राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
LAW DEPARTMENT
NOTICE
Shimla-2, the 27th November, 2019
No. LLR-E(9)-2/2018-Leg.—Whereas, Shri Ajeet Singh, Advocate s/o Sh. Bhuri Singh, r/o Village Dedhal, P.O. Sidhpur, Tehsil Dharampur, District Mandi, H.P. has applied for appointment of Notary Public in H.P. High Court Shimla of District Shimla under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.
187-राजपत्र/2019-30-11-2019 (8287)8288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941 Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in H.P. High Court Shimla of District Shimla.
(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English)
to the Government of Himachal Pradesh.
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LAW DEPARTMENT
NOTICE
Shimla-2, the 27th November, 2019
No. LLR-E(9)-3/2018-Leg.—Whereas, Shri Ajay Sharma, Advocate s/o Sh. M.C. Sharma, r/o Shiv Niwas below Congress Bhawan Saproon, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Solan of District Solan under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.
Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Solan of District Solan.
(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English),
to the Government of Himachal Pradesh.
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 27 मई, 2019
संख्या एफ0 एफ0 ई0-बी0-एफ0(14)-229/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
8289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्वर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 92 | डईं | 1. वन 152 2 . डईं 155 3 . ठकरेहड़ 318 4 . ओलेहड़ 322 5 . लाहड वूहला 323 6 . डेहडी 154 | 596/422/1, 458/1, 528, 539, 586/1, 587, 588/1 कित्ता : 7 5 72, 573/1, 574/1, 575/1, 2023, 2024/1, 2087/2074/1, 2075/1, 2076, 2077, 2079/1, 2080, 2081 कित्ता : 13 2 26, 772/229/1, 769/230/3, 231, 236/1, 649, 726, 727 कित्ता : 8 1 , 2, 4, 7/1/1, 9, 80/1 कित्ता : 6 1 , 2, 4/1, 11 कित्ता : 4 1 , 2/1, 273, 274/1, 275/1, 277, 278, 279, 294/280 कित्ता : 9 | 21-48-24 20-33-07 8 -66-61 3 -97-03 1 6-17-82 21-09-31 | उत्तर.-अराजी महाल डईंं द क्षिण.-सीमा महाल भाटी पूर्व.-अराजी महाल ठकरेहड़ ओलेहड़ व लाहड बूहला प श्चिम.-सीमा महाल बरसोला व डेहड़ी़ं | पालमपुर | पालमपुर | कांगड़ा़ |
| क ुल कित्ता . . 47 | 9 1-72-08 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-229/2014, dated
27th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 27th May, 2019
No. FFE-B-F(14)-229/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-8290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941 section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927); And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Division | District |
| 92 | Daien | 1. Ban 152 2 . Dain 155 3 . Thakrehar 318 4 . Oulehar 322 5 .Laharbuhla 323 6 . Dehadi 154 | 596/422/1, 458/1, 528, 539, 586/1, 587, 588/1 Kita : 7 5 72, 573/1, 574/1, 575/1, 2023, 2024/1, 2087/ 2074/1, 2075/1, 2076, 2077 2079/1, 2080, 2081 Kita : 13 2 26, 772/229/1, 769/230/3, 231, 236/1, 649, 726, 727 Kita : 8 1 , 2, 4, 7/1/1, 9, 80/1 Kita : 6 1 , 2, 4/1, 11 Kita : 4 1 , 2/1, 273, 274/1, 275/1, 277, 278, 279, 294/280 Kita : 9 | 21-48-24 2 0-33-07 8 -66-61 3 -97-03 1 6-17-82 2 1-09-31 9 | North:-Area Muhal Dain. S outh:- Boundary Muhal Bhati. East:-Area Muhal Thakrehar, Oulehar & Laharbuhla W est:- Boundary Muhal Barsola & Dehadi | Palampur | Palampur | Kangra |
| T otal Kita=47 | 1-72-08 |
By order,
Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).
