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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 171, 11 November 2019

Published 11 November 2019

Gazette no.
171
Gazetteid
171/GAZETTE/2019-11/11/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-11-11.171_gazette_2019-11_11_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 8th November, 2019

No. LLR-E(9)-10/ 2018-Leg.—Whereas, Shri Deepak Negi, Advocate s/o Sh. Basu Lal r/o Village & P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Kalpa of District Kinnaur under rule 4 of the Notaries Rules, 1956. 171-राजपत्र/2019-11-11-2019 (7791)7792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Kalpa of District Kinnaur.

Sd/- (COMPETENT AUTHORITY), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).

__________

MPP & POWER DEPARTMENT

ORDER

Shimla-171002, the 31st August, 2019

No. MPP-B (1)-1/2018.—In continuation of this department order of even number dated 31-08-2018, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to extend the post of Managing Director in State Load Dispatch Centre (SLDC) equivalent to the post of Director in H.P. State Electricity Board Ltd. for one more year, purely on temporary basis with immediate effect, keeping one post of executive engineer in abeyance in SLDC out of 2 vacant posts thereof.

By order, PRABODH SAXENA, Principal Secretary (MPP & Power).

_________

MPP & POWER DEPARTMENT

ORDER

Shimla-171002, the 31st August, 2019

No. MPP-B (1)-1/2018.—In continuation of this department order of even number dated 31-08-2018, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to extend the term of Sh. Suneel Grover as Managing Director in State Load Dispatch Centre (SLDC) for one more year or till further orders by the State Government, whichever is earlier, in public interest. The terms and conditions of his service will be as issued vide Notification No. MPP-B(1)-1/2018 dated 29th September, 2018.

By order, PRABODH SAXENA, Principal Secretary (MPP & Power).

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st October, 2019

No. HHC/GAZ/14-389/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days commuted leave for 28-09-2019 and 29-09-2019 in favour of Shri Anshul Malik, Civil Judge-cum-JM-II, Rohru, H.P.

7793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941

Certified that Shri Anshul Malik has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Anshul Malik would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JM-II, Rohru, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd October, 2019

No. HHC/GAZ/14-363/2015.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 04 days earned leave on and w.e.f. 16-10-2019 to 19-10-2019 with permission to suffix Sunday falling on 20-10-2019, in favour of Shri R. Mihul Sharma, Mobile Traffic Magistrate, Shimla and Kinnaur at Shimla, H.P.

Certified that Shri R. Mihul Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri R. Mihul Sharma would have continued to hold the post of Mobile Traffic Magistrate, Shimla and Kinnaur at Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th October, 2019

No. HHC/GAZ/14-372/2016.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 07 days earned leave on and w.e.f. 19-10-2019 to 25-10-2019 with permission to suffix local holiday, Sunday and Deepawali holidays falling on and w.e.f. 26-10-2019 to 29-10-2019, in favour of Ms. Rosy Dahiya, Civil Judge-cum-JMIC-II, Amb, H.P.

Certified that Ms. Rosy Dahiya is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Rosy Dahiya would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMIC-II, Amb, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

7794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th October, 2019

No. HHC/GAZ/14-323/2011.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 15 days earned leave on and w.e.f. 17-10-2019 to 31-10-2019, in favour of Smt. Upasna Sharma, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nalagarh, District Solan, H.P.

Certified that Smt. Upasna Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Upasna Sharma would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nalagarh, District Solan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th October, 2019

No. HHC/GAZ/14-327/2012.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 23-09-2019 to 25-09-2019 in favour of Smt. Geetika Kapila, Civil Judge-cum-JMIC, Nahan, H.P.

Certified that Smt. Geetika Kapila has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Geetika Kapila would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Nahan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th October, 2019

No. HHC/GAZ/14-276/2004-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 03 days earned leave on and w.e.f. 31-10-2019 to 02-11-2019 with permission to prefix Sunday,7795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 Deepawali holidays and local holiday falling w.e.f. 27-10-2019 to 30-10-2019 and to suffix Sunday falling on 03-11-2019, in favour of Smt. Sheetal Sharma, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Dehra, H.P.

Certified that Smt. Sheetal Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Sheetal Sharma would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-ACJM, Dehra, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st October, 2019

No. HHC/GAZ/14-240/99-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 08 days earned leave on and w.e.f. 30-10-2019 to 06-11-2019 with permission to prefix local holiday, Sunday and Deepawali holidays falling on and w.e.f. 26-10-2019 to 29-10-2019 in favour of Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal, Additional District and Sessions Judge-I, Shimla, H.P. Certified that Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge-I, Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General. _____________

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 नवम्बर, 2019

संख्या टी0पी0टी0-ए (3)-4/2013-I.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5-24/88-टी पी टी-III, तारीख 12 जुलाई, 1999, द्वारा राजपत्र, असाधारण, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं, और उन्हें मोटर 7796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा 1 के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार जनसधारण की सूचना के लिए राजपत्र ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्‌द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से सात दिन की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ उक्त नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों से संभाव्यतः प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के इन प्रारूप नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं; तो वह उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव परिवहन, हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखित में आक्षेप या सुझाव भेज सकेगा;

उपरोक्त नियम अवधि के भीतर प्राप्त हुए आपेक्ष या सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जाएगा; अर्थातः--

प्ररूप नियम

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नियम 69-ख का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 69-ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः--

