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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 177, 19 November 2019

Published 19 November 2019

Gazette no.
177
Gazetteid
177/GAZETTE/2019-19/11/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-11-19.177_gazette_2019-19_11_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th October, 2019

No. HHC/Admn.16 (34)89-II.—The Hon'ble Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, u/s 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & 177-राजपत्र/2019-19-11-2019 (8035)8036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Preeto and Sh. Prem Singh, Advocates, Tissa as Oath Commissioners at Tissa, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th October, 2019

No. HHC/Admn. 16 (9)74-X.—The Hon'ble Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, u/s 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Vipin Kumar and Ms. Kavita, Advocates, Mandi as Oath Commissioners at Mandi for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th October, 2019

No. HHC/Admn.16 (8)74-IV.—The Hon'ble Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, u/s 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Anoop Kumar and Sh. Rajesh Kumar Chauhan, Advocates, Hamirpur as Oath Commissioners at Hamirpur for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

8037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st October, 2019

No. HHC/Admn. 16 (13) 74-IX .—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, u/s 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Yog Raj, Advocate, Chopal, as Oath Commissioner at Chopal, Distt. Shimla, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd October, 2019

No. HHC/GAZ/14-362/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post-facto sanction of 03 days commuted leave on and w.e.f. 30-09-2019 to 02-10-2019 with permission to prefix Sunday fell on 29-09-2019, in favour of Ms. Deepali Gambhir, the then Civil Judge-cum-JMIC, Kasauli, H.P., presently posted as Civil Judge-cum-JMIC-II, Ghumarwin H.P. Certified that Ms. Deepali Gambhir has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Deepali Gambhir would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Kasauli, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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AGRICULTURE DEPARTMENT

ADDENDUM

Shimla-2, the 15th November, 2019

No. Agr-B-A(4)-1/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to add the following one more member of the Block Farmers Advisory Committee (BFAC) of Nirmand Block, District8038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 Kullu in Himachal Pradesh which was reconstituted vide Notifications No. Agr-B-A(4)-1/2018 dated 17th October, 2018 for implementation of Centrally Sponsored Scheme "Support to State Extension Programmes for Extension Reforms (ATMA/SAME) under National Mission on Agriculture Extension and Technology (NMAET)".

Sl. No. Name and Address Gender Category Occupation
12 Sh. Nuram Chand s/o Sh. Jeematu Ram, V.P.O. Durah, Sub Tehsil Nither, Distt. Kullu, H.P. Male SC Horticulture

By order, Sd/- Principal Secretary (Agr).

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला 2, 14 नवम्बर, 2019

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)16/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव फाटी नसोगी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में मनाली कन्याल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता ,लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (है0में)
कुल्लू मनाली फाटी नसोगी 509 00-02-26
510 00-01-06
529 00-01-08
कित्ता : 3 00-04-40

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।8039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 LAW DEPARTMENT NOTICE

Shimla-2, the 18th November, 2019

No. LLR-E(9)-4/2018-Leg.—Whereas, Shri Manjeet Kumar Chaudhary, Advocate s/o Sh. Jagdish Chand, r/o House No. 157, Ward No. 6, Paonta Sahib, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Paonta Sahib of District Sirmaur under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Paonta Sahib of District Sirmaur.

Sd/- (Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 नवम्बर, 2019

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-10/2019-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13-11-2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 10) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 18 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।

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2019 का अधिनियम संख्यांक 18 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2019

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 13 नवम्बर, 2019 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 34) का संशोधन करने और अधिनियम के अधीन 24 सितम्बर, 2011 को या इसके पश्चात्‌ की गई कोई बात या कार्रवाई और जारी की गई अधिसूचनाओं आदि के विधिमान्यकरण के लिए अधिनियम। 8040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2019 है।

2. धारा 1 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(3) यह 24 सितम्बर, 2011 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।"।

