राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 6th December, 2019
No. HHC/Admn.16 (13) 74-IX.— Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & 200-राजपत्र/2019-17-12-2019 (8667)8668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Santosh Bala, Advocate, Shimla as Oath Commissioner at District Courts, Chakkar, Shimla for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd December, 2019
No. HHC/Admn.16 (22)75-V.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1)(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Shashi Kant, Advocate, Sarahan as Oath Commissioner at Sarahan, Distt. Sirmaur, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th November, 2019
No. HHC/Admn. 3(532)/2002.—01 day's earned leave i.e. for 16-11-2019, with permission to suffix Sunday fell on 17-11-2019 (extended period), is hereby sanctioned, ex post facto, in favour of Shri Subhash Kumar, Court Master of this Registry.
Certified that Shri Subhash Kumar has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Subhash Kumar would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
8669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001NOTIFICATION
Shimla, the 27th November, 2019
No. HHC/Estt. 3(515)/2001.—07 days earned leave w.e.f. 30-10-2019 to 05-11-2019 with permission to prefix Sunday and Deepawali holidays fell w.e.f. 27th to 29th October, 2019 is hereby sanctioned, ex post facto, in favour of Shri C.M.Thakur, Secretary of this Registry.
Certified that Shri C. M. Thakur has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri C.M.Thakur would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 27th November, 2019
No. HHC/ Estt. 3(509)/2000-I.—02 days commuted leave for 15-11-2019 and 16-11-2019 with permission to suffix Sunday fell on 17-11-2019 is hereby sanctioned, ex post facto, in favour of Shri Subhash Chand Sharma, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Subhash Chand Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Subhash Chand Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Vidyut Aayog Bhawan, SDA Complex, Block-37, Kasumpti, Shimla-171009 Tel No. 0177-2627263, 2627907, 2627908 Fax. No.0177-2627162 E-mail: [email protected] Website: http://www.hperc.org
NOTIFICATION
Dated, the 13th December, 2019
No. HPERC-438-Supply Code.—In partial modification of Notification No. HPERC/438 (Supply Code) dated 22-03-2016 and in exercise of the powers conferred under clause 1.3 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Supply Code, 2009, the Himachal Pradesh Regulatory8670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 Commission hereby reconstitutes the Electricity Supply Code Review Panel, comprising of the following:—
| Sl. No. | Name & Designation | Representing from | |
| 1. | The Director (Operation) HPSEBL, Vidyut Bhawan Shimla-171004 (H.P.). | Distribution Licensee | Chairman |
| 2. | The Executive Director (Technical) HPERC, Kasumpti, Shimla-171009 (H.P.). | HPERC | Convener |
| 3. | The Chief Engineer (Commercial) HPSEBL, Vidyut Bhawan, Shimla-171004 (H.P.). | Distribution Licensee | Member |
| 4. | The General Manager (Projects) HPPTCL, Himfed Bhawan, Below Old MLA's Quarter, Panjri, Shimla-171005 (H.P.). | STU | Member |
| 5. | The Superintending Engineer (P&I), Unit-II, I&PH Department, Jal Bhawan, Kasumpti, Shimla-171009 (H.P.). | Non domestic/ non- commercial/ water & irrigation consumers | Member |
| 6. | The Superintending Engineer Electrical Circle, HPPWD, Kasumpti, Shimla-171009 (H.P.). | Non-domestic/ non- commercial consumers | Member |
| 7. | The Consumer's Representative | Domestic Consumers | Member |
| 8. | The Convener, Power Panel, CIL Himachal Pradesh State Council Confederation of Indian Industry (CII), Sector-31-A, Chandigarh- 160030. | Bulk Consumers | Member |
| 9. | The Senior Vice President, Himalayan Power Producers Association, B-7, Sector-1, Phase-1, Main Road, New Shimla-171009 (H.P.). | Generator | Member |
| 10. | The Vice President and the Chairman, Power Committee of BBN Industries Association, C/o Single Window Clearing Agency, Industrial Area, Baddi, District Solan-173205 (H.P.). | Industrial Consumers | Member |
| 11. | The Chief Manager (E&I) C/o ACC Limited, PO Barmana, District Bilaspur-174013 (H.P.). | Open Access Consumers/ Bulk Consumers | Member |
| 12. | The President, Shimla Hotel & Restaurant Association, Hotel Devicos, 5, The Mall, Shimla-1. | Commercial Consumers | Member |
| 13. | The DGM(Projects), M/s Vardhman Textiles Ltd., Sai Road, Baddi-173205(H.P.) | Industrial Consumers | Member |
| 14. | The General Manager(Electrical), Ambuja Cements Ltd., PO Darlaghat, Teh. Arki, Distt. Solan-171102 (H.P.) | Industrial Consumers | Member |
1. The Chairman of the Electricity Supply Code Review Panel shall hold office as such for a period of two years and its all other members shall hold office by the virtue of position held by them in their respective organization until changed/replaced by the respective organization/consumers group.
