राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-90/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है; 162-राजपत्र/2019-30-10-2019 (7441) 7442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पाि है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | म ुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 13/2003 | जंदरोली खरैना-द्वितीय | झण्डोली | 155, 155/1, 155/2, 238 किाा. . 4 | 20-91-61 | उत्तर ः डी0पी0एफ0 तुमड़ू दक्षिण : झण्डोली पूर्व : चैन्दल, दरकोटी पश्चिम : झण्डोली | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-90/2019, dated 23rd
September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No. FFE-B-F(14)-90/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section 29 of the Act ibid.
7443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 SCHEDULE| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 13/2003 Jandroli Kharena-II | Jhandoli | 155, 155/1, 155/2, 238 Kitta. . 4 | 20-91-61 North : DPF Tumdu South : Jhandoli East: Chendal, Darkoti West : Jhandoli | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-91/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पाि है, या जिस पर सरकार के सांपािक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | म ुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर म े क्षेत्रफल ं | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 14/2003 जंदरोली | खरैना-प्रथम | झण्डोली | 234, 257/1, 305, 339, 340, 380, 384 किाा. . 7 | 20-21-35 | उतर : झण्डोली दक्षिण : झण्डोली प व ू र् : झण्डोली पश्चिम : झण्डोली | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।7444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-91/2019, dated 23rd
September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No. FFE-B-F(14)-91/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section 29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 14/2003 Jandroli Kharena-I Jhandoli | 234, 257/1, 305 ,339, 340, 380, 384 Kitta. . 7 | 20-21-35 North : Jhandoli | South : Jhandoli East : Jhandoli West : Jhandoli | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-92/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
7445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पाि है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम स ख्या ं | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित ं वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 15/2003 | गाजटा | गाजटा | 241, 264, 265, 268/1, 270, 313/1, 470, 486/1, 488, 494 किाा. . 10 | 11-63-80 | उतर : मजरूआ रक्बा गाजटा दक्षिण : डी0पी0एफ0 नागटीर पूर्व : मजरूआ रक्बा गाजटा पश्चिम : डी0पी0एफ0 नागटीर | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-92/2019, dated 23rd
September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No.FFE-B-F(14)-92/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
7446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 SCHEDULE| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 15/2003 Gazta | Gazta | 241, 264, 265, 268/1, 270, 313/1, 470, 486/1, 488, 494 Kitta. . 10 | 11-63-80 | North : Cultivated area Gazta South : DPF Nagteer East : Cultivated area Gazta West : DPF Nagteer | Kotkhai Theog | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-93/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम स ख्या ं | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 16/2003 | झगरोली | झगरोली | 2, 3, 4, 69, 73, 80, 83/1, 89/1, 95, 96,127,138, 253/1, 311/1, 466/1, 475, 476/1, 689 किाा. . 18 | 35-56-74 | उत्तर : मजरूआ रकबा झगरोली दक्षिण : मजरूआ रकबा झगरोली पूर्व : मजरूआ रक्बा झगरोली पश्चिम : पाली | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।7447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-93/2019, dated 23rd
September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No. FFE-B-F(14)-93/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 16/2003 | Jhagroli | Jhagroli | 2, 3, 4, 69, 73, 80, 83/1, 89/1, 95, 96, 127, 138, 253/1, 311/1, 466/1, 475, 476/1, 689 Kitta. . 18 | 35-56-74 | North : Cultivated area Jhagroli South : Cultivated area Jhagroli East : Cultivated area Jhagroli West : Pali | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-94/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
7448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन मे परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 19/2003 बाड़ी डकाहल | डकाहल ध् ााली क ा े टी | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 350, 350/1, 353, 354, 355, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 365/1, 366, 367, 368, 369, 370, 374, 375, 379 505, 507, 514, 517, 546, 546/1, 547 17, 19, 49, 51, 422/1, 423, 423/1 किाा : 40 | 43-04-23 | उत्तर : बदरूणी दक्षिण : कुपड़ी पूर्व : बदरूणी, धाली, पराली, कोटी पश्चिम ः डकाहल, धाली, कोटी | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-94/2019, dated 23rd
September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No.FFE-B-F(14)-94/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
