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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 180, 22 November 2019

Published 22 November 2019

Gazette no.
180
Gazetteid
180/GAZETTE/2019-22/11/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-11-22.180_gazette_2019-22_11_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st October, 2019

No. HHC/Estt. 3(510)/2000-I.—13 days earned leave w.e.f. 16-09-2019 to 28-09-2019 with permission to prefix Second Saturday and Sunday fell on 14th & 15th September, 2019 and suffix Sunday fell on 29-09-2019 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Tarun Mahajan, Secretary of this Registry.

180-राजपत्र/2019-22-11-2019 (8091)8092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 Certified that Shri Tarun Mahajan has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Tarun Mahajan would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st October, 2019

No. HHC/ Estt. 3(546)/2003-I.—03 days commuted leave w.e.f. 05-10-2019 to 07-10-2019 with permission to suffix Dussehra holidays, Second Saturday and Sunday fell w.e.f. 8th to 13th October, 2019 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Sanjay Thakur, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Sanjay Thakur has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Sanjay Thakur would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st October, 2019

No. HHC/Admn. 3(243)/86-II.—13 days commuted leave w.e.f. 16-09-2019 to 28-09-2019 with permission to prefix Second Saturday and Sunday fell on 14th & 15th September, 2019 and suffix Sunday fell on 29-09-2019 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Asha Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Asha Sharma has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Asha Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

8093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd October, 2019

No. HHC/Admn. 3(236)/86-II.—09 days earned leave on and with effect from 18-10-2019 to 26-10-2019 with permission to suffix Sunday and Deepawali holidays falling from 27th to 29th October, 2019 is hereby sanctioned in favour of Shri Durgesh Chand Sharma, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Durgesh Chand Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Durgesh Chand Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st October, 2019

No. HHC/Admn. 3(487)/98.—02 days commuted leave for 20-09-2019 and 21-09-2019 with permission to suffix Sunday fell on 22-09-2019 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Poonam Mahajan, Registrar (Estt.) of this Registry.

Certified that Smt. Poonam Mahajan has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Poonam Mahajan would have continued to officiate the same post of Registrar (Estt.) but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th October, 2019

No. HHC/Admn. 3(243)/86-II.—09 days earned leave w.e.f. 17-10-2019 to 25-10-2019 is hereby sanctioned in favour of Smt. Asha Sharma, Court Master of this Registry.

8094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941

Certified that Smt. Asha Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Asha Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th October, 2019

No. HHC/Admn. 3(159)/81-II.—16 days earned leave on and w.e.f. 21-10-2019 to 05-11-2019 with permission to prefix Sunday falling on 20-10-2019 is hereby sanctioned in favour of Shri Mast Ram, Additional Registrar of this Registry.

Certified that Shri Mast Ram is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Mast Ram would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th October, 2019

No. HHC/Admn. 3(242)/86-I.—02 days earned leave for 26-09-2019 and 27-09-2019 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Hitesh Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Hitesh Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Hitesh Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

8095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st November, 2019

No. HHC/Admn. 3(270)/88-I.—05 days earned leave w.e.f. 04-11-2019 to 08-11-2019 with permission to prefix Sunday falling on 03-11-2019 and suffix Second Saturday and Sunday falling on 9th & 10th November, 2019 is hereby sanctioned in favour of Smt. Sanjokta Thakur, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th October, 2019

No. HHC/Admn. 3(282)/90-II.—05 days commuted leave w.e.f. 15-10-2019 to 19-10-2019 with permission to suffix Sunday fell on 20-10-2019 is hereby sanctioned, ex-post- facto, in favour of Shri Hem Raj, Additional Registrar of this Registry.

Certified that Shri Hem Raj has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Hem Raj would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th October, 2019

No. GAD-B(B) 15-1/2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to8096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 appoint the following officers as Divisional Census Officers/Principal Census Officers/District Census Officers/ Additional/Deputy District Census Officer/Sub-Divisional Census Officer/ Charge Census Officer/Additional Charge Census Officer/City Census Officer/Town Census Officer/ Division/Ward Census to take, or aid in, or supervise the taking of the Census within the limits of their respective jurisdiction with immediate effect:—

