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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 175, 16 November 2019

Published 16 November 2019

Gazette no.
175
Gazetteid
175/GAZETTE/2019-16/11/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-11-16.175_gazette_2019-16_11_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th September, 2019

No. HHC/GAZ/14-220/96-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave w.e.f. 14-10-2019 to 19-10-2019 with permission to prefix Sunday, Dussehra holidays, Second Saturday and Sunday falling w.e.f. 06-10-2019 to 13-10-2019 and to suffix 175-राजपत्र/2019-16-11-2019 (7941)7942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 Sunday falling on 20-10-2019, in favour of Shri Bhupesh Sharma, District and Sessions Judge, Solan, H.P.

Certified that Shri Bhupesh Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Bhupesh Sharma would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th October, 2019

No. HHC/GAZ/14-336/2013.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave on and w.e.f. 04-11-2019 to 08-11-2019 with permission to prefix Sunday falling on 03-11-2019 and to suffix Second Saturday and Sunday falling on 09-11-2019 & 10-11-2019 in favour of Shri Anish Kumar, Civil Judge-cum-JMIC, Manali, H.P.

Certified that Shri Anish Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Anish Kumar would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMIC, Manali, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st October, 2019

No. HHC/Admn. 16 (13) 74-IX.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, u/s 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment &7943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Ankit Kashyap, Ms. Deepa and Ms. Mandeep Kaur, Advocates, Shimla as Oath Commissioners at District Courts, Chakkar, Shimla for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st October, 2019

No. HHC/Admn. 16 (13) 74-IX.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, u/s 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Ankit Kashyap, Ms. Deepa and Ms. Mandeep Kaur, Advocates, Shimla as Oath Commissioners at District Courts, Chakkar, Shimla for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th September, 2019

No. HHC/Admn.16 (13) 74-IX.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, u/s 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Jeewa Nand, Advocate, Shimla as Oath Commissioner at District Courts, Chakkar, Shimla for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

7944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 14th November, 2019

No. EXN-F(10)-20/2019.— (i) In the notification No.16/2019-State Tax (Rate), dated 1st October, 2019 published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide even number on 3rd October, 2019, at page No. 6634, in line 2, the word and figure "Section 9", shall be read as "Section 11".

(ii) In the notification No.19/2019-State Tax (Rate), dated 1st October, 2019 published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide even number on 3rd October, 2019, at page No.6636, in line 5, after the words "Agricultural Organization" and before the words "for execution of projects", the words and brackets, "of the United Nations (FAO)" shall be added.

(iii) In the notification No. 20/2019-State Tax (Rate), dated 1st October, 2019 published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide even number on 3rd October, 2019, at page No. 6640, in second last line for the word, "without", the word "with" shall be read.

(iv) In the notification No. 23/2019-State Tax (Rate), dated 1st October, 2019 published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide even number on 3rd October, 2019, at page No. 6647, in line 5, the figures "2019", shall be read as "2018".

By order,

SANJAY KUNDU Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूचना संं0ंं0 14/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 1 अक्तूूबूूबर, 2019

संंख्ंंख्याः इर्..एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1/2017-राज्य कर(दर) तारीख 30 जून, 2017 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-14/2017-लूज़ को तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I - 2.5 % में,-

(i) क्रम सं. 33क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 164 के समक्ष स्तम्भ (3) की प्रविष्टि में, मद ii, के बाद निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः--

"iii मैरीन फ्यूल 0.5% (एफओ)";

7945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 (iii) क्रम सं. 224 के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "63[6305 32 00, 6305 35

00, 6309]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सं. 234ख और इसमें दी गई प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"234ग 8509 व ट ग्राइन्डर े जिसमें पत्थर लगा हो";

(v) क्रम सं. 235 से 242 का, और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची II - 6 % में,-

(i) क्रम सं. 80क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"80कक 3923 या 6305 पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार क े पदार्थों से बने व्युतित और अव्युतित बैग्स और सेक्स, चाहे ये ल मिनेटेड हो या नही, और जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में े किया जाता हो";

(ii) क्रम सं. 201क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 205 और इसमें दी गई प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

" 205क 8601 एक बाह्य विद्युत स्त्रोत या विद्युत एक्यूमीलेटर से चलने वाले रेल लोकोमोटिव्स।
205ख 8602 अन्य रेल लोकोमोटिव्स; लोकोमोटिव परिचारक; जैसे कि डीजल- विद्युत लोकोमोटिव्स, भाप से चलने वाले लोकोमोटिव्स और इसके परिचारक।
205ग 8603 स्वतःनोदित रेलवे या ट्रामवे कोचेस, व ैन और ट्रक, जो शीर्ष 8604 स े भिन्न हों।
205घ 8604 रेल या ट्राम अनुरक्षण या सर्विस यान, चाहे स्वतःनोदित हैं या नहीं (उदाहरणार्थ, कर्मशाला क्रेनें, ब्लास्ट टैंपर्स, ट्रैक लाइनर, परीक्षण कोच और पथ निरीक्षणयान)।
205ङ 8605 रेलवे या ट्रामवे यात्री कोचेस जो स्वतःनोदित न हो; मालगाड़ी, डाकघर के कोचंस और अन्य विशेष प्रयोजन के लिए रेलवेे या ट्रामवे कोचेस, जो कि स्वतःनोदित न हों (शीर्ष 8604 से भिन्न)।
205च 8606 रेलवे या ट्रामवे मालगाड़ी और वैगन, स्वतःनोदित न हो
205छ 8607 रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव्स या रोलिंग-स्टॉक; जैसे कि रेल डिब्बे, बिसल-रेल डिब्बे, एक्सल्स और पहिये, और इनके पुर्जे।
205ज 8608 रेलवे या ट्रामवे की पटरियों को फिक्स और फिट करने के लिए; यांत्रिक सिग्नल ( विद्युत-यांत्रिक सहित) र ेलवे, ट्रामवे, सड़क, इनलैंड वाटर वेज़, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन स्थापना या एयरफील्ड की सुरक्षा या टै्रफिक नियंत्रण यंत्र; उपरोक्त के पुर्जे ";

(iv) क्रम सं. 231ख के समक्ष, कॉलम (3) में "स्लाइड फास्टनरर्स" शब्द के बाद, "और इसके पुर्जे", शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

7946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 ग. अनुसूची III - 9 % में,-

(i) क्रम सं. 24क के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द "नारियल पानी", के पश्चात शब्द "कैफीनेटेड पेय", प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम सं. 108 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द "प्लास्टिक के क्लोजर्स" के पश्चात्‌ कोष्ठक, अक्षर और अंक "[अनुसूची (ii) क्रम संख्या 80कक के अंतर्गत आने वाले मदों को छोड़कर]" कोे अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 400 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,

"निम्नलिखित मोटर वाहन जिनकी लम्बाई 4000 एमएम, से अधिक न हो, यथा :-"

