राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
PERSONNEL DEPARTMENT
(Appointment-I)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th January, 2020
No. Per(AI)B(15)-3/2019.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that the following Heads of Departments will retire from the Government service in the afternoon of the date as shown against their names on attaining the age of superannuation:—
223-राजपत्र/2020-15-01-2020 (9469)9470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941
| Sl. No. | Name and Designation of the Officer | Date of retirement |
| 1. | Shri Rakesh Kumar Kondal, Director of Agriculture, H.P., Shimla | 30-09-2020 |
| 2. | Shri Madan Mohan Sharma, Director of Horticulture, H.P., Shimla | 31-03-2020 |
By order,
ANIL KUMAR KHACHI, Chief Secretary.
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ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th January, 2020
No. STE-E (3) -22/2018-Loose.—In compliance to the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on 20-11-2019 in the matter of O.A. No. 681 of 2018 titled "NCAP with multiple timelines to clean air in 102 cities to be released around August 15", the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a COMMITTEE of following Officers for the assessment of the Carrying Capacity of seven Non-Attainment Cities:
| 1. | The Director, Industries, H.P. Shimla | Member |
| 2. | The Director, Rural Development, H.P. Shimla | Member |
| 3. | The Director, Transport, H.P. Shimla | Member |
| 4. | The Director, Agriculture, H.P. Shimla | Member |
| 5. | The Director, Urban Development, Department, H.P. Shimla | Member |
| 6. | The Director, Env. Science & Technology, H.P. Shimla | Member |
| 7. | The Director, Department of Town and Country Planning, H.P. Shimla. | Member |
| 8. | The Engineer-in-Chief, PWD, H.P. Shimla | Member |
| 9. | The Engineer-in-Chief, IPH Deptt., H.P. Shimla | Member |
| 10. | The Director, State Disaster Management Authority, H.P. Shimla | Member |
| 11. | Member Secretary, Himachal Pradesh State Pollution Control Board Shimla. | Member and Nodal Officer. |
(i) The Committee shall deliberate for assessing the Carrying Capacity of seven Non- Attainment Cities i.e. Baddi1, Parwanoo2, Kala-Amb3, Paonta Sahib4, Nalagarh5, Sundernagar6 & Damtal7 and finalize the same based on field visits, assessment studies, data collected and available reports. The Committee will use the methodology as prepared by Central Pollution Control Board (CPCB) for assessment of Carrying Capacity within the time specified by the Hon'ble NGT in the aforesaid order.
(ii) The Committee Members and Nodal Officer shall direct the concerned officer(s) of respective department(s) in these Non-Attainment Cities to ensure inter departmental co-ordination for collection of data, sharing of information for aforesaid task.
(iii) The committee shall make an assessment of the Carrying Capacity in terms of Hon'ble NGT orders relating to vehicular pollution, industrial emission, population density, extent of construction and construction activities etc. The carrying capacity assessment shall also lay emphasis on agricultural and indoor pollution in rural areas.
(iv) The Committee should also assess the need for regulating number of vehicles and their parking and plying, population density, extent of construction and construction activities etc. Guidelines may accordingly be framed to regulate vehicles and industries in Non-Attainment Cities in terms of Carrying Capacity assessment.
(v) The Director, Town & Country Planning Departments may ensure review of Master Plans specially for the Non-Attainment Cities to be consistent with Carrying Capacity and source apportionment study reports.
(vi) The Committee shall submit its final report/recommendations to the H.P. State Pollution Control Board within 30 days. Accordingly the State Pollution Control Board shall submit the same to the CPCB in compliance of Hon'ble NGT directions in the aforesaid order.
By order,
RAJNEESH, Secretary (Env., Sci. & Tech.).