2. A member of the Electricity Supply Code Review Panel, who is a government officer or an employee/officer of any government instrumentality or of any Public Sector Undertaking, shall draw Travelling Allowance and Daily Allowance from his/her parent department or organization.
3. A member of Electricity Supply Code Review Panel, other than those referred to under sub-para(2), shall be paid sitting fee of Rs. 500/- per meeting and TA and DA at the rates admissible, in the State Government to its Grade-I Officers.
By order of the Commission Sd/- Secretary.
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला -2, 4 नवम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-141/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल/उप- महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 33/2014 | गुसान-प्रथम | गुसान, | 17, 18, 41, 42, 43, 71, 72, 373, 374 कित्ता.. 9 | 22-94-79 उत्तर : मैहली दक्षिण : गुसान प ू र्व : गुसान प श्चिम : गुसान | मशोबरा | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।8672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-141/2019, dated
4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th November, 2019
No. FFE-B-F(14)-141/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal / Up- Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up- Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 33/2014 | Gusan-I | Gusan | 17, 18, 41, 42, 43, 71, 72, 373, 374 K itta. . 9 | 22-94-79 North : Mehali | S outh : Gusan East : Gusan W est : Gusan | Mashobra | Shimla | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-142/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से8673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल/ उप- महाल का नाम | खसरा नम्बर | ह ैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 34/2014 | मझार | मझार | 28, 61, 65, 66, 67, 68, 69 ि कत्ता. . 7 | 5-08-10 उत्तर : मझार | द क्षिणः मझार पूर्व ः मझार पश्चिम : मझार | मशोबरा | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-142/2019, dated
4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th November, 2019
No. FFE-B-F(14)-142/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
8674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal/ Up- Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 34/2014 | Majhar | Majhar | 28, 61, 65, 66, 67, 68, 69 K itta. . 7 | 5-08-10 | North : Majhar South : Majhar E ast : Majhar W est : Majhar | Mashobra | Shimla | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-143/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेष के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।8675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल/उप- महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/ उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 35/2014 | कवालग | कवालग | 854, 859 ि कत्ता. . 2 | 6-92-55 | उत्तर : कवालग दक्षिणः कवालग प ू र्व ः कवालग प श्चिमः कवालग | मशोबरा | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-143/2019, dated
4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th November, 2019
No. FFE-B-F(14)-143/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal/ Up- Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up- Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 35/2014 | Kawalag | Kawalag | 854, 859 K itta. .2 | 6-92-55 | North : Kawalag South : Kawalag East : Kawalag West : Kawalag | Mashobra | Shimla | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH Additional Chief Secretary (Forests).
