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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 214, 03 January 2020

Published 03 January 2020

Gazette no.
214
Gazetteid
214/GAZETTE/2020-03/01/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-01-03.214_gazette_2020-03_01_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 03 जनवरी, 2020/13 पौष, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 2019

संख्या टी0सी0पी0-एफ0(5)-8/2002-लूज.--अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0-एफ0(5)-8/2002 तारीख 20-06-2005 द्वारा अधिसूचित कुल्लू घाटी योजना क्षेत्र के संकुलन (अग्लामरेशन) मनाली के लिए विकास योजना में प्रारूप संशोधनों को हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 के नियम 11 के 214-राजपत्र/2020-03-01-2020 (9059) 9060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जनवरी, 2020/13 पौष, 1941 साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा, तारीख 25 अक्तूबर, 2018 को राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में, नोटिस संख्या एच. आई. एम./टी.पी./पी.जे.टी./ए.जैड.आर. मनाली/2013/वॉल-I/7091-7112, तारीख 12-10-2018 द्वारा, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर इस बाबत निदेशक द्वारा केवल छह आक्षेप/सुझाव प्राप्त हुए थे;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 20 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल्लू घाटी योजना क्षेत्र के संकुलन (अग्लामरेशन) मनाली के लिए विकास योजना में बिना किसी उपान्तरण के निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित करते हैं, अर्थात्‌ः-

अमैण्डमैण्टस इन चैप्टर-18

Development Plan for Manali Agglomeration of Kullu Valley PlanningArea के चैप्टर-18 में शीर्षक Zoning and Sub-Division Regulations में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैंः-

"1. Regulation (XXVI) of 18.3 General Regulations निम्न प्रकार से रखा जाएगाः- "Parking floor shall be allowed on floor which comes at road level, subject to the condition that the height of parking floor shall be 3.00 meters for residential and 4.00 meters for Commercial. This parking floor shall be over and above the permissible FAR limits।";

2. Regulation (XXIX) of 18.3 General Regulations निम्न प्रकार से रखा जाएगाः- "Height of sloping roof zero at eaves and maximum 2.75 metres at centre shall be permissible. The Dormer at suitable distance on either side of the roof shall be permissible subject to the condition that the ridge of Dormer shall be below the ridge line of main roof।";

2. Regulation (XXXIX) of 18.3 General Regulations के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

" (XL) Vertical stair well/lift well/Electrical Panel room/Generator Room area shall not be counted in FAR."

" (XLI) In organized projects, the provision to use 10% area of the Parking Floor for the purpose of reception/conveniences in the Tourism Unit/Hotel/Guest house shall be considered subject to the condition that :—

(i) The area under reception/conveniences does not exceed 10% of the area under Parking floor.

(ii) Parking provision as per the Development Plan remains intact।''।

उपर्युक्त संशोधन पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) के अधीन यथा अपेक्षानुसार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। एतद्‌द्वारा, सूचना दी जाती है कि पुनरीक्षित/संशोधित विकास योजना की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयाें में कार्यालय अवधि के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है :-

9061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जनवरी, 2020/13 पौष, 1941 1. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला

2. नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, कुल्लू

3. कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्‌, मनाली/कुल्लू। उक्त पुनरीक्षित/संशोधित विकास योजना राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवर्तन में आएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (सी. पॉलरासू), सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authoritative English Text of this department Notification No. TCP-F(5)-8/2002-Loose dated

27-12-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 27th December, 2019

No.TCP-F(5)-8/2002-Loose.—WHEREAS, the draft amendments in the Development Plan for Manali Agglomeration of Kullu Valley Planning Area, notified vide Notification No. TCP-F(5)- 8/2002 dated 20-06-2005 were published by the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla under sub-section (1) of Section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (12 of 1977) read with rule 11 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 vide Notice No. HIM/TP/PJT/AZR Manali/2013/Vol-I/7091-7112 dated 12-10-2018, in the official Gazette (e-Gazette) on 25th October, 2018 for inviting objection(s) and suggestion(s);

AND WHEREAS, only Six objections/suggestions were received by the Director, Town and Country Planning Department in this regard in the stipulated period;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the following amendments in the Development Plan for Manali Agglomeration of Kullu valley Planning Area, without modifications, namely:—

Amendments in Chapter-18

In Chapter-18, titled Zoning and Sub-Division Regulations of Development Plan for Manali Agglomeration of Kullu Valley Planning Area, following amendments are carried out:—

"1. Regulation (XXVI) of 18.3 General Regulations shall be substituted, as under:—

"Parking floor shall be allowed on floor which comes at road level, subject to the condition that the height of parking floor shall be 3.00 meters for residential and 4.00 meters for Commercial. This parking floor shall be over and above the permissible FAR limits,",9062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जनवरी, 2020/13 पौष, 1941 2. Regulation (XXIX) of 18.3 General Regulations shall be substituted, as under:— " Height of sloping roof zero at eaves and maximum 2.75 metres at centre shall be permissible. The Dormer at suitable distance on either side of the roof shall be permissible subject to the condition that the ridge of Dormer shall be below the ridge line of main roof."

