राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 नवम्बर, 2019
संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-18/2018-लेज.--क्योंकि श्री रविन्द्र सिंह पठानिया, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0 आर0-107-323/56-X तारीख 23-09-1994 द्वारा तहसील ज्वाली, हैडक्वार्टर फतेहपुर, जिला कांगड़ा के लिए नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 35 पर प्रविष्ट किया गया था;
182-राजपत्र/2019-25-11-2019 (8155) 8156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941 और क्योंकि डाक विभाग ने इस विभाग द्वारा उनको भेजे गये रजिस्ट्रीकृत पत्र दिनांक 04-08-2019 को वापिस करते हुए यह सूचित किया है कि श्री रविन्द्र सिंह पठानिया, नोटरी पब्लिक ज्वाली, हैडक्वार्टर फतेहपुर, जिला कांगड़ा का देहान्त हो गया है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 के साथ पठित नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रविन्द्र सिंह पठानिया, नोटरी पब्लिक, तहसील ज्वाली, हैडक्वार्टर फतेहपुर, जिला कांगड़ा का नाम नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त हटाए जाने का आदेश देते हैं ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (यशवन्त सिंह चोगल) प्रधान सचिव (विधि),
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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)18/2018-Leg. dated
23-11-2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd November, 2019
No. LLR-E(9)-18/2018-Leg.—WHEREAS Shri Ravindera Singh Pathania, Advocate was appointed as Public Notary vide Government Notification No. LR-107-323/56-X dated 23-09-1994 and authorised to practice as such within the territorial limits of Tehsil Jawali, Headquarter at Fatehpur of District Kangra and his name was entered at serial No. 35 in the Register of Notaries;
AND WHEREAS, the Postal Department has returned the registered letter dated 04-08-2019, .issued to him by this office, by intimating that Shri Ravindera Singh Pathania, Notary Public of Tehsil Jawali, Headquarter at Fatehpur of District Kangra has died.
NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 10 of the Notaries Act, 1952 read with rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, order the removal of the name of Shri Ravindera Singh Pathania, Notary Public of Tehsil Jawali, Headquarter at Fatehpur of District Kangra from the Register of Notaries with immediate effect.
By order, Sd/- (YASHWANT SINGH CHOGAL), LR-cum- Pr. Secretary (Law).
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 नवम्बर, 2019
संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-18/2018-लेज.--क्योंकि श्री जगजीत सिंह तनवर, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0 एल0 आर0-ई(9)-9/96-लेज तारीख 22-11-1997 द्वारा उप-मण्ड़ल8157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941 सोलन, जिला सोलन के लिए नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 67 पर प्रविष्ट किया गया था;
और क्योंकि श्री जगजीत सिंह तनवर, नोटरी पब्लिक सोलन ने पत्र दिनांक 17-09-2019 द्वारा सूचित किया है कि वह नोटरी पब्लिक के रूप में कार्य करने के इच्छुक नहीं है और इस संदर्भ में अपने मूल प्रमाण- पत्र को वापिस कर दिया है।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(क) के साथ पठित नोटरी नियम, 1956 के नियम 13(13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जगजीत सिंह तनवर, नोटरी पब्लिक, उप-मण्डल सोलन, जिला सोलन का नाम नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त हटाए जाने का आदेश देते हैं।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (यशवन्त सिंह चोगल) प्रधान सचिव (विधि)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)18/2018-Leg. dated
23 -11-2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd November, 2019
No. LLR-E(9)- 18/2018-Leg.—WHEREAS, Shri Jagjeet Singh Tanwar, Advocate was appointed as Public Notary vide Government Notification No. LLR-E(9)-9/96-Leg. dated 22-11-1997 and authorised to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Solan of District Solan and his name was entered at Serial No. 67 in the Register of Notaries;
AND WHEREAS, Shri Jagjeet Singh Tanwar, Advocate Solan vide letter dated 17-09-2019, has intimated that he is not interested to continue to practice as Public Notary and has returned the original certificate of practice;
NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 10(a) of the Notaries Act, 1952 read with rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, order the removal of the name of Shri Jagjeet Singh Tanwar, Notary Public of Sub-Division Solan of District Solan from the Register of Notaries with immediate effect.
By order, Sd/- (YASHWANT SINGH CHOGAL), LR-cum- Pr. Secretary (Law) .
8158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001NOTIFICATION
Shimla, the 14th November, 2019
No. HHC/GAZ/14-249/2000-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 16-10-2019 to 18-10-2019 in favour of Smt. Aparna Sharma, Additional District and Sessions Judge-II, Mandi, H.P.
