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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 197, 12 December 2019

Published 12 December 2019

Gazette no.
197
Gazetteid
197/GAZETTE/2019-12/12/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-12-12.197_gazette_2019-12_12_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th December, 2019

No. TSM-F (6)-1/2013.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to constitute a Negotiation Committee to expedite the land acquisition cases for the expansion of 197-राजपत्र/2019-12-12-2019 (8579)8580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 Shimla Airport of Villages Vdhavni (82-15-00 bigha), Kahla (36-18-00 bigha) and Gdhoi (03-08- 00 bigha) in Tehsil Kandaghat, District Solan, HP consisting of following officers:—

1. Deputy Commissioner, Solan Chairman

2. Land Acquisition Collector-cum-Sub- Member Divisional Officer (C), Kandaghat, Distt. Solan.

3. Deputy Director, Tourism, Shimla Member

4. District Revenue Officer, Solan Member

5. Concerned Tehsildar/Kanungo/Patwari Member

6. Airport Director, Shimla or his representative Member

7. Deputy Director (Tourism & CA), Solan Member-Secretary 2. The Negotiation Committee will conclude its negotiation proceedings within one month and submit its recommendation to Director, Tourism & Civil Aviation through the Deputy Commissioner, Solan.

By order Dr. SHRIKANT BALDI, Chief Secretary (Tourism & CA).

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th December, 2019

No. HHC/GAZ/14-389/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 04 days earned leave on and w.e.f. 07-12-2019 to 10-12-2019 in favour of Shri Anshul Malik, Civil Judge- cum-JM(II), Rohru, H.P.

Certified that Shri Anshul Malik is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Anshul Malik would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JM(II), Rohru, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

8581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th December, 2019

No. HHC/GAZ/14-269/2003-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days earned leave w.e.f. 20-11-2019 to 22-11-2019 in favour of Dr. Parvinder Singh Arora, Senior Civil Judge-cum-CJM, Shimla, H.P.

Certified that Dr. Parvinder Singh Arora has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Parvinder Singh Arora would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd December, 2019

No. HHC/GAZ/14-290/2006-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 02 days earned leave for 27-12-2019 and 28-12-2019 with permission to suffix Sunday falling on 29-12-2019 in favour of Shri Sidharth Sarpal, Senior Civil Judge-cum-ACJM(I), Shimla, H.P. Certified that Shri Sidharth Sarpal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sidharth Sarpal would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-ACJM(I), Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th November, 2019

No. HHC/GAZ/14-312/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 16 days earned leave on and w.e.f. 26-12-2019 to 10-01-2020 with permission to prefix gazetted holiday8582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 falling on 25-12-2019 and to suffix Second Saturday and Sunday falling on 11-01-2020 & 12-01-2020 in favour of Shri Amardeep Singh, Senior Civil Judge-cum-ACJM(I), Mandi, H.P. Certified that Shri Amardeep Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Amardeep Singh would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-ACJM(I), Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd December, 2019.

No. HHC/GAZ/14-239/99-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 12 days commuted leave on and w.e.f. 02-10-2019 to 13-10-2019 in favour of Shri Jaswant Singh, Additional District and Sessions Judge, Sirmaur at Nahan, H.P.

Certified that Shri Jaswant Singh had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave

Also certified that Shri Jaswant Singh would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Sirmaur at Nahan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमल-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-126/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

8583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के

सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल/ उप-महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 1/2010 स्वांक्यार रतनपुर 40 व 84 ि कत्ता. . 2 13-37-64 उत्तर : रतनपुर द क्षिण ः डी.पी. एफ. स्वांक्यार प ूर्व : रतनपुर प श्चिम : मान्दर मशोबरा शिमला शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-126/2019, dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-126/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

8584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal/ Up- Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 1/2010 Swan Kayar Ratan Pur 40, 84 K itta.. 2 13-37-64 North : Ratan Pur S outh : DPF Swan Kayar E ast : Ratan Pur W est : Mander Mashobra Shimla Shimla