(i) Divisional Census Officers

1. Divisional Commissioner Kangra 2. Divisional Commissioner Shimla 3. Divisional Commissioner Mandi

(ii) Principal Census Officers

1. Deputy Commissioner Chamba, District Chamba 2. Deputy Commissioner Kangra, District Kangra 3. Deputy Commissioner Hamirpur, District Hamirpur 4. Deputy Commissioner Una, District Una 5. Deputy Commissioner Mandi, District Mandi 6. Deputy Commissioner Kullu, District Kullu 7. Deputy Commissioner Lahul and Spiti, District Lahul & Spiti 8. Deputy Commissioner Bilaspur, District Bilaspur 9. Deputy Commissioner Shimla, District Shimla 10. Deputy Commissioner Solan, District Solan 11. Deputy Commissioner Sirmaur, District Sirmour 12. Deputy Commissioner Kinnour, District Kinnaur 13. Commissioner, Municipal Corporation, Shimla 14. Commissioner, Municipal Corporation, Dharamshala

(iii) District Census Officers

1. Additional District Magistrate Chamba, District Chamba 2. Additional District Magistrate Kangra, District Kangra 3. Additional District Magistrate Hamirpur, District Hamirpur 4. Additional District Magistrate Una, District Una 5. Additional District Magistrate Mandi, District Mandi 6. Additional District Magistrate Kullu, District Kullu 7. Additional District Magistrate Bilaspur, District Bilaspur 8. Additional District Magistrate Shimla, District Shimla 9. Additional District Magistrate Solan, District Solan 10. Additional District Magistrate Sirmaur, District Sirmour 11. Additional District Magistrate Bharmour, District Chamba 12. Residential Commissioner Pangi for Pangi Sub-Division 13. Additional District Magistrate Pooh, District Kinnaur 14. Additional District Magistrate Kaza, District Lahaul and Spiti 15. Assistant Commissioner to Deputy Commissioner Kinnaur, District Kinnaur (iv) City Census Officers

1. Joint Commissioner, Municipal Corporation, Shimla-1 2. Assistant Commissioner, Municipal Corporation, Dharamshala8097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 (v) Sub-Divisional Census Officers All Sub-Divisional Officers (Civil) in Himachal Pradesh

(vi) Additional District Census Officers

1. District Revenue Officer Chamba, District Chamba 2. District Revenue Officer Kangra, District Kangra 3. District Revenue Officer Hamirpur, District Hamirpur. 4. District Revenue Officer Una , District Una 5. District Revenue Officer Mandi, District Mandi 6. District Revenue Officer Kullu, District Kullu 7. District Revenue Officer Bilaspur, District Bilaspur 8. District Revenue Officer Shimla, District Shimla 9. District Revenue Officer Solan, District Solan 10. District Revenue Officer Sirmaur, District Sirmaur

(vii) Charge Census Officer

1. All Block Development Officers in Himachal Pradesh 2. All Tehsildars in Himachal Pradesh

(viii) Addl. Charge Census Officer

All Naib Tehsildars in Himachal Pradesh

(ix) Town Census Officer

All Chief Executive Officer /Executive Officer/ Secretary in all Municipal Corporation / Municipal Council/ Nagar Panchayat/ Cantonment Board.

(x) Divisional / Ward Census Officer

Appropriate level below Chief Executive Officer/ Executive Officer/ Secretary in all Municipal Corporation / Municipal Council/ Nagar Panchayat/ Cantonment Board.

In exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 4 of the said Act. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to delegate to the Officers mentioned in Para 1 the power of appointing census-Officers within their respective jurisdictions.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to bring it to the notice of all concerned that as per the provision of Section 11 of the Census Act, 1948, any Census Officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census and who refuses to perform any duty allotted to him/ her under this Act or any rule made there under, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty, shall be punishable with fine up to one thousand rupees and in case of a conviction shall also be punishable with imprisonment which may extend to three years.

By order, Dr. SHRIKANT BALDI, Chief Secretary,8098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 13 नवम्बर, 2019

संख्याः एच0एफ0डब्ल्यू0-बी(बी)9-1/2008-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या स्वास्थ्य-ए(ए)3-6/98 तारीख 02-12-1999 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेेवा नियम, 1999 का, उस विस्तार तक जहां तक यह प्र्रधानाचार्य के पद से सम्बन्धित है, और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये नियम राजपत्र (ई0 गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबंध-I का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेेवा नियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "उक्त नियम" निर्दिष्ट किया गया हैै), के उपाबंध-I में क्रम संख्या 10 के सामने स्तम्भ संख्या 11 के विद्यमान उपबंधोेंं के स्थान पर निम्न्लिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"आचार्यों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका सम्बद्ध विशेषज्ञता में आचार्य या सह-आचार्य के रूप में संयुक्ततः कम से कम दस वर्ष का नियमित सेेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल होः

