Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 201, 18 December 2019

Published 18 December 2019

Gazette no.
201
Gazetteid
201/GAZETTE/2019-18/12/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-12-18.201_gazette_2019-18_12_2019
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th November, 2019

No. HHC/Admn. 3(218)/86-I.—02 days commuted leave for 06-11-2019 and 07-11-2019 is hereby sanctioned, ex post facto, in favour of Shri Dharam Pal Sharma, Assistant Registrar of this Registry.

201-राजपत्र/2019-18-12-2019 (8703)8704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 Certified that Shri Dharam Pal Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Dharam Pal Sharma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

_____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th November, 2019

No. HHC/Estt. 3(507)/2000-I.—02 days commuted leave w.e.f. 21-11-2019 and 22-11- 2019 is hereby sanctioned, ex post facto, in favour of Shri Hemant Sharma, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Hemant Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Hemant Sharma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

_____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th December, 2019

No. HHC/Estt. 3(410)/95-I.—08 days earned leave in four spells i.e. (i) 01 day's earned leave for 02-12-2019 with permission to prefix Sunday on 01-12-2019, (ii) 02 days earned leave for 06-12-2019 and 07-12-2019 with permission to suffix Sunday falling on 08-12-2019, (iii) 01 day's earned leave for 10-12-2019 and (iv) 04 days earned leave w.e.f. 13-12-2019 to 16-12-2019 is hereby sanctioned in favour of Shri Subhash Dhiman, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Subhash Dhiman is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Dhiman would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

8705 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th December, 2019

No. HHC/Estt.3(472)/96-I.—13 days earned leave on and w.e.f. 09-12-2019 to 21-12-2019 with permission to affix Sundays falling on 8th & 22nd December, 2019 is hereby sanctioned in favour of Shri Avnish Kant Tiwari, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Avnish Kant Tiwari is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Avnish Kant Tiwari would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

_____________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-146/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल/ उप-महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/ उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 38/2014 पुजारली - द्वितीय पुजारली 642 12-81-06 उत्तरः ढमैची दक्षिणः पुजारली पूर्वः कवालग, मझार प श्चिमः पुजारली मशोबरा शिमला शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।8706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-146/2019, Dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-146/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcate d Protected Forests Name of Muhal / Up- Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 38/2014 Pujarli-II Pujarli 642 12-81-06 North: Dhamechi S outh: Pujarli E ast: Kawalag, Majhar W est: Pujarli Masho ba Shimla Shimla

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

______________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-147/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से8707 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल/ उप-महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल म ुख्य सीमाएं महाल/ उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 39/2014 बड़ागांव- द्वितीय बड़ागांव 1291,1293, 1295, 1304 कित्ता ..4 7-04-03 उत्तरः बड़ागांव, सरघीण द क्षिणःबडा़गांव, सरघीण पूव र्ः बडा़गांव, सरघीण प श्चिमः बड़ागांव मशोबरा शिमला शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

-----------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-147/2019, Dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-147/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

8708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be Converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal/ Up- Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 39/2014 Baragaon-II Baragaon 1291, 1293, 1295, 1304 K itta ..4 7-04-03 North:Baragaon, Sarghin S outh: Baragaon, Sarghin E ast: Baragaon, Sarghin W est: Baragaon Mashobra Shimla Shimla

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

______________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-148/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम स ं ख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित स ं रक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल/ उप-महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/ उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 40/2014 रझाणा-प्रथम रझाणा 645, 646, 651, 663, 664 ि कत्ता .. 5 9-04-85 उत्तरः रझाणा दक्षिणः पटयोग पूव र्ः रझाणा व रिहाणा प श्चिमः मेहरा मशोबरा शिमला शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।8709 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-148/2019, Dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-148/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be Converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal / Up-Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 40/2014 Rajana-I Rajana 645, 646, 651, 663, 664 K itta ..5 9-04-85 North: Rajana South: Patyog East : Rajana Rihana W est : Mehra Mashoba Shimla Shimla