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-127/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जाँच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम स ं ख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन मे परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल/ उप-महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल म ुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 02/2010 मल्याणा-प्रथम मल्याणा- प्रथम 516, 530, 545, 617 ि कत्ता. . 4 16-91-96 उत्तर : मल्याणा-प्रथम, मल्याणा द्वितीय द क्षिण : मल्याणा-प्रथम प ूर्व : मल्याणा-प्रथम प श्चिम : मल्याणा-प्रथम मशोबरा शिमला शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।8585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 [Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-127/2019, Dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-127/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal/Up- Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 02/2010 Malyana-I Malyana-I 516, 530, 545, 617 K itta. . 4 16-91-96 North : Malyana-I , Malyana-II S outh : Malyana-I East :Malyana-I W est : Malyana-I Mashobra Shimla Shimla

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-128/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जाँच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

8586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति स ं ख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित ं वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल/उप- महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 03/2010 जगैलडू जगैलडू 1, 182, 183, 183/1 कित्ता.. 4 14-99-57 उत्तर : चरैण, डी.पी.एफ. स्वांक्यार द क्षिण : मांजू पूव र् : बैरटी प श्चिम : जगैलड़ू मशोबरा शिमला शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-128/2019, Dated 4th

November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-128/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

8587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal / Up- Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 03/2010 Jageladu Jageladu 1, 182, 183, 183/1 K itta.. 4 14-99-57 North : Charen, DPF Sawan Kayar S outh : Manju E ast : Bairti W est : Jageladu Mashobra Shimla Shimla

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-129/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल/उप- महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 4/2010 भवाणा भवाणा 255, 261, 271 ि कत्ता. . 3 5-12-34 उत्तर : डी0पी0एफ0 जनोग दक्षिण : भवाणा पूव र् : भवाणा प श्चिम : भवाणा मशोबरा शिमला शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।8588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-129/2019, Dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-129/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal/Up- Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 4/2010 Bhawana Bhawana 255, 261, 271 K itta. . 3 5-12-34 North : DPF Janog S outh : Bhawana E ast : Bhawana W est : Bhawana Mashobra Shimla Shimla

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-130/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से8589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम स ं ख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन मे परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 5/2010 बनरेड़ू बनरेड़ू 238, 239, 268 कित्ता.. 3 10-19-76 उत्तर : बनरेडू द क्षिण : बनरेडू पूर्व : बड़फर व शरूईला प श्चिम : बनरेडू मशोबरा शिमला शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-130/2019, Dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-130/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

8590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal/ Up- Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/Up- Muhal Forest Range Forest Division District
1. 5/2010 Banredu Banredu 238, 239, 268 K itta. . 3 10-19-76 North : Banredu S outh : Banredu E ast : Badfer, Sharuila W est : Banredu Mashobra Shimla Shimla

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री सुभान अली पुत्र रहीम वक्स, निवासी गांव व डाकघर नगवांर्इं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत प्रार्थी के पुत्र व पुत्रियों के नाम व जन्म तिथियों ग्राम पंचायत नगवांई के रिकार्ड में दर्ज करने बारे।

प्रार्थी श्री सुभान अली पुत्र रहीम वक्स, निवासी गांव व डाकघर नगवांई, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र व पुत्रियों के नाम व जन्म तिथियां अज्ञानतावश/अनजान होने के कारण ग्राम पंचायत नगवांई के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुये हैः-

क्र0 संख्या नाम पिता का नाम जन्म तिथि
1. मरीना सुभान अली 07-07-2003
2. सकीना सुभान अली 19-07-2004
3. लयाकत अली सुभान अली 05-09-2005
4. नाज सुभान अली 19-12-2007
8591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941

प्रार्थी ने इस न्यायालय से प्रार्थना की है कि उनके उपरोक्त पुत्र व पुत्रियों के नाम व जन्म तिथियां दर्ज करवाने हेतु सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के उपरोक्त पुत्र व पुत्रियों के नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत नगवांई के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 22-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती तारा देवी पत्नी लीलामणी, निवासी गांव रूहडू, डाकघर व तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. .प्रार्थिनी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत प्रार्थिनी के पुत्र हरीश का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत औट के रिकार्ड में दर्ज करने बारे।

प्रार्थिनी श्रीमती तारा देवी पत्नी लीलामणी, निवासी गांव रूहडू, डाकघर व तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र हरीश का नाम व जन्म तिथि अज्ञानतावश/अनजान होने के कारण ग्राम पंचायत औट के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिनी के पुत्र की जन्म तिथि 03-12-2004 है। प्रार्थिनी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उनके पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत औट के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

