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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 138, 26 September 2019

Published 26 September 2019

Gazette no.
138
Gazetteid
138/GAZETTE/2019-26/09/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-09-26.138_gazette_2019-26_09_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-81/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से 138-राजपत्र/2019-26-09-2019 (6475) 6476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल म ुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 27/2018 आम्टा-तृतीय सराहलड़ा 112 05-98-21 उार-डीपीएफ आम्टा-प्रथम, सरांह द क्षिण-सराहलडा प ूर्व-सरांह प श्चिम-डीपीएफ आम्टा-प्रथम सराहलड़ा सरांह चौपाल शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)- 81/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-81/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

6477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 27/2018 Amta-III Sarahlra 112 05-98-21 North-DPF Amta-I Saranh South-Sarahlra East- Saranh West-DPF Amta-I Sarahlra. Saranh Chopal Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-82/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर ह ैक्टेयर में क्षेत्रफल म ुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 28/2018 मझौण बौरा 214, 215, 217, 221, 223/1, 235/1, 240/1, 250/1, 369/1, 111-85-71 उार-डीपीएफ मझौण दक्षिण-सम्पदा सैलपाव प र्व-सम्पदा नौरा, ू सम्पदा कुलग काण्डा चौपाल शिमला
375/1, 433/1, 652/1, 661/1, 678, 679/1, 685/1, 700/1, 737/1, 738/1 कित्ता : 19 पश्चिम-डीपीएफ मलनो
6478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-82/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-82/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 28/2018 Majhaun Baura 214, 215, 217, 221, 223/1, 235/1, 240/1, 250/1, 369/1, 375/1, 111-85-71 North-DPF Majhaun South- Sampda Sailpav East- Sampda Naura, Sampda Kanda Chopal Shimla
433/1, 652/1, 661/1, 678, 679/1, 685/1, 700/1, 737/1, 738/1 Kitta : 19 Kulag West—DPF Malno

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-83/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन मं परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 29/2018 बाग मझौली बाग 36/1, 97/1, 185/1, 195/1, 210/1, 1568/1, 1569, 1570 कित्ता : 8 115-82-72 उार-सम्पदा मशौत दक्षिण-सम्पदा बाग पूर्व-सम्पदा जुब्बली पश्चिम-सम्पदा मझौली काण्डा चौपाल शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।6480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-83/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-83/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 29/2018 Bag Majhauli Bag 36/1, 97/1, 185/1, 195/1, 210/1, 1568/1, 1569, 1570 Kitta : 8 115-82-72 North- Sampda Mashaut South–Sampda Bag East-Sampda Jubbli West-Sampda Majhauli Kanda Chopal Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-84/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

6481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल म ुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 30/2018 लुम्बरा बाग 1045/1,10 46/1, 1065/1, 1066/1, 1581, 1586/1, 1587, 1589, 1599/1, 1600/1, 1603/1, 1633/1, 1635/1, 1664/1, कित्ता : 14 223-96-42 उार-सम्पदा अजरावली दक्षिण-सम्पदा बोहराड ़ प र्व-सम्पदा बाग ू पश्चिम- सम्पदा जासवी काण्डा चौपाल शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

_________

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-84/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-84/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

6482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 30/2018 Lumbra Bag 1045/1, 1046/1, 1065/1, 1066/1, 1581, 1586/1, 1587, 1589, 1599/1, 1600/1, 1603/1, 1633/1, 1635/1, 1664/1, K itta : 14 223-96-42 North-Sampda Ajravli South–Sampda Bohrar East-Sampda Bag West-Sampda Jasvi Kanda Chopal Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

__________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-85/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।6483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है उप महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 31/2018 हिड़ा प्रथम भलावण 418, 419, 420, 448, 869, 871, 876, 897, 898/1, 899, 914, 915, 921/1, कित्ता : 13 64-83-33 उार-महाल हिड़ा खास, डीपीएफ हिड़ा दक्षिण-डीपीएफ हिडा़ द्वितीय प ू र्व-महाल दोची, महाल कोठी पश्चिम-डीपीएफ हिड़ा द्वितीय काण्डा चौपाल शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