7449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 19/2003 | Bari Dakahal | Dakahal D hali K oti | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 350, 350/1, 353, 354, 355, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 365/1, 366, 367, 368, 369, 370, 374, 375, 379 505, 507, 514, 517, 546, 546/1, 547 17, 19, 49, 51, 422/1, 423, 423/1 Kitta. . 40 | 43-04-23 | North : Badruni South : Kupri East : Badruni, Dhali, Prali, Koti West : Dakahal, Dhali, Koti | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-95/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 20/2003 टैहटोली | टैहटोली | 683, 685, 686, 691, 692, 700/1, 701, 702, 703/1, 705, 706, 712, 713, 714, 715, 719, 720/1, 726, 731, 732/1, 733, 849, 853/1, 854/1, 859/1, 884, 886, 887, 891, 892, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 914, 915, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 931, 940, 941/1, 942, 943, 945, 1001, 1003, 1005, 1013, 1017 किाा : 69 | 37-66-98 उत्तर : बगाहर | दक्षिण : घलेरा पूर्व : मजरूआ रकबा टैहटोली पश्चिम : ठकरोट | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
-------
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-95/2019, dated 23rd
September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No. FFE-B-F(14)-95/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
7451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 20/2003 | Tehtoli | Tehtoli | 683, 685, 686, 691, 692, 700/1, 701, 702, 703/1, 705, 706, 712, 713, 714, 715, 719, 720/1, 726, 731, 732/1, 733, 849, 853/1, 854/1, 859/1, 884, 886, 887, 891, 892, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 914, 915, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 931, 940, 941/1, 942, 943, 945, 1001, 1003, 1005, 1013, 1017 Kitta. . 69 | 37-66-98 | North : Bagahar South : Ghalera East: Cultivated area Tehtoli West : Thakrot | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-96/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
7452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पाि है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम स ख्या ं | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 21/2003 | कीट | कीट मय कोफटू | 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 42, 87, 88, 214, 225, 226, 328, 329, 345, 355, 388/1, 410, 415, 417, 503, 504, 506, 512 किाा : 26 | 72-91-76 | उत्तर : थनाड़ी दक्षिण : डी.पी.एफ. कलाला पूर्व ः कौण जुब्बड़ एवं डी.पी.एफ. कलाला पश्चिम : कोलो, रूखला | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-96/2019, dated 23rd
September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No. FFE-B-F(14)-96/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of7453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 21/2003 | Keet | Keet May Koftu | 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 42, 87, 88, 214, 225, 226, 328, 329, 345, 355, 388/1, 410, 415, 417, 503, 504, 506, 512 Kitta. . 26 | 72-91-76 | North : Thanadi South : DPF Kalala East : Kon Jubbad, DPF Kalala West : Kolo, Rukhla | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-97/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 अनुसूची
| क्रम स ख्या ं | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित वन में ं परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल/उप मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 6/2005 | पुड़ग-प्रथम | न वर े ज यूणी भ् ावाना | 1, 3,17,18, 60,61, 62, 67, 68, 70, 97, 146, 157, 160, 244, 268 1, 2, 3, 17, 24, 29, 30, 42, 49, 56, 57, 63, 91, 103, 105, 109, 114, 210, 211, 212, 213, 215, 250 1, 2, 5, 6, 10/1, 12, 48, 49, 52, 55 किाा : 49 | 27-27-80 उत्तर : जयूणी | दक्षिण : भवाना पूर्व : मजरूआ रकबा जयूणी पश्चिम : नेवर | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-97/2019, dated 23rd
September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No.FFE-B-F(14)-97/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
7455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 SCHEDULE| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 6/2005 | Purag-I | Nevar J ayuni B havana | 1, 3, 17,18, 60, 61, 62, 67, 68, 70, 97, 146, 157, 160, 244, 268 1, 2, 3, 17, 24, 29, 30, 42, 49, 56, 57, 63, 91, 103, 105, 109, 114, 210, 211, 212, 213, 215, 250 1, 2, 5, 6, 10/1, 12, 48, 49, 52, 55 Kitta : 49 | 27-27-80 | North : Jayuni South : Bhavana East : Cultivated area Jayuni West : Nevar | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-98/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 अनुसूची
| क्रम स ख्या ं | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन मे परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 8/2005 | रेवग बदरूणी-द्वितीय | बदरूणी | 1, 4, 5, 211, 212/1, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 227, 228, 246 किाा. . 15 | 32-18-81 | उत्तर : गहारोग दक्षिण : डकाहल पूर्व : मजरूआ रकबा बदरूणी पश्चिम : डी0पी0एफ0 जड़ोठ | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-98/2019, dated 23rd
September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No. FFE-B-F(14)-98/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 8/2005 | Revag Badruni-II | Badruni | 1, 4, 5, 211, 212/1, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 227, 228, 246 Kitta . . 15 | 32-18-81 | North : Gaharog South : Dakahal East : Cultivated area Badruni West : DPF Jadoth | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).