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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, LAHAUL & SPITI
DISTRICT AT KEYLONG
NOTIFICATION
Dated, the 9th December, 2019
No. 842-77.—In exercise of the H.P. Government Notification number FDS-A(3)-7/2016 dated 7th December, 2019 and in exercise of the powers vested in me under sub-clause (d) of clause 3 (1) of the Himachal Pradesh Profiteering & Prevention Order, 1977. I, Kamal Kant Saroch, IAS Distt. Magistrate, Lahaul & Spiti District do hereby fix the maximum margin of profit on onion listed in schedule-I appended to the said order which dealer in Lahaul & Spiti district can charge of wholesale & retail sale transaction as under :—
9472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941| Sl.No. | Name of Commodity | Maximum wholesale Margin | Maximum retail sale margin |
| 1. | Onion | 5% | 24% (including freight charges, Loading, unloding, wastage and other incidental charges) |
Terms & conditions :
1. No. wholesaler/commission agent/retailer shall charge margin of profit more than that fixed above.
2. The Dealer engaged in wholesale as well as in retail sale business shall charge only one margin of profit on the transaction i.e. wholesale margin on wholesale transaction & retial sale margin on retail sale transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station.
3. Wholesale transaction would mean a single transaction of not less than the following :
(i) Onion =20 kg.
4. Every wholesale dealer/Commission agent shall issue cash memo/bill of the quantity of onion sold to any retailer and retailer shall keep the cash memo/bill in his or her shop for inspection purpose.
The notification shall come into force with immediate effect.
By order, Sd/- (KAMAL KANT SAROCH), District Magistrate, Lahaul & Spiti District.
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
ADDENDUM
Dated, the 7th January, 2020
File No. Shram (A)2-1/2018-BOCW.—In the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment & Conditions of Service), amendment Rules, 2020 issued vide this department notification of even number dated 6th January, 2020, the words "Some other Government authorized agency" may be added after "Controller of Stores, Himachal Pradesh" in amendment at Sl. No. 8 under the heading "Substitution of rule 283(F)".
By order,
Sd/- Addl. Chief Secretary (LEP).
9473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941 श्रम एवं रोजगार विभागअधिसूचना
शिमला-171002, 6 जनवरी, 2020
संख्या श्रम (ए) 2-1/2018 बी.ओ.सी.डब्ल्यू.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तंेंंंंंंंंं विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विेशेषज्ञ समिति के परामर्श के पश्चात, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4-6/2007- बी.ओ.सी.डब्ल्यू तारीख 4 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तेंं विनियमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) संशोधन नियम, 2020 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 271 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है), के नियम 271 के, विद्यमान उपबन्ध को (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
(2) बोर्ड रजिस्ट्रीकृत महिला सन्निर्माण कर्मकारों को दो प्रसवों तक, इस प्रभाव के विधिमान्य दस्तावेज के प्रस्तुत करने के अध्यधीन, समय-समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से 90 दिन से 26 सप्ताह तक के लिए मातृत्व अवकाश के लिए रकम मंजूर और संदत्त कर सकेगा, और ;
(3) बोर्ड रजिस्ट्रीकृत सन्निर्माण कर्मकार की पत्नी को दो प्रसवों तक छः हजार रुपये प्रति प्रसव की रकम मंजूर और संदत्त कर सकेगा, जो इस बाबत किसी सरकारी योजना से प्राप्त अन्य प्रसुविधा के अतिरिक्त होगी।''।
3. नियम 273 का संशोधन.-'उक्त नियमों' के नियम, 273 के उप-नियम, (5) में, ''केवल 500/- (पांच सौ) रुपये'' शब्दों, अंको और चिन्हों के स्थान पर ''केवल 1000/- (एक हजार) रुपये'' शब्द, अंक, और चिन्ह रखे जाएंगे तथा ''केवल 20/- (बीस) रुपये'' शब्दों, अंकों और चिन्हों के स्थान पर ''केवल 50/- (पचास) रुपये'' शब्द, अंक, और चिन्ह रखे जाएंगे।