8291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941 वन विभागअधिसूचना
शिमला-2, 27 मई, 2019
संख्या एफ0 एफ0 ई0-बी0-एफ0(14)-230/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्वर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 105 | नौरा | 1. ललेहड 325 2 . नौरा 336 3 . थलियाल उपरली 326 4 . थलियाल बूहली 327 | 917, 918/1, 932, 936/1, कित्ताः 4 5 10, 584 कित्ताः 2 1/1/1, 106/1, 110/1, 111/1, 507/1, 508/1, 1306/1, 1320, 1834, 1357, 1359, 1360, 1361/1, 1364 कित्ताः 14 387, 389, 390/1, 391 कित्ताः 4 | 6-56-74 2 -27-65 17-72-10 3-23-98 2 | उत्तरः-अराजी महाल ललेहड द क्षिणः- अराजी महाल थलियाल बूहली व सीमा महाल द्रमण पूर्वः-सीमा महाल बलोटा खास व भटियाडा प श्चिम ः-गैर म ुमकिन खड्ड | पालमपुर | पालमपुर | कांगड़ा़ |
| क ुल कित्ता ..24 | 9-80-47 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-230/2014, dated
27th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 27th May, 2019
No. FFE-B-F(14)-230/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
8292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| File No. | Name of Forest required to be converted into Demar- cated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Division | District |
| 105 | Noura | 1. Lalehar 325. 2 . Noura 336. 3 . Thaliyal- Uperli. 326. 4 . Thaliyal- Buhli. 327. | 917, 918/1, 932, 936/1 Kita : 4 5 10, 584 Kita : 2 1 /1/1, 106/1, 110/1, 111/1, 507/1, 508/1, 1306/1, 1320, 1348, 1357, 1359, 1360, 1361/1, 1364 Kita : 14 3 87, 389, 390/1, 391 K ita : 4 | 6-56-74 2 -27-65 1 7-72-10 3 -23-98 2 | North;-Area Muhal Lalehar. S outh:- Area Muhal Thalyal Buhli & Boundary Muhal Draman. E ast:-Boundary Muhal Blota Khas Bhatyara. W est:-Gair Mumkin Khad. | Palampur | Palampur | Kangra |
| T otal Kita .. 24 | 9-80-47 |
By order,
Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2019
संख्या एफ0 एफ0 ई0-बी0-एफ0(14)-231/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है8293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941 और उन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 106 | पट्ट | थलियाल बूहली 327 | 544/1, 591/1, 595, 596 कित्ता : 4 | 4-20-79 | उत्तरः-अराजी महाल थलियाल बूहली द क्षिणः- सीमा महाल द ्रमण व खड्ड पूर्वः-नाला प श्चिम ः सीमा महाल भटका व खड्ड | पालमपुर | पालमपुर | कांगडा़ |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-231/2014, dated
29th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th May, 2019
No. FFE-B-F(14)-231/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
8294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941 SCHEDULE| File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Division | District |
| 106 | Patt | Thaliyal- Buhli 327. | 544/1, 591/1, 595, 596 K ita : 4 | 4-20-79 | North;-Area Muhal Thaliyal Buhli. S outh:- Boundary Muhal Draman &Khad. E ast:-Nalla W est:- Boundary Muhal Bhatka & Khad. | Palampur | Palampur | Kangra |
By order,
Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2019
संख्या एफ0 एफ0 ई0-बी0-एफ0(14)-240/2014.-इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| नस्ति स ं ख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त सहित महाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | म् ुाख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 134 | कुट | 1.मकरेहड़ 169 | 945/1, 976, 977, 983/1, 1024, 1025, | 13-60-82 | उत्तरः- डी0 पी0 एफ0 सकरोटू | पालमपुर | पालमपुर कांगड़ा़ | |
| 2.बरेहड़ 168 | 1026, 1081, 1085, 1086, 1087 कित्ता : 11 2 085, 2204, 2205, 2206, 2210, 2218/1, 2219/1 कित्ता : 7 | 2 -88-16 1 | दक्षिण ः-सीमा महाल खोली प ूर्व ः-सीमा बस्ती कुट प श्चिम ः- मलकीयती रकबा | |||||
| कुल कित्ता . . 18 | 6-48-98 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-240/2014, dated
29th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th May, 2019