''69-ख रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के आबंटन के लिए विशेष रजिस्टीकरण फीस-(1) विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का आबंटन और उसकी फीसः-(क) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी राज्य में किसी यान को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) के आबंटन के लिए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 81 के अधीन विधित रजिस्ट्रीकरण फीस के अतिरिक्ति, एकमुश्त विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस (एस आर एफ) प्रभारित करेगा। प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण श्रंखला में विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) को आबंटन और विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस (एस आर एफ) की दर की पद्धति निम्न यथा सारणीवद्ध विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के प्रवर्ग के अनुसार विनिश्चित होगीः-

विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की श्रेणी विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस (रुपए में) आबंटन की पद्धति
1 2 3 4
क 0001 1,00,000 क ेवल सरकारी लिए यानों क े आरक्षित।
ख 0002-0010 75,000 न्यूनतम ई-नीलामी प्रणाली
ग 0011-0100 50,000 न्यूनतम ई-नीलामी प्रणाली
घ (i) 0101, 0111, 0123, 0200, 0202, 0222, 0234, 0251, 0300, 0303, 0333, 0345, 0400, 0404, 0444, 0456, 0500, 0501, 0505, 0555, 0567, 0600, 0606, 0666, 0678, 0700, 0707, 0777, 0786, 0789, 0800, 0808, 0888, 0900, 0909, 0999, 1000, 1111, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 7777, 8000, 8888, 9000, 9999. 15,000 न्यूनतम ई-नीलामी प्रणाली
घ (ii) 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 1001, 1010, 1011, 1112, 1212, 1234, 1313, 1414, 1515, 1616, 1717, 1818, 1919, 2001, 2020, 2121, 2323, 2345, 2424, 2525, 2626, 2727, 2828, 2929, 3030, 3031, 3131, 3232, 3434, 3456, 3535, 3636, 3737, 3838, 3939, 4040, 4141, 4242, 4343, 4545, 4567, 4646, 4747, 4848, 4949, 5001, 5050, 5151, 5252, 5353, 5454, 5678, 5757, 5858, 5959, 6060, 6061, 6161, 6262, 6363, 6464, 6565, 6789, 6868, 6969, 7070, 7171, 7272, 7373, 7474, 7575, 7676, 7878, 7890, 7979, 8080, 8081, 8181, 8282, 8383, 8484, 8585, 8686, 8787, 8989, 9090, 9091, 9191, 9292, 9393, 9494, 9595, 9696, 9797, 9898. 10,000 न्यूनतम ई-नीलामी प्रणाली

(ख) खण्ड क के अधीन यथाउल्लिखित के सिवाय, 0100 से आगे के रजिस्ट्रीकरण चिन्हों का आबंटन, यदि रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विद्यमान प्राथमिक श्रृंखला के दस रजिस्ट्रीकरण संख्या के अनियमित क्रम को लांघकर आबंटित किया जाता है (दस रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के अनियमित क्रम में एक रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित किया जा रहा है) या सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा किसी भी अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण श्रृंखला से आबंटित किए जा रहे हैं, केवल 5000/- रुपए (पांच हजार) की विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित करने के पश्चात्‌ ही किया जाएगा।

(i) परन्तु यह कि, इस उप नियम या तत्स्थानी विद्यमान नियमों के अधीन विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय पर आबंटित किसी भी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) कहा जाएगा;

(ii) खण्ड ख के सामने विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) पूर्णतया संदत्त चिन्ह होगा और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आबंटित किया जाएगा। तथापि, पहले आओ पहले पाओ की दशा में जहां किसी विशेष चिन्ह के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, वहां लॉट ड्रा द्वारा चिन्ह आबंटित किया जाएगा;

(iii) खण्ड ख के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के प्रयोजन के लिए अनियमित क्रम रजिस्ट्रीकरण चिन्ह 0101 के बाद से आरम्भ होगा; और 7798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 (iv) किसी मोटर यान के दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में और बीमा कम्पनी द्वारा सम्यक्‌ रूप से अनुप्रमाणित यान के पुर्णतया क्षतिग्रस्त होने पर, उक्त यान के स्वामी को उसी नाम से, जिसके नाम पर पूर्ववर्ती यान रजिस्ट्रीकृत था, नए यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए उस रजिस्ट्रीकरण नम्बर के लिए विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस संदत्त करना अपेक्षित नहीं होगा।

2. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का प्रतिधारण.--

(क) यान का स्वामी, जिस यान पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित किया गया है, उक्त चिन्ह को प्रतिधारित करने और उसके स्वामित्व वाले पुराने यान की बिक्री या स्क्रैपिंग पर, इसे नए यान पर लगाए जाने का हकदार होगा। वह पहले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके द्वारा खरीदे गए नए यान का उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित करने के लिए आवेदन करेगा। इस तरह के आबंटन के पश्चात्‌, पुराने यान को इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार एक नया नम्बर आबंटित किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी यान या उसका रिकार्ड किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के बिना नहीं रहे।

(ख) यान का स्वामी यान की बिक्री/अनुपयोगी होने/स्क्रैपिंग की दशा में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के अभ्यर्पण/खाली रहने की तारीख से 180 दिन की अवधि के लिए उक्त चिन्ह को प्रतिधारित करने का हकदार होगा। यान के पूर्व स्वामी के लिखित अनुरोध पर पहले 90 दिन के लिए 2500/- रुपए और इसके पश्चात्‌ आगामी 90 दिन के लिए 3000/- रुपए की फीस के संदाय के पश्चात्‌ ही अवधि को 180 दिन तक और आगे बढ़ाया जा सकता हैः

(i) परन्तु यह कि, इस उप नियम के उपबन्ध सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी यान पर लागू नहीं होंगे;

