न से 05.00 बजे अपराह्‌न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा सचिव भारत निर्वाचन आयोग।

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ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

Dated: 23rd September, 2019

1 Asvina, 1941 (Saka)

NOTIFICATION

No.100/HP-LA/2/2019:—WHEREAS, the seat of Shri Suresh Kumar Kashyap, in the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh, elected from 55-Pachhad (SC) Assembly Constituency, has become vacant on 5th June, 2019 by reason of his resignation; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub sections (1) & (2) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—

(A) Calls upon the said 55-Pachhad (SC) Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh, to elect, before the 27th October, 2019 (Sunday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Castes of Himachal Pradesh State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) appoints, with respect to the said election:—

(a) the 39th September, 2019 (Monday), as the last date for making nominations;

(b) the 01st October, 2019 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 03rd October, 2019 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 21st October, 2019 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;

(e) the 27th October, 2019 (Sunday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 8.00 AM to 5.00 PM as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

RAHUL SHARMA, Secretary, Election Commission of India.

6180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री कर्म चन्द पुत्र साहबो, गांव भूनेड, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री कर्म चन्द पुत्र साहबो, गांव भूनेड, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत भूनाड के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में आवेदक का नाम कर्म चन्द पुत्र साहबो दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल भुनाड के भू-इन्द्राज में मेरा नाम कर्मों दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल भूनाड के भू-राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम कर्मों के बजाये कर्मों उर्फ कर्म चन्द दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री चतर सिंह पुत्र लोभीे, निवासी गांव डडोरी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री चतर सिंह पुत्र लोभीे, निवासी गांव डडोरी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत करवाल के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम चतर सिंह दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल टिक्कर के भू-इन्द्राज में प्रार्थी का नाम चतरो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल टिक्कर के भू-राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम चतरो के बजाये चतरो उर्फ चतर सिंह दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।6181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री सुभाष चन्द्र पुत्र चन्द राम, निवासी गांव मट्टी, परगना जून्ढ, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा . . प्रार्थी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री सुभाष चन्द्र पुत्र चन्द राम, निवासी गांव मट्टी, परगना जून्ढ, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी व स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र में सुभाष चन्द्र दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल तुंही के भू-इन्द्राज में सुभाष दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल तुंही के भू-राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम सुभाष के बजाये सुभाष चन्द्र दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। 6182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 07-10-2019 केस नं0 : 35/BE/T/2019

ऐले राम

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्री ऐले राम सुपुत्र श्री डोलू राम, निवासी गांव बरनौट, डाकघर अरछण्डी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि स्वयं ऐले राम का जन्म दिनांक 15-08-1979 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत जाणा के अभिलेख में न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को ऐले राम की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-10-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 7-10-2019 केस नं0 : 32/BE/T/2019

शान्ति देवी

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री लाल बहादुर, निवासी गांव रायसन विहाल, डाकघर रायसन, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी बेटी पुना देवी का जन्म दिनांक 06-06-1980 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत रायसन के अभिलेख में न हुआ है।6183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को पुना देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 7-10-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 7-10-2019 केस नं0 : 29/BE/T/2019

मानदासी

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्रीमती मानदासी पुत्री श्री खोरवू, निवासी गांव बटाहर, डाकघर हरिपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि स्वयं मानदासी का जन्म दिनांक 15-01-1942 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत हलाण-I के अभिलेख में न है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को मानदासी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-10-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 6184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 7-10-2019 केस नं0 : 28/DE/T/2019

वरणा

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्रीमती वरणा पुत्री श्री पूर्ण सिंह, निवासी गांव व डाकघर शिरढ़, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके पिता पूर्ण सिंह की मृत्यु दिनांक 05-05-2006 को हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शिरढ़ के अभिलेख में न है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को पूर्ण सिंह की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-10-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 23-03-2019 केस नं0 : 13-NCN/2019

. . प्रार्थी। श्री रमेश चन्द पुत्र स्व0 श्री कौमेश्वर, निवासी गांव तोष, डाकघर बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना-पत्र श्री रमेश चन्द पुत्र स्व0 श्री कौमेश्वर, निवासी गांव तोष, डाकघर बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 25-07-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका6185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 नाम सहबन गलती से फाटी मनीकर्ण, कोठी कनावर, खाता खतौनी नं0 1077 मिन/1760 मिन खसरा नं0 617 में श्री रमेश चन्द की जगह श्री रोहन लाल पुत्र श्री कौमेश्वर दर्ज हुआ है। जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम श्री रोहन लाल पुत्र श्री कौमेश्वर से दरुस्त करके रोहन लाल उर्फ रमेश चन्द पुत्र कौमेश्वर दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

