Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 139, 27 September 2019

Published 27 September 2019

Gazette no.
139
Gazetteid
139/GAZETTE/2019-27/09/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-09-27.139_gazette_2019-27_09_2019
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 सितम्बर, 2019

संख्या टी0एस0एम0-ए(3)-3/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 64 की उपधारा (1) द्वारा 139-राजपत्र/2019-27-09-2019 (6509) 6510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी0एस0एम0-ए(3)-1/2008, तारीख 17-08-2012 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 22-08-2012 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इन प्रारूप नियमों से संभाव्यतः प्रभावित होने वाले यदि किसी व्यक्ति को उक्त नियमों की बाबत कोई आक्षेप/सुझाव हैं तो वह उसे/उन्हें, उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से बीस दिन की अवधि के भीतर लिखित में मुख्य सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन), हिमाचल प्रदेश सरकार और निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को भेज सकेगा;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपेक्ष(पों) या सुझाव(वों), यदि कोई हैं पर राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमाें को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2019 है।

2. प्रारुप-1 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 (जिन्हें इस में इसके पश्चात्‌ ''उक्त नियम'' कहा गया है) से संलग्न प्रारूप-1 में, क्रम संख्या 10 के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या 11 अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''11़ अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।''।

3. प्रारूप 5 का संशोधन.--उक्त नियमों से संलग्न प्रारूप 5 में, क्रम संख्या 10 के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या 11 अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''11़ अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।''।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन)।

--------

[Authoritative English text of this Department's Notification No. TSM-A (3)-3/2018, dated

25-9-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th September, 2019

No. TSM-A (3)-3/2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade Rules, 2012 notified vide this department Notification No. TSM-A(3)-1/2008 dated 17-08-2012 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on dated 22-08-2012, and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh for the information of general public;

6511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s)/suggestion(s) with regard to the said rules, he may send the same in writing to the Chief Secretary (Tourism and Civil Aviation) to the Government of Himachal Pradesh and the Director, Tourism and Civil Aviation, Himachal Pradesh, Shimla-9 within a period of twenty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-gazette) Himachal Pradesh;

The Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period specified above shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing the said rules, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade (Amendment) Rules, 2019.

2. Amendment of form-1.—In form-I appended to the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade Rules, 2012 (hereinafter referred to as the "said rules"), after S. No.10, the following Serial No. 11 shall be inserted, namely:—

"11. NOC from the Fire Department."

3. Amendment of form-V.—In form-V appended to the said rules, after serial No.10, the following serial No.11 shall be inserted, namely:—

"11. NOC from the Fire Department.".

By order, Sd/- Chief Secretary (Tourism & CA).

_________

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 सितम्बर, 2019

संख्या एल0 एस0 जी0-ए0 (1) 41/84.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 09-04-2018 से संलग्न अनुसूची-''क'' में विनिर्दिष्ट कतिपय स्थानीय क्षेत्रों को नगर परिषद्‌, बद्‌दी में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव को प्रभावित व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर उपायुक्त, सोलन के माध्यम से आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए तारीख 02-05-2018 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था;

और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची-''क'' में यथाविनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को, नगर परिषद्‌ बद्‌दी में सम्मिलित करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (शहरी विकास)।6512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941 अनुसूची-''क'' नगरपालिका परिषद्‌, बद्दी की सीमाओं में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र

क्रम संख्या मौजा खसरा नम्बर रकबा (बीघा में)
1. हरिपुर संडोली 473 4 74 4 75 4 76 4 77 8 81/478 8 82/478 1 79 9 25/791 01-02 0 0-15 0 1-07 0 1-02 0 2-09 0 0-06 0 0-10 0 0-05 2 1-11
2. बिलांवाली गुज्जरां 316 3 17 3 18 3 19 3 20 3 21 7 70/672/396 02-19 0 4-09 0 2-10 0 1-10 0 2-10 0 2-14 2 4-17

[Authoritative English text of the Government Notification No.LSG-A(1)41/84, dated 24-9-2019 as

required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th September, 2019

No. LSG-A(1)-41/84.—Whereas a proposal for inclusion of certain local areas in Municipal Council Baddi, specified in Schedule-'A' attached to this Department notification of even number dated 09-04-2018 was published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Ordinary), dated 02-05-2018 for6513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941 inviting objections of the affected persons through the Deputy Commissioner, Solan within six weeks from the date of publication of the said notification ;

And whereas, no objections have been received within the specified period;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), The Governor, Himachal Pradesh is pleased to include the local areas, as specified in Schedule-"A", in the Municipal Council Baddi.

By order, Sd/- Secretary (UD) .