(ii) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, पूर्व यान के स्वामी को उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित करने के पश्चात्‌, यह सुनिश्चित करेगा कि वि मान प्राथमिक श्रेणी से अनियमित क्रम में एक नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह उस वाहन को आबंटित किया जाए जिससे रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लिया जा रहा है, या उपनियम 1 (क) और (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के पश्चात्‌ वाहन को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) आबंटित किया जाए और यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी यान या उसका रिकार्ड किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के बिना नहीं रहे; और

(iii) यदि कोई विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एस आर एम) या अन्यथा किसी सरकारी स्वामित्व वाले वाहन का है, जिसे सरकारी ऐजेंसी द्वारा प्रवणित किया जाता है तो उक्त रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को किसी भी फीस के बिना उसी सरकारी ऐजेंसी को पुनः आबंटित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारण द्वारा अनिश्चित काल के लिए अनुरक्षित रखा जाएगा और नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, विद्यमान प्राथमिक श्रृंखला से दस रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के अनियमित क्रम में आबंटित किया जाएगा या उपनियम 1 (क) और (ख) के अधीन, उस यान को, जिससे विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह हटाया जा रहा है, विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के पश्चात्‌ यान को विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आबंटित किया जाएगा।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (परिवहन)।7799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 [Authoritative English text of this Department Notification No.TPT-A (3)-4/2013-I dated 05 -11-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th November, 2019

No. TPT-A (3)-4/2013-I.—In exercise of the powers conferred by Section 211 read with Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, published in Rajpatra (Extra-ordinary), Himachal Pradesh, Dated 27th July, 1999 vide this department notification No. 5-24/88-TPT-III, dated 12th July, 1999 and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for information of the general public as required under sub- section (1) of Section 212 of the Motor Vehicle Act, 1988 and a notice is hereby given that the said rules shall be finalized after the expiry of seven days period from the date of publication of these rules;

If any person, likely to be affected by these draft rules, has any objections(s) or suggestions(s) to make with regard to these draft rules, he may send the written objection(s) or suggestion(s) to the Principal Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 within a period of seven days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the Government of Himachal Pradesh before finalizing the said draft rules, namely:—

Draft Rules

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of Publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Substitution of Rule 69-B.—For the rule 69-B of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following rule shall be substituted, namely:—

"69-B, Special Registration Fee for allotment of registration marks-(1) Allotment

of Special Registration Marks and Fee thereof:—

(a) The Registering Authority shall charge one-time Special Registration Fee (SRF) for allotment of a Special Registration Mark (SRM) to a motor Vehicle, in addition to the registration fee, prescribed under rule-81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in the State. In each registration series, the mode of allotment of Special Registration Mark (SRM) and rate of Special Registration Fee (SRF) shall be governed by the category of special registration mark as tabulated below:—

7800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941
Category of Special Registration Mark Special Registration Marks Special Registration Fee (In Rs.) Mode of allotment
1 2 3 4
A 0001 1,00,000 Reserved for Govt. Vehicles only.
B 0002-0010 75,000 (Minimum) e-auction system
C 0011-0100 50,000 (Minimum) e-auction system
D(i) 0101, 0111, 0123, 0200, 0202, 0222, 0234, 0251, 0300, 0303, 0333, 0345, 0400, 0404, 0444, 0456, 0500, 0501, 0505, 0555, 0567, 0600, 0606, 0666, 0678, 0700, 0707, 0777, 0786, 0789, 0800, 0808, 0888, 0900, 0909, 0999, 1000, 1111, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 7777, 8000, 8888, 9000, 9999. 15000 (Minimum) e-auction system
D(ii) 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 1001, 1010, 1011, 1112, 1212, 1234, 1313, 1414, 1515, 1616, 1717, 1818, 1919, 2001, 2020, 2121, 2323, 2345, 2424, 2525, 2626, 2727, 2828, 2929, 3030, 3031, 3131, 3232, 3434, 3456, 3535, 3636, 3737, 3838, 3939, 4040, 4141, 4242, 4343, 4545, 4567, 4646, 4747, 4848, 4949, 5001, 5050, 5151, 5252, 5353, 5454, 5678, 5757, 5858, 5959, 6060, 6061, 6161, 6262, 6363, 6464, 6565, 6789, 6868, 6969, 7070, 7171, 7272, 7373, 7474, 7575, 7676, 7878, 7890, 7979, 8080, 8081, 8181, 8282, 8383, 8484, 8585, 8686, 8787, 8989, 9090, 9091, 9191, 9292, 9393, 9494, 9595, 9696, 9797, 9898. 10,000 (Minimum) e-auction system

(b) Allotment of registration marks above 0100 other than those as mentioned under clause (a) shall be after charging the Special Registration Fee (SRF) of Rs. 5000/- (Five Thousand) only if registration mark is allotted by jumping the random order of ten7801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 registration numbers of existing primary series (one from which registration marks are being allotted in random order of ten registration numbers) or from any of the additional registration series by the concerned registering authority.

Provided that,—

v. any registration mark allotted under this sub- rule or corresponding extant rules on payment of Special Registration Fee, shall be termed as Special Registration Mark (SRM);

vi. the registration marks specified against clause (b) shall be totally paid marks and allotted on first come first serve basis. However, in case of first come first serve basis where more than one application is received for a particular number, the same shall be allotted by draw of lots;

vii. for the purpose of special registration marks specified under clause (b), the random order shall start from registration marks 0101 onwards; and

viii. in case of any motor vehicle meets with an accident and is a total loss duly certified by the insurance company, the owner of the said vehicle shall not be required to pay the Special Registration Fee (SRF) for the same registration number for a new vehicle in the same name in whose name the earlier vehicle was registered.