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In the Court of Sh. Amit Guleria, H.A S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Maninder Singh aged 30 years s/o Sh. Charan Dass, r/o V.P.O. Karjan, Tehsil Manali, District Kullu, H.P., and

Sangeeta aged 32 years d/o Shri Amar Lal, presently wife of Shri Mahinder Singh, r/o V.P.O. Karjan, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Maninder Singh aged 30 years s/o Sh. Charan Dass, r/o V.P.O. Karjan, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. and Sangeeta aged 32 years d/o Shri Amar Lal, presently wife of Shri Maninder Singh, r/o V.P.O. Karjan, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. has presented an application on 04- 09-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 03-10-2019 at 2.00 P.M., to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 05-09-2019.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

6186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941

ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

नैना देवी पुत्री श्री मोती राम, हाल पत्नी श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव घाट, डाकघर रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में नाम दर्ज करने बारे।

नैना देवी पुत्री श्री मोती राम हाल पत्नी श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव घाट, डाकघर रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम नैना देवी व जन्म तिथि 06-09-1977 ग्राम पंचायत रैला में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 06-10-2019 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला में इसका नाम नैना देवी व जन्म तिथि 06-09-1977 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जांएगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कुर्मा राम पुत्र श्री जीत राम, निवासी गांव खड़ोआ, डाकघर रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में मृत्यु दर्ज करने बारे।

कुर्मा राम पुत्र श्री जीत राम, निवासी गांव खड़ोआ, डाकघर रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसकी माता का नाम बैशाखी देवी पत्नी स्व0 श्री जीत राम व मृत्यु दिनांक 22-06-2008 को हुई है व ग्राम पंचायत रैला में मृत्यु दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 06-10-2019 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना6187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला में बैशाखी देवी पत्नी स्व0 श्री जीत राम की मृत्यु तिथि 22-06-2008 को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-09-2019 घुुंफी पत्नी स्व0 श्री हुक्मिया, निवासी शिंगार, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदिका घुुंफी पत्नी स्व0 श्री हुक्मिया, निवासी शिंगार, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कुन्नू के रिकार्ड में घुुंफी नाम दर्ज है जबकि महाल शिंगार/576 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेखों में उसका नाम धुफी दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदिका ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम धुफी के स्थान पर घुंफी नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।6188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-09-2019 बनीता कुमारी पत्नी वीरबल, निवासी फागणी, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदिका बनीता कुमारी पत्नी वीरबल, निवासी फागणी, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके मृतक पति का नाम महाल फागणी/528 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में बलबीर दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसके मृतक पति का नाम ग्राम पंचायत सियून रिकार्ड में वीरबल दर्ज है जो सही दर्ज है तथा आवेदिका ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके मृतक पति का नाम बलबीर के स्थान पर वीरबल दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-09-2019 मनोज कुमार पुत्र गोविन्द राम, निवासी साहल, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदक मनोज कुमार पुत्र गोविन्द राम, निवासी साहल, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके मृतक पिता का नाम महाल साहल/588 के6189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में गोविन्द दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसके मृतक पिता का नाम ग्राम पंचायत कुन्नू के रिकार्ड में गोविन्द राम दर्ज है जो सही दर्ज है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके मृतक पिता का नाम गोविन्द के स्थान पर गोविन्द राम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-09-2019