_________

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-85/2019, dated 6th

Setptember, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-85/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Up Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 31/2018 Hida-I Bhlavan 418, 419, 420, 448, 869, 871, 876, 897, 898/1, 899, 914, 915, 64-83-33 North-Mahal Hira Khas, DPF Hida South–DPF Hida-II East-Mahal Dochi, Mahal Kanda Chopal Shimla
921/1, Kitta : 13 Kothi West-DPF Hida II
6484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-86/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम स ं ख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित ं वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है उप महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 32/2018 हिड़ा द्वितीय भलावण 539/1, 631, 639/1, 675, 781/1, 858/1, ि कत्ता : 6 26-37-48 उार-मझौली दक्षिण-हिड़ा खास पूर्व-हिड़ा पश्चिम-सामुई काण्डा चौपाल शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।6485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-86/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-86/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Up Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 32/2018 Hida-II Bhlavan 539/1, 631, 639/1, 675, 781/1, 858/1 Kitta : 6 26-37-48 North- Majhauli South–Hida Khas East- Hida West-Samui Kanda Chopal Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-87/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

6486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल/ उप मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 33/2018 हिड़़ा तृतीय भलावण 185/1, 520/1 कित्ता : 2 08-50-46 उार- सामुई दक्षिण-कोठी पूर्व-हिड़़ा खास पश्चिम-हिड़़ा खास काण्डा चौपाल शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-87/2019, dated

6th September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-87/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

6487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal / Up Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 33/2018 Hida-III Bhlavan 185/1, 520/1 Kitta : 2 08-50-46 North-Samui South–Kothi East-Hida Khas West-Hida Khas Kanda Chopal Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-88/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल म ुख्य सीमाएं महाल/उप महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 35/2018 शंगलावग प्रथम तरांह 56/1, 273, 274/1, 275, 308/1, 309/1, 328/1, 50-69-65 उार-तरांह द क्षिण-डीपीएफ शंगलावग काण्डा चौपाल शिमला
343/1, 672 कित्ता : 9 प ू र्व-डीपीएफ शंगलावग द्वितीय प श्चिम-डीपीएफ घेरल
6488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-88/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No.FFE-B-F-(14)-88/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 35/2018 Shanglawag-I Tranh 56/1, 273, 274/1, 275, 308/1, 309/1, 328/1, 343/1, 672 Kitta : 9 50-69-65 North -Tranh South DPF Shanglawag East-DPF Shanglawag –II West-DPF Gheral Kanda Chopal Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

6489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-89/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है म ुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं मुहाल/उप मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 36/2018 मालत द्वितीय कोठी 1, 2/1, 537/1, 701/1, 713/1, 792/1, 816, 817, 823/1, 882/1, 906/1, 1080/1, 1237/1, 1242/1, 1243/1 कित्ता : 15 34-71-61 उार-सम्पदा कोठी दक्षिण-दोछी प र्व-कोठी ू पश्चिम-धोताली काण्डा चौपाल शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

__________

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-89/2019, dated 6th

September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2019

No. FFE-B-F-(14)-89/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the6490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 36/2018 Malat-II Kothi 1, 2/1, 537/1, 701/1 ,713/1, 792/1, 816, 817, 823/1, 882/1,906/1, 1080/1, 1237/1, 1242/1, 1243/1 Kitta : 15 34-71-61 North-Sampda Kothi South-Dochhi East- Kothi West- Dhotali Kanda Chopal Shimla

By order,

RAM SUBHAG SONGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th September, 2019

No. Agr. B-F(10)-14/2019.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Ramesh Sharma s/o Shri Chuni Lal Sharma, Ward No. 6, Village Gadori, P.O. Shamshi, District Kullu as Advisor of H.P. State Agricultural Marketing Board to advise the Board on policy matters.

The terms and conditions will be issued separately.

By order, Sd/- Principal Secretary (Agriculture).

6491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 कृषि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019

संख्या कृषि-बी-एफ(10)4/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या कृषि ए(4)-1/2006 तारीख 23-12-2006 के आंशिक रूपांतरण में, की राय है कि अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण और विक्रय का नियन्त्रण करने के लिए सिरमौर जिला के कृषक समुदाय के व्यापक लोक हित में, जिला सिरमौर के राजगढ़ तहसील की समस्त राजस्व संपदाओं को जिला सोलन के मण्डी क्षेत्र से अपवर्जित करके, जिला सिरमौर में सम्मिलित किया जाना आवश्यक और समीचीन है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्याक 20) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त अधिसूचना के उपाबंध-''क'' में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 2 और 3 में तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार से संशोधन करने का प्रस्ताव करते है :--

