राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 16th December, 2019
No. HHC/GAZ/14-364/2015.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 02 days earned leave for 23-12-2019 and 24-12-2019 with permission to prefix Sunday falling on 22-12-2019 and to suffix gazetted holiday falling on 25-12-2019 in favour of Shri Ekansh Kapil, Civil Judge-cum-JMIC-II, Una, H.P.
205-राजपत्र/2019-23-12-2019 (8861)8862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 Certified that Shri Ekansh Kapil is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Ekansh Kapil would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMIC-II, Una, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 16th December, 2019
No. HHC/GAZ/14-375/2016.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 02 days earned leave for 23-12-2019 and 24-12-2019 with permission to prefix Sunday falling on 22-12-2019 and to suffix gazetted holiday falling on 25-12-2019 in favour of Mrs. Vibhuti Bahuguna, Civil Judge-cum-JMIC-III, Una, H.P.
Certified that Mrs. Vibhuti Bahuguna is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Mrs. Vibhuti Bahuguna would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC-III, Una, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 16th December, 2019
No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge-I, Solan, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge, Solan, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under Major head "2014 Administration of Justice" with immediate effect till Shri Bhupesh Sharma, District and Sessions Judge, Solan joins his duty.
By order, Sd/- Registrar General.
8863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001NOTIFICATION
Shimla, the 18th December, 2019
No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Additional District and Sessions Judge, CBI, Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge-I, Shimla, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Ms. Jyotsna Sumant Dadhwal, Additional District and Sessions Judge-I, Shimla, H.P. w.e.f. 26-12-2019 to 28-12-2019 with permission to prefix gazetted holiday falling on 25-12-2019 and to suffix Sunday falling on 29-12-2019 or till she returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 7th December, 2019
No. HHC/Admn.16 (9)-part.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Giri Raj, Advocate w.e.f. 15-12-2019, Sh. Dinesh Kumar, Advocate w.e.f. 1-1-2020 and Sh. Tilak Raj, Advocate, with immediate effect, as Oath Commissioners at Gohar, H.P. for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 7th December, 2019
No. HHC/Admn.16 (9)-part.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules,8864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 2007, has been pleased to appoint Ms. Ranjana Kumari, Advocate w.e.f. 15-12-2019, Sh. Ashok Kumar, Advocate with immediate effect, and Sh. Shyam Lal, Advocate, w.e.f 1-1-2020 as Oath Commissioners at Karsog, District Mandi, H.P. for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 17th December, 2019
No. HHC/Admn.6 (18)77-IX.—In exercise of the powers vested in it under Section 13 of the code of Criminal Procedure 1973, the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to confer the powers of Special Judicial Magistrate Ist Class upon Sh. Ajit Kumar Bhardwaj, HAS, Joint Commissioner, Municipal Corporation, Shimla for a period of one year to try the offences detailed in Schedule-II of Section 383 and 352 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 with power to try the aforesaid offences, summarily under section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 within the local limits of Municipal Corporation, Shimla.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 17th December, 2019
No. HHC/GAZ/14-152/83-II.—Shri S.C. Kainthla, a member of H.P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges, presently posted as President District Consumer Redressal Forum, Shimla shall stand retired from service on attaining the age of superannuation on and w.e.f. 31-12-2019 (afternoon).
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001
OFFICE ORDER
Shimla, the 11th December, 2019
No. HHC.1(5-Comp./HC/ Website)/2007-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to designate the Central Project Coordinator of this High Court, as Web Information Manager and8865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 for technical assistance, Computer Programmer as Technical Web Information Assistant. The Web Information Manager will be responsible for forwarding the hosting request (hosting content) and ensuring that it has been approved by the Competent Authority. In case the content is hosted through third Party, the Vendor/Organization should only publish content if it is received from the official E-Mail ID of the Web Information Manager. The name of the Web Information Manager must be published alongwith E-mail address and Mobile number on the Home Page of Website. The Technical Web Information Assistant will provide technical assistant to Web Information Manager, as and when needed.
By order, Sd/- Registrar General.