(क) पैट्रोल, लिक्यूफाइड पैट्रोलियम गैसें (एलपीजी) या कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) से चलने वाले वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200सीसी से अधिक न हो; और

(ख) डीजल से चलने वाले वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, बशर्ते किः

भारत सरकार के भारी औद्योगिक विभाग के उप सचिव रैंक से अन्यून कोई अधिकारी से यह प्रमाणित करवाना होगा कि उक्त माल का प्रयोग दिव्यांग व्यक्तियों वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा; और जैसा कि उक्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया जाएगा", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सं. 446, तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

घ. अनुसूची IV - 14 % में,-

(i) क्रम सं. 12, और इसमें दी गई प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

" 12क 2202 99 90 क ैफीनेटेड पेय पदार्थ";

ङ. अनुसूची V - 1.5 % में,--

(i) क्रम सं. 3, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 4, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

च. अनुसूची VI - 0.125 % में,-

(i) क्रम सं. 2 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "बहुमूल्य रत्न (हीरे से भिन्न) और उप रत्न चाहे ये कर्मित किए गए हाें या नहीं या श्रेणित हों या नहीं लेकिन इनको पिरोया, आरूढ़ या जड़ा न गया हो; अन्य श्रेणित बहुमूल्य रत्न (हीरे से भिन्न) और उप रत्न जो परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से गूंथे गए हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 2क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "संश्लिष्ट या पुनसंनिर्मित रत्न या उप रत्न चाहे ये कर्मित या श्रेणीकृत हैं या नहीं, किन्तु जो गूंथ,े आरूढ़ या जडे़ नहीं हैं; अश्रेणीकृत, संश्लिष्ट या पुनः संनिर्मित रत्न जो परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से गूंथे गए हैं,'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

7947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 (iv) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना तारीख 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--1. प्रधान अधिसूचना सं0 1/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज़ के तहत तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं0 12/2019-राज्य कर (दर) तारीख 20 अगस्त, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-16/2017़ के तहत तारीख 21 अगस्त, 2019 को प्रकाशित की गई थी।

2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को पृृष्ठ 6630 से 6632 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 15/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 1 अक्तूूबूूबर, 2019

संंख्ंंख्याः र्ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 2/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन. -एफ.(10)-14/2017-लूज़ को तारीख 30 जून 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

क. अनुसूची I - 2.5 % में,-

(i) क्रम सं. 57 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"57क 0813 शुष्क इमली";

(ii) क्रम सं. 114ख और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"114ग 46 सभी प ्रकार की पत्तियों/फूलों/छालों से बने प्लेट्‌स और कप्स";

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 7948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 टिप्पण.--1. प्रधान अधिसूचना सं0 2/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज़ के तहत तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं0 25/2018-राज्य कर (दर) तारीख 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा संशोधित की गई थी जो राजपत्र हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018 के तहत तारीख 31 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित की गई थी।

2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को पृृष्ठ 6633 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 16/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 1 अक्तूूबूूबर, 2019

संंख्ंंख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 3/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.- एफ.(10)-14/2017-लूज़ को तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम सं. 1 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (5) के पश्चात, निम्नलिखित मद कोे अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(6) हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाईसेंसिंग पॉलिसी (HELP) या ओपेन एक्रेज लाईसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन प्रारम्भ किए गए पैट्रोलियम सम्बन्धी प्रचालन या कोयला संस्तर सम्बन्धी प्रचालन";

(ii) अनुबंध में, शर्त सं. 1 के समक्ष, उपवाक्य (ङ) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"परन्तु जहां इस प्रकार पूर्ति किए गए माल का विकृत के पश्चात अप्रयोज्य रूप में निपटान किया जाना है, वहां बाह्य आपूर्ति का प्राप्तकर्ता या अंतरिती, जैसी भी स्थिति हो, अपने विकल्प पर ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य के 9 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकता है, बशर्ते कि एसे े निस्तारण से पूर्व उक्त बाह्य आपूर्ति का प्राप्तकर्ता या अंतरिती जैसी भी स्थिति हो, उस उप आयुक्त, केन्द्रीय कर या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर या उप आयुक्त, राज्य कर या सहायक आयुक्त, राज्य कर, जैसी भी स्थिति हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त माल का आपूर्तिकर्ता आता हो, को पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के किसी विधिवत अधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उक्त माल अप्रयोज्य हो गया है और यह निपटान से पहले विकृत भी हो गया है";

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।7949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को पृृष्ठ 6634 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 17/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 1 अक्तूूबूूबर, 2019

संंख्ंंख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 26/2018-राज्य कर (दर) तारीख 31 दिसम्बर, 2018 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स. एन.-एफ.(10)-33/2018 को तारीख 31 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) शब्द "स्वर्ण", जहां-जहां भी यह आया हो के स्थान पर शब्द, "स्वर्ण, चांदी या प्लेटिनम" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द और अंक, "शीर्षक 7108" के स्थान पर शब्द और अंक "अध्याय 71" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(घ) 'अध्याय' से अभिप्राय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शीर्षक से है।";

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को पृृष्ठ 6634 से 6635 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 18/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 1 अक्तूूबूूबर, 2019

संंख्ंंख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) के 7950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 2/2019-राज्य कर (दर) तारीख 7 मार्च, 2019 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019 को तारीख 8 मार्च, 2019 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, अनुबन्ध में, क्रम सं0 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"2क 2202 10 10 वातित जल";

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--1. प्रधान अधिसूचना सं0 2/2019-राज्य कर (दर) तारीख 7 मार्च, 2019 राजपत्र हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019 के तहत तारीख 8 मार्च, 2019 में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं0 9/2019-राज्य कर (दर) तारीख 6 मई, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी जो राजपत्र हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-9/2019 के तहत तारीख 8 मई, 2019 को प्रकाशित की गई थी।

2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को पृृष्ठ 6635 से 6636 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 19/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 1 अक्तूूबूूबर, 2019

संंख्ंंख्याः. र्ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा उन सभी वस्तुओं पर, जिनकी आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) को उन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए की गई हो जो कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुबन्ध की सूची में दी गई है, उस संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं, जिस उक्त अधिनियम की धारा 9 के अन्र्तगत लगाया जा सकता है, बशर्ते कि भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मन्त्रालय के कम से कम उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा-

(i) ऐसी वस्तुओं की मात्रा एवं विवरण अभिप्रमाणित किया जाए; और

(ii) वह यह भी अभिप्रमाणित करे कि उक्त वस्तुओं का प्रयोग उक्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ही किया जाना है।

अनुुबुुबन्ध

(1) पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि और खाद्य प्रणाली की क्षमता का संवर्द्धन,7951 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 (2) हरित कृषिः विश्व पर्यावरण के लाभ के लिए भारतीय कृषि में सुधार और संकटग्रस्त जैव विविधता और वन क्षेत्र का संरक्षण।