क्रम संख्या मण्डी क्षेत्र राजस्व सम्पदा जिला
2 सोलन जिला सोलन की समस्त राजस्व सम्पदाओं सहित नगरपालिका समितियां, अधिसूचित क्षेत्र समितियां और छावनी बोर्ड क्षेत्र। सोलन
3 सिरमौर समस्त राजस्व सम्पदाओं सहित नगरपालिका समितियां अधिसूचित क्षेत्र समितियां। सिरमौर

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्‌द्वारा इसे जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इस अधिसूचना से संभाव्य प्रभावित होने वाले हितबद्ध किसी व्यक्ति के यदि प्रस्तावित संशोधन की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे/उन्हें, प्रधान सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप और सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर इस अधिसूचना को अन्तिम रूप देने से पूर्व, सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से विचार किया जायेगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (कृषि)।6492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. Agr. B-F(10)-4/2015 dated

23rd September, 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2019

No. Agr. B-F(10)-4/2015.—WHEREAS, in partial modification of this Department Notification No. Agr. A(4)-1/2006 dated 23-12-2006 the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient to include all the Revenue Estates of Rajgarh Tehsil of Sirmaur District in Sirmaur District in the larger public interest of the farming community of the Rajgarh Tehsil of District Sirmaur by excluding this area from Solan District for exercising control over purchase, storage, processing and sale in the notified market area ;

AND WHEREAS, in exercise of the powers conferred by section 20 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to propose the amendments at Sr. No. 2 & 3 specified in the Annexure- "A" of the aforesaid notification with immediate effect, as under:—

Sr. No. Market Area Revenue Estates District
2. Solan All the Revenue Estates including Municipal Committees, Notified Area Committees and Cantonment Board area of Solan District. Solan
3. Sirmaur All the Revenue Estates including Municipal committees, Notified Area Committees. Sirmaur

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by section 19(1) of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to hereby publish the same in the Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any interested person likely to be affected by this notification has any objection(s) or suggestion(s) with regard to the proposed amendments, he may send the same to the Principal Secretary (Agriculture) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002, within a period of thirty days from the date of publication of this notification;

The objection(s) and suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be duly considered by the Government before finalizing this notification.

By order,

Sd/-

Principal Secretary (Agriculture).

6493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941

ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

सतो उर्फ सत्य प्रकाश पुत्र ज्ञासो, निवासी गांव तागी, परगना बस्सू, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी सतो उर्फ सत्य प्रकाश पुत्र ज्ञासो, निवासी गांव तागी, परगना बस्सू, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी बयान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम सत्य प्रकाश है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल तागी में सतो गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सतो उर्फ सत्य प्रकाश पुत्र ज्ञासो, निवासी गांव तागी, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0) के नाम की दुरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-09-2019 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

प्रिथो राम पुत्र ध्याना, निवासी गांव पलण, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी प्रिथो राम पुत्र ध्याना, निवासी गांव पलण, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी बयान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम प्रिथो राम है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल प्रीणा में प्रिथो गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी प्रिथो उर्फ प्रिथो राम पुत्र ध्याना, निवासी गांव पलण, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0) के नाम 6494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 की दुरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-09-2019 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

कर्म सिंह पुत्र लाल सिंह, निवासी महाल फिहार, डाकघर घरना, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी कर्म सिंह पुत्र लाल सिंह, निवासी महाल फिहार, डाकघर घरना, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल दस्तावेज तथा अन्य सभी जगह कर्म सिंह पुत्र लाल सिंह दर्ज है, जबकि राजस्व महाल पिहड़ी के अभिलेख में मेरा नाम गलती से कर्म सिंह पुत्र लाल सिंह की जगह कर्ण सिंह पुत्र लालमन दर्ज हो चुका है, जो कि गलत है। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं। अतः राजस्व अभिलेख में मेरा नाम कर्ण सिंह पुत्र लालमन के बजाये कर्ण सिंह उपनाम कर्म सिंह पुत्र लाल सिंह दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-10-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा कर्ण सिंह पुत्र लालमन, निवासी महाल फिहार, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम महाल पिहड़ी के अभिलेख में कर्ण सिंह पुत्र लालमन के बजाये कर्ण सिंह पुत्र लालमन उपनाम कर्म सिंह पुत्र लाल सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।6495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941

In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra, H.P.