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गृह विभाग
अधिसूूचना
शिमला-2, 17 दिसम्बर, 2019
संख्याः गृह(ए)-ए(3)-2/2007-IV.--प्रारूप हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (विशेष पुलिस अधिकारियाें की नियुक्ति) नियम, 2019 को हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 141 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार तद्द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपेक्ष(पों) और सुझाव(वों) को आमंत्रित करने के लिए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 31-08-2019 द्वारा राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया था;
और इस निमित्त राज्य सरकार को नियत अवधि के भीतर कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है/हुए हैं;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम सख्ंयांक 17) की धारा 141के साथ पठित धारा 19, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति) नियम, 2019 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. आयु और अर्हताएं.--(1) विशेष पुलिस अधिकारी के पद हेतु परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी ने, आवेदन करने की अंतिम तारीख को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और वह 35 वर्ष की आयु से अधिक न हो।
(2) अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से दसवीं की परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होने चाहिए ।8866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 3. बाह्य-परीक्षण.--बाह्य-परीक्षण निम्न प्रकार से संचालित की जाएगी :-
| क्रम संख्या | आयोजन का नाम | अर्हक समय/दूरी | अधिकतम अंक |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 800 मीटर दौड | 3 मिनट तक | 03 |
| 2.45 मिनट तक | 04 | ||
| 2.30 मिनट तक | 05 | ||
| 2. | ल बी कूद (अधिकतम 03 अवसर)े ं | 12 फुट | 03 |
| 13 फुट | 04 | ||
| 14 फुट और इससे अधिक | 05 | ||
| 3. | शैक्षिक अर्हताएं | दसवीं पास | 04 |
| 102 और इससे अधिक | 05 | ||
| 4. | लम्बाई | 5'8'' तक | 03 |
| 5'9'' तक | 04 | ||
| 5'9'' से अधिक | 05 | ||
| 5. | खेल और सांस्कृतिक कार्यकलाप | खण्ड स्तर | 03 |
| जिला स्तर | 04 | ||
| राज्य स्तर | 05 | ||
| 6. | एन.सी.सी. 'बी' प्रमाण-पत्र | 05 | |
| 7. | एस.एस.बी. स्वयंसेवक प्रशिक्षण | 05 | |
| कुल. . | 35 |
4. साक्षात्कार बाह्य.--परीक्षण उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में और उसके द्वारा गठित तीन सदस्यों वाली समिति द्वारा लिया जाएगा। साक्षात्कार 5 अंकों का होगा।
5. नियुक्ति/कार्यग्रहण.--विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पुलिस थाना-वार की जाएगी और केवल सम्बद्ध पुलिस थाना से सम्बन्धित अभ्यर्थी ही सम्बद्ध पुलिस थाना के लिए आयोजित परीक्षण में भाग लेने के लिए पात्र होंगे । अन्य पुलिस थानों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को परीक्षण में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. विज्ञापन.--विशेष पुलिस अधिकारियों के चयन के लिए पुलिस थाना-वार परीक्षण आयोजित करने की तारीख और समय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
7. नियुक्ति प्राधिकारी.--पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति हेतु अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी होगा।
8. गुणागुण (मैरिट) सूची.--पुलिस अधीक्षक, बाह्य परीक्षण और साक्षात्कार के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की पुलिस स्टेशन-वार गुणागुण (मैरिट) सूची तैयार करवाएगा। रिक्तियों को पुलिस थाना-वार गुणागुण (मैरिट) सूची के अनुसार भरा जाएगा। पश्चात्वर्ती उद्भूत रिक्तियों को इसी गुणागुण (मैरिट) सूची, जो केवल एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी, से भरा जाएगा ।8867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 9. निबंधन और शर्तें.--(1) विशेष पुलिस अधिकारियों को प्रारम्भ में 89 दिन की अवधि के लिए लगाया जाएगा और यदि विशेष पुलिस अधिकारियों का आचरण और अनुपालन संतोषजनक रहता है तो उन्हें एक दिन का अन्तराल देकर पुनः लगाया जा सकेगा। किसी भी दशा में, विशेष पुलिस अधिकारी को पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं रखा जाएगा। केवल उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी जो पूर्व में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त न हों और न ही अच्छे व्यवहार के लिए न्यायालय द्वारा बाध्य हों।