2. यह अधिसूचना तारीख 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को पृृष्ठ 6636 से 6637 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 20/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 1 अक्तूूबूूबर, 2019

संंख्ंंख्याःर्ईर्..एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 11/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(3) (4) (5)
(i) "होटल आवास" की आपूर्ति जिसमें प्रति इकाई व्यवस्था की आपूर्ति का मूल्य एक हजार रूपए से अधिक ल किन सात हजार पांच सौ रूपए से कम या उसके बराबर े तक प्रति इकाई प्रतिदिन या समतुल्य हो। 6 --
(ii) "विशिष्ट परिसरों" से भिन्न परिसरों म ं े "रेस्तरां सेवा" की आपूर्ति 2.5 बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रैडिट न लिया गया हों। [कृपया देखें- स्पष्टीकरण स ं ख्या (iv)]
(iii) भारतीय रेलवे या भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं पयर्टन निगम लिमिटेड या उनके लाईसैंसियों के द्वारा किसी सेवा या वस्तु, जो कि भोज्य पदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग 2.5 बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का
की जाने वाली कोई अन्य वस्तु या प य े या उसके हिस्से की आपूर्ति, चाहे व रेलगाड़ी में अथवा प्लेटफार्म पर प्रदान की जाती हो। इनपुट क्रैडिट न लिया गया हो। [कृपया देखें- स्पष्टीकरण स ं ख्या (iv)]
(iv) "विशिष्ट परिसरों" से भिन्न परिसरों म ें "आऊटडोर कैटरिंग" की आपूति जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जो निम्न से भिन्न होः ( क) "विशिष्ट परिसरों" में "होटल आवास" देने वाले, या ( ख) "विशिष्ट परिसरों" में अवस्थित आपूर्तिकर्ता। 2.5 बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हों। [कृपया देखें- स्पष्टीकरण स ं ख्या (iv)]
(v) "विशिष्ट परिसरों" से भिन्न अन्य परिसरों में परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेशन सैंटर, क्लब, पंडाल, शामियाना या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ-साथ "आऊटडोर कैटरिंग" की ए स े े व्यक्ति द्वारा आपूर्ति जो निम्न से भिन्न होः ( क) "विशिष्ट परिसरों" में "होटल आवास" देने वाले, या ( ख) "विशिष्ट परिसरों" में अवस्थित आपूर्तिकर्ता। 2.5 बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रैडिट न लिया गया हो। [कृपया द े खें-स्पष्टीकरण स ं ख्या (iv)]
(vi) उपर्युक्त (i) स े (v) से भिन्न स्थिति म ं रूकने की े सुविधा, खाद्य और पेय सेवाएं स्पष्टीकरणः ( क) किसी भी शंका को दूर करने के लिए एतद्‌द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) के अन्तगर्त मद (ii),] (iii), (iv) और (v) के अन्तगर्त आने वाली आपूर्ति पर कॉलम (5) में उनके समक्ष दी गई शर्तों के अधीन रहते ह ुए कॉलम (4) के समक्ष निर्धारित राज्य दर लगाया जाएगा जो कि अनिवार्य होगा और इसकी वसूली इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर से नहीं की जाएगी। ( ख) इस प्रविष्टि में "विशिष्ट परिसरों" से "रेस्तरां सेवाओं" को जाने वाली आपूर्ति भी शामिल हैं। ( ग) इस प्रविष्टि में "होटल आवास" जिसके प्रति इकाई व्यवस्था की आपूर्ति का मूल्य सात हजार पांच सौ रुपए प ्रति इकाई प्रति दिन से अधिक या समतुल्य हो, भी शामिल ह ै ं। ( घ) इस प्रविष्टि में "आऊटडोर कैटरिंग" जो कि ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा प ्रदान की गई हो जो "विशिष्ट परिसरों" में "होटल की सुविधा" प्रदान करते हों या ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो जो 'विशिष्ट परिसरों' मे ं अवस्थित हों, भी शामिल हैं। ( ङ) इस प्रविष्टि में ऐसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेशन सैंटर,
क्लब, पंडाल, शामियाना या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ- साथ "आऊटडोर कैटरिंग" की संयुक्त आपूर्ति भी शामिल है जो कि "विशिष्ट परिसरों" में "होटल आवास" प्रदान करते हैं अथवा "विशिष्ट परिसरों" में अवस्थित हों।
7952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941

(ख) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द "सेवा", के पश्चात शब्द "प्रचालकों सहित" अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iii) में शब्द "या उसे बिना", निरसित किए जाएंगे;

(घ) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) को और कॉलम (4) और (5) में उससे सम्बन्धित प्रविष्टयों को निरसित किया जाएगा;

(ङ) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vii) में कोष्ठक और शब्द ",(iv)" को निरसित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (v) और (vii) को और कॉलम (4) और (5) में दी गई उससे सम्बन्धित प्रविष्टयों को निरसित किया जाएगा;

(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टयों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3)
"(viii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (vi) और (viiक) से भिन्न प्रचालक के बिना पट्‌टा या भाटक सेवाएं।"

(ज) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) के, मद (i) में और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे सम्बन्धित प्रविष्टयों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथाः-

(3) (4) (5)
"(iक) अन्य पेशेवर, तकनीकी और व्यापारिक सेवाएं जो कि कच्चे प ैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग से संबंधित है" 6 -",

(झ) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) मेें, मद (ii) में, शब्द और कोष्ठक "उपर्युक्त (i)" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "उपर्युक्त (i) और (iक)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

() क्रम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (3) मेें, मद (ii) में शब्द "की सेवा", के स्थान पर शब्द "को समर्थन सेवाएं" कोे प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ट) क्रम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (2) में, संख्या "9986", के पश्चात शब्द और अंक "(कृषि, शिकार, वानिकी, फिशिंग, खनन और उपयोगिता समर्थक सेवाएं)" कोे अन्तःस्थापित किया जाएगा;

(ठ) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उपवाक्य (ग) में शब्द "उत्पादों" के पश्चात शब्द ", हीरे से भिन्न" अन्तःस्थापित किया जाएगा;

7954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 (ड) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (iक) के और कॉलम (3), (4) और (5), में दी गई उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
(3) (4) (5)
"(iख) सेवाएं जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरे से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों; 0.75 -
(iग) सेवाएं जो कि बस की बॉडी बिल्डिंग से स बंधित जॉब ं वर्क के माध्यम से दी गई हों; 9 -
(iघ) सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (iक), (iख) और (iग) से भिन्न जॉब वर्क क माध्यम से दी गई हों; े 6 -'';

(ढ) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्द और अंक "(iक)", के पश्चात अंक और शब्द "(iख), (iग) और (iघ)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) पैराग्राफ 2क में शब्द "पंजीकृत" को निरसित किया जाएगा;

(iii) स्पष्टीकण से संबंधित पैराग्राफ 4 में उपवाक्य (xxxi) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अन्तःस्थापित किया जाएगा; यथाः-