8676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-144/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति स ं ख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | मुहाल/उप- मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 36/2014 पुजारली-प्रथम | पुजारली | 31, 32, 33, 36 ि कत्ता. . 4 | 7-42-54 | उत्तर ः ढमेची दक्षिण ः नई प ू र्व ः पुजारली पश्चिम : पुजारली | मशोबरा | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-144/2019, dated
4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th November, 2019
No. FFE-B-F(14)-144/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
8677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal/ Up- Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 36/2014 | Pujarli-I | Pujarli | 31, 32, 33, 36 K itta. . 4 | 7-42-54 | North : Dhamechi South : Nai E ast : Pujarli W est : Pujarli | Mashobra | Shimla | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-145/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।8678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल/उप- महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 37/2014 | बड़ागांव-प्रथम | बड़ागांव | 932, 933, 934/1, 934/2, 1038 ि कत्ता. . 5 | 7-93-06 उत्तर : बड़ागांव, पट्टी दक्षिण : सरघीन, बड़ागांव प ू र्व ः सरघीन प श्चिम : बड़ागांव | मशोबरा | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-145/2019, dated
4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th November, 2019
No. FFE-B-F(14)-145/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section 29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal / Up- Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 37/2014 | Baragaon -I | Baragaon | 932, 933, 934/1, 934/2, 1038 K itta. . 5 | 7-93-06 | North : Baragaon, Patti South : Sarghin, Baragaon East : Sarghin West : Baragaon | Mashobra | Shimla | Shimla |
By order, RAM SUBHAG SINGH Additional Chief Secretary (Forests).
8679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयअधिसूचना
दिनांक, 11 दिसम्बर, 2019
संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-34/2019.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (विनियोग संख्यांक 4) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 20) जो आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।
हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।
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2019 का विधेयक संख्यांक 20 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2019
खण्डों का क्रम
खण्ड :
1. संक्षिप्त नाम।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 703,08,49,191 की और राशि प्राधिकृत करना।
3. विनियोग।
अनुसूची।
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2019 का विधेयक संख्यांक 20 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2019
(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)
हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2012-13 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1 . संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2019 है। 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 703,08,49,191 की और राशि प्राधिकृत करना.--हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ` 703,08,49,191 (सात सौ तीन करोड़, आठ लाख, उनचास 8680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 हजार, एक सौ इक्यानवे रुपए) है, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी। 3. विनियोग.--इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।
अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)
| मांग स ं ख्या | सेवाएं और प्रयोजन | निम्नलिखित राशियों से अनधिक | ||
| विधान सभा द्वारा दत्तमत ` | संचित निधि पर प्रभारित ` | कुल ` | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | विधान सभा (राजस्व) | 12,35,111 | — | 12,35,111 |
| 02 | राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद् (राजस्व) | 21,07,455 | 5,84,354 | 26,91,809 |
| 03 | न्यायिक प्रशासन (राजस्व) (पूंजीगत) | — 2,47,857 | 6,17,586 — | 6,17,586 2,47,857 |
| 10 | लोक निर्माण-सड़कें, (राजस्व) पुल व भवन | 35,56,94,297 | — | 35,56,94,297 |
| 11 | कृषि (पूंजीगत) | 3,66,068 | — | 3,66,068 |
| 13 | सिंचाई, जलापूर्ति एवं ं(राजस्व) स्वच्छता (पूंजीगत) | 285,20,86,887 18,21,39,146 | — — | 285,20,86,887 18,21,39,146 |
| 14 | पशु पालन, दुग्ध विकास (राजस्व) एवं मत्स्यपालन | 4,60,31,296 | — | 4,60,31,296 |
| 18 | उद्योग, खनिज, आपूर्ति (पूंजीगत) एवं सूचना प्रौद्योगिकी | 6,99,61,800 | — | 6,99,61,800 |
| 19 | सामाजिक न्याय एवं (राजस्व) अधिकारिता | 1,15,35,704 | — | 1,15,35,704 |
| 21 | सहकारिता (पूंजीगत) | 10,56,87,000 | — | 10,56,87,000 |
| 23 | विद्युत विकास (पूंजीगत) | 87,53,18,000 | — | 87,53,18,000 |
| 29 | वित्त (राजस्व) (पूंजीगत) | — — | 73,06,13,247 179,66,23,383 | 73,06,13,247 179,66,23,383 |
| कुल (राजस्व) (पूंजीगत) | 326,86,90,750 123,37,19,871 | 73,18,15,187 179,66,23,383 | 400,05,05,937 303,03,43,254 | |
| कुल जोड़. . | 450,24,10,621 | 252,84,38,570 | 703,08,49,191 |
उद्देश्यों और कारणों का कथन
तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति ने अपनी 16वीं रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान उपगत अधिक व्यय को विनियमित करने की सिफारिश की है, तद्नुसार यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में राज्य की संचित निधि में से उक्त8681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 वित्तीय वर्ष में अनुदान और विनियोग से अधिक व्ययों की बाबत किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित किया जा रहा है।
(जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। धर्मशाला : तारीख : दिसम्बर, 2019
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
BILL NO. 20 OF 2019
THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION
(NUMBER 4) BILL, 2019
ARRANGEMENT OF CLAUSES
Clauses :