________

SCHEDULE-'A' Inclusion of areas in the limits of Municipal Council, Baddi

Sl. No. Mouja Khasra No. Area in Bigha
1. Haripur Sandoli 473 474 475 476 477 881/478 882/478 179 925/791 01-02 00-15 01-07 01-02 02-09 00-06 00-10 00-05 21-11
2. Bilanvaali Gujjran 316 317 318 319 320 321 770/672/396 02-19 04-09 02-10 01-10 02-10 02-14 24-17

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

शद्धि-पत्र

सिरमौर, 25 सितम्बर, 2019

संख्या आई0पी0एच0-बी(एच)1-11/2019.--इस विभाग की अधिसूचना संख्याः आई0 पी0 एच0-बी (एच)1-11/2019-सिरमौर, दिनांक 14-08-2019, जो गांव गुरूद्वारा ढांगवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में उठाऊ पेयजल योजना बर्मापापड़ी के निर्माण हेतु भूमि-अर्जित करने बारे जारी की गई है, में रकबा 0-2-11 के स्थान पर रकबा 02-11-00 बीघा पढ़ा जाये।

हस्ताक्षरित/- (देव दत्त शर्मा), विशेष सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।6514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941

राजस्व विभाग

(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)

आदेश

शिमला-02, 25 सितम्बर, 2019

संख्या रैव0स्टाम्प(एफ)1-1/2005-बजट.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 9 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं, जो मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत प्राईवेट भूमि क्रय करते हैं के पक्ष में हस्तान्तरण विलेख की लिखत पर, इस आदेश के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से, स्टाम्प शुल्क की विद्यमान छह प्रतिशत की दर को घटाकर तीन प्रतिशत करने के आदेश देते हैं। यह स्कीम, दो स्कीमों अर्थात्‌ ''मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना, 2018'' और ''मुख्यमन्त्री युवा आजीविका योजना, 2018'' के विलय द्वारा उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड-ए(एफ)2-1/2018-लूज, दिनांक 23 फरवरी, 2019, द्वारा पहले ही अधिसूचित की गई है।

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव (राजस्व)।

--------

[Authoritative English text of this Department Order No. Rev.Stamp(F)1-1/2005-Budget, dated

25 -09- 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

(Stamp-Registration)

ORDER

Shimla-02, the 25th September, 2019

No. Rev. Stamp(F)1-1/2005-Budget.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), as applicable in the State of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order to reduce the Stamp Duty from existing rate of 6% to 3% in favour of Himachali youth of the age between 18 and 45 years, who purchases private land under the Mukhya Mantri Swavlamban Yojna, 2019, on the instrument of conveyance deed from the date of publication of this order in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. This scheme has already been notified by the Department of Industries vide Notification No. Ind.A(F)2-1/2018-Loose, dated 23rd February, 2019, by merging two schemes i.e. "Mukhya Mantri Swavlamban Yojna, 2018" and "Mukhya Mantri Yuva Ajivika Yojna, 2018".

By order,

ONKAR CHAND SHARMA, Principal Secretary. (Revenue).

6515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 17 ना0 तह0 रीडर पुखरी/2018/594 तारीख दायरा : 28-12-2018 चमन सिंह पुत्र लछिया राम, गांव भूल्लू, डाकघर सिढकुन्ड, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, . .वादी। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

चमन सिंह पुत्र लछिया राम, गांव भूल्लू, डाकघर सिढकुन्ड, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पिता का नाम राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, नकल आधार कार्ड में लछिया राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवारवृत्त तौंसा में मेरे पिता का नाम गलती से लच्छो लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता का नाम इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थी के पिता का नाम लच्छो उर्फ लछिया राम दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवारवृत्त तौंसा को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-09-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 ना0 तह0 रीडर पुखरी/2019/595