(2) यदि कोई विशेष पुलिस अधिकारी अनुशासनहीन या आपराधिक मामले /कृत्य में संलिप्त या अपने र्काव्यों के निर्वहन में अक्षम पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई नोटिस दिए बिना समाप्त की जा सकेगी।
(3) विशेष पुलिस अधिकारियों को पुलिस थाना, पुलिस चौकी, कम्पनी मुख्यालय, बाह्य जांच पड़ताल चौकी/बैरियर जांच पड़ताल चौकी और अन्य स्थानों, जहां, उनकी सेवाएं आवश्यक समझी जाएं, पर लगाया जाएगा ।
(4) विशेष पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा नियत मानदेय दिया जाएगा।
(5) अनुपस्थिति अवधि के दौरान कोई मानदेय संदेय नहीं होगा।
(6) विशेष पुलिस अधिकारी संबंधित प्रभारी से छुट्टी पर जाने की अनुमति ले सकते हैं। वे प्रतिमाह रविवार के बदले चार दिन की छुट्टी लेने के हकदार होंगे। तथापि, कर्त्तव्यों की अनिवार्यता के दृष्टिगत उन्हें छुट्टी देने से इन्कार भी किया जा सकता है।
(7) विशेष पुलिस अधिकारियों को उनके कार्य की अवधि के दौरान ड्युटी पर मृत्यु की दशा में सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की राशि का बीमा किया जाएगा। किसी भी निःशक्तता (विकलांगता) से व्यथित होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा कर्मकार प्रत्तिकर अधिनियम के अधीन उपबंधित मानदण्डों के अनुसार प्रतिकर दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त वे समय-समय पर यथा विनिश्चित नियत चिकित्सा भत्ते के लिए भी हकदार होंगे।
(8) विशेष पुलिस अधिकारियों को उनके अभिनियोजन के क्षेत्र के सम्बद्ध पुलिस थाना/कपंनी मुख्यालय में एक सप्ताह के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और वे इस अवधि का मानदेय प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण में आसचूना संग्रहण, शस्त्रों का हथालन, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार, जन साधारण के कतिपय अपराधों आदि के बारे में सूचना देने के कर्त्तव्य भी सम्मिलित होंगे।
(9) विशेष पुलिस अधिकारी गश्त, नाकाबंदी, लंबी दूरी की गश्त ड्यूटी आदि में सहायता करेंगे । (10) विशेष पुलिस अधिकारी स्थानीय क्षेत्र, विशेषतः गांव में अज्ञात/संदिग्ध व्यक्तियों की यात्राओं की बाबत आसचूना एकत्रित करेंगे और उसे यथाशक्यशीघ्र निकटतम पुलिस थाना/पुलिस चौकी को, यथास्थिति आगामी आवश्यक कार्रवाई/सत्याापन के लिए भेजेंगे।
(11) विशेष पुलिस अधिकारी पर्याप्त अवधि तक क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों की अनुपस्थिति की बाबत पुलिस थाना/पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी को भी सूचित करेंगे।
(12) विशेष पुलिस अधिकारी, स्टेशन हाउस अधिकारी, पुलिस चौकी के प्रभारी, कपंनी कमांडर, बाह्य जांच पड़ताल चौकी प्रभारी (ओ0सी0पी0)/बैरियर के प्रभारी के निदेशों के अधीन, जहां भी वे लगाए जाते हैं, कार्य करेंगे।
(13) प्रभारी, जहां विशेष पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं, प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में, उसके द्वारा किए गए वास्तविक कार्य, अर्थात् गश्त करने की संख्या/लम्बी दूरी की गश्त, आसचूना संग्रह 8868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 पर बिताए दिनों की संख्या ग्राम सुरक्षा समिति सदस्यों के साथ संपर्क बनाना और अन्य सौंपा गया कोई कार्य आदि दर्शाते हुए रिपोर्ट करेंगे।
(14) विशेष पुलिस अधिकारियों को उन्हें सौंपे गए हथियारों के रख-रखाव और उनकी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि जिला/बटालियन का एक जवान, जो सीमा क्षेत्र में तैनात है, बाह्म जांच पड़ताल चौकियों पर जाए और विशेष पुलिस अधिकारियों को जारी किए गए हथियारों को साफ करें।
(15) पुलिस अधीक्षक, प्रत्येक मास की 10 तारीख तक, विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा लम्बी दूरी की गश्त के दौरान एकत्रित आसचूना के ब्यौरे और अन्य महत्वपूर्ण पे्रक्षणों के बारे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस और प्रशिक्षण और/या किसी अन्य प्राधिकारी, जिसे पुलिस महानिदेशक द्वारा निदेशित किया जाए, को एक समेकित रिपोर्ट भेजेगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) A(3) 2/2007-Vol-IV dated
17-12-2019 as required under clasue (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 17th December, 2019
No. Home (A)A(3)-2/2007-IV.—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Police Department (Appointment of Special Police Officers) Rules, 2019 were published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, vide this Department's Notification of even number dated 31.08.2019 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby, as required under sub-section (1) of section 141 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No.17 of 2007);