1. Short title.
2. Authorisation of a further sum of ` 703,08,49,191 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2012-13.
3. Appropriation.
THE SCHEDULE.
____________
Bill No. 20 of 2019
THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION
(NUMBER 4) BILL, 2019
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL
to authorise appropriation of certain sums out of the Consolidated Fund of the State of
Himachal Pradesh to meet out the amount spent on the certain services for the financial year 2012-
13 in excess of the amount authorized or granted for those services in that year.
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 4) Act, 2019.
8682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 19412. Authorization of a further sum of ` 703,08,49,191 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2012- 13.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to the sum of ` 703,08,49,191 (Seven hundred three crore, eight lakh, forty nine thousand, one hundred ninety one rupees only) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of THE SCHEDULE during the financial year 2012-13 in excess of the amount authorized or granted for those services in that year.
3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the financial year 2012-13.
THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)
| Demand No. | Services and purposes | Sums not exceeding | ||
| Voted by the Legislative Assembly ` | Charged on the Consolidated Fund ` | Total ` | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Vidhan Sabha (Revenue) | 12,35,111 | — | 12,35,111 |
| 02 | Governor and Council (Revenue) of Ministers | 21,07,455 | 5,84,354 | 26,91,809 |
| 03 | Administration of (Revenue) Justice (Capital) | — 2,47,857 | 6,17,586 — | 6,17,586 2,47,857 |
| 10 | Public Works-Roads, (Revenue) Bridges and Buildings | 35,56,94,297 | — | 35,56,94,297 |
| 11 | Agriculture (Capital) | 3,66,068 | — | 3,66,068 |
| 13 | Irrigation, Water (Revenue) Supply and Sanitation (Capital) | 285,20,86,887 18,21,39,146 | — — | 285,20,86,887 18,21,39,146 |
| 14 | Animal Husbandry, (Revenue) Dairy Development and Fisheries | 4,60,31,296 | — | 4,60,31,296 |
| 18 | Industries, Minerals, (Capital) Supplies and Information Technology | 6,99,61,800 | — | 6,99,61,800 |
| 19 | Social Justice and (Revenue) Empowerment | 1,15,35,704 | — | 1,15,35,704 |
| 21 | Co-operation (Capital) | 10,56,87,000 | — | 10,56,87,000 |
| 23 | Power Development (Capital) | 87,53,18,000 | — | 87,53,18,000 |
| 29 | Finance (Revenue) (Capital) | — — | 73,06,13,247 179,66,23,383 | 73,06,13,247 179,66,23,383 |
| Total Revenue | 326,86,90,750 | 73,18,15,187 | 400,05,05,937 | |
| Capital | 123,37,19,871 | 179,66,23,383 | 303,03,43,254 | |
| Grand Total | 450,24,10,621 | 252,84,38,570 | 703,08,49,191 |
The Public Accounts Committee of the thirteenth Vidhan Sabha in its 16th report has recommended to regularize the excess expenditure incurred during the financial year 2012-13. Accordingly, this Bill is being introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State for the moneys further required to meet out the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations in the said financial year.
The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.