3. विधिमान्यकरण.--किसी विधि या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम के अधीन 24 सितम्बर, 2011 को या इसके पश्चात्‌ की गई समस्त बातें या कार्रवाईयां, अधिसूचनाओं और नियमों आदि का सभी प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया गया समझा जाएगा और सदैव विधिमान्य रूप से इस प्रकार किया गया या पारित किया गया समझा जाएगा, मानो मूल अधिनियम 24 सितम्बर, 2011 को प्रवृत्त था और इसे मूल अधिनियम के प्रारम्भ किए जाने में किसी त्रुटि के आधार पर किसी भी न्यायालय, अधिकरण, आयोग या प्राधिकरण के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 18 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICES GUARANTEE

(AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2019

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 13TH NOVEMBER, 2019)

AN

ACT

to amend the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011 (Act No. 34 of 2011)

and to validate the things done or actions taken and the notifications etc. issued under the Act on or

after 24th September, 2011.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Public Services Guarantee (Amendment and Validation) Act, 2019.

2. Amendment of Section 1.—In Section 1 of the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for sub-section (3) the following shall be substituted, namely:—

"(3) It shall be deemed to have come into force on the 24th day of September, 2011.".

8041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941

3. Validation.—Notwithstanding anything contained in any law or in any judgment, decree or order of any court, all the things done or actions taken, notifications and rules etc. notified under the principal Act on or after 24th September, 2011, shall for all purposes be deemed to be and to have always been, validly done, taken or passed as if the principal Act was in force on that date and shall not be called in question before any court, tribunal, commission or authority on the ground of any defect in the commencement of the principal Act.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 05/02-03-2019.

श्री निक्का राम पुत्र श्री भीमे राम, निवासी गांव वछाहड, डाकघर पंजाई, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन पत्र ।

श्री निक्का राम पुत्र श्री भीमे राम, निवासी गांव वछाहड, डाकघर पंजाई, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत काऊ के रिकार्ड में निक्का राम दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल काऊ/595 में आवेदक का नाम गलती से निके राम दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम ग्राम पंचायत काऊ़ के रिकार्ड के आधार पर अपना नाम निक्का राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 20-11-2019 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 9/2019

तारीख दायर : 04-10-2019 श्रीमती चांऊ देवी पत्नी स्व0 श्री झांइ, निवासी गांव शाह, डाकघर दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थी। जिला शिमला (हि0 प्र0)8042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 92/254, 93/257, 94/261, महाल शाह व खाता/खतौनी 96/206 व 97/207 महाल फूनजा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्रीमती चांऊ देवी पत्नी स्व0 श्री झांइ, निवासी गांव शाह, डाकघर दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक ग्राम पंचायत अभिलेख दोफदा के प्रार्थी का नाम चांऊ देवी पत्नी झांइ सही व दुरूस्त है परन्तु खाता/खतौनी नं0 92/254, 93/257, 94/261, महाल शाह व खाता/खतौनी नं0 96/206 व 97/207 महाल फूनजा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में भांऊ पुत्री झांई दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम चांऊ देवी पत्नी स्व0 श्री झांइ, है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में भांऊ के स्थान पर चांऊ दुरूस्त/दर्ज करवाना चाहती हैं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में चांऊ दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 32/2019

तारीख दायर : 17-07-2019 1. श्री मोहन सिंह पुत्र नन्द लाल, गांव जगटू, डाकघर खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती पूजा पुत्री श्री लाल चन्द, गांव सुन्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत अभिलेख रचोली में शादी करने पंजीकरण बारे।8043 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 नोटिस बनाम आम जनता। श्री मोहन सिंह पुत्र नन्द लाल, गांव जगटू, डाकघर रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) व श्रीमती पूजा पुत्री श्री लाल चन्द, गांव सुन्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनका विवाह दिनांक 18-01-2015 को सम्पन्न हुआ है जिसका ग्राम पंचायत अभिलेख रचोली के अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवा सके है। अब ग्राम पंचायत रचोली के अभिलेख में विवाह पंजीकरण करवाना चाहते हैं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में विवाह पंजीकरण करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देवा चन्द नेगी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 8/2019