प्रेम सिंह पुत्र तलवे राम, निवासी गांव फर्श, महाल फर्श, डाकघर नगवांईं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत प्रार्थी के पुत्र वलवीर का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत फर्श के रिकार्ड में दर्ज करने बारे।

प्रार्थी प्रेम सिंह पुत्र तलवे राम, निवासी गांव फर्श, महाल फर्श, डाकघर नगवांईं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र वलवीर का नाम व जन्म तिथि अज्ञानतावश/अनजान होने के कारण ग्राम पंचायत औट के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि 07-02-2006 है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उनके पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत फर्श के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 28-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Anil Kumar Bhardwaj (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Kewal Krishan s/o Narotam, r/o Daran, P.O. Nandi, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.

2. Smt. Himani Devi d/o Sh. Om Parkash, r/o Tandi, P.O. Saroa, Tehsil Chachyot, . . Applicants. District Mandi (H. P.)

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

8593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941

Shri Kewal Krishan and Smt. Himani Devi have filed an application on 02-12-2019 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 20-11-2019 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-01-2020. The objection received after 03-01-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 02-12-2019 under my hand and seal of the court.

Seal. ANIL KUMAR BHARDWAJ, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 26-12-2019 श्री जनक चन्द पुत्र श्री जोधा पुत्र कदारू, निवासी गांव तैण, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 35 ता 37 हि0 प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री जनक चन्द पुत्र श्री जोधा पुत्र कदारू, निवासी गांव तैण, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जनक चन्द है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल गोरा, गवैला, समौड में जनक सिंह दर्ज हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2019 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 26-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 समक्ष श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 26-12-2019

. . प्रार्थी। श्री जय राम पुत्र श्री धोबू राम, निवासी गांव व डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री जय राम पुत्र श्री धोबू राम, निवासी गांव व डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जय राम है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल उटपुर में जफा उपनाम जफा राम दर्ज हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 23-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 26-12-2019 श्री ओंकार सिंह उपनाम सुभाष चन्द पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी छोटी बाग (गुसैण्का), डाकघर बाग, . . प्रार्थी। तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 बराए दर्ज करने मृत्यु तिथि।

श्री ओंकार सिंह उपनाम सुभाष चन्द पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी छोटी बाग (गुसैण्का), डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती विमला देवी की मृत्यु दिनांक 05-10-1995 को हो चुकी है परन्तु प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु तिथि8595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 05-10-1995 ग्राम पंचायत बाग के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं हुई है। अब प्रार्थी ने अपनी पत्नी की मृत्यु तिथि को दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2019 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 23-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 26-12-2019 श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी गांव गुसैण्का (छोटी बाग), डाकघर बाग, तहसील . . प्रार्थी। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 35 ता 37 हि0 प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बावत नाम दरुस्ती बारे। श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी गांव गुसैण्का (छोटी बाग), डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम चुनी लाल है परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल गुसैण्का में चुणू दर्ज हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2019 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 22-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा 3(3)

तारीख पेशी : 26-12-2019 उर्मिला देवी पुत्री निवलू राम, गांव गरलोग, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 1969.

हरगाह एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 15-03-1961 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म/मृत्यु पंचायत कुन्नु में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 26-12-2019 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 28-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा 13(3)

तरीख पेशी : 26-12-2019 व्यासा देवी पत्नी श्री कश्मीर सिंह, गांव कुलान्दर, डाकघर द्रंग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। आवेदन पत्र.--पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण 1969.

हरगाह एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसके बेटे का जन्म दिनांक 15-12-1999 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म/मृत्यु पंचायत पाली में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया8597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 26-12-2019 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 28-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा 13(3)

तरीख पेशी : 26-12-2019 व्यासा देवी पत्नी श्री कश्मीर सिंह, गांव कुलान्दर, डाकघर द्रंग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। आवेदन पत्र.--पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 1969.