DHARAMSHALA:
THE DECEMBER, 2019
___________
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
दिनांक 11 दिसम्बर, 2019
संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-34/2019.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 19) जो आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।
हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।
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2019 का विधेयक संख्यांक 19 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019
खण्डों का क्रम
खण्ड :
1. संक्षिप्त नाम। 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 752,50,58,269 की और राशि प्राधिकृत करना।
3. विनियोग। अनुसूची।8684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 2019 का विधेयक संख्यांक 19
हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019
(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)
हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2011-12 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2019 है।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 752,50,58,269 की और राशि प्राधिकृत करना.--हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ` 752,50,58,269 (सात सौ बावन करोड़, पचास लाख, अट्ठावन हजार, दो सौ उनहत्तर रुपए) है, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी।
3. विनियोग.--इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।
अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)
| मांग संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | निम्नलिखित राशियों से अनधिक | ||
| विधान सभा द्वारा दत्तमत ` | संचित निधि पर प्रभारित ` | कुल ` | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूंजीगत) | 2,00,000 | — | 2,00,000 |
| 10 | लोक निर्माण-सड़कें, (राजस्व) पुल एवं भवन | 221,98,89,300 | — | 221,98,89,300 |
| 13 | सिंचाई, जलापूर्ति व (राजस्व) स्वच्छता | 350,70,92,616 | — | 350,70,92,616 |
| 15 | योजना एवं पिछड़ा (पूंजीगत) क्षेत्र उप-योजना | 39,06,18,281 | — | 39,06,18,281 |
| 21 | सहकारिता (पूंजीगत) | 1,77,841 | — | 1,77,841 |
| 23 | विद्युत विकास (पूंजीगत) | 112,23,31,000 | — | 112,23,31,000 |
| 29 | वित्त (पूंजीगत) | — | 28,47,49,231 | 28,47,49,231 |
| कुल (राजस्व) | 572,69,81,916 | — | 572,69,81,916 | |
| (पूंजीगत) | 151,33,27,122 | 28,47,49,231 | 179,80,76,353 | |
| कुल जोड़ | 724,03,09,038 | 28,47,49,231 | 752,50,58,269 |
तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान उपगत अधिक व्यय को विनियमित करने की सिफारिश की है, तद्नुसार यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में राज्य की संचित निधि में से उक्त वित्तीय वर्ष में अनुदान और विनियोग से अधिक व्ययों की बाबत किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित किया जा रहा है।
(जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। धर्मशाला : तारीखः दिसम्बर, 2019
______________
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
BILL NO. 19 OF 2019
THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION
(NUMBER 3) BILL, 2019
ARRANGEMENT OF CLAUSES
Clauses :
1. Short title.
2. Authorisation of a further sum of ` 752,50,58,269 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2011-12.
3. Appropriation.
THE SCHEDULE.
____________
Bill No. 19 of 2019
THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION
(NUMBER 3) BILL, 2019
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL
to authorise appropriation of certain sums out of the Consolidated Fund of the State of
Himachal Pradesh to meet out the amount spent on the certain services for the financial year 2011-
12 in excess of the amount authorized or granted for those services in that year.
8686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 3) Act, 2019.
2. Authorization of a further sum of ` 752,50,58,269 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2011-12.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to the sum of ` 752,50,58,269 (Seven hundred fifty two crore, fifty lakh, fifty eight thousand, two hundred sixty nine rupees only) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of THE SCHEDULE during the financial year 2011-12 in excess of the amount authorized or granted for those services in that year.
3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the financial year 2011-12.
THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)
| Demand No. | Services and purposes | Sums not exceeding | ||
| Voted by the Legislative Assembly ` | Charged on the Consolidated Fund ` | Total ` | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | Health and Family Welfare (Capital) | 2,00,000 | — | 2,00,000 |
| 10 | Public Works-Roads, (Revenue) Bridges and Buildings | 221,98,89,300 | — | 221,98,89,300 |
| 13 | Irrigation, Water (Revenue) Supply and Sanitation | 350,70,92,616 | — | 350,70,92,616 |
| 15 | Planning and Backward (Capital) Area Sub-Plan. | 39,06,18,281 | — | 39,06,18,281 |
| 21 | Co-operation (Capital) | 1,77,841 | — | 1,77,841 |
| 23 | Power Development (Capital) | 112,23,31,000 | — | 112,23,31,000 |
| 29 | Finance (Capital) | — | 28,47,49,231 | 28,47,49,231 |
| Total Revenue | 572,69,81,916 | — | 572,69,81,916 | |
| Capital | 151,33,27,122 | 28,47,49,231 | 179,80,76,353 | |
| Grand Total | 724,03,09,038 | 28,47,49,231 | 752,50,58,269 |
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Public Accounts Committee of the thirteenth Vidhan Sabha in its 15th report has recommended to regularize the excess expenditure incurred during the financial year 2011-12. Accordingly, this Bill is being introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article8687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State for the moneys further required to meet out the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations in the said financial year.