Certified that Smt. Aparna Sharma had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Smt. Aparna Sharma would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge-II, Mandi, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 16th November, 2019
No. HHC/GAZ/14-226/96-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave on and w.e.f. 06-12-2019 to 11-12-2019 in favour of Shri Rajesh Tomar, District and Sessions Judge, Chamba, H.P.
Certified that Shri Rajesh Tomar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Rajesh Tomar would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Chamba, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 15th November, 2019
No. HHC/GAZ/14-250/2000-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave on and w.e.f. 18-11-2019 to 23-11-2019 with permission to prefix Sunday falling8159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941 on 17-11-2019 and to suffix Sunday falling on 24-11-2019 in favour of Ms. Anuja Sood, Additional District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur, H.P.
Certified that Ms. Anuja Sood is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Anuja Sood would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 11th November, 2019
No. HHC/GAZ/14-219/96-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave w.e.f. 11-11-2019 to 16-11-2019 with permission to prefix Sunday falling on 10-11-2019 in favour of Shri Mukesh Bansal, District and Sessions Judge-cum-Secretary, HPHCLSC, High Court of Himachal Pradesh, Shimla.
Certified that Shri Mukesh Bansal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Mukesh Bansal would have continued to hold the post of District and Sessions Judge-cum-Secretary, HPHCLSC, High Court of Himachal Pradesh, Shimla, but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 13th November, 2019
No. HHC/GAZ/14-258/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 04 days earned leave on and w.e.f. 13-11-2019 to 16-11-2019 with permission to prefix gazetted holiday falling on 12-11-2019 and to suffix Sunday falling on 17-11-2019 in favour of Shri Avinash Chander, Senior Civil Judge-cum-CJM, Una, H.P.
8160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941Certified that Shri Avinash Chander is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Avinash Chander would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Una, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा
अधिसूचना
दिनांकः 22 नवम्बर, 2019
सं0ःविस0-विधायन-समिति गठन/1-14/2018.--इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-06-2019 की निरन्तरता में अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा समितियों के गठन में आंशिक परिवर्तन करते हुए निम्न सदस्यों को सभापति/सदस्य नामांकित किया है :--
1. कल्याण समिति
| सदस्य का नाम | सभापति/सदस्य |
| रिक्त स्थान पर | श्रीमती रीना कश्यप, सदस्य नांमाकित किये। |
2. मानव विकास समिति
| श्री सुभाष ठाकुर, सदस्य के स्थान पर | श्री विशाल नैहरिया, सदस्य नामांकित किये। |
3. आचार संहिता समिति
रिक्त स्थान पर श्री अनिल शर्मा, सदस्य नामांकित किये।
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।8161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 3/तह0/2019 तारीख पेशी : 30-11-2019 प्रियंका बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिन श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी तमोता, डाकघर उलेहडिया, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके लड़के अरमान नथूवाल का जन्म दिनांक 13-12-2018 को ग्राम पंचायत मिलवां के अभिलेख में दर्ज न है जो कि दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-11-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज दें। कोई एतराज न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए दिए जाएंगे। आज दिनांक 15-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : ---/ई0 एम0/2019 अगली तारीख पेशी : 16-12-2019
अभिशाल
बनाम
आम जनता
विषय.--महकमा माल में नाम की दुरुस्ती करने बारे।
प्रार्थी श्री अभिशाल सिंह पुत्र मनोहर लाल, निवासी काठगढ़, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम खाता नं0 239 मिन वाकया महाल काठगढ़, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में गलती से अभिलाष लिखा गया है परन्तु अन्य सभी दस्तावेजों में अभिशाल लिखा गया है, जोकि सही वह दुरुस्त है। इसे कागजात माल में अभिशाल करने के आदेश प्रदान करें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति कोे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-12-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज पेश न होने की सूरत में नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 8162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941 आज दिनांक 16-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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समक्ष देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 28/2019 तारीख मजरूआ : 01-10-2019 आगामी पेशी : 18-12-2019 प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।
. . प्रार्थी। श्री हिरदे राम पुत्र श्री राम सरन, निवासी घासणू, डाकघर रोहाण्डा, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थी श्री हिरदे राम पुत्र श्री राम सरन, निवासी घासणू, डाकघर रोहाण्डा, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त रोहण्डा के महाल नैहरा में हिरदा राम दर्ज है, जबकि उसका सही नाम हिरदे राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके हिरदा राम उर्फ हिरदे राम किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 18-12-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 13-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri Anil Kumar Bhardwaj (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Shri Ishan Sharma s/o Sunil Kumar, r/o Dal, P.O. Gohar, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.
8163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 19412. Smt. Ayushi Choudhary d/o Surender Choudhary, r/o G-14, Ganga Nagar, District . . Applicants. Meruth (U. P.)
