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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 164, 01 November 2019

Published 01 November 2019

Gazette no.
164
Gazetteid
164/GAZETTE/2019-01/11/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-11-01.164_gazette_2019-01_11_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-116/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है; 164-राजपत्र/2019-01-11-2019 (7511) 7512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है मुहाल/उप मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 23/2014 बरोग नाली प्रथम कडैहल 1/1, 2, 3, 4, 31, 161 कित्ता. . 6 61-61-69 उार : मनलोग दक्षिण : कडैहल पूर्व :कडैहल पश्चिम : मनलोग कोटखाई ठियोग शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)116/2019, dated

23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2019

No. FFE-B-F(14)-116/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

7513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal Forest Range Forest Division District
1. 23/2014 Barog Nali-I Kadehal 1/1, 2, 3, 4, 31, 161 Kitta. . 6 61-61-69 North : Manlog South : Kadehal East : Kadehal West : Manlog Kotkhai Theog Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-117/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है मुहाल/उप मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 24/2014 बरोग नाली-द्वितीय कडैहल 300, 301 ि कत्ता. . 2 47-89-67 उत्तर : गुठान, थरमला दक्षिण : कडैहल पूर्व : डी0पी0एफ0 नागानाली पश्चिम : मनलोग कोटखाई ठियोग शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।7514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)117/2019, dated,

23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2019

No. FFE-B-F(14)-117/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 24/201 4 Barog Nali-II Kadehal 300, 301 K itta. . 2 47-89-67 North : Guthan, Tharmla South : Kadehal East : DPF Naganali West : Manlog Kotkhai Theog Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-118/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का7515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है मुहाल/उप मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 25/2014 बरोग नाली- तृतीय कडैहल 102,103, 104, 105, 107, 371, 372, 373 कित्ता. . 8 11-89-77 उार : कडैहल दक्षिण : पाली पूर्व : कडैहल पश्चिम : बागी कोटखाई ठियोग शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)118/2019, dated,

23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2019

No. FFE-B-F(14)-118/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of7516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 25/2014 Barog Nali- III Kadehal 102, 103, 104, 105, 107, 371, 372, 373 Kitta.. 8 11-89-77 North : Kadehal South : Pali East : Kadehal West : Bagi Kotkhai Theog Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-119/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित ं वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है मुहाल/उप मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 26/2014 बडौण बडौण ठ ाणा 43, 45, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 121, 122, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 248, 250, 251, 259, 260, 262, 263, 270, 271, 272, 273, 277, 278, 279, 281, 282, 289, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 308, 309, 310, 311, 312, 319, 326, 339, 340, 357, 358, 359, 374, 375, 402, 413, 441, 442, 443, 443/1, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456, 460, 461, 467, 470 4 43 ि काा. . 96 61-50-37 उत्तर : बडौण दक्षिण : चड़ियाणा अवल पूर्व : ठाणा पश्चिम : कोठी कोटखाई ठियोग शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)119/2019, dated,

23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2019

No. FFE-B-F(14)-119/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 26/2014 Badoun Badoun T h ana 43, 45, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 74, 75, 76,78, 79, 80, 121, 122, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 166, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 248, 250, 251, 259, 260, 262, 263, 270, 271, 272, 273, 277, 278, 279, 281, 282, 289, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299,308, 309, 310, 311, 312, 319, 326, 339, 340, 357, 358, 359, 374, 375, 402, 413, 441, 442, 443, 443/1, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456, 460, 461, 467, 470, 4 43 K itta. . 96 61-50-37 North : Badoun South : Chadiyana Aval East : Thana West : Kothi Kotkhai Theog Shimla
7518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-120/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है मुहाल/उप मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 27/2014 कोटी प्रथम कोटी 6, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 38, 39, 70, 70/1, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 किाा. . 20 8-02-72 उत्तर : कोटी दक्षिण : कोटी पूर्व : कोटी पश्चिम ' पोहल, जाहरू कोटखाई ठियोग शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-14)120/2019, dated,

23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2019

No. FFE-B-F(14)-120/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 27/2014 Koti-I Koti 6, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 38, 39, 70, 70/1, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Kitta. . 20 8-02-72 North- : Koti South : Koti East : Koti West : Pohal, Jahru Kotkhai Theog Shimla
7520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-121/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है मुहाल/उप मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 28/2014 जौणी जौणी ग रैई 1, 2, 3, 4, 5, 12, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 678, 680, 681, 682, 683, 685, 714, 715, 716, 738, 774, 776, 777, 778, 779, 781 1, 49, 50, 420, 421, 559, 560 किाा. . 42 45-64-83 उत्तर : डी0पी0एफ0 नागटीर, बणी, शाहण, गरैई दक्षिण ः मजरूआ रकबा जौणी, गरैई पूर्व ः आरक्षित वन चम्बी क ुपड़, उप खण्ड 13(सी)़ पश्चिम : शोषण कोटखाई ठियोग शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।7521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)121/2019, dated