The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.
DHARAMSHALA:
THE DECEMBER, 2019
__________
HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla–171004, the 17th December, 2019
No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2018.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 16th December, 2019 is hereby published for general information:—
''मैं, बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के सप्तम् सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं।
बंडारू दत्तात्रेय,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''
By order:-
YASH PAUL SHARMA, Secretary, H. P. Vidhan Sabha.
हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा
अधिसूचना
शिमला-171004, 17 दिसम्बर, 2019
सं0 वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2018.--राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-- 8688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 ''मैं, बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के सप्तम् सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं।
बंडारू दत्तात्रेय,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''
आदेश द्वाराः-
यशपाल शर्मा,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।
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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती Shailja Sharma w/o Sh. Rakesh Sharma, r/o Village Pantehar and P.O. Ghirtholi, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत बैजनाथ-पपरोला
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्रीमती Shailja Sharma w/o Sh. Rakesh Sharma, r/o Village Pantehar and P.O. Ghirtholi, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की Surbhi Sharma का जन्म दिनांक 23-10-2005 को महाल पन्तेहड़ में हुआ था, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Chokas Ram s/o Sh. Thanu Ram, r/o Village Kumbharda, P.O. Harer, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम8689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 आम जनता ग्राम पंचायत हरेड़ प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Chokas Ram s/o Sh. Thanu Ram, r/o Village Kumbharda, P.O. Harer, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती Pankho Devi की मृत्यु दिनांक 07-01-2008 को महाल कुम्हारडा में हुई थी, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Ram Lal s/o Sh. Bhokhi Ram, r/o Village and P.O. Taragarh, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत अवैरी
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Ram Lal s/o Sh. Bhokhi Ram, r/o Village and P.O. Taragarh, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के Gaurav का जन्म दिनांक 25-08-2005 को गांव तारागढ़ में हुआ था, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।8690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Tulku Pema Lodoe s/o Phurpa, r/o House No. 3, Nangchen Division, Tibetan Colony Chougan, P.O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत चौगान
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Tulku Pema Lodoe s/o Phurpa, r/o House No. 3, Nangchen Division, Tibetan Colony Chougan, P.O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके भतीजे Tulku Kungzang का जन्म दिनांक 05-05-1972 को महाल चौगान में हुआ था, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-12-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत भेठ झिकली
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Phende Zangpo Sherpa s/o Mr. Pema Serpa, r/o House No. 170/2, Tibetan Craft Community, Tashi Jong, P.O. Bheth Jhikli, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी चचेरी बहन Nyima Dolma का जन्म दिनांक 15-12-1972 को महाल भेठ झिकली में हुआ था, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।8691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 आज दिनांक 30-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Nyidon Chonjor s/o Mr. Rinzin Namgyal, r/o Tibetan Craft Community, Tashi Jong, P.O. Bheth Jhikli, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत भेठ झिकली
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Nyidon Chonjor s/o Mr. Rinzin Namgyal, r/o Tibetan Craft Community, Tashi Jong, P.O. Bheth Jhikli, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके चचेरे भाई Kunchok Tenphel का जन्म दिनांक 25-06-1980 को महाल भेठ झिकली में हुआ था, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत भेठ झिकली
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।8692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 श्री Phende Zangpo Sherpa s/o Mr. Pema Sherpa, r/o House No. 170/2, Tibetan Craft Community, Tashi Jong, P.O. Bheth Jhikli, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी चचेरी बहन Dolma Keither का जन्म दिनांक 16-07-1981 को महाल भेठ झिकली में हुआ था, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Nyidon Chonjor s/o Mr. Rinzin Namgyal, r/o Tibetan Craft Community, Tashi Jong, P.O. Bheth Jhikli, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत भेठ झिकली
