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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 216, 06 January 2020

Published 06 January 2020

Gazette no.
216
Gazetteid
216/GAZETTE/2020-06/01/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-01-06.216_gazette_2020-06_01_2020
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 06 जनवरी, 2020/16 पौष, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 जनवरी, 2020

संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)45/2018.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव सरी, तहसील शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में सलाना सरी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 216-राजपत्र/2020-06-01-2020 (9297) 9298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2020/16 पौष, 1941 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0)
शिमला शिमला सरी 441 0-09-27
कुल जोड़.. कित्ता-1 0-09-27

आदेश द्वारा, (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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आबकारी एवंंंं कराधान विभाग

आदेेश सं. 09/2019-राज्य कर

शिमला-2, 4 जनवरी, 2020

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-4/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) ( जिसे इस आदेश में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 112 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम की धारा 107 या 108 के अधीन या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील अधिकरण में अपील कर सकेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (3) में यह उपबंधित है, कि आयुक्त इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण या पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के, उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए अभिलेख को स्वःप्रेरणा से या आयुक्त, केन्द्रीय कर के अनुरोध पर मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा और आदेश द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को अपने आदेश में आयुक्त द्वारा तथा यथाविनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे ंिबंदुओं के अवधारण के लिए उस तारीख से जिसको उक्त आदेश पारित किया गया है, छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 109, माल और सेवा कर अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों के गठन का उपबन्ध करती है;

और, यथास्थिति उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट अपील या आवेदन फाईल करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 109 के अधीन अभी अपील9299 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2020/16 पौष, 1941 अधिकरण और उसकी न्यायपीठ का गठन किया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उक्त अपील या आवेदन फाईल नहीं किया जा सकता है और उसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उूत हो रही हैं;

अतः अब, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षित नाम.--इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाइयों को दूर करना, नौवां) आदेश, 2019 है।

2. कइिनाईयों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि,--

(क) उस तारीख से जिसको धारा 112 की उपधारा (1) में "उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना दी जाती है, तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा" की संगणना के प्रयोजन के लिए, तीन मास की अवधि का प्रारम्भ निम्नलिखित तारीखों के उत्तरवर्ती तारीख को माना जाएगाः-

(i) आदेश की संसूचना की तारीख; या

(ii) वह तारीख, जिसको धारा 109 के अधीन अपील अधिकरण के गठन के पश्चात्‌, यथास्थिति, उसका अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष पद ग्रहण करता है।

(ख) उस तारीख से जिसको धारा 112 की उपधारा (3) में "उक्त आदेश पारित किया गया है, छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा" की संगणना के प्रयोजन के लिए, छह मास की अवधि का प्रारंभ निम्नलिखित तारीखों के उत्तरवर्ती तारीख को माना जाएगाः-

(i) आदेश की संसूचना की तारीख; या

(ii) वह तारीख, जिसको धारा 109 में अधीन अपील अधिकरण के गठन के पश्चात्‌, यथास्थिति, उसका अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है;

आदेश द्वारा,

संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Order No.09/2019-State Tax, dated

04-01 -2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

Excise and Taxation Department

ORDER No.09/2019-State Tax

Shimla-2, the 4th Jaunary, 2020

9300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2020/16 पौष, 1941

No. EXN-F(10)-4/2019.—WHEREAS, sub-section (1) of Section 112 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that any person aggrieved by an order passed against him under section 107 or Section 108 of this Act or the Central Goods and Services Tax Act may appeal to the Appellate Tribunal against such order within three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal;

AND WHEREAS, sub-section (3) of Section 112 of the said Act provides that the Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of Central tax, call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act or the Central Goods and Services Tax Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within six months from the date on which the said order has been passed for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order;

AND WHEREAS, Section 109 of the said Act provides for the constitution of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal and Benches thereof;

AND WHEREAS, for the purpose of filing the appeal or application as referred to in sub-section (1) or sub-section (3) of Section 112 of the said Act, as the case may be, the Appellate Tribunal and its Bench is yet to be constituted under section 109 of the said Act as a result whereof, the said appeal or application could not be filed within the time limit specified in the said sub-sections, and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said Section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 172 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:––

1. Short title.––This Order may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Ninth Removal of Difficulties) Order, 2019.

2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that for the purpose of calculating,—

(a) the "three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal" in sub-section (1) of Section 112, the start of the three months period shall be considered to be the later of the following dates:—

(i) date of communication of order; or

(ii) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office;

9301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2020/16 पौष, 1941

(b) the "six months from the date on which the said order has been passed" in sub-section (3) of Section 112, the start of the six months period shall be considered to be the later of the following dates:—

(i) date of communication of order; or

(ii) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office.

By order,

SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).