23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2019

No. FFE-B-F(14)-121/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 28/2014 Jouni Jouni G arei 1, 2, 3, 4, 5, 12, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 678, 680, 681, 682, 683, 685, 714, 715, 716, 738, 774, 776, 777, 778, 779, 781 1, 49, 50, 420, 421, 559, 560 Kitta. . 42 45-64-83 North : DPF Nagteer, Bani, Shahan, Garei South : Cultivated area Jouni, Garei East : Reserve Forest Chambi Kupar, Up Khand 13 (C) West : Shoshan Kotkhai Theog Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

7522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-122/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है मुहाल/उप मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 29/2014 दारन-प्रथम दारन 1, 2, 3, 16, 17 किाा. . 5 22-40-48 उत्तर : अड़याल, बाघी दक्षिण : डी0पी0एफ0 बघाल प ू र्व : दारन पश्चिम : डी0पी0एफ0 बघाल कोटखाई ठियोग शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)122/2019, dated

23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2019

No. FFE-B-F(14)-122/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

7523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 29/2014 Daran-I Daran 1, 2, 3, 16, 17 Kitta. . 5 22-40-48 North : Adyal,Bagi South : DPF Baghal East : Daran West : DPF Baghal Kotkhai Theog Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

--------

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-123/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (2) के उपबन्धों7524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी। अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है मुहाल/उप मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 30/2014 दारन-द्वितीय दारन 155, 185, 186 किाा. . 3 71-75-60 उत्तर : बाघी, अड़याल दक्षिण : डी.पी.एफ. बघाल पूर्व : फरेाग पश्चिम : दारन कोटखाई ठियोग शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)123/2019, dated

23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2019

No. FFE-B-F(14)-123/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 30/2014 Daran-II Daran 155, 185, 186 Kitta. . 3 71-75-60 North : Baghi, Adyal South : DPF Baghal East : Farog West : Daran Kotkhai Theog Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

-------

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-124/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है मुहाल/उप मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 31/2014 कोटी-द्वितीय पोहल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 किाा. . 11 12-28-24 उत्तर : पोहल, गुम्मा दक्षिण : जाहरू, चकुना पूर्व : कोटी पश्चिम : जाहरू, चकुना कोटखाई ठियोग शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।7526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)124/2019, dated

23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2019

No. FFE-B-F(14)-124/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 31/2014 Koti-II Pohal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 Kitta. . 11 12-28-24 North : Pohal, Gumma South : Jahru, Chakuna East : Koti West : Jahru, Chakuna Kotkhai Theog Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-125/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से7527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है मुहाल/उप मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 32/2014 कोटी तृतीय ग ुम्मा 163, 164, 166 किाा. . 3 6-45-59 उार : गुम्मा दक्षिण : पोहल पूर्व : गुम्मा पश्चिम : अणु कोटखाई ठियोग शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)125/2019, dated,

23rd September, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2019

No.FFE-B-F(14)-125/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

7528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 32/2014 Koti-III Gumma 163, 164, 166 Kitta.. 3 6-45-59 North : Gumma South : Pohal East : Gumma West : Anu Kotkhai Theog Shimla

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).

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VIGILANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th October, 2019

No. Home(Vig.)-B(1)-1/2019.—In pursuance to the policy/instructions issued by the Finance Department vide Office Memorandum No. Fin-F-(A)-(16)-1/2013, dated 07-03-2019, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Committee to consider case(s) of compassionate appointment in the Vigilance Department at Government level as under:—

1. Principal Secretary (Vigilance) Chairman

2. Secretary, Lokayukta/ADG, SV&ACB Member or his representative as the case may be.

3. Director-cum-Special/Addl. Joint Secretary (Vigilance) Member Secretary The above Committee will consider the case(s) of compassionate appointment as per policy guidelines and make appropriate recommendations. Meeting of the committee will be held quarterly, if required.

By order, Sd/- Principal Secretary (Vigilance).

7529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0

श्री ओम प्रकाश पुत्र वलदेव राज, निवासी गांव मलोट (मरहाणा) डाककघर लैहडीसरेल, उप-तहसील . . प्रार्थीगण। भराड़ी, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 विषय प्रार्थना-पत्र बाबत राजस्व अभिलेख में उपनाम दर्ज करने बारे।

उक्त प्रार्थी ने इस अदालत में दावा दायर किया है कि उसकी माता का नाम हर जगह कान्ता देवी दर्ज चला आ रहा है लेकिन राजस्व अभिलेख के श्रीमती अन्ती देवी दर्ज है जिस कारण उन्हें राजस्व विभाग से प्रमाण-पत्र आदि लेने में कठिनाई पेश आ रही है। उपरोक्त प्रार्थी ने दावा में अनुरोध किया है कि उसकी माता का नाम राजस्व अभिलेख में श्रीमती कान्ता देवी उर्फ अन्ती देवी दर्ज किया जाए।

