राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th December, 2019
No. TPT-C (9)-8/2002.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration marks/number 208-राजपत्र/2019-27-12-2019 (8917)8918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration marks HP12-N to Registering & Licensing Authority, Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication in the H.P. Rajpatra (e-Gazette) in the public interest.
By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (Transport).
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TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th December, 2019
No. TPT-C (9)-9/2002.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration marks/number from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration marks HP73-B to Regional Transport Officer, Chamba, District Chamba, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication in the H.P. Rajpatra (e-Gazette) in the public interest.
By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (Transport).
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उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा)
शिमला-171001
निविदा एवं नीलामी सूचना
दिनांक 28 नवम्बर, 2019
उद्योग-भू(खनि-4)लघु-469/98-7279-7286.--सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला बिलासपुर में पड़ने वाली 09 लघु खनिज खानों/खड्डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतु अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender–cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खड्डों की खुली नीलामी की जायेगी तथा तदोपरान्त निविदाएं खोली जायेंगी इन दोनों प्रक्रियाओं में जो भी उच्चाम राशि होगी, उस बोलीदाता/निविदा दाता को उच्चतम बोलीदाता घोषित किया जायेगा। निविदादाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है । निविदाएं खनि अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही हैं। निविदाएं दिनांक 06-01-2020 को शाम 4.00 बजे तक खनि अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि (Entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खड्डों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिनांक 07-01-2020 को प्रातः 11.00 बजे उक्त खानों/खड्डों की खुली नीलामी कमेटी द्वारा किसान भवन, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के8919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खड्डों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतु खानों/खड्डों की जानकारी विभागीय website: emerginghimachal.hp.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चाम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चाम निविदा दाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदा दाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि खान की जमानत राशि के रूप में होगी।
कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है :-
1. पैनकार्ड
2. खनन् सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ-पत्र
3. निविदादाता को उक्त दस्तावेज मुबलिग 50,000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में (धरोहर राशि) निविदा फार्म पूर्ण रूप में भरे हुये के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय बिलासपुर मेेंं जमा करवाने होंगे ।
4. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मुबलिग 50,000/-रुपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बन्धित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे । नीलामी सभागार में निविदा दाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, बिलासपुर, से प्रवेश-पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश-पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।
5. बैंक ड्राफ्ट खनि अधिकारी, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोलीदाता/निविदादाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता/निविदादाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा। 6. यदि 8 हैक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र की बोली देने वाला बोलीदाता हिमाचली है तो उसे हिमाचली (Bonafide Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी
8. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हो व उपरोक्तवर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिएं अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे।
9. निविदा खोलने के दौरान आवेदक/प्रतिनिधि का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा। 10. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।
आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी बिलासपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है जिसका मूल्य 5,000/-रु0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहरबन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, बिलासपुर के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बडे़ अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का 8920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बार्इं ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।
हस्तारक्षित/- निदेशक उद्योग।
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DETAIL OF THE RIVER QUARRIES PROPOSED FOR RE-AUCTION AND NEW
QUARRIES IN DISTRICT BILASPUR WITH REVISED RESERVE PRICE
| Sl. No. | Name of the Quarry | Khasra No. | Area (in Hectares) | Mauza & Mohal | Name of Mineral | Reserve Price (in Rupees) As fixed earlier | Reserve Price (in Rupees) As per recommendation of auction committee with reduction of 50% in the earlier fixed price |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sandyar | 2109 | 16-99-53 | Sandyar | Sand, Stone & Bajri | 1,00,00,000/- | 50,00,000/- |
| 2. | Fagog | 55 (12-13 Bighas) 52 (58-19 bighas) | 5-38-79 | Fagog | -do- | 36,00,000/- | 18,00,000/- |
| 3. | Bhallu | 84/2 | 5-55-35 | Bhallu | -do- | 37,00,000/- | 18,50,000/- |
| 4. | Malangan-I | 354/339 | 5-41-43 | Malangan | -do- | 36,00,000/- | 18,00,000/- |
| 5. | Malangan-II | 299, 312 | 7-87-49 | Malangan | -do- | 53,00,000/- | 26,50,000/- |
| 6. | Dhaloh (Sukkar Khad) | 4/1 | 48-18 (Bighas) 03-67-97 Hect. | Dhaloh | -do- | 20,00,000/- | |
| 7. | Dhaloh (Sukkar Khad) | 4/2 | 44-6 (Bighas) 03-33-35 Hect. | Dhaloh | -do- | 20,00,000/- | |
| 8. | Dhaloh (Sukkar Khad) | 4/3 | 46-2 (Bighas) 03-46-90 Hect. | Dhaloh | -do- | 20,00,000/- | |
| 9. | Sandyar | 2762 & 2755/1 | 27-13-00 Bighas (2 Hect. 13 Bighas) | Sandyar | -do- | 10,00,000/- |
नोट.--उक्त सभी खानें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों को आक्रर्षित करती हैं तथा Forest Clearance लेना अनिवार्य है।
निविदा-एवं-नीलामी शर्तें :
1. विभाग द्वारा जिला बिलासपुर में खाली पड़ी लघु खनिज की खानाेंेे को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन् उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के अन्तर्गत खनन् हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खनन् हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चाम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी।8921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 2. निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी । 3. निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खनन् से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्द करके खानों की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी ।
4. सफल निविदादाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Trust Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चाम निविदादाता/बोलीदाता को जमा करवाने होेंगे। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जोकि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चाम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।
5. नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रुपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रुपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रुपये प्रति बोली के हिसाब से देनी होगी।
6. बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से संदेहास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।
7. यदि कोई निविदादाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नही ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्डों कीे पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।
8. जिन खानों/खड्डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0/राजस्व रिकार्ड या फिर भौगोलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बंधित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है व क्षेत्र का निरीक्षण भी अपने स्तर पर कर सकता है, ताकि क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बंधित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में, बाद में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
9. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदादाता/बोलीदाता को निविदा/नीलामी से पूर्व खनन् अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण-पत्र (Bonafide Certificate) जोकि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टर व उससे कम क्षेत्र वाली खड्डों हेतु कोई भी हिमाचली निविदादाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर-हिमाचली उक्त खड्डों की बोली दे सकता है। 8922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 10. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।
11. खनिजों के दोहन हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority से Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चाम बोलीदाता इस अवधि में Environment Clearance या वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चाम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चाम निविदादाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता है तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चाम निविदादाता/बोलीदाता Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेंगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चाम निविदादाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खनन् कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment Clearance व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत करवायेगा।
12. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चाम निविदादाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualified Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चाम निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश्चात् निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चाम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तो की अनुपालना के उपरान्त उच्चाम निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चाम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय-समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त नं0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी ।
13. निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।
14. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चाम निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से प्रत्येक पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा। Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।
15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जोकि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होंगी। इसके अतिरिक्त खनन्8923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 सम्बन्धी जो दिशा-निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।
16. निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदादाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिए गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्तर्गत दर्शाई गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदादाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चाम निविदादाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाए गए खनिजों को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी। लेकिन यदि निविदा एवं नीलामी पर दिए जाने वाली लघु खनिज खान का क्षेत्र 2 हेक्टेयर से कम हो तो ऐसी अवस्था में उक्त खान (2 Hects. से कम क्षेत्र) के आधार पर, नया स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। 17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।
18. खनन् हेतु मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator जैसे जे0सी0बी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन् उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं Environment Clearance में दर्शाई गई शर्ताें के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है।
19. खान/नदी/खड्ड में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतु ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/ विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
20. नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजी भूमि पड़ती है या किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बधित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेवारी नही होगी।
21. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 22. अवैध खनन् को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।
23. ठेकाधारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।
24. खनन् कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा।
25. खनिजों के एकत्रीकरण से भू-स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 8924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 26. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
27. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजो़ं की मात्रा का मासिक ब्योरा विभाग को देगा 28. खनन् कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
29. ठेके की स्वीकृति व खनन् कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP ( C) No. 13393 of 2008 जोकि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या C.W.P. No. 1077 of 2006, खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे।
30. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवैध खनन् में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन् उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन् व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्द भी कर सकती है।
31. ठेकाधारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा अतः वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
32. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चाम बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है 33. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद्द संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तें ठेका शर्तनामा निष्पादन के दौरान लगा सकती है।
34. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद्द संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रद्द भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त आदि समस्त राशि जब्त कर ली जाएगी।
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PERSONNEL DEPARTMENT
(Appointment-I)
NOTIFICATION
Shimla-2,the 24th December, 2019
No. Per(AI)B(15)-3/2019.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that Dr. Jagdeep Kumar, Director, Animal Husbandry, Himachal Pradesh, Shimla, shall retire from the Government service on 31.01.2020(AN) on attaining the age of his superannuation.
By order , DR. SHRIKANT BALDI, Chief Secretary.