No. FFE-B-F(14)-240/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub- section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Division | District |
| 134 | Kut | 1. Makrehar 169. | 945/1, 976, 977, 983/1, | 13-60-82 | North:-D.P.F. Sakrotu. | Palampur | Palampur | Kangra |
| 2 . Barehar 168 | 1024, 1025, 1026, 1081, 1085, 1086, 1087 Kita : 11 2 085, 2204, 2205, 2206, 2210, 2218/1, 2219/1 Kita : 7 | 2 -88-16 1 | S outh:-Boundary Muhal Kholi. E ast:-Boundary Muhal Kut. West:-Private land | |||||
| T otal Kita..18 | 6-48-98 |
By order,
Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2019
संख्या एफ0 एफ0 ई0-बी0-एफ0(14)-242/2014.--इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;
उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| नस्ति स ख्या ं | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है। | हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र ह ैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 139 | चीड़न | चीड़न 161 | 120, 322, 740, 974, 977 ि कत्ता : 5 | 8-24-96 | उत्तरः-गैर मजरूआ रकबा द क्षिणः- मजरूआ रकबा व सड़क प ू व र्ः-मलकीयती रकबा पश्चिम ः-गैर मजरूआ रकबा | पालमपुर | पालमपुर कांगड़ा |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-242 /2014, dated
29th May, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th May, 2019
No. FFE-B-F(14)-242/2014.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of Private Persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
And whereas the Forest Land/Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has Proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the Provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal With Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Division | District |
| 139 | Chiran | Chiran 161 | 120, 322, 740, 974, 977 K ita : 5 | 8-24-96 | North:-Un- Cultivated area. S outh:- Cultivated area & Road. E ast:- Private land. W est:-Un- cultivated area. | Palampur | Palampur | Kangra |
By order,
Sd/- RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forest).
8298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941सामान्य प्रशासन विभाग
(गोपनीय एवं मंत्रीपरिषद्)
अधिसूचना
शिमला-171002, 30 नवम्बर, 2019
संख्याः जी.ए.डी.(सी.सी.) 5-2/71.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं0 5-2/71-जीएडी(सीसी)-, तारीख 25 जनवरी, 1971 द्वारा अधिसूचित दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) रूल्ज, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) रूल्ज, 1971 (158वां संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये नियम राजपत्र, (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. अनुसूची का संशोधन.--दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) रूल्ज, 1971 से संलग्न अनुसूची की क्रम संख्या 7 में, शीर्षक "FINANCE DEPARTMENT" के उप-शीर्षक "(b) Local Audit" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
"(b) HIMACHAL PRADESH STATE AUDIT DEPARTMENT".
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD(CC)5-2/71 dated 30-11-2019
as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 30th November, 2019
No. GAD(CC)5-2/71.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971 notified vide notification No. 5-2/71-GAD(CC)-dated 25th January, 1971, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971 (158th Amendment) Rules, 2019.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
8299 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 19412. Amendment of SCHEDULE.—In SCHEDULE appended to the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971, in Sl. No. 7, for sub-heading "Local Audit" of heading "FINANCE DEPARTMENT", the following shall be substituted, namely:—
"(b) HIMACHAL PRADESH STATE AUDIT DEPARTMENT.".
By order,
Sd/- Chief Secretary.