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदक लवनीश ठाकुर पुत्र नूर सिंह, निवासी जनाहण, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कुफरी रिकार्ड व अन्य कागजात में लवनीश ठाकुर नाम दर्ज है जबकि महाल जनाहण/551 के तमाम भू0 राजस्व अभिलेख में उसका नाम लवनीश दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम लवनीश के स्थान पर लवनीश ठाकुर नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।6190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-09-2019 टेक राम पुत्र नानकू, निवासी करसेहड, डाकघर सुधार, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदक टेक राम पुत्र नानकू, निवासी करसेहड, डाकघर सुधार, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत सुधार व अन्य कागजात में टेक राम दर्ज है जबकि महाल/478 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में उसका नाम टेकू दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम टेकू के स्थान पर टेक राम नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-09-2019 भाग चन्द पुत्र धनी राम, निवासी बसेहड़, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदक भाग चन्द पुत्र धनी राम, निवासी बसेहड़, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत डलाह के रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्र में6191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 भाग चन्द नाम दर्ज है जबकि महाल बसेहड़/535 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेखों में उसका नाम भाग सिंह दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम भाग सिंह के स्थान पर भाग चन्द नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-09-2019 जगदीश चन्द पुत्र खेम सिंह, निवासी त्रेउनाल, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदक जगदीश चन्द पुत्र खेम सिंह, निवासी त्रेउनाल, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कुन्नू के रिकार्ड व अन्य कागजात में जगदीश चन्द नाम दर्ज है जबकि महाल चेली/578 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में उसका नाम रोशन लाल दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम रोशन लाल के स्थान पर जगदीश चन्द नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।6192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-09-2019 कन्हैया लाल पुत्र शिव लाल, निवासी पावो, डाकघर चुक्कू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदक कन्हैया लाल पुत्र शिव लाल, निवासी पावो, डाकघर चुक्कू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत चुक्कू के रिकार्ड व अन्य कागजात में कन्हैया लाल नाम दर्ज है जबकि महाल धधवाणा/359 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में उसका नाम कन्हैया दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम कन्हैया के स्थान पर कन्हैया लाल नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-09-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

----------- ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 10-10-2019 अनील कुमार पुत्र भुनकू, निवासी मलोग, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदक अनील कुमार पुत्र भुनकू, निवासी मलोग, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत पाली के रिकार्ड में सोम देव उर्फ6193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 अनिल कुमार नाम दर्ज है जबकि महाल मलोग/601 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में उसका नाम अनील कुमार दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम अनील कुमार के स्थान पर सोम देव उर्फ अनिल कुमार नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-10-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : तारीख मरजुआ : 02-09-2019 तरीख पेशी : 30-09-2019 रीना चावला पत्नी होशियार सिंह, निवासी पधर, डाकघर पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

. . आवेदिका।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

आवेदन-पत्र.--बाबत पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म मृत्यु पंजीकरण, 1969.

हरगाह एतद्‌द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदिका ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री रूहनी चावला का जन्म दिनांक 07-06-2006 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म मृत्यु पंचायत डलाह में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावे। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिय अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 30-09-2019 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।6194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : तारीख मरजुआ : 02-09-2019 तरीख पेशी : 30-09-2019 उर्मिला देवी पुत्री रोहलू राम, निवासी गलू, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

. . आवेदिका।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

आवेदन-पत्र.--बाबत पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म मृत्यु पंजीकरण, 1969.

हरगाह एतद्‌द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदिका ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसका नाम उर्मिला देवी पुत्री रोहलू राम का जन्म दिनांक 22-05-1981 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म मृत्यु पंचायत कुफरी में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारणतौर पर की जानी संभव है। इसलिय अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 30-09-2019 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष पूर्ण चन्द, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 27-09-2019 श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी उपरली गागल, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी उपरली गागल, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का6195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 वास्तविक नाम राजिन्द्र सिंह है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल उपरली गागल में रजविन्द्र सिंह दर्ज कागजात माल हो चुका है जोकि गलत है अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख में रजविन्द्र सिंह के स्थान पर राजिन्द्र सिंह दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 27-09-2019 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 07-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष पूर्ण चन्द, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 01-10-2019 श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी लरहाणा, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री चुनी लाल पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी लरहाणा, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम राजेन्द्र सिंह है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल लरहाणा में राजेन्द्र कुमार दर्ज कागजात माल हो चुका है जोकि गलत है अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख में राजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजेन्द्र सिंह दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 04-10-2019 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 07-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 09-10-2019 श्री कुशाल सिंह पुत्र कशमीर सिंह, निवासी गांव व डाकघर घमीरू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)6196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 35 ता 37 हि0 प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री कुशाल सिंह पुत्र कशमीर सिंह, निवासी गांव व डाकघर घमीरू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कुशाल सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल घमीरू में खुशहाल सिंह दर्ज हो चुका है जोकि गलत है अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-10-2019 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 09-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