3. After regulation (XXXIX) of 18.3 of General Regulations, the following shall be inserted; namely:—

"(XL) Vertical stair well/lift well/Electrical Panel room/Generator Room area shall not be counted in FAR."

"(XLI) In organized projects, the provision to use 10% area of the Parking Floor for the purpose of reception/conveniences in the Tourism Unit/Hotel/Guest house shall be considered subject to the condition that :—

(iii) The area under reception/conveniences does not exceed 10% of the area under Parking floor.

(iv) Parking provision as per the Development Plan remains intact.".

The above amendments are hereby published in the official Gazette, Himachal Pradesh as required under sub-section (4) of Section 20 of the Act ibid. A notice is hereby given that a copy of the revised/amended Development Plan is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Director, Town and Country Planning Department, H.P., Shimla

2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Kullu

3. Executive Officer, Municipal Council, Manali/Kullu

The said revised/amended Development Plan shall come into operation from the date of publication in the official Gazette, Himachal Pradesh.".

By order, C PAULRASU, Secretary (TCP).

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उद्यान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2019

संख्या एच0टी0सी0-ई(4)-1/95-वोल्यूम-I-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 29) की9063 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जनवरी, 2020/13 पौष, 1941 धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी, 2020 को ऐसा दिन नियत करते हैं जिसको उपरोक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (उद्यान)।

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[Authoritative English text of the Government notification No. HTC-E(4)-1/95-Vol.-I-Loose, dated

31-12-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HORTICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st December, 2019

No. HTC-E(4)1/95-Vol-I-Loose .—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Himachal Pradesh Fruit Nurseries Registration and Regulation Act, 2015, (Act No. 29 of 2015), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 1st January, 2020 as the day on which the provisions of the aforesaid Act shall come into force.

By order, Sd/- Secretary (Hort.)

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राजस्व विभाग

घ-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2019

संख्याः राजस्व-घ/(एफ) 4-3/2017 (कांगड़ा).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील सुलह सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बन्धित लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में निम्न स्तम्भ सख्ंया 6 में दर्शाए गए 11 पटवार वृत्तों से गठित एक नई उप-तहसील सुलह, जिसका मुख्यालय सुलह में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं :-

9064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जनवरी, 2020/13 पौष, 1941
उप-तहसील का नाम उप-मण्डल का नाम तहसील का नाम जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए गए
सुलह पालमपुर पालमपुर कांगड़ा सुलह 1. दरंग 2. परौर 3. खड़ौठ 4. ननाओं 5. सुलह 6. सुलह कस्बा 7. सलोह 8. शमूला 9. बाग बूहला 10. हैंजा 11. वोदा पालमपुर

आदेश द्वारा, ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev.-D(F)4-3/2017 (Kangra), dated

26-12-2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

Section-D

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th December, 2019

No. Rev.-D(F) 4-3/2017 (Kangra).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to create a Sub-Tehsil Sulah in District Kangra, H.P, so as to provide better services to the people of nearby villages and also to avoid any inconvenience being faced by them and to have a better administrative control;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Sulah, with its headquarter at Sulah, in District Kangra, Himachal Pradesh, consisting of 11 Patwar Circles shown in column No. 6 below, with immediate effect:—

Name of the Sub-Tehsil Name of Sub- Divisions Name of Tehsil District Head- quarter Patwar Circles Included Name of Tehsil from where excluded
Sulah Palampur Palampur Kangra Sulah 1. Drang 2. Parour 3. Kharoth 4. Nanao 5. Sulah 6. Sulah Kasba 7. Saloh 8. Shamula 9. Bagh Buhala 10. Hainza 11. Voda Palampur

By order, ONKAR CHAND SHARMA, Principal Secretary (Revenue).