हरगाहएतद्‌ द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसकी बेटी का जन्म दिनांक 23-11-2001 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म/मृत्यु पंचायत पाली में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 26-12-2019 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 28-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 26-12-2019 गुरदयाल सिंह पुत्र नारायण, गांव सिल्हीखड, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।8598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरूस्त करने बारे। आवेदक गुरदयाल सिंह पुत्र नारायण, गांव सिल्हीखड, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कुफरी के रिकार्ड में गुरदयाल सिंह है जबकि महाल सिल्हीखड के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुरतीया ही दर्ज हुआ है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उस का नाम सुरतीया के स्थान पर ऊर्फ सुरतीया दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 28-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 26-12-2019 खुशाल चन्द पुत्र भूपे राम, गांव व्रज, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरूस्त करने बारे।

आवेदक खुशाल चन्द पुत्र भूपे राम, गांव व्रज, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत वडीधार के रिकार्ड में खुशाल चन्द है जबकि महाल गजौण के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम कुशाल चन्द ही दर्ज हुआ है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उस का नाम कुशाल चन्द के स्थान पर खुशाल चन्द दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 28-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 26-12-2019

. . प्रार्थिया। मधु शर्मा पत्नी स्व0 श्री प्रकाश चन्द, निवासी साहल, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरूस्त करने बारे।

आवेदिका मधु शर्मा पत्नी स्व0 श्री प्रकाश चन्द, निवासी साहल, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कुन्नु के रिकार्ड में मधु शर्मा है जबकि महाल साहल के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम मधु ही दर्ज हुआ है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदिका ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उस का नाम मधु के स्थान पर मधु शर्मा दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 28-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 26-12-2019 लैहणु राम पुत्र भलखू राम, गांव लागधार, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरूस्त करने बारे। 8600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 आवेदक लैहणु राम पुत्र भलखू राम, गांव लागधार, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कुफरी के रिकार्ड में लैहणु राम है जबकि महाल लागधार के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम शेर सिंह दर्ज हुआ है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उस का नाम शेर सिंह के स्थान पर लैहणु राम उर्फ शेर सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 28-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 26-12-2019

. . प्रार्थिया। आयुषी शर्मा पुत्री स्व0 श्री प्रकाश चन्द, निवासी साहल, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरूस्त करने बारे।

आवेदिका आयुषी शर्मा पुत्री स्व0 श्री प्रकाश चन्द, निवासी साहल, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कुन्नु के रिकार्ड में आयुषी शर्मा है जबकि महाल साहल के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम आयुषी ही दर्ज हुआ है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदिका ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उस का नाम आयुषी के स्थान पर आयुषी शर्मा दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह ईश्तहार आज दिनांक 28-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 26-12-2019

. . प्रार्थिया। मधु शर्मा पत्नी स्व0 श्री प्रकाश चन्द, निवासी साहल, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरूस्त करने बारे।

आवेदिका मधु शर्मा पत्नी स्व0 श्री प्रकाश चन्द, निवासी साहल, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके बेटे का नाम ग्राम पंचायत कुन्नु के रिकार्ड में अभय शर्मा है जबकि महाल साहल के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम अभय ही दर्ज हुआ है, जो गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदिका ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके बेटे का नाम अभय के स्थान पर अभय शर्मा दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-12-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 28-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी व नायब तहसीलदार जांगला, जिला शिमला, (हि0 प्र0)

श्री चुरंजी लाल पुत्र स्व0 श्री दिला राम, निवासी गांव व डाकघर टोडसा, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

हरगाह हजा में श्री चुरंजी लाल पुत्र स्व0 श्री दिला राम, निवासी गांव व डाकघर टोडसा, उप-तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में दायर किया है तथा अनुरोध किया है कि उसका भाई तारा चन्द वर्ष 1997 से घर से लापता है जिसको काफी तालाश करने पर आज तक उसका कोई पता न चल पाया है। उसने यह भी प्रार्थना की है कि उसकी कोई सन्तान न थी और उसके नाम की भूमि अराजी कागजात माल दर्ज है। गुमशुदा होने बारे उन्होंने पुलिस में F.I.R. भी दर्ज कर रखी है और अनुरोध किया है कि श्री तारा चन्द की भूमि का इन्तकाल मकबूल उल-खबरी तस्दीक कर दिया जाये। 8602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 अतः जनसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूिचत किया जाता है कि जिस किसी को उपरोक्त इन्तकाल तस्दीक करने में एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2019 अपराहन तक अपना लिखित उजर असालतन या वकालतन इस न्यायालय में प्रस्तुत करें अन्यथा इस अवधी के गुजर जाने पर मकबूल-उल-खबरी का इन्तकाल तस्दीक कर दिया जाएगा।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जांगला, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0