7457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 वन विभागअधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-99/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम स ख्या ं | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 2/2014 | टाहू- द्वितीय | टाहू-प्रथम | 145, 148, 283, 284 किाा. . 4 | 7-64-32 | उत्तर : टाहू-प्रथम दक्षिण : टाहू-प्रथम पूर्व : टाहू-प्रथम पश्चिम : टाहू-प्रथम | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)99/2019, dated 23rd
September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No. FFE-B-F(14)-99/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
7458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 2/2014 | Tahu-II | Tahu-I | 145, 148, 283, 284 Kitta. . 4 | 7-64-32 | North : Tahu-I South : Tahu-I East : Tahu-I West : Tahu-I | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-100/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पाि है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल/ उप मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 3/2014 | जाहरू | जाहरू | 114, 124, 125, 126, 127, 148, 225, 232, 233, 236, 238 किाा. . 11 | 5-64-30 | उत्तर : जाहरू दक्षिण : जाहरू पूर्व : कोटी पश्चिम : जाहरू | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)100/2019, dated
23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No. FFE-B-F(14)-100/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 3/2014 | Jahru | Jahru | 114, 124, 125, 126, 127, 148, 225, 232, 233, 236, 238 Kitta : 11 | 5-64-30 | North : Jahru South : Jahru East : Koti West : Jahru | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
7460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-101/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल/ उप मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 4/2014 | पान्दली -प्रथम | पान्दली | 350, 351, 352, 353, 392/1, 434, 438 किाा . . 7 | 40-72-78 | उार : कोकू दक्षिण : पान्दली पूर्व : चैथला पश्चिम : ढांगवी कलां | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)101/2019, dated
23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No.FFE-B-F(14)-101/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
7461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 4/2014 | Pandli-I | Pandli | 350, 351, 352, 353, 392/1, 434, 438 Kitta . . 7 | 40-72-78 | North : Koku South : Pandli East : Chenthla West : Dhangvi Kalan | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-102/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।7462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित ं वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल/ उप मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 6/2014 खोला | खोला | 1/1, 101/1, 180, 217/1, 301/1, 301/1बन्दोबस्ती, 320/1 किाा . . 7 | 103-15-61 | उत्तर : डी.पी.एफ.दवाला दक्षिण : डी.पी.एफ. मिहाणी पूर्व ः यू0पी0एफ0 घरागो, मजरूआ रकबा खोला पश्चिम : फेवट, रावग, डी. पी.एफ.मौहल | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)102/2019, dated
23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No. FFE-B-F(14)-102/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 6/2014 | Khola | Khola | 1/1, 101/1, 180, 217/1, 301/1, 301/1Settlement , 320/1 Kitta . . 7 | 103-15-61 | North : DPF Davala South : DPF Mihani East : DPF Gharago, Cultivated area Khola West : Fevat, Ravag, DPF Mauhal | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
7463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 वन विभागअधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-103/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल/ उप- मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 7/2014 | दवान्दी मराथू | दवान्दी मय कथान्दड़ी | 39, 40, 42, 43, 46, 47, 50, 84, 100, 113, 114, 116, 418, 420, 421, 423, 424, 504, 505, 549, 550, 553, 556, 604, 607, 620, 622, 624, 625, 694, 695, 780, 786, 857, 859 किाा. . 35 | 21-01-26 उत्तर | ः मजरूआ रकबा दवान्दी, कयान्छड़ी, दलौन दक्षिण : शोषण पूर्व ः मजरूआ रक्बा दवान्दी पश्चिम : डी.पी.एफ. तूमड़ू | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।7464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)103/2019 dated
23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No.FFE-B-F(14)-103/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 7/2014 | Davandi Marathu | Davandi May Kathandri | 39, 40, 42, 43, 46, 47, 50, 84, 100, 113, 114, 116, 418, 420, 421, 423, 424, 504, 505, 549, 550, 553, 556, 604, 607, 620, 622, 624, 625, 694, 695, 780, 786, 857, 859 Kitta. . 35 | 21-01-26 | North : Cultivated area Davandi, Kyanchhdi, Dalon South : Shoshan East : Cultivated area Davandi West : DPF Tumdu | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