(xxxii) "रेस्तरां सेवा" से अभिप्राय किसी सेवा या वस्तु, जो कि भोज्य पदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु हो या कोई पेय हो के या उसके हिस्से की आपूर्ति से है जो कि किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वायंट जिसमें मैस, कैंटीन भी आती हैं, के द्वारा प्रदान की गई हो, चाहे यह उसी परिसर में ग्रहण करने के लिए या उससे दूर ग्रहण करने के लिए की गई हो जहां ऐसे भोज्य पदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली अन्य वस्तु या पेय पदार्थ की आपूर्ति की गई हो।

(xxxiii) "आउटडोर कैटरिंग" की आपूर्ति से अभिप्राय किसी सेवा की या उसके हिस्से की या किसी वस्तु जो कि भोज्य पदार्थ हो या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु हो या पेय हो की आपूर्ति से है जो कि किसी प्रदशर्नी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल या अन्य आउटडोर या इनडोर समारोह में की गई हो, जो कि समारोह आधारित हैं और अवसर विशेष पर होते हैं।

(xxxiv) "होटल आवास" से अभिप्राय होटलों, इन्स, गैस्ट हाउसों, क्लबों, शिविर स्थलों और अन्य वाणिज्यिक स्थानों जिनका प्रयोग आवास या ठहरने के लिए होता है, में व्यवस्था देकर की जाने वाली आपूर्ति जिसमें व्यवस्था के माध्यम से टाईम शेयर यूसेस राइट्‌स की आपूर्ति की जाती है।

(xxxv) "घोषित टैरिफ" से अभिप्राय किसी इकाई व्यवस्था में (ठहरने के लिए किराए पर दी गई) जैसे कि फर्नीचर, एयरकंडीशनर, रैफ्रिजरेटर या अन्य सुविधाओं, जैसी सभी सुविधाओं पर लगाए जाने वाले प्रभार से है लेकिन ऐसी इकाइयों के लिए प्रकाशित प्रभार पर दी जाने वाली किसी भी छूट को इसमें से अलग नहीं किया जाता है।

(xxxvi) 'विशिष्ट परिसर' से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है जो कि ऐसे "होटल की व्यवस्था" की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो।

(iv) इस अधिसूचना में संलग्न "अनुबन्ध सेवाओं के वर्गीकरण की योजना" में,-

(क) क्रम संख्या 119 से 124 के समक्ष, कॉलम (4) में, जहां-जहां भी शब्द "सहित या रहित" आए हों, वहां-वहां शब्द "सहित" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

7955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 (ख) क्रम संख्या 232 से 240 के समक्ष, कॉलम (4) में, जहां-जहां भी शब्द "के साथ या उसके

बिना" आये हों, वहां-वहां शब्द "के बिना" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना तारीख 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--1. प्रधान अधिसूचना सं0 11/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं0 10/2019-राज्य कर (दर) तारीख 17 मई, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-9/2019 के तहत तारीख 17 मई, 2019 को प्रकाशित की गई थी।

2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को पृृष्ठ 6637 से 6640 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 21/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 1 अक्तूूबूूबर, 2019

संंख्ंंख्याः इर्..एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 12/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्दों और कोष्ठक "बीस लाख रूपए (विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रूपए)" के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठक और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"इतनी राशि थी जितने से कि वे हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के अन्तर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हाें"

(ख) क्रम संख्या 9क और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"9कक अध्याय 99 भारत में आयोजित होने वाली FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अन्तर्गत किसी भी समारोह म ं े प ्रत्यक्षतः या शून्य बशर्ते कि निदेशक (खेल), य ुवा कार्यक्रम और खेल म त्रालय यह ं प ्रमाणित कर द े कि ये सेवांए प्रत्यक्षतः या
अप्रत्यक्षतः फैडरेशन इ टरनेशनल डी फुटबाल ं (FIFA) और एसोसिएशन इसके सहायक संगठनों के द्वारा इनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं। अप्रत्यक्षतः FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अन्तर्गत आने वाले समारोह से संबंधित हैं।";
7956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941

(ग) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "कम" के पश्चात शब्द "या के बराबर" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 24क और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"24ख शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985 दालें, फल, नट्‌स और सब्जियां, अनाज, मसाले, कोपरा, गन्ना, गुड़, कच्चे वनस्पति रेशे जैसे कि कपास, फ्लैक्स, जूट आदि, नील, गैर विनिर्मित तंबाकू, पान के पत्ते, तेंदू के पत्ते, काफी और चाय के भंडारण या व यरहाउसिंग के माध्यम से दी जाने वाली े स वाएं े शून्य शून्य";

(छ) क्रम संख्या 29क और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"29ख शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (गृह मंत्रालय के अंतर्गत) समूह बीमा कोष के द्वारा संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र प ुलिस बल की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत अपने सदस्यों को जीवन बीमा से सम्बन्धित दी गई या दिए जाने के लिए अनुबंधित सेवाएं ं शून्य शून्य";

(ज) क्रम संख्या 35 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में प्रविष्टि (थ) के पश्चात शब्द "(द) बंग्ला शस्य बीमा" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(झ) क्रम संख्या 45 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में जहां-जहां शब्द और कोष्ठक "बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" आए हों, वहां-वहां उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः- "इतनी राशि थी जितने से कि वे हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"7957 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 () क्रम संख्या 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"82क शीर्षक 9996 FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अ तर्गत आयोजित होने वाले समारोह में प्रवेश ं के अधिकार देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं शून्य शून्य";

2. यह अधिसूचना तारीख 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--1. प्रधान अधिसूचना सं0 12/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं0 13/2019-राज्य कर (दर) तारीख 20 अगस्त, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-16/2017 के तहत तारीख 21 अगस्त, 2019 को प्रकाशित की गई थी।

2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को पृृष्ठ 6641 से 6643 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 22/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 1 अक्तूबर, 2019

संंख्ंंख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 13/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन. -एफ.(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में-

(i) क्रम संख्या 9 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-7958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941

(1) (2) (3) (4)
"9 किसी म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी प्रकार के व्यक्ति द्वारा किसी मूल ड्रामेटिक या म्यूजिकल या आर्टिस्टिक रचना स े सम्बन्धित कॉपीराइट ऐक्ट, 1957 की धारा 13 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के अन्र्तगत आने वाले कॉपीराईट का किसी संगीत कम्पनी, प्रोड्‌यूसर या इसी प ्रकार क े व्यक्ति को अ ं तरण करने या उसके उपयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति। म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी प्रकार के स गीत ं कम्पनी, प ्रोड्‌यूसर या इसी प ्र कार के व्यक्ति, जो कि कर वाले भू-क्षेत्र म ें अवस्थित हों।"