1. Mr. Parveen Kumar s/o Sh. Milkhi Ram, r/o Village Sheela, P.O. Passu, Pantehar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

2. Madhu Dogra d/o Sh. Kishori Lal, r/o Ward No. 3, near Tibetan Library, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

The General Public

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 14-02-2017 at his residence Dharamshala. But has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i. e. Secretary/MC Dharamshala/G.P;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 07-10-2019 at Tehsil Office Dharamshala at 2.00 P.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 12-09-2019.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Dharamshala.

___________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 07/NT/2019 तारीख पेशी 23-10-2019

. . प्रार्थी। श्री हमीर चन्द पुत्र सूबा राम, निवासी महाल ढखर, डाकघर सियालकड़, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख। 6496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 प्रार्थी श्री हमीर चन्द पुत्र सूबा राम, निवासी महाल ढखर, डाकघर सियालकड़, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त डल के महाल ढखर, मौजा व सब-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में मीर चन्द दर्ज है। जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी में उसका नाम हमीर चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त डल के महाल ढखर, मौजा व उप-तहसील मझीण में उसका नाम मीर चन्द की बजाये मीर चन्द उपनाम हमीर चन्द दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री हमीर चन्द पुत्र सूबा राम, निवासी महाल ढखर, डाकघर सियालकड़, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख में मीर चन्द की बजाये मीर चन्द उपनाम हमीर चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

दिनांक 05-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मझीण,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 05/NT/2019 तारीख पेशी 23-10-2019 श्री पुनी चन्द पुत्र छज्जू राम, निवासी महाल सर्वनाटी, मौजा व उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी श्री पुनी चन्द पुत्र छज्जू राम, निवासी महाल सर्वनाटी, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त मझीण के महाल सर्वनाटी, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में दुनी चन्द दर्ज है। जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी में उसका नाम पुनी चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल सर्वनाटी, मौजा व उप-तहसील मझीण में उसका नाम दुनी चन्द की बजाये दुनी चन्द उपनाम पुनी चन्द दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा तथा पुनी चन्द पुत्र छज्जू राम, निवासी महाल सर्वनाटी, मौजा व उप-तहसील6497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख में दुनी चन्द की बजाये दुनी चन्द उपनाम पुनी चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

दिनांक 05-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मझीण,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 06/NT/2019 तारीख पेशी 23-10-2019 श्री भूपिन्द्र सिंह पुत्र शंकरदास, निवासी महाल बरवाला, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी श्री भूपिन्द्र सिंह पुत्र शंकरदास, निवासी महाल बरवाला, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त सिहोरवाला-II के महाल बरवाला, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में महिन्द्र सिंह दर्ज है। जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी में उसका नाम भूपिन्द्र सिंह दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सिहोरवाला-II के महाल बरवाला, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण में उसका नाम महिन्द्र सिंह की बजाये महिन्द्र सिंह उपनाम भूपिन्द्र सिंह दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा तथा भूपिन्द्र सिंह पुत्र शंकरदास, निवासी महाल बरवाला, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख में महिन्द्र सिंह की बजाये महिन्द्र सिंह उपनाम भूपिन्द्र सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

दिनांक 05-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मझीण,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 ब अदालत श्री पवन कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 16-10-2019 मुकद्दमा नं0 : 22/NT/2019

श्री ठाकुर दास पुत्र श्री प्यार चन्द, निवासी गांव पन्तेहड़, डाकघर घरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला . . आवेदक कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम 'ईशू कुमार' के बजाये 'अजय कुमार' दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक ठाकुर दास पुत्र श्री प्यार चन्द, निवासी गांव पन्तेहड़, डाकघर घरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल पन्तेहड़ में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसके पुत्र का नाम 'ईशू कुमार' दर्ज है जोकि गलत है। अतः उसने राजस्व रिकार्ड में 'अजय कुमार' दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने-अपने एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दिलो राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : 11/2019/टी0टी0पी0

तारीख पेशी : 09-10-2019 श्री मुलतान सिंह पुत्र प्रताप सिंह पुत्र रामा, वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

1. श्री देशराज पुत्र हुक्म चन्द व अन्य सभी वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा . . प्रतिवादीगण। (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम :

