राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
AGRICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 11th October, 2019
No. Agr. B-F(1)-16/2019.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute State Level Export Monitoring Committee (SLEMC) as per operational guidelines of National Agriculture Export Policy issued by the Government of India, Ministry of Commerce & Industry, 154-राजपत्र/2019-19-10-2019 (6855)6856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941 under the chairmanship of Chief Secretary to the Government of H. P., consisting of following members :—
| 1. Chief Secretary to the Govt. of H. P. | Chairman | |
| 2. | Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Forest) to the Govt. of H. P. | Member |
| 3. Additional | Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Animal Husbandry) to the Govt. of H. P. | Member |
| 4. | Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Industries) to the Govt. of H. P. | Member |
| 5. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Environment Sci. & Technology) to the Govt. of H. P. | Member | |
| 6. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Health & Family Welfare) to the Govt. of H. P. | Member | |
| 7. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Finance) to the Govt. of H. P. | Member | |
| 8. | Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary Agriculture to the Govt. of H. P. | Member |
| 9. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Revenue) to the Govt. of H. P. | Member | |
| 10. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Fisheries) to the Govt. of H. P. | Member | |
| 11. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Horticulture) to the Govt. of H. P. | Member | |
| 12. Representative of Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Govt of India. | Member | |
| 13. Representative | of Directorate/Regional Plant Protection Quarantine & Storage, Faridabad, Haryana. | Member |
| 14. General Manager, NABARD, SDA Complex,Shimla-9 H. P. | Member | |
| 15. Representative of CSKHPKV, Palampur to be nominated by Vice-Chancellor Member | ||
| 16. Representative of Dr. YSP, UHF, Nauni to be nominated by Vice-Chancellor | Member | |
| 17. Director of Ayurveda, H. P. | Member | |
| 18. Director of Agriculture, H. P. | Member Secretary | |
| 19. Representative of Farmers/FPO/SHGs/NGOs to be nominated by Director of Agriculture. | Member | |
| 20. Managing Director HP State Agr. Marketing Board, Khalini Shimla-2 | Member | |
| 21. Managing Director HPMC, Nigam Vihar,Shimla-2 | Member |
The State Export Monitoring Committee, comprising the nominee of all the stakeholder Departments/Agencies etc. shall be responsible for the smooth implementation and overall co-ordination in comprehensive preparation and approving the State Export Action Plan 2019-20 for agriculture exports within the State. The State Level Export Monitoring Committee shall also be responsible for co-ordination, strategic and operational of NEP within the State at National level with APEDA , for effective implementation and monitoring of Agri. Export Policy in the State.
By order,
ONKAR CHAND SHARMA, Principal Secretary (Agr.).
___________
AGRICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, 171002, the 20th September, 2019
No. Agr. B-F (10)-1/2019.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute District Level Bamboo Development Agency (DLBDA) as per operational guidelines of National Bamboo Mission issued by the Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare and subsequent approval by the SLEC, held on 16-08-2019 under the chairmanship of worthy Chief Secretary to the Government of H.P., in the following manner :—
| 1. Deputy Commissioner | Chairman | |
| 2. | Project Officer-cum-Deputy Project Director, DRDA | Member |
| 3. District Panchayat Officer | Member | |
| 4. | Project Officer of Tribal Department | Member |
| 5. General Manager, District Industries Center | Member | |
| 6. Deputy Director of Horticulture | Member | |
| 7. District Forest Officer | Member | |
| 8. | Project Co-ordinator, Krishi Vigyan Kendra | Member |
| 9. Nominee of NGOs/ Farmers Societies/ Growers/ SHG/ Kisan Forum | Members | |
| 10. Deputy Director of Agriculture/ District Level Officer (Nodal Officer of the Anchoring Department). | Member- Secretary. |
(ii) The Chairman may call anyone as special invitee as member.
The DLBDA will be responsible for oversee, co-ordinate and control all activities at District Level for non-forest areas. The committee will compile the district plans and after approval by the District Level Agency, it will send to the State BDA for appraisal and scrutiny. The District Level Agency will have the following functions:—
(i) Organize base-line survey and feasibility studies in different parts (Tehsils/sub- divisions/blocks) to determine the status of bamboo production, its potential and demand, and tailor assistance accordingly. A cluster based market (industry) led approach needs to be adopted for linking of farmers/FPOs/FPCs/SHGs to markets.
(ii) Work towards setting up of Bamboo Economic Zones as per location of hinterland and industry requirements.