(ii) क्रम संख्या 9 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4)
"9क किसी ल ेखक द्वारा अपने म ल ू साहित्यिक रचना से सम्बन्धित किसी प्रकाशक को कॉपीराइट ऐक्ट 1957 की धारा 13 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के अन्तर्गत आने वाले कॉपीराईट का अन्तरण करके या उसके प्रयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवा की आपूर्ति ल खक े कर वाले भू-क्षेत्र म ं े अवस्थित प्रकाशकः बशर्ते कि इस प ्रविष्टि म ं े निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां कि,- (i) ल खक े न े हिमाचल प ्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के तहत पंजीकरण लिया ह ै, एवं अधिकार क्षेत्र वाले सीजीएसटी या एसजीएसटी आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो के समक्ष अनुबंध-। में दिए गए प्रपत्र में, उसमें निर्धारित समय सीमा के भीतर, यह घोषणा की हो कि वह कॉलम (2) के अ तर्गत्‌ ं विनिर्दिष्ट सेवा पर हिमाचल प ्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (1) के अनुसार फॉरवर्ड चार्ज क े अंतर्गत कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करेगा और हिमाचल प ्र द ेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के सभी प्रावधानों का उसी प ्रकार का अनुपालन करेगा जैसा कि वह उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जो

(iii) क्रम संख्या 14 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4)
"15 किसी बॉडी कारपोरेट को मोटर वाहन को किराए पर प्रदान की गई स े वा किसी बॉडी कारपोरेट से भिन्न कोई व्यक्ति जो मोटर वाहनों को किराए पर देने की सेवा पर 2.5% की दर से हिमाचल प ्रदेश माल और सेवा कर का भुगतान करता है तथा केवल व्यापार के समान राह में इनपुट स वा का इनपुट टैक्स क्रैडिट े ल ता है। े ए सा े कोई बॉडी कारपोरेट जो कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो ।"
" 16 भ् ाारतीय प ्रतिभूति एवं ("SEBI") विनिमय बोर्ड की स े क्युरिटीड ल े ं डिंग स्कीम, 1997 ("स्कीम") क े अन्तर्गत प ्रतिभूतियों को उधार द ेने की स े वाएं। लेन दार अर्थात ए सा े व्यक्ति जो अपने नाम से पंजीकृत या अपनी ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प जीकृत प्रतिभूति को सेबी की ं इस स्कीम के अंतर्गत उधार द ेने के उद्‌देश्य से किसी अनुमोदित मध्यस्थ के पास जमा करता है। द नदार े ए सा े व्यक्ति जो इस स्कीम के अ तर्गत सेबी के द्वारा ं अनुमोदित किसी मध्यस्थ स े प ्रतिभूति को उधार लेता है।"

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

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अनुुबुुबंंध्ंंध-I

प्र्र्र्रपत्र

(सारणी के क्रम संख्या 9A)

[घोषणा जिसके कि, लेखक के द्वारा, किसी मूल साहित्यिक रचना के सम्बन्ध में कॉपीराईट ऐक्ट, 1957 की धारा 13 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कॉपीराईट के प्रयोग अथवा उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरित किए जाने या उसकी अनुमति दिए जाने के माध्यम से किसी की गई सेवा 7960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 की आपूर्ति पर फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करने के विकल्प के प्रयोग के लिए, 1-11-2019 से प्रभावी होने के लिए 31-10-2019 को उससे पहले तथा किसी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होने के लिए उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पहले किया जाना है।]

संदर्भ संख्या............................................ तारीख........................................... सेवा में

................................................ ............................................. ..............................................

(अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्त को संबोधित किया जाना है)

1. लेखक का नाम 2. लेखक का पता 3. लेखक का जीएसटीआईएन

घोषणा

1. मैंने हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के तहत पंजीकरण ले लिया है, और मैं अधिसूचना संख्याः 13/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 का क्रम संख्या 9क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(1) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार से अनुपालन करूंगा, जैसा कि वे किसी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर लागू होते हैं;

2. मुझे यह भी पता है कि इस विकल्प को, एक बार प्रयोग करने के बाद, विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि से भीतर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह जिस वर्ष इसे स्वीकार किया गया है उस वर्ष के अगले वाले वित्तीय वर्ष के अन्त तक, कम से कम, वैध रहेगा।

हस्ताक्षर.........................................

नाम ............................................

जीएसटीआईएन..................................

स्थान.............................................

तारीख................................

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अनुुबुुबन्ध-II [घोषणा जिसे इनवॉयस में उस लेखक के द्वारा की जानी है जिसने की फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत किसी मूल साहित्यिक रचना के सम्बन्ध में कॉपीराईट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कॉपीराईट के प्रयोग या उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरण या अनुमति दिए जाने के माध्यम से उक्त लेखक द्वारा की गई सेवा की आपूर्ति पर कर के भुगतान के विलल्प का चयन किया हो।]7961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 घोषणा मैंने फॉरवर्ड चार्ज के तहत अधिसूचना संख्याः 13/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में सारणी के क्रम संख्या 9क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर, राज्य कर का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग किया है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-- 1. प्रधान अधिसूचना सं0 13/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं0 5/2019-राज्य कर (दर) तारीख 6 मई, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-9/2019 के तहत तारीख 8 मई, 2019 को प्रकाशित की गई थी।

2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को पृृष्ठ 6643 से 6647 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 23/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 01 अक्तूूबूूबर, 2019

संंख्ंंख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 4/2018- राज्य कर (दर) तारीख 24 जनवरी, 2019 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-6/2018 के तहत तारीख 24 जनवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"स्पष्टीकरण.-

इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां विकास के अधिकार की आपूर्ति 1-4-2019 को या उसके बाद की गई हो।"

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-1. प्रधान अधिसूचना सं0 4/2018-राज्य कर (दर) तारीख 24 जनवरी, 2018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-6/2018 के तहत तारीख 24 जनवरी, 2018 को प्रकाशित की गई थी। 2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को पृृष्ठ 6647 पर प्रकाशित किया गया था।7962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941

आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूचना संं0ंं0 24/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 1 अक्तूूबूूबर, 2019

संंख्ंंख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 7/2019-राज्य कर(दर) तारीख 6 मई, 2019 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-9/2019 के तहत तारीख 8 मई, 2019 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"सीमेंट जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आता है।"

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--1. प्रधान अधिसूचना सं0 7/2019-राज्य कर(दर) 4/2018-राज्य कर(दर) तारीख 6 मई, 2019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-9/2019 के तहत तारीख 8 मई, 2019 को प्रकाशित की गई थी।

2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को पृृष्ठ 6647 से 6648 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 25/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 01 अक्तूूबूूबर, 2019

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 7 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा अधिसूचित करते हैं, कि राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिनमें वे लोक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हों, को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाएगा, यथाः-

"लाईसैंस शुल्क या आवेदन शुल्क या जिस किसी भी नाम से इसे जाना जाता हो के प्रतिफल के एवज में शराब के लाईसैंस को दिए जाने के माध्यम से सेवा।"