तारीख दायरा : 23-07-2019 भीम सिंह पुत्र चमन सिंह, गांव दुलाहर, डाकघर कोटी, परगना त्रियोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला . .वादी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। 6516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941 भीम सिंह पुत्र चमन सिंह, गांव दुलाहर, डाकघर कोटी, परगना त्रियोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पिता नामक चमन सिंह का देहान्त दिनांक 15-05-1990 को गांव दुलाहर पंचायत प्राहनूई में हुआ है परन्तु किसी कारणवश मेरे पिता की मृत्यु के पंजीकरण का इन्द्राज ग्राम पंचायत प्राहनूई में नहीं करवाया गया है। प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत प्राहनूई को जारी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता की मृत्यु पंचायत में पंजीकरण करने हेतु किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पंजीकरण करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत प्राहनूई को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-09-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 16 ना0 तह0 रीडर पुखरी/2019/596 तारीख दायरा : 30-08-2019 पुष्पा देवी पत्नी स्व0 श्री संजीव कुमार, गांव बंनगाटी, डाकघर कन्दला, परगना धुन्धी, उप-तहसील . . प्रार्थिया। पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। पुष्पा देवी पत्नी स्व0 श्री संजीव कुमार, गांव बंनगाटी, डाकघर कन्दला, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे लड़के नामक साहिल शर्मा का जन्म दिनांक 28-02-2006 को गांव बंनगाटी पंचायत मंसरून्ड में हुआ है परन्तु किसी कारणवश मेरे लड़के का जन्म पंजीकरण का इन्द्राज ग्राम पंचायत मंसरून्ड में नहीं करवाया गया है। प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने बेटे के जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत मंसरून्ड को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के लड़के का जन्म पंचायत में पंजीकरण करने हेतु किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का6517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941 उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थिया के लड़के का जन्म पंजीकरण करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत मंसरून्ड को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-09-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : ना0 तह0 रीडर पुखरी/2019/597 तारीख दायरा : 26-08-2019 प्रदीप कुमार पुत्र श्री चुहडू राम,गांव भटोत, डाकघर चकलू, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, . . वादी। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। प्रदीप कुमार पुत्र श्री चुहडू राम,गांव भटोत, डाकघर चकलू, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरी माता नामक श्रीमती प्रेमी देवी की मृत्यु दिनांक 14-02-1994 को गांव भटोत, पंचायत चकलू में हुई है परन्तु किसी कारणवश इनकी मृत्यु पंजीकरण का इन्द्राज ग्राम पंचायत चकलू में नहीं करवाया गया है। प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत चकलू को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थिया का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुये इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की माता की मृत्यु पंचायत में पंजीकरण करने हेतु किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जायेगा व उक्त प्रार्थी की माता की मृत्यु के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत चकलू को पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-09-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।6518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941

In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Kavita w/o Shri Vinod Kumar, r/o Village Chalhog, P.O. Shakrah,Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Kavita w/o Shri Vinod Kumar, r/o Village Chalhog, P.O. Shakrah,Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of her Daughter named—Ankita d/o Smt. Kavita w/o Shri Vinod Kumar, r/o Village Chalhog, P.O. Shakrah,Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Shakrah, Tehsil and District Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Ankita Daughter 14-10-2002

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Shakrah, Tehsil and District Shimla, may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 05-09-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, H.P.

__________

In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Kavita w/o Shri Vinod Kumar, r/o Village Chalhog, P.O. Shakrah,Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Kavita w/o Shri Vinod Kumar, r/o Village Chalhog, P.O. Shakrah,Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of her Daughter named—Ekta d/o Smt. Kavita w/o Shri Vinod Kumar, r/o Village Chalhog, P.O. Shakrah,Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Shakrah, Tehsil and District Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Ekta Daughter 10-12-2000

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Shakrah, Tehsil and District Shimla, may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 05-09-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, H.P.

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 मुकद्दमा संख्या : 13/2019 तारीख मजरूआ : 02-09-2019 तारीख पेशी : 20-10-2019 श्री कृष्ण दास पुत्र स्व0 श्री बदरू राम, निवासी महाल नयावली (बनौण), डाकघर जाबरी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

राजस्व अभिलेख में नाम दरूस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री कृष्ण दास पुत्र स्व0 श्री बदरू राम, निवासी महाल नयावली (बनौण), डाकघर जाबरी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा बनौण में प्रार्थी का नाम श्री कृष्ण दत्त पुत्र स्व0 श्री बदरू राम, दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यानात वाशिन्दगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम कृष्ण दास पुत्र स्व0 श्री बदरू राम है, जो कि सही है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सूिचत किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दरूस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 20-10-2019 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 20-09-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।6520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941 ब अदालत श्री राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री मूरत सिंह, निवासी गांव अढाल, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री मूरत सिंह, निवासी गांव अढाल, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र काव्यांश सिंह ठाकुर का जन्म दिनांक 04-11-2013 व पुत्री कृषिका सिंह ठाकुर का जन्म दिनांक 10-11-2015 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथियां को ग्राम पंचायत अढाल के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं है तथा उसकीे जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत अढाल को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी रविन्दर सिंह के पुत्र व पुत्री की जन्म तिथियां व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज/उजर हो तो वह दिनांक 16-10-2019 तक असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी के पुत्र व पुत्री की जन्म तिथियां व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज तारीख 16-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। राम दास शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री पंच राम चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री मीन सिंह, निवासी काण्डा कोटी, डाकघर चाढ़ना, तहसील नौहराधार, जिला . . प्रार्थी। सिरमौर, हि0प्र0 आदि