(2) Retention of Registration Mark.—

(a) The owner of the vehicle on which Registration Mark has been allotted shall be entitled to retain the said mark and get it affixed on new vehicle owned by him upon sale or scrapping of the old vehicle. He shall first apply to the Registering Authority to allot the said Registration Mark to the new vehicle purchased by him. After such allotment, the old vehicle shall be allotted a new number in accordance with the provisions of these rules and registering authority shall also ensure that no vehicle or its record remains without a registration mark at any time.

(b) In case of sale/condemnation/scrapping of vehicle, the owner shall be entitled to retain the said mark for a period of 180 days from the date of surrender/ vacation of the registration number. The period can be further extended up to 180 days on written request of previous owner after payment of fee of Rs. 2500/- for first 90 days and Rs.3000/- for next 90 days:

Provided that,—

(iv) the provisions of this sub-rule shall not apply to any vehicle owned by Government; (v) the Registering Authority shall, after allotting the said registration mark to the previous owner, ensure that a new registration mark, in the random order, from the existing primary series is allotted to the vehicle from which the registration mark is being taken off or allot the Special Registration Mark (SRM) to vehicle after payment of Specified Special Registration Fee under sub- rule-(1) and shall also ensure that no vehicle or its record remains without a registration mark at any time; and7802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 (vi) if a particular registration mark (SRM or otherwise) belongs to a Government owned vehicle which is disposed of by the Government agency, the said registration mark shall be retained for indefinite period by the Registration Authority for re- allotment to the same Government agency without charging any fee and new registration mark shall be allotted in random order of ten registration numbers from the existing primary series or allot the Special Registration Marks to vehicle after payment of specified Special Registration Fee under sub- rule 1(a) and (b), to the vehicle from which the particular registration mark is being taken off".

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (Transport).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th November, 2019

No. TPT-F (6)-1/2013.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub- section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration marks/number from Serial No.0001 to 0200 under the Registration marks HP07K (0001 to 0200 Numbers Only) to Registering Authority Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (Transport).

___________

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th November, 2019

No. TPT-C (9)-3/2003.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration marks/number from Serial No.0001 to 9999 under the Registration marks HP-20H to Registering & Licensing Authority Una, District Una, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (Transport).

7803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941

ब अदालत श्री सुभाष गौतम, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी, स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री चानन कुमार पुत्र श्री मनसा राम, गांव खरकड़ी, डाकघर श्री नैना देवी जी, ग्राम पंचायत खरकड़ी, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत खरकड़ी, तहसील श्री नैना देवी जी, स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर विषय.--प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खरकड़ी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री चानन कुमार ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खरकड़ी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खरकड़ी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जो कि इस प्रकार से हैः--

नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
भारती पुत्री 04-08-2017

अतः ग्राम पंचायत खरकड़ी, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 15-11-2019 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत खरकड़ी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 15-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

सुभाष गौतम (HPAS), उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी, स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर।

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ब अदालत उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

केहर सिंह सुपुत्र श्री सुहडू राम, निवासी पन्याली, डाकघर समताना, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि नोटिस के माध्यम से प्रकाशन बारे। 7804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 प्रार्थना-पत्र केहर सिंह सुपुत्र श्री सुहडू राम, निवासी पन्याली, डाकघर समताना, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने हाजिर अदालत दायर किया है। प्रार्थी का आवेदन है कि उनके दो जुड़वां बेटे रोहित कुमार व मोहित कुमार का जन्म 16-08-1998 को हुआ है। प्रार्थी के दोनो बेटों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत समताना के जन्म रिकार्ड में पंजीकृत नहीं है।

अतः आम जनता व इलाकावासियों को इस अदालत द्वारा जारी नोटिस/इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी को भी केहर सिंह के दोनों बेटों की जन्म तिथि बारे आपत्ति हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर दिनांक 20-11-2019 से पूर्व पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई एतराज मान्य नहीं होगा। आम जनता के गैरहाजिर रहने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थीगण के दोनों बेटों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत समताना के जन्म रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दे दिया जाएगा।

नोटिस आज दिनांक 22-02-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर अदालत द्वारा पारित हुआ मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल अधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Sh. Vijay Kumar Age 35 years s/o Sh. Hari Singh, r/o Village Jandroh, P.O. Kathiana, Tehsil Barsar, District Hamirpur, H.P.

2. Smt. Santosh Kumari Age 25 years w/o Sh. Ravi Kumar, r/o Village Chab, P.O. . . प्रार्थी। Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री हरी सिंह व श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी श्री रवि कुमार) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।7805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Sh. Laval Kumar Age 37 years s/o Sh. Roshan Lal, r/o Village & P.O. Baroti, Tehsil Barsar, District Hamirpur, H.P.