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ब अदालत उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री करतार सिंह सुपुत्र श्री केहर सिंह, वासी समलेहड़ा, डाकघर जौड़े अम्ब, तहसील बड़सर, जिला . . प्रार्थी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--शादी नोटिस के माध्यम से प्रकाशन बारे।

प्रार्थना-पत्र श्री करतार सिंह ने हाजिर अदालत दायर किया है। प्रार्थी का आवेदन है कि उनकी शादी दिनांक 03-03-1975 को सुनीता देवी के साथ हुई है। प्रार्थी की शादी की तिथि ग्राम पंचायत जौड़े अम्ब के पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं है।

अतः आम जनता व इलाकावासियों को इस अदालत द्वारा जारी नोटिस/इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्री करतार सिंह व सुनीता देवी का विवाह दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर दिनांक 13-01-2020 से पूर्व पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई एतराज मान्य नहीं होगा। किसी की भी आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थी की शादी को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आदेश दे दिया जाएगा।

नोटिस आज दिनांक 21-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर अदालत द्वारा पारित हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल अधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0। 9302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2020/16 पौष, 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर-59/2019

दायर तिथि : 15-10-2019 जगननाथ पुत्र परस राम, वासी टीका वीड़ खास, मौजा वीड़ वगेहड़ा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने 07-10-2019 को अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका सही नाम जगननाथ है जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम जगरनाथ दर्ज है जोकि जगननाथ राजस्व विभाग में दर्ज किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर आरंभिक जांच व छानबीन फील्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व ब्यानात अन्य टीकादारान के दर्ज करवाए गए जिसके अनुसार पाया गया कि प्रार्थी को सभी लोग जगरनाथ व जगननाथ दोनों नामों से जानते हैं।

अतः आम जनता को बजरिया नोटिस इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में जगननाथ दर्ज किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-01-2020 को सुबह 11.00 बजे अदालत में मुकाम सुजानपुर पेश कर सकता है। कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में जगननाथ पुत्र परस राम, वासी टीका वीड़ खास, मौजा वीड़ वगेहड़ा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के राजस्व रिकार्ड में जगननाथ तस्दीक कर दिया जावेगा। कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 26-12-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर-64/2019

दायर तिथि : 19-11-2019 सुरेन्द्र कुमार पुत्र अमी चन्द, वासी टीका संन्नवी कलां, मौजा रंगड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर . . प्रार्थी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

9303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2020/16 पौष, 1941

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने 19-11-2019 को अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसके पिता का सही नाम अमी चन्द है जबकि राजस्व विभाग में उसके पिता का नाम अमर सिंह दर्ज है जोकि अमर सिंह उपनाम अमी चन्द राजस्व विभाग में दर्ज किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर आरंभिक जांच व छानबीन फील्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व ब्यानात अन्य टीकादारान के दर्ज करवाए गए जिसके अनुसार पाया गया कि प्रार्थी के पिता को सभी लोग अमर सिंह उपनाम अमी चन्द दोनों नामों से जानते हैं।

अतः आम जनता को बजरिया नोटिस इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में अमर सिंह उपनाम अमी चन्द दर्ज किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-01-2020 को सुबह 11.00 बजे े अदालत में मुकाम सुजानपुर पेश कर सकता है। कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सुरेन्द्र कुमार पुत्र अमी चन्द, वासी टीका संन्नवी कलां, मौजा रंगड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में अमर सिंह उपनाम अमी चन्द तस्दीक कर दिया जावेगा। कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 26-12-2019 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Dinesh s/o Shri Sarwan Kumar, r/o V. P. O. Kakkar, Tehsil Bamson at Tauni Devi District Hamirpur (H.P.) .

2. Smt. Mamta Shaw d/o Sh. Kamleshwari Shaw, r/o 2 Number Baisnab 1st Line, .. Applicants. District Habra Kolkata

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Dinesh & Smt. Mamta Shaw have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 20-12-2019 as per Hindu rites and customs. Therefore, the9304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2020/16 पौष, 1941 general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 31-01-2020. In case no objection is received by 31-01-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 24-12-2019.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

___________________________________________

In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Gaurav Rawat s/o Shri Gopal Krishan Rawat, r/o 723, LIG Flats Hastsal, Uttam Nagar, West Delhi-110059.

2. Smt. Diksha Kumari d/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Plasi, P.O. Town Bharari, Applicants. Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Gaurav Rawat & Smt. Diksha Kumari have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 21-12-2019 as per Hindu rites and customs. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 01-02-2020. In case no objection is received by 01-02-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 26-12-2019.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

9305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2020/16 पौष, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 18/2019

तारीख : 19-12-2019 श्री विशेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम चगॉव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री विशेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम चगॉव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र की जन्म तिथि 25-01-2000 पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने शपथ-पत्र के साथ अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है तथा पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत चगॉव के रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-01-2020 तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक के पुत्र की जन्म तिथि 25-01-2000 निवासी ग्राम चगॉव के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे।

आज दिनांक 19-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत डॉ0 गणेश ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 17/2019

तारीख पेशी : 02-02-2020 श्रीमती अम्बकू पुत्री स्व0 टिहरू राम, गांव व डाकघर सदयाणा, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

आवेदन पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969

श्रीमती अम्बकू पुत्री स्व0 टिहरू राम, गांव व डाकघर सदयाणा, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-07-1965 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सदयाणा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सकी। 9306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2020/16 पौष, 1941 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 02-02-2020 को असालतन या वकालतन अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 18-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुरेन्द्र कुमार अत्री, रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)