AND WHEREAS, no objection(s) and suggestion(s) has been received within the stipulated period by the State Government in this behalf;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 19 read with section 141 of Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Police Department (Appointment of Special Police Officers) Rules, 2019.
(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
2. Age and qualification.—(1) Candidate appearing in the test for the post of Special Police Officer should have completed 18 years of age and should not have crossed 35 years of age as on the last date of making application; and8869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 (2) Candidate must have passed 10th class from any recognized University/Board. 3. Out- Door Test.—The Out-Door test will be conducted as under :—
| Sl. No. | Name of event | Qualifying time/distance | Maximum marks. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 800 Mts. race | Upto 3 minutes | 03 |
| Upto 2.45 minutes | 04 | ||
| Upto 2.30 minutes | 05 | ||
| 2. | Long jump (Maximum 3 chances) | 12 Feet | 03 |
| 13 Feet | 04 | ||
| 14 Feet and above | 05 | ||
| 3 | Educational qualification | Matric pass | 04 |
| 10+2 and above | 05 | ||
| 4 | Height | Upto5'8" | 03 |
| Upto 5'9" | 04 | ||
| Above 5'9" | 05 | ||
| 5 | Sports and cultural activities | Block Level | 03 |
| District level | 04 | ||
| State Level | 05 | ||
| 6 | NCC'B' certificate | 05 | |
| 7 | SSB volunteer training | 05 | |
| Total . . | 35 |
4. Interview.—The candidates who qualify out-door test will be interviewed by a three member committee headed and constituted by the Superintendent of Police. Interview will be of 5 marks.
5. Appointment/Engagement.—Appointment of Special Police Officers will be made Police Station-wise and candidates belonging to the Police Station concerned are only eligible to appear in the test conducted for the Police Station concerned. The candidates belonging to other Police Station shall not be allowed to appear in the test.
6. Advertisement.—The date and time for conducting Police Station-wise test for the selection of Special Police Officers will be published in the local daily newspaper.
7. Appointing authority.—Superintendent of Police will be the final appointing authority for Special Police Officers.
8. Merit list.—On the basis of out-door test and interview, the Superintendent of Police will cause to be prepared a Police Station-wise merit list, of all the candidates. The vacancies will be filled up as per Police Station-wise merit list. The vacancies arising subsequently will be filled up from the same merit list which will be valid for a period of one year only.
9. Terms and conditions.—(1) Special Police Officers will be engaged initially for a period of 89 days and can be re-engaged further by giving a break of one day, if the conduct and8870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 performance of the Special Police Officers remains satisfactory. In no case a Special Police Officers shall be engaged for a period of more than five years. Only those candidates shall be given appointment who are not involved in any kind of criminal activities in the past and are neither bound down by a court for good behaviour.
(2) In case a Special Police Officer is found indisciplined or involved in criminal case/act or inefficient in the discharge of his duties, his services can be terminated without giving any notice, by the Superintendent of Police.
(3) Special Police Officers will be attached with Police Station, Police Posts, Company Headquarters, Out Check Post/Barrier Check Posts and other places where their services are considered necessary.