2. Smt. Sapna Kumari Age 32 years w/o Late Sh. Rattan Chand, r/o Village Bir Bagehra, . . प्रार्थी। Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (श्री लवल कुमार सुपुत्र श्री रोशन लाल व श्रीमती सपना कुमारी पत्नी स्व0 श्री रत्न चन्द) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 08-11-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बख्शी राम, गांव सीसवां, डाकघर बारीमन्दिर, तहसील टौणी देवी, जिला . . प्रार्थी। हमीरपुर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (B&D) 756 दिनांक 20-09-2019 अनुसार श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बख्शी राम, गांव सीसवां, डाकघर बारीमन्दिर, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि सुरेश कुमार पुत्र श्री बख्शी राम का जन्म दिनांक 20-04-1970 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत सकान्दर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण न करवा सका है तथा अब जन्म तिथि उपरोक्त को ग्राम पंचायत सकान्दर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बख्शी राम, गांव सीसवां, डाकघर बारीमन्दिर, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 20-04-1970 को ग्राम पंचायत सकान्दर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-11-2019 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।7806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 आज दिनांक 10-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 श्री कमलजीत सिंह पुत्र श्री बख्शी राम, गांव सीसवां, डाकघर बारीमन्दिर, तहसील टौणी देवी, जिला . . प्रार्थी। हमीरपुर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (B&D) 776 दिनांक 23-09-2019 अनुसार श्री कमलजीत सिंह पुत्र श्री बख्शी राम, गांव सीसवां, डाकघर बारीमन्दिर, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 10-06-1966 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत सकान्दर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दर्ज न करवा सका है तथा अब जन्म तिथि उपरोक्त को ग्राम पंचायत सकान्दर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री कमलजीत सिंह पुत्र श्री बख्शी राम, गांव सीसवां, डाकघर बारीमन्दिर, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 10-06-1966 को ग्राम पंचायत सकान्दर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-11-2019 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 10-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 श्रीमती सलोचना देवी पुत्री श्री बख्शी राम, गांव सीसवां, डाकघर बारीमन्दिर, तहसील टौणी देवी, . . प्रार्थी। जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

बनाम

7807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (B&D) 775 दिनांक 23-09-2019 अनुसार श्रीमती सलोचना देवी पुत्री श्री बख्शी राम, गांव सीसवां, डाकघर बारीमन्दिर, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 05-02-1961 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत सकान्दर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण न करवा सकी है तथा अब जन्म तिथि उपरोक्त को ग्राम पंचायत सकान्दर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सलोचना देवी पुत्री श्री बख्शी राम, गांव सीसवां, डाकघर बारीमन्दिर, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 05-02-1961 को ग्राम पंचायत सकान्दर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-11-2019 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 10-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 श्री रमेश कुमार पुत्र श्री बख्शी राम, गांव सीसवां, डाकघर बारीमन्दिर, तहसील टौणी देवी, जिला . . प्रार्थी। हमीरपुर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (B&D) 778 दिनांक 23-09-2019 अनुसार श्री रमेश कुमार पुत्र श्री बख्शी राम, गांव सीसवां, डाकघर बारीमन्दिर, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 14-05-1958 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत सकान्दर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण न करवा सका है तथा अब जन्म तिथि उपरोक्त को ग्राम पंचायत सकान्दर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री रमेश कुमार पुत्र श्री बख्शी राम, गांव सीसवां, डाकघर बारीमन्दिर, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 14-05-1958 को ग्राम पंचायत सकान्दर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-11-2019 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।7808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 आज दिनांक 10-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री अजुध्या दास, टीका रोपड़ी, डाकघर बौडू, तहसील बमसन, टौणी देवी, . . प्रार्थी। जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (B&D) 2018/-18592 दिनांक 09-10-2019 अनुसार श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री अजुध्या दास, टीका रोपड़ी, डाकघर बौडू, तहसील बमसन, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 28-03-1948 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत चरियां दी धार के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण न करवा सकी है तथा अब जन्म तिथि उपरोक्त को ग्राम पंचायत चरियां दी धार में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री अजुध्या दास, टीका रोपड़ी, डाकघर बौडू, तहसील बमसन, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 28-03-1948 को ग्राम पंचायत चरियां दी धार के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2019 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 22-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।7809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

Sh. Satish Kumar s/o Sh. Gorkhu Ram, r/o Village Panther Passu, P.O. Passu, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Satish Kumar s/o Sh. Gorkhu Ram, r/o Village Sheela, P.O. Passu, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि दिनांक 23-08-1999 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Satish Kumar का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-11-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

Sh. Ashish Choudhary s/o Late Sh. Om Parkash, r/o Village Kaned, P.O. Ghiana Kalan, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Ashish Choudhary s/o Late Sh. Om Parkash, r/o Village Kaned, P.O. Ghiana Kalan, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि दिनांक 11-03-1981 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म 7810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Satish Kumar का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-11-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख पेशी 7/NT/2019 नाम दुरुस्ती 05-03-2019 25-11-2019 जगदीश चन्द बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरूस्ती

प्रार्थी श्री जगदीश चन्द पुत्र जैसी राम, निवासी लडोआ, डाकघर चपलाह, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री जगदीश चन्द पुत्र जैसी राम, निवासी लडोआ, डाकघर चपलाह, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में महाल सरड़ लोहारी निचली में जगदीश राम पुत्र जैसी राम दर्ज है जबकि उसका सही नाम जगदीश चन्द पुत्र जैसी राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके जगदीश चन्द पुत्र जैसी राम किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, ब्यानात प्रार्थी साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 25-11-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 22-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।7811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख पेशी 11/NT/2019 नाम दुरुस्ती 24-05-19 25-11-2019 प्रवीण कुमारी बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरूस्ती