अतः इस मुश्त्री मुनादी नोटिस व राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी के दावा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-11-2019 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर के नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अशोक पठानिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती संध्या देवी पुत्री प्रभू, वासी महाल गरौडू लगवालां, डाकघर नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती संध्या देवी पुत्री प्रभू, वासी महाल गरौडू लगवालां, डाकघर नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 486 दिनांक 13-05-2019 सुजानपुर, जिला हमीरपुर को आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती संध्या देवी पुत्री प्रभू, वासी महाल गरौडू लगवालां, डाकघर नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का जन्म दिनांक 1960, 1962 है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार इनकी जन्म तिथि दिनांक 11-04-1961 है लेकिन अन्य प्रमाण-पत्रों में इनकी जन्म तिथि 04-04-1961 है परन्तु वह शपथ-पत्र के अनुसार अपनी सही जन्म तिथि 01-04-1961 सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहती है। ग्राम पंचायत में भी इनकी जन्म तिथि दर्ज न है। अतः प्रार्थिया ग्राम पंचायत लंवरी में अपनी सही जन्म तिथि 01-04-1961 दर्ज करवाना चाहती है। 7530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती संध्या देवी पुत्री प्रभू, वासी महाल गरौडू लगवालां, डाकघर नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत लंवरी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन/वकालतन दिनांक 07-11-2019 को तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है, न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अशोक पठानिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती तारो देवी पुत्री प्रभू, वासी महाल गरौडू लगवालां, डाकघर नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती तारो देवी पुत्री प्रभू, वासी महाल गरौडू लगवालां, डाकघर नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 487 दिनांक 13-05-2019 सुजानपुर, जिला हमीरपुर को आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती तारो देवी पुत्री प्रभू, वासी महाल गरौडू लगवालां, डाकघर नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का जन्म दिनांक 1963, 1964, 1965 है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार इनकी जन्म तिथि दिनांक 10-03-1964 है लेकिन अन्य प्रमाण-पत्रों में इनकी जन्म तिथि 03-07-1967 है परन्तु वह शपथ-पत्र के अनुसार अपनी सही जन्म तिथि 03-07-1967 सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहती है। ग्राम पंचायत में भी इनकी जन्म तिथि दर्ज न है। अतः प्रार्थिया ग्राम पंचायत लंवरी में अपनी सही जन्म तिथि 03-07-1967 दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती तारो देवी पुत्री प्रभू, वासी महाल गरौडू लगवालां, डाकघर नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि ग्राम पंचायत लंवरी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन/वकालतन दिनांक 07-11-2019 को तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।7531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 आज दिनांक 07-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Sh. Desh Raj age 23 years s/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Chalsai, P.O. Ghanot, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Rajni Kumari age 25 years d/o Sh. Bishan Singh, r/o Village Bahal Arjun, P.O. . . प्रार्थी। Chakmoh, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व श्री देश राज सुपुत्र श्री रोशन लाल व रजनी कुमारी पुत्री श्री बिशन सिंह के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 06-11-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 05-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Sh. Pawan Singh age 42 years s/o Sh. Amin Chand, r/o Village & P.O. Dhaned, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Ranjana Devi age 32 years d/o Sh. Jagat Ram, r/o Village & P.O. Nara, Tehsil . . प्रार्थी। Barsar, District Hamirpur (H.P.)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। 7532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व श्री पवन कुमार सुपुत्र श्री अमीं चन्द व रंजना देवी पुत्री श्री जगत राम के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 06-11-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री रघुबीर सिंह, गांव सुराह, डाकघर लगदेवी, तहसील टौणी देवी, जिला . . प्रार्थिया। हमीरपुर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (B&D) 2018/6652 दिनांक 19-09-2019 अनुसार श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री रघुबीर सिंह, गांव सुराह, डाकघर लगदेवी, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 23-01-1966 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत पौहन्ज के रिकार्ड मेेंें उक्त जन्म का पंजीकरण दर्ज न करवा सकी है तथा अब उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पौहन्ज में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री रघुबीर सिंह, गांव सुराह, डाकघर लगदेवी, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 23-01-1966 को ग्राम पंचायत पौहन्ज के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-11-2019 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 07-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।7533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 ब अदालत श्री अमर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) नम्बर 118240-बी0 एक्स एल0एम0ई0

नरेश कुमार पुत्र श्री गज्जन राम, गांव रमेहडा, डाकघर जख्योल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

नाम की दुरुस्ती व जन्म तिथि बारे।

यह दरख्वास्त नम्बर 118240-बी एक्स एलएमई नरेश कुमार पुत्र श्री गज्जन राम, गांव रमेहडा, डाकघर जख्योल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस आशय से दे रखी है कि उसकी पत्नी का सही नाम बनीता कुमारी है तथा उसकी जन्म तिथि 22-04-1981 है जोकि सही है परन्तु सर्विस रिकार्ड में उसकी पत्नी का नाम बनीता शर्मा दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी अपने सर्विस रिकार्ड में अपनी पत्नी का नाम बनीता शर्मा की जगह बनीता कुमारी दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी सर्विस रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बनीता शर्मा के स्थान पर बनीता कुमारी करने एवं जन्म तिथि 22-04-1981 दर्ज करने पर आपत्ति हो तो वह दिनांक 4-11-2019 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