(4) Special Police Officers will be given an honorarium as fixed by the State Government from time to time.
(5) No honorarium will be paid against absentee period.
(6) Special Police Officers can seek permission to proceed on leave from the in-charge concerned. They will be entitled to avail 4 days leave in lieu of Sundays per month. However, they can be refused leave in view of exigencies of duties.
(7) Special Police Officers during their period of engagement shall be insured for a sum of Rupees 10 lacs in case of death on duty, by the Government. In case of suffering from any disability the compensation will be granted by the State Government as per norms provided under the Workman Compensation Act and in addition they shall be entitled for fixed medical allowance as decided from time to time.
(8) Special Police Officers will be given training for one week at the concerned Police Station/Company Headquarters of their sector of deployment and for this period they will get honorarium. The training shall include intelligence collection, handling of arms, right of private defence, duties of public to give information about certain offences etc.
(9) Special Police Officers will assist in patrolling, nakabandi, long range patrolling duties etc.
(10) Special Police Officers will collect intelligence of the local area, particularly about the visits of unknown/suspected persons in the village and will convey the same as soon as possible to the nearest Police Station /Police Post for further necessary action/verification as the case may be.
(11) Special Police Officers will also inform the officer in-charge of Police Station/ Police Post with regard to the absence of persons of locality for a considerable period.
(12) Special Police Officers will work under the directions of Station House Officers, In- charge of Police Post, Company Commander, Incharge Out Check Post (OCP)/Barrier where they are attached.
(13) The Incharge, where Special Police Officers are attached will report about each Special Police Officer indicating the actual work done by him i.e. No. of patrolling/Long Range Patrolling done, No. of days spent on intelligence collection, making liaison with Village Defence Committee members and any other work assigned.
(14) Special Police Officers will be held personally responsible for maintenance and safety of the weapons issued to them. Superintendent of Police will ensure that an Armourer from the8871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 District/Battalion which is deployed in the border area, visits the Outer Check Posts and clean the weapons issued to Special Police Officers.
(15) Superintendent of Police will send a consolidated report regarding the details of intelligence collected and other important observations made during the Long Range Patrolling by the Special Police Officers by 10th of every month to Additional Director General of Police, Armed Police and Training and /or to any other authority as may be directed by the Director General of Police.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).
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ब अदालत श्री हंस राज, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
राकेश कुमार पुत्र जय राम चढेला, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में राकेश कुमार पुत्र जय राम चढेला, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरे पुत्र अक्षय कुमार का जन्म दिनांक 17-03-2015 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा मेरे पुत्र की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत प्रीणा को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अक्षय कुमार के जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 8-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)।8872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 ब अदालत श्री हंस राज, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री जेकिशन पुत्र पोरखी, निवासी साहलूई, डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में श्री जेकिशन पुत्र पोरखी, निवासी साहलूई, डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 14-12-1946 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा मेरी जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बकाण को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त जेकिशन के जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 8-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हंस राज, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री नरेश कुमार पुत्र योग राज गुरतेहल, डाकघर कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में श्री नरेश कुमार पुत्र योग राज गुरतेहल, डाकघर कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरे लड़के का जन्म दिनांक 11-06-2017 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड के8873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसका नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत किलोड को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त कार्तिक ठाकुर का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 8-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हंस राज, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती गिटी देवी पत्नी जेकिशन, निवासी साहलूई, डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में श्रीमती गिटी देवी पत्नी जेकिशन, निवासी साहलूई, डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 10-10-1952 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा मेरी जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बकाण को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त श्रीमती गिटी देवी के जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 8-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किलोड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)।