तारीख दायर : 04-10-2019 श्री शुकरू राम पुत्र झांइ, निवासी गांव शाह, डाकघर दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 92/254, 93/257, 94/261, महाल शाह व खाता/खतौनी 96/206 व 97/207 महाल फूनजा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी शुकरू राम पुत्र श्री झांइ, निवासी गांव शाह, डाकघर दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक ग्राम पंचायत अभिलेख दोफदा के प्रार्थी का नाम शुकरू राम उर्फ जीत सही व दुरूस्त है परन्तु खाता/खतौनी नं0 92/254, 93/257, 94/261, महाल शाह व खाता/खतौनी नं0 96/206 व 97/207 महाल फूनजा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में जीत पुत्र झांई दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम शुकरू राम उर्फ जीत पुत्र झांई है। जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति नकल परिवार, संलग्न दरख्वास्त कर रखा है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में जीत के स्थान पर शुकरू राम उर्फ जीत दुरूस्त/दर्ज करवाना चाहता हैं। 8044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में शुकरू राम उर्फ जीत दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएंगी।

आज दिनांक 23-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 6/2019

तारीख दायर : 04-10-2019 श्रीमती तंगू देवी पुत्री झांई, निवासी गांव शाह, डाकघर दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 92/254, 93/257, 94/261, महाल शाह व खाता/खतौनी 96/206 व 97/207 महाल फूनजा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता

दरख्वास्त नाम दुरूस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थिन श्रीमती तंगू देवी पुत्री झांई, निवासी गांव शाह, डाकघर दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक ग्राम पंचायत अभिलेख दोफदा के प्रार्थिन का नाम तंगू सही व दुरूस्त है परन्तु खाता/खतौनी नं0 92/254, 93/257, 94/261, महाल शाह व खाता/खतौनी नं0 96/206 व 97/207 महाल फूनजा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में कुंई देवी पुत्री झांई दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थिन का सही नाम तंगू देवी पुत्री झांई है। प्रार्थिन अपना नाम उक्त माल कागजात में कुंई देवी के स्थान पर तंगू देवी दुरूस्त/दर्ज करवाना चाहती हैं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में तंगू देवी दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएंगी।

आज दिनांक 23-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।8045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 10/2018

तारीख दायर : 21-11-2018 श्री श्याम लाल पुत्र श्री कानू, निवासी गांव चदाली, डाकघर करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

श्री नीलम दास पुत्र श्री कानू, निवासी गांव चदाली, डाकघर करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रतिवादी। शिमला (हि0 प्र0)

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1994 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 50/279, खसरा नं0 619, रकबा तादादी 00-22-11 है0, खाता/खतौनी नं0 51/280, ता 281, रकबा तादादी 00-21-34 है0, खाता/खतौनी 53/287, ता0 292, रकबा तादादी 00-54-50 है0, खाता/खतौनी नं0 54/293, खसरा नं0 263, रकबा तादादी 00-26-05 है0, खाता/खतौनी नं0 94/426, ता 438, रकबा तादादी 01-73-59 है0 वाका चक चदाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता

प्रार्थी श्री श्याम लाल पुत्र श्री कानू, निवासी गांव चदाली, डाकघर करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 50/279, खसरा नं0 619, रकबा तादादी 00-22-11 है0, खाता/खतौनी नं0 51/280, ता 281, रकबा तादादी 00-21-34 है0, खाता/खतौनी 53/287, ता0 292, रकबा तादादी 00-54-50 है0, खाता/खतौनी नं0 54/293, खसरा नं0 263, रकबा तादादी 00-26-05 है0, खाता/खतौनी नं0 94/426, ता 438, रकबा तादादी 01-73-59 है0 वाका चक चदाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण बराये हुकमन तकसीम इस अदालत में दिया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी श्रीमती बीनी पुत्री श्री चमन लाल, श्रीमती बिरमा देवी पुत्री श्री फिउं, प्रेम चन्द पुत्र रामा नन्द, श्रीमती नरैण दासी पुत्री दौलत राम, श्री बीर सिंह पुत्र राम दास, श्रीमती चरनजीत कौर पुत्री राम दास, श्रीमती मनजीत कौर पुत्री राम दास, श्री गोविन्द पुत्र कमलू, मोहन लाल पुत्र कमलू, श्रीमती दीपू पुत्री श्री कमलू, श्री हजारा सिंह पुत्र पंजी लाल उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस अदालत द्वारा समन जारी किया गया परन्तु प्रतिवादी उपरोक्त को कई बार समन जारी किये जाने के बाद भी तामील असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इसकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 28-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक .................................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।8046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 ब अदालत श्री रामभज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 15/2019 तारीख पेशी : 25-11-2019 श्री ध्यानू पुत्र श्री मीना राम, निवासी गनोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