Versus
General Public
Subject.— Proclamation for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Ishan Sharma and Smt. Ayushi Choudhary have filed an application on 11-11-2019 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 5-11-2019 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-12-2019. The objection received after 15-12-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 11-11-2019 under my hand and seal of the court.
Seal. ANIL KUMAR BHARDWAJ, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).
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In the Court of Shri Anil Kumar Bhardwaj (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Shri Sansar Singh s/o Sudesh Kumar, r/o Village Mani, P.O. & Tehsil Bali Chowki, District Mandi, H.P.
2. Smt. Kalpana Kumari Yogi d/o Yoginder Nath Yogi, r/o Vurender Nagar, Ward No. 2, . . Applicants. District Dailekh Nepal
Versus
General Public
Subject.— Proclamation for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Sansar Singh and Smt. Kalpana Kumari have filed an application on 8-11-2019 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 20-02-2017 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.
8164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-12-2019. The objection received after 16-12-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 11-11-2019 under my hand and seal of the court.
Seal. ANIL KUMAR BHARDWAJ, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तरीख पेशाी : 09-12-2019 दलीप चन्द पुत्र शाउणु राम, निवासी मलोग, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
दावा : नाम दुरूस्ती।
आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरूस्त करने बारा।
आवेदक दलीप चन्द पुत्र दीवान चन्द, गांव द्रुण, डाकघर रोपा, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रोपा के रिकार्ड में दलीप चन्द है जबकि महाल द्रुण के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम दलीप कुमार ही दर्ज हुआ है, जोकि गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उस का नाम दलीप कुमार के स्थान पर दलीप चन्द दर्ज करने के आदेश दिये जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 09-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है व सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह ईश्तहार आज दिनांक 13-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तरीख पेशाी : 09-12-2019 नागण देवी पत्नी स्व0 श्री रेवत सिंह, गांव मंगलाणा, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
दावा : नाम दुरूस्ती।
आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरूस्त करने बारे।
आवेदिका नागण देवी पत्नी स्व0 श्री रेवत सिंह, गांव मंगलाणा, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि उसकी बेटी का नाम स्कूल प्रमाण-प़त्र में नेहा है जोकि सही है जबकि महाल मंगलाणा के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम नेहा कुमारी ही दर्ज हुआ है, जोकि गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदिका ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी बेटी का नाम नेहा कुमारी के स्थान पर नेहा दर्ज करने के आदेश दिये जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 09-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है व सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 14-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 13(3)
तारीख पेशी : 11-12-2019 श्याम लाल पुत्र मुरारी लाल, गांव तरैला, डाकघर बल्ह, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . .प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन-पत्र पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, 1969.
8166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941 हरगाह एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसके बेटे का जन्म दिनांक 25-11-2011 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु पंचायत टिक्कर में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव नहीं है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 09-12-2019 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 13-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तरीख पेशाी : 09-12-2019 रमेश कुमार पुत्र शाउणु राम, निवासी मलोग, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
दावा : नाम दुरूस्ती।
आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरूस्त करने बारे।
आवेदक रमेश कुमार पुत्र शाउणु राम, निवासी मलोग, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत पाली के रिकार्ड में रमेश कुमार है जबकि महाल मलोग के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम रमेश चन्द ही दर्ज हुआ है, जो कि गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उस का नाम रमेश चन्द के स्थान पर रमेश कुमार दर्ज करने के आदेश दिये जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 09-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है व सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 13-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 13(3)
तरीख पेशाी : 09-12-2019 1. भूप सिंह पुत्र बीरबल, गांव गरलोग, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 2. निलेश कुमार पुत्र बीरबल, गांव गरलोग, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
दावा : नाम दुरूस्ती।
आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरूस्त करने बारा।
आवेदक भूप सिंह व निलेश कुमार पुत्रगण बीरबल, गांव गरलोग, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि इन्तकाल के समय उनके पिता की मृत्यु हो गई थी उनके पिता का नाम ग्राम पंचायत कुन्नू के रिकार्ड में बीरबल है जबकि महाल गरलोग के तमाम राजस्व अभिलेख में उनका नाम बीरबल चन्द ही दर्ज हुआ है, जोकि गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उनका नाम बीरबल चन्द के स्थान पर बीरबल दर्ज करने के आदेश दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 09-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है व सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 13-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Gaurav s/o Shri Roop Lal, r/o Village Dauhandi, P. O. Nagchala, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.
2. Smt. Bharti d/o Shri Nand Lal, r/o Kandhi, P. O. Tilli, Tehsil Chachiot, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Gaurav s/o Shri Roop Lal, r/o Village Dauhandi, P. O. Nagchala, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.