7465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 वन विभागअधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-104/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित ं वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल/उप मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 8/2014 | बड़वी | बड़वी | 7, 9, 10, 10/2, 12, 41, 41/1, 43, 43/1, 51, 51/1, 102, 103, 129, 130, 131, 133, 134, 159, 187, 223, 226, 254, 305, 379, 379/1, 380, 415, 416, 419, 458, 534, 535, 586, 601, 621, 623, 624, 626 किाा. . 39 | 99-97-21 | उत्तर : सलयाणा, दोयम एवं अवल दक्षिण : चेवर पूर्व : पड़शाल, शोषण पश्चिम ः जंगल आरक्षित चम्बी कुपड़ | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।7466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)104/2019, dated
23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No. FFE-B-F(14)-104/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 8/2014 | Barvi | Barvi | 7, 9, 10, 10/2, 12, 41, 41/1, 43, 43/1, 51, 51/1, 102, 103, 129, 130, 131, 133, 134, 159, 187, 223, 226, 254, 305, 379, 379/1, 380, 415, 416, 419, 458, 534, 535, 586, 601, 621, 623, 624, 626 Kitta. . 39 | 99-97-21 | North : Salyana, Doyam, Aval South : Chevar East : Padshal, Shoshan West : Reserve Forest Chambi Kupar | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
7467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 वन विभागअधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-105/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पाि है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित ं वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल/उप मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 9/2014 | थरमला -प्रथम | थरमला | 166, 176, 187, 228, 233, 179 किाा. . 6 | 20-54-29 | उतर : खाल्टू दक्षिण : झगरोली डी0पी0एफ0 नागनाली प ू र्व : डेवग पश्चिम : थरमला | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)105/2019, dated
23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2019
No. FFE-B-F(14)-105/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
7468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 9/2014 | Tharmla-I | Tharmla | 166, 176, 187, 228, 233, 179 Kitta . . 6 | 20-54-29 | North : Khaltu South : Jhagroli, DPF Nagnali East : Devag West : Tharmla | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order,
RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).
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ब अदालत जनाब श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दयालु राम, निवासी गांव राज नगर, डा0 संसाई, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत कोठी
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दयालु राम, निवासी गांव राज नगर, डा0 संसाई, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पति श्री दयालु राम की मृत्यु दिनांक 15-05-1993 को महाल राज नगर में हुई थी, जोकि पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 01-11-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 03-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।7469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 ब अदालत जनाब श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 श्री दीप चन्द पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी गांव व डा0 बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री दीप चन्द पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी गांव व डा0 बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 06-04-1949 को महाल बैजनाथ में हुआ था, जोकि नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-11-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 04-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
-------
ब अदालत जनाब श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 श्री Sanjeev Yadav पुत्र श्री Rajendra Singh Yadav, r/o H. No. 496, Sadar Cantt, Bareli, U.P. 243001 (891 Fd Regt. c/o 56 APO Alihal Cantt), तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Sanjeev Yadav पुत्र श्री Rajendra Singh Yadav, r/o H. No. 496 Sadar Cantt., Bareli, U.P. 243001 (891 Fd Regt c/o 56 APO Alihal Cantt.), तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की Atharvi का जन्म दिनांक 19-07-2016 को महाल बैजनाथ में हुआ था, जोकि नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा। 7470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 आज दिनांक 16-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
-------
ब अदालत जनाब श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 श्री Tenzin Sherab पुत्र श्री Kalden Choejor, Resident of House No. 8/B, c/o Dege Division, Post Office Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत चौगान