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Deep Kumar age 34 years s/o Sh. Lekh Raj Sharma, r/o Village & P.O. Baliah, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Vipin Kumari age 19 years d/o Sh. Biku Ram, r/o Village Nigani, Tehsil & . . प्रार्थी। District Kinnaur (H.P.)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (श्री दीप कुमार सुपुत्र लेख राम शर्मा व विपिन कुमारी पुत्री श्री बिकू राम) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 20-01-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Anil Kumar age 31 years s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village Bankhad, P.O. Galore, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Nirmla Devi age 30 years d/o Sh. Dharam Singh, r/o Village Mansui Jhikli, Tehsil . . प्रार्थी। Barsar, District Hamirpur (H.P.)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। 9066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जनवरी, 2020/13 पौष, 1941 आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (श्री अनिल कुमार सुपुत्र श्री धर्म चन्द व निर्मला देवी पुत्री श्री धर्म सिंह) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 20-01-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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े

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 17/CT/2019 केस दायर ः 28-08-2019 श्रवण कुमार पुत्र श्री राम लाल, निवासी गांव बदाह, डाकघर मौहल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.-- दरख्वास्त बराये राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

उपरोक्त विषय पर श्रवण कुमार पुत्र श्री राम लाल, निवासी गांव बदाह, डाकघर मौहल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने दिनांक 28-08-2019 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है, जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु क्षे0 कानूनगो कुल्लू को प्रेषित किया था। जिसकी रिपोर्ट कानूनगो कुल्लू व पटवारी हल्का बल्ह से दिनांक 24-09-2019 को प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सरवन कुमार पुत्र राम लाल दर्ज है का दुरुस्त नाम श्रवण कुमार पुत्र राम लाल है, को सही दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरूस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में सरवन कुमार उर्फ श्रवण कुमार सही नाम दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 18-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।9067 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जनवरी, 2020/13 पौष, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 18/CT/2019 केस दायर ः 06-12-2019 श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री डोलू राम पुत्र श्री लुब्धू, निवासी गांव उशलीधार, डाकघर बन्दरोल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.-- दरख्वास्त बराये राजस्व अभिलेख में नाम दुरूस्ती करने बारे।

उपरोक्त विषय पर श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री डोलू राम पुत्र श्री लुब्धू, निवासी गांव उशलीधार, डाकघर बन्दरोल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने दिनांक 06-12-2018 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है, जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु क्षे0 कानूनगो रायसन को प्रेषित किया था, जिसकी रिपोर्ट कानूनगो रायसन व पटवारी हल्का जिन्दौड़ से दिनांक 23-01-2019 को प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजेन्दर सिंह पुत्र डोलू राम दर्ज है का दुरुस्त नाम श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र डोलू राम है, को सही दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री डोलू राम पुत्र श्री लुब्धू का नाम दुरूस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में राजेन्दर सिंह उर्फ जोगिन्दर सिंह सही नाम दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 18-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री जगदीश लाल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नाम दुरुस्ती नं0 : 14/2019 तारीख दायर : 18-12-2019 तारीख पेशी : 21-01-2020 श्री अनिल बरवाल पुत्र स्व0 श्री राम सिंह, निवासी गांव बैरी उपरली, डाकघर कोठुवां, तहसील . . प्रार्थी। सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम9068 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जनवरी, 2020/13 पौष, 1941 आम जनता . . प्रत्यार्थी। अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।

श्री अनिल बरवाल पुत्र स्व0 श्री राम सिंह, निवासी गांव बैरी उपरली, डाकघर कोठुवां, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम अनिल बरवाल है जबकि राजस्व अभिलेख महाल बैरी उपरली में उसका नाम अनिल कुमार दर्ज है जोकि गलत है। इसलिए प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल बैरी उपरली में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम अनिल कुमार उर्फ अनिल बरवाल दर्ज किया जाए। अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 21-01-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

जगदीश लाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 34/2019 तारीख मजरूआ : 13-11-2019 आगामी पेशी : 18-01-2020 प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री डेविड कुमार पुत्र श्री काली दास, निवासी रोग, डाकघर निहरी, तहसील . . प्रार्थी। निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थी श्री डेविड कुमार पुत्र श्री काली दास, निवासी रोग, डाकघर निहरी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त बाडा के महाल मनाह में देवेन्द्र कुमार दर्ज है, जबकि उसका सही नाम डेविड कुमार है लिहाजा इसे दरुस्त करके देवेन्द्र कुमार उर्फ डेविड कुमार किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे-सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे-सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 18-01-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।9069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जनवरी, 2020/13 पौष, 1941 आज दिनांक 12-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पूर्ण चन्द कौंडल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मकरीड़ी, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 6/2019

दिनांक मजरुआ : 09-12-2019 उनवान मुकद्दमा :

श्री बलदेव कुमार पुत्र स्व0 श्री गोकल राम, निवासी गांव महाल द्रकोटी, डाकघर द्राहल, उप-तहसील . . प्रार्थी मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र U/S 37 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953 नाम दुरुस्त करने बारे महाल द्रकोटी/270.