4. नियम 278 का संशोधन.-'उक्त नियमों' के नियम, 278 के उप-नियम (1) में, ''` 2,00,000/- (दो लाख रुपये केवल)'' शब्दों, अंकाें, और चिन्हों के स्थान पर ''` 4,00,000/- (चार लाख रुपये केवल) रुपये'' शब्द, अंक और चिन्ह, रखे जाएंगे तथा ''` 1,00,000/- (एक लाख रुपये केवल)'' शब्दों, अंकाें, और चिन्हों के स्थान पर ''` 2,00,000/- (दो लाख रुपये केवल)'' शब्द, अंक, और चिन्ह रखे जाएंगे। 5. नियम 280 का प्रतिस्थापन.- 'उक्त नियमों' के नियम, 280 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
''(1) हिताधिकारियों के लिए चिकित्सा सहायता.-
बोर्ड, कार्डिक और कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज, जेनिटो यूरिनरी सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन ऑनकोलोजी, ट्रामा, ट्रान्सप्लांट सर्जरीज़, स्पाइनल सर्जरीज़, सर्जिकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी, हीमोफीलिया9474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941 और कैंसर आदि रोगों के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती रोगी की दशा में हिताधिकारी सदस्यों की भर्ती और शल्य प्रक्रिया के व्ययों की पूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और पी0 जी0 आई0 चण्डीगढ़ में संकटपूर्ण (क्रिटिकल) उपचार के लिए केवल ` 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) तक की रकम मंजूर कर सकेगा।
(2) बोर्ड, हिताधिकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी अस्पतालों, औषधालयों और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य अस्पतालों से, चिकित्सा बिलों को प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष, बह्म चिकित्सा उपचार के लिए ` 50,000/- (पचास हजार रुपये केवल) और अन्तरंग उपचार के लिए ` 1,00,000/- (एक लाख रुपये केवल) तक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता मंजूर कर सकेगा।
(3) बोर्ड रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों/हिताधिकारियों और उनके आश्रितों की स्वास्थ्य जांच राज्य में विभिन्न कार्यस्थलों पर औषधियों के पर्याप्त स्टॉक और आवश्यक अपेक्षित उपस्कर वाले चिकित्सकों/दंत चिकित्सकों और सह-चिकित्सा (पैरा मैडिकल) कर्मचारीवृन्द युक्त राज्य के सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों के माध्यम से संचालित करवा सकेगा। महिला कर्मकारों की स्वास्थ्य जांच के लिए विशेष प्राथमिकता दी जा सकेगी। परिवहन प्रभार, परामर्श शुल्क, औषधि व्यय और प्रयोगशाला प्रभार आदि सहित व्यय को यदि अपेक्षित हो, हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।''। 6. नियम 281 का संशोधन.-'उक्त नियमों' के नियम, 281 में विद्यमान उपबन्ध को (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
''(2) लड़कियों की दशा में दो लड़कियों तक की शिक्षा के लिए प्रति लड़की हिताधिकारियों को ''शिक्षा प्रोत्साहन योजना'' निम्नलिखित दरों पर प्रदान की जाएगी :-
क्रम पाठ्यक्रम रकम रुपए में संख्या स्तर/मानदण्ड (प्रतिवर्ष )
1. पहली से आठवीं स्तर तक 7,000.00 2. नौवीं से 102 स्तर तक 10,000.00 3. स्नातक कक्षाएं : (i) कला स्नातक 15,000.00 (ii) बी.एस.सी./बी.कॉम./बी.बी.ए. या इसके समतुल्य 15,000.00
4. स्नातकोत्तर : (i) कला और वाणिज्य स्ट्रीम 20,000.00 (ii) विज्ञान स्ट्रीम 20,000.00
5. डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि : एक वर्ष से तीन वर्ष 20,000.00 6. व्यवसायिक पाठ्यक्रम/उपाधियां 35,000.00 7. पी.एच.डी. अनुसंधान पाठ्यक्रम 35,000.00"
उपरोक्त के अतिरिक्त बोर्ड, निम्नलिखित शिक्षा वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगा :-
(i) हिताधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम, पी.एच.डी. अनुसंधान पाठ्यक्रम से संबंधित उपगत व्यय जैसे प्रवेश फीस/ट्यूशन फीस/हॉस्टल फीस/बोर्डिंग प्रभार आदि का प्रतिदाय करने के लिए प्रतिवर्ष प्रति बच्चा (दो बच्चों तक) अधिकतम एक लाख रुपये की रकम हिताधिकारियों के बच्चों को, दो बच्चों तक।
