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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 186, 29 November 2019

Published 29 November 2019

Gazette no.
186
Gazetteid
186/GAZETTE/2019-29/11/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-11-29.186_gazette_2019-29_11_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 नवम्बर, 2019

संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 17/2015.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भंथल/479, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में बखलोट-सनारली-केलोधार-लुहरी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित 186-राजपत्र/2019-29-11-2019 (8267)8268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941 करनी अपेक्षित है अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बीघे में)
मण्डी करसोग भंथल/479 391 0-14-15
507 02-15-15
508 01-06-18
511 0-19-12
658 0-11-18
कित्ता-5 06-08-18

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 22 नवम्बर, 2019

संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)41/2018.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-05-2019 जोकि गांव खुन्नी पनौली, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में राई बाहली खुन्नी पनौली सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 के अन्तर्गत भूमि अर्जित करने बारे जारी की गई है, में खसरा नं0 871/1 रकबा 0-02-64 है0 के स्थान पर खसरा नं0 871/1/1 रकबा 0-02-64 है0 पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा, (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।8269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941 उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा)

निविदा-एवं-नीलामी सूचना

शिमला-171 001, 25 नवम्बर, 2019

उद्योग-भू(खनि-4)लघु-92/2002-भाग-5-7118-7125.--सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला कांगडा़ में पड़ने वाली 14 लघु खनिज खानों/खड्‌डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतू अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender–cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खडडों की निविदाएं आमन्त्रित की जा रही हैं, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रियाओं में जो भी उच्चत्तम राशि बोलीदाता/निविदादाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी, उसको खान/खड्ड का सफल बोलीदाता/निविदादाता घोषित किया जायेगा। निविदादाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है । निविदाएं खनि अधिकारी कांगड़ा जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही हैं। निविदाएं दिनांक 8-01-2020 को शाम 4.00 बजे तक खनि अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहरबन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि (Entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खड्डों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिंनाक 9-01-2020 को प्रातः 11ः00 बजे उक्त खानों/खड्डों की खुली नीलामी उपायुक्त के कांफ्रैंस हॉल, जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के सभागार में की जाएगी। जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खडडों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, कांगडा़, जिला कांगडा़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतु खानों/खड्डों की जानकारी विभागीय, website: emerginghimachal.hp.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदादाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/ निविदादाता को कुल उच्चत्तम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि ठेके की जमानत राशि के रूप में होगी।

कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है :-

1. पैनकार्ड

2. खनन्‌ सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ पत्र

3. निविदादाता को उक्त दस्तावेज मुबलिग 50000/-रुपये (पच्चास हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में (धरोहर राशि) निविदा फार्म पूर्ण रूप में भरे हुये के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय कांगड़ा में जमा करवाने होंगे ।

4. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मुबलिग 50,000/-रुपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बन्धित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुुत करने होेगे। नीलामी सभागार में निविदादाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, कांगड़ा से प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी। 8270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941 5. बैंक ड्राफ्ट खनि अधिकारी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता/निविदादाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता/ निविदा दाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा। 6. यदि 8 हैक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र की बोली देने वाला बोलीदाता हिमाचली है तो उसे हिमाचली (Bonafide Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

7. निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी

8. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा होें व उपरोक्तवर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिए अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे।

9. निविदा खोलने के दौरान आवेदक/प्रतिनिधि का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा। 10. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।

आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी कांगड़ा के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है जिसका मूल्य 5,000/-रु0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, कांगड़ा के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बडे़ अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बाईं ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

