राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 02 दिसम्बर, 2019/11 मार्गशीर्ष, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 18th November, 2019
No. HHC/Admn.6 (20)/77-XX.— It is hereby notified for general information that the High Court of Himachal Pradesh shall remain closed for the winter vacation from January 13, 2020 to February 22, 2020 and for summer vacation from June 8, 2020 to June 12, 2020. The High Court 188-राजपत्र/2019-02-12-2019 (8313)8314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2019/11 मार्गशीर्ष, 1941 will resume its sitting from Monday the 24th February, 2020 and Monday the 15th June, 2020, after observing winter and summer vacations/gazetted holidays.
The Office of the High Court will remain open during the winter and summer vacations and will receive from parties and persons such petitions and other documents as they may choose to present. All petitions and applications falling under the civil jurisdiction of the Court, which are not of an urgent nature, will be listed after re-opening of the Court.
Urgent Criminal and Civil matters shall continue to be heard during the Vacations by the Vacation Judges.
Limitation will be regulated as per Section 4 of the Limitation Act, 1963 during the vacations / holidays.
BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 18th November, 2019
No. HHC/Admn.6 (20)/77-XX.— It is hereby notified for general information that Civil Courts in Himachal Pradesh shall remain closed for annual vacation as under:
Civil Courts in Winter Zone, comprising of Districts Shimla, Mandi, Bilaspur, Solan (Except the Courts of Additional District & Sessions Judge/Senior Civil Judge / Civil Judge, Nalagarh), Kinnaur, Kangra, (Except the Courts of Senior Civil Judges/ Civil Judges, Nurpur, Indora and Dehra), Lahaul and Spiti, Chamba, Sirmaur (Except the Courts of Senior Civil Judge/Civil Judge, Paonta Sahib) and Kullu will observe the annual vacation from January 20, 2020 to February, 15, 2020.
Civil Courts in Summer Zone comprising of Districts Una, Hamirpur and the Courts of Additional District & Sessions Judge / Senior Civil Judge / Civil Judge, Nalagarh in Solan District, Courts of Senior Civil Judges /Civil Judges, Nurpur, Indora and Dehra in Kangra District and Paonta Sahib in Sirmaur District will observe the annual vacation from June 15, 2020 to July 10, 2020.
Limitation will be regulated as per Section 4 of the Limitation Act, 1963 during the Vacations/ Holidays.
BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
8315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2019/11 मार्गशीर्ष, 1941 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001NOTIFICATION
Shimla, the 19th November, 2019
No. HHC/GAZ/14-58/75-XIV.—It is hereby notified for information of the Civil Judges concerned that the 72nd Departmental Examination under Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 will be held in the premises of the High Court, Shimla-171 001 on the following dates:—
| Date | Paper/subject | Time |
| Thursday 19-12-2019 | Criminal Law | 10:00 AM to 1:00 PM |
| Civil Law | 2:00 PM to 5:00 PM | |
| Friday 20-12-2019 | Revenue Law-I | 10:00 AM to 1:00 PM |
| Revenue Law-II | 2:00 PM to 5:00 PM | |
| Saturday 21-12-2019 | Accounts | 10:00 AM to 1:00 PM |
| Constitutional Law | 2:00 PM to 5:00 PM |
By order, Sd/- Secretary Departmental, Examination Committee.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 18th November, 2019
No. HHC/Admn.3(532)/2002.—03 days earned leave on and with effect from 13-11-2019 to 15-11-2019, with permission to prefix Gazetted Holiday on 12-11-2019, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Subhash Kumar, Court Master of this Registry.
Certified that Shri Subhash Kumar has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Subhash Kumar would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
8316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2019/11 मार्गशीर्ष, 1941 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001NOTIFICATION
Shimla, the 19th November, 2019
No. HHC/Admn.3(170)/81-III.—04 days earned leave w.e.f. 05-11-2019 to 08-11-2019 with permission to suffix Second Saturday and Sunday fell on 9th & 10th November, 2019 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Surinder Punn, Assistant Registrar of this Registry.
Certified that Shri Surinder Punn has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Surinder Punn would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 19th November, 2019
No. HHC/ Admn.3(240)/86.—12 days earned leave on and with effect from 02-12-2019 to 13-12-2019 with permission to prefix Sunday falling on 01-12-2019 and 14th & 15th December, 2019 is hereby sanctioned in favour of Shri Bhupender Gupta, Court Master of this Registry.