8874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 ब अदालत श्री लक्षमण सिंह, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री शक्ति प्रसाद, गांव मउआ, डाकघर राजपुरा, उप-तहसील पुखरी, जिला . . वादी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4866/2019, दिनांक 18-11-2019 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2019-15026, दिनांक 16-11-2019, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्रयप्ता प्रमाण-पत्र, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) टीकाकरण प्रमाण-पत्र, जिसमें आवेदक श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री शक्ति प्रसाद, गांव मउआ, डाकघर राजपुरा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पुत्र दानिश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दानिश का नाम एवं जन्म-तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि अप्रयप्ता प्रमाण-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 01-03-2011 को जारी हुआ है उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दानिश पुत्र श्री शक्ति प्रसाद, निवासी गांव मउआ, डाकघर राजपुरा, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-03-2011 (एक मार्च दो हजार ग्यारह) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में दानिश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 10-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री लक्षमण सिंह, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बबलू राम पुत्र श्री ब्यास देव, गांव डुगं, डाकघर झुलाडा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादी। प्रदेश
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत झुलाडा, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।8875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4652 दिनांक 02-11-2019 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2019-14322, दिनांक 02-11-2019, (2) शपथ पत्र, (3) अप्रयप्ता प्रमाण-पत्र, (4) टीकाकरण प्रमाण-पत्र, (5) जन्म रिपोर्ट, जिसमें आवेदक बबलू राम पुत्र श्री ब्यास देव, गांव डुगं, डाकघर झुलाडा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पुत्र दक्ष की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में नाम व जन्म-तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि अप्रयप्ता प्रमाण-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 15-05-2015 को जारी हुआ है उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दक्ष पुत्र श्री बबलू राम पुत्र श्री ब्यास देव, गांव डुगं, डाकघर झुलाडा, परगना खडोठ, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 15-05-2015 (पांच मई दो हजार पन्द्रह) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में दक्ष की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 10-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 ना0 तह0 रीडर उप-तह0 पुखरी/2019/714 तारीख : 15-07-2019 अजीत कुमार पुत्र बालो राम, गांव घाडी, डाकघर राजनगर, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, . . वादी। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
अजीत कुमार पुत्र बालो राम, गांव घाडी, डाकघर राजनगर, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा व मेरे पिता का नाम राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड व शिक्षा प्रमाण-पत्र में अजीत कुमार पुत्र बालो राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त राजनगर में मेरा व मेरे पिता का नाम गलती से अजय कुमार व बालो लिखा गया है जो कि गलत दर्ज हुआ है।
अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांनगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन में इस इश्तहार के 8876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम अजय कुमार उर्फ अजीत कुमार व पिता का नाम बालो उर्फ बालो राम दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त राजनगर को पारित कर दिये जायेंगे। यह इश्तहार व मोहर अदालत से आज दिनांक 10-12-2019 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Priybrat Sharma s/o Sh. Udham Singh, Village Natned, P.O. Randhara, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.
2. Rekha Kashyap d/o Sh. Hemant Kashyap, Village Gahan, Shimla Urban (T) . . Applicants. Kamalanagar, District Shimla, H.P.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Priybrat Sharma s/o Sh. Udham Singh, Village Natned, P.O. Randhara, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Rekha Kashyap d/o Sh. Hemant Kashyap, Village Gahan, Shimla Urban (T) Kamalanagar, District Shimla, H.P. (at present wife of Priybrat Sharma s/o Sh. Udham Singh, Village Natned, P.O. Randhara, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-11-2019 according to Hindu rites and customs at their respective houses, and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-01-2020, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 06th day of December, 2019 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
8877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0
इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954
(नोटिस जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0)
श्री हरमेश कुमार पुत्र श्री वरयामा पुत्र श्री मंगू, वासी महाल व मौजा पूवोवाल, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा पूवोवाल, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, खेवट नं0 27, 604, 603, 605, स्थित महाल व मौजा पूवोवाल, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।
श्री हरमेश कुमार पुत्र श्री वरयामा पुत्र श्री मंगू, वासी महाल व मौजा पूवोवाल, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय मेें आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा पूवोवाल में उसका नाम रमेश चन्द पुत्र श्री वरयामा पुत्र श्री मंगू गलत दर्ज हुआ है जिसकी दुरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा पूवोवाल में उसका नाम रमेश चन्द पुत्र श्री वरयामा पुत्र श्री मंगू की बजाये रमेश चन्द उपनाम हरमेश कुमार पुत्र श्री वरयामा पुत्र श्री मंगू दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी 08-01-2020 को प्रातः 10 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 12-12-2019 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।8878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 दिसम्बर, 2019/02 पौष, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है