हस्तारक्षित/-

निदेशक उद्योग।

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DETAIL OF QUARRIES OF DISTRICT KANGRA PROPOSED

FOR TENDER-CUM-AUCTION

Sl. No. Name of the Quarry Khasra No. Area (in Hectares) Mauza/ Mohal Name of Mineral Reserve Price (Amount in Rs.)
1 2 3 4 5 6 7
DEHRA SUB-DIVISION
1. Kheran Khad (Kaulapur) 1 13-68-99 Kaulapur / Kaloha Sand, Stone & Bajri 14,50,000/-
2. Beas River (Chalah) 194 8-13-17 Chalah/ kaloha Sand, Stone & Bajri 8,65,000/-
DHARAMSHALA SUB DIVISION
3. Manooni khad (Part-I) (Mandal) 79/1 79/2 1-58-51 Jasiyal/ Mandal Sand, Stone & Bajri 2,50,000/-
4. Manjhi khad (Maned) 851/1 2-29-72 Maned/ Maned Sand, Stone & Bajri 3,75,000/-
NAGROTA BAGWAN SUB-DIVISION
5. Bathu Khad (Sadoon) 588, 762 764, 934 6-23-55 Khajji/ Sadoon Sand, Stone & Bajri 12,00,000/-
DHEERA SUB-DIVISION
6. Neugal Khad (Part- I) (Dhanyana) 1558 21-17-56 Dhanyara/ Alampur Sand, Stone & Bajri 24,75,000/-
7. Neugal Khad (Part- II) (Kona) 1097 4-60-67 Kona/ Alampur Sand, Stone & Bajri 7,60,000/-
8. Moul Khad 40 10-85-16 Balh Bhurian/ Bandahu Sand, Stone & Bajri 12,00,000/-
9. Neugal Khad Part (III) 805 3-83-86 Lahad Duhak/ Alampur Sand, Stone & Bajri 5,50,000/-
10. Neugal Khad Part (IV) 854 4-80-13 Lahad Duhak /Alampur Sand, Stone & Bajri 5,50,000/-
11. Neugal Khad Part (V) 355 3-66-85 Chalah/Thural Sand, Stone & Bajri 5,50,000/-
12. Neugal Khad (Part VI) (Thural aun) 377/2 7-75-50 Gumarmu/ Thural Sand, Stone & Bajri 10,00,000/-
KANGRA SUB-DIVISION
13. Manooni Khad (Part-II) 133 3-70-72 Chakban Nandrool/ Ujjain Sand, Stone & Bajri 4,50,000/-
14. Baner Khad 1363 4-81-07 Har/Jaladi Sand, Stone & Bajri 5,50,000/-

निविदा-एवं-नीलामी शर्ते :

1. विभाग द्वारा जिला कांगड़ा में खाली पड़ी लघु खनिज की खानोेे को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्‌ उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के अन्तर्गत खनन्‌ हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खन्‌न हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चत्तम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी। 2. निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी ।

3. निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खनन्‌ से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्‌द करके खानों की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी ।

4. सफल निविदादाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जोकि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Trust Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चत्तम निविदा- दाता/बोलीदाता को जमा करवाने होेंगे। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जोकि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चत्तम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।

5. नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रुपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रुपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रुपये प्रति बोली के हिसाब से देनी होगी। 8272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941 6. बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से संदेहास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।

7. यदि कोई निविदादाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्‌डों कीे पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।

8. जिन खानों/खड्‌डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतू अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0/राजस्व रिकार्ड या फिर भौगोलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है व क्षेत्र का निरीक्षण भी अपने स्तर पर कर सकता है, ताकि क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जोकि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में, बाद में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

9. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदा दाता/बोलीदाता को निविदा/नीलामी से पूर्व खनन्‌ अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) जोकि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टेयर व उससे कम क्षेत्र वाली खड्डों हेतु कोई भी हिमाचली निविदादाता/ बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खड्डों की बोली दे सकता है।

10. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

11. खनिजों के दोहन हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority से Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चत्तम बोलीदाता इस अवधि में Environment Clearance या वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चत्तम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता हैं तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चत्तम निविदादाता/बोलीदाता Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्‌द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चत्तम निविदादाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खनन्‌ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment Clearance व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत करवायेगा।8273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941 12. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चत्तम निविदादाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualfied Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चत्तम निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश्चात्‌ निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चत्तम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जोकि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तों की अनुपालना के उपरान्त उच्चत्तम निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष मे नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चत्तम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किस्त के आधार पर बकाया राशि समय-समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त नं0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी ।

13. निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।

14. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चत्तम निविदादाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से प्रत्येक पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा । Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्‌द किया जा सकता है । पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन्‌ सम्बन्धी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।

16. निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिए गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्र्तगत दर्शाइ गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदा दाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाए गए खनिजों को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी। लेकिन यदि निविदा-एवं-नीलामी पर दिए जाने वाली लघु खनिज खान का क्षेत्र 2 हेक्टेयर से कम हो तो ऐसी अवस्था में उक्त खान (2 Hects. से कम क्षेत्र) के आधार पर, नया स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। 8274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941 17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।

18. खनन्‌ हेतु मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator/जैसे जे0सी0बी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्‌ उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवं Environment Clearance में दर्शाई गई शर्तों के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है। 19. खान/नदी/खड्‌ड में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतु ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/ विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

20. नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजी भूमि पड़ती है या किसी अन्य व्याक्ति/ व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बधित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। 21. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी 22. अवैध खनन्‌ को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।

23. ठेकाधारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्‌ड में मछलियों का शिकार न करें।

24. खनन्‌ कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा 25. खनिजों के एकत्रीकरण से भू-स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

26. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 27. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजों की मात्रा का मासिक व्यौरा विभाग को देगा।

28. खनन्‌ कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्‌ उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आंकलन/वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/ अधिसूचना/आदेशों की प्रति खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 29. ठेके की स्वीकृति व खनन्‌ कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP (C) No. 13393/2008 जोकि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या ब्ॅच् छवण् 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।8275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941 30. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवैध खनन्‌ में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्‌ उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन्‌ व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्‌द भी कर सकती है।

31. ठेकाधारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, अतः वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

32. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्तम बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है।

33. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तें ठेका शर्तनामा निष्पादन के दौरान लगा सकती है।

34. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रद्द भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th November, 2019

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Senior Civil Judge-cum-ACJM, Ghumarwin, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMIC-II, Ghumarwin, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Ms. Deepali Gambhir, Civil Judge-cum-JMIC-II, Ghumarwin, H.P., w.e.f. 21-11-2019 to 07-12-2019 with permission to suffix Sunday falling on 08-12-2019 or until she returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th November, 2019

No. HHC/GAZ/14-262/2003-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 3½ days commuted leave on and w.e.f. 31-10-2019 (A.N.) to 03-11-2019 in favour of Shri Abhay Mandyal, Senior Civil Judge-cum-CJM, Chamba, H.P.

8276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941

Certified that Shri Abhay Mandyal has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Abhay Mandyal would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Chamba, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th November, 2019

No. HHC/GAZ/14-368/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 18 days earned leave on and w.e.f. 25-11-2019 to 12-12-2019 with permission to prefix Sunday falling on 24-11-2019 in favour of Shri Ashok Kumar, Civil Judge-cum-JMIC, Joginder Nagar, H.P. Certified that Shri Ashok Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Ashok Kumar would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMIC, Joginder Nagar, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th November, 2019

No. HHC/GAZ/14-362/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 17 days earned leave w.e.f. 21-11-2019 to 07-12-2019 with permission to suffix Sunday falling on 08-12-2019 in favour of Ms. Deepali Gambhir, Civil Judge-cum-JMIC-II, Ghumarwin, H.P. Certified that Ms. Deepali Gambhir is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

8277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941

Also certified that Ms. Deepali Gambhir would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC-II, Ghumarwin, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th November, 2019

No. HHC/Admn.6 (20)/77-XX.—It is notified for information of the general public that the holidays and vacations to be observed by the Subordinate Courts in H.P. during the calendar year 2020 shall be as follows:—