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।7963 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 स्पष्टीकरण.--यह अधिसूचना 10 मार्च, 2018 को हुई माल एवं सेवा कर परिषद की 26वीं बैठक की इस सिफारिश को लागू करने के लिए जारी की जा रही है कि मानव के द्वारा सेवन किए जाने वाले अल्कोहल युक्त शराब पर भुगतान किए जाने वाले किसी लाईसैंस शुल्क, आवेदन शुल्क या जिस किसी भी नाम से इसे जाना जाता हो, पर कुछ भी जीएसटी नहीं लगेगा।

टिप्पण.--2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को पृृष्ठ 6648 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 42/2019-राज्य कर

शिमला-2, 1 अक्तूूबूूबर, 2019

संख्याः ईक्स.एन.-एफ.(10)-20/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 सितम्बर, 2019 को उस तारीख के रूप में, जिसको हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 [हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-15/2019 के तहत तारीख 25 जुलाई, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना संख्याः 31/2019-राज्य कर तारीख 17 जुलाई, 2019] के नियम 10, नियम 11, नियम 12 और नियम 26 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को पृृष्ठ 6649 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूूचूूचना संं0ंं0 43/2019-राज्य कर

शिमला-2, 1 अक्तूूबूूबर, 2019

संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (एतश्मिन पश्चात्‌्‌ जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 14/2019-राज्य कर तारीख 28 मार्च, 2019 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-5/2019 के तहत तारीख 29 मार्च, 2019 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूूचना मेेंं,-

(II) सारणी मेेेंंं, 7964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 (i) क्रम संंंख्या 2 औैैर उससेेे संंंबंंंधित प्र्र्रविष्टियोेेंंं केेे पश्चात्‌्‌्‌ निम्नलिखित क्रम संंंख्या औैैर प्र्र्रविष्टियोेेंंं कोेे अंंंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"2क 2202 10 10 वातित जल";

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.--इस अधिसूूचना का अंगेे्र्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्र्रदेेश मेें तारीख 3 अक्तूबर, 2019 कोे पृृृृष्ठ 6649 पर प्र्र्रकाशित किया गया था।

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In the Court of Dr. Amit Kumar Sharma, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Officer

(C), Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh

1. Manoj Kumar s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Paplah, P.O. Bhareri, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

2. Pushpa Devi d/o Sh. Jeet Singh, resident of Village Lower Barot, P.O. Fatehpur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Manoj Kumar s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Paplah, P.O. Bhareri, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) & Pushpa Devi d/o Sh. Jeet Singh, resident of Village Lower Barot, P.O. Fatehpur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 14-09-2019 at Santoshi Mata Temple Ladraur, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 18-11-2019. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 11-10-2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

7965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941

In the Court of Dr. Amit Kumar Sharma, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Officer

(C), Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh

1. Kapil Sharma aged 28 years s/o Sh. Krishan Lal, r/o Village Keharwin, P.O. Baloh, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

2. Manisha Kumari aged 21 years d/o Sh. Kishan Chand, r/o House No. 100, Ward No. 2, Village Bhatehar, P.O. Bandrol, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Kapil Sharma aged 28 years s/o Sh. Krishan Lal, r/o Village Keharwin, P.O. Baloh, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) & Manisha Kumari aged 21 years d/o Sh. Kishan Chand, r/o House No. 100, Ward No. 2, Village Bhatehar, P.O. Bandrol, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 09-09-2019 at Mahamai Temple Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 21-11-2019. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 11-10-2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

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ब अदालत सब-रजिस्ट्रार, तहसील कार्यालय बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : U/S 40-41 मीनाक्षी, गुरप्रीत पुत्रियां, राज कुमारी पत्नी स्व0 श्री अजय कुमार, विजय कुमार, अंकुश कुमार पुत्रान स्व0 श्री कृष्ण चन्द पुत्र चन्द्रमणि, निवासी चकोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--U/S 40-41 के तहत जुबानी वसीयत को दर्ज करने बारे।

उपरोक्त केस इस अदालत में विचाराधीन है प्रार्थीगण ने अपने पिता कृष्ण चन्द की एक जुबानी वसीयत को दर्ज करने हेतु आग्रह किया है उनका आग्रह है कि हमारे पिता श्री कृष्ण चन्द की मृत्यु दिनांक 7966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 30-08-2019 को महाल चकोल में हुई थी। उन्होंने हमारे हक में जुबानी वसीयत की है उसके अनुसार उसे हमारे नाम पर दर्ज किया जाए। लिहाजा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस बारे कोई भी एतराज या उजर हो तो वह दिनांक 29-11-2019 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकते हैं और अपना उजर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा वसीयत को प्रार्थीगण के हक में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-09-2019 को मेरे मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सब-रजिस्ट्रार, तहसील कार्यालय बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 26/NT/2008 खाता नं0 : 81 किस्म मुकद्दमा : तकसीम विनोद कुमार बनाम महेश चन्द निवासीयान महाल नगेहड़ बुहली, मौजा एवं तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

विनोद कुमार ने इस अदालत हजा में बराये तकसीम भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 81, खतौनी नं0 175, 176, 177, खसरा नं0 428, 429, 183, 184, कित्ता 4, रकबा तादादी 00-08-25 है0, महाल नगेहड़ बुहली, मौजा व तहसील बैजनाथ में भूमि मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इत्तलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण 3. राहुल कुमार, 4. अंकुश पुत्रान, 5. ईशा देवी पुत्री, 6. सुमना देवी पत्नी स्व0 श्री रवि कुमार, 7. अजय कुमार, 8. शिव कुमार पुत्रान, 9. मीना कुमारी पुत्री, 10. शारदा देवी पत्नी स्व0 श्री चमन लाल, 17. तिलक राज, 18. हंस राज पुत्रान, 19. सरोज वाला पुत्री, 20. कमला देवी पत्नी स्व0 श्री विधि चन्द निवासीयान महाल नगेहड़ बुहली, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को दिनांक 28-12-2019 को हाजिर होने के लिए इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है व इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह अदालत हजा में हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01-11-2019 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख पेशी 3/T/2019 नाम दुरुस्ती 22-03-2019 26-11-2019 मनीषा कुमारी बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरूस्ती प्रार्थिया मनीषा कुमारी पुत्री जगदीश चन्द, महाल पठियार, डाकघर निहारी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।7967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 प्रार्थना-पत्र नाम दुरूस्ती प्रार्थिया मनीषा कुमारी पुत्री जगदीश चन्द, महाल पठियार, डाकघर निहारी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल पठियार में कुमारी मीनाक्षी पुत्री जगदीश चन्द दर्ज है जबकि उसका सही नाम मनीषा कुमारी पुत्री जगदीश चन्द है, लिहाजा इसे दुरूस्त करके मनीषा कुमारी किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, स्कूल प्रमाण-पत्र, ब्यानात प्रार्थी संलग्न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरूस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 26-11-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरूस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 25-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं उप-पंजीकरण अधिकारी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 :

तारीख पेशी : 28-11-2019 श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह, निवासी चूहरपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 40, 41 पंजीकरण अधिनियम, 1908.