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

______________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-149/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से 8710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम स ं ख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल/ उप-महा ल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल म ुख्य सीमाएं महाल/ उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 41/2014 गुसान- द्वितीय गुसान 571, 639 ि कत्ता .. 2 5-18-14 उत्तरः गुसान द क्षिणः गुसान पूव र्ः गुसान प श्चिमः गुसान मशोबरा शिमला शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

----------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-149/2019, Dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-149/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

8711 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal/ Up- Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 41/2014 Gusan-II Gusan 571, 639 K itta ..2 5-18-14 North : Gusan S outh : Gusan East : Gusan W est : Gusan Mashobra Shimla Shimla

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

______________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-150/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल/ उप-महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/ उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 42/2014 पट्‌टी पट्‌टी 591, 617, 619 ि कत्ता. . 3 6-62-48 उत्तर ः पट्‌टी, विकासनगर द क्षिण ः पट्‌टी, पन्थाघाटी प ू र्व ः पट्‌टी पश्चिम : पट्‌टी मशोबरा शिमला शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।8712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-150/2019, Dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-150/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal/ Up- Muhal Khasra number(s) Area in hectare(s) Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 42/2014 Patti Patti 591, 617, 619 K itta .. 3 6-62-48 North : Patti, Vikas Nagar South : Patti, Pantha Ghati, East : Patti West : Patti Mashobra Shimla Shimla

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

______________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-152/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से8713 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है मुहाल/उप- मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 44/2014 मणाव मणाव 77, 78, 81 ि कत्ता. . 3 06-15-26 उत्तर ः मणाव दक्षिण : मणाव पूर्व ः डी0पी0एफ0 जनोग पश्चिम : मणाव व टूंड मशोबरा शिमला शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

__________

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-152/2019, dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-152/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

8714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal/ Up- Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 44/2014 Manav Manav 77, 78, 81 K itta. . 3 06-15-26 North : Manav South : Manav East : DPF Janog West : Manav and Tund Mashobra Shimla Shimla

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

____________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-153/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है मुहाल/ उप-मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं मुहाल/उप- मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 45/2014 चमयाणा-प्रथम चमयाणा 260, 1005, 1006, 1007, 1008 ि कत्ता. .5 30-06-89 उत्तर : चमयाणा दक्षिण : शुराला प ू र्व ः चमयाणा पश्चिम : चमयाणा, मेवग मशोबरा शिमला शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।8715 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-153/2019, dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-153/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal / Up- Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/Up- Muhal Forest Range Forest Division District
1. 45/2014 Chamyana-I Chamyana 260, 1005, 1006, 1007, 1008 K itta. . 5 30-06-89 North : Chamyana South : Shurala, East : Chamyana West : Chamyana, Mewag Mashobra Shimla Shimla

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

____________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-154/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

8716 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्ति किया जाना अपेक्षित है महाल/ उप-मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर म ें क्षेत्रफल म ुख्य सीमाएं म ुहाल/ उप-मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 46/2014 चमयाणा-द्वितीय, चमयाणा 282, 283 कित्ता. .2 09-10-74 उत्तर : चमयाणा दक्षिण : चमयाणा पूर्व ः चमयाणा पश्चिम : चमयाणा मशोबरा शिमला शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

___________

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-154/2019, dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-154/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

8717 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal / Up- Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/Up- Muhal Forest Range Forest Division District
1. 46/2014 Chamyana-II Chamyana 282, 283 K itta . . 2 09-10-74 North : Chamyana South : Chamyana, East : Chamyana West : Chamyana Mashobra Shimla Shimla

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

____________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-155/2019.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है; और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है म ुहाल/उप- मुहाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 47/2014 मेवग-तृतीय मेवग 539, 607, 608 कित्ता. . 3 17-92-96 उत्तर : मेवग दक्षिण : शुराला पूर्व ः कमाहली, मेवग पश्चिम : शुराला, मेवग मशोबरा शिमला शिमला

आदेश द्वारा, राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।8718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-155/2019, dated

4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-155/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal/ Up- Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/Up- Muhal Forest Range Forest Division District
1. 47/2014 Mewag-III Mewag 539, 607, 608 K itta. . 3 17-92-96 North : Mewag South : Shurala, East : Kamahli, Mewag West : Shurala, Mewag Mashobra Shimla Shimla

By order, RAM SUBHAG SINGH, Additional Chief Secretary (Forests).