HOLIDAYS FOR THE SUBORDINATE COURTS

GAZETTED HOLIDAYS

Name of holiday(s) Date(s) on Day or Days of

which these Fall the week

All Sundays All Second Saturdays Statehood Day 25th January Saturday Maha Shivratri 21st February Friday Holi 10th March Tuesday Ram Navmi 02nd April Thursday Good Friday 10th April Friday Baisakhi 13th April Monday Dr. B.R. Ambedkar Jayanti 14th April Tuesday Himachal Day 15th April Wednesday Budha Purnima 07th May Thursday Idu'l Fitr 25th May Monday Idu'l Zuha 01st August Saturday Raksha Bandhan 03rd August Monday Janmashtami 12th August Wednesday Independence Day 15th August Saturday Mahatma Gandhi's Birthday 02nd October Friday Dussehra Holidays 19th October Monday

to

to

24th October Saturday Deepawali Holidays 16th November Monday & & 17th November Tuesday Guru Nanak Dev's Birthday 30th November Monday Christmas 25th December Friday8278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941 NOTE : 1. The above list does not include the holidays on account of Republic Day (26th January) and Muharram (30th August) being Sunday.

2. The District and Sessions Judges at their discretion shall declare two holidays in the calendar year on the occasion of important fairs and festivals peculiar to the places, within their respective jurisdiction.

VACATIONS:

(i) Vacation in the winter zone in Subordinate Courts will be observed from 20-01-2020 to 15-02-2020.

(ii) Vacation in the summer zone in Subordinate Courts will be observed from15-06-2020 to 10-07-2020.

Note.—Limitation will not run during the vacations and Gazetted holidays.

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT, Sd/- REGISTRAR GENERAL.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th November, 2019

No. HHC/Admn.6 (20)/77-XX.— It is notified for information of the general public that the holidays and vacations to be observed by the High Court of Himachal Pradesh during the calendar year 2020 shall be as follows:—

HOLIDAYS FOR THE HIGH COURT

GAZETTED HOLIDAYS

Name of holiday(s) Date(s) on Day or Days of

which these Fall the week

All Sundays All Second Saturdays Statehood Day 25th January Saturday Maha Shivratri 21st February Friday Holi 10th March Tuesday Ram Navmi 02nd April Thursday Good Friday 10th April Friday Baisakhi 13th April Monday Dr. B.R. Ambedkar Jayanti 14th April Tuesday Himachal Day 15th April Wednesday8279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941 Saturday Budha Purnima 07th May Thursday Idu'l Fitr 25th May Monday Idu'l Zuha 01st August Saturday Raksha Bandhan 03rd August Monday Janmashtami 12th August Wednesday Independence Day 15th August Mahatma Gandhi's Birthday 02nd October Friday Dussehra Holidays 19th October Monday

to

to Saturday 24th October Deepawali Holidays 16th November Monday & & 17th November Tuesday Guru Nanak Dev's Birthday 30th November Monday Christmas 25th December Friday

NOTE: 1. The above list does not include the holidays on account of Republic Day (26th January) and Muharram (30th August) being Sunday.

2. Saturdays (4th January, 29th February, 28th March, 18th April, 2nd May and 30th May) shall be court working days.

VACATIONS:

(i) Winter Vacation will be observed in the High Court from 13-01-2020 to 22-02-2020.

(ii) Summer Vacation will be observed in the High Court from 08-06-2020 to 12-06-2020.

Note.—Limitation will not run during the vacations and Gazetted holidays.

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT, Sd/- REGISTRAR GENERAL.

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

SECTION-A

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th November, 2019

No. GAD-A(F)9-2/2019.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the holidays as listed in Annexure-I, will be observed as Gazetted Holidays during the calendar year-2020, in the State of Himachal Pradesh.

2. In addition to the holidays mentioned in Annexure-1, all Government employees will be authorized to avail two 'Restricted Holidays' out of those mentioned in Annexure-III.