----------- ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री भगत सिंह, निवासी ग्राम शोरंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) हाल आबाद, निवासी ग्राम व डाकघर खनेरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0 . . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त (नाम-दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक खनेरी, पटवार वृत्त रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री भगत सिंह, निवासी ग्राम शोरंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) हाल आबाद, निवासी ग्राम खनेरी, डाकघर खनेरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने स्वयं हाजिर होकर गुजारिश की है कि उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड के वाका चक खनेरी के खाना मालिक में मान सिंह गलत दर्ज किया है। प्रार्थिया के पति का सही नाम भगत सिंह है, जिसकी पुष्टि हेतु आवेदिका ने आधार कार्ड व बैनामा विलेख की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया है, जिसमें प्रार्थिया सीता देवी पत्नी श्री भगत सिंह होना सही पाया गया है। प्रार्थिया अपने पति का नाम उपरोक्त वाका चक के राजस्व रिकार्ड में मान सिंह के स्थान पर भगत सिंह दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिया के पति का नाम वाका चक खनेरी, पटवार वृत्त रचोली के माल कागजात में मान सिंह के स्थान पर भगत सिंह दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत6197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 4/2018

तारीख दायर : 05-06-2019 श्री उदय सिंह व रतन सिंह पुत्रगण श्री बहादूर दास, निवासी गांव सुरू, डा0 कूट, तहसील रामपुर . . प्रार्थी। बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

1. श्रीमती चन्द्रमणी पुत्री श्री हुई, निवासी सुरू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त कब्जा दुरुस्ती अराजी खाता/खतौनी नं0 36/181 कित्ते 15, रकबा तादादी 01-36-12 है0 वाका चक सुरू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता

दरख्वास्त कब्जा दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री उदय सिंह व रतन सिंह पुत्रगण श्री बहादूर दास, निवासी गांव सुरू, डा0 कूट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 36/181 कित्ते 15, रकबा तादादी 01-36-12 है0 वाका चक सुरू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) खाना काश्त में चन्द्रमणी पुत्री हुई का कब्जा दर्ज इन्द्राज है। प्रार्थी जिसे दुरुस्त करवाकर उदय सिंह व रतन सिंह पुत्रगण श्री बहादूर दास का कब्जा दर्ज इन्द्राज करवाना चाहते हैं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में उदय सिंह व रतन सिंह पुत्रगण श्री बहादूर दास का कब्जा दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है।

आज दिनांक 26-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0। 6198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 5/2019

तारीख दायर : 28-08-2019 श्री रूपेश कुमार पुत्र श्री लच्छी राम, निवासी गांव व डा0 मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त नाम दुरुस्ती अराजी खाता/खतौनी नं0 19/46, वाका चक मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री रूपेश कुमार पुत्र श्री लच्छी राम, निवासी गांव व डा0 मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 19/46, वाका चक मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उसका नाम भुपेश कुमार पुत्र लच्छी राम दर्ज है। प्रार्थी जिसे दुरुस्त करवाकर रूपेश कुमार उर्फ भुपेश कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में रूपेश कुमार उर्फ भुपेश कुमार का नाम दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. .प्रार्थी। श्री अशु थापा पुत्र श्री तिलवीर थापा, निवासी ग्राम रामकुण्डी, डाकघर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारा।

श्री अशु थापा पुत्र श्री तिलवीर थापा, निवासी ग्राम रामकुण्डी, डाकघर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने शपथ-पत्र मय अन्य सम्बन्धित कागजात सहित इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है6199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 जिसमें प्रार्थी ने वर्णन किया है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 26-08-2002 को महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0 में हुआ था किन्तु काम-काज के सिलसिले से इलाका गैर होने व अज्ञानता के कारण अपनी बेटी का पंजीकरण नहीं करवा सका, इसलिए प्रार्थी ग्राम पंचायत रचौली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर/रिकार्ड में अपनी पुत्री की जन्म तिथि को पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण/आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत रचौली में पंजीकृत करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन दिनांक 03-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज स्वीकार नहीं होगा तथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जन्म पंजीकरण करने बारे यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

विपन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री रेशु राम पुत्र स्व0 श्री रेलू, निवासी ग्राम गसो, डाकघर झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादी। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त (नाम-दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक गसो पटवार वृत्त झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री रेशु राम पुत्र स्व0 श्री रेलू, निवासी ग्राम गसो, डाकघर झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस गुजारिश के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड के वाका चक गसों के खाना मालिक व काश्तकार में सुरेश दर्ज है जो गलत है। वादी का सही नाम रेशु राम पुत्र रेलू राम है जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने नकल परिवार रजिस्टर व अन्य दस्तावेज की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की है। जिसमें वादी का नाम रेशु राम होना सही पाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त वाका चक के राजस्व रिकार्ड में सुरेश के स्थान पर रेशु राम दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वादी का नाम वाका चक गसों पटवार वृत्त झाकड़ी के माल कागजात में सुरेश के स्थान पर रेशु राम दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।6200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . वादी। श्री शिशु पाल पुत्र स्व0 श्री गोरखु राम, निवासी ग्राम व डाकघर मशनु, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त (नाम-दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड अराजी खाता नं0 48 व 35 वाका चक मशनु पटवार वृत्त दोफदा, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