वाद संख्या : 7-IX-2019 तारीख दायर : 03-06-2019 अग्रिम तारीख पेशी : 03-01-2020 कुमारी रचना, रिचा, भारती पुत्रियां व श्रीमती रूपा पत्नी स्व0 श्री कुलदेव, निवासी महाल बसन्तपुर, . . प्रार्थीगण। परगना बडाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

सर्व श्रीमती रंजना, मृदुला, अनुपम आदि, निवासी महाल बसन्तपुर, परगना बडाबल, तहसील सुन्नी, . . प्रत्यार्थीगण। जिला शिमला, हि0 प्र0

विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम दावा खाता/खतौनी नं0 107/132, 108/33-137, 109/138-139 व 110/140, 147, कुल कित्ता-81, रकबा तादादी 02-21-55 है0 स्थित महाल बसन्तपुर, परगना बडाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा बसन्तपुर, परगना बडाबल, तहसील सुन्नी की तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रत्यार्थीगण श्रीमती मृदुला पुत्री धर्मावती, भक्ति प्रकाश, ओम प्रकाश, पुत्र हेम चन्द, काहन चन्द, शिव राजन पुत्र मदन, राकेश, कमल प्रकाश पुत्र व श्रीमती शकुन्तला पत्नी स्व0 श्री दिवाकर, श्रीमती प्रेमलता, तृप्ता पुत्रियां मदन, श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व0 श्री उमादत्त, कुमारी सपना पुत्री व श्रीमती नीलम पत्नी स्व0 श्री गोपाल कृष्ण श्रीमती सुदेश सुजाता पुत्रियां हेत राम, चन्द्र मोहन, जयपाल पुत्र भास्करानन्द, श्रीमती आशा, दिनेश पुत्रियां व श्रीमती सुभद्रा पत्नी स्व0 श्री लाल चन्द श्रीमती दीपिका, ज्योतिका, शिवानी पुत्रियां राजेन्द्र कुमार, तपेश कुमार, संजय कुमार पुत्र व श्रीमती सुरक्षा, रंजना, सीमा पुत्रियां व श्रीमती सत्या पत्नी स्व0 श्री रघुवीर चन्द, रोहन पुत्र व श्रीमती रश्मि पुत्री व श्रीमती सतीश चन्द, कृष्ण कुमार, विजय कुमार पुत्र व श्रीमती दमयन्ती, प्रेम लता, निर्मला पुत्रियां व श्रीमती रोशनी देवी पत्नी स्व0 श्री देवी चन्द, दिनेश कुमार, कमल कुमार पुत्र व श्रीमती कान्ता, शान्ता, सुनीता पुत्रियां ईश्वर दत्त, निवासी महाल बसन्तपुर, परगना बडाबल को उनके वर्तमान पते पर बार-बार समन जारी किये गये लेकिन समनाें की तामील नहीं हो पा रही है। अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण यकीन हो चुका है कि उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पाएगी।8603 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 03-01-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकते हैं अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23-11-2019 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sh. Arun Kumar, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,

District Shimla, H. P.

Shri Ranbir Singh s/o Shri Kessar Singh, r/o Village Kotangan, P.O. Thraroch, Tehsil . . Applicant. Nerwa, District Shimla, H.P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Ranbir Singh s/o Shri Kessar Singh, r/o Village Kotangan, P.O. Thraroch, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.has preferred an application to the undersigned for registration of name of his/her son/Daughter namely Mr. VISHAL whose dates of birth (28-11-2002) & Miss Saloni (05-10-2008 in the Gram Panchayat Tharoch, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P. Therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/hers objection in writing in this court on or before 02-01-2020 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 02-12-2019.

Seal.

ARUN KUMAR,

Executive Magistrate,

Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

8604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 दिसम्बर, 2019/21 मार्गशीर्ष, 1941

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 12 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-12-12.197_gazette_2019-12_12_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-12-12.197_gazette_2019-12_12_2019.