प्रार्थी श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह, निवासी चूहरपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती प्रवीन कौर जिनका देहान्त दिनांक 04-04-2019 को हुआ था की वसीयत जो कि दिनांक 03-03-2019 को लिखी गई थी वह उप-पंजीकरण अधिकारी के अभिलेख में दर्ज न है जो कि दर्ज की जाए।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त वसीयत पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज पेश न होने की सूरत में वसीयत पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।7968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

Smt. Nisha Devi d/o Late Sh. Balwant Singh, r/o Village Tramblu, P.O. Dhagwar, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Smt. Nisha Devi d/o Late Sh. Balwant Singh, r/o Village Tramblu, P.O. Dhagwar, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि दिनांक 14-03-1981 है परन्तु ग्राम पंचायत Dhagwar में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Nisha Devi का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-11-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------------

In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra, H.P.

1. Vikas Jarial s/o Sh. K.C. Jarial, r/o Jarial Niwas Banorru road Yol, P.O. Yol Camp, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

2. Mrs. Ruchika Jarial d/o Sh. P. C. Parmar, r/o Village Luthan, P.O. Sudhangal, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.).

Versus

General Public

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 17-11-2005 at his residence Jarial Niwas Banorru Road Yol, Tehsil Dharamshala, but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i. e. Secretary, M.C. Dharamshala.

7969 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 02-12-2019 at Tehsil Office Dharamshala at 2.00 P.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 30-10-2019.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

___________

ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

Sh. Darjee s/o Late Mr. Aphen, r/o Kirti Monastary Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Darjee s/o Late Mr. Aphen, r/o Kirti Monastary Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि दिनांक 14-03-1981 है परन्तु M.C. Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Darjee की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-11-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।7970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 दायर तिथि : 19-09-2019 केस नं0 : 47/DT 2019

श्रीमती मधुवाला पत्नी श्री धर्मपाल, साकन गांव व डा0 शाड़ाबाई, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मधुवाला पत्नी श्री धर्मपाल, निवासी गांव व डा0 शाड़ाबाई, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकी माता स्व0 श्रीमती कृष्णा रानी पत्नी श्री अजोधया प्रशाद की मृत्यु दिनांक 15-05-2000 को स्थान गांव शाड़ाबाई, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुई थी परन्तु उसकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मंशगा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्रीमती कृष्णा रानी पत्नी श्री अजोधया प्रशाद की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 14-10-2019 केस नं0 : 48/DT 2019

श्री भुप सिंह पुत्र श्री चुहड़ू राम, साकन गांव व डा0 मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 .

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भुप सिंह पुत्र श्री चुहड़ू राम, निवासी गांव व डा0 मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र ठाकर दास का जन्म दिनांक7971 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 1-07-2016 को स्थान गांव मलाणा, डा0 मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ठाकर दास पुत्र श्री भुप सिंह की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 1-10-2019 केस नं0 43-MT/19

इश्तहार

1. श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री दलीप सिंह, गांव व डा0 बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती सरोजना ठाकुर पुत्री श्री इन्द्र सिंह, निवासी गांव तोष, डा0 बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 01-10-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 15-08-2019 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 21-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।7972 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 16-10-2019 केस नं0 40-MT/19

1. श्री असलम पुत्र श्री बरकत अली, निवासी गांव बोहुगणा, डा0 गड़सा, तह0 भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

2. श्रीमती नुरजहां पुत्री श्री अली हुसैन, निवासी गांव व डा0 बहलोलपुर, तहसील समराला, जिला लुधियाना पंजाब।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 16-10-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 10-05-2018 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 21-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

-------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 27-05-2019 केस नं0 : 42-MT/19

1. श्री मेहक सोहल पुत्र श्री अश्वनी कुमार, निवासी गांव व डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती चांदनी पुत्री श्री कर्म सिंह, गांव वार्ड नं0 2, गोम्पा रोड मनाली, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।7973 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 27-05-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 29-09-2018 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित नगर पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित नगर पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 21-11-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री नवीन सुशील शर्मा पुत्र श्री सुशीलो पुरन चन्द, BN 34, RN 1173 Pichle Pass Near RCF Gate No. 3, Chembur Colony Mumbai-400074.

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में नाम नाम दर्ज करने बारे।

श्री नवीन सुशील शर्मा पुत्र श्री सुशीलो पुरन चन्द, BN 34, RN 1173 Pichle Pass Near RCF Gate No. 3, Chembur Colony Mumbai-400074 ने एक प्रार्थना-पत्र शपथपत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसकी पुत्री का नाम वंशिका नवीन शर्मा पुत्री नवीन सुशील शर्मा व जन्म तिथि 27-05-2017 ग्राम पंचायत कोटला फाटी बूंगा में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 2-12-2019 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जा कर ग्राम पंचायत कौटला फाटी बूंगा में इसका नाम वंशिका नवीन शर्मा व जन्म तिथि 27-05-2017 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।7974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Tenzin Lamsang s/o Sh. Norpu Wangdui, r/o H. No. P2/549, Jaral Colony Tibetan Tashling Camp, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Tenzing Lhamu Bhutia d/o Sh. Lakpa Bhutia, r/o 7 Laden La Road, Mahavir Building, . . Applicants.

Bichwood, Darjeeling, West Bengal-734101.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Tenzin Lamsang s/o Sh. Norpu Wangdui, r/o H. No. P2/549, Jaral Colony Tibetan Tashling Camp, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Tenzing Lhamu Bhutia d/o Sh. Lakpa Bhutia, r/o 7 Laden La Road, Mahavir Building, Bichwood, Darjeeling, West Bengal-734101 (at present wife of Tenzin Lamsang s/o Sh. Norpu Wangdui, r/o H. No. P2/549, Jaral Colony Tibetan Tashling Camp, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 15-10-2019 according to Buddisht rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-11-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 24th day of October, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Prem s/o Sh. Dhumi, r/o H. No. 371/12, Ram Nagar, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Asha d/o Sh. Sahiyad, r/o H. No. 39/4, Suhra Muhalla, P.O. & Tehsil Sadar, District . . Applicants.

Mandi, H. P.

7975 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Prem s/o Sh. Dhumi, r/o H. No. 371/12, Ram Nagar, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Asha d/o Sh. Sahiyad, r/o H. No. 39/4, Suhra Muhalla, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. (at present wife of Prem s/o Sh. Dhumi, r/o H. No. 371/12, Ram Nagar, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 30-03-1989 according to Hindu rites and customs at Tarna Temple Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-11-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 24th day of October, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sameer Saini s/o Sh. Ganesh Saini, r/o H. No. 39/19, Kango Mohalla, Kaithal Haryana-136027.