Certified that Shri Bhupender Gupta is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Bhupender Gupta would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 अक्तूबर, 2019
संख्याःआई0पी0एच0-बी(एफ)10-3/2019.--प्रायः यह देखने में आया है कि जबकि सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रहा है परन्तु8317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2019/11 मार्गशीर्ष, 1941 अधिकतर योजनाओं में इसका लाभ 100% किसानों द्वारा नहीं लिया जा रहा है तथा capacity utilization 50% तक ही हो पा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें अधिक से अधिक किसानों को लाने व cropping pattern change करने का काम नहीं हो सका। अतः किसानों द्वारा इन योजनाओं का पूर्ण दोहन करने व आजिविका सम्बन्धी अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि अन्य विभाग जैसे कि —षि, बागवानी, पशु पालन, मत्स्य पालन व ग्रामीण विकास भी अपना योगदान दें व किसानों को नए खेती के तरीकों का प्रशिक्षण दें ताकि किसानों की पैदावार एवम् आय में वृद्धि की जा सके।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र का पूर्ण दोहन करने व इन योजनाओं की शतप्रतिशत उपयोगिता प्राप्त करने के एवम् किसानों की आय में बढ़ौतरी करने के उद्देश्य से राज्य स्तर व जिला स्तर पर निम्न कमेटियों का गठन करते हैंः-
राज्य स्तरीय कमेटीः
अध्यक्ष 1. सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री 2. सचिव (कृषि) हि0प्र0 सरकार सदस्य 3. सचिव (बागवानी) हि0प्र0 सरकार सदस्य 4. सचिव (पशुपालन) हि0प्र0 सरकार सदस्य 5. सचिव (मत्स्य) हि0प्र0 सरकार सदस्य 6. सचिव (ग्रामीण विकास) हि0प्र0 सरकार सदस्य 7. सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0 सरकार सदस्य 8. सलाहकार योजना, हिमाचल प्रदेश सदस्य 9. सचिव (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य) सदस्य-सचिव जिला स्तरीय कमेटीः
1. उपायुक्त (सम्बन्धित जिला) अध्यक्ष 2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य सदस्य विभाग (सम्बन्धित जिला)। 3. उप निदेशक, कृषि (सम्बन्धित जिला) सदस्य 4. उप निदेशक, बागवानी (सम्बन्धित जिला) सदस्य 5. उप निदेशक, पशुपालन (सम्बन्धित जिला) सदस्य 6. उप निदेशक, मत्स्य (सम्बन्धित जिला) सदस्य 7. उप निदेशक, ग्रामीण विकास (सम्बन्धित जिला) सदस्य सदस्य 8. जिला योजना अधिकारी सदस्य 9. जिला राजस्व अधिकारी 10. अधिशाषी अभियन्ता डिजाइन सर्कल (सम्बन्धित जिला) सदस्य-सचिव 2. उपरोक्त समितियों की बैठक तीन महीने में एक बार अवश्य होगी।
3. जिला स्तरीय कमेटी अपनी हर बैठक की कार्यवाही राज्य स्तरीय कमेटी को भेेजेगी। 4. जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किए गए कार्य का अनुश्रवण राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।
5. जिला स्तरीय कमेटी उपयुक्त फसल पैटर्न का सुझाव देगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य)।8318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2019/11 मार्गशीर्ष, 1941 HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT
NOTIFICATION
Shimla-4, the 30th November, 2019
No. VS/Estt./6-62/81-II.—The Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Shimla-4, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote and appoint Sh. Rakesh Garg, Senior Reporter as Deputy Secretary (Reporting) in the pay scale of ` 15600—39100+7600/- GP+Secretariat Pay of ` 2500/- on regular basis with immediate effect.
2. He will be entitled to exercise option under clarification contained in Office Memorandum No. Fin (PR)B(7)-1/2009 dated 19-09-2009 for fixation of pay within a period of one month.