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Tenzin Sherab पुत्र श्री Kalden Choejor, Resident of House No. 8/B, c/o Dege Division, Post Office Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके बेटे Sonam Tsering का जन्म दिनांक 15-05-2008 को महाल चौगान/बीड़ में हुआ था, जोकि पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 16-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
------- ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा नं0 : 81
Sh. Vikas Bansal s/o Sh. Bhuvnesh Bansal बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Sh. Vikas Bansal s/o Sh. Bhuvnesh Bansal, r/o 312 Civil Line, Ward No. 11, P.O. & Tehsil Dharamshala, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Brother की मृत्यु तिथि 19-05-2017 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों7471 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sh. Vikas Bansal के भाई की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 22-11-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 10-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर ।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 270/तहसील
1. गुर्विन्दर सिंह पुत्र देश राज, 2. अरविंद कुमार पुत्र प्रेम चंद
बनाम प्रतिवादी क्रमशः-सिद्धार्थ पुत्र नरिंदर सिंह, निवासी गढ़, 2. श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी स्व0 नरिंदर सिंह, निवासी गढ़, 3. श्रीमती मीनू सिंह पुत्री श्री बलवन्त सिंह, निवासी गढ़, मौजा सुक्कड़, तहसील धर्मशाला, जिला ..प्रतिवादीगण। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
ईस्त राजपत्र द्वारा सूचना।
प्रार्थी ने इस अदालत में भूमि खाता 54, खतौनी नं0 65, खसरा नं0 1106/1069, रकबा 00-23-10 है0 महाल गढ़, सुक्कड़, मौजा सुक्कड़, तहसील धर्मशाला की भूमि तकसीम करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है। जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील नहीं हो पा रहे है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 23-11-2019 को सुबह 12 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होवें। अन्यथा गैर-हाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 06-10-2019 को मेरे दस्तखत व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर ।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
Sh. Phuntsok Namgyal s/o Late Sh. Thupten Gyalteen, r/o H.No. 31, BTS, P.O. Bir, Tehsil Baijnath.
बनाम
आम जनता
7472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Sh. Phuntsok Namgyal s/o Late Sh. Thupten Gyalteen, r/o H.No. 31, BTS, P.O. Bir, Tehsil Baijnath, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी अपनी जन्म तिथि 10-12-1964 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Phuntsok Namgyal का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-11-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 10-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर ।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 08-11-2019 केस नं0 : 11/T/2019/Misc.
श्री भगवान सिंह पुत्र श्री चन्दू लाल, निवासी गांव चौकी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दरुस्ती।
प्रार्थी श्री भगवान सिंह पुत्र श्री चन्दू लाल, निवासी गांव चौकी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम महाल चौकी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल चौकी में शाम लाल पुत्र चन्दू लाल दर्ज है। जबकि आधार कार्ड व ग्राम पंचायत टिहरी के अभिलेख व स्कूल प्रमाण-पत्र में मेरा नाम भगवान सिंह दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल चौकी में मेरा नाम शाम लाल उपनाम भगवान सिंह दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा भगवान सिंह पुत्र श्री चन्दू लाल, निवासी गांव चौकी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल चौकी में शाम लाल के बजाये शाम लाल उपनाम भगवान सिंह दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।7473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) तारीख पेशी : 08-11-2019 केस नं0 : 10/T/2019/Misc.
श्री संजीव कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव कण्डा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दरुस्ती।
प्रार्थी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव कण्डा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम महाल कण्डा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल कण्डा, महाल चौकी व कोहलडी में ईशवर दास उपनाम फौजी राम पुत्र जगदीश चन्द दर्ज है जबकि आधार कार्ड व ग्राम पंचायत टिहरी के अभिलेख व स्कूल प्रमाण-पत्र में मेरा नाम संजीव कुमार दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल कण्डा, चौकी व कोहलडी में मेरा नाम ईशवर दास उपनाम फौजी राम उपनाम संजीव कुमार दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न तीनों नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा संजीव कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव कण्डा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल कण्डा, चौकी व कोहलडी में ईशवर दास उपनाम फौजी राम के बजाये ईशवर दास उपनाम फौजी राम उपनाम संजीव कुमार दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 08-11-2019 केस नं0 : 9/T/2019/Misc.