परन्तु पदधारियों को सम्बद्ध विशेषज्ञता में आचार्य के रूप में कम से कम पांच वर्ष की अनिवार्य सेवा करनी अपेक्षित होगी :

परन्तु यह और कि पात्र अधिकारियों को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगीः

परन्तु यह और कि प्रोनति के प्रयोजन के लिए, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों से सम्बद्ध पात्र आचार्यों की एक संयुक्त वरिष्ठता सूची सेवा मेेंं आचार्य के रूप में उनकी नियमित नियुक्ति की तारीखों के आधार पर तैयार की जाएगीः

परन्तु यह और कि, विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए नियुक्ति प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालयोेंं के लिए समय-समय पर अधिसूचित अधिकतम आयु सीमा के आधार पर की जाएगी;

परन्तु यह और भी कि, प्रधानाचार्य का पद एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए स्थानान्तरणीय होगा।

प्रोन्नति के सभी मामलोेंं में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों मेंं यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलोेंं में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो)8099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 के आधार पर उपर्र्युुक्त निर्दिष्ट उपबन्धोेंं के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों मेेंं विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।"

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबिलाइज्ड आम्र्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों। (i) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना मेेंं लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.: HFW-B(B)9-1/2008-II dated

13-11-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd October, 2019

No. HFW-B(B)9-1/2008-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Medical Education Service Rules, 1999 to the extent it relates to the post of8100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 Principal, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh vide this department Notification No: Health-A (A) 3-6/98, dated 02-12-1999, namely:—

1. Short tile and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Medical Education Service (11th Amendment) Rules, 2019.

(2) These rules, shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, (e-Gazzette) Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-I.—In Annexure-I to the Himachal Pradesh Medical Education Service Rules, 1999 (herein after referred to as the "said rules"), for the existing provisions of Column No. 11 against Sr. No. 10, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Professors who possess atleast ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, as Professor and Associate Professor combined in the concerned specialty:

Provided that the incumbents shall be required to render minimum five years essential service as Professor in the concerned specialty:

Provided further that the eligible officers must have passed the Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time:

Provided further that for the purpose of promotion a combined seniority list of eligible Professors belonging to different departments of different Government Medical Colleges of the Himachal Pradesh shall be prepared on the basis of their dates of regular appointment as Professor in the service:

Provided further that the appointments to different Medical Colleges shall be made depending upon the maximum age notified from time to time for the respective Medical Colleges:

Provided further that the post of Principal shall be transferable from one Government Medical College to another. In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided further that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

8101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex- Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Health).

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ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 20th November, 2019

No. AHY-A(1)-7/2019.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the opening of Zonal Veterinary Hospital Barnoh, Kutlehar Assembly Constituency, Distt. Una alongwith creation and filling up of following 11 (Eleven) posts as per mode of procedure of recruitment shown against each post(s) with immediate effect:—

Sl. No. Name of posts No. of Posts Mode of Recruitment
1. Veterinary Officers (Specialists in Medicine, Surgery, Gynecology and Microbiology ) 4 Contract Basis
2. Veterinary Pharmacist 3 Contract Basis
3. Animal Husbandry Attendant 3 Daily wage basis
4 Driver 1 Contract Basis
Total. . 11
8102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941

MMAPY Veterinary Dispensary Barnoh, Distt. Una will be de-notified and Gram Panchayat Veterinary Assistant be adjusted against vacant post where there is requirement of this post.

The expenditure involved will be debitable to Major Head 2403-Animal Husbandry, 101- Veterinary Services and Animal Health, 01-SOON-Hospitals & Dispensaries (Plan) under Demand No. 14 during the year 2019-20.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (AH).

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ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 20th November, 2019

No. AHY-A (1)-1/2019.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the up- gradation of Veterinary Dispensary Jahu, Bhoranj Assembly Constituency, Distt. Hamirpur to that of Veterinary Hospital with immediate effect in public interest alongwith creation and filling up of one post of Veterinary Officer, one post of Animal Husbandry Assistant and one post of Animal Husbandry Attendant.