(iii) Prepare perspective and annual District Level Action Plan in consonance with Mission goals and objectives in close co-ordination with BDA and oversee its implementation.
(iv) Assist and oversee the implementation of the Mission's programmes in the District through Farmers Societies, NGOs, growers, entrepreneurs, associations, self-help groups, District institutions and other similar entities.
(v) Organize workshops, seminars and skill development/training programmes, partici- pation of artisans in exhibitions/trade fares etc. for all interest groups/associations at the District level.
By order,
Sd/- ONKAR CHAND SHARMA, Principal Secretary (Agriculture).
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 अक्तूबर, 2019
संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-14/2019-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14-10-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 8) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 10 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।6859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941 2019 का अधिनियम संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2019
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 14 अक्तूबर, 2019 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।
2. धारा 17 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 17 में,-
(क) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(4) निधि का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ष तीस जून को या उससे पूर्व निधि में वार्षिक अभिदाय निम्नलिखित दरों पर संदत्त करेगा, अर्थात्ः-
जहां अधिवक्ता के रूप में, बार में चार सौ रुपए; दस वर्ष से कम की अवस्थिति है
जहां अधिवक्ता के रूप में, बार में आठ सौ रुपए : दस वर्ष या इससे अधिक की अवस्थिति है
परन्तु निधि का सदस्य अपने विकल्प पर प्रवेश के समय सात हजार पांच सौ रुपए आजीवन अभिदान का एकमुश्त संदाय कर सकेगा या तत्पश्चात्, आजीवन सदस्यता के लिए किसी भी समय पर अतिशेष रकम का संदाय करने का विकल्प दे सकेगा, ताकि उसके खाते में सात हजार पांच सौ रुपए की कुल राशि जमा हो जाए।''; और
(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(6) उपधारा (5) के अधीन निधि की सदस्यता से हटाए गए किसी व्यक्ति को हटाए जाने की तारीख से छह मास के भीतर एक सौ रुपए की पुनः प्रवेश फीस और आगामी छह मास के लिए पचास रुपए प्रतिमास की अतिरिक्त शास्ति सहित बकाया के संदाय पर निधि में पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा।''।
3. धारा 21 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 21 में,-
(क) खण्ड (क) में, ''जहां शारीरिक शल्य क्रिया अन्तर्वलित हो; या'' शब्दों और चिन्ह. के स्थान पर ''जहां कोई बड़ी शल्य क्रिया अन्तर्वलित हो तो उपगत व्यय के सबूत के अध्यधीन अधिकतम पचास हजार रुपए; या'' शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और 6860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941 (ख) खण्ड (ख) में, ''निःशक्तताओं से ग्रस्त है'' शब्दों के पश्चात् ''तो रोग या निःशक्तता पर उपगत व्यय के सबूत के अध्यधीन, अधिकतम एक लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे'' शब्द और चिह्न अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
4. धारा 26 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में, ''दस'' शब्द के स्थान पर ''पच्चीस'' शब्द रखा जाएगा।
5. धारा 27 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) में, ''दस'' शब्द के स्थान पर ''पच्चीस'' शब्द रखा जाएगा।
6. अनुसूची का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''अनुसूची
[धारा 9(2) (ङ),18 और 32 देखें]
रुपए निधि के सदस्य के रूप में तीस वर्ष 2,25,000/- निधि के सदस्य के रूप में उनतीस वर्ष 2,17,500/- निधि के सदस्य के रूप में अठाईस वर्ष 2,10,000/- निधि के सदस्य के रूप में सत्ताइस वर्ष 2,02,500/- निधि के सदस्य के रूप में छब्बीस वर्ष 1,95,000/- निधि के सदस्य के रूप में पच्चीस वर्ष 1,87,500/- निधि के सदस्य के रूप में चौबीस वर्ष 1,80,000/- 1,72,500/- निधि के सदस्य के रूप में तेईस वर्ष निधि के सदस्य के रूप में बाईस वर्ष 1,65,000/- निधि के सदस्य के रूप में इक्कीस वर्ष 1,57,500/- 1,50,000/- निधि के सदस्य के रूप में बीस वर्ष निधि के सदस्य के रूप में उन्नीस वर्ष 1,42,500/- निधि के सदस्य के रूप में अठारह वर्ष 1,35,000/- निधि के सदस्य के रूप में सत्रह वर्ष 1,27,500/- निधि के सदस्य के रूप में सोलह वर्ष 1,20,000/- 1,12,500/- निधि के सदस्य के रूप में पन्द्रह वर्ष 1,05,000/- निधि के सदस्य के रूप में चौदह वर्ष 97,500/- निधि के सदस्य के रूप में तेरह वर्ष 90,000/- निधि के सदस्य के रूप में बारह वर्ष 82,500/- निधि के सदस्य के रूप में ग्यारह वर्ष 75,000/- निधि के सदस्य के रूप में दस वर्ष 67,500/- निधि के सदस्य के रूप में नौ वर्ष 60,000/- निधि के सदस्य के रूप में आठ वर्ष 52,500/- निधि के सदस्य के रूप में सात वर्ष 45,000/- निधि के सदस्य के रूप में छह वर्ष 37,500/- निधि के सदस्य के रूप में पांच वर्ष 30,000/- निधि के सदस्य के रूप में चार वर्ष 22,500/- निधि के सदस्य के रूप में तीन वर्ष निधि के सदस्य के रूप में दो वर्ष 15,000/- 7,500/-।''। निधि के सदस्य के रूप में एक वर्ष6861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 10 of 2019
THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND
(AMENDMENT) ACT, 2019
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 14TH OCTOBER, 2019)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996 (Act No. 14 of
1996).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2019.