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विषयः-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री ध्यानू पुत्र श्री मीना राम, निवासी गनोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री मनीषा जिसकी जन्म तिथि 07-05-2001 है, जो ग्राम पंचायत गनोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-11-2019 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायल की पुत्री मनीषा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-11-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। रामभज शर्मा कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 17/2019 तारीख पेशी : 25-11-2019 श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री बाबू राम, निवासी गवानल, डाकघर सांगना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषयः-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र। . . उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री बाबू राम, निवासी गवानल, डाकघर सांगना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के8047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अभिषेक जिसकी जन्म तिथि 19-09-2010 है, जो ग्राम पंचायत सांगना के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-11-2019 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायला के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-11-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 18/2019 तारीख पेशी : 25-11-2019 श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री बाबू राम, निवासी गवानल, डाकघर सांगना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

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विषयः-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री बाबू राम, निवासी गवानल, डाकघर सांगना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री रितिका जिसकी जन्म तिथि 26-11-2011 है, जो ग्राम पंचायत सांगना के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-11-2019 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायला की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-11-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।8048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 19/2019 तारीख पेशी : 25-11-2019 श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री तुला राम, निवासी गवानल, डाकघर सांगना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

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विषयः-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री तुला राम, निवासी गवानल, डाकघर सांगना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री राधिका जिसकी जन्म तिथि 13-08-2016 है, जो ग्राम पंचायत सांगना के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-11-2019 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा सायल की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-11-2019 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर। आत्मा राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

दरख्वास्त बमुराद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड उप-महाल आर्य नगर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में जाति जुलाहे की बजाये तरखान दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

बजरिया जमादार तहसील कार्यालय ऊना।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी अनिल कुमार पुत्र जगदीश राम पुत्र जुल्फी राम, जात तरखान, उप-जात वस्सी, वासी फैंड कलोनी, वार्ड नं0 1, उप-महाल आर्य नगर, तहसील व जिला ऊना8049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसकी जात उप-महाल आर्य नगर, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) में जाति तरखान की बजाये जुलाहे गलत चली आ रही है जबकि उसकी सही जाति तरखान है। इस बारे शजरा नस्फ व हल्फिया ब्यान प्रस्तुत किया।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जाति की दुरूस्ती बारे अगर किसी व्यक्ति को कोई उजर हो तो मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 26-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आयें न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 26-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री चैन सिंह, रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)

रविन्द्र सिंह एवं पूजा बनाम आम जनता विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।

श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री जसमेर सिंह, निवासी गांव गुगलैहड, सब-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी पूजा पुत्री श्री जनक राज, निवासी गांव मवा सिंधियां, सब-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ दिनांक 22-02-2019 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 02-12-2019 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 31-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

चैन सिंह,

रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी,

गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)।8050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 CHANGE OF NAME I, Pawan Kumar Ex-MCEAP-II, No. 197032-A from Indian Navy s/o Suraj Prakash, r/o Village Budhwin, P.O. & Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.) declare that in naval records my daughter's name is wrongly entered as Siya but her correct name is Siya Rajput, please note.

PAWAN KUMAR

Ex-MCEAP-II, No. 197032-A

from Indian Navy s/o Suraj Prakash, r/o Village Budhwin,

P.O. & Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.)

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 19 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-11-19.177_gazette_2019-19_11_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-11-19.177_gazette_2019-19_11_2019.