अमर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

-------

In the Court of Dr. Amit Kumar Sharma, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Officer (c), Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh

1. Manoj Kumar s/o Sh. Dandu Ram, r/o Village Chandwan, P.O. Ladraur, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

2. Ruldi Devi d/o Sh. Tara Chand, r/o & V. P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

7534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 Manoj Kumar s/o Sh. Dandu Ram, r/o Village Chandwan, P.O. Ladraur, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) & Ruldi Devi d/o Sh. Tara Chand, r/o & V. P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 04-08-2019 at Shiv Temple Bhota, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 05-11-2019. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-09-2019 under my hand and seal of the court.

Sd/- Seal. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Dr. Charanji Lal, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, H.P.

In the matter of :

1. Sh. Shashi Chandel s/o Shri Jagdish Singh, r/o V.P.O. Geharwin, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

2. Smt. Shaweta Sharma d/o Sh. Roop Lal, r/o Village Talao, Post Office Kapahra, Tehsil . . Applicants. Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice for registration of Marriage.

Sh. Shashi Chandel and Smt. Shaweta Sharma have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 01-10-2019 at Santoshi Mata Mandir, Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 15-11-2019. In case no objection is received by 15-11-2019 it will be7535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on10-10-2019.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur ( H.P.).

__________

In the Court of Dr. Charanji Lal, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, H.P.

In the matter of :

1. Sh. Surender Kumar Chadha s/o Shri Khushi Ram Chadha, r/o Village & P.O. Mair, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Babli Chadha d/o Sh. Rattan Chand, r/o Village Bihru, Post Office Mandali, . . Applicants. Tehsil Bangana, District Una (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice for registration of Marriage.

Sh. Surender Kumar Chadha and Smt. Babli Chadha have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 17-01-1987 as per the Hindu Rites and Customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 20-11-2019. In case no objection is received by 20-11-2019 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 10-10-2019.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur ( H.P.).

7536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941

In the Court of Dr. Charanji Lal, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, H.P.

In the matter of :

1. Sh. Surinder Kumar s/o Sh. Dhyan Singh, r/o Village Sai, P.O. Alampur, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Miss Aditi Sharma d/o Sh. Kushal Sharma, r/o Ward No. 2, Village Sai, Tehsil . . Applicants. Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Sh. Surinder Kumar and Miss Aditi Sharma have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objection personally or in writing before this court on or before 18-11-2019. In case no objection is received by 18-11-2019, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 10-10-2019.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur ( H.P.).

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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती लीलम कुमारी पत्नी श्री अंकुश राणा, निवासी गांव कुदैल उपरली, डाकघर कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।7537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 श्रीमती लीलम कुमारी पत्नी श्री अंकुश राणा, निवासी गांव कुदैल उपरली, डाकघर कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र श्री आरव राणा का जन्म दिनांक 07-01-2013 को महाल कुदैल उपरली में हुआ था, जोकि पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-11-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री राजेश कुमार पुत्र श्री संसार चन्द, निवासी गांव व डाकघर उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत माधोनगर

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री संसार चन्द, निवासी गांव व डाकघर उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी दादी श्रीमती चिड़ी देवी की मृत्यु दिनांक 03-05-2007 को महाल उतराला में हुई थी, जोकि पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।7538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 25-11-2019 श्री दीना नाथ पुत्र श्री घपलू राम, निवासी गांव कुन्सल बुहली, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता ग्राम पंचायत कुन्सल

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दीनू के बजाये दीना नाथ दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक श्री दीना नाथ पुत्र श्री घपलू राम, निवासी गांव कुन्सल बुहली, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल कुंसल बुहली में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दीनू दर्ज है जोकि गलत है अतः उसने राजस्व रिकार्ड में दीना नाथ दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-11-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने-अपने एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 25-11-2019

बनाम

आम जनता, ग्राम पंचायत मकोल (हाल निवासी हार पटवार वृत्त चौहट, तहसील बैजनाथ),

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सूंकू राम के बजाये सुभाष चन्द उर्फ शुभू राम दर्ज करने बारे।7539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 उपरोक्त आवेदक श्री मन्जीत सिंह पुत्र श्री सुभाष चन्द उर्फ शुभू राम, निवासी गांव भम्बेड़, डाकघर मकोल, तहसील पालमपुर (हाल निवासी हार पटवार वृत्त चौहट, तहसील बैजनाथ), जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता महाल हार में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सूंकू राम दर्ज है जोकि गलत है अतः उसने राजस्व रिकार्ड में सुभाष चन्द उर्फ शुभू राम दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-11-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने-अपने एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : /इ0एम0/2019 अगली तारीख पेशी : 18-11-2019