8280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941

3. Holidays listed in Annexure-II are declared Gazetted Holidays for women employees working in all Government Offices/Boards/Corporations/Educational Institutions in H.P. These will also be holidays for women employees within the meaning of Section 25 of Negotiable Instruments Act, 1881 and also to daily wage women employees.

4. (i) The Deputy Commissioners in the State are authorized to declare two local holidays within their jurisdiction during the Year 2020 in connection with celebration of important fairs and festivals in the respective District/ Area.

(ii) However, for the offices situated within the Municipal limits of Shimla, two local holidays will be declared by the State Government after receiving proposal in this regard from the Deputy Commissioner, Shimla and for the rest of the areas of District Shimla, two local holidays will be declared/decided by the Deputy Commissioner, Shimla as per past practice. For the Offices of H.P. Govt. situated at Delhi, two local holidays will be declared by the State Govt. after receiving proposal from Pr. Resident Commissioner, H.P., New Delhi.

5. The holidays listed in Annexure-IV are also declared as gazetted holidays within the meaning of Section 25 of Negotiable Instruments Act, 1881.

By order,

Dr. SHRIKANT BALDI, Chief Secretary.

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Annexure-I

Gazetted Holidays for the Year-2020

Sl. No. Holiday Date Saka Day of week
1 . S tatehood Day 2 5th January, 2020 SAKA ERA, 1941 Magha, 05 S aturday
2. Republic Day 26th January, 2020 Magha, 06 Sunday
3. Guru Ravidas's Birthday 9th February, 2020 Magha, 20 Sunday
4. Maha Shivratri 21st February, 2020 Phalguna, 02 Friday
5. Holi 10th March, 2020 Phalguna, 20 Tuesday
6 . R am Navami 2 nd April, 2020 SAKA ERA, 1942 Chaitra 13 T hursday
7. Good Friday 10th April, 2020 Chaitra, 21 Friday
8. Dr. B. R. Ambedkar's Birthday 14th April, 2020 Chaitra, 25 Tuesday
9. Himachal Day 15th April, 2020 Chaitra, 26 Wednesday
10. Parshu Ram Jayanti 25th April, 2020 Vaisakha, 06 Saturday
11. Budha Purnima 7th May, 2020 Vaisakha, 17 Thursday
12. Idu'l Fitr Maharana Pratap Jayanti 25th May, 2020 Jyaishtha, 04 Monday
13. Sant Guru Kabir Jayanti (Prakato Diwas) 5th June, 2020 Jyaishtha, 15 Friday
14. Idu'l Zuha (Bakrid) 1st August, 2020 Sravana, 10 Saturday
15. Janmashtami 12th August, 2020 Sravana, 21 Wednesday
16. Independence Day 15th August, 2020 Sravana, 24 Saturday
17. Muharram 30th August, 2020 Bhadra, 08 Sunday
18. Mahatma Gandhi's Birthday 2nd October, 2020 Asvina, 10 Friday
19. Dussehra 25th October, 2020 Kartika, 03 Sunday
20. Maharishi Valmiki's Birthday 31st October, 2020 Kartika, 09 Saturday
21. Diwali 14th November, 2020 Kartika, 23 Saturday
22. Guru Nanak's Birthday 30th November, 2020 Agrahayana, 09 Monday
23. Christmas Day 25th December, 2020 Pausha, 04 Friday

ANNEXURE-II Gazetted Holidays for the Year-2020 for women employees working in all Government Offices/Boards/Corporations/Educational Institutions in H.P. These will also be holidays for women employees under Section 25 of Negotiable Instruments Act, 1881 and also to daily waged women employees.