बनाम

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री उदय सिंह, निवासी काण्डा कोटी, डाकघर चाढ़ना, तहसील नौहराधार, जिला . . प्रतिवादीगण। सिरमौर, हि0 प्र0

सर्वसााधारण को सूचित किया जाता है कि मौजा काण्डा कोटी, पटवार वृत्त चाढ़ना, तहसील नौहराधार की शामलात भूमि बरूये मिसल नं0 12/2006 ऑफ 11/2016 मीन सिंह जायज वारसान अनिल कुमार आदि बनाम रमेश कुमार आदि बाबत जमाबन्दी हाल खाता खतौनी नं0 46/69 ता 103, कित्ता 223, रकवा तादादी 1680-09 बीघा की तकसीम सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नौहराधार के न्यायालय में अन्तिम सुनवाई हेतु विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई मुकाम काण्डा कोटी में सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नौहराधार द्वारा राजस्व6521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941 कैम्प निश्चित तिथि 17-09-2019 को की गई थी। किन्तु दिनांक 17-09-2019 को उक्त भूमि से सम्बन्धित सभी मालकान हाजिर न होने की बजह से शेष बचे मालकानों की सुनवाई दिनांक 17-10-2019 को पुनः निश्चित की गई है।

अब इस इश्तहार के माध्यम से पुनः सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि/अधिवक्ता द्वारा मिति 17-10-2019 को सुबह दस बजे इस अदालत मे उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करें।

आज दिनांक 18-09-2019 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। पंच राम चौहान,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नौहराधार, तहसील नौहराधार,

जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 15/2019

तारीख संस्थापन : 16-08-2019 श्री गोपाल सिंह पुत्र नैन सिंह, निवासी ग्राम भाटना क्यालना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

श्री गोपाल सिंह पुत्र नैन सिंह, निवासी ग्राम भाटना क्यालना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा भाटना क्यालना में नरायण दर्ज है जो कि गलत है। जबकि उसका सही नाम नैन सिंह है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फनामा, राशन कार्ड की छायाप्रति, परिवार नकल की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। जिसमें उसके पिता का नाम नैन सिंह लिखा गया है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम भाटना क्यालना व प्रार्थी के समस्त रिस्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्र्थी के पिता के नाम को राजस्व अभिलेख मौजा भाटना क्यालना में नरायण सिंह के स्थान पर नैन सिंह दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-10-2019 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज इस कार्यालय में पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 07-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941 ब अदालत श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 44/2019

तारीख संस्थापन : 03-07-2019 श्री गंगु राम पुत्र ईन्द्र सिंह, निवासी काण्डो फागड़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

श्री गंगु राम पुत्र ईन्द्र सिंह, निवासी काण्डो फागड़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड मौजा काण्डो फागड़ में गगन दर्ज है जो कि गलत है। जबकि उसका सही नाम गंगु राम है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फनमा, परिवार नकल की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र इत्यादि प्रस्तुत किये है। जिसमें उसका नाम गंगु राम लिखा गया है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम काण्डो फागड़ व प्रार्थी के समस्त रिस्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्र्थी के नाम को राजस्व अभिलेख मौजा काण्डो फागड़ में गगन के स्थान पर गंगु राम दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2019 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज इस कार्यालय में पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 16-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 39/2019

तारीख संस्थापन : 16-07-2019 श्री जगमोहन पुत्र गंगा राम, निवासी खैरी चैंगन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

श्री जगमोहन पुत्र गंगा राम, निवासी खैरी चैंगन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड मौजा रुईया में जगू दर्ज है जो कि गलत है। जबकि उसका सही नाम जगमोहन है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फनमा, परिवार नकल की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। जिसमें उसका नाम जगमोहन लिखा गया है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम खैरी चैंगन व प्रार्थी के समस्त रिस्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्र्थी के नाम को राजस्व अभिलेख मौजा रुईया में जगू के स्थान पर6523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941 जगमोहन दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2019 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज इस कार्यालय में पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 16-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 38/2019

तारीख संस्थापन : 01-05-2019 श्री मित्र सिंह पुत्र रणिया, निवासी द्रराबिल, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

श्री मित्र सिंह पुत्र रणिया, निवासी द्रराबिल, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड मौजा जार द्राबिल में मितरु दर्ज है जो कि गलत है। जबकि उसका सही नाम मित्र सिंह है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फनामा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार नकल की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। जिसमें उसका नाम मित्र सिंह लिखा गया है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम जार द्राबिल व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्र्थी के नाम को राजस्व अभिलेख मौजा जार द्राबिल में मितरु के स्थान पर मित्र सिंह दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2019 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज इस कार्यालय में पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 16-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