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव कण्डा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दरुस्ती। 7474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 प्रार्थी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव कण्डा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम महाल कण्डा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल कण्डा, महाल चौकी व कोहलडी में सुरेश चन्द पुत्र जगदीश चन्द दर्ज है जबकि आधार कार्ड व ग्राम पंचायत टिहरी के अभिलेख में मेरा नाम राजेश कुमार दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल कण्डा, चौकी व कोहलडी में मेरा नाम सुरेश चन्द उपनाम राजेश कुमार कुमार दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा राजेश कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव कण्डा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल कण्डा, चौकी व कोहलडी में सुरेश चन्द उपनाम राजेश कुमार दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 08/NT/2019 / तारीख पेशी 27-11-2019 श्री अनिल कुमार पुत्र श्री जौहन्डू राम, निवासी महाल कुरेड़ा, डा0 टिहरी, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
बनाम
आम जनता
विषय.--नाम दरूस्ती वावत राजस्व अभिलेख।
प्रार्थी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री जौहन्डू राम, निवासी महाल कुरेड़ा, डा0 टिहरी, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त दलोह के महाल कुरेड़ा, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में तुक्की राम दर्ज है जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी जगह में उसका नाम अनिल कुमार दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त दलोह के महाल कुरेडा़, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण में उसका नाम तुक्की राम के बजाये तुक्की राम उपनाम अनिल कुमार दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो दिनांक 27-11-2019 प्रातः 10. 00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश होकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा। तथा अनिल कुमार पुत्र श्री जौहन्डू राम, निवासी महाल कुरेड़ा, डा0 टिहरी, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त दलोह के महाल कुरेड़ा में तुक्की राम के बजाये तुक्की राम उपनाम अनिल कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।7475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 आज दिनांक 25-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 10/NT/2019 तारीख पेशी 27-11-2019 श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री चौधरी राम, गांव बल्ह बागडू, डा0 व उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।
प्रार्थिया श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री चौधरी राम, गांव बल्ह बागडू, डा0 व उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1943 को गांव बल्ह बागडू में हुआ है परन्तु कानून की जानकारी न हाने के कारण ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब वह ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहती हैे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 27-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश होकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा तथा श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री चौधरी राम, गांव बल्ह बागडू, डा0 व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 25-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 9/NT/2019 तारीख पेशी 27-11-2019 श्री अमीं चन्द पुत्र श्री चौधरी राम, गांव बल्ह बागडू, डा0 व उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।
प्रार्थी श्री अमीं चन्द पुत्र श्री चौधरी राम, गांव बल्ह बागडू, डा0 व उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1942 को गांव बल्ह बागडू में हुआ है परन्तु कानून की जानकारी न हाने के कारण ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब वह ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 27-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा तथा अमीं चन्द पुत्र श्री चौधरी राम, गांव बल्ह बागडू, डा0 व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 25-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सुनील कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम
तारीख पेशी : 20-11-2019 श्री सन्नी कुमार पुत्र श्री शेष राम, निवासी महाल हलुं, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल हलुं, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।
प्रार्थी श्री सन्नी कुमार पुत्र श्री शेष राम, निवासी महाल हलुं, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड में शेष राम दर्ज है व उनका विख्यात व सही नाम भी शेष राम ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल हलुं मौजा व तहसील थुरल में उसके पिता का नाम हरनाम सिंह गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल हलुं मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री हरनाम सिंह के बजाए हरनाम सिंह उपनाम शेष राम दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के नाम की राजस्व7477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 अभिलेख महाल हलुं मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री हरनाम सिंह उपनाम शेष राम दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 20-11-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 21-09-2019 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री सुनील कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम
तारीख पेशी : 23-11-2019 श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री परस राम, निवासी महाल घडेलां कलां, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल घडेलां कलां, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।
प्रार्थी श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री परस राम, निवासी महाल घडेलां कलां, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज में कश्मीर सिंह दर्ज है व उनका विख्यात व सही नाम भी कश्मीर सिंह ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल घडेलां कलां मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम कश्मीर चन्द गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल घडेला कंला मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री कश्मीर चन्द के बजाए कश्मीर चन्द उपनाम कश्मीर सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल घडेलां कलां मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री कश्मीर चन्द के बजाए कश्मीर चन्द उपनाम कश्मीर सिंह दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 23-11-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा वाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 26-09-2019 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।7478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 19-08-2019 21-11-2019 27/2019