Sd/-
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 3/NT/2019 नाम दुरूस्ती 22-02-2019 26-12-2019 हरदेव सिंह बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी श्री हरदेव सिंह पुत्र जय राम, वासी महाल मन्दलयां, डाकघर निहारी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल मन्दलयां में कालीदास पुत्र जय राम दर्ज है जबकि उसका सही नाम हरदेव सिंह पुत्र जय राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके हरदेव सिंह किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत पीरसलूही का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र प्रार्थी, पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2015-16 स्थित महाल मन्दलयां, आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल की प्रतिलिपि तलवाना, ब्यानात प्रार्थी साथ संलग्न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 26-12-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 22-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।8319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2019/11 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 13/NT/2019 नाम दुरूस्ती 21-06-2019 26-12-2019 राज कुमार बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र गोपालू, वासी कटोह, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में भूमि चन्द दर्ज है जबकि उसका सही नाम राज कुमार पुत्र गोपालू है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके राज कुमार पुत्र गोपालू किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ब्यानात प्रार्थी साथ संलग्न है। अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 26-12-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 22-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत श्री संजीव कुमार (हि0प्र0से0), विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
1. अनिरूध कुमार आयु 45 वर्ष पुत्र ठाकुर दास, निवासी गांव नौण, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
. . प्रार्थीगण। 2. रीना कुमारी आयु 40 वर्ष पुत्री आत्मा राम, निवासी गांव व डाकघर सेंदू, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 13-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी,
धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।8320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2019/11 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रागपुर, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा : 8/NT/2019
ओम दत्त शर्मा बनाम समस्त जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) विवाह/जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966
नोटिस बनाम जनता।
श्री ओम दत्त शर्मा ने इस अदालत में दरख्वास्त की है कि उसकी पुत्री सुनीता कुमारी का जन्म ग्राम पंचायत मूहीं के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए। उसकी पुत्री की जन्म तिथि 20-11-1976 तथा बच्चे का जन्म गांव भटराला, उप-तहसील प्रागपुर में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे में आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-01-2020 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी़, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
---------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रागपुर, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा : 9/NT/2019
ओम दत्त शर्मा बनाम समस्त जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) विवाह/जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966
नोटिस बनाम जनता।
श्री ओम दत्त शर्मा ने इस अदालत में दरख्वास्त की है कि उसके पुत्र अंकुश शर्मा का जन्म ग्राम पंचायत मूहीं के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए। उसके पुत्र की जन्म तिथि 20-11-1984 तथा बच्चे का जन्म गांव भटराला, उप-तहसील प्रागपुर में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे में आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-01-2020 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी ़, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।8321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2019/11 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रागपुर, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा : 10/NT/2019
ओम दत्त शर्मा बनाम समस्त जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) विवाह/जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966
नोटिस बनाम जनता।
श्री ओम दत्त शर्मा ने इस अदालत में दरख्वास्त की है कि उसकी पुत्री रीना शर्मा का जन्म ग्राम पंचायत मूहीं के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए। उसके पुत्र की जन्म तिथि 09-04-1979 तथा बच्चे का जन्म गांव भटराला, उप-तहसील प्रागपुर में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे में आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-01-2020 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
----------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रागपुर, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा : 11/NT/2019
ओम दत्त शर्मा बनाम समस्त जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) विवाह/जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966
नोटिस बनाम जनता।
श्री ओम दत्त शर्मा ने इस अदालत में दरख्वास्त की है कि उसकी पुत्री सीमा शर्मा का जन्म ग्राम पंचायत मूहीं के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए। उसकी पुत्री की जन्म तिथि 03-08-1981 तथा बच्चे का जन्म गांव भटराला, उप-तहसील प्रागपुर में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे में आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-01-2020 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।8322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2019/11 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्रीमती धनवंती देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द, निवासी चकनाल, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
श्रीमती धनवंती देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द, निवासी चकनाल, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा बनोहल में मंति देवी दर्ज है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का नाम धनवंती देवी है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन के साथ आधार कार्ड, परिवार नकल व अपना हल्फिया संलग्न किया है जिसकी दुरूस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा बनोहल में अपना नाम धनवंती देवी दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम चकनाल हर आम खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरूस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-12-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 19-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
---------- ब अदालत श्री रामभज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी ग्राम दुगाना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी ग्राम दुगाना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी दादी का नाम श्रीमती मथुरा देवी पत्नी श्री मुखिया है जिनकी मृत्यु दिनांक 07-04-1992 को हो गई है। जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत दुगाना के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करवाने से छूट गया था, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। जिस बारे मूल प्रकरण जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के कार्यालय पत्र संख्याः एच0 एफ0 डब्ल्यू0-एसटी0/ बी0 एण्ड डी0/डिलेड केसिस/2019-3201, दिनांक 09-10-2019 के अन्तर्गत संस्तुति सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे अगर किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2019 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 30-12-2019 से पूर्व किसी8323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2019/11 मार्गशीर्ष, 1941 भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी ग्राम दुगाना, तहसील कमरऊ पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 19-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Surendra w/o Ram Sawroop, r/o H. No. 09, Cinema Colony, Bilaspur, Himachal Pradesh India-174001, have changed my name from Surendra to Surindra Sharma w/o Ram Sawroop.
SURINDRA SHARMA
w/o Ram Sawroop, r/o H. No. 09, Cinema Colony,
Bilaspur, Himachal Pradesh.
8324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2019/11 मार्गशीर्ष, 1941नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है