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Nyidon Chonjor s/o Mr. Rinzin Namgyal, r/o Tibetan Craft Community, Tashi Jong, P.O. Bheth Jhikli, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके चचेरी बहन Tenzin Lhakpa का जन्म दिनांक 07-06-1976 को महाल भेठ झिकली में हुआ था, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।8693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती Nyima Dolma w/o Late Mr. Lobsang Sherap, r/o Tibetan Craft Community, Tashi Jong, P.O. Bheth Jhikli, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत भेठ झिकली
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्रीमती Nyima Dolma w/o Late Mr. Lobsang Sherpa, r/o Tibetan Craft Community, Tashi Jong, P.O. Bheth Jhikli, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पति Lobsang Sherap की मृत्यु दिनांक 25-11-2006 को महाल भेठ झिकली में हुई थी, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती Dawa Tsamchoe w/o Late Mr. Dorje, r/o Tibetan Craft Community, Tashi Jong, P.O. Bheth Jhikli, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत भेठ झिकली
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्रीमती Dawa Tsamchoe w/o Late Mr. Dorje, r/o Tibetan Craft Community, Tashi Jong, P.O. Bheth Jhikli, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पति Dorje की मृत्यु दिनांक 02-07-2008 को महाल भेठ झिकली में हुई थी, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।8694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 आज दिनांक 30-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 श्री तारा चन्द पुत्र श्री प्रताप चन्द, निवासी महाल रोड़ी-कोड़ी (रामनगर), तहसील डाडा सीबा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म पंजीकरण करवाने बारे।
श्री तारा चन्द पुत्र श्री प्रताप चन्द, निवासी महाल रोड़ी-कोड़ी (रामनगर), तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनकी पुत्री शिलाखा वर्मा का जन्म दिनांक 20-03-1992 को गांव रोड़ी-कोड़ी (रामनगर) में हुआ था परन्तु प्रार्थी उसका जन्म पंजीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर ग्राम पंचायत रोड़ी-कोड़ी में अज्ञानता के कारण दर्ज न करवा सके। अब प्रार्थी ने अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।
अतः इस जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र प्रकाशन द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2019 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में गोदी नामा के आधार पर पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 02-12-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
Smt. Dolma Lhamo बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।8695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 Smt. Dolma Lhamo d/o Sonam Gyalpo, r/o Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री का नाम Jangchup Dolma की जन्म तिथि 29-09-2002 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Jangchup Dolma का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 25-12-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 25-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
Smt. Veena Kumari बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Smt. Veena Kumari w/o Rakesh Kumar, r/o Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र का नाम Reyan Badhan की जन्म तिथि 16-05-2018 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Reyan Badhan का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 25-12-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 25-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
Smt. Dolma Lhamo बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
8696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 नोटिस बनाम आम जनता।Smt. Dolma Lhamo d/o Sonam Gyalpo, r/o Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र का नाम Nyima Tsering की जन्म तिथि 29-09-2002 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Nyima Tsering का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 25-12-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 25-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।
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In the Court of Sh. Raman Gharsangi (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)
In the matter of :
Tashi Dolkar aged 42 years d/o Sunder Singh at present w/o Sh. Tenzin Gombo, r/o House No. 17, Ward No.7, Near LPS, Office Building, P.O. and Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).
Tenzin Gombo aged 41 years s/o Phunchog Sonam, r/o P.O. Kolong, Tehsil Lahoul Sarang, Lahoul & Spiti, H.P. at present Gompa Road Manali, P.O. and Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Tenzin Gombo aged 41 years s/o Phunchog Sonam, r/o & P.O. Kolong, Tehsil Lahoul Sarang, Lahoul & Spiti, H.P. at present Gompa Road Manali, P.O. and Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and Tashi Dolkar aged 42 years d/o Sunder Singh at present w/o Sh. Tenzin Gombo, r/o House No. 17, Ward No.7, Near LPS, Office Building, P.O. and Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) has presented an application on 03-12-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 02-01-2020 at to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the court on 05-12-2019.