श्री सुख लाल पुत्र श्री जैसी राम, निवासी भंगवार खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दरूस्ती करवाने बारे।
प्रार्थी श्री सुख लाल पुत्र श्री जैसी राम, निवासी भंगवार खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में सुख राम पुत्र श्री जैसी राम दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम सुख लाल पुत्र श्री जैसी राम दर्ज है जोकि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दरुस्त किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 21-11-2019 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 10-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 26/19 19-08-2019 21-11-2019 श्री रवि कुमार पुत्र श्री हरि राम, निवासी जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दरूस्ती करवाने बारे।
प्रार्थी श्री रवि कुमार पुत्र श्री हरि राम, निवासी जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसके पिता का नाम हरि चन्द पुत्र लालू दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम हरि राम पुत्र लालू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त किया जाए।7479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 21-11-2019 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 05-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 19-08-2019 21-11-2019 23/2019
श्री चन्दू लाल पुत्र श्री किहरू राम, निवासी गांव भाई, डा0 दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दरूस्ती करवाने बारे।
प्रार्थी श्री चन्दू लाल पुत्र श्री किहरू राम, निवासी गांव भाई, डा0 दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में चन्दो पुत्र किहरू दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम चन्दू लाल दर्ज है जोकि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दरुस्त किया जाए। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 21-11-2019 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 05-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 16-04-2019 06-11-2019 15/2019 7480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 श्री मदन गोपाल पुत्र स्व0 श्री गुरभज, निवासी बोदडबल्ला, डा0 सकौट, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दरूस्ती करवाने बारे।
प्रार्थी श्री मदन गोपाल पुत्र स्व0 श्री गुरभज, निवासी बोदडबल्ला, डा0 सकौट, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उस का नाम राजस्व रिकार्ड में मदन लाल पुत्र गुरभज दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम मदन गोपाल दर्ज है जोकि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दरुस्त किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-11-2019 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 05-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
04-11- केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 02/T/19 नाम दुरुस्ती 07-03-2019 2019
विनय कुमार बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री विनय कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री रूलिया, वासी महाल लेर, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री विनय कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री रूलिया, वासी महाल लेर, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में विनोद कुमार पुत्र प्रताप सिंह पुत्र श्री रूलिया दर्ज है। जबकि उसका सही नाम विनय कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके विनय कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, आधार कार्ड, आयकर विभाग प्रमाण-पत्र, तलावाना, ब्यान प्रार्थी संलग्न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 04-11-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।7481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 आज दिनांक 03-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
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ब अदालत श्री राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री राज पाल पुत्र स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी बशला, डाकघर अढाल, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। श्री राज पाल पुत्र स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी बशला, डाकघर अढाल, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी माता स्व0 श्रीमती झूंई देवी की मृत्यु दिनांक 07-08-1996 को हुई है परन्तु अज्ञानतावश इनकी मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत अढाल के मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा इनकीे मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत अढाल को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी स्व0 श्रीमती झूंई देवी की मृत्यु तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज/उजर हो तो वह दिनांक 13-11-2019 तक असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की माता स्व0 श्रीमती झूंई देवी की मृत्यु तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा मृत्यु तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। राम दास शर्मा,
कार्याकारी दण्डाधिकारी रोहड,़ू जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री केसर सिंह पुत्र स्व0 श्री खरोन्टू राम, निवासी झाल्टू, डाकघर अढाल, तहसील रोहड़ू, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
7482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। श्री केसर सिंह पुत्र स्व0 श्री खरोन्टू राम, निवासी झाल्टू, डाकघर अढाल, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके भाई स्व0 श्री प्रेम सिंह की मृत्यु दिनांक 26-03-1996 को हुई है परन्तु अज्ञानतावश इनकी मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत अढाल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा इनकीे मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत अढाल को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी स्व0 श्री प्रेम सिंह की मृत्यु तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज/उजर हो तो वह दिनांक 13-11-2019 तक असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी के भाई स्व0 श्री प्रेम सिंह की मृत्य तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा मृत्यु तिथि व नाम ग्राम पंचायत अढाल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। राम दास शर्मा,
कार्याकारी दण्डाधिकारी रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla, Himachal Pradesh
1. Hukam Chand s/o Sh. Huma Dass, r/o Village Karangal, P.O. Behli, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, Himachal Pradesh
2. Sheetal Kumari d/o Sh. Bodh Raj, r/o Village Anubal, P.O. Behl, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, Himachal Pradesh
. . Applicants.