8925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd December, 2019
No. TSM-F (6)-2/2015-II.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order to constitute a Negotiation Committee to expedite the land acquisition cases for the construction of International Standard Airport at Nagchala near Mandi in Himachal Pradesh consisting of following officers:—
1. Deputy Commissioner, Mandi
:
Chairman 2. Concerned Land Acquisition Collector- : Member cum-Sub-Divisional Officer (C)
3. District Revenue Officer, Mandi
: Member 4. Concerned Tehsildar/Kanungo/Patwari : Member 5. Deputy Director (TSM & CA), Mandi
: Member Secretary 2. The Negotiation Committee will conclude its negotiation proceedings within one month and submit its recommendation to Director, Tourism & Civil Aviation through the Deputy Commissioner, Mandi.
By order, DR. SHRIKANT BALDI, Chief Secretary (Tourism & CA).
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In the Court of Sh. Shivam Pratap Singh (IAS), Sub-Divisional Magistrate, Chamba,
District Chamba (H. P.)
Simran Jot Singh s/o Shri Jasbir Singh., r/o Mohalla Lower Julakari, Chamba Town, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. aged 30 years (Bridegroom/Husband).
and
Manpreet Kaur d/o Sh. Attar Singh, r/o Mohalla Lower Julakari, Chamba Town, Tehsil & . . Applicants. Distt. Chamba, H.P., aged 25 years (Bride/Wife)
Versus
1. The General Public 2. The Registrar of Marriages Himachal Pradesh, Shimla
Subject.— Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,
1996 (Act No. 21 of 1997).
PUBLIC NOTICE
Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating8926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 therein that they have solemnized their marriage on 10-12-2017 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the record of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 17-01-2020 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 12th December, 2019.
Seal.
SHIVAM PRATAP SINGH (IAS), Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
Smt. Radha Rana w/o Sh. Kishan Rana, r/o Ward No. 1, Tangal wood, Dharamshala Cantt. P.O. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Smt. Radha Rana w/o Sh. Kishan Rana, r/o Ward No. 1, Tangal wood, Dharamshala Cantt. P.O. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Sagar Rana की जन्म दिनांक 30-06-1995 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sagar Rana का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 13-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।8927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
Smt. Radha Rana w/o Sh. Kishan Rana, r/o Ward No. 1, Tangal wood, Dharamshala Cantt. P.O. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Smt. Radha Rana w/o Sh. Kishan Rana, r/o Ward No. 1, Tangal wood, Dharamshala Cantt. P.O. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Suman Rana की जन्म दिनांक 30-06-1995 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Suman Rana का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 13-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा नं0 90/19
Sh. Changar Ram s/o Sh. Dunghasha Ram, r/o Village Naddi, P.O. Dal Lake, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Sh. Changar Ram s/o Sh. Dunghasha Ram, r/o Village Naddi, P.O. Dal Lake, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि 8928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 उसकी Sister Bhujla Devi की जन्म/मृत्यु दिनांक 17-10-2004 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Bhujla Devi का जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 06-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
Smt. Radha Rana w/o Sh. Kishan Rana, r/o Ward No. 1, Tangal wood, Dharamshala Cantt. P.O. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Smt. Radha Rana w/o Sh. Kishan Rana, r/o Ward No. 1, Tangal wood, Dharamshala Cantt. P.O. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Kush Pratap की जन्म दिनांक 01-03-1991 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Kush Pratap का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 13-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
Smt. Radha Rana w/o Sh. Kishan Rana, r/o Ward No. 1, Tangal wood, Dharamshala Cantt. P.O. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.