यह दरख्वास्त श्री शिशु पाल पुत्र स्व0 श्री गोरखु राम, निवासी ग्राम व डाकघर मशनु, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस गुजारिश के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड के अराजी खाता नं0 48 व 35 के खाना मालिक में चन्दर सिंह दर्ज है जो गलत है। वादी का सही नाम शिशु पाल है जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने स्वयं सत्यापित छायाप्रति प्रधानाचार्य दोफदा द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व राशन कार्ड की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की है। जिसमें वादी का नाम शिशु पाल होना सही पाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त वाका चक के राजस्व रिकार्ड में चन्दर सिंह के स्थान पर शिशु पाल दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वादी का नाम वाका चक मशनु पटवार वृत्त दोफदा के माल कागजात में चन्दर सिंह के स्थान पर शिशु पाल दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री ईश्वर पुत्र स्व0 श्री शुकरू राम, निवासी ग्राम नैहरी, डाकघर देवनगर, तहसील रामपुर, जिला . . वादी। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त (नाम-दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक नैहरी, पटवार वृत्त दवाडा, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0।6201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 नोटिस बनाम आम जनता। यह दरख्वास्त श्री ईश्वर पुत्र स्व0 श्री शुकरू राम, निवासी ग्राम नैहरी, डाकघर देवनगर, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड के वाका चक नैहरी के खाना मालिक व काश्तकार में हिसरी राम दर्ज है जो गलत है। वादी का सही नाम ईश्वर पुत्र स्व0 श्री शुकरू राम है, जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने नकल परिवार रजिस्टर की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की है। जिसमें वादी का नाम ईश्वर होना सही पाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त वाका चक के राजस्व रिकार्ड में हिसरी राम के स्थान पर ईश्वर दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वादी का नाम वाका चक नैहरी पटवार वृत्त दवाडा के माल कागजात में श्री हिसरी राम के स्थान पर ईश्वर दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री देवी सिंह पुत्र स्व0 श्री गुदडू राम, निवासी ग्राम शनेरी, डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर, जिला . . वादी। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त (नाम-दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक शनेरी, पटवार वृत्त शिंगला, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री देवी सिंह पुत्र स्व0 श्री गुदडू राम, निवासी ग्राम शनेरी, डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड के वाका चक शनेरी के खाना मालिक व काश्तकार में देवी दास दर्ज है जो गलत है। वादी का सही नाम देवी सिंह पुत्र स्व0 श्री गुदडू राम है, जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व मैट्रिक के प्रमाण-पत्र की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की है। जिसमें वादी का नाम देवी सिंह होना सही पाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त वाका चक के राजस्व रिकार्ड में देवी दास के स्थान पर देवी सिंह दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वादी का नाम वाका चक शनेरी, पटवार वृत्त शिंगला के माल कागजात में श्री देवी दास के स्थान पर देवी सिंह 6202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . वादी। श्री रतन दास पुत्र श्री मनी लाल, निवासी ग्राम व डाकघर मशनु, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त (नाम-दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक मशनु पटवार वृत्त दोफदा, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