2. Reenu Chauhan d/o Sh. Rup Chand Chauhan, r/o Vill. Sakoh (185), P.O. Tihra, . . Applicants.

Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sameer Saini s/o Sh. Ganesh Saini, r/o H. No. 39/19, Kango Mohalla, Kaithal Haryana- 136027 and Reenu Chauhan d/o Sh. Rup Chand Chauhan, r/o Vill. Sakoh (185), P.O. Tihra, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H. P. (at present wife of Sameer Saini s/o Sh. Ganesh Saini, r/o H. No.

7976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941

39/19, Kango Mohalla, Kaithal Haryana-136027 have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-10-2019 according to Hindu rites and customs at Tarna Temple Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-11-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 24th day of October, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Hukam Chand s/o Sh.Thakur Singh, r/o Vill. Sarwal, P.O. Saletar, Teh. Kotli, District Mandi, H. P.

2. Bhawana Devi d/o Sh. Churamani Thakur, r/o Vill. Sadoh, P.O. Baryara, Tehsil Kotli, . . Applicants.

District Mandi, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Hukam Chand s/o Sh.Thakur Singh, r/o Vill. Sarwal, P.O. Saletar, Teh. Kotli, District Mandi, H. P. and Bhawana Devi d/o Sh. Churamani Thakur, r/o Vill. Sadoh, P.O. Baryara, Tehsil Kotli, District Mandi, H. P. (at present wife of Hukam Chand s/o Sh. Thakur Singh, r/o Vill. Sarwal, P.O. Saletar, Teh. Kotli, District Mandi, H. P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-04-2019 according to Hindu rites and customs at their respective house and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-11-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

7977 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 Issued today on 24th day of October, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

समक्ष श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 19/2019

तारीख संस्थापन : 02-09-2019 श्री गीता राम पुत्र शेर सिंह, निवासी ग्राम चामला, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गीता राम पुत्र शेर सिंह, निवासी ग्राम चामला, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि 20-02-1991 है, जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत भाटगढ़ में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फिया ब्यान, प्रपत्र संख्या 10 तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। प्रार्थी अब अपनी माता की मृत्यु तिथि 20-02-1991 को ग्राम पंचायत भाटगढ़ के मूल रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम चामला व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि 20-02-1991 ग्राम पंचायत भाटगढ़ के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2019 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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समक्ष श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 20/2019

तारीख संस्थापन : 02-09-2019 श्री नेक मुहम्मद पुत्र आलमदीन, निवासी ग्राम हरलू डमूथ, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र07978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नेक मुहम्मद पुत्र आलमदीन, निवासी ग्राम हरलू डमूथ, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी के पुत्र जाकर हुसैन का जन्म दिनांक 12-07-2014 को हुआ है, जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत नेहर स्वार में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फिब्यान, प्रपत्र संख्या 10 तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। प्रार्थी अब अपने पुत्र की जन्म तिथि 12-07-2014 को ग्राम पंचायत नेहर स्वार के मूल रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम हरलू डमूथ व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के पुत्र जाकर हुसैन की जन्म तिथि 12-07-2014 ग्राम पंचायत नेहर स्वार के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2019 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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समक्ष श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 21/2019

तारीख संस्थापन : 02-09-2019 श्री नेक मुहम्मद पुत्र आलमदीन, निवासी ग्राम हरलू डमूथ, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नेक मुहम्मद पुत्र आलमदीन, निवासी ग्राम हरलू डमूथ, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी के पुत्र सलीम का जन्म दिनांक 07-02-2017 को हुआ है, जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत नेहर स्वार में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फिब्यान, प्रपत्र संख्या 10 तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। प्रार्थी अब अपने पुत्र की जन्म तिथि 07-02-2017 को ग्राम पंचायत नेहर स्वार के मूल रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम हरलू डमूथ व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के पुत्र सलीम की जन्म तिथि 07-02-2017 ग्राम पंचायत नेहर स्वार के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2019 तक असालतन व वकालतन7979 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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समक्ष श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सफदीन पुत्र अली हुसैन, निवासी ग्राम हरलू डमूथ, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दुरूस्ती नाम।

श्री सफदीन पुत्र अली हुसैन, निवासी ग्राम हरलू डमूथ, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा हरलू डमूथ में सकरदीन दर्ज है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, परिवार नकल में सफरदीन दर्ज है जो सही है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन-पत्र के साथ नकल जमाबन्दी की छायाप्रति व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न किया है। जिसकी दुरूस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड मौजा हरलू डमूथ में अपना नाम सफरदीन दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम हरलू डमूथ हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2019 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 13/2019 तारीख पेशी : 22-11-2019 श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री अजय कुमार, निवासी रणफुआ, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम7980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 आम जनता विषयः-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

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उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री अजय कुमार, निवासी रणफुआ, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र युगम जिसकी जन्म तिथि 08-02-2013 है, जो ग्राम पंचायत रणफुआ जबडोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिन अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-11-2019 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायला के पुत्र युगम की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 25-10-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 14/2019 तारीख पेशी : 22-11-2019 श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

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विषयः-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी अपनी जन्म तिथि 05-09-1972 है, जो ग्राम पंचायत संगड़ाह के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिन अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-11-2019 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायला की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 25-10-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।7981 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941 समक्ष श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 23/2019

तारीख संस्थापन : 24-04-2019 श्री चन्द्रमणी पुत्र जोगिन्द्र सिंह, निवासी खैरी चैंगन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

नाम दुरूस्ती बारे आवेदन-पत्र।

श्री चन्द्रमणी पुत्र जोगिन्द्र सिंह, निवासी खैरी चैंगन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा खैरी चैंगन में चन्द्रमोहन दर्ज है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम चन्द्रमणी है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन-पत्र मय हल्फनामा, राशन कार्ड की छायाप्रति, परिवार नकल की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिसमें उसका नाम चन्द्रमणी लिखा गया है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम खैरी चैंगन व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के नाम को राजस्व अभिलेख मौजा खैरी चैंगन में चन्द्रमोहन के स्थान पर चन्द्रमणी दुरूस्त करवाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 2-12-2019 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 01-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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CHANGE OF NAME

I, Monika d/o Sarwan Singh No. 140285 F Ex CPO s/o Basant Singh, Village Bhanwal, P.O. Sujanpur, Tehsil & District Pathankot, declare that in my Father's Service record is Mona instead of Monika & DOB entered as 16-01-1978 (Sixteen January Nineteen Seventy Eight).

MONIKA

d/o Sarwan Singh No. 140285 F Ex CPO

s/o Basant Singh, Village Bhanwal, P.O. Sujanpur,

Tehsil & District Pathankot.

7982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2019/25 कार्तिक, 1941

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-11-16.175_gazette_2019-16_11_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-11-16.175_gazette_2019-16_11_2019.