8929 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 बनामआम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Smt. Radha Rana w/o Sh. Kishan Rana, r/o Ward No. 1, Tangal wood, Dharamshala Cantt. P.O. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Poonam Rana की जन्म दिनांक 23-04-1999 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Poonam Rana का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 13-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Sherap Wangpo s/o Mr. Tashi, r/o House No. 9, Bir Tibetan Society Chougan, Post Office Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत चौगान
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Sherap Wangpo s/o Mr. Tashi, r/o House No. 9, Bir Tibetan Society Chougan, Post Office Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके भतीजे Choephel का जन्म दिनांक 04-12-1966 को महाल चौगान में हुआ था, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-01-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 07-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।8930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रागपुर, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ब मुकद्दमा : 13/NT/2019
सन्दन शर्मा बनाम समस्त जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3)विवाह/जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सन्दन शर्मा पुत्र मेहर चन्द ने इस अदालत में दरख्वास्त की है कि उसका जन्म ग्राम पंचायत मनियाला के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए। श्री सन्दन शर्मा की जन्म तिथि 14-04-1978 तथा उसका जन्म गांव कठियाड़ा, उप-तहसील प्रागपुर में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 20-01-2020 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 03-12-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री रमेश कुमार पुत्र श्री सूरत सिंह, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।
श्री रमेश कुमार पुत्र श्री सूरत सिंह, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा जरग में रमेश सिंह दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम रमेश कुमार है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, परिवार नकल, पैन कार्ड, दसवीं शिक्षा प्रमाण-पत्र व अपना हल्फिया संलग्न किया है जिसकी दरूस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा जरग में अपना नाम रमेश कुमार दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम जरग हर आम खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04-01-2020 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।8931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 आज दिनांक 07-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री लायक राम, निवासी हयूननाड, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।
श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री लायक राम, निवासी हयूननाड, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा चाडना व हयूननाड में परमानंद दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम प्रेम सिंह है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, परिवार नकल, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, दसवीं शिक्षा प्रमाण-पत्र व अपना हल्फिया संलग्न किया है जिसकी दरूस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा चाडना व हयूननाड में अपना नाम प्रेम सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम हयूननाड हर आम खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04-01-2020 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 06-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री जगत सिंह पुत्र श्री रणिया, निवासी जार द्राबिल, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
8932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।श्री जगत सिंह पुत्र श्री रणिया, निवासी जार द्राबिल, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा जार द्राबिल में जगतू दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम जगत सिंह है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, परिवार नकल, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र व अपना हल्फिया संलग्न किया है जिसकी दरूस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा जार द्राबिल में अपना नाम जगत सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम जार द्राबिल हर आम खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13-01-2020 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 13-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत डा0 संजीव धीमान, रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज ऑफिसर, कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
रवि सेठी बनाम आम जनता विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।
रवि सेठी पुत्र श्री नरेन्दर मोहन सेठी, निवासी गांव सिलहारी, डाकघर व तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने एक दरख्वास्त दिनांक 03-12-2019 को प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी माधवी ठुकराल सुपुत्री श्री अनिल ठुकराल, निवासी मकान नं0 1/6349, Near Peth Wali Gali, East Rohtash Nagar, Shahdra North East Delhi, Delhi-110032 के साथ दिनांक 22-02-2015 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जावे।
अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-01-2020 या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 12-12-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
डा0 संजीव धीमान,
रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज ऑफिसर, कण्डाघाट,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।8933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 ब अदालत डा0 संजीव धीमान, रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज ऑफिसर, कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
योगेश आनंद बनाम आम जनता विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।
योगेश आनंद पुत्र श्री गोपाल कृष्ण, निवासी गांव श्रीनगर, डाकघर व तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने एक दरख्वास्त दिनांक 03-12-2019 को प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी निशा थापर सुपुत्री श्री सीजर पाल थापर, निवासी मकान नं0 C-78, Modal Town, Kharar, District S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab-140301 के साथ दिनांक 10-10-2016 को हुई है, का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जावे।
अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-01-2020 या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 12-12-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
डा0 संजीव धीमान,
रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज ऑफिसर, कण्डाघाट,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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नाम दुरुस्ती
मैं, कमलजीत कौर पत्नी श्री रणधीर सिंह, निवासी गांव व डाकघर चिंतगढ़, तहसील मरंडा, जिला रोपड़, पंजाब शपथ-पत्र के माध्यम से घोषणा करती हूं कि मेरे सुपुत्र अखिल प्रीत सिंह, आयु 17 वर्ष वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुड्डु, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत है। उक्त स्कूल के रिकॉर्ड में मेरे सुपुत्र का नाम, जन्म तिथि व माता-पिता का नाम व स्थायी पते को गलत दर्ज किया गया है। जबकि मेरे सुपुत्र का सही नाम अखिल प्रीत सिंह जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार जन्म तिथि 01-07-2004 माता का नाम कमलजीत कौर, पिता का नाम रणधीर सिंह तथा सही पता गांव व डाकघर चिंतगढ़, तहसील मरंडा, जिला रोपड़, पंजाब, है। अतः मेरे सुपुत्र का उपरोक्त सही नाम व जन्म तिथि माता-पिता का नाम व सही पता हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के रिकार्ड तथा अन्य समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जाए। भविष्य में मेरे सुपुत्र को अखिल प्रीत सिंह के रूप में सही नाम उपरोक्त जन्म तिथि तथा पते के रूप में जाना जाए।
कमलजीत कौर,
पत्नी श्री रणधीर सिंह, निवासी गांव व डाकघर चिंतगढ़, तहसील मरंडा, जिला रोपड़, पंजाब।8934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 दिसम्बर, 2019/06 पौष, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है