____________

OFFICE OF THE DISTT. MAGISTRATE

NAHAN, DISTRICT SIRMAUR

NOTIFICATION

Nahan, the 11th December, 2019

No. FDS 34-690/77-XII-5117-58.—In pursuance of H.P. Government Notification No. FDS-A(3)7/2016, dated 7th December, 2019 and in exercise of the power vested in me under sub8719 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 clauses (d) of clause 3(1) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I Dr. Raj Krishan Pruthi I.A.S., District Magistrate Nahan, Distt. Sirmaur do hereby fix the maximum margin of Profit on Onion listed in Schedule-1 appended to the said order, which dealers in Sirmaur district can charge on wholesale and retail sale transactions as under :—

Sl. No. Name of Commodity Maximum wholesale margin Maximum retail sale margin
1. Onion 5% 24% (Including freight charges, Loading, wastage and other incidental charges)

Terms and Conditions :

1. No wholesale /Commission agent /retailer shall charge margin of profit more than that fixed above.

2. The Dealer engaged in wholesale as well as in retail sale business shall charges only one margin of profit on the transaction i.e. wholesale margin on wholesale transaction and retail sale margin on retail sale transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station.

3. Wholesale transaction would mean a single transaction of not less than the following quantity :

(i) Onion =20 Kg.

4. Every wholesale dealer/Commission agent shall issue cash memo/bill of the quantity of onion sold to any retailer and retailer shall be keep the cash memo in his or her shop for inspection purpose.

This Notification shall come into force from the date of its publication in official Gazette.

DR. RAJ KRISHAN PRUTHI I.A.S., District Magistrate Nahan, District Sirmaur.

__________

ब अदालत उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक : 29-11-2019 क्रमांक : 2666/R

श्री किशोर कुमार सुपुत्र श्री प्रेम दास, निवासी भालत, डाकघर हरसौर, तहसील बड़सर, जिला . . प्रार्थी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि नोटिस के माध्यम से प्रकाशन बारे। 8720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 प्रार्थना-पत्र श्री किशोर कुमार सुपुत्र श्री प्रेम दास, निवासी भालत, डाकघर हरसौर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने हाजिर अदालत दायर किया है। प्रार्थी का आवेदन है कि उनका जन्म दिनांक 31-05-1956 को हुआ है। प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ग्याराग्रां के जन्म रिकार्ड में पंजीकृत नहीं है।

अतः आम जनता व इलाकावासियों को इस अदालत द्वारा जारी नोटिस/इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी को भी किशोर कुमार की जन्म तिथि बारे आपत्ति हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर दिनांक 30-12-2019 से पूर्व पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई एतराज मान्य नहीं होगा। आम जनता के गैरहाजिर रहने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत हरसौर के जन्म रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दे दिया जाएगा।

नोटिस आज दिनांक 29-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर अदालत द्वारा पारित हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल अधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

--------

In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Pankaj Sharma s/o Shri Krishan Lal, r/o Village Khatnal, P. O. Ludder Mahadev, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

2. Miss Minakshi d/o Sh. Pawan Kumar, r/o Village Darbiar, P.O. Himmer, Tehsil .. Applicants. Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage

Sh. Pankaj Sharma & Miss Minakshi have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 06-01-2020. In case no objection is received by 06-01-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 27-11-2019.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

8721 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941

In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Manoj Dogra s/o Shri Shambhu Ram, r/o Village & P. O. Guwardu, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.)

2. Smt. Rajani Devi d/o Sh. Sultan Singh, r/o Village Chowki Kankari, P.O. Tal, Tehsil .. Applicants. and District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Manoj Dogra & Smt. Rajani Devi have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 15-10-2019 as per Hindu ritual and customs. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 06-01-2020. In case no objection is received by 06-01-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 29-11-2019.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

__________________________________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

Sh. Sukhdev Singh s/o Sh. Gopala Ram, r/o Village Kakkar (Tarota), P.O. Kakkar, Tehsil . . Applicant. Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public . . Respondent Subject.— Proclamation regarding correct date of birth & correct name of father of the applicant in the State Official Gazette.