The posts of Veterinary Officer will be filled up on contract basis and the post of Animal Husbandry Attendant will be filled up on Daily wage basis whereas the post of Animal Husbandry Assistant will be filled up by promotion. The expenditure involved will be debitable to Major Head 2403-Animal Husbandry, 101-Veterinary Services and Animal Health, 01-SOON Hospital & Dispensaries (Non-Plan) under Demand No. 14 during the year 2019-20.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (AH).

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पशु पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 नवम्बर, 2019

संख्याः एएचवाई-डी(4)3/2018 पार्ट-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018 (2019 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिसम्बर, 2019 के प्रथम दिवस को ऐसा दिवस नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशु पालन)।8103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. AHY-D(4)-3/2018-Part-I, dated

22nd November, 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd November, 2019

No. AHY-D(4)-3/2018-Part-I.—In the exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of "The Himachal Pradesh Gauvansh Sanrakshan and Samvardhan Act, 2018 (Act. No. 2 of 2019)" the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 1st day of December, 2019 as the date from which the provisions of the said Act shall come into force.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (AH).

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पशु पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 नवम्बर, 2019

संख्या एएचवाई-ए(3)-3/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन्‌, अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिसम्बर, 2019 के प्रथम दिवस को ऐसा दिवस नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशु पालन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. AHY-A(3)-3/2018, dated

2nd November, 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd November, 2019

No. AHY-A(3)-3/2018.—In the exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of "The Himachal Pradesh Bovine Breeding Act, 2019 (Act No. 7 of 2019)" the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 1st day of December, 2019 as the date from which the provisions of the said Act shall come into force.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (AH).

8104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941

उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा) शिमला-171001

निविदा-एवं-नीलामी सूचना

दिनांक, 19 नवम्बर, 2019

संख्या उद्योग-भू(खनि-4)लघु-103/2000-6961-6968.--सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला शिमला में पड़ने वाली 04 लघु खनिज खानों/खड्‌डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतु अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender–cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रिया में जो भी उच्चतम राशि बोलीदाता/निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी, उसको खान/खड्‌ड का सफल बोलीदाता/निविदा दाता घोषित किया जायेगा। निविदा दाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है । निविदाएं खनि अधिकारी शिमला जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही है। निविदा दिनांक 27-12-2019 को शाम 4.00 बजे तक खनि अधिकारी शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि ;म्दजतलद्ध खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खड्‌डों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिंनाक 28-12-2019 को प्रातः 11ः30 बजे उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी कमेटी द्वारा निदेशक उद्योग भवन बैम्लोइर्, शिमला- 171001 के सभागार में की जाएगी। जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खड्‌डों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, शिमला, जिला शिमला के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतु खानों/खड्‌डों की जानकारी विभागीय website:emerging himachal.hp.Gov.in/ से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदा दाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदा दाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि ठेके की जमानत राशि के रूप में होगी।

कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है :-

1. पैनकार्ड ।

2. खनन्‌ सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ-पत्र।

3. निविदा दाता को उक्त दस्तावेज मुबलिग 50,000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में (धरोहर राशि) निविदा फार्म पूर्ण रूप में भरे हुये के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय शिमला मेेंं जमा करवाने होंगे ।

4. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मुबलिग 50,000/-रुपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बन्धित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होगें। नीलामी सभागार में निविदा दाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, शिमला से प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।

5. बैंक ड्राफ्ट खनि अधिकारी, शिमला हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोलीदाता/निविदादाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल8105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 बोलीदाता/निविदा दाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।

6. यदि 8 हैक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र की बोली देने वाला बोलीदाता हिमाचली है तो उसे हिमाचली (Bonafide Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

7. निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी ।

8. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हो व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिए अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

9. निविदा खोलने के दौरान आवेदक/प्रतिनिधि का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा। 10. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।

आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी शिमला के कार्यालय से प्राप्त कर सकता हैं जिसका मूल्य 5,000/- रु0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, शिमला के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बाईं ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

हस्ताक्षरित/-

निदेशक उद्योग।

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(अनुलग्नक-'क') DETAIL OF QUARRIES OF DISTRICT SHIMLA PROPOSED FOR TENDER-CUM-AUCTION