Seal.
Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.
8697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941In the Court of Sh. Raman Gharsangi (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)
In the matter of :
Mr. Saurabh Khanduri aged 31 years s/o Sh. Shiv Prasad Khanduri, r/o Khanduri Bhawan, Ward No.8, Near Water Tank, Srinagar Road Pauri, Pauri Gharwal, Uttra Khand presently residing at Village Nasogi, P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).
Stefania Sansoni aged 33 years d/o Mr. Sergio Sansoni, r/o Via Sterponi, 2 Pescia (PT) Italian, Passport No. YA0672762 at present Village Nasogi, P.O. Chhiyal Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Mr. Saurabh Khanduri aged 31 years s/o Sh. Shiv Prasad Khanduri, r/o Khanduri Bhawan, Ward No.8, Near Water Tank, Srinagar Road Pauri, Pauri Gharwal, Uttra Khand presently residing at Village Nasogi, P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and Stefania Sansoni aged 33 years d/o Mr. Sergio Sansoni, r/o Via Sterponi, 2 Pescia (PT) Italian, Passport No. YA0672762 at present Village Nasogi, P.O. Chhiyal Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) has presented an application on 29-11-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 29-12-2019 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the court on 30-11-2019.
Seal.
Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.
____________
ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री बृकम चन्द पुत्र जगत राम, निवासी गांव गौल, डाकघर बजाहरा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने बारे। 8698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 श्री बृकम चन्द पुत्र जगत राम, निवासी गांव गौल, डाकघर बजाहरा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम महाल व कोठी शैंशर में वृकम सिंह पुत्र जगत राम दर्ज है। जबकि ग्राम पंचायत देहुरीधार के परिवार रजिस्टर भाग-1 में उसका नाम बृकम चन्द दर्ज है। अतः उसे दुरूस्त किया जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 27-12-2019 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उसका नाम बृकम सिंह ऊर्फ बृकम चन्द पुत्र जगत राम दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 25-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : 60/ME/T/2019
श्री टिकम राम पुत्र श्री सोभु राम, गांव सोयल, डाकघर कराड़सू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थीगण। श्रीमती माया देवी पुत्री श्री खोजु राम, गांव बगी, डाकघर खोखण, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-06-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान सोयल में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-01-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 03-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।8699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : 59/ME/T/2019
श्री नोरबू लामा पुत्र श्री छम्बू राम, गांव नशाला, डाकघर लरांकेलो, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्रीमती सांगमो पुत्री श्री पासंग, गांव नशाला, डाकघर लरांकेलो, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 02-02-2003 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान नशाला में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-01-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 03-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : 58/ME/T/2019
श्री मोहर चन्द पुत्र श्री बुधी सिंह, गांव गलछेत, डाकघर शिरढ़, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्रीमती सुनीता पुत्री श्री सुरत राम, गांव दुर्गानगर, डाकघर भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे। 8700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 8-11-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 25-09-2018 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान गलछेत में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-01-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 03-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : 57/ME/T/2019
श्री टेक सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, गांव बन्सू, डाकघर खड़ीहार, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्रीमती शीना देवी पुत्री श्री दुनी चन्द, गांव पाहनाला, डाकघर खड़ीहार, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 4-11-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-03-2014 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान पाहनाला में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-01-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 03-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।8701 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 : 56/ME/T/2019
श्री कैलाश पुत्र श्री इशरू राम, गांव बुलंग, डाकघर फोजल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थीगण। श्रीमती शिवानी ठाकुर पुत्री श्री भोला राम, गांव जोगिन, डाकघर पनगां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 1-11-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 16-10-2018 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान बुलंग में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-01-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 03-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।8702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2019/26 मार्गशीर्ष, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है