2. Amendment of section 17.—In Section 17 of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996 (hereinafter referred to as the " principal Act"),—
(a) for sub-section(4), the following shall be substituted, namely:—
"(4) Every member of the Fund shall pay an annual subscription to the Fund on or before the 30th June every year at the following rates, namely:—
Where the standing of the Four hundred rupees; advocate at the Bar is less than ten years
Where the standing of Eight hundred rupees: the Advocate at the Bar is ten years or more
Provided that a member of the Fund may at his option make one time payment of life subscription of seven thousand five hundred rupees at the time of admission or, thereafter, may opt at any time for life membership by making payment of the balance amount so as to credit to his account total sum of seven thousand five hundred rupees."; and
(b) for sub-section (6), the following shall be substituted, namely:—
"(6) A person removed from the membership of the Fund under sub-section (5) may be re-admitted to the Fund on payment of the arrears with the re-admission fee of one hundred rupees within six months from the date of removal and further penalty of fifty rupees every month for next six months.".
3. Amendment of Section 21.—In Section 21 of the principal Act,—
(a) in clause (a), after the word "operation", the words "maximum fifty thousand rupees subject to proof of the expenditure incurred" shall be inserted; and6862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941 (b) in clause (b), after the word "disabilities", the words "maximum one lakh rupees shall be granted subject to proof of the expenditure incurred on disease or disability" shall be inserted.
4. Amendment of Section 26.—In Section 26 of the principal Act, in sub-section (1), for the word "ten", the words "twenty five" shall be substituted.
5. Amendment of Section 27.—In Section 27 of the principal Act, in sub-section(1), for the word "ten", the words "twenty five" shall be substituted.
6. Substitution of THE SCHEDULE.—For THE SCHEDULE appended to the principal Act, the following shall be substituted, namely:—
"THE SCHEDULE
[See Sections 9 (2) (e), 18 and 32]
Rs.
30 years as a member of the Fund 29 years as a member of the Fund 28 years as a member of the Fund 27 years as a member of the Fund 26 years as a member of the Fund 25 years as a member of the Fund 24 years as a member of the Fund 23 years as a member of the Fund 22 years as a member of the Fund 21 years as a member of the Fund 20 years as a member of the Fund 19 years as a member of the Fund 18 years as a member of the Fund 17 years as a member of the Fund 16 years as a member of the Fund 15 years as a member of the Fund 14 years as a member of the Fund 13 years as a member of the Fund 12 years as a member of the Fund 11 years as a member of the Fund 10 years as a member of the Fund 9 years as a member of the Fund 8 years as a member of the Fund 7 years as a member of the Fund 6 years as a member of the Fund 5 years as a member of the Fund 4 years as a member of the Fund 3 years as a member of the Fund 2 years as a member of the Fund 1 year as a member of the Fund
2,25,000 2,17,500 2,10,000 2,02,500 1,95,000 1,87,500 1,80,000 1,72,500 1,65,000 1,57,500 1,50,000 1,42,500 1,35,000 1,27,500 1,20,000 1,12,500 1,05,000 97,500 90,000 82,500 75,000 67,500 60,000 52,500 45,000 37,500 30,000 22,500 15,000 7500.".