----------

समक्ष श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 20/2019

तारीख संस्थापन : 25-06-2019 श्री सलिंदर सिंह पुत्र कल्याण सिंह, निवासी कशेलग माशगा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम6524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941

आम जनता

श्री सलिंदर सिंह पुत्र कल्याण सिंह, निवासी कशेलग माशगा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड मौजा कशेलग माशगा में सतिन्दर सिंह दर्ज है जो कि गलत है। जबकि उसका सही नाम सलिंदर सिंह है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फनमा, आधार कार्ड की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। जिसमें उसका नाम सलिंदर सिंह लिखा गया है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम कशेलग माशगा व प्रार्थी के समस्त रिस्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्र्थी के नाम को राजस्व अभिलेख मौजा कशेलग माशगा में सतिन्दर के स्थान पर सलिंदर सिंह दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2019 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज इस कार्यालय में पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 16-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

----------

समक्ष श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 16/2019

तारीख संस्थापन : 16-07-2019 श्रीमती हेमा पत्नी पेला बहादुर, निवासी जन्दर बनूना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

श्रीमती हेमा पत्नी पेला बहादुर, निवासी जन्दर बनूना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उनके दो पुत्रों (रोहित कुमार जन्म तिथि 31-01-1997, राहुल ओली जन्म तिथि 18-04-2000) का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत महिपुर में दर्ज नहीं है जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहती है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र मय हल्फनमा, परिवार नकल की छायाप्रति, दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, प्रपत्र संख्या 10, पैन कार्ड की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम महिपुर व प्रार्थिया के समस्त रिस्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया के पुत्रों के नाम व जन्म तिथियों को ग्राम पंचायत महिपुर में दर्ज करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2019 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज इस कार्यालय में पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।6525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941 आज दिनांक 16-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

समक्ष श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 09/2019

तारीख संस्थापन : 19-06-2019 श्री शिव दर्शन पुत्र मस्त राम, निवासी कशेलग माशगा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

श्री शिव दर्शन पुत्र मस्त राम, निवासी कशेलग माशगा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड मौजा कशेलग माशगा में सुखदर्शन दर्ज है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम शिव दर्शन है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फनमा, राशन कार्ड की छाया प्रति, विद्यालय त्याग का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिसमें उसका नाम शिव दर्शन लिखा गया है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम कशेलग माशगा व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्र्थी के नाम को राजस्व अभिलेख मौजा कशेलग माशगा में सुख दर्शन के स्थान पर शिव दर्शन दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2019 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज इस कार्यालय में पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 16-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

समक्ष श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 28/2019

तारीख संस्थापन : 30-05-2019 श्री किशन सिंह पुत्र पुन्नू राम, निवासी बनाहां, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

6526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941 श्री किशन सिंह पुत्र पुन्नू राम, निवासी बनाहां, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड मौजा कोट घाट में किशन दत्त दर्ज है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम किशन सिंह है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फनमा, राशन कार्ड की छाया प्रति, परिवार नकल की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिसमें उसका नाम किशन सिंह लिखा गया है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम बनाह व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्र्थी के नाम को राजस्व अभिलेख मौजा कोट घाट में किशन दत्त के स्थान पर किशन सिंह दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2019 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज इस कार्यालय में पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 16-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

समक्ष श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 18/2019

तारीख संस्थापन : 22-08-2019 श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी बलिन्द्र सिंह, निवासी पनियाली, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी बलिन्द्र सिंह, निवासी पनियाली, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उनके पति बलिन्द्र सिंह पुत्र मुल्तान सिंह की मृत्यु तिथि 21-05-1999 ग्राम पंचायत पराडा़ में दर्ज नहीं है जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहती है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र मय हल्फनमा, परिवार नकल की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, प्रपत्र संख्या 10 इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम पनियाली व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया के पति की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत पराड़ा में दर्ज करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2019 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज इस कार्यालय में पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 16-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941 ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 12/2019 तारीख पेशी : 30-09-2019 श्री ईश्वर चन्द पुत्र श्री दौलत राम, निवासी रणफुआ, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

. .

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री ईश्वर चन्द पुत्र श्री दौलत राम, निवासी रणफुआ, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री ज्योतिका जिसकी जन्म तिथि 03-10-2005 है, जो ग्राम पंचायत रणफुआ जबडोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-09-2019 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा सायल की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-09-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।6528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 सितम्बर, 2019/05 आश्विन, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 27 September 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-09-27.139_gazette_2019-27_09_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-09-27.139_gazette_2019-27_09_2019.