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 मुकद्दमा नं0 : तारीख दायर : अदालती आदेश 18-11-2019 33/2015 23-05-2015
श्री निक्का राम सुपुत्र श्री लाभा राम, निवासी गांव भकरेडी, तप्पा बणी, तहसील बड़सर, जिला . . वादी। हमीरपुर, हि0 प्र0
बनाम
1. श्री रोशन लाल, 2. जगत राम पिसरान श्री लाभा राम, 3. श्रीमती केसरी देवी पत्नी स्व0 श्री प्रकाश चन्द, 4. श्री यशपाल सुपुत्र स्व0 श्री प्रकाश चन्द, 5. श्री सरवन सिंह सुपुत्र श्री जगत राम, समस्त निवासी गांव भकरेडी, तप्पा बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण। नोटिस.--सह हिस्सादारान को भूमि तकसीम बारे सूचना हेतु।
श्री निक्का राम सुपुत्र श्री लाभा राम, निवासी गांव भकरेडी, तप्पा बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने अराजी खाता नं0 148, खतौनी 192, 193, नम्बरान, खसरा 1424/405, 1426/406, 585, 851, 876, 877, 894, 895, 837, 896, कित्ता-10, रकबा तादादी 0-21-78 है0 व खाता नं0 149, खतौनी नं0 194, नम्बरान खसरा 817, 1308/864, 865, 867, 868, कित्ता-5, रकबा 0-04-29, है0 टीका भकरेडी, तप्पा बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 की तकसीम हेतु इस अदालत में आवेदन-पत्र दायर किया है जोकि काफी समय से इस अदालत में लम्बित है। उक्त वर्णित प्रतिवादी नं0 4 व 5 खाता हजा में बराए हिस्सादारान कागजात माल दर्ज है परन्तु उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीका से समन की तामील न हो पा रही है। अतः प्रतिवादीगण 4 व 5 को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 18-12-2019 को सायं 2.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमी हेतु हाजर अदालत आएं। गैरहाजिर रहने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त खाता की भूमि तकसीम बारे उन्हें किसी प्रकार का एतराज/उजर न है। उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त किसी प्रकार का उजर मान्य न होगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा पर नियमानुसार आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 18-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।8300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार बडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री सुशील कुमार सुपुत्र श्री पोहलो राम, निवासी गांव मसलानां कलां, डाकघर हरसौर, तहसील . . प्रार्थी। बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती।
प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती प्रार्थी श्री सुशील कुमार सुपुत्र श्री पोहलो राम, निवासी गांव मसलानां कलां, डाकघर हरसौर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने हाजिर कार्यालय आकर दायर किया है। प्रार्थी का आवेदन है कि समस्त प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी, आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में उसके पिता नाम पोहलो राम दर्ज है परन्तु पैन कार्ड में पोहलो राम के बजाये फोहलो कुमार दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी अपने पैैन कार्ड में पिता के नाम की दुरूस्ती करवाना चाहता है।
अतः आम जनता व इलाकावासियों व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी को भी उक्त वर्णित नाम दरूस्ती बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह अपना उजर हाजिर अदालत/कार्यालय आकर दिनांक 10-12-2019 से पूर्व असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा। यदि उपरोक्त दिनांक तक आम जनता व प्रार्थीगण के परिवार की तरफ से कोई एतराज पेश न हुआ तो यह माना जाएगा कि आम जनता को उक्त वर्णित नाम दुरूस्ती बारे कोई एतराज न है। इसके उपरान्त प्रार्थी सक्षम विभाग/कार्यालय से अपने पिता के नाम की दुरूस्ती पैन कार्ड में करवा सकता है।
यह नोटिस आज दिनांक 22-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर अदालत द्वारा पारित हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, बडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
Krishan Kumar s/o Sh. Man Chand, r/o Village Ghumarin, P.O. Lambloo, Tehsil & Distt. . . Applicant. Hamirpur (H.P)
Versus
General Public
. .Respondent.
Subject.—Proclamation regarding correction of name of applicant son namely Shubham Kango.
Whereas No. 112025-B Ex-PO Krishan Kumar father of Shubham Kango, r/o Village Ghumarin, P.O. Lambloo, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) alongwith copies of Matric Certificate,8301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941 Aadhar Card of his son pertaining to his correct name i.e. SHUBHAM KANGO & his personal naval record alongwith affidavit & newspaper cutting in respect of correct name of his son SHUBHAM.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding correctness of name of applicant son, can file the objection personally in writing before this court of undersigned on or before 18-12-2019.
The objection received after will not be entertained and order will be issued for correctness of name of the applicant accordingly.
Issued today on 19-11-2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Distt. Hamirpur (H.P.).