6863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001NOTIFICATION
Shimla, the 4th October, 2019
No. HHC/GAZ/14-53/74-VI.—In the interest of administration, following transfers and postings of the members of H.P. Judicial Service in the cadre Senior Civil Judges and Civil Judges are hereby ordered with immediate effect:—
1. Shri Sidharth Sarpal, Sr. Civil Judge-cum-ACJM(II), Shimla is posted as Sr. Civil Judge-cum-ACJM(I), Shimla.
2. Sh. Kapil Sharma, Sr. Civil Judge-cum-ACJM-I, Nalagarh is transferred and posted as Sr. Civil Judge-cum-ACJM-II, Shimla, H. P.
3. Smt. Neha Dahiya, Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Hamirpur shall hold the additional charge of Mobile Traffic Magistrate, Hamirpur, Bilaspur and Una till further orders.
4. Smt. Kanika Chawla, Sr. Civil Judge-cum-ACJM-I, Palampur is transferred and posted as Secretary, District Legal Services Authority, Shimla against vacant post.
5. Ms. Manisha Goyal, Sr. Civil Judge-cum-ACJM (I), Una on promotion as such on regular basis is posted in the same Court.
6. Smt. Upasna Sharma, Civil Judge-cum-JMIC, Manali on promotion as Sr. Civil Judge on regular basis is transferred and posted as Sr. Civil Judge-cum-ACJM-I, Nalagarh, H. P.
7. Sh. Vishal Bhamnotra, Mobile Traffic Magistrate, Hamirpur and Bilaspur on promotion as Sr. Civil Judge on regular basis is transferred and posted as Sr. Civil Judge-cum-ACJM-I, Palampur, H. P.
8. Sh. Anish Kumar , Civil Judge-cum-JMIC-II, Sundernagar is transferred and posted as Civil Judge-cum-JMIC, Manali, H. P.
9. Sh. Kuldeep Sharma, Civil Judge-cum-JMIC-II, Kangra shall hold the additional charge of Mobile Traffic Magistrate, Kangra and Chamba till further orders.
10. Sh. Vishal Tiwari, Mobile Traffic Magistrate, Kangra at Dharamshala is transferred and posted as Civil Judge-cum-JMIC-II, Sundernagar, H. P.
By order of Hon'ble High Court of Himachal Pradesh
Registrar General.
6864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941ब अदालत श्री ज्ञान चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भरमौर, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
अनुवाद मुकद्दमा : शादी पंजीकरण
मिसल नं0 : /Bhr./2019 तारीख दायर : 20-09-2019
तारीख पेशी : 23-10-2019 अंशूल पुत्र दगडी, सोनिका शर्मा पुत्री मोहन लाल शर्मा, निवासी गांव लमणौता, डाकघर खणी, ..प्रार्थीगण। तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
अंशूल पुत्र दगडी, सोनिका शर्मा पुत्री मोहन लाल शर्मा, निवासी गांव लमणौता, डाकघर खणी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उनकी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत खणी में किया जाये क्योंकि हमने दिनांक 03-02-2001 को हिन्दू रीति-रिवाज से शादी कर ली है और हम लगभग 18 वर्षों से पति-पत्नी की तरह रह रहे हैं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार बजरिया राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-10-2019 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर/एतराज न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 20-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुए।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भरमौर, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 12/2019 तारीख रजुआ : 28-09-2019 Sh. Subhash Chand s/o Sh. Roop Chand, r/o Village Shudarang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, H.P.