काजल व सुनील कुमार

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र नियम 8(4) Registration of Marriage Act, 1996 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थीगण काजल पुत्री राजेश कुमार पुत्र अशोक कुमार, निवासी इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगणों की शादी 06-02-2018 को वार्ड नं0 4, न्यू बस्ती ढांगू पीर, ग्राम पंचायत वेली, महन्ता तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुई है लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थीगण विवाह ग्राम पंचायत वेली महन्ता इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के अभिलेख में या अन्यत्र स्थान पर पंजीकृत न करवाया जा सका है। विवाह तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थीगण काजल पुत्री राजेश कुमार पुत्र अशोक कुमार, निवासी इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 18-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 7540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 आज दिनांक 19-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। ्‌

सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी

एवं नायब तहसीलदार, इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 02-11-2019 रोहिनी बनाम आम जनता नोटिस बनाम.--रोहिनी पुत्री राम स्वरूप पुत्र ठाकर, निवासी महाल भरैड, मौजा सिद्धपुर, सरकारी, तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रतिवादीगण को समन जारी कर तलब किया गया परन्तु तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार बाहर रहते हैं। प्रार्थी ने पता देने में असमर्थता व्यक्त की है तथा अनुरोध किया कि अखबार इश्तहार जारी कर तलब किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस केस बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 02-11-2019 को सुबह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 17-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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Office of the Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Nagrota Bagwan,

District Kangra, H.P. INDIA

1. Shri Shekh Ramjan s/o Sh. Sekh Nasir, r/o Village Gaglu, P.O. Bane Di Hatti, Tehsil Baroh, District Kangra, H.P.

2. Neha d/o Bishnu Dutt, r/o Village & P.O. Jassai, Tehsil Baroh, District Kangra

Versus

General Public

Subject.—Application for the Solemnization of Marriage under Section 11 of Special Marriage

Act,1954.

7541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941

Whereas applicants Shri Shekh Ramjan s/o Sh. Sekh Nasir, r/o Village Gaglu, P.O. Bane Di Hatti, Tehsil Baroh, District Kangra, H.P. and Neha d/o Bishnu Dutt, r/o Village & P.O. Jassai, Tehsil Baroh, District Kangra have been filed a notices for solemnization of their marriage under Special Marriage Act, 1954. Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the solemnization of their marriage they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before this court with in a period of 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of said period, the marriage will be solemnized and certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued today on 16-10-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate ,

Nagrota Bagwan, District Kamgra, H.P.

___________

Office of the Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Nagrota Bagwan,

District Kangra, H.P. INDIA

1. Shri Sahil Bhandari s/o Sh. Sanjeev Bhandari, r/o V. P.O. Nagrota Bagwan, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P.

2. Farweh Taqizadeh d/o Sayed Mohammad, r/o Khaja Sormaq Province Heart, District Enjil (Afghanistan) at present V.P.O. Nagrota Bagwan, District Kangra.

Versus

General Public

Subject.—Application for the Solemnization of Marriage under Section 11 of Special Marriage

Act,1954.

Whereas Shri Sahil Bhandari s/o Sh. Sanjeev Bhandari, r/o V. P.O. Nagrota Bagwan, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. and Farweh Taqizadeh d/o Sayed Mohammad, r/o Khaja Sormaq Province Heart, District Enjil (Afghanistan) at present V.P.O. Nagrota Bagwan, District Kangra have been filed a notices for solemnization of their marriage under Special Marriage Act, 1954. Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the solemnization of their marriage they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before this court with in a period of 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of said period, the marriage will be solemnized and certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued today on 16-10-2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate ,

Nagrota Bagwan, District Kamgra, H.P.

7542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 02-09-2019 केस नं0 : 32-MT/19

1. श्री मान चन्द पुत्र श्री बालक राम, निवासी गांव चोझ़, डा0 मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती पुनमा देवी पुत्री श्री डोला राम, गांव रशोल, डा0 कसोल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 02-09-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 10-03-2018 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मनीकरण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 18-09-2019 केस नं0 : 33-MT/19

1. श्री सुरज पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी गांव व डा0 कसोल, तह0 भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 । 2. श्रीमती सुमन लता पुत्री श्री शुभकर्ण, निवासी गांव पटाधी, डा0 बराधा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।7543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 18-09-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 12-09-2018 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 22-08-2019 केस नं0 : 37-MT/19

1. श्री सुशील कुमार पुत्र श्री श्याम चन्द, निवासी गांव जौली, डा0 मौहल, तह0 भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती रेखा देवी पुत्री श्री लाल चन्द, गांव नेरी, डाकखाना फोजल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 22-08-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 30-07-2017 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।7544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 02-09-2019 केस नं0 : 38-MT/19