__________
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं शादी पंजीकरण अधिकारी टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
1. श्री शम्मी कुमार पुत्र केहर सिंह, वासी टीका कलोह, डाकघर भटेड, तहसील बमसन सिथत टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
2. कोनिका पुत्री विजय कुमार सिंह हाऊस नं0-डी-343 गली नं0 57, महावीर एन्क्लेव पार्ट-3 डी0 के0 मोहन गार्डन, एस0ओ0डी0के0 मोहन गार्डन वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110059 . . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान.--प्रार्थना-पत्र बाबत विवाह पंजीकरण करने बारे।
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने दिनांक 26-06-2018 को आपस में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह किया है और आपस में पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। अब शादी को ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं। आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस शादी को पंजीकृत करने में किसी का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-12-2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा और पंचायत को नियमानुसार शादी पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 23-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।8302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941
In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Pawan Kumar s/o Shri Keshav Ram, r/o Village and P. O. Jihn, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) at present c/o Sh. Kewal Krishan s/o Sh. Hem Raj, r/o Village Fafan, P.O. Saned, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Ranjna Devi wd/o Sh. Rakesh Kumar d/o Sh. Hoshiar Singh, r/o Village Larhana, .. Applicants. P.O. Jakhyol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage.
Sh. Pawan Kumar & Smt. Ranjna Devi have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 15-11-2019 as per Hindu ritual and customs. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 26-12-2019. In case no objection is received by 26-12-2019, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 21-11-2019.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Hamirpur (H.P.).
___________
In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Keshav Chand s/o Shri Raj Kumar, r/o Village Ghaloune, P. O. Bhota, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Miss Manisha d/o Sh. Roop lal, r/o Village Bheri, P.O. and Tehsil Sarkaghat, District .. Applicants. Mandi (H.P.)
Versus
General Public
8303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941 Subject.— Notice of Intended MarriageSh. Keshav Chand & Miss Manisha have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.
Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 02-01-2020. In case no objection is received by 02-01-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 21-11-2019.
Seal.
Sd/- Marriage Officer-cum-SDM, Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती झाबू देवी पुत्री भागी हाल पत्नी श्री धनी राम, निवासी गांव व डाकघर चकुरठा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने बारे।
श्रीमती झाबू देवी पुत्री भागी हाल पत्नी श्री धनी राम, निवासी गांव व डाकघर चकुरठा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम झाबू देवी पत्नी धनी राम जन्म तिथि 30-05-1954 ग्राम पंचायत चकुरठा, फाटी बूंगा में दर्ज नहीं है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 16-12-2019 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत चकुरठा, फाटी बूंगा में इसका नाम झाबू देवी व जन्म तिथि 30-05-1954 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 15-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।8304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
रविन्दर सिंह पुत्र श्री डोले राम, निवासी गांव कलोगी, डाकघर धाउगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।
रविन्दर सिंह पुत्र श्री डोले राम, निवासी गांव कलोगी, डाकघर धाउगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम रविन्दर सिंह दर्ज है जो कि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम रजिन्दर कुमार दर्ज है जोकि गलत है, राजस्व रिकार्ड फाटी धारूगी में उसका नाम रजिन्दर कुमार की बजाए रविन्दर सिंह दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 18-12-2019 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड फाटी धारूगी में उसका नाम रविन्दर कुमार के बजाए रविन्दर सिंह दर्ज किया जाएगा।
आज दिनांक 18-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू, (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 टिकम राम पुत्र हेतू, निवासी निरमण्ड, फाटी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये मकफूद अलखबरी।