Sl. No. Name of the Quarry Khasra No. Area (in Hectares) Mauza/ Mohal Type of Land Name of Mineral Reserve Price (Amount in Rs.)
1 2 3 4 5 6 7 8
ROHRU SUB- DIVISION
1. Pabbar River/ Khad 599 600 02-45-09 01-07-52 03-52-61 Hect. Bathwa Gair Mumkin khad Sand, Stone & Bajri 7.00 Lacs
CHOPAL SUB DIVISION
1. Shalvi I 5 04 503 561 Shalvi River/Stream 01-35-60 02-44-68 00-30-94 Kaidi Gair Mumkin Khad Sand, Stone & Bajri 5.50 Lacs
04-11-22 Hect.
2. Shalvi II 425 461 00-66-95 01-98-81 Manu Gair Mumkin Khad Sand, Stone & Bajri 4.00 Lacs
02-65-76 Hect.
3. Shalvi III 502/1/1 01-57-51 Hect. Chod Gair Mumkin Khad Sand, Stone & Bajri 2.00 Lacs

नोट.--उक्त सभी खानें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों को आकर्षित करती है तथा Forest Clearance लेना अनिवार्य है।8106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 (अनुलंग्नक-'ख') निविदा-एवं-नीलामी शर्तंे

1. विभाग द्वारा जिला शिमला में खाली पड़ी लघु खनिज की खानाेंेे को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्‌ उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के अन्तर्गत खनन्‌ हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खनन्‌ हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी। 2. निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढं़ौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी । 3. निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खनन्‌ से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्‌द करके खानाें की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी ।

4. सफल निविदा दाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Trust Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को जमा करवाने होंगे। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।

5. नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रुपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रुपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रुपये प्रति बोली के हिसाब से देनी होगी।

6. बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से संदेहास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।

7. यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्‌डों कीे पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।

8. जिन खानों/खड्‌डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0/राजस्व रिकार्ड या फिर भोगौलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति8107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है व क्षेत्र का निरीक्षण भी अपने स्तर पर कर सकता है, ताकि क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में, बाद में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

9. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदादाता/बोलीदाता को निविदा/नीलामी से पूर्व खनन्‌ अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टेयर व उससे कम क्षेत्र वाली खड्‌डों हेतु कोई भी हिमाचली निविदा दाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खड्‌डों की बोली दे सकता है। 10. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

11. खनिजों के दोहन हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority ls Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी होगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में Environment Clearance या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता है तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्‌द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेंगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खनन्‌ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएंगी। Environment Clearance व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत करवायेगा।

12. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मऩ्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualified Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश्चात्‌ निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तों की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगें ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय-समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त नं0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी ।8108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 13. निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो। 14. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से प्रत्येक पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा । Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्‌द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन्‌ सम्बन्धी जो दिशा-निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।

16. निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदादाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिे गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्र्तगत दर्शाई गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली ब्रिकी करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदा दाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाए गए खनिजो को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी। लेकिन यदि निविदा-एवं-नीलामी पर दिए जाने वाली लघु खनिज खान का क्षेत्र 2 हेक्टेयर से कम हो तो ऐसी अवस्था में उक्त खान (2 Hects. से कम क्षेत्र ) के आधार पर, नया स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। 17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।

18. खनन्‌ हेतु मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator/जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्‌ उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवं Environment Clearance में दर्शाई गई शर्ताे के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है।

19. खान/नदी/खड्‌ड में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतु ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/ विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

20. नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजी भूमि पड़ती है या किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बन्धित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।8109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 21. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 22. अवैध खनन्‌ को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।

23. ठेकाधारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्‌ड में मछलियों का शिकार न करें।

24. खनन्‌ कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा।

25. खनिजोंं के एकत्रीकरण से भू-स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 26. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

27. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजों की मात्रा का मासिक ब्यौरा विभाग को देगा। 28. खनन्‌ कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

29. ठेके की स्वीकृति व खनन्‌ कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP (C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरूद्ध दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।

30. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवैध खनन्‌ में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्‌ उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन्‌ व बिना श्ॅश् फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्‌द भी कर सकती है।

31. ठेकाधारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। अतः वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

32. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चतम बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है। 33. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तें ठेका शर्तनामा निष्पादन के दौरान लगा सकती है।

34. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रद्‌द भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त आदि समस्त राशि जब्त कर ली जाएगी।8110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 केस नं0 : 20/NT/2019

तारीख पेशी : 27-11-2019 श्रीमती सीतू देवी पुत्री मुन्शी राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सूदरलाहड़, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) (हाल पता विधवा भेखा राम, वी0पी0ओ0 घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-- नाम दरूस्ती।

नोेटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया श्रीमती सीतू देवी पुत्री मुन्शी राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सूदरलाहड़, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरी माता का नाम मेरे पिता के नौकरी कागजातों में जोलारी देवी दर्ज है जबकि राजस्व विभाग पटवार वृत्त बड़ोगलाहड़ के महाल हरी के अभिलेख में मेरी माता का नाम दयोलड़ी दर्ज है। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों की दोनों एक ही महिला है यानि उक्त दोनों नामों की मेरी माता एक ही महिला थी। अतः उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में मेरी माता का नाम दयोलड़ी देवी उपनाम जोलारी देवी पत्नी स्व0 श्री मुन्शी राम दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरूस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-11-2019 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/ एतराज जेर समायत न होगा तथा श्रीमती दयोलड़ी पत्नी स्व0 श्री मुन्शी राम, निवासी महाल हरी, डाकघर सूदरलाहड़, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख महाल हरी के अभिलेख में दयोलड़ी पत्नी स्व0 श्री मुन्शी राम के बजाये दयोलड़ी देवी उपनाम जोलारी देवी पत्नी स्व0 श्री मुन्शी राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री संजीव कुमार, हि0प्र0से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. प्रिंश डोगरा आयु 21 वर्ष पुत्र वलवन्त कुमार, निवासी गांव पंजियाल, डाकघर पुढवा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा।

2. शवेता कुमारी आयु 21 वर्ष पुत्री वलवीर सिंह, निवासी गांव आलसा, डाकघर घराणा, तहसील धीरा, . . प्रार्थीगण। जिला कांगड़ा8111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 बनाम आम जनता

प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-11-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 26-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विक्रम जीत सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

उनवान मुकद्दमा : 14/2019

तारीख रजुआ : 08-08-2019 श्री दिगविजेन्द्र सिंह उर्फ सनम ज्ञालछन पुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा (37)(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे। यह दरख्वास्त श्री दिगविजेन्द्र सिंह उर्फ सनम ज्ञालछन पुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व मैट्रिक इत्यादि दस्तावेजों में दिगविजेन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह नेगी दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख में उप-महाल सांगला कण्डा, थापा सारिंग व उप महाल बीनिग सारिंग में वादी का नाम सनम ज्ञालछन पुत्र हरनाम सिंह पुत्र विधा सागर दर्ज है। वादी राजस्व अभिलेखों में अपना नाम सनम ज्ञालछन के स्थान पर दिगविजेन्द्र सिंह उर्फ सनम ज्ञालछन दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जायेंगे।

आज दिनांक 30-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।8112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री विक्रम जीत सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

उनवान मुकद्दमा : 10/2019

तारीख संस्थापना : 31-10-2018 श्री राधा सिंह पुत्र स्व0 श्री जोगिन्द्र, निवासी गांव शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Radha Singh s/o Late Joginder ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री Miss Shivani का जन्म दिनांक 26-12-2014 को हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत शौंग के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत शौंग के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहता है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Radha Singh की पुत्री Miss Shivani का जन्म दिनांक 26-12-2014 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करने बारे को आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म तिथि पंजीकरण आदेश पारित कर सचिव ग्राम पंचायत शौंग को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 31-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Vijayant Thakur s/o Sh. Bhuri Singh, r/o H. No. 130/3, Upper Palace Colony Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Monika Rana d/o Sh. Ramesh Kumar Rana, Village Sagnehr P.O. Chauntra, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.

Versus

General Public

8113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act,

1954.

Vijayant Thakur s/o Sh. Bhuri Singh, r/o H. No. 130/3, Upper Palace Colony Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Monika Rana d/o Sh. Ramesh Kumar Rana, Village Sagnehr P.O. Chauntra, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. (at present wife of Vijayant Thakur s/o Sh. Bhuri Singh, r/o H. No. 130/3, Upper Palace Colony Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-04-2019 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-11-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30th day of October, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Naveen Kumar s/o Sh. Jagdish Chand, Village Thalehar, P.O. Marathu, Teh. Sadar, District Mandi, H.P.