Sl. No. Holiday Date Saka Day
1 . R aksha Bandhan 3 rd August, 2020 SAKA ERA 1941 Sravana, 12 M onday
2. Karva Chauth 4th November, 2020 Kartika, 13 Wednesday
3. Bhai Duj 16th November, 2020 Kartika, 25 Monday

ANNEXURE-III Restricted Holidays for the Year-2020

Sl. No. Holiday Date Saka Day of week
1. N ew Year's Day 1 st January, 2020 SAKA ERA 1941 Pausha, 11 W ednesday
2. Lohri 13th January, 2020 Pausha, 23 Monday
3. Makar Sankranti/ Pongal 15th January, 2020 Pausha, 25 Wednesday
4. Basant Panchami 30th January, 2020 Magha, 10 Thursday
5. Swami Dayanand Saraswati Jayanti 18th February, 2020 Magha, 29 Tuesday
6. M ahavir Jayanti 6 th April, 2020 SAKA ERA 1942 Chaitra, 17 M onday
7. Easter Sunday 12th April, 2020 Chaitra, 23 Sunday
8. Vaisakhi/Vishu 13th April, 2020 Chaitra, 24 Monday
9. Maha Ashtami 24th October, 2020 Kartika, 02 Saturday
10. Govardhan Puja 15th November, 2020 Kartika, 24 Sunday
11. Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day 24th November, 2020 Agrahayana, 03 Tuesday
12. Christmas Eve 24th December, 20 Pausha 03 Thursday
8282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941

ANNEXURE-IV Gazetted Holidays for the Year-2020 under Negotiable Instruments Act, 1881

Sl. No. Holiday Date Saka Day of week
1. R epublic Day 2 6th January, 2020 SAKA ERA 1941 Magha, 06 S unday
2. Maha Shivratri 21st February, 2020 Phalguna, 02 Friday
3. Holi 10th March, 2020 Phalguna, 20 Tuesday
4. A nnual Accounts closing 1 st April, 2020 SAKA ERA 1942 Chaitra, 12 W ednesday
5. Ram Navami 2nd April, 2020 Chaitra, 13 Thursday
6. Himachal Day 15th April, 2020 Chaitra, 26 Wednesday
7. Budha Purnima 7th May, 2020 Vaisakha, 17 Thursday
8. Idu'l Fitr Maharana Pratap Jayanti 25th May, 2020 Jyaishtha, 04 Monday
9. Idu'l Zuha (Bakrid) 1st August, 2020 Sravana, 10 Saturday
10. Janmashtami 12th August, 2020 Sravana, 21 Wednesday
11. Independence Day 15th August, 2020 Sravana, 24 Saturday
12. Mahatma Gandhi's Birthday 2nd October, 2020 Asvina, 10 Friday
13. Maharishi Valmiki's Birthday 31st October, 2020 Kartika, 09 Saturday
14. Diwali 14th November, 2020 Kartika, 23 Saturday
15. Guru Nanak's Birthday 30th November, 2020 Agrahayana, 09 Monday
16. Christmas Day 25th December, 2020 Pausha, 04 Friday

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Section-A)

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 28th November, 2019

No. GAD-A(F)9-2/2019.—Please read "Vaisakha 05" instead of "Vaisakha 06" at Sr. No. 10 in the fourth column of Annexure-I, read "SAKA ERA 1942" instead of "SAKA ERA 1941" at Sr. No. 1 in the fourth column of Annexure-II and "14th January, 2020 Pausha 24, Tuesday" instead of "15th January, 2020 Pausha 25, Wednesday" at Sr. No. 3 of8283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941 Annexure-III attached to the Notification of even number dated the 14th November, 2019 regarding declaration of holidays for the year 2020.