बनाम
1. आम जनता ग्राम शुदारंग
2. प्रधान, ग्राम पंचायत शुदारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
इश्तहार
विषय.--प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।6865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941 हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Subhash Chand ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके पुत्र Sh. Chander Kant का जन्म दिनांक 09-11-1990 को गांव शुदारंग में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता ग्राम पंचायत शुदारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Subhash Chand के पुत्र Sh. Chander Kant का जन्म दिनांक 09-11-1990 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-10-2019 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सचिव, ग्राम पंचायत शुदारंग को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 28-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
नम्बर मुकद्दमा : 07/2019 तारीख रजुआ : 18-09-2019 श्रीमती राजेन्द्री देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम शुदारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम शुदारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका उप-महाल रांग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त/ब्यान हल्फीया श्रीमती राजेन्द्री देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम शुदारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थिया का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड में राजेन्द्री देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु खाता खतौनी नम्बर 68/119, खसरा नम्बर 634 व 635, रकबा तादादी 0-48-21 है0, उप-महाल रांग, तहसील कल्पा के राजस्व कागजात माल में प्रार्थिया का नाम राजेन्द्रा दर्शाया गया है जो सही नहीं है। इस बारे प्रार्थिया/वादी उप-महाल रांग, तहसील कल्पा के राजस्व कागजात माल में अपना नाम राजेन्द्रा पत्नी प्रेम सिंह के स्थान पर राजेन्द्री देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी/वादी का नाम माल कागजात खाता खतौनी नम्बर 68/119, खसरा नम्बर 634 व 635, रकबा तादादी 0-48-21 है0, उप महाल रांग, तहसील कल्पा में राजेन्द्रा पत्नी प्रेम सिंह के स्थान पर राजेन्द्री देवी पत्नी श्री 6866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941 प्रेम सिंह दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-10-2019 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 27-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (गोपाल कृष्ण मुखिया), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 16/2019
तारीख संस्थापना : 03-10-2019 श्री ज्ञान चन्द विज पुत्र स्व0 श्री मिलखी राम, निवासी ग्राम टापरी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दर्ज करने बारे।
श्री ज्ञान चन्द विज पुत्र स्व0 श्री मिलखी राम, निवासी ग्राम टापरी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र विक्रम विज की जन्म तिथि 14-04-1984 तथा नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने शपथ-पत्र के साथ अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है तथा पंचायत अभिलेख में नाम दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत चगांव के रिकार्ड में नाम दर्ज करने बारे किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2019 तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत चगांव के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे।
आज दिनांक 03-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री विक्रम जीत सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 07/2019 तारीख संस्थापना : 01-10-2019 श्रीमती राज भक्ती पत्नी श्री लालु जेसी, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।6867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941 बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Raj Bhakti w/o Sh. Lalu Jaisi ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि अपने पुत्र Mr. Chander Dev Jaisi का जन्म दिनांक 15-03-1999 को हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया उपरोक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सांगला के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता ग्राम पंचायत सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Raj Bhakti के पुत्र Mr. Chander Dev Jaisi का जन्म दिनांक 15-03-1999 का पंंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित कर सचिव, ग्राम पंचायत सांगला को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 01-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विक्रम जीत सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 03 ता 05/2019
श्री रमेश कुमार पुत्र स्व0 श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 (2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे। यह दरख्वास्त श्री रमेश कुमार पुत्र स्व0 श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, पैन कार्ड व मैट्रिक इत्यादि दस्तावेजों में रमेश कुमार बिलयान पुत्र ज्ञान चन्द दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख में वादी का नाम रमेश चन्द व वादी के पिता का नाम ज्ञान चन्द दर्ज है। वादी राजस्व अभिलेखों में अपना नाम रमेश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द दर्ज करवाना चाहता है।6868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941 वादी का नाम पैन, आधार व मैट्रिक इत्यादि दस्तावेजों में रमेश कुमार बिल्यान पुत्र भागीनर बिल्यान दर्ज है।
राजस्व अभिलेख खाता खतौनी नं0 60/134, उप-महाल शेनानदेन, खाता खतौनी नं0 103/248 ता 253, उप-महाल सापनी खास, खाता खतौनी नं0 49/81, उप-महाल कनैई, खाता खतौनी नं 85/185 ता 187 पाटयो व खाता खतौनी नं0 115/220, 116/221 ता 224, उप महाल बटूरी कण्डा में वादी का नाम रमेश चन्द पुत्र ज्ञान चन्द दर्ज है।
वादी ने कबुला व छानबीन में पाया गया कि मुताबिक रीति-रिवाज इनके पिता श्री ज्ञान चन्द पुत्र धनंग, चाचा श्री भागी नर पुत्र धनंग व चाचा श्री लक्ष्मण सुख पुत्र धनंग इनकी माता श्रीमती चन्द्र मणी के साथ मुशत्रिका विवाह में थे।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जायेंगे। आज दिनांक 26-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री जसमेर सिंह, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी रोहडू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री राजेश पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव जखार, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादी।