Whereas Sh. Sukhdev Singh son of Sh. Gopala Ram, resident of Village Kakkar (Tarota), P.O. Kakkar, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) alongwith copy of Matric Certificate pertaining to his correct date of birth i.e. 13-05-1948 instead of 01-01-1946 & Father's correct name i.e. GOPALA RAM which has wrongly been entered as "GHAPLI RAM" in his PAN CARD No. HKDPS5609K inadvertently.

8722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding correctness of his date of birth as 13-05-1948 instead of 01-01-1946 & father name of the applicant as "GOPALA RAM" instead "GHAPLI RAM" can file the objection personally in writing before this court of undersigned on or before 02-01-2020.

The objection received after will not be entertained and order will be issued for correctness of name of the applicant accordingly.

Issued today on 03-12-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur (H.P.).

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 23-12-2019 हुकम चन्द पुत्र जगत राम, निवासी भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल कमलाहड़ी में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम हुकम चन्द पुत्र जगत राम है जबकि महाल कमलाहड़ी पटवार वृत्त भनाला के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम छुनकू पुत्र जगत राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरूस्त करके छुनकू उपनाम हुकम चन्द पुत्र जगत राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-12-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ........................ को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 26-12-2019 सुशील कुमार पुत्र चमारू उर्फ दुनी चन्द, निवासी गांव अम्बाड़ी डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम8723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता श्री चमारू उर्फ दुनी चन्द पुत्र श्री नरातरू का देहान्त दिनांक 25-08-1972 को महाल अम्बाड़ी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया जा सका है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 26-12-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ...................................को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 28-12-2019 जितेन्द्र डोगरा मुखिया पुत्र हंस राज डोगरा मुखिया, निवासी गांव अम्बाड़ी, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र सुमित डोगरा मुखिया का जन्म दिनांक 28 नवम्बर, 1985 को महाल अम्बाड़ी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 28-12-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ...................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।8724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 28-12-2019 जमना देवी पत्नी स्व0 श्री महाल चन्द, निवासी गांव व डाकघर चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिन ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति का सही नाम महाल चन्द पुत्र मोहरू राम है जबकि राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम जयपाल दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिन उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर जयपाल उर्फ महाल चन्द पुत्र श्री मोहरू राम दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 28-12-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ................. को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 28-12-2019 रेशमा देवी पत्नी दीप कुमार, निवासी भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरूस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल भनाला खास में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिन ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति का सही नाम दीप कुमार पुत्र धनी राम है जबकि महाल भनाला खास पटवार वृत्त भनाला के राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम दीप राम पुत्र धनी राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिन उक्त नाम को दुरुस्त करके दीप राम उपनाम दीप कुमार पुत्र धनी राम दर्ज करवाना चाहती है।8725 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 28-12-2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 07-12-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 10-01-2020 छुनको देवी पत्नी स्व0 श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव व डाकघर रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिन ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति ओम प्रकाश पुत्र श्री घांथा राम का देहान्त दिनांक 28-02-2007 को गांव रेहलू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत प्रेई के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिन उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत प्रेई के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 10-01-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ........................ को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 06-02-2020 प्रकाश चन्द पुत्र सन्त राम, निवासी गांव व डाकघर सिन्हुआ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम8726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी भतीजी सुनीता देवी पुत्री रत्न चन्द का जन्म दिनांक 13-03-1978 को महाल सिंहुआ में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सिंहुआ के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिंहुआ के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-02-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 4-12-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 21-01-2020 श्रीमती पुन्ना पुत्री भुरू, निवासी गांव व डाकघर क्यारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिन ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी बहन सुती पुत्री भूरू का देहान्त दिनांक 15-01-1988 को महाल क्यारी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिन उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-01-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 4-12-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।8727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 21-01-2020 पुन्ना पुत्र होशयारू, निवासी गांव व डाकघर क्यारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिन ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता जानकी देवी पत्नी होशयारू का देहान्त दिनांक 18-06-1988 को महाल क्यारी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिन उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-01-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 4-12-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 21-01-2020 पुन्ना पुत्री भूरू, निवासी गांव व डाकघर क्यारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिन ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी चाची स्व0 श्रीमती बशाखू का देहान्त दिनांक 17-03-1992 को महाल क्यारी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिन उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। 8728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-01-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 4-12-2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