प्रार्थिया श्रीमती प्रवीण कुमारी पत्नी स्व0 श्री वलदेव सिंह निवासी सरड़ वम्मी अव्वल, डाकघर सरड़ डोगरी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती प्रवीण कुमारी पत्नी स्व0 श्री वलदेव सिंह निवासी सरड़ वम्मी अव्वल, डाकघर सरड़ डोगरी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल सरड़ वम्मी अव्वल में सुनीता देवी पत्नी स्व0 श्री वलदेव सिंह दर्ज है जबकि उसका सही नाम प्रवीण कुमारी है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके प्रवीण कुमारी पत्नी स्व0 श्री वलदेव सिंह किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थिया आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, नकल जमाबन्दी, महाल सरड़ वम्मी अव्वल ब्यानात प्रार्थिया साथ संलग्न है। अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 25-11-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 22-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Rajesh Kumar s/o Shri Dharam Dass, r/o Village Chamkwali, P. O. Rajwari, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Manisha Thakur d/o Uttam Chand, r/o Village Bag, P. O. Balt, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Rajesh Kumar s/o Shri Dharam Dass, r/o Village Chamkwali, P. O. Rajwari, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

7812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941

Shri Rajesh Kumar s/o Shri Dharam Dass, r/o Village Chamkwali, P. O. Rajwari, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Manisha Thakur d/o Uttam Chand, r/o Village Bag, P. O. Balt, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Rajesh Kumar s/o Shri Dharam Dass, r/o Village Chamkwali, P. O. Rajwari, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 15-07-2019 according to Hindu rites and customs at Village Chamkwali, P. O. Rajwari, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-11-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 11th October, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).

___________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Krishna Chand s/o Shri Dharam Dass, r/o Village Syanh, P. O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Banita Devi d/o Hari Lal Sharma, r/o Village Firozabad, U.P. at present wife of Shri Krishna Chand s/o Shri Dharam Dass, r/o Village Syanh, P. O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Krishna Chand s/o Shri Dharam Dass, r/o Village Syanh, P. O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Banita Devi d/o Hari Lal Sharma, r/o Village Firozabad, U.P. at present wife of Shri Krishna Chand s/o Shri Dharam Dass, r/o Village Syanh, P. O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-11-2009 according to Hindu rites and customs at Village Syanh, P. O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-11-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

7813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 Issued today on 18th October, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).

___________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Tsewang Tenzin s/o Shri Thineley G. Gongphel, r/o 1108-NE Palmblad, DR Unit 302 Gresham, OR 97030 & at pesent Add. c/o Kumar Singh alias Lodoe Thai, r/o 1, Zigar Monestary Rewalsar, P. O. Rewalsar, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Osang Dolma d/o Sh. Namsay, r/o 1, Ziger Monestary Rewalsar, P. O. Rewalsar, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Tsewang Tenzin s/o Shri Thineley G. Gongphel, r/o 1108-NE Palmblad, DR Unit 302, Gresham, OR 97030 & at present Add. c/o Kumar Singh alias Lodoe Thai, r/o 1, Zigar Monestary Rewalsar, P. O. Rewalsar, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Osang Dolma d/o Sh. Namsay, r/o 1, Ziger Monestary Rewalsar, P. O. Rewalsar, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present Wife of Shri Tsewang Tenzin s/o Shri Thineley G. Gongphel, r/o 1108-NE Palmblad, DR Unit 302 Gresham, OR 97030 & at pesent Add. c/o Kumar Singh alias Lodoe Thai, r/o 1, Zigar Monestary Rewalsar, P. O. Rewalsar, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-10-2019 according to Buddhist rites and customs at Village Rewalsar, P. O. Rewalsar, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-11-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 18th October, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).

7814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941

ब अदालत सहायक समाहर्ता उप-मण्डल बल्ह, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री नन्द लाल पुत्र श्री ग्याहरू, निवासी व डाकघर गागल, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . अपीलार्थी।

बनाम

1. श्री अमर सिंह पुत्र दयालू, 2. श्रीमती मालतू देवी पत्नी स्व0 श्री मेसर, 3. श्री हेत राम पुत्र श्री सिबू, 4. श्री लेख राम पुत्र श्री सिबू, 5. श्रीमती कृष्णा पुत्री श्री सिबू, 6. श्रीमती प्रेमी पत्नी स्व0 श्री सिबू समस्त निवासीगण बल्ह, डाकघर गागल, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण। Subject.—Appeal u/s 14 of H.P. Land Revenue Act against the order dated 12-04-2017 in Missal No. 254/14 passed by Ld. Assistant Collector IInd Grade, Tehsildar Balh, Disrict Mandi, H.P.

श्री नन्द लाल पुत्र श्री ग्याहरू, निवासी व डाकघर गागल, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बल्ह के न्यायालय के विरूद्ध अपील दायर की है जिसमें प्रतिवादी नं0 2. श्रीमती मालतू देवी पत्नी मेशर, निवासी बह, डाकघर गागल, तहसील बल्ह, जिला मण्डी को इस न्यायालय में उपस्थित होने बारे बार-बार समन भेजे गए परन्तु प्रतिवादिया को व्यक्तिगत तौर पर तामिल नहीं हो पा रही है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादिया को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 04-11-2019 को बाद दोपहर 2.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज पेश करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 27-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता उप-मण्डल बल्ह, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत समाहर्ता, उप-मण्डल बल्ह, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 27 तारीख मरजुआ : 09-11-2016 तारीख पेशी : 18-11-2019 श्रीमती कुन्ता देवी पुत्री श्री मोहन सिंह, निवासी ओटा, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . अपीलार्थी।