बनाम
1. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री विजय सिंह, निवासी रण्टाडी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, 2. श्रीमती चम्पा देवी पुत्री श्री विजय सिंह, निवासी रण्टाडी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, 3. श्रीमती कुसुम देवी पुत्री श्री विजय सिंह, निवासी रण्टाडी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, 4. श्रीमती दुर्गी देवी पुत्री श्री विजय सिंह, निवासी रण्टाडी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, 5. श्रीमती प्रवीण लता पुत्री श्री विजय सिंह, निवासी रण्टाडी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, 6. श्रीमती कल्पना देवी पुत्री श्री विजय सिंह, निवासी रण्टाडी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, 7. श्रीमती सूरता देवी पत्नी श्री विजय सिंह, निवासी रण्टाडी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, 8. श्रीमती सोनू पुत्री श्री मिथन सिंह, निवासी रण्टाडी, . . प्रतिवादी। तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0
उनवान मुकद्दमा.--इश्तहार तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू राजस्व अधिनियम, बाबत भूमि खाता नं0 20, कित्ते 13, रकबा तादादी 08-86-39 है0 वाका चक रण्टाडी, तहसील रोहडू। इस अदालत में श्री राजेश पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव जखार, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने भूमि खाता नं0 20, कित्ते 13, रकबा तादादी 08-86-39 है0 वाका चक रण्टाडी, तहसील रोहडू6869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941 की तकसीम करने हेतु दावा किया है। वादी को उक्त प्रतिवादीगण का विवाह होने के कारण उनके सही पते मालूम नहीं है जिसके कारण समन की तामील नहीं हो पा रही है तथा मामला लम्बित हो रहा है। अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त भूमि की तकसीम करने में किसी प्रकार का एतराज या उजर हो तो वह दिनांक 26-10-2019 को सायं 5 बजे तक असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त भूमि की तकसीम करने हेतु किसी को कोई आपाि नहीं है तथा मामले में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर मामला का निपटारा कर दिया जावेगा।
आज दिनांक 26-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
जसमेर सिंह, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (प्रथम श्रेणी), ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 17/2019
तारीख संस्थापन : 01-08-2019 श्री बाबू राम पुत्र नैन सिंह, निवासी बाना कोटी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0
बनाम
आम जनता
श्री बाबू राम पुत्र नैन सिंह, निवासी बाना कोटी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उनके पुत्र अमित कुमार का नाम व जन्म तिथि 10-03-1996 ग्राम पंचायत कोटला मोलर में दर्ज नहीं है जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फनामा, दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, प्रपत्र संख्या 10 इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम बाना कोटी व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के पुत्र अमित कुमार की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोटला मोलर में दर्ज करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2019 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941 समक्ष श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (प्रथम श्रेणी), ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 11/2019
तारीख संस्थापन : 01-08-2019 श्रीमती अनिता पुत्री कघीं राम, निवासी ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0
बनाम
आम जनता
श्रीमती अनिता पुत्री कघीं राम, निवासी ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि 21-05-1973 ग्राम पंचायत ददाहू में दर्ज नहीं है जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहती है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र मय हल्फनामा, आधार कार्ड की छायाप्रति, प्रपत्र संख्या 10 इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम ददाहू व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया के नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत ददाहू में दर्ज करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2019 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (प्रथम श्रेणी), ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 23/2019
तारीख संस्थापन : 21-09-2019 श्री प्रमोद कुमार पुत्र नीता राम, निवासी समौन कनौन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0
बनाम
आम जनता
श्री प्रमोद कुमार पुत्र नीता राम, निवासी समौन कनौन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उनकी पुत्री सौनाक्षी शर्मा का नाम व जन्म तिथि 09-12-2015 ग्राम पंचायत भनेत हल्दवाडी में दर्ज नहीं है जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फनामा, परिवार नकल की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, प्रपत्र संख्या 10 इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम समौन कनौन व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी की पुत्री सौनाक्षी शर्मा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भनेत हल्दवाडी में दर्ज करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2019 व इससे पूर्व असालतन6871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941 व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (प्रथम श्रेणी), ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 24/2019
तारीख संस्थापन : 21-09-2019 श्री प्रमोद कुमार पुत्र नीता राम, निवासी समौन कनौन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0
बनाम
आम जनता
श्री प्रमोद कुमार पुत्र नीता राम, निवासी समौन कनौन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उनकी पुत्री प्रिया शर्मा का नाम व जन्म तिथि 26-06-2014 ग्राम पंचायत भनेत हल्दवाडी में दर्ज नहीं है जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फनामा, परिवार नकल की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, प्रपत्र संख्या 10 इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम समौन कनौन व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी की पुत्री प्रिया शर्मा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भनेत हल्दवाडी में दर्ज करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2019 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2019/27 आश्विन, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है