1. श्री देशराज पुत्र हुक्म चन्द, 2. दलजीत सिंह पुत्र अजुध्यां कुमारी पत्नी स्व0 श्री कर्म सिंह, 3. श्री उधम सिंह पुत्र गिहलो देवी, सीता देवी पुत्रियां श्री रघुवीर सिंह, 4. प्रीतम सिंह पुत्र श्री वीरभान, 5. शेर सिंह, प्रहलाद सिंह पुत्र, सरस्वती पुत्री श्री चतुर्भुज, 6. दीपक सिंह पुत्र, नंदनी, इन्द्रा कुमारी, सीमा पुत्रियां व श्रीमती शशी स्व0 पत्नी श्री मिलाप चन्द, 7. सविता देवी पत्नी ध्यान सिंह, 8. सुमित्रा सिंह, ओम प्रकाश, विजय सिंह6499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 पुत्र रूप सिंह, 9. महिन्द्र सिंह, बलदेव सिंह, अजमेर सिंह पुत्र दुनी चन्द, 10. दया कुमारी पत्नी महिन्द्र सिंह, 11. सरबन सिंह, अशोक कुमार, हरबन्स सिंह, हरनाम सिंह पुत्र व समस्या देवी, रेखा वाला पुत्रियां वीर सिंह, 12. सन्तोष कुमार पुत्र भिवानी सिंह, 13. विजय सिंह, अनुप सिंह पुत्र ओंकार सिंह, 14. प्रभात सिंह, ध्रुव सिंह पुत्र भीमसेन, 15. पृथ्वी सिंह, लखवीर सिंह पुत्र व रश्मा देवी पुत्री स्वरूप सिंह, 16. विनोद कुमार पुत्र शमसेर सिंह, 17. गगन सिंह पुत्र, कमला देवी, उर्मिला देवी, प्रोमिला, विजया देवी, वीना देवी, रीना देवी पुत्रियां व मन्सा देवी पत्नी त्रिलोक सिंह, 18. रूघीर उपनाम रणधीर सिंह, जसवन्त सिंह, दिलबाग सिंह, सुभाष चन्द, विक्रम सिंह पुत्र नारायण सिंह, 19. कुलदीप सिंह, रमेश चन्द, अशोक कुमार पुत्र, पवना देवी पुत्री आशा देवी पत्नी स्व0 श्री अजीत सिंह, 20. अनारकली, निर्मला देवी पुत्रियां जॉनसर, 21, कल्याण चन्द, दलीप सिंह, सुरिन्द्र सिंह पुत्र मोहर सिंह, 22. यशोधन सिंह पुत्र रजिन्द्र सिंह, 23. होशियार सिंह पुत्र करतारा, 24. विशाखी पुत्र किरपा, 25. विक्रम सिंह पुत्र लाहका, 26. लिहक देई, अगी पुत्रियां मोला, 27. रत्न चन्द पुत्र, सिमरो देवी पत्नी स्व0 श्री जनक सिंह, 28. भूमि पुत्र किरला, 29. सुदेश कुमार पुत्र रिखी राम, 30. कमल सिंह पुत्र सुभकरण, 31. अजय कुमार, संजीव कुमार, राजीव गुलेरियां पुत्र, मीरां देवी पुत्री सुशीला देवी पत्नी स्व0 श्री पंजाब सिंह, 32. पियुष पुत्र मोनिका पत्नी स्व0 श्री राज कुमार, 33. ओम प्रकाश, पुर्ण सिंह पुत्र सम्भु, 34. अनुप सिंह, प्रदीप सिंह पुत्र अंजु देवी पुत्री, संसारो देवी पत्नी स्व0 श्री लाभ सिंह, 35. अश्वनी कुमार पुत्र मीना कुमारी पुत्री, चम्पा देवी पत्नी स्व0 श्री नरोतम सिंह, 36. सुरेश कुमार पुत्र कपूर सिंह, 37. गगन सिंह, पवन सिंह पुत्र व्यासां देवी पत्नी स्व0 श्री जोनी, 38. पृथ्वी सिंह, दुलो राम पुत्र हनमंती, कैलाशां, कमला देवी पुत्रियां नन्दु, 39. केशरी पत्नी स्व0 श्री घसीटा राम, 40. सलोचना देवी पुत्री शिव राम, सभी वासी काना सुआं, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.--हि0 प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 63, खतौनी नं0 151, ता0 171, खसरा कित्ता 38, रकबा तादादी 0-74-18 है0 वाक्या महाल कानां सुआं, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री मुलतान सिंह पुत्र प्रताप सिंह पुत्र रामा, वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 63 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण 1 ता0 40 की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीें हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 09-10-2019 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर मोहर व अदालत से आज दिनांक 06-09-2019 को जारी हुआ। मोहर।