(ii) अधिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन दसवीं और बारहवीं के उन प्रतिभाशाली छात्रों को, जो 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैैं, क्रमशः 25,000/- रुपये और9475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941 35,000/- रुपये और किसी भी स्ट्रीम में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंकाें सहित स्नातक की परीक्षा पास करने पर 50,000/- रुपये की नकद रकम प्रतिछात्र छात्रवृत्ति ।
(iii) हिताधिकारियों के बच्चों को, दो बच्चों तक, 50 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता वाले बच्चों को पहली से आठवीं कक्षा तक 5000/- रुपये, नौवीं से बारहवीं तक 10,000/- रुपये, स्नातक या इसके समतुल्य उपाधि या डिप्लोमाधारक को 15,000/- रुपये, स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य उपाधि या डिप्लोमा धारक को 25,000/- रुपये और व्यवसायिक डिग्री या पी.एच.डी. धारक को 35,000/- रुपये की प्रतिवर्ष विशेष शिक्षा प्रसुविधा।
(iv) बोर्ड विधिमान्य दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन, राज्य स्तरीय/अन्तरमहाविद्यालय उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रति राज्य प्रतियोगिता के लिए 10,000/- रुपये और राष्ट्रीय/अन्तरविश्वविद्यालय स्तरीय खिलाड़ी को प्रति राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 25,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगा।''।
7. नियम 283(क) का प्रतिस्थापन.-'उक्त नियमाें' के नियम, 283(क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
''बोर्ड, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को, ऐसे स्थानों में जहां कहीं अपेक्षित हो, चल (मोबाईल) शौचालय और चल (मोबाईल) शिशु सदन उपलब्ध करवा सकेगा, इसके रख-रखाव आदि सहित समस्त व्यय बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।''।
8. नियम 283(च) का प्रतिस्थापन.-'उक्त नियमाें' के नियम, 283(च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
283(च) हिताधिकारियों के लिए कम्बल, हॉट केस, टिफिन और स्टील डिनर सैटः-
बोर्ड, नियन्त्रक, भण्डार हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित दर संविदा पर एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में हिताधिकारी को, उनके आश्रितों को चार से अनधिक कम्बलों सहित, प्रत्येक को एक एकल बिस्तर कम्बल (सिंगल बैड ब्लैंकट), ऑफलाइन वाटर फिल्टर, हॉट केस टिफिन और स्टील डिनर सैट उपलब्ध करवा सकेगा। यह प्रसुविधा प्रति परिवार केवल एक बार प्रदान की जाएगी। हिताधिकारी द्वारा इस सहायता के लिए आवेदन अपेक्षित दस्तावेजों सहित प्रारूप संख्या XLVIII में बोर्ड के सचिव या प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।''।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)2-1/2018 BOCW dated
6th January, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
LABOUR &EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 6th January, 2020
No. Shram (A)2-1/2018 BOCW.—In exercise of powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Governor, Himachal Pradesh, after consultation with the Expert Committee, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other 9476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941 Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, notified vide this Department's Notification No. Shram(A)4-6/2007-BOCW dated 4th December, 2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 8th December, 2008, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2020.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 271.— In rule 271 of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the 'said rules'), the existing provision shall be numbered as (1) and thereafter the following shall be inserted namely:—
(2) the Board may sanction and pay amount for maternity leave to registered female construction workers ranging from 90 days to 26 weeks for upto two deliveries at the rate of minimum wages prevailing from time to time subject to the production of valid documents to this effect, and;
(3) The Board may sanction and pay amounting to Rs. 6000/ per delivery for upto two deliveries to the wife of the registered construction workers, which will be in addition to another benefit received from any Government Scheme in this regard.".