1. श्री राजु पुत्र श्री रूप चन्द, निवासी गांव चोझ़, डा0 मनीकर्ण, तह0 भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती रक्षा पुत्री श्री धनी राम, गांव रशोल, डाकखाना कसोल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 02-09-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 30-04-2018 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 09-07-2019 केस नं0 : 39-MT/19

1. श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव डोडनीआगे, डा0 मौहल, तह0 भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।7545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 2. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री खेवा राम, गांव वासुत, डाकखाना थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे। उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 09-07-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 10-04-2018 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत भुलंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 23-05-2019 केस नं0 : 38-NCN/19

श्री माम हुसैन, शेर अली पुत्रगण श्री अलाद्वीन पुत्र हलीम, निवासी गांव व डा0 जिया, तहसील भुन्तर, . . प्रार्थी। जिला जिला कुल्लू , हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.-- दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना-पत्र श्री माम हुसैन, शेर अली पुत्रगण श्री अलाद्वीन पुत्र हलीम, निवासी गांव व डा0 जिया, फाटी कशावरी कोठी काईस, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू ने दिनांक 23-05-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनके पिता व उसके दादा का नाम सहबन गलती से फाटी कशावरी कोठी काईस, खाता खतौनी नं0 712/927, खसरा नं0 3551, नकल जमाबन्दी वर्ष 2014-15 में उनके पिता का नाम श्री अलाद्वीन व दादा का नाम हलीम की जगह पिता का नाम श्री जुमहण व दादा का नाम श्री मुहन्दु दर्ज हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थीगण अराजी हजा के इन्द्राज में अपने पिता का नाम श्री 7546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 जुमहण व दादा का नाम मुहन्दु से दुरुस्त करके पिता का नाम अलाद्वीन व दादा का नाम श्री हलीम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थीगण के पिता व दादा के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 15-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 15-04-2019 केस नं0 : 35-NCN/19

श्री राम लाल पुत्र श्री वगैहरू राम, निवासी गांव व डा0 धारा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना-पत्र श्री राम लाल पुत्र श्री वगैहरू राम, निवासी गांव व डा0 धारा, फाटी शाट कोठी चौंग तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू द्वारा दिनांक 15-04-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका व उसके पिता का नाम सहबन गलती से फाटी चौंग कोठी चौंग, खाता खतौनी नं0 372/495, खसरा नं0 कित्ता 12 व फाटी शाट कोठी चौंग, खाता खतौनी नं0 308/407, खसरा नं0 525 में श्री राम लाल पुत्र श्री वगैहरू राम की जगह श्री रामु पुत्र श्री वगैहरू दर्ज हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम श्री रामु पुत्र श्री वगैहरू से दुरुस्त करके राम लाल पुत्र श्री वगैहरू राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।7547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 22-03-2019 केस नं0 : 39-NCT/19

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री लेख राम पुत्र रोशन लाल, निवासी गांव व डा0 जिया फाटी कशावरी कोठी . . प्रार्थी। काईस, तहसील भुन्तर, जिला जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.-- दरख्वास्त बराये कागजात माल में जाति की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना-पत्र श्री राकेश कुमार पुत्र श्री लेख राम पुत्र रोशन लाल, निवासी गांव व डा0 जिया फाटी कशावरी कोठी काईस, तहसील भुन्तर, जिला जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने दिनांक 22-03-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका वाक्या फाटी कशावरी कोठी काईस, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में जाति दर्ज न है। जबकि नकल इन्तकाल खाता खतौनी नं0 932/1206, खसरा नं0 3545 साल 2014-15 में दर्ज है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपनी जाति घिरथ गोत नाईटु दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की जाति दुरुस्ती का ईन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जाति दुरुस्ती का ईन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 13-02-2019 केस नं0 : 40-NCN/19

. . प्रार्थी। श्री देवी दास पुत्र स्व0 श्री लेहर चन्द, निवासी गांव व डा0 शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.-- दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना-पत्र श्री देवी दास पुत्र स्व0 श्री लेहर चन्द, निवासी गांव व डा0 शमशी, फाटी शमशी कोठी खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, ने दिनांक 13-02-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी शमशी कोठी, खोखन, खाता खतौनी नं0 1116/1398, खसरा नं0 7548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 2530/987 में श्री देवी दास की जगह श्री देवी राम पुत्र श्री लेहर चन्द दर्ज हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम श्री देवी राम पुत्र श्री लेहर चन्द से दुरुस्त करके देवी राम उर्फ देवी दास पुत्र श्री लेहर चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 27-09-2019 केस नं0 : 40-BT/2019

श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री भगत राम हाल पत्नी श्री हरी राम, गांव व डा0 जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री भगत राम हाल पत्नी श्री हरी राम साकन, गांव व डा0 जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 02-10-1974 को स्थान गांव बन्जर, डा0 बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री भगत राम हाल पत्नी श्री हरी राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।7549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 27-09-2019 केस नं0 : 40-BT/2019