2. Smt. Krishna Devi d/o Sh. Tara Pati, V.P.O. Gambar Khad, Sub-Tehsil Rewalsar, District Mandi, H.P. (at present wife of Sh. Naveen Kumar s/o Sh. Jagdish Chand, Village . . Applicants. Thalehar, P.O. Marathu,, Teh. Sadar, District Mandi, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Naveen Kumar s/o Sh. Jagdish Chand, Village Thalehar, P.O. Marathu,, Teh. Sadar, District Mandi, H.P. and Smt. Krishna Devi d/o Sh. Tara Pati, V.P.O. Gambar Khad, Sub-Tehsil Rewalsar, District Mandi, H.P. (at present wife of Sh. Naveen Kumar s/o Sh. Jagdish Chand, Village Thalehar, P.O. Marathu, Teh. Sadar, District Mandi, H.P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 19548114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 that they have solemnized their marriage on 12-05-2019 according to Hindu rites and customs at their respective houses, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-12-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 05-11- 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

सुरेश कुमार पुत्र श्री बखू राम, House No. 88, Street No. 1, V.P.O. Kohina, Tehsil Taranagar, District Chuuru, Rajsthan

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम। जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

सुरेश कुमार पुत्र श्री बखू राम, House No. 88, Street No. 1, V.P.O. Kohina, Tehsil Taranagar, District Chuuru, Rajsthan ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 08-06-2018 को जोगिन्द्रनगर में हुई है लेकिन प्रार्थी के पिता की मृत्यु की तारीख नगर परिषद्‌ जोगिन्द्रनगर के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज न है। जिसे प्रार्थी ने नगरपरिषद्‌ जोगिन्द्रनगर के अभिलेख में दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-12-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 06-11-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री हेम चन्द कश्यप, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री भगत सिंह पुत्र स्व0 श्री जगर नाथ, निवासी झटवाडी, डाकघर कलोटी, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम भगत सिंह है जोकि सही है लेकिन राजस्व विभाग के महाल झटवाडी एवं भटवाडी में गलती से भगत चन्द दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी भगत सिंह के नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत आकर दिनांक 29-11-2019 तक प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि गुजर जाने पर लिखित उजर/एतराज प्राप्त न होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 29-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हेम चन्द कश्यप, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री हेम चन्द कश्यप, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री शनिचर दास पुत्र स्व0 श्री देवसुख, निवासी थली, डाकघर जांगला, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम शनिचर दास है जोकि सही है लेकिन राजस्व विभाग के महाल थली जांगला में गलती से शमशेर दास दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी शनिचर दास के नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत आकर दिनांक 29-11-2019 तक प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि गुजर जाने पर लिखित उजर/एतराज प्राप्त न होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।8116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 आज दिनांक 29-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ। मोहर। हेम चन्द कश्यप, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री नीलम चन्द पुत्र श्री केवल राम, निवासी ग्राम चूरठ, डाकघर मधावनी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

श्री नीलम चन्द पुत्र श्री केवल राम, निवासी ग्राम चूरठ, डाकघर मधावनी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र Rishab का जन्म Govt. Hospital Rampur, Distt. Shimla, H.P. में दिनांक 20-05-1997 को हुआ है। प्रार्थी ने अपने पुत्र का नाम नगर पंचायत रामपुर बुशैहर, जिला शिमला हि0 प्र0 में दर्ज करवाया है परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत मधावनी के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब प्रार्थी अपने पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मधावनी, ब्लॉक नारकण्डा, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 के अभिलेख में पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर अथवा एतराज हो तो वह दिनांक 13-12-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके पश्चात कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा श्री नीलम चन्द पुत्र श्री केवल राम, निवासी ग्राम चूरठ, डाकघर मधावनी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) के पुत्र Rishab की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मधावनी, उप-तहसील कोटगढ़ के अभिलेख में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 06-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।8117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

दरख्वास्त बमुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड कांगड की जमाबन्दी साल 2014-15 में काका पुत्र दीन मुहम्मद की बजाये काकू दीन पुत्र दीन मुहम्मद दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी काकू दीन पुत्र दीन मुहम्मद, वासी कांगड, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल कांगड की जमाबन्दी साल 2014-15 में उसका नाम काका पुत्र दीन मुहम्मद गलत चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम काकू दीन पुत्र दीन मुहम्मद है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 30-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवें न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक ..................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