बनाम

1. श्री राजेश कुमार पुत्र लच्छमण दास निवासी चड़यारा, 2. श्री राकेश कुमार पुत्र ईन्द्र सिंह निवासी भड़याल, 3. श्री घनश्याम सिंह पुत्र मोहन निवासी गुटकर, 4. श्री शेर सिंह, 5. श्री देविन्द्र सिंह पुत्रगण मोहन सिंह 6. बिमला देवी पत्नी दीना नाथ, 7. श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र काहन सिंह निवासी टिल्ली, 8. निशा देवी पत्नी लुदर सिंह निवासी सैहल, डाकघर पैड़ी, 9. पार्वती देवी पुत्री लाल सिंह, निवासी ओटा 10. श्री रणू पुत्र नरेन्द्र7815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 11. सोनू पुत्र नरेन्द्र सिंह, 12. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह, 13. पृथी सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासीगण टिल्ली, 14. मुलख राज पुत्र परमा नन्द निवासी सदयाणा, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. .प्रतिवादीगण। Subject.—Appeal U/S 14 of H.P. Land Revenue Act against the order of Ld. Assistant Collector 1st Grade, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P. dated 05-12-2012 in file No. 68/5 as also of 27-09-2011 passed in file No. 55/2010.

श्रीमती कुन्ता देवी पुत्री श्री मोहन लाल पुत्र लाला, निवासी ओटा, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बल्ह के न्यायालय के विरुद्ध अपील दायर की है जिसमे प्रतिवादी नं0 7. श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र काहन सिंह निवासी टिल्ली, प्रतिवादी नं0 8. श्रीमती निशा देवी पत्नी लुदर सिंह निवासी सैहल, तहसील बल्ह प्रतिवादी नं0 9. पार्वती देवी पुत्री लाल सिंह, निवासी ओटा 10. श्री रणू पुत्र नरेन्द्र 11. सोनू पुत्र नरेन्द्र सिंह, 12. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह, 13. पृथी सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासीगण टिल्ली, 14. मुलख राज पुत्र परमा नन्द निवासी सदयाणा, तहसील सदर, जिला मण्डी को इस न्यायालय में उपस्थित होने बारे बार बार समन भेजे गए परन्तु उपरोक्त प्रतिवादीगण को व्यक्तिगत तौर पर तामील नहीं हो पा रही है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 18-11-2019 को बाद दोपहर 02.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एवं एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 16-10-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल समाहर्ता, बल्ह, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तरीख पेशी : 25-11-2019

. . प्रार्थी। सर्व श्री सुरेन्द्र कुमार, अनिल कुमार, किशन चन्द्र पुत्रगण स्व0 श्री भुनकू, निवासी मलोग, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।

आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करने बारा।

आवेदकगण सर्व श्री सुरेन्द्र कुमार, अनिल कुमार, किशन चन्द्र पुत्रगण स्व0 श्री भुनकू, निवासी मलोग, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम ग्राम पंचायत पाली के रिकार्ड में चांद राम है जबकि महाल मलोग के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम 7816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 भुनकू ही दर्ज हुआ है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदकों ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उनके पिता का नाम भुनकू के स्थान पर भुनकू उर्फ चांद राम दर्ज करने के आदेश दिये जावे। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-11-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है व सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 19-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 13(3)

तरीख पेशी : 28-11-2019 जानकी देवी पुत्री श्री डागी राम, गांव डलाह, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म-मृत्यु पंजीकरण 1969

हरगाह एतद्‌ द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदिका ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1965 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म मृत्यु पंचायत डलाह में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जाए। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिय अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 28-11-2019 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 19-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।7817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 13(3)

तारीख पेशी : 28-11-2019 किशन सिंह पुत्र श्री पुन्नू राम, गांव खावल, डाकघर उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म-मृत्यु पंजीकरण 1969

हरगाह एतद्‌द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दिया है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 19-04-2004 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म मृत्यु पंचायत उरला में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जाए। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 28-11-2019 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह ईश्तहार आज दिनांक 19-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 13(3)

तारीख पेशी : 29-11-2019 शीतला देवी पत्नी स्व0 श्री हरी सिंह, गांव जलेहड, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म-मृत्यु पंजीकरण 1969 7818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 हरगाह एतद्‌द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदिका ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 12-02-1960 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म-मृत्यु पंचायत डलाह में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जाए। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया ईश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 29-11-2019 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 16-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 13(3)

तारीख पेशी : 29-11-2019 चमारी देवी पुत्री श्री शुंकू राम, गांव कठोग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . . प्रार्थिया।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म मृत्यु पंजीकरण 1969

हरगाह एतद्‌द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदिका ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1972 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म-मृत्यु पंचायत कठोग में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जाए। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील ईश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया ईश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 29-11-2019 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह ईश्तहार आज दिनांक 19-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।7819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 27-11-2019 राजेन्द्र कुमार, पुत्र श्री सोहन सिंह, गांव छुंछल, डाकघर रोपा, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती

आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करने बारा।

आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार, पुत्र श्री सोहन सिंह, गांव छुंछल, डाकघर रोपा, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रोपा के रिकार्ड में राजेन्द्र कुमार है जबकि महाल छुंछल के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम रजिन्द्र कुमार दर्ज हुआ है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम रजिन्द्र कुमार के स्थान पर राजेन्द्र दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-11-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है व सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह ईश्तहार आज दिनांक 16-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 28-11-2019 ममता देवी बेवा श्री मनेश कुमार, निवासी नारला, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती7820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 आवेदन पत्र.--जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करने बारा। आवेदिका श्रीमती ममता देवी बेवा श्री मनेश कुमार, निवासी नारला, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि उसके पति का नाम ग्राम पंचायत कुन्नू के रिकार्ड में मनेश कुमार है जबकि महाल नारला के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम मनेश ही दर्ज हुआ है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदिका ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पति का नाम मनेश के स्थान पर मनेश कुमार दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-11-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है व सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह ईश्तहार आज दिनांक 16-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 13(3)