By order, Dr. SHRIKANT BALDI, Chief Secretary.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी। श्री मनी राम पुत्र श्री फरंगो पुत्र लिलो, निवासी लाहड, डाकघर बैली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम मनी राम है। आधार कार्ड, मेरी परिवार नकल ग्राम पंचायत बैली में मेरा नाम मनी राम दर्ज है। लेकिन मेरी मलकीयती भूमि महाल लाहड, पटवार वृत्त बैली में मेरा नाम मनी करण दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 26-12-2019 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेर्णी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 19 ---/ई0 एम0/2019 तारीख पेशी : 03-12-2019 चमन लाल पुत्र ज्ञान चन्द, साकन उलैहडिया, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता8284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941 विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम की दुरुस्ती मृत्यु प्रमाण-पत्र में करने बारे। उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी श्री चमन लाल पुत्र ज्ञान चन्द, साकन उलैहडिया, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता ने अपने जीवन में दो विवाह किये थे और उसकी दूसरी पत्नी का नाम धुल्लो देवी है और राजस्व में उसका नाम भी धुल्लो देवी दर्ज है। लेकिन मृत्यु प्रमाण-पत्र में उसका नाम कुलो देवी पत्नी श्री ज्ञान साकन उलैहडिया, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 गलत दर्ज कर दिया गया है जोकि गलत है। जबकि उसका वास्तविक नाम श्रीमती धुल्लो देवी पत्नी ज्ञान चन्द है। जिसकी दुरूस्ती करके मृत्यु प्रमाण-पत्र में उसका सही नाम धुल्लो देवी पत्नी ज्ञान चन्द है की दुरूस्ती की जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमे में मृत्यु प्रमाण-पत्र में नाम कि दुरुस्ती करने बारे किसी व्यक्ति कोे कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 03-12-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवे अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री सुनील चौहान, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : /2019

तारीख पेशी : 27-12-2019 श्री मिलाप चन्द पुत्र श्री रोशन लाल, वासी गांव आन्द्रोली, डाकघर वच्छबाई, तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार व मुस्त्री मुनादी

श्री मिलाप चन्द पुत्र श्री रोशन लाल, वासी गांव अन्द्रोली, डाकघर वच्छबाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती पियुंग्लु देवी पत्नी श्री रोशन लाल का देहांत दिनांक 05-03-1977 को गांव अन्द्रोली, डाकघर वच्छबाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत कौना को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत श्रीमती पियुंग्लु देवी पत्नी8285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941 श्री रोशन लाल की मृत्यु तिथि 05-03-1977 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-12-2019 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती पियुंग्लु देवी पत्नी श्री रोशन लाल की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मुत्यु, ग्राम पंचायत कौना को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-11-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत श्री जगत राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 06/2019

श्री मौजी राम पुत्र श्री रूपू धर्म पुत्र बुलकू, निवासी गांव नेर, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला . . प्रार्थी। कागड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदक श्री मौजी राम पुत्र श्री रूपू धर्म पुत्र बुलकू, निवासी गांव नेर, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड महाल नेर, आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में श्री मौजी राम पुत्र श्री रूपू दर्ज है परन्तु राजस्व महाल संगरेहड के राजस्व अभिलेख में मौजिया पुत्र रूपू धर्म पुत्र बुलकु दर्ज हुआ है जो कि गलत है। इसे दुरुस्त करके श्री मौजी राम पुत्र रूपू धर्म पुत्र बुलकू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2019 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत का सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-11-2019 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

जगत राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।8286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 नवम्बर, 2019/08 मार्गशीर्ष, 1941 समक्ष श्री राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती कुब्जा देवी पत्नी श्री जोगिन्दर सिंह, निवासी खैरी चेंगन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम।

श्रीमती कुब्जा देवी पत्नी श्री जोगिन्दर सिंह, निवासी खैरी चेंगन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा खैरी चेंगन में कृष्णा देवी दर्ज है जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम कुब्जा देवी है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, परिवार नकल, अपना हल्फीया व फोटो कापी बैंक खाता नं0 संलग्न किया है जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा खैरी चेंगन में अपना नाम कुब्जा देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम खैरी चेंगन हर आम खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी का उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2019 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 16-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 29 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-11-29.186_gazette_2019-29_11_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-11-29.186_gazette_2019-29_11_2019.