दिलो राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

घसीटा राम पुत्र सिधू पुत्र जोहली, निवासी महाल पलियार, डाकघर घरना, मौजा महादेव, तहसील . . प्रार्थी। खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम6500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 आम जनता . . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.-नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी घसीटा राम पुत्र सिधू पुत्र जोहली, निवासी महाल पलियार, डाकघर घरना, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड तथा अन्य सभी जगह घसीटा राम पुत्र सिधू दर्ज है, जबकि पटवार वृत्त महादेव के महाल पलियार में मेरा नाम गलती से घसीटा राम पुत्र सिधू की जगह घसीटू पुत्र सिधू दर्ज हो चुका है, जो कि गलत है। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं। अतः राजस्व अभिलेख में मेरा नाम घसीटू के बजाये घसीटू उपनाम घसीटा राम पुत्र सिधू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-10-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा घसीटू पुत्र सिधू, निवासी महाल पलियार, डाकघर घरना, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व महाल पलियार के अभिलेख में घसीटू के बजाये घसीटू उपनाम घसीटा राम पुत्र सिधू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

सरोज कुमारी उर्फ कौशल्या देवी पुत्री मुन्शी राम, निवासी महाल फिहार, डाकघर घरना, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) (वर्तमान पता सरोज कुमारी उर्फ कौशल्या देवी पत्नी पिरथी चन्द पुत्र खजाना राम, निवासी वी0पी0ओ0 घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.-नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी सरोज कुमारी उर्फ कौशल्या देवी पुत्री मुन्शी राम, निवासी महाल फिहार, डाकघर घरना, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम स्कूली दस्तावेज में कौशल्या देवी पुत्री मुन्शी राम तथा आधार कार्ड में सरोज कुमारी पत्नी पिरथी चन्द व परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत घरना में सरोज कुमारी उर्फ कौशल्या देवी दर्ज है, जबकि राजस्व महाल फिहार, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में मेरा नाम गलती से सवो पुत्री मुन्शी राम पुत्र वेलिया दर्ज हो चुका है जोकि गलत है। वास्तव में भिन्न-भिन्न तीन नामों की मैं एक ही महिला हूं। अतः राजस्व महाल फिहार के अभिलेख में मेरा नाम सवो के बजाये सवो उपनाम सरोज कुमारी उर्फ कौशल्या देवी पुत्री मुन्शी राम दर्ज किया जाये।6501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दरुस्ती के सम्बन्ध में अगर किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-10-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा सरोज कुमारी उर्फ कौशल्या देवी पुत्री मुन्शी राम, निवासी महाल फिहार, डाकघर घरना, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व महाल फिहार के अभिलेख में सवो पुत्री मुन्शी राम के बजाये सवो उपनाम सरोज कुमारी उर्फ कौशल्या देवी पुत्री मुन्शी राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

करतार सिंह पुत्र किरपा राम निवासी महाल घरबेहड़, डाकघर बारी कलां, मौजा थिल, तहसील . . प्रार्थी। खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.- नाम दुरुस्ती।

आदेश :

प्रार्थी करतार सिंह पुत्र किरपा राम निवासी महाल घरबेहड़, डाकघर बारी कलां, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट तथा अन्य सभी जगह करतार सिंह पुत्र किरपा राम दर्ज है, जबकि मेरे े पिता का नाम ग्राम पंचायत बारी कलां के परिवार रजिस्टर में किरपा राम दर्ज है। लेकिन पटवार वृत्त बार कलां के राजस्व महाल घरबेहड़ में मेरा नाम गलती से करतार सिंह की जगह केदार नाथ व मेरे पिता का नाम किरपा राम की जगह चमारू दर्ज हो चुका है, जो कि गलत है। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं। अतः राजस्व अभिलेख में मेरा नाम केदार नाथ के बजाये केदार नाथ उपनाम करतार सिंह पुत्र चमारू उपनाम किरपा राम दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-10-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा प्रार्थी करतार सिंह निवासी महाल घरबेहड़, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व महाल घरबेहड़ के अभिलेख में केदार नाथ पुत्र चमारू के बजाये केदार नाथ उपनाम करतार सिंह पुत्र चमारू उपनाम किरपा राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 05-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।6502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 14/2019 तारीख मरजुआ :07-09-2019 तारीख पेशी : 20-09-2019 श्री महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री ठाकुर दत्त, निवासी मौजा नैहरा, डाकघर सैन्ज, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री ठाकुर दत्त, निवासी मौजा नैहरा, डाकघर सैन्ज, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा सोहल व मौजा दाड़गी में प्रार्थी के पिता का नाम निका राम पुत्र तोतू दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल जो प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गए हैं व ब्यानात बाशिन्दगान देह के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम निका राम उर्फ ठाकुर दत्त है जो कि सही है। अतः इस इश्तहार द्वारा सूिचत किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित या मौखिक तौर पर दिनांक 20-10-2019 को अपराह्नन 2. 00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 20-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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In the Court of Sh. Arun Kumar, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,