3. Amendment of rule 273.—In sub-rule (5) of the rule 273 of the 'said rules', for the signs, figures and words "Rs. 500/- (Five Hundred rupees) only", the signs, figures and words "` 1000/- (Rupees one thousand) only", and for the signs, figures and words "Rs. 20/- (Rupees twenty) only", the signs, figures and words "` 50/- (Rupees fifty) only", shall be substituted.
4. Amendment of rule 278.—In sub-rule (1) of the rule 278 of the 'said rules', for the signs, figures and words "` 2,00,000/- (Rupees two lac) only" the signs, figures and words "` 4,00,000/- (Rupees four lac) only", and for the signs, figures and words "` 1,00,000/- (Rupees one lac) only", signs, figures and words "` 2,00,000/- (Rupees two lac) only", shall be substituted.
5. Substitution of rule 280.— For rule 280 of the 'said rules', the following shall be substituted, namely:—
"(1) Medical Assistance to beneficiaries.— The Board may sanction an amount upto Rs. 5,00,000/- only for critical care to be undertaken in all the Government Medical Colleges in H.P. and PGI Chandigarh for meeting the expenses of hospitalization and surgical procedure of beneficiary members in case of hospitalization for treatment of Cardiac and Cardiothoracic Surgeries, Genito Urinary Surgery, Neurosurgery, Radiation Oncology, Trauma, Transplant Surgeries, Spinal Surgeries, Surgical Gastroenterology, Haemophilia and Cancer etc. diseases.
(2) The Board may annually sanction a financial assistance for medical reimbursement to beneficiary and his dependents, upto 50,000/- (Rs. Fifty Thousand only) for outdoor medical treatment and upto 1,00,000/- (Rs. One Lac only) for indoor medical treatment, on production of medical bills from Government Hospitals, dispensaries and other hospitals approved by the Government of Himachal Pradesh.
9477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941(3) The Board may conduct health check-ups of the registered workers/beneficiaries and their dependents through Government empanelled Hospitals consisting of Doctors/Dentists and para medical staff having adequate stock of medicines and necessary required instruments at different work site in the State. The special priority of medical check-up may be given to the female workers. The expenditure including transportation charges, consultation fees, cost of medicine and lab test charges etc. shall be borne by the Himachal Pradesh Building & Other Construction Workers Welfare Board, if required.".
6. Amendment of rule 281. —In rule 281 of the 'said rules', the existing provision shall be numbered as (1) and thereafter, the following shall be inserted, namely:—
"(2) In the case of girls "Shiksha Protsahan Yojna" for education upto two girl children per girl child of the beneficiaries shall be provided at the following rates: —
Sl. Course of study Amount
No. Level/ Standard In ` (per annum)
1. 1st to 8th standard 7,000.00 2. 9th to 10+2 standard 10,000.00 3. Graduation classes:
(i) Bachelor of Arts 15,000.00 (ii) B.Sc/B.Com./BBA 15,000.00 or its equivalent
4. Post Graduation: (i) Arts and Commerce Stream 20,000.00 (ii) Science Stream 20,000.00
5. Diploma Courses duration of: One year to Three Years 20,000.00 6. Professional courses/Degrees 35,000.00 7. Ph.D, Research Courses 35,000.00".
In addition to above, the Board may provide the following education financial assistance :– (i) An amount upto the maximum limit of Rs. 1.00 lac per annum to refund the expenditure borne by beneficiary in connection with the professional courses, Ph.D. Research Courses per child (upto two children) like admission fee/tuition fee/hostel fee/boarding charges etc. subject to the production of authentic documents.
(ii) The scholarship per student to the child of the beneficiaries upto two children in cash an amount of Rs. 25,000/- and Rs. 35,000/- for those meritorious students of standard 10th & 12th respectively who obtain 75% or above marks and an amount of Rs. 50,000/- for passing out the Graduation in any stream with 60% or above marks subject to the production of authentic document.
