राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 14 जनवरी, 2020/24 पौष, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 जनवरी, 2020
संख्याःआई0पी0एच0-बी(एच)1-11/2019-सिरमौर.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव गुरूद्वारा ढांगवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में उठाऊ पेयजल योजना बर्मापापड़ी के निर्माण हेतु भूमि 222-राजपत्र/2020-14-01-2020 (9461) 9462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2020/24 पौष, 1941 अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन, समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भूमि अर्जन कलैक्टर/समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग विन्टर फील्ड, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।
विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा न ं0 | क्षेत्र बीघेे/बिस्वे मे ं |
| सिरमौर | नाहन | ग ुरूद्वारा ढांगवाला | 190/7 | 02-11-00 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ।
---------
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जनवरी, 2020
संख्याःआई.पी.एच.-बी(एच)1-32/2019-कुल्लू.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः उठाऊ पेयजल योजना रैला के पम्प हाऊस के निर्माण हेतु गांव रैला, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू में भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में कलैक्टर/समाहर्ता, मध्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।9463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2020/24 पौष, 1941 विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | क्षेत्र बीघे/बिस्वे में |
| कुल्लू | बन्जार | र ैला | 4923/4615/2466/1 | 00-15-06 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
--------
TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th January, 2020
No. TSM-B(2)-1/2019.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Shri Surinder Justa, Joint Director (Class-I, Gazetted) of Department of Tourism & Civil Aviation, H.P. shall retire from the Government service on 31-01-2020, on attaining the age of superannuation.
By order, R.D. DHIMAN, Addl. Chief Secretary (Tourism & CA).
__________
कार्मिक विभाग
सचिवालय प्रशासन सेवाएं-I
अधिसूचना
शिमला-2, 10 जनवरी, 2020
संख्याःपीईआर-(एसएएस-।)ए(3)-2/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) में चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं; अर्थात् :--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) अधिसूचना संख्या पर0-(एस0ए0एस0-ए0)ए0(3)-3/83, तारीख 14 मई, 1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) चपरासी वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। 9464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2020/24 पौष, 1941 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (सचिवालय प्रशासन)।
--------
उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) में चपरासी वर्ग-IV (अराजत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--चपरासी
2. पद (पदोें) की सख्या.--221 (दो सौ इक्कीस)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-IV (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं
4. वेतनमान.--` 4900-10680/- जमा ` 1300/- ग्रेड पे
5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--लागू नहीं।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शौक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.--लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--लागू नहीं।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत स्थानन द्वारा।
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कार्यरत फ्राश एवं चौकीदार एवं माली और सफाईकर्ताओं में से स्थानन द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो। स्थानन के प्रयोजन के लिए फ्राश एवं चौकीदार एवं माली और सफाईकर्ता के पद के पात्र पदधारियों की, उनके अपने-अपने ग्रेड में सेवाकाल के आधार पर, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे़ बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूचि विहित की जाएगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय- समय पर गठित की जाए।9465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2020/24 पौष, 1941 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--लागू नहींं।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं
16. आरक्षण.--लागू नहीं
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, करणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
------
[Authoritative English text of this Department Notification No. PER (SAS-I) A(3)-2/2019, dated
10th January, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of india].
PERSONNEL DEPARTMENT
Secretariat Administration Services-I
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 10th January, 2020
No. Per(SAS-I)A(3)-2/2019.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Peon, Class-IV (Non-Gazetted) in the Department of Personnel (Secretariat Administration Services), Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Peon, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2020.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.
2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh, Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Peon (Class-IV, Non-Gazetted) Recruitment and promotion Rules-1997, notified vide Notification No. Per (SAS-A)A(3)-3/83, dated 14th May, 1997 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order,
Sd/- Secretary (SA).
9466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2020/24 पौष, 1941 ANNEXURE-"A"RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST
OF PEON, CLASS-IV (NON- GAZETTED), IN THE
DEPARTMENT OF PERSONNEL (SECRETARIAT
ADMINISTRATION), HIMACHAL PRADESH
1. Name of Post.—Peon
2. Number of Posts.—221 (Two hundred and twenty one)
3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted) Ministerial Services 4. Scale of Pay.—` 4900—10680+1300 Grade Pay
5. Whether "Selection" or "Non Selection" post.—Non Selection.
6. Age for direct recruitment.—Not applicable
7. Minimum Educational and other Qualification(s): qualifi-
cations required for direct recruit(s).—Not applicable.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for
direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s).—Not
applicable.
9. Period of Probation, if any.—Not applicable.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or
by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be
filled in by various methods.—100% by placement.
11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By placement from Frash-cum-Chowkidar-cum-Mali and working in H.P. Secretariat having three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade.
For the purpose of placement, a combined seniority of eligible incumbents of the posts of Frash-cum-Chowkidar-cum-Mali and sweeper on the basis of length of service in their respective grade without disturbing their inter-se-seniority shall be prescribed.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public
Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making
recruitment.—Not applicable.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable9467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2020/24 पौष, 1941 15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.— Not applicable.
16. Reservation.—Not applicable
17. Departmental Examination.—Not applicable
18. Power to Relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
9468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जनवरी, 2020/24 पौष, 1941नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है