दरख्वास्त बमुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड ललडी की जमाबन्दी साल 2013-2014 में लीला देवी पुत्री राम किशन की बजाये नीलम कुमारी पुत्री राम किशन दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी नीलम कुमारी पुत्री राम किशन, वासी ललडी, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल ललडी की जमाबन्दी साल 2013-2014 में लीला देवी पुत्री राम किशन गलत चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम नीलम कुमारी पुत्री राम किशन है। 8118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 30-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवें न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक .............................. को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग) हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 कैलाश चन्द पुत्र साधा राम, वासी बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) . . वादी ।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण दरख्वास्त बमुराद दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट 450, खतौनी नम्बर 487, नम्बर खसरे 1166, जमाबन्दी साल 2017-18 वाक्या महाल बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना। कैलाश चन्द पुत्र साधा राम, वासी बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरूस्ती नाम प्रस्तुत किया कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कादर सिंह पुत्र श्री साधा राम गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम कादर सिंह पुत्र श्री साधा राम की बजाये कैलाश चन्द पुत्र साधा राम सही दर्ज किया जाये।

अतः इस इश्तहार अखवार/मुशत्री मुनादी के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरूस्ती बारे कोई आपाि हो तो वह अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व या तारीख पेशी दिनांक 02-12-2019 को प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरूस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 01-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग) हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 शमशेर सिंह पुत्र गुलजार राम, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) . . वादी ।

बनाम8119 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 आम जनता . . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त बमुराद दुरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट 373, 377, खतौनी नम्बर 608, 612, जमाबन्दी साल 2013-14 वाक्या महाल ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना। शमशेर सिंह पुत्र गुलजार राम, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दुरूस्ती नाम प्रस्तुत किया कि राजस्व रिकार्ड में मेरी बुआ का नाम श्रीमती राम आसरी पुत्री भगवाना गलत दर्ज किया गया है। अतः मेरी बुआ का नाम श्रीमती राम आसरी पुत्री भगवाना की बजाये श्रीमती प्यारो देवी पुत्री भगवाना सही दर्ज किया जाये।

अतः इस इश्तहार अखवार/मुशत्री मुनादी के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरूस्ती बारे कोई आपाि हो तो वह अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व या तारीख पेशी दिनांक 02-12-2019 को प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरूस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक .............................. को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।

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ब अदालत श्री चैन सिंह, रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दविन्द्र कुमार एवं कल्पना देवी

बनाम

आम जनता

विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।

श्री दविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरवंस सिंह, निवासी गांव ओयल, सब-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी कल्पना देवी पुत्री श्री पिरथी चन्द, निवासी संघनेई, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ दिनांक 28-05-2001 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-12-2019 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।8120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 आज दिनांक 02-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

चैन सिंह,

रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी,

गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 03-12-2019 दावा संख्या नं0 : /Teh. Una/M. Reg./2019

अमरजीत कौर पुत्री श्री चरन सिंह, वासी बसोली निचली, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . .सायला।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल बसोली निचली में नाम दुरूस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम अमरजीत कौर है जबकि उप-महाल बसोली निचली के राजस्व अभिलेख में उसका नाम अमरीक कौर पुत्री चरन सिंह है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त नाम को दुरूस्त करके अमरीक कौर उपनाम अमरजीत कौर पुत्री श्री चरन सिंह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरूस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 03-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03-11-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 03-12-2019 दावा संख्या नं0 : /Teh. Una/M. Reg./2019राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941 8121 विंदर सिंह पुत्र श्री तरसेम लाल, वासी सुनेहरा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . सायल। बनाम

आम जनता

विषय.--दुरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल सुनेहरा में नाम दुरूस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम विंदर सिंह है जबकि महाल सुनेहरा के राजस्व अभिलेख में उसका नाम रविन्द्र सिंह पुत्र श्री तरसेम लाल है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरूस्त करके रविन्द्र सिंह उपनाम विंदर सिंह पुत्र श्री तरसेम लाल, दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरूस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 04-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03-11-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Anup Thakur s/o Ranjeet Singh Thakur, Village Jamsai, P.O. Sarkaghat, District Mandi, H.P. have changed my name from Anup Thakur to Anup Ranjeet Singh Thakur Please Note.

ANUP THAKUR

s/o Ranjeet Singh Thakur, Village Jamsai,

P.O. Sarkaghat, District Mandi, H.P.

8122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 नवम्बर, 2019/01 मार्गशीर्ष, 1941

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 22 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-11-22.180_gazette_2019-22_11_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-11-22.180_gazette_2019-22_11_2019.