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में श्री बलदेव कुमार पुत्र स्व0 श्री गोकल राम, निवासी गांव महाल द्रकोटी, डाकघर द्राहल, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में दिनांक 09-12-2019 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी उपरोक्त पता का स्थाई निवासी है। प्रार्थी बलदेव कुमार पुत्र स्व0 श्री गोकल राम, महाल द्रकोटी/270, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0प्र0) का मालिक दर्ज चला आ रहा है। यह कि राजस्व महाल द्रकोटी/270 में प्रार्थी का नाम बलदेव व प्रार्थी के स्व0 पिता का नाम गोकल दर्ज राजस्व अभिलेख चला आ रहा है जोकि गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बलदेव कुमार व प्रार्थी के स्व0 पिता का नाम गोकल राम ग्राम पंचायत परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में दर्ज है जोकि सही दर्ज है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बलदेव व अपने स्व0 पिता का नाम गोकल के स्थान पर बलदेव कुमार व गोकल राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी श्री बलदेव कुमार व उनके स्व0 पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल द्रकोटी/270 में बलदेव के स्थान पर बलदेव कुमार व प्रार्थी के पिता श्री गोकल के स्थान पर गोकल राम दर्ज करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में दिनांक 15-01-2020 को प्रातः 10.00 बजे अपने उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।9070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जनवरी, 2020/13 पौष, 1941 ब अदालत श्री पूर्ण चन्द कौंडल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, मकरीड़ी, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 1/2019

दिनांक मजरुआ : 09-12-2019 उनवान मुकद्दमा :

श्रीमती लता पत्नी स्व0 श्री भेख सिंह पुत्र श्री उधम, निवासी गांव कुनकर, डाकघर द्रुब्बल, . . प्रार्थिया उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व धारा 9(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2003.

अदालत हजा में श्रीमती लता पत्नी स्व0 श्री भेख सिंह पुत्र श्री उधम, निवासी गांव कुनकर, डाकघर द्रुब्बल, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पति श्री भेख सिंह पुत्र उधम जिनकी मृत्यु दिनांक 05-03-2012 को हो चुकी है लेकिन अज्ञानता व गलती से उनकी मृत्यु ग्राम पंचायत द्रुब्बल के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सकी है, इसलिए प्रार्थिन ने अपने पति की मृत्यु तिथि जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि श्रीमती लता पत्नी स्व0 श्री भेख सिंह पुत्र श्री उधम, निवासी गांव कुनकर, डाकघर द्रुब्बल, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0प्र0), जिसके पति श्री भेख सिंह पुत्र श्री उधम की मृत्यु दिनांक 05-03-2012 को हो चुकी है को ग्राम पंचायत द्रुब्बल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को उजर/एतराज हो तो इस इश्तहार के जारी होने के 30 दिन के भीतर लिखित/मौखिक/असालतन/वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। यदि उक्त समय अवधि के भीतर कोई उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता है तो आम जनता के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके सचिव, ग्राम पंचायत द्रुब्बल में लता पत्नी स्व0 श्री भेख सिंह पुत्र श्री उधम, निवासी गांव कुनकर, डाकघर द्रुब्बल, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0प्र0) के पति श्री भेख सिंह पुत्र श्री उधम की मृत्यु तिथि 05-03-2012 को दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 17-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd January, 2020

No. Fin-2-C-(12)-1/2019 (I).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of9071 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जनवरी, 2020/13 पौष, 1941 `500.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on January 7, 2020. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on January 7, 2020.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30A.M. and 12:00 P.M. (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30 A.M. and 11:30 A.M.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on January 8, 2020.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on January 8, 2020 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

9072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जनवरी, 2020/13 पौष, 1941 Tenure

7. The Stock will be of 10 -year tenure. The tenure of the Stock will commence on January 8, 2020.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on January 8, 2030.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on July 8 and January 8.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh, Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Finance Department. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-01-03.214_gazette_2020-03_01_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-01-03.214_gazette_2020-03_01_2020.