यह दरख्वास्त श्री रतन दास पुत्र श्री मनी लाल, निवासी ग्राम व डाकघर मशनु, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड के वाका चक मशनु के खाना मालिक में रतन चन्द दर्ज है जो गलत है। वादी का सही नाम रतन दास है जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने स्वयं सत्यापित छायाप्रति मैट्रिक का प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की है। जिसमें वादी का नाम रतन दास होना सही पाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त वाका चक के राजस्व रिकार्ड में रत्न चन्द के स्थान पर रत्न दास दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वादी का नाम वाका चक मशनु के माल कागजात में रतन चन्द के स्थान पर रतन दास दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।6203 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री नवीन चौहान पुत्र भारत भूषण चौहान, निवासी मोहल्ला ढाबों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री नवीन चौहान पुत्र भारत भूषण चौहान, निवासी मोहल्ला ढाबों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 22-12-1975 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो नवीन चौहान पुत्र भारत भूषण चौहान की जन्म तिथि 22-12-1975 को नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-9-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री कादर खान पुत्र गुलशेर मोहम्मद, निवासी रानीताल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री कादर खान पुत्र गुलशेर मोहम्मद, निवासी रानीताल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 05-02-1986 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो कादर खान पुत्र गुलशेर मोहम्मद की जन्म तिथि 05-02-1986 को नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती शाहिना पुत्री शाकिर अली, निवासी रानीताल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्रीमती शाहिना पुत्री शाकिर अली, निवासी रानीताल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 30-11-1989 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिन अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती शाहिना पुत्री शाकिर अली की जन्म तिथि 30-11-1989 को नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 6-9-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री निका पुत्र रोशन, निवासी काटल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री निका पुत्र रोशन, निवासी काटल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री हाजरा बीबी की जन्म तिथि 15-12-2017 है, जो ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो हाजरा बीबी पुत्री श्री निका की जन्म तिथि 15-12-2017 को ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री श्री बलारू राम, निवासी लाना कोटला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री श्री बलारू राम, निवासी लाना कोटला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 03-10-1949 है, जो ग्राम पंचायत सुरला में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिन अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री श्री बलारू राम की जन्म तिथि 03-10-1949 को ग्राम पंचायत सुरला में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

-------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री बाबू खान पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी खरखों, डाकघर त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री बाबू खान पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी खरखों, डाकघर त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनके पुत्र अमीर खान की जन्म तिथि 10-08-2000 है, जो ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो अमीर खान पुत्र श्री बाबू खान की जन्म तिथि 10-08-2000 को ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। 6206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री प्रमोद सैनी पुत्र बाबू राम, निवासी विक्रम कैसल, डाकघर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री प्रमोद सैनी पुत्र बाबू राम, निवासी विक्रम कैसल, डाकघर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी पुत्री खुशी सैनी की जन्म तिथि 10-06-2003 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो खुशी सैनी पुत्री श्री प्रमोद सैनी की जन्म तिथि 10-06-2003 को नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री शमशेर सिंह पुत्र कासम अली, निवासी कोरड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री शमशेर सिंह पुत्र कासम अली, निवासी कोरड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र गुलाम रसूल की जन्म तिथि 12-03-1996 है, जो ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो गुलाम रसूल पुत्र शमशेर सिंह की जन्म तिथि 12-03-1996 को ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री प्रदीप कुमार पुत्र त्रिनेत्र कुमार, निवासी उपरली टोली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री प्रदीप कुमार पुत्र त्रिनेत्र कुमार, निवासी उपरली टोली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी दादी श्रीमती कलावती की मृत्यु तिथि 08-02-1979 है, जो नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 श्री हरी राम की मृत्यु तिथि 08-02-1979 को नगर परिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

-------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री निका पुत्र रोशन, निवासी काटल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री निका पुत्र रोशन, निवासी काटल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री खातून की जन्म तिथि 07-09-2016 है, जो ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो खातून पुत्री श्री निका की जन्म तिथि 07-09-2016 को ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। 6208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री शमशेर सिंह पुत्र कासम अली, निवासी कोरड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री शमशेर सिंह पुत्र कासम अली, निवासी कोरड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र सादम अली की जन्म तिथि 10-03-2002 है, जो ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो सादम अली पुत्र शमशेर सिंह की जन्म तिथि 10-03-2002 को ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री शमशेर सिंह पुत्र कासम अली, निवासी कोरड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री शमशेर सिंह पुत्र कासम अली, निवासी कोरड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री ताबु की जन्म तिथि 18-06-2004 है, जो ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो ताबु पुत्री शमशेर सिंह की जन्म तिथि 18-06-2004 को ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित ेअदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री देश राज पुत्र श्री मन्शा राम, निवासी शान्ती संगम नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री देश राज पुत्र श्री मन्शा राम, निवासी शान्ती संगम नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र विशाल मैहता की जन्म तिथि 1-03-1966 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 09-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो विशाल मैहता पुत्र श्री देश राज की जन्म तिथि 1-03-1966 को नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर, 2019/01 आश्विन, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 September 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-09-23.135_gazette_2019-23_09_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-09-23.135_gazette_2019-23_09_2019.