---------

ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख दायरा 19-08-2019

तारीख फैसला 23-12-2019 श्री निक्का सिंह पुत्र श्री छजू राम, निवासी गांव बंदल, डाकघर पलेरा, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरूस्ती करवाने बारे।

इश्तहार

प्रार्थी श्री निक्का सिंह पुत्र श्री छजू राम, निवासी गांव बंदल, डाकघर पलेरा, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस अदालत में नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में निक्कू राम पुत्र श्री छजू राम दर्ज है जो कि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम निक्का सिंह दर्ज है जोकि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 23-12-2019 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रसतुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

दिनांक 21-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।8729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री विजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख फैसला 05-09-2019 22-01-2020 श्री विकास पुत्र श्री चमेल सिंह, निवासी गांव व डाकघर शमीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण बारे।

प्रार्थी श्री विकास पुत्र श्री चमेल सिंह, निवासी गांव व डाकघर शमीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि निर्मला देवी पत्नी श्री चमेल सिंह की मृत्यु दिनांक 25-08-1990 को हुई थी। परन्तु उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत शमीरपुर खास के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 22-01-2020 को प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 10-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

----------

ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 07-01-2020 लायची देवी पुत्री श्री कालू, निवासी गांव मतरू, डाकघर सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करके लायकी देवी पुत्री श्री कालू के बजाये लायची देवी पुत्री श्री कालू दर्ज करने बारे। 8730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 लायची देवी पुत्री श्री कालू, निवासी गांव मतरू, डाकघर सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल मतरू, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है, तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम लायकी देवी पुत्री श्री कालू दर्ज है जबकि उसका असली नाम लायची देवी पुत्री श्री कालू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके लायची देवी पुत्री श्री कालू किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-01-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 08-01-2020 मनीष कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह, निवासी गांव व डाकघर धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह के बजाये मनीष कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह दर्ज करने बारे।

मनीष कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह, निवासी गांव व डाकघर धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह प्रार्थी महाल धानग, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है, तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का असल नाम उसका नाम मनजीत सिंह है। जबकि प्रार्थी का असल नाम मनीष कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मनीष कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-01-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।8731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 ब अदालत श्री विकास जम्बाल (हि0प्र0से0), विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. संदीप सिंह आयु 32 वर्ष पुत्र तेज सिंह, निवासी गांव गदियाड़ा, डाकघर रंझू, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

. . प्रार्थीगण। 2. रूमला देवी आयु 30 वर्ष पुत्री अमर सिंह, निवासी गांव खोआ, डाकघर पालरा, तहसील वडोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 06-01-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 03-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्रीमती प्रेम सरीता, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

उनवान मुकद्दमा : 06/2018 तारीख रजुआ : 16-11-2018 श्री बृजेश नेगी पुत्र स्व0 श्री वेद ब्यास नेगी, निवासी गांव व डाकघर बोनिग सांरिग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा (37)(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारे। यह दरख्वास्त श्री बृजेश नेगी पुत्र स्व0 श्री वेद ब्यास नेगी, निवासी गांव व डाकघर बोनिग सांरिग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम आधार कार्ड व मैट्रिक इत्यादि दस्तावेजों में बृजेश नेगी पुत्र वेद ब्यास है परन्तु राजस्व अभिलेख में वादी का नाम वृजेश कुमार व वादी के पिता का नाम वेद ब्याज पुत्र गंगा सैन दर्ज है। वादी राजस्व अभिलेखों में अपना नाम वृजेश कुमार के स्थान पर बृजेश नेगी पुत्र वेद ब्यास नेगी दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दरूस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद 8732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2019/27 मार्गशीर्ष, 1941 कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दरूस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 20-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 18 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-12-18.201_gazette_2019-18_12_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-12-18.201_gazette_2019-18_12_2019.