8168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941 VersusGeneral Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Gaurav s/o Shri Roop Lal, r/o Village Dauhandi, P. O. Nagchala, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Bharti d/o Shri Nand Lal, r/o Kandhi, P. O. Tilli, Tehsil Chachiot, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Gaurav s/o Shri Roop Lal, r/o Village Dauhandi, P. O. Nagchala, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-12-2018 according to Hindu rites and customs at Village Bala Kameshwar Mandir Bagla, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 02-12-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 11th November, 2019 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).
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समक्ष प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी लड भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
श्री चमेल सिंह पुत्र स्व0 श्री काहनू सिंह, निवासी बनगोटा, डाकघर खद्वर, तहसील लड भडोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। आवेदन-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बराये दर्ज करने जन्म/मृत्यु तिथि। श्री चमेल सिंह पुत्र स्व0 श्री काहनू सिंह, निवासी बनगोटा, डाकघर खद्वर, तहसील लड भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी की माता श्रीमती चिन्तु देवी की मृत्यु तिथि 01-08-1963 है परन्तु प्रार्थी की माता श्रीमती चिन्तु देवी की मृत्यु तिथि 01-08-1963 ग्राम पंचायत खद्वर के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं हुई है अब प्रार्थी ने अपनी माता की मृत्यु तिथि 01-08-1963 को दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।8169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-12-2019 को 10ः00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 2-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, लड भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी लड भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
श्री कमलेश ठाकुर पुत्र श्री अच्छर सिंह, निवासी गांव रैन्स, डाकघर बसौना, तहसील लड भडोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्री कमलेश ठाकुर पुत्र श्री अच्छर सिंह, निवासी गांव रैन्स, डाकघर बसौना, तहसील लड भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कमलेश ठाकुर है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल रैन्स, बराली, भलारा में कमलेश कुमार दर्ज हो चुका है। जोकि गलत दर्ज हो चुका है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरूस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरूस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-12-2019 को 10ः00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरूस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 31-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, लड भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941
In the Court of Shri L. R. Verma, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Yougal Deep Dhiman s/o Sh. Labh Singh, r/o Sukhi Johri, Bathok, District Solan, H.P.
2. Smt. Rajni d/o Sh. Ram Gopal, r/o Baliwala, Rajban, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.
Versus
General Public
Application for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central
Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001)
Sh. Yougal Deep Dhiman s/o Sh. Labh Singh, r/o Sukhi Johri, Bathok, District Solan, H.P. and Smt. Rajni d/o Sh. Ram Gopal, r/o Baliwala, Rajban, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 15 of Special Marriage Act, 1954 on dated 18-10-2019 stating therein that they have solemnized their marriage on 03-02-2017 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 03-02-2017 between Sh. Yougal Deep Dhiman s/o Sh. Labh Singh, r/o Sukhi Johri, Bathok, District Solan, H.P. and Smt. Rajni d/o Sh. Ram Gopal, r/o Baliwala, Rajban, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.
Issued under my hand and office seal of this court on 02-11-2019.
Seal.
L.R. VERMA (HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur.
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समक्ष श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 85/2019
तारीख संस्थापन : 03-07-2019 श्री शमशेर सिंह पुत्र माता राम, निवासी गांवडा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
8171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941 नाम दुरूस्ती बारे आवेदन-पत्र।श्री शमशेर सिंह पुत्र माता राम, निवासी गांवडा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा गांवडा व मौजा कटाहा में शमशेर कुमार दर्ज है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम शमशेर सिंह है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन-पत्र मय हल्फनामा, राशन कार्ड की छायाप्रति, परिवार नकल की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, नकल जमाबन्दी इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिसमें उसका नाम शमशेर कुमार लिखा गया है। अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम गांवडा व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के नाम को राजस्व अभिलेख मौजा गांवडा व मौजा कटाहा में शमशेर कुमार के स्थान पर शमशेर सिंह दुरूस्त करवाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-12-2019 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 13-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री चैन सिंह, रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)
विकास जरियाल एवं प्रिंयका कुमारी बनाम आम जनता विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।
श्री विकास जरियाल पुत्र श्री रमेश चन्द जरियाल, निवासी गांव वार्ड नम्बर 3, गगरेट सब-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी प्रिंयका कुमारी पुत्री श्री राज कुमार, निवासी House No. 457, Ward No. 12, Street no. 3, Ram Nagar Bhamian Kalan, Mundian Kalan, Ludhiana (Pb) के साथ दिनांक 17-1-2019 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-12-2019 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 05-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
चैन सिंह,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)।8172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर, 2019/04 मार्गशीर्ष, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है