Versus
General Public
Subject.— Notice of Intended marriage.
Hukam Chand and Sheetal Kumari have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and other documents in the court of the undersigned in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 16-11-2019. The objections received after 16-11-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
7483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 Issued today on 16-10-2019 under my hand and seal of the court.Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).
__________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla, Himachal Pradesh
1. Sh. Kartik Kalta s/o Sh. Prem Raj Kalta, r/o Village Brall, P.O. Jharag, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, Himachal Pradesh
2. Smt. Urbanshi d/o Sh. Jeeta Singh, r/o V.P.O. Sharontha, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, Himachal Pradesh
. . Applicants.
Versus
General Public
Subject.— Notice for registration of marriage.
Sh. Kartik Kalta and Smt. Urbanshi have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of the undersigned in which they have stated that they solemnized their marriage in this month as per Hindu ritual and customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 16-11-2019. The objections received after 16-11-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 16-10-2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).
__________
ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
प्रार्थना-पत्र.--दौलत राम पुत्र स्व0 श्री कलिया, निवासी भलावन, डाकघर व तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0।
बनाम
आम जन्ता
विषय.--पंचायत जुडूशिलाल के परिवार रजिस्टर में पिता का नाम दुरुस्त करने बारे। 7484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 दौलत राम पुत्र स्व0 श्री कलिया रा, निवासी भलावन, डाकघर व तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उसके पिता स्व0 श्री कलिया के स्थान पर पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर, पंचायत जुडूशिलाल में रेलूराम लिखा गया है। जबकि राजस्व अभिलेख चक भलावन, मतदाता पहचान-पत्र व आधार कार्ड में दौलत राम के पिता का नाम कलिया दर्शाया गया है जोकि सही है पुष्टि हेतु नकल, जमाबन्दी, नकल शजरा नसल, मतदाता पहचान-पत्र की छायाप्रति व आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की है। प्रार्थी श्री दौलत राम चाहता है कि ग्राम पंचायत जुडूशिलाल में उसके पिता का नाम रेलू राम के स्थान पर कलिया दुरुस्त किया जावे। पंचायत अभिलेख में नाम की गलती बारे उसे कोई ज्ञान नहीं है कलिया व रेलू राम सगे भाई हैं।
अतः हर आम व खास को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के पिता के नाम ग्राम पंचायत जुडूशिलाल के परिवार रजिस्टर में रेलू के स्थान पर कलिया दुरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 18-11-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो प्रस्तुत करें। दिगर सूरत में दिनांक 18-11-2019 को ग्राम पंचायत जुडूशिलाल पंचायत अभिलेख में दौलत राम पुत्र रेलू राम के स्थान पर दौलत राम पुत्र कलिया की दुरुस्ती के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 15-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विपन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री ठाकुर सैन, निवासी ग्राम व डाकघर क्याओं, तहसील रामपुर, जिला शिमला . . वादी। (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त (नाम-दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक क्याओं
यह दरख्वास्त श्री राजेश कुमार पुत्र श्री ठाकुर सैन, निवासी ग्राम व डाकघर क्याओं, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने मय शपथ-पत्र इस गुजारिश के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड के वाका चक क्याओं के खाना मालिक में राजू दर्ज है जो गलत है। वादी का सही नाम राजेश कुमार है जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने छायाप्रति नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण-पत्र की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया है। जिसमें वादी का नाम राजेश कुमार होना सही पाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त वाका चक के राजस्व रिकार्ड में राजू के स्थान पर राजेश कुमार दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वादी का नाम वाका चक क्याओं पटवार वृत्त क्याओं के माल कागजात में श्री राजू के स्थान पर राजेश कुमार दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।7485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
तारीख मरजुआ : 03-09-2019 वाद संख्या : 3/XIII-A-1/2019
श्री बिशन लाल बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र.--बराये दुरुस्ती नाम।
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री बिशन लाल पुत्र श्री दीप राम, निवासी ग्राम क्यार, परगना चौथा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में बिशम्बर लाल पुत्र श्री दीप राम दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्र में बिशन लाल पुत्र श्री दीप राम दर्ज है जोकि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्त करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 07-11-2019 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04-10-2019 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।7486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2019/08 कार्तिक, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है