तारीख पेशी : 29-11-2019 दयाल सिंह पुत्र श्री लेख राम, गांव डलाह, डा0 व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म-मृत्यु पंजीकरण 1969

हरगाह एतद्‌द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1962 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म मृत्यु पंचायत डलाह में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जाए। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील ईश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया ईश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 29-11-2019 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 16-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।7821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 28-11-2019

. . प्रार्थी। बलमा देवी पत्नी स्व0 श्री धर्म चन्द, गांव मंगलाणा, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।

आवेदन-पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करने बारा।

आवेदिका श्रीमती बलमा देवी पत्नी स्व0 श्री धर्म चन्द, गांव मंगलाणा, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि उसके पति का नाम ग्राम पंचायत कुफरी के रिकार्ड में धर्म चन्द है जबकि महाल मंगलाणा के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम धर्म सिंह ही दर्ज हुआ है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदिका ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पति का नाम धर्म सिंह के स्थान पर धर्म चन्द दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-11-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है व सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 16-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री प्रेम सिंह, उप-पंजीकाध्यक्ष सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

ब मुकद्दमा :

कुमारी रजीया पुत्री श्री अल्लादीता, निवासी मकान नं0 162/8 भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला . . प्रार्थिनी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। उपरोक्त प्रार्थिनी कुमारी रजीया पुत्री श्री अल्लादीता, निवासी मकान नं0 162/8 भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विला पंजीकृत वसीयत को पंजीकृत 7822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती पुन्या पत्नी स्व0 श्री लाडो पुत्र नब्बू, निवासी व डा0 भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थिनी के पक्ष में दिनांक 18-07-1982 को एक विला पंजीकृत वसीयत करवाई थी तथा प्रार्थिनी जिसका पंजीकरण करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विला पंजीकृत बसीयत को पंजीकृत करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-11-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर विला पंजीकृत वसीयत को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-पंजीकाध्यक्ष, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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Before Shri Kapil Tomar, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli,

District Solan, Himachal Pradesh

Case No. Date of Institution 14/2019

21-10-2019

Date of Decision Pending for 21-11-2019 Smt. Dilsara w/o Shri Hira Singh, r/o Village Kathni, Tehsil Kasauli, District Solan, . .Applicant. Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Dilsara w/o Shri Hira Singh, r/o Village Kathni, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her daughter namely Km. Desh Kumari d/o Sh. Hira Singh birth on 01-03-1998 at Village Kathni, P.O. Rouri, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Rouri, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence she prayed for passing orders to the Registrar, Birth & Death Registration, Gram Panchayat Rouri, Tehsil Kasauli for entering the same in the birth & death records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed birth of Km. Desh Kumari d/o Sh. Hira Singh may submit their objections in writing in this court on or before 21-11-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of October, 2019.

Seal.

KAPIL TOMAR,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan (H. P.).

7823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941

In the Court of Shri Gurmit G Negi, Executive Magistrate (Tehsildar), Solan,

District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Braham Raj Sharma s/o Late Sh. Hari Saran Sharma, r/o Braham Niwas, Red Cross Road, Ward No. 12, Sunny Side Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Braham Raj Sharma s/o Late Sh. Hari Saran Sharma, r/o Braham Niwas, Red Cross Road, Ward No. 12, Sunny Side Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of his son namely Sh. Ashutosh Sharma i.e. 26-11-1986 at Braham Niwas, Red Cross Road, Ward No. 12, Sunny Side Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) but his date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sh. Ashutosh Sharma, Braham Niwas, Red Cross Road, Ward No. 12, Sunny Side Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 24-11-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 25th day of October, 2019.

Seal.

GURMIT G NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) राम पाल बनाम

आम जनता बजरिया इश्तहार.-

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रीतू कौंडल उर्फ जीतो पुत्री भजन सिंह, वासी वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसके पिता भजन सिंह की मृत्यु दिनांक 01-05-2008 को गांव वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना में हुई है लेकिन उसकी मृत्यु की तिथि ग्राम पंचायत वालीवाल के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। 7824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त नाम ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु सम्बंधित पंचायत को आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 24-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री सुरेन्द्र कुमार अत्री, रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)

अशीष कुमार एवं पिंकी कपूर

बनाम

आम जनता

विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।

श्री अशीष कुमार पुत्र श्री कुलजीत शर्मा, निवासी वार्ड नं0 1, राम नगर गगरेट, सब-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी पिंकी कपूर पुत्री श्री चोवे राम, निवासी VPO Larankelo, Tehsil and District Kullu (H.P.) के साथ दिनांक 19-07-2018 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-11-2019 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 17-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुरेन्द्र कुमार अत्री,

रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी,

गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)।7825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 ब अदालत श्री सुरेन्द्र कुमार अत्री, रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)

संजय कुमार शर्मा एवं सुनीता शर्मा

बनाम

आम जनता

विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।

श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी वार्ड नं0 1, नगर पंचायत गगरेट, सब-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी सुनीता शर्मा पुत्री श्री हुसन देव, निवासी West Rohtash Nagar, Shahadra, Delhi के साथ दिनांक 09-12-2003 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-11-2019 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 17-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुरेन्द्र कुमार अत्री,

रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी,

गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)।7826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 नवम्बर, 2019/20 कार्तिक, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 11 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-11-11.171_gazette_2019-11_11_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-11-11.171_gazette_2019-11_11_2019.