(iii) Special Education benefits to the child with 50% disability or above upto two children of the Beneficiaries per annum for Ist to 8th Class amounting to Rs.5000/-, 9th to 12th Rs.10000/-, B.A or its equivalent Degree or diploma Rs.15,000/-, M.A. or its equivalent Degree or Diploma to Rs. 25,000/- and Professional Degree or Ph.D to Rs. 35,000/-.
(iv) The Board may provide financial assistance to the outstanding sportsman an amount of Rs. 10,000/- to the State level/Inter College Player per state competition and to Rs. 25,000/- to National/Inter University Level Player per National Competition subject to the production of valid document/certificate.".
9478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941 7. Substitution of rule 283(A).—For rule 283(A) of the 'said rules' the following rule shall be substituted, namely:--
"The Board may provide Mobile Toilets and Mobile Creches to the registered Building & Other Construction Workers in such places wherever required.
All the expenditure including its maintenance etc. may be borne by the Board.
8. Substitution of rule 283(F).—For rule 283(F) of the 'said rules' the following shall be substituted, namely:—
"283 (F) Blankets, Hot Case, Tiffin and Steel Dinner Set for beneficiary.—The Board may provide One Single Bed Blanket for each including their dependents not more than Four Blankets, Offline Water Filter, Hot Case Tiffin and Steel Dinner set to the beneficiary as a onetime incentive on rate contract approved by the Controller of Stores Himachal Pradesh. This benefit will be provided only once per family. The application for this assistance shall be submitted by the beneficiary to the Secretary or authorized officer of the Board in form No. XLVIII alongwith requisite documents."
By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary,
(Labour & Employment).
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ब अदालत श्री हंस राज, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री विजय कुमार पुत्र श्री मनसा, निवासी लोथल, डाकघर चूड़ी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, . .प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री विजय कुमार पुत्र श्री मनसा, निवासी लोथल, डाकघर चूड़ी, उप-तहसील, धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरे लड़का प्रिंस कुमार का जन्म दिनांक 16-06-2017 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत लोथल के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं की गई है तथा मेरे पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत लोथल को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रिंस कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत लोथल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत लोथल में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत लोथल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।9479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941 आज दिनांक 20-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हंस राज, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री विनोद कुमार पुत्र जन्म सिंह, निवासी गुवाड, डाकघर राख, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, . .प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री विनोद कुमार पुत्र जन्म सिंह, निवासी गुवाड, डाकघर राख, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरी पत्नी रीना देवी पुत्री ज्ञान सिंह का जन्म दिनांक 16-03-1976 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत गेहरा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं की गई है तथा मेरी पत्नी का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गेहरा को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त रीना देवी पुत्री ज्ञान सिंह जन्म तिथि ग्राम पंचायत गेहरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत गेहरा में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गेहरा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 10-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
सरनू पुत्र रौनकी, निवासी राओ, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे। 9480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941 उपरोक्त प्रार्थी सरनू पुत्र रौनकी, निवासी राओ, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम सरनू है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल सकरैणा में सरनो गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सरनू पुत्र रौनकी, निवासी राओ, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा के नाम की दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-01-2020 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हंस राज, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री कर्म चन्द पुत्र गोपी, निवासी खलोती, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, . .प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। श्री कर्म चन्द पुत्र गोपी, निवासी खलोती, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरी लड़की नामक कनू का जन्म दिनांक 05-06-2015 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं की गई है तथा मेरी पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बलोठ को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त कनू की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।9481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941 ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