श्रीमती सवित्रा देवी पुत्री श्री तापे राम हाल पत्नी श्री सुरेश कुमार, गांव ओझरी, डा0 भ्रैण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सवित्रा देवी पुत्री श्री तापे राम हाल पत्नी श्री सुरेश कुमार साकन, गांव ओझरी, डा0 भ्रैण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 15-08-1973 को स्थान गांव वहुगणा, डा0 गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती सवित्रा देवी पुत्री श्री तापे राम हाल पत्नी श्री सुरेश कुमार की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 15-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 21-09-2019 केस नं0 : 42-BT/2019

श्री ज्योती प्रकाश पुत्र श्री दुनी चन्द, साकन गांव कलैहली, डा0 बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री ज्योती प्रकाश पुत्र श्री दुनी चन्द, गांव कलैहली, डा0 बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री रजनी का जन्म दिनांक 7550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 03-07-1984 को स्थान गांव कलैहली, डा0 बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रजनी पुत्री श्री ज्योती प्रकाश की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 06-06-2019 केस नं0 : 45-BT/2019

श्री कालटु राम पुत्र श्री स्वारू राम, साकन गांव पिछलीसेरी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कालटु राम पुत्र श्री स्वारू राम, गांव पिछलीसेरी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पुत्र विनय कुमार का जन्म दिनांक 13-01-2004 को स्थान गांव पिछलीसेरी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को विनय कुमार पुत्र श्री कालटु राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।7551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती बंती देवी पत्नी श्री ध्यान सिंह, निवासी गांव मैल, डा0 मझान, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-- राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बारे।

श्रीमती बंती देवी पत्नी श्री ध्यान सिंह, निवासी गांव मैल, डा0 मझान, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र शपथपत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि मोहाल गाड़ापारली कोठी शैंशर, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में उसका नाम बन्तु देवी दर्ज है जोकि गलत है जबकि ग्राम पंचायत गाड़ापारली के परिवार रजिस्टर भाग-1 व अन्य दस्तावेजों में इसका नाम बन्ती देवी दर्ज है जोकि सही है। जिसकी दुरुस्ती बारे एक शपथपत्र भी प्रार्थिन द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इसका नाम राजस्व रिकार्ड मोहाल गाड़ापारली, पटवार वृत्त शांघड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, में बन्तु देवी के स्थान पर बन्तु देवी उर्फ बन्ती देवी दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 04-11-2019 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर व एतराज प्राप्त न हाने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उसका नाम बन्तु देवी उर्फ बन्ती देवी पत्नी श्री ध्यान सिंह दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

---------

ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

राज कुमार पुत्र श्री लाल चन्द, निवासी गांव मैल, डा0 मझान, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-- पंचायत रिकार्ड में नाम दर्ज करने बारे।

राज कुमार पुत्र श्री लाल चन्द, निवासी गांव मैल, डा0 मझान, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र शपथपत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसकी पुत्री का नाम प्रिया व जन्म तिथि 30-12-2012 ग्राम पंचायत गाड़ापारली फाटी गाड़ापारली में दर्ज नहीं है।7552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 04-11-2019 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर व एतराज प्राप्त न हाने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत व फाटी गाड़ापारली में इसका नाम प्रिया व जन्म तिथि 30-12-2012 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

घनश्याम पुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव धाराखरी, डा0 कोटला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-- पंचायत रिकार्ड में नाम दर्ज करने बारे।

घनश्याम पुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव धाराखरी, डा0 कोटला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र शपथपत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसकी पुत्री का नाम कुशवा व जन्म तिथि 10-02-2008 ग्राम पंचायत व फाटी कोटला में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 04-11-2019 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर व एतराज प्राप्त न हाने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत व फाटी कोटला में इसका नाम कुशवा व जन्म तिथि 10-02-2008 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

योग राज पुत्र श्री बाले राम, निवासी गांव बाजीनाला, डा0 बनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम7553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 आम जनता विषय.-- पंचायत रिकार्ड में नाम दर्ज करने बारे।

योग राज पुत्र श्री बाले राम, निवासी गांव बाजीनाला, डा0 बनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र शपथपत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसकी पुत्री का नाम दिव्य भारती व जन्म तिथि 24-03-2012 ग्राम पंचायत व फाटी बनोगी में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 14-11-2019 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर व एतराज प्राप्त न हाने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत व फाटी बनोगी में इसका नाम दिव्य भारती व जन्म तिथि 24-03-2012 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 मुकद्दमा नं0 : 27/2019 तारीख दायरी : 02-09-2019 तारीख पेशी : 18-10-2019 श्री नीरज ठाकुर पुत्र श्री नरेश कुमार, निवासी चाटी तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