District Shimla (H. P.)

Smt. Satya Devi w/o Late Sh. Jai Lal, r/o Village Chalrana, P.O. Deiya, Tehsil Nerwa, . . Applicant. District Shimla, H.P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Satya Devi w/o Late Sh. Jai Lal, r/o Village Chalrana, P.O. Deiya, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of name of his/her son/daughter namely Mr. Krishan Kumar and whose dates of birth (08-04-1998) & Miss Sakshi (08-04-2000) Miss Payal (27-03-2003) in the Gram Panchayat Deiya Dochi, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

6503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941

Therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 05-10-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 05-09-2019.

Seal.

ARUN KUMAR,

Executive Magistrate,

Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

__________

In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Satya Devi d/o Shri Keshav Ram, r/o Village Kadharav, P.O. Cheog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Satya Devi d/o Shri Keshav Ram, r/o Village Kadharav, P.O. Cheog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of death of his Mother named—Sumju w/o Shri Keshav Ram, r/o Village Jagog, P.O. Mundaghat,Gram Panchayat Darbhog, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Darbhog, Tehsil and District Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of death
1. Sumju Mother 28-07-1982

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of death of above named in the record of Gram Panchayat Darbhog, may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 18-09-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, H.P.

__________

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारीददण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 32/2019 तारीख दायरा : 17-07-2019 1. श्री मोहन सिंह पुत्र नन्द लाल, गांव जगटू, डा0 खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती पूजा पुत्री श्री लाल चन्द, गांव सुन्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, (हि0 प्र0)

. .प्रार्थीगण।6504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत अभिलेख रचोली में शादी पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री मोहन सिंह पुत्र नन्द लाल, गांव जगटू, डा0 खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) व श्रीमती पूजा पुत्री श्री लाल चन्द, गांव सुन्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनका विवाह दिनांक 18-01-2015 को सम्पन्न हुआ है। जिसका ग्राम पंचायत रचोली के अभिलेख में आज तक पंजीकरण नहीं करवा सके हैं। अब ग्राम पंचायत रचोली के अभिलेख में विवाह पंजीकरण करवाना चाहते हैं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में विवाह पंजीकरण करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-9-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री राम लाल पुत्र नागरु राम बनाम आम जनता उनवान मुकद्दमा.--जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

दरख्वास्त जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्री राम लाल पुत्र नागरु राम, निवासी दिउची, डाकघर लड़ोट, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि वह अपनी पुत्री कु0 आरुषी के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरशाली के रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का कहना है कि वह किसी कारणवश अपनी पुत्री के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरशाली के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। प्रार्थी की पुत्री आरुषी की जन्म तिथि 16-01-2008 है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 18-10-2019 को प्रातः 10 बजे अदालत मेंं हाजिर आकर पेश कर सकता है। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा और उक्त प्रार्थी की पुत्री के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरशाली के रिकार्ड मेंं दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़गांव।6505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941

In the Court of Miss Chetna Khadwal, Sub-Divisional Magistrate, Kumarsain,

District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Sher Singh s/o Late Sh. Biniya Ram, r/o Village Nanja, P.O. Kirti, Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of the Registration of Birth and Death Act, 1969 to enter the death

of Smt. Rukmani Devi w/o Late Sh. Biniya Ram in record of the Registrar, Birth & Death, Gram

Panchayat Kirti.