इस अदालत में टिकम राम पुत्र हेतू, निवासी निरमण्ड, फाटी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि प्रार्थी का भाई श्री वरधू राम पुत्र हेतू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 पिछले लगभग 50 साल से लापता है जिस बारे प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र भी मिसल में संलग्न किया है और प्रार्थी ने बरधू राम की इन्तकाल बरास्त बारे आवेदन किया है।
इस अदालत द्वारा मामले की छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो व सम्बन्धित पटवारी द्वारा करवाई गई। रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो निरमण्ड व पटवारी पटवार वृत्त निरमण्ड व ब्यान बाशीन्दगान की रिपोर्ट से पाया गया कि श्री वरधू राम पुत्र हेतू पिछले 50 सालों से लापता है।8305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941 इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त श्री बरधू राम पुत्र हेतू के बारे में कोई जानकारी हो या श्री बरधू राम की भूमि का इन्तकाल करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-12-2019 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त श्री बरधू राम के बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है और न ही किसी को श्री बरधू की भूमि के इन्तकाल बारे कोई एतराज है। इसके बाद श्री बरधू राम को मृत समझा जावेगा और श्री बरधू की भूमि उसके जायज वारसानों के नाम कर दी जाएगी।
आज दिनांक 20-11-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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In the Court of Sh. Raman Gharsanghi (HPS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)
In the matter of :
Mr. Pradeep Paul, aged 51 years s/o Sh. Hira Lal, r/o 384/75, Ward No. 3, Gurudwara Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Miss Lilli Unrau, aged 41 years d/o Late Mr. Heinrich Unrau, Nationality German, bearing Passport No. C7LZKNFW7, resident of Wehrstrasse, 2A, 32758, Detmold, Germany at present Prem Lal House, Ward No. 11, House No. 20/23, VPO Vashishat, Tehsil Manali, District Kullu, H. P. do hereby declare as follows:—
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Mr. Pradeep Paul, aged 51 years s/o Sh. Hira Lal, r/o 384/75, Ward No. 3, Gurudwara Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Miss Lilli Unrau, aged 41 years d/o Late Mr. Heinrich Unrau, Nationality German, bearing Passport No. C7LZKNFW7, resident of Wehrstrasse, 2A, 32758, Detmold, Germany at present Prem Lal House, Ward No. 11, House No. 20/23, VPO Vashishat, Tehsil Manali, District Kullu, H. P. have presented an application on 21-11-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of marriage can appear in this court on 21-12-2019 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the court on 21st day of November, 2019.
Seal.
Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.).
8306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : /2019 आगामी पेशी : 15-12-2019 श्री लीला मणी पुत्र स्व0 मनी राम, निवासी गांव जोरी, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी . . वादी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
वादी श्री लीला मणी पुत्र स्व0 मनी राम, निवासी गांव जोरी, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 16-11-2019 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उनके स्व0 दादा श्री जोगी राम का नाम राजस्व अभिलेख में डोले राम घरेलू दर्ज हुआ है जबकि पंचायत रिकार्ड व अन्य रिकॉर्ड में उसका नाम जोगी राम दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू-राजस्व अभिलेख में व अन्य सभी रिकार्ड में उनके स्व0 दादा का नाम जोगी राम उर्फ डोले राम दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 15-12-2019 को 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
उक्त इश्तहार : सरगाह आम पटवार खाना भवन में लगाई जाए।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : /2019 आगामी पेशी : 14-12-2019 श्री गोपाल सिंह उर्फ गजेंदर कुमार पुत्र देवी दास, निवासी गांव भदेलड़ी, महाल कोटाधार, डाकघर . . वादी। पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
वादी श्री गोपाल सिंह उर्फ गजेंदर कुमार पुत्र देवी दास, निवासी गांव भदेलड़ी, महाल कोटाधार, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 13-11-2019 को इस अदालत में8307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941 आवेदन-पत्र गुजारा है कि उनका नाम राजस्व अभिलेख में गोपाल घरेलू दर्ज हुआ है जबकि पंचायत रिकार्ड व अन्य रिकॉर्ड में उसका नाम गोपाल सिंह उर्फ गजेंदर कुमार दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू-राजस्व अभिलेख में व अन्य सभी रिकार्ड में उसका नाम श्री गोपाल सिंह उर्फ गजेंदर कुमार दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 14-12-2019 को 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
उक्त इश्तहार : सरगाह आम पटवार खाना भवन में लगाई जाए।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Smt. Madhu Kumari d/o Sh. Manohar Lal, r/o Village Chowk, P.O. Chowk, Tehsil Baldwara, District Mandi (H.P.).
2. Sh. Mohan Lal Sharma s/o Sh. Ram Pal Sharma, r/o Village & P.O. Beena, Tehsil . . Applicants.
Sundernagar, District Mandi (H.P.).