इस अदालत में श्री नीरज ठाकुर पुत्र श्री नरेश कुमार, निवासी चाटी तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत तुनन में उसका नाम विपुल व जन्म तिथि 21-02-1996 है लेकिन स्कूल प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम नीरज ठाकुर व जन्म तिथि 21-02-1997 है। इस विषय में उसने अपना शपथपत्र व दसवीं का स्कूल प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत तूनन में उसके परिवार रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि ठीक करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नीरज ठाकुर पुत्र नरेश कुमार का नाम व जन्म तिथि पंचायत तुनन में बदलने में एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2019 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त नीरज ठाकुर का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तुनन में बदलने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत तुनन को नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 7554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 आज दिनांक 16-10-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नीरजा शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 मुकद्दमा नं0 : /201

. . प्रार्थी। श्री झींपी राम पुत्र श्री जामकू राम, निवासी चाटी, फाटी तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे। इस कार्यालय में श्री झींपी राम पुत्र श्री जामकू राम, निवासी चाटी, फाटी तूनन, ग्राम पंचायत तूनन तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री गंगादीसी की मृत्यु हुई है। इसका नाम/मृत्यु तिथि अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं हो सकी है और उसकी पुत्री गंगादीसी की मृत्यु दिनांक 15-08-2019 को स्थान चाटी में हुई है। जिस विषय में उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत तूनन में उसकी पुत्री गंगादेवी की मृत्यु तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को गंगादासी पुत्री झींपी राम की मृत्यु तिथि पंचायत तूनन के जन्म/मृत्यु पंजीकरण कार्यालय में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2019 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत तूनन को मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-10-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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In the Court of Executive Magistrate Anni, District Kullu, H.P.

Sandeep Kumar

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

7555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Shri Sandeep Kumar s/o Khyale Ram, resident of Village Teshan, P.O. Anni, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth event of his son born on 07-02-2018 has not been entered in the record of Gram Panchayat Kungash.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering birth event of the son of the applicant, born on 07-02-2018 in the Panchayat record of Gram Panchayat Kungash, he/she/they may file his/her/their objection on or before 25-11-2019 before this court. In case of non-filing of any objection the ex- parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 11th day of October, 2019.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu, H.P.

__________

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 55/ME/T/2019

1. श्री तेन्जीन दोरजे पुत्र श्री मंगल सिंह, गांव जटेहड़ विहाल डा0 कटराई, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

2. श्रीमती सोनम बूटित पुत्री श्री गतुक छेरिंग, गांव व डा0 काजा, जिला लाहौल स्पिति, हि0 प्र0 . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण विषय.-- प्रार्थना पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 30-09-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 08-10-2009 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान जटेहड़ विहाल में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर।

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 7556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 54/ME/T/2019

1. श्री मुनीश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, निवासी गांव जुआणी, डा0 नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

2. श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री लाल चन्द, निवासी गांव सेरीवेहड़, डा0 खोखण, तहसील भुन्तर, . . प्रार्थीगण। जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण विषय.-- प्रार्थना पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 11-09-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 13-11-2017 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान जुआणी में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर।

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 53/ME/T/2019

1. श्री जय प्रकाश पुत्र श्री टेक राम, निवासी गांव बागन, डा0 बठाई, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

2. श्रीमती मुर्तू देवी पुत्री श्री दिले राम, निवासी गांव पिछली सेरी डा0 पिपलआगे, तहसील भुन्तर, . . प्रार्थीगण। जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण विषय.-- प्रार्थना पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 13-09-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-10-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान बागन में शादी कर ली है7557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941 और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर।

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

In the Court of Anurag Chander Sharma, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Narayan Scherz s/o Shri Silvio Fernando Schez, resident of Village and Post Office Bhekhli, Tehsil & District Kullu, H.P.

2. Tishta Sharma daughter of Shri Sanjay Sharma, resident of House No. 125 Acharya Bhavan, Ward No. 08, Green Peace Colony, Post Office Dhalpur, Tehsil & District Kullu, H.P.

..Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 11 of Special Marriage Act,

1954.

Narayan Scherz and Tishta Sharma filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 11 of Special Marriage Act, 1954 that they want to solemnized their marriage on 23-11-2019. Presently they are unmarried and they want to get their marriage registered under the Act, ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 15-11-2019. The objection received after 15-11-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 15-10-2019 under my hand and seal of the court.

Seal. ANURAG CHANDER SHARMA (IAS), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

7558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 नवम्बर, 2019/10 कार्तिक, 1941

In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Vijay Kumar Sharma s/o Late Shri Prem Saran Sharma, r/o Village Doomi, P.O. Poabo, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Vijay Kumar Sharma s/o Late Shri Prem Saran Sharma, r/o Village Doomi, P.O. Poabo, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh. has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of death of his Brother named Late Sh. Shankar Sharma s/o Late Shri Prem Saran Sharma, r/o Village Doomi, P.O. Poabo, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Dhummi, Block Mashobra, Tehsil and District Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Death
1. Late Sh. Shankar Sharma Brother 11-04-2019

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name/date of death of above named in the record of Gram Panchayat Dhummi, Block Mashobra, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 30-10-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla, H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 01 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-11-01.164_gazette_2019-01_11_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-11-01.164_gazette_2019-01_11_2019.