Whereas Sh. Sher Singh s/o Late Sh. Biniya Ram, r/o Village Nanja, P. O. Kirti, Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Registration of Birth & Death Act, 1969 to enter the death of his Mother Namely—Smt. Rukmani Devi w/o Late Sh. Biniya Ram, r/o Village Nanja, P. O. Kirti, Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh in record of the Registrar, Birth & Death-cum-Secretary, Gram Panchayat Kirti, Tehsil Kumarsain as under :—

Sl. No. Name of deceased person Relation deceased person with applicant Date of death
1. Smt. Rukmani Devi w/o Late Sh. Biniya Ram Mother 08-05-2015

Hence, this proclamation is herby issued to the general public that if they have any objection/claim with regard entry of death of Smt. Rukmani Devi in the record of the Registrar, Birth & Death-cum-Secretary, Gram Panchayat Kirti, Tehsil Kumarsain, District Shimla, then they may file their written objections/claims in this court on or before one month of publication of this proclamation in Govt. Gazette, failing which the necessary orders will be passed for entry of death.

Issued on 13th day of September, 2019 under my seal & Signature.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Kumarsain, District Shimla, H.P.

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ब अदालत श्री नन्द लाल कैंथला, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री रुना राम पुत्र श्री तुलटू, ग्राम बिंडला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

1. सचिव, ग्राम पंचायत मिल्ला

2. आम जनता

. . प्रतिवादी। जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे। 6506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 श्री रुना राम पुत्र श्री तुलटू, ग्राम बिंडला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है जिसमें वादी ने दावा पेश किया है कि उसकी पत्नी स्व0 रयनो की मृत्यु दिनांक 05-03-2012 को हो चुकी है। लेकिन ग्राम पंचायत मिल्ला के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं हुई है। जिसे वादी अब दर्ज करवाना चाहता है जो निम्न प्रकार से हैः--

क्र0 सं0 नाम सम्बन्धी वादी मृत्यु तारीख
1. रयनो पत्नी 05-03-2012

अतः आम जनता को बजरिये इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 30-10-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

नन्द लाल कैंथला, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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न्यायालय विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना,

जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

दीपक कुमार पुत्र श्री प्रीतम सिंह, वासी मलाहत, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में दीपक कुमार पुत्र श्री प्रीतम सिंह, वासी मलाहत, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 02-09-2017 को ममता रानी पुत्री श्री फूमन सिंह, वासी सरवन पार्क लुधियाना (पंजाब) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत मलाहत, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत मलाहत, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।6507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 आज दिनांक 17-09-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी हुआ। मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

दरख्वास्त बमुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड महाल रैन्सरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) जमाबन्दी साल 2015-16 में सन्तोष कुमार की बजाये सन्तोख कुमार दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी सन्तोख कुमार पुत्र श्री कपूरा राम पुत्र नानक, वासी रैन्सरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम सन्तोष कुमार महाल रैन्सरी, उपरली की खेवट नं0 328, 310, 325, 324 में गलत चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम सन्तोख कुमार है। इस बारे अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, आठवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र व शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दरूस्ती बारे अगर किसी व्यक्ति को कोई उजर हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 07-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवें न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 12-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/B & D/2019

नरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री किशन चन्द, वासी एम0आई0जी0-5, रक्कड़ कलोनी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

6508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 सितम्बर, 2019/04 आश्विन, 1941 दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में नरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री किशन चन्द, वासी एम0आई0जी0-5, रक्कड़ कलोनी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता श्रीमती जमना शर्मा का निधन एम0आई0जी0-5, रक्कड़ कलोनी ऊना में दिनांक 20-04-1987 को हुआ था, लेकिन अज्ञानता के कारण मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 05-10-2019 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Sherni d/o Shukra Mahli, r/o Gita Ram Niwas, Kangnadhar, Phase-III, New Shimla, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.), declare that I have changed my name Sherni to Soniya.

SHERNI

d/o Shukra Mahli, r/o Gita Ram Niwas,

Kangnadhar, Phase-III, New Shimla,

Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Amar Singh s/o Late Sh. Shankaru, r/o Near Primary School Barog, Tehsil and District Solan, H.P. declare that in my PAN Card (ADPPT5312G) my father name is wrongly entered as Narender Singh Thakur whereas his correct name is Shankaru. Please note.

AMAR SINGH

s/o Late Sh. Shankaru, r/o Near Primary School Barog,

Tehsil and District Solan, H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 26 September 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-09-26.138_gazette_2019-26_09_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-09-26.138_gazette_2019-26_09_2019.