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Smt. Madhu Kumari and Sh. Mohan Lal Sharma have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-11-2019 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-12-2019. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 14-11- 2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
RAHUL CHAUHAN (HPAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).
8308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम/द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
भगत राम पुत्र निक्का राम, गांव व डाकघर मालत, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
वादी भगत राम ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फीया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र विनित (VINIT) की जन्म तिथि 27-03-2009 है जोकि ग्राम पंचायत मालत के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भगत राम के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मालत के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार में गजट में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम/द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
कुब्जा देवी पत्नी दिल्मी राम, गांव व डाकघर झोकड़, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादिया।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
वादिया कुब्जा देवी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फीया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री अनिता देवी (ANITA) की जन्म तिथि 08-05-1994 है जोकि ग्राम पंचायत झोकड़, के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुब्जा देवी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत झोकड़ के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार में गजट में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता8309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941 है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 05-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
किरपा राम पुत्र बलीया राम, गांव व डाकघर कुलग, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
वादी किरपा राम ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फीया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र आशिष (ASHISH) की जन्म तिथि 07-03-2017 है जोकि ग्राम पंचायत नौरा-बौरा के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किरपा राम के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नौरा-बौरा के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार में गजट में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 05-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
जगत सिंह पुत्र सोबा राम, ग्राम हरनाह व डाकघर मंझोली, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी।8310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. वादी जगत सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फीया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री रिजूल (RIJUL) की जन्म तिथि 05-01-2014 है जोकि ग्राम पंचायत मंझोली के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जगत सिंह के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मंझोली के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार में गजट में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 05-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 16/2019 तारीख मरजुआ : 01-11-2019 तारीख पेशी : 23-11-2019 श्री दलीप सिंह पुत्र नजरू राम, निवासी ग्राम घराडू, डाकघर कालीहट्टी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।
राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री दलीप सिंह पुत्र नजरू राम, निवासी ग्राम घराडू, डाकघर कालीहट्टी, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा घराडू में प्रार्थी का नाम दीप राम पुत्र नजरू दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल व ब्यानात वाशिनदगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम दलीप सिंह पुत्र नजरू है जो कि सही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सूिचत किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित या मौखिक तौर पर दिनांक 24-12-2019 को अपराह्नन 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज तारीख 23-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।8311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941
In the Court of Sh. Jagpal Singh Chaudhary, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar), Solan,
District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Hari Dutt s/o Sh. Shyam Dayal, r/o Village Rehun Banan, P.O. Bohli, Tehsil & District Solan, H. P.
2. Smt. Rama d/o Sh. Kali Ram, r/o V.P.O. Bhaguri, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P.
Versus
General Public
Application for Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages
Act, 1996.
Sh. Hari Dutt s/o Sh. Shyam Dayal, r/o Village Rehun Banan, P.O. Bohli, Tehsil & District Solan, H. P. and Smt. Rama d/o Sh. Kali Ram, r/o V.P.O. Bhaguri, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned that they have solemnized their marriage on 13-06-2019 according to Hindu customs. Hence their marriage may be registered under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 in Gram Panchayat Anhech, Tehsil & District Solan (H. P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the delayed registration of marriage of above persons in Gram Panchayat Anhech, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 18-12-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 19th day of November, 2019.
Seal.
JAGPAL SINGH CHAUDHARY, Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
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In the Court of Sh. Jagpal Singh Chaudhary, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar), Solan,
District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
Sh. Mahesh s/o Sh. Ram Bahadur, r/o Ashok Bhawan near Masjid, The Mall Solan, Tehsil . . Applicant. & District Solan (H. P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
8312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 नवम्बर, 2019/09 मार्गशीर्ष, 1941 Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.Sh. Mahesh s/o Sh. Ram Bahadur, r/o Ashok Bhawan near Masjid, The Mall Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of his date of birth i.e. 25-01-1999 at home Ashok Bhawan near Masjid, The Mall Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) but his date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sh. Mahesh s/o Sh. Ram Bahadur, r/o Ashok Bhawan near Masjid, The Mall Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 18-12-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 19th day of November, 2019.
Seal.
JAGPAL SINGH CHAUDHARY, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है