आत्मो पुत्र शिवदियाल, निवासी मेहशा, डाकघर किलोड़, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी आत्मो पुत्र शिवदियाल, निवासी मेहशा, डाकघर किलोड़, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम आत्मो है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल किलोड़ व कलमला में आत्मा राम गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी आत्मो पुत्र शिवदियाल, निवासी मेहशा, डाकघर किलोड़, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा के नाम की दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24-01-2020 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हंस राज, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री दीपक कुमार पुत्र जर्मो, निवासी सुलाह, डाकघर सामरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, . .प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। श्री दीपक कुमार पुत्र जर्मो, निवासी सुलाह, डाकघर सामरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 17-11-1989 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं की गई है तथा मेरा नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गुराड को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त दीपक कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि 9482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941 उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/ कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
प्रीतो पुत्र बिशनू, निवासी मरौर, परगना पिउहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम प्रीतो पुत्र बिशनू है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख के मुहाल मरौर में प्रीतम दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी प्रीतो के नाम की दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-01-2020 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
दिले राम पुत्र मोहन, निवासी जड्डा, डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
9483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941 विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम दिले राम पुत्र मोहन है जोकि सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख के मुहाल बकाण में दिला राम दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी दिले राम के नाम की दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-01-2020 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 26-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
गोरख पुत्र तपिया, निवासी सपोग, डाकघर किलोड़, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी गोरख पुत्र तपिया, निवासी सपोग, डाकघर किलोड़, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम गोरख है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कलमला गोहली में गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी गोरख पुत्र तपिया, निवासी सपोग, डाकघर किलोड़, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा के नाम की दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-01-2020 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।9484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941 ब अदालत श्री हंस राज, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री विनोद कुमार पुत्र जन्म सिंह, निवासी गुवाड, डाकघर राख, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, . .प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री विनोद कुमार पुत्र जन्म सिंह, निवासी गुवाड, डाकघर राख, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरी पुत्री काजल का जन्म दिनांक 18-08-2001 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं की गई है तथा मेरी पुत्री का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गुराड को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त काजल पुत्री विनोद कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 30-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/ कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 37 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2019/784 तारीख : 31-12-2019 लीला देवी पत्नी स्व0 श्री हुशयारा, गांव धानुई, डाकघर सन्धी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
लीला देवी पत्नी स्व0 श्री हुशयारा, गांव धानुई, डाकघर सन्धी, तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पति का नाम परिवार रजिस्टर नकल व बच्चों के शिक्षा रिकार्ड में हुशयारा, गांव धानुई, डाकघर सन्धी दर्ज है जोकि बिल्कुल सही व दरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दुलाहर, मुहाल घानुई, उप-तहसील पुखरी में मेरे पति का नाम हुशयारा राम दर्ज है जोकि गलत है।9485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941 अतः प्रार्थिया के ब्यान हल्फी को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के पति के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिन के पति का नाम हुशयारा राम उर्फ हुशयारा दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त दुलाहर को पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31-12-2019 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 29 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2019/783 तारीख : 31-12-2019 हुको देवी पत्नी श्री चैन लाल, गांव माणी, डाकघर झुलाडा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
हुको देवी पत्नी श्री चैन लाल, गांव माणी, डाकघर झुलाडा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड में हुको देवी, गांव माणी, डाकघर झुलाडा दर्ज है जो बिल्कुल सही व दरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दुलाहर, मुहाल दुलाहर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम रूको दर्ज है जोकि गलत है।
अतः प्रार्थिन का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिन का नाम रूको उर्फ हुको देवी दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त दुलाहर को पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31-12-2019 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।9486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2020/25 पौष, 1941 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 29 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 पुखरी/2019/782 तारीख : 31-12-2019 शिव कुमार ठाकुर पुत्र श्री गजिन्द्र सिंह, गांव पलेल, डाकघर पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
शिव कुमार ठाकुर पुत्र श्री गजिन्द्र सिंह, गांव पलेल, डाकघर पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र में शिव कुमार ठाकुर पुत्र श्री गजिन्द्र सिंह, गांव पलेल, डाकघर पुखरी दर्ज है जो बिल्कुल सही व दरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दुलाहर, मुहाल हमल, उप-तहसील पुखरी में मेरा शिव कुमार दर्ज है जोकि गलत है।
अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम शिव कुमार उर्फ शिव कुमार ठाकुर दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त दुलाहर को पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31-12-2019 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है