कुलभूषण शर्मा एवं मीना कुमारी

बनाम

आम जनता

विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।

श्री कुलभूषण शर्मा पुत्र श्री चमन लाल शर्मा, निवासी गांव ओयल, वार्ड नं0 7, सब-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी मीना कुमारी पुत्री अरूण कुमार, निवासी गांव गढदीवाल, तहसील व जिला होशियारपुर (पंजाब) के साथ दिनांक 12-06-2019 को हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-01-2020 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 11-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुरेन्द्र कुमार अत्री,

रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज अधिकारी,

गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

प्रवीन कुमारी

बनाम

आम जनता

9307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2020/16 पौष, 1941

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती प्रवीन कुमारी पत्नी स्व0 श्री नरेश कुमार, वासी बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनके पुत्र निखलेश अतर पुत्र नरेश कुमार का जन्म दिनांक 08-09-1991 को गांव बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) में हुआ है। लेकिन उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत बढेड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त नाम ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2020 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु नियमानुसार सम्बन्धित पंंचायत को आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा पंजीकरण शादी सुखविन्दर सिंह पुत्र राम प्यारा, वासी नंगल कलां, तहसील हरोली जिला ऊना व अनीता देवी पुत्री आत्मा राम, वासी जखेड़ा, तहसील व जिला ऊना।

बनाम

आम जनता

इश्तहार मुश्त्री मुनादी आवेदन-पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004 बजरिया इश्तहार राजपत्र।

प्रार्थी श्री सुखविन्दर सिंह पुत्र राम प्यारा, वासी नंगल कला, तहसील हरोली जिला ऊना व अनीता देवी पुत्री आत्मा राम, वासी जखेड़ा, तहसील व जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 06-12-2017 को गांव नंगल कलां में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत नंगल कलां में दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया मुश्त्री मुनादी इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 17-01-2020 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा उसके बाद वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा और मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 23-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।9308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2020/16 पौष, 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा पंजीकरण शादी सुरिन्दर सिंह पुत्र रमेश लाल, वासी हरोली, तहसील हरोली जिला ऊना व मोनिजा खतून पुत्री काजिम उदीन, वासी जलेशवर, जिला गोलपरा (असम)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार मुश्त्री मुनादी आवेदन-पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004 बजरिया इश्तहार राजपत्र।

प्रार्थी श्री सुरिन्दर सिंह पुत्र रमेश लाल, वासी हरोली, तहसील हरोली जिला ऊना व मोनिजा खतून पुत्री काजिम उदीन, वासी जलेशवर, जिला गोलपरा (असम) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 18-09-2018 को गांव हरोली में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत हरोली में दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया मुश्त्री मुनादी इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 17-01-2020 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा उसके बाद वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा और मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 23-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

दरख्वास्त बमुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड महाल कुंगड़त की जमाबन्दी साल 2017-2018 में रछपालो देवी पत्नी स्व0 श्री मसन्दु उपनाम महिन्दर की बजाए रछपाल कौर पत्नी स्व0 श्री मसन्दु उपनाम महिन्दर दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी रछपाल कौर पत्नी स्व0 श्री मसन्दु उपनाम महिन्दर वासी कुंगड़त, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल कुंगड़त की जमाबन्दी साल 2017-2018 में रछपालो देवी पत्नी स्व0 श्री मसन्दु उपनाम महिन्दर गलत चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम रछपाल कौर पत्नी स्व0 श्री मसन्दु उपनाम महिन्द्र है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई9309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2020/16 पौष, 1941 एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 17-01-2020 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आये। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 23-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

दरख्वास्त बमुराद दरूस्ती राजस्व रिकार्ड महाल बढेड़ा की जमाबन्दी साल 2014-2015 में विटू पुत्र मलकियत सिंह की बजाए चन्द्रशेखर पुत्र मलकियत सिंह दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी चन्द्रशेखर पुत्र मलकियत सिंह वासी बढे़ड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल बढेड़ा की जमाबन्दी साल 2014-2015 में विटू पुत्र मलकियत सिंह गलत चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम चन्द्रशेखर पुत्र मलकियत सिंह है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 17-01-2020 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आये। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 17-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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CHANGE OF NAME

I, Anita Parmar w/o Sh. Jatinder Kumar Parmar, Posted as SAMO at Govt. Ayurvedia Health Centre Nangal Jarialan, Tehsil Ghanari, District Una (H. P.) r/o Village Nadalon, Tehsil Gharshankar, District Hoshiarpur (Pb.) have changed my name from Anita Kumari Sharma to Anita Parmar. I shall be known as Anita Parmar in future.

ANITA PARMAR,

w/o Sh. Jatinder Kumar Parmar,

Ayurvedia Health Centre Nangal Jarialan,

Tehsil Ghanari, District Una (H. P.)

9310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी, 2020/16 पौष, 1941

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 06 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-01-06.216_gazette_2020-06_01